Punjab State Board PSEB 11th Class Political Science Book Solutions Chapter 4 अधिकार तथा कर्त्तव्य Textbook Exercise Questions and Answers.
PSEB Solutions for Class 11 Political Science Chapter 4 अधिकार तथा कर्त्तव्य
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-
प्रश्न 1.
अधिकारों के अर्थ की विवेचना कीजिए।
(Discuss the meaning of Rights.)
अथवा
अधिकारों की परिभाषा कीजिए। अधिकारों की विशेषताओं का वर्णन करो।
(Define Rights. Discuss the characteristics of Rights.)
उत्तर-
अधिकार सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं जिनके बिना न तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और न ही समाज के लिए उपयोगी कार्य कर सकता है। आधुनिक युग में अधिकारों का महत्त्व और अधिक हो गया है, क्योंकि आधुनिक युग लोकतन्त्र का युग है। इसलिए प्रत्येक राज्य अपने नागरिकों को कुछ ऐसे अधिकार देता है जिनका दिया जाना उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण पैदा करने के लिए आवश्यक होता है। लॉस्की (Laski) का कथन है कि “एक राज्य अपने नागरिकों को जिस प्रकार के अधिकार प्रदान करता है, उन्हीं के आधार पर राज्य को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है।”
अधिकारों का अर्थ एवं परिभाषाएं (Meaning and Definitions of Rights)—मनुष्य को अपना विकास करने के लिए कुछ सुविधाओं की आवश्यकता होती है। मनुष्य को जो सुविधाएं समाज से मिली होती हैं, उन्हीं सुविधाओं को हम अधिकार कहते हैं। साधारण शब्दों, में अधिकार से अभिप्राय उन सुविधाओं और अवसरों से होता है जो मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं और उन्हें समाज में मान्यता दी जाती है। अन्य शब्दों में, अधिकार वे सुविधाएं हैं जिनके कारण हमें किसी कार्य को करने या न करने की शक्ति मिलती है।
विभिन्न लेखकों ने अधिकार की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं-
- वाइल्ड (Wild) के अनुसार, “विशेष कार्य करने में स्वतन्त्रता की उचित मांग ही अधिकार है।” (“Right is a reasonable claim to freedom in the exercise of certain activities.”)
- ग्रीन (Green) के अनुसार, “अधिकार व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक बाहरी अवस्थाएं हैं।” (“Rights are those powers which are necessary to the fulfilment of man’s vocation as moral being.”)
- बोसांके (Bosanquet) के अनुसार, “अधिकार वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है।” (“A right is a claim recognised by society enforced by the State.”)
- हालैंड (Holland) के अनुसार, “अधिकार एक व्यक्ति की वह शक्ति है, जिससे वह दूसरे के कार्यों पर प्रभाव डाल सकता है और जो उसकी अपनी ताकत पर नहीं बल्कि समाज की राय या शक्ति पर निर्भर है।” (“Right is one man’s capacity of influencing the acts of another by means not of his strength but of the opinion or the force of society.”)
- लॉस्की (Laski) के शब्दों में, “अधिकार सामाजिक जीवन की वे अवस्थाएं हैं जिनके बिना कोई व्यक्ति अपने जीवन का पूर्ण विकास नहीं कर सकता।” (“Rights are those conditions of social life without which no
man can seek, in general, to be himself at the best.”)
- डॉ० बेनी प्रसाद (Dr, Beni Parsad) के अनुसार, “अधिकार वे सामाजिक अवस्थाएं हैं जो व्यक्ति की उन्नति के लिए आवश्यक हैं। अधिकार सामाजिक जीवन का आवश्यक पक्ष हैं।” (“Rights are those social conditions of life which are essential for the development of the individual. Rights are the essential aspects of social life.”’)
अधिकारों की विशेषताएं (Characteristics of Rights)-उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि अधिकार एक वातावरण है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन के विकास के लिए स्वतन्त्रतापूर्वक तथा बिना किसी बाधा के कोई कार्य कर सके। अधिकार के निम्नलिखित लक्षण हैं :-
- अधिकार समाज में ही सम्भव हो सकते हैं (Rights can be possible only in the Society)-अधिकार केवल समाज में ही मिलते हैं। समाज के बाहर अधिकारों का न कोई अस्तित्व है और न कोई आवश्यकता।
- अधिकार व्यक्ति का दावा है (Rights are claim of the Individual) अधिकार व्यक्ति का किसी कार्य को करने की स्वतन्त्रता का एक दावा है जो वह समाज से करता है। दूसरे शब्दों में, सुविधाओं की मांग को अधिकार कहते हैं। इस मांग को शक्ति नहीं कहा जा सकता।
- अधिकार समाज द्वारा मान्य होता है (Rights are recognised by the Society)-अधिकार व्यक्ति की मांग है जिसे समाज मान ले या स्वीकार कर ले। व्यक्ति की किसी सुविधा की मांग करने मात्र से वह मांग अधिकार नहीं बन जाती। व्यक्ति की मांग अधिकार का रूप उस समय धारण करती है जब समाज उसे मान्यता दे दे।
- अधिकार तर्कसंगत तथा नैतिक होता है (Rights are Reasonable and Moral) समाज व्यक्ति की उसी मांग को स्वीकार करता है जो मांग तर्कसंगत, उचित तथा नैतिक हो। जो मांग अनुचित और समाज के लिए हानिकारक हो, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।
- अधिकार असीमित नहीं होते हैं (Rights are not Absolute)-अधिकार कभी असीमित नहीं होते बल्कि वे सीमित शक्तियां होती हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक होती हैं। इसलिए ग्रीन ने अधिकारों की परिभाषा देते हुए इन्हें सामान्य कल्याण में योगदान देने के लिए मान्य शक्ति कहा है।
- अधिकार लोक हित में प्रयोग किया जा सकता है (Rights can be used for Social Good)-अधिकार का प्रयोग सामाजिक हित के लिए किया जा सकता है, समाज के अहित के लिए नहीं। अधिकार समाज में ही मिलते हैं और समाज द्वारा ही दिए जाते हैं, इसलिए यह स्वाभाविक है कि इनका प्रयोग समाज के कल्याण के लिए किया जाए।
- अधिकार सर्वव्यापी होते हैं (Rights are Universal)-अधिकार समाज में सब व्यक्तियों को समान रूप से मिलते हैं। अधिकार व्यक्ति का दावा है, परन्तु यह दावा किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता बल्कि प्रत्येक व्यक्ति का होता है जिसके आधार पर वह बाकी सबके विरुद्ध स्वतन्त्रता की मांग करता है। इस प्रकार जो अधिकार एक व्यक्ति को प्राप्त है, वही अधिकार समाज के दूसरे सदस्यों को भी प्राप्त होता है।
- अधिकार के साथ कर्त्तव्य होते हैं (Rights are always accompanied by Duties)-अधिकार की यह भी विशेषता है कि यह अकेला नहीं चलता। इसके साथ कर्त्तव्य भी रहते हैं। अधिकार और कर्त्तव्य हमेशा साथ-साथ चलते हैं। क्योंकि अधिकार सब व्यक्तियों को समान रूप से मिलते हैं, इसलिए अधिकार की प्राप्ति के साथ व्यक्ति को यह कर्त्तव्य भी प्राप्त हो जाता है कि दूसरे के अधिकार में हस्तक्षेप न करे। कर्त्तव्य के बिना अधिकार नहीं दिए जा सकते।
- अधिकार राज्य द्वारा लागू और सुरक्षित होता है (Right is enforced and protected by the State)अधिकार की यह भी एक विशेषता है कि राज्य ही अधिकार को लागू करता है और उसकी रक्षा करता है। राज्य कानून द्वारा अधिकारों को निश्चित करता है और उनके उल्लंघन के लिए दण्ड की व्यवस्था करता है। यह आवश्यक नहीं कि अधिकार राज्य द्वारा बनाए भी जाएं। जिस सुविधा को समाज में आवश्यक समझा जाता है, राज्य उसको संरक्षण देकर उसको निश्चित और सुरक्षित बना देता है।
- अधिकार स्थायी नहीं होते (Rights are not Static) अधिकार की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि अधिकार स्थायी नहीं होते बल्कि अधिकार सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं।
प्रश्न 2.
आधुनिक लोकतन्त्रीय राज्य में नागरिक को कौन-से सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकार मिलते
(What civil and political rights are enjoyed by the citizen of a modern state ?)
अथवा
एक लोकतन्त्रीय राज्य के नागरिक के मुख्य अधिकारों का वर्णन कीजिए। (Briefly discuss the important rights enjoyed by a democratic state.)
उत्तर-
मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास बिना अधिकारों के नहीं कर सकता। उसे अपने नैतिक, मानसिक तथा आर्थिक विकास के लिए अधिकारों की आवश्यकता होती हैं। प्रजातन्त्रीय देशों में अधिकारों का और भी महत्त्व है। भारत, अमेरिका, जापान, रूस, चीन, आदि देशों में नागरिकों के इन अधिकारों का वर्णन संविधान में किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत, अमेरिका, जापान आदि प्रजातन्त्रात्मक राज्यों में राजनीतिक अधिकारों पर जोर दिया जाता है। सभ्य राज्यों में प्राय: नागरिकों को तीन प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं-
(क) नागरिक या सामाजिक अधिकार
(ख) राजनीतिक अधिकार
(ग) आर्थिक अधिकार।
नोट-इन अधिकारों की व्याख्या अगले प्रश्नों में की गई।
प्रश्न 3.
नागरिक अधिकार क्या हैं ? वर्णन कीजिए । (What are Civil Rights ? Describe)
उत्तर-
नागरिक या सामाजिक अधिकार वे अधिकार हैं जो मनुष्य के जीवन को सभ्य बनाने के लिए आवश्यक हैं। इनके बिना मनुष्य अपने दायित्व का विकास तथा सामाजिक प्रगति नहीं कर सकता। ये अधिकार राज्य के सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त होते हैं।
आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्य में नागरिकों को निम्नलिखित नागरिक अधिकार मिले होते हैं-
1. जीवन का अधिकार (Right to Life)-जीवन का अधिकार सबसे महत्त्वपूर्ण अधिकार है। इसके बिना अन्य अधिकार व्यर्थ हैं। जिस मनुष्य का जीवन सुरक्षित नहीं है, वह किसी प्रकार की उन्नति नहीं कर सकता। अरस्तु ने ठीक ही कहा है कि राज्य जीवन की रक्षा के लिए बना और अच्छे जीवन के लिए चल रहा है। नागरिकों के जीवन की रक्षा करना राज्य का परम कर्तव्य है। अत: सभी राज्यों में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रक्षा करने का अधिकार है।
2. शिक्षा का अधिकार (Right to Education)—शिक्षा के बिना मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। अनपढ़ व्यक्ति को गंवार तथा पशु समान माना जाता है। शिक्षा के बिना मनुष्य को अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञान नहीं होता। आधुनिक राज्य व्यक्ति के इस अधिकार को मान्यता दे चुके हैं। भारत के नागरिकों को शिक्षा का अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया है। किसी नागरिक को जाति-पाति, धर्म, सम्प्रदाय, ऊंच-नीच, रंग आदि के आधार पर स्कूल तथा कॉलेज में दाखिल होने से नहीं रोका जा सकता है। इंग्लैण्ड, सोवियत संघ, फ्रांस आदि देशों में भी नागरिकों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है।
3. सम्पत्ति का अधिकार (Right to Propeterty)—सम्पत्ति का अधिकार मनुष्य के विकास के लिए आवश्यक है। इस अधिकार से अभिप्राय है कि मनुष्य सम्पत्ति खरीद सकता है, बेच सकता है और अपनी सम्पत्ति जिसे चाहे दे सकता है। उसे पैतृक सम्पत्ति रखने का भी अधिकार है। सम्पत्ति सभ्यता की निशानी है। सम्पत्ति का मनुष्य के जीवन से बहुत सम्बन्ध है, इसलिए आधुनिक राज्यों ने अपने नागरिकों को सम्पत्ति का अधिकार दे रखा है। भारत के नागरिकों को सम्पत्ति का अधिकार संविधान से प्राप्त था परन्तु अब यह कानूनी अधिकार है।
4. भाषण देने तथा विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता का अधिकार (Right to Freedom of Speech and Expression)-मनुष्य विचारों को प्रकट करने का अधिकार रखता है। मनुष्य अपने विचारों को भाषण के द्वारा अथवा समाचार-पत्रों में लेख लिखकर प्रकट करता है। विचार व्यक्त करने का अधिकार महत्त्वपूर्ण अधिकार है। बिना अधिकार के मनुष्य अपना विकास नहीं कर पाता। जिस मनुष्य को विचार प्रकट करने का अधिकार नहीं होता है, वह सोचना बन्द कर देता है जिससे उसके मन का विकास रुक जाता है। हमें यह अधिकार संविधान से प्राप्त है।
5. शान्तिपूर्वक इकट्ठे होने तथा संस्थाएं बनाने का अधिकार (Right to Assemble Peacefully and to form Associations)-आधुनिक लोकतन्त्रीय राज्य में नागरिकों को शान्तिपूर्वक इकट्ठे होने तथा संस्थाएं बनाने का अधिकार होता है। मनुष्य भाषण देने के अधिकार का तभी प्रयोग कर सकते हैं जब उन्हें इकट्ठे होने की स्वतन्त्रता प्राप्त है। परन्तु वे शान्तिपूर्वक ही इकट्ठे हो सकते हैं। हथियार लेकर इकट्ठे होने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। मनुष्य को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए संस्थाएं बनाने का भी अधिकार होता है, परन्तु चोरी तथा हत्या करने के लिए किसी संस्था का निर्माण नहीं किया जा सकता। यदि सरकार सोचे कि किसी संस्था से देश की शान्ति तथा सुरक्षा को खतरा है तो वह उस संस्था को समाप्त भी कर सकती है। भारत के नागरिकों को यह अधिकार संविधान से प्राप्त है।
6. परिवार का अधिकार (Right to Family)-मनुष्य को परिवार बनाने का अधिकार है। मनुष्य अपनी इच्छा से शादी कर सकता है और सन्तान उत्पन्न कर सकता है। परिवार का प्रबन्ध करने में मनुष्य को पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं है। राज्य परिवार से सम्बन्धित नियमों का निर्माण कर सकता है। भारत सरकार ने शादी करने की आयु निश्चित की है। कोर्ट में शादी करने के लिए पुरुष की आयु 21 वर्ष तथा स्त्री की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। इसी तरह कानून के अन्तर्गत पुरुष को दो पत्नियां रखने का अधिकार नहीं है। संसार के प्राय: सभी राज्यों में मनुष्य को परिवार बनाने का अधिकार प्राप्त है।
7. धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion)-धर्म का जीवन पर गहरा प्रभाव होता है अत: व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए। धर्म की स्वतन्त्रता का अर्थ है कि मनुष्य स्वतन्त्रतापूर्वक जिस धर्म में चाहे विश्वास रखे, जिस देवता की चाहे पूजा करे और जिस तरह चाहे पूजा करे। सरकार को नागरिकों के धर्म में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। भारत के नागरिकों को यह अधिकार संविधान से प्राप्त है। आज संसार के अधिकांश देशों में नागरिकों को धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार प्राप्त है।
8. समानता का अधिकार (Right to Equality)—सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिएं। धर्म, भाषा, जाति-पाति, सम्प्रदाय, रंग-भेद के आधार पर नागरिकों से मतभेद नहीं किया जाना चाहिए। भारत, इंग्लैण्ड, अमेरिका आदि देशों में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं। कानून के सामने सब बराबर हैं। अमीर-ग़रीब, शक्तिशाली तथा कमज़ोर सब कानून के सामने बराबर हैं। किसी को विशेष अधिकार नहीं दिए गए हैं। कानून तोड़ने वाले को कानून के अनुसार सजा दी जाती है। सभी को समान अवसर देना ही समानता का दूसरा नाम है।
9. व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अधिकार (Right to Personal Liberty)-नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का भी अधिकार दिया जाता है जो कि बड़ा आवश्यक है। आज व्यक्ति को पशुओं की तरह बेचा और खरीदा नहीं जा सकता। इस अधिकार के बिना मनुष्य का अपना शारीरिक तथा मानसिक विकास नहीं हो सकता। उसे बिना अपराध तथा न्यायालय की आज्ञा के बिना बन्दी नहीं बनाया जा सकता और न ही किसी प्रकार का दण्ड दिया जा सकता है।
10. देश के अन्दर घूमने-फिरने की स्वतन्त्रता का अधिकार (Right to Freedom of Movement in the Country)-नागरिकों को देश के अन्दर घूमने-फिरने का अधिकार होता है। नागरिक देश के जिस हिस्से में चाहें बस सकते हैं। वह सैर करने के लिए भी जा सकते हैं। मनुष्य को घूमने-फिरने की स्वतन्त्रता देना आवश्यक है, इसके बिना मनुष्य अपने आपको कैदी महसूस करता है। भारत का संविधान नागरिकों को घूमने-फिरने की स्वतन्त्रता का अधिकार देता है। परन्तु कोई नागरिक इस अधिकार का गलत प्रयोग करता है तो सरकार उसकी स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगा सकती है।
11. समझौते का अधिकार ( Right to Contract)—प्रत्येक नागरिक को दूसरे मनुष्यों से तथा समुदायों से समझौता करने का अधिकार होता है परन्तु नागरिक को कानून की सीमा के अन्दर रह कर ही समझौते करने की स्वतन्त्रता होती है।
12. संस्कृति की स्वतन्त्रता का अधिकार (Right to Freedom of Culture)-नागरिकों को अपनी संस्कृति में विश्वास रखने की स्वतन्त्रता होती है। नागरिक अपनी भाषा तथा रीति-रिवाजों के विकास के लिए कदम उठाने की स्वतन्त्रता रखते हैं। लोकतन्त्रीय राज्यों में अल्पसंख्यकों को भी संस्कृति का विकास करने का अधिकार होता है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में संस्कृति का अधिकार दिया गया है।
13. व्यापार तथा व्यवसाय की स्वतन्त्रता का अधिकार (Right to Freedom of Trade and Occupation)-प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार व्यापार तथा व्यवसाय करने की स्वतन्त्रता होती है। अपनी आजीविका कमाने के लिए व्यक्ति कोई भी उचित काम कर सकता है।
प्रश्न 4.
राजनीतिक अधिकार क्या हैं ? वर्णन कीजिए ।
(What are Political Rights ? Describe.)
उत्तर-
राजनीतिक अधिकार बहुत महत्त्वपूर्ण अधिकार हैं क्योंकि इन्हीं अधिकारों के द्वारा नागरिक शासन में भाग ले सकता है। प्रजातन्त्रीय राज्यों में नागरिकों को निम्नलिखित राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं-
1. मत देने का अधिकार (Right to Vote)-प्रजातन्त्र में जनता का शासन होता है, परन्तु जनता स्वयं शासन नहीं चलाती, बल्कि जनता शासन चलाने के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। प्रतिनिधियों का चुनाव मतदाताओं के द्वारा किया जाता है। प्रतिनिधियों के चुनने के अधिकार को मत का अधिकार कहा जाता है। सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार नहीं दिया जाता। मत देने के लिए नागरिकों की आयु निश्चित होती है। भारत, इंग्लैण्ड, अमेरिका तथा रूस में मत देने की आयु 18 वर्ष है।
2. चुनाव लड़ने का अधिकार (Right to Contest Election)—प्रजातन्त्र में नागरिक को मत देने का अधिकार ही प्राप्त नहीं होता, बल्कि चुनाव लड़ने का अधिकार भी प्राप्त होता है। नागरिक नगरपालिका, विधानसभा, संसद् तथा दूसरी निर्वाचित संस्थाओं का चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़ने के लिए आयु निश्चित होती है। भारतवर्ष में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष तथा राज्यसभा के लिए 30 वर्ष आयु निश्चित है। एक नागरिक जिसकी आयु 25 वर्ष या अधिक है, किसी भी धर्म, जाति, वंश, लिंग से सम्बन्धित क्यों न हो लोक सभा का चुनाव लड़ सकता है। अमीर, ग़रीब, अनपढ़, पढ़े-लिखे, निर्बल तथा शक्तिशाली सभी को चुनाव लड़ने का समान अधिकार प्राप्त है।
3. सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार (Right to hold Public Office)-प्रजातन्त्र में नागरिकों को सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। साधारणत: सरकारी नौकरी नागरिकों को ही दी जाती है, परन्तु कई बार विशेष हालत में विदेशी को भी सरकारी नौकरी दी जाती है। नियुक्ति के समय धर्म, जाति-पाति, रंग, वंश, लिंग आदि को कोई महत्त्व नहीं दिया जाता। नियुक्ति योग्यता के आधार पर ही की जाती है। भारतवर्ष में कोई भी नागरिक चाहे वह किसी भी धर्म का क्यों न हो, ऊंची से ऊंची नौकरी प्राप्त करने का अधिकार रखता है। डॉ० जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, डॉ० अबुल कलाम भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश एम० हिदायतुल्लाह तथा ए० एम० अहमदी भी मुसलमान थे। परन्तु पाकिस्तान में गैर मुस्लिम प्रधान नहीं बन सकता ।
4. आवेदन-पत्र देने का अधिकार (Right to Petition)—प्रजातन्त्र में सरकार को जनता का सेवक माना जाता है। सरकार का कार्य जनता के दु:खों को दूर करना होता है। नागरिकों के अपने दुःखों को दूर करने के लिए सरकार को आवेदन-पत्र भेजने का अधिकार प्राप्त है। यदि कोई सरकारी अफसर जनता पर अत्याचार करता है तो वे मिल कर सरकार को प्रार्थना-पत्र दे सकते हैं।
5. सरकार की आलोचना करने का अधिकार (Right to Criticise Government)-प्रजातन्त्र में नागरिकों को सरकार की आलोचना करने का अधिकार प्राप्त होता है। नागरिक सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकता है, परन्तु आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए। नागरिकों को चाहिए कि वे अपने सुझाव सरकार को दें जिससे जनता का भला हो।
6. राजनीतिक दल बनाने का अधिकार (Right to form Political Parties)—प्रजातन्त्र में नागरिकों को राजनीतिक दल बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। नागरिक राजनीतिक दल बना कर ही चुनाव लड़ सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पर चुनाव लड़ना अति कठिन होता है। आज राजनीतिक दलों का इतना महत्त्व है कि प्रजातन्त्र को राजनीतिक दलो के बिना चलाया ही नहीं जा सकता। अत: नागरिकों को राजनीतिक दल बनाने का अधिकार होता है। परन्तु कई देशों में राजनीतिक दलों पर पाबन्दियां लगाई जाती हैं। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के अतिरिक्त किसी अन्य पार्टी की स्थापना नहीं की जा सकती।
7. विदेश में सुरक्षा का अधिकार (Rights to Protection in Foreign Land)-जब कोई नागरिक विदेश जाता है तो उसकी रक्षा का दायित्व राज्य का होता है और वह संकट के समय राज्य से सुरक्षा की मांग कर सकता है। इस कार्य के लिए राज्यों के परस्पर राजदूतीय सम्बन्ध बनाए जाते हैं।
प्रश्न 5.
आर्थिक अधिकार क्या हैं ? वर्णन कीजिए ।
(What are Economic Rights ? Describe.)
उत्तर-
प्रजातन्त्रीय राज्यों में नागरिकों को आर्थिक विकास के लिए आर्थिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं। समाजवादी देशों में आर्थिक अधिकारों पर विशेष बल दिया जाता है। नागरिकों को प्राय: निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं-
1. काम का अधिकार (Right to Work)-कई राज्यों में नागरिकों को काम करने का अधिकार प्राप्त होता है। इस अधिकार का अर्थ है कि नागरिक काम करने की मांग कर सकते हैं। राज्य का कर्तव्य है कि वह सभी नागरिकों को काम दे ताकि नागरिक अपनी आजीविका कमा सकें। यदि राज्य नागरिकों को काम नहीं दे सकता तो उन्हें मासिक निर्वाह भत्ता देता है ताकि नागरिक भूखा न मरे। चीन में नागरिकों को काम प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। भारत के नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। भारत सरकार नागरिकों को काम दिलवाने में सहायता करती है।
2. उचित मज़दूरी का अधिकार (Right to Adequate Wages)-किसी नागरिक को काम देना ही काफ़ी नहीं है। उसे अपने काम की उचित मज़दूरी भी मिलनी चाहिए। उचित मज़दूरी का अर्थ है कि मजदूरी उसके काम के अनुसार मिलनी चाहिए। चीन में उचित मज़दूरी का अधिकार संविधान में लिखा हुआ है। पूंजीवदी देशों में न्यूनतम वेतन कानून (Minimum Wages Act) बनाए गए हैं जिससे मजदूरों के कम-से-कम वेतन को निश्चित किया गया है। बिना मज़दूरी काम लेना कानून के विरुद्ध है।
3. अवकाश पाने का अधिकार (Right to Leisure)-मज़दूरों को काम करने के पश्चात् अवकाश भी मिलना चाहिए। अवकाश से मनुष्य को खोई हुई शक्ति वापस मिलती है। अवकाश में ही मनुष्य और समस्याओं की ओर ध्यान देता है। पर अवकाश बिना वेतन नहीं होना चाहिए। रूस में अवकाश पाने का अधिकार संविधान में लिखा गया है।
4. काम के निश्चित घण्टों का अधिकार (Right to fixed Working Hours) आधुनिक राज्यों में काम करने के घण्टे निश्चित कर दिए गए हैं ताकि मजदूरों का शोषण न किया जा सके। काम करने के घण्टे निश्चित करने से पूर्व अमीर व्यक्ति मज़दूरों से 14-14 या 16-16 घण्टे काम लिया करते थे। परन्तु अब काम करने के लिए निश्चित समय से अधिक समय काम लेने की दशा में अधिक मज़दूरी दी जाती है। प्राय: सभी देशों में 8 घण्टे प्रतिदिन काम करने का समय निश्चित है।
5. आर्थिक सुरक्षा का अधिकार (Right to Economic Security)-अनेक राज्यों में विशेषकर समाजवादी राज्यों में नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा के अधिकार भी प्राप्त हैं। इस अधिकार के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति काम करते समय अंगहीन हो जाता है या किसी कारणवश काम करने के अयोग्य हो जाता है तो सरकार उसको आर्थिक सहायता देती है। पैंशन की व्यवस्था भी की जाती है। बीमारी की दशा में नि:शुल्क दवाई भी दी जाती है।
निष्कर्ष (Conclusion)-हमने नागरिकों के महत्त्वपूर्ण अधिकारों का उल्लेख किया है, परन्तु ये सभी अधिकार प्रत्येक राज्य में नागरिकों को प्राप्त नहीं हैं। विभिन्न राज्यों में नागरिकों को दिए गए अधिकारों की संख्या तथा प्रकृति भिन्न-भिन्न है। उदाहरणस्वरूप चीन में काम का अधिकार है और इंग्लैंड में बेकारी की दशा में निर्वाह-भत्ता मिलता है, परन्तु भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। चीन में भी मतदान का अधिकार है, परन्तु शासन की आलोचना करने या राजनीतिक दल बनाने का अधिकार नहीं है। इतना होते हुए भी यह कहना ठीक ही होगा कि भले ही सब राज्य अपनीअपनी परिस्थितियों के कारण एक समान अधिकार नहीं दे सकते फिर भी एक अच्छे कल्याणकारी राज्य की कसौटी वहां के नागरिकों को प्राप्त अधिकार ही माना जा सकता है।
प्रश्न 6.
विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों की विवेचना कीजिए।
(Discuss the type of duties.)
अथवा
कर्तव्यों से आप क्या समझते हैं ? आधुनिक राज्य में नागरिक के विभिन्न कर्तव्यों की व्याख्या करें
(What do you understand by Duties ? Describe the various duties of Citizen in a Modern State.)
उत्तर-
सामाजिक जीवन कर्त्तव्य पालन के बिना ठीक नहीं चल सकता। समाज में रहते हुए मनुष्य अपने हित के लिए बहुत से कार्य करता है, परन्तु कुछ कार्य उसे दूसरों के हितों के लिए भी करने पड़ते हैं, चाहे उन्हें करने की इच्छा हो या न हो। जो कार्य व्यक्ति को आवश्यक रूप से करने पड़ते हैं, उनको कर्त्तव्य कहा जाता है। इस प्रकार कर्तव्य व्यक्ति द्वारा अपने या दूसरों के लिए किया गया वह कार्य है जो उसे अवश्य करना पड़ता है। अधिकार और कर्तव्य का अटूट सम्बन्ध है। कर्त्तव्यों के बिना अधिकार नहीं दिए जा सकते और कर्तव्यों का बहुत ही महत्त्व होता है। बहुत से संविधानों में तो अधिकारों के साथ ही कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। यदि नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत नहीं है तो लोकतन्त्र सफल नहीं हो सकता।
कर्तव्य का अर्थ (Meaning of Duty)-कर्त्तव्य’ शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द ‘Duty’ का पर्यायवाची है। ड्यूटी शब्द डैट (Debt) शब्द से बना है जिसका अर्थ है ऋण या कर्जा । शाब्दिक अर्थ में कर्त्तव्य एक प्रकार का हमारा समाज के प्रति ऋण है जो हमें अधिकारों के बदले चुकाना पड़ता है। समाज व्यक्ति को अनेक सुविधाएं प्रदान करता है, जिस कारण व्यक्ति समाज का ऋणी है। इस ऋण को चुकाने के लिए समाज के प्रति व्यक्ति के कुछ कर्त्तव्य हैं। इस प्रकार समाज की हमारे ऊपर मांग ही हमारे कर्त्तव्य हैं। स्वर्गीय राष्ट्रपति डॉ० जाकिर हुसैन के शब्दों में, “कर्त्तव्य आज्ञा का अन्धाधुन्ध पालन नहीं है बल्कि वह अपनी बन्दिशों और उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने की तीव्र इच्छा है।” (“Duty is not dumb obedience, it is an active desire to fulfil obligations and responsibilities.”)
कर्त्तव्य दो प्रकार के होते हैं-
- नैतिक (Moral)
- कानूनी (Lagal)।
1. नैतिक कर्त्तव्य (Moral Duties) नैतिक कर्त्तव्य सदाचार पर आधारित होते हैं जिनका पालन नैतिकता के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए बच्चों का नैतिक कर्त्तव्य है कि अपने माता-पिता की सेवा करें। नैतिक कर्त्तव्य का पालन न करने वाले को सज़ा नहीं दी जा सकती।
2. कानूनी कर्त्तव्य (Lagal Duties)-कानूनी कर्त्तव्य वे कर्त्तव्य होते हैं जिन्हें राज्य कानून के द्वारा अपने नागरिकों को दे देता है। उदाहरण के लिए आयकर देना कानूनी कर्त्तव्य है। कानूनी कर्तव्य का पालन न करने पर राज्य दण्ड देता
है।
नागरिक के कर्तव्य (Duties of a Citizen) – व्यक्ति को जीवन में बहुत-से कर्त्तव्यों का पालन करना पड़ता है। एक लेखक का कहना है कि सच्ची नागरिकता अपने कर्तव्यों का उचित पालन करने में है। समाज में विभिन्न समुदायों तथा संस्थाओं के प्रति नागरिक के भिन्न-भिन्न कर्तव्य होते हैं। जैसे-कर्त्तव्य अपने परिवार के प्रति हैं, अपने पड़ोसियों के प्रति, अपने गांव या शहर के प्रति, अपने राज्य के प्रति, अपने देश के प्रति, मानव जाति के प्रति और यहां तक कि अपने प्रति भी हैं। नागरिकों के मुख्य कर्तव्य निम्नलिखित हैं-
नागरिक के नैतिक कर्त्तव्य (Moral Duties of a Citizen) नागरिक के ऐसे अनेक कर्तव्य हैं जिनका पालन करना अथवा न करना नागरिक की इच्छा पर निर्भर करता है। इन कर्तव्यों का पालन न करने वाले को कानून दण्ड नहीं दे सकता, फिर भी इन कर्त्तव्यों का विशेष महत्त्व है। नागरिक के मुख्य नैतिक कर्तव्य निम्नलिखित हैं-
1. नागरिक के अपने प्रति कर्त्तव्य (Duties towards Oneself)-नागरिक के अपने प्रति कर्त्तव्य इस प्रकार हैं-
- रोग से दूर रहना-प्रत्येक नागरिक को सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य व्यक्ति की सबसे बड़ी सम्पत्ति होती है।
- शिक्षा प्राप्त करना- शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य अपने मन का विकास कर सकता है। अतः प्रत्येक नागरिक को दिल लगाकर शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए।
- परिश्रम करना-नागरिक का यह कर्त्तव्य है कि वह कड़ा परिश्रम करे ताकि देश के उत्पादन में वृद्धि हो।
- आर्थिक विकास-नागरिक को आर्थिक विकास करना चाहिए। जो व्यक्ति अपना आर्थिक विकास नहीं करता वह अपने साथ और अपने परिवार के साथ अन्याय करता है।
- चरित्र- नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने चरित्र को ठीक रखे। नैतिक विकास के लिए नागरिकों को सदाचारी बनना चाहिए।
- सत्य-नागरिक को सदैव सत्य बोलना चाहिए। (vii) ईमानदारी-नागरिक का कर्त्तव्य है कि वह अपना कार्य ईमानदारी से करे।
- प्रगतिशील विचार-नागरिक को अपने विचार विशाल, विस्तृत तथा प्रगतिशील बनाने चाहिएं। उसे समय की आवश्यकतानुसार अपने विचार बदलने चाहिएं। संकुचित विचारों वाला नागरिक समाज का कोई कल्याण नहीं कर सकता।
2. सेवा (Service)-नागरिक का यह कर्त्तव्य है कि वह अपने माता-पिता की सेवा करे। दीन-दुःखियों, ग़रीबों, असहायों तथा अनाथों की सहायता तथा सेवा करना उसका कर्त्तव्य है।
3. दया-भाव (Kindness)-नागरिक का यह कर्त्तव्य है कि वह दूसरों के प्रति दया की भावना रखे। दूसरों के दुःखों को देखकर व्यक्ति के दिल में दया उत्पन्न होनी चाहिए तथा उनकी सहायता करनी चाहिए।
4. अहिंसा (Non-Violence) नागरिक का नैतिक कर्त्तव्य है कि वह दूसरों के प्रति अहिंसा की भावना रखे। किसी की हत्या करना या मारना नैतिकता के विरुद्ध है।
5. आत्म-संयम (Self-Control)–नागरिक का कर्त्तव्य है कि वह संयम से रहे। उसको अपने मन और इन्द्रियों को वश में रखना चाहिए। गुरु गोबिन्द सिंह जी का आदेश उल्लेखनीय है कि ‘मन जीते जग जीत’।
6. प्रेम और सहानुभूति (Love and Sympathy)-दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति की भावना रखना नागरिक का कर्तव्य है। दूसरों के साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, मीठी बोली बोलना चाहिए तथा दूसरों के संकट में काम आना चाहिए।
7. आज्ञा पालन तथा अनुशासन (Obedience and Discipline)-राज्य के प्रति तो अपने कर्त्तव्यों का पालन प्रत्येक नागरिक को करना ही पड़ता है, परन्तु परिवार के बड़े सदस्यों और रिश्तेदारों, अध्यापकों तथा उच्च अधिकारियों की आज्ञाओं का पालन करना भी नागरिकों का कर्तव्य है। नागरिक जहां भी जाए उसे स्थान या संस्था में सम्बन्धित नियमों का पालन ईमानदारी से करना चाहिए।
8. निःस्वार्थ भावना (Selfless Spirit)-नागरिक को नि:स्वार्थ होना चाहिए। उसे प्रत्येक कार्य अपने लाभ के लिए ही नहीं करना चाहिए बल्कि उसे दूसरों की भलाई के लिए भी काय करने चाहिएं।
9. धर्मानुसार आचरण (Religious Performance)-नागरिक का कर्तव्य है कि वह धर्मानुसार चले और कोई ऐसा काम न करे जो उसके धर्म के विरुद्ध हो। धर्म में अन्ध-विश्वास नहीं होना चाहिए।
10. परिवार के प्रति कर्त्तव्य (Duties Hards Family)-नागरिक के परिवार के प्रति निम्नलिखित कर्त्तव्य हैं
- आज्ञा पालन करना- प्रत्येक नागरिक को अपने माता-पिता तथा वटी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अन्य सदस्यों से भी आदरपूर्वक व्यवहार करना चाहिए तथा अनुशासन में रहना प्रत्येक नागरिक के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- आवश्यकताओं की पूर्ति करना-नागरिक का कर्त्तव्य है कि वह अपने परिवार के लिए अच्छे तथा साफ़सुथरे घर का निर्माण करे और परिवार के सदस्यों का पालन-पोषण करने के लिए धन कमाए।
- परिवार के नाम को रोशन करना-प्रत्येक नागरिक को ऐसा काम करना चाहिए जिससे परिवार का नाम रोशन हो और कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे परिवार की बदनामी हो।
11. नागरिक के पड़ोसियों के प्रति कर्त्तव्य (Duties towards one’s neighbours)-पड़ोसी ही व्यक्ति का सामाजिक समाज होता है। इसलिए नागरिक के अपने पड़ोपियों के प्रति निम्नलिखित कर्तव्य हैं
- प्रेम तथा सहयोग की भावना-प्रत्येक नागरिक में अपने पड़ोसियों के प्रति प्रेम, सहयोग, सहानुभूति तथा मित्रता की भावना होनी चाहिए। किसी ने ठीक कहा है कि, “हम साया मां-बाप जाया!”
- दुःख-सुख में शामिल होना-प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने पड़ोसियों के दुःख-सुख का साथी बने। अपने सुख की परवाह किए बिना अपने पड़ोसी की दुःख में सहायता करनी चाहिए।
- झगड़ा न करना-यदि पड़ोसी अच्छा न हो तो भी उससे लड़ना-झगड़ना नहीं चाहिए। बच्चों की लड़ाई में बड़ों को सम्मिलित नहीं हो जाना चाहिए।
- पड़ोस के वातावरण को साफ़ रखना-पड़ोस अथवा अपने आस-पास सफ़ाई रखना नागरिक का कर्तव्य
12. गांव, नगर तथा प्रान्त के प्रति कर्त्तव्य (Duties towards Village, City and Province) नागरिक के गांव, नगर तथा प्रान्त के प्रति कर्त्तव्य इस प्रकार हैं-
- साफ़-सुथरा और सुन्दर बनाना-प्रत्येक नागरिक को गांव अथवा शहर को साफ़-सुथरा रखने के लिए तथा सुन्दर बनाने के लिए सहयोग देना चाहिए।
- सामाजिक बुराइयों को दूर करना-प्रत्येक नागरिक को सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए और स्वयं भी इनका पालन करना चाहिए।
- उन्नति करना-प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है कि वह गांव, नगर तथा प्रान्त की उन्नति के लिए कार्य करे।
- सहयोग देना–प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह गांव, नगर तथा प्रान्त में शान्ति बनाए रखने के लिए दूसरों के साथ सहयोग करे, सरकारी कर्मचारियों की सहायता करे तथा गांव, नगर और प्रान्त के नियमों का पालन करे।
13. राज्य के प्रति कर्त्तव्य (Duties towards State)-नागरिक के राज्य के प्रति कुछ नैतिक कर्त्तव्य हैं। राज्य के अन्दर रह कर ही मनुष्य अपना विकास कर सकता है। मनुष्य का कर्त्तव्य है कि वह राज्य की उन्नति के लिए कार्य करे। नागरिक को अपने हित को राज्य के हित के सामने कोई महत्त्व नहीं देना चाहिए।
14. विश्व के प्रति कर्त्तव्य (Duties towards World)-नागरिक का विश्व के प्रति भी कुछ कर्त्तव्य है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह समस्त मानव की भलाई तथा उन्नति के लिए कार्य करे। विश्व में शान्ति की स्थापना की बहुत आवश्यकता है। मनुष्य को विश्व में शान्ति बनाए रखने के लिए प्रयत्न करने चाहिएं।
कानूनी कर्तव्य (Legal Duties) –
नागरिक के नैतिक कर्तव्यों के अतिरिक्त कानूनी कर्त्तव्य भी हैं। कानूनी कर्तव्य का पालन न करने पर दण्ड मिलता है। आधुनिक नागरिक के कानूनी कर्त्तव्य मुख्यतः निम्नलिखित हैं-
1. देशभक्ति (Patriotism)–नागरिक का प्रथम कानूनी कर्त्तव्य अपने देश के प्रति वफ़ादारी का है। जो नागरिक अपने देश से गद्दारी करते हैं उन्हें देश-द्रोही कहा जाता है और राज्य ऐसे नागरिकों को कड़ी-से-कड़ी सज़ा देता है। चीन आदि साम्यवादी देशों में नागरिकों के इन कर्त्तव्यों को संविधान में लिखा गया है। नागरिक का यह कर्त्तव्य है कि वह देश की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान करे।
2. कानूनों का पालन (Obedience to Laws)-नागरिकों का कानूनी कर्त्तव्य है कि वे कानूनों का पालन करें। जो नागरिक कानूनों का पालन नहीं करता उसे दण्ड दिया जाता है। राज्य में शान्ति की स्थापना के लिए सरकार कई प्रकार के कानूनों का निर्माण करती है। यदि नागरिक इन कानूनों का पालन नहीं करते तो समाज में शान्ति की व्यवस्था बनी नहीं रहती। जिन देशों के संविधान लिखित हैं वहां पर संविधान को सर्वोच्च कानून माना जाता है और नागरिकों का कर्त्तव्य है कि वे संविधान के अनुसार कार्य करें।
3. करों को ईमानदारी से चुकाना (Payment of Taxes Honestly)-नागरिक का कर्तव्य है कि ईमानदारी से करों का भुगतान करे। यदि नागरिक करों को धोखे से बचा लेता है तो इससे सरकार के समक्ष अधिक कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं जिससे सरकार जनता की भलाई के लिए आवश्यक कार्य नहीं कर पाती। भारत के नागरिक कर ईमानदारी से नहीं देते।
4. सरकार के साथ सहयोग (Co-operative with the Government)-नागरिकों का कर्तव्य है कि वे सरकार को शान्ति की स्थापना बनाए रखने के लिए सहयोग दें। सरकार चोरों तथा डाकुओं को पकड़ कर सज़ा देती है। पर नागरिकों का कर्त्तव्य है कि वे अपराधियों को कानून के हवाले करें। जो नागरिक अपराधियों को सहारा देता है, कानून की नज़र में वह भी अपराधी है और उसे भी दण्ड दिया जाता है। नागरिकों का कर्तव्य है कि वे सरकार से उन कर्मचारियों की शिकायत करें जो रिश्वत लेते हैं और अपने कार्य को ठीक ढंग से नहीं करते। जब बीमारी फैल जाए अथवा अकाल पड़ जाए तब नागरिकों को सरकार की सहायता करनी चाहिए।
5. सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा (Protection of Public Property)-नागरिकों का यह कर्त्तव्य है कि वे सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करें। जो नागरिक सार्वजनिक सम्पत्ति को नष्ट करता है उसे कड़ी-से-कड़ी सज़ा दी जाती है। भारत के नागरिक सार्वजनिक सम्पत्ति की ठीक तरह से रक्षा नहीं करते।
6. मताधिकार का उचित प्रयोग (Right use of Vote)-प्रजातन्त्र में प्रत्येक नागरिक को मत देने का अधिकार होता है। प्रजातन्त्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि नागरिक अपने मत देने के अधिकार का उचित प्रयोग करे। उन्हें अपने वोट को बेचने का अधिकार नहीं है। यदि कोई नागरिक पैसे लेकर वोट का प्रयोग करता है और वह पकड़ा जाता है तो कानून उसे सज़ा देता है। नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपना वोट उसी उम्मीदवार को दे जो बहुत समझदार, निःस्वार्थ, ईमानदार तथा शासन चलाने के लिए कुशल हो।
प्रश्न 7.
अधिकार और कर्तव्य किस प्रकार सम्बन्धित हैं ? विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।
(How rights and duties are inter-related ? Explain fully.)
अथवा
अधिकारों और कर्तव्यों की परिभाषा दें। उनके परस्पर सम्बन्धों की व्याख्या करो।
(Define Rights and Duties. Discuss the relations between them.)
उत्तर-
अधिकार सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं जिनके बिना न तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और न ही समाज के लिए उपयोगी कार्य कर सकता है। आधुनिक युग में अधिकारों का महत्त्व और अधिक हो गया है, क्योंकि आधुनिक युग लोकतन्त्र का युग है। इसलिए प्रत्येक राज्य अपने नागरिकों को कुछ ऐसे अधिकार देता है जिनका दिया जाना उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण पैदा करने के लिए आवश्यक होता है। लॉस्की (Laski) का कथन है कि “एक राज्य अपने नागरिकों को जिस प्रकार के अधिकार प्रदान करता है, उन्हीं के आधार पर राज्य को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है।”
अधिकारों का अर्थ एवं परिभाषाएं (Meaning and Definitions of Rights)—मनुष्य को अपना विकास करने के लिए कुछ सुविधाओं की आवश्यकता होती है। मनुष्य को जो सुविधाएं समाज से मिली होती हैं, उन्हीं सुविधाओं को हम अधिकार कहते हैं। साधारण शब्दों, में अधिकार से अभिप्राय उन सुविधाओं और अवसरों से होता है जो मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं और उन्हें समाज में मान्यता दी जाती है। अन्य शब्दों में, अधिकार वे सुविधाएं हैं जिनके कारण हमें किसी कार्य को करने या न करने की शक्ति मिलती है।
विभिन्न लेखकों ने अधिकार की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं-
- वाइल्ड (Wild) के अनुसार, “विशेष कार्य करने में स्वतन्त्रता की उचित मांग ही अधिकार है।” (“Right is a reasonable claim to freedom in the exercise of certain activities.”)
- ग्रीन (Green) के अनुसार, “अधिकार व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक बाहरी अवस्थाएं हैं।” (“Rights are those powers which are necessary to the fulfilment of man’s vocation as moral being.”)
- बोसांके (Bosanquet) के अनुसार, “अधिकार वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है।” (“A right is a claim recognised by society enforced by the State.”)
- हालैंड (Holland) के अनुसार, “अधिकार एक व्यक्ति की वह शक्ति है, जिससे वह दूसरे के कार्यों पर प्रभाव डाल सकता है और जो उसकी अपनी ताकत पर नहीं बल्कि समाज की राय या शक्ति पर निर्भर है।” (“Right is one man’s capacity of influencing the acts of another by means not of his strength but of the opinion or the force of society.”)
- लॉस्की (Laski) के शब्दों में, “अधिकार सामाजिक जीवन की वे अवस्थाएं हैं जिनके बिना कोई व्यक्ति अपने जीवन का पूर्ण विकास नहीं कर सकता।” (“Rights are those conditions of social life without which no
man can seek, in general, to be himself at the best.”)
- डॉ० बेनी प्रसाद (Dr, Beni Parsad) के अनुसार, “अधिकार वे सामाजिक अवस्थाएं हैं जो व्यक्ति की उन्नति के लिए आवश्यक हैं। अधिकार सामाजिक जीवन का आवश्यक पक्ष हैं।” (“Rights are those social conditions of life which are essential for the development of the individual. Rights are the essential aspects of social life.”’)
अधिकारों की विशेषताएं (Characteristics of Rights)-उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि अधिकार एक वातावरण है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन के विकास के लिए स्वतन्त्रतापूर्वक तथा बिना किसी बाधा के कोई कार्य कर सके। अधिकार के निम्नलिखित लक्षण हैं :-
- अधिकार समाज में ही सम्भव हो सकते हैं (Rights can be possible only in the Society)-अधिकार केवल समाज में ही मिलते हैं। समाज के बाहर अधिकारों का न कोई अस्तित्व है और न कोई आवश्यकता।
- अधिकार व्यक्ति का दावा है (Rights are claim of the Individual) अधिकार व्यक्ति का किसी कार्य को करने की स्वतन्त्रता का एक दावा है जो वह समाज से करता है। दूसरे शब्दों में, सुविधाओं की मांग को अधिकार कहते हैं। इस मांग को शक्ति नहीं कहा जा सकता।
- अधिकार समाज द्वारा मान्य होता है (Rights are recognised by the Society)-अधिकार व्यक्ति की मांग है जिसे समाज मान ले या स्वीकार कर ले। व्यक्ति की किसी सुविधा की मांग करने मात्र से वह मांग अधिकार नहीं बन जाती। व्यक्ति की मांग अधिकार का रूप उस समय धारण करती है जब समाज उसे मान्यता दे दे।
- अधिकार तर्कसंगत तथा नैतिक होता है (Rights are Reasonable and Moral) समाज व्यक्ति की उसी मांग को स्वीकार करता है जो मांग तर्कसंगत, उचित तथा नैतिक हो। जो मांग अनुचित और समाज के लिए हानिकारक हो, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।
- अधिकार असीमित नहीं होते हैं (Rights are not Absolute)-अधिकार कभी असीमित नहीं होते बल्कि वे सीमित शक्तियां होती हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक होती हैं। इसलिए ग्रीन ने अधिकारों की परिभाषा देते हुए इन्हें सामान्य कल्याण में योगदान देने के लिए मान्य शक्ति कहा है।
- अधिकार लोक हित में प्रयोग किया जा सकता है (Rights can be used for Social Good)-अधिकार का प्रयोग सामाजिक हित के लिए किया जा सकता है, समाज के अहित के लिए नहीं। अधिकार समाज में ही मिलते हैं और समाज द्वारा ही दिए जाते हैं, इसलिए यह स्वाभाविक है कि इनका प्रयोग समाज के कल्याण के लिए किया जाए।
- अधिकार सर्वव्यापी होते हैं (Rights are Universal)-अधिकार समाज में सब व्यक्तियों को समान रूप से मिलते हैं। अधिकार व्यक्ति का दावा है, परन्तु यह दावा किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता बल्कि प्रत्येक व्यक्ति का होता है जिसके आधार पर वह बाकी सबके विरुद्ध स्वतन्त्रता की मांग करता है। इस प्रकार जो अधिकार एक व्यक्ति को प्राप्त है, वही अधिकार समाज के दूसरे सदस्यों को भी प्राप्त होता है।
- अधिकार के साथ कर्त्तव्य होते हैं (Rights are always accompanied by Duties)-अधिकार की यह भी विशेषता है कि यह अकेला नहीं चलता। इसके साथ कर्त्तव्य भी रहते हैं। अधिकार और कर्त्तव्य हमेशा साथ-साथ चलते हैं। क्योंकि अधिकार सब व्यक्तियों को समान रूप से मिलते हैं, इसलिए अधिकार की प्राप्ति के साथ व्यक्ति को यह कर्त्तव्य भी प्राप्त हो जाता है कि दूसरे के अधिकार में हस्तक्षेप न करे। कर्त्तव्य के बिना अधिकार नहीं दिए जा सकते।
- अधिकार राज्य द्वारा लागू और सुरक्षित होता है (Right is enforced and protected by the State)अधिकार की यह भी एक विशेषता है कि राज्य ही अधिकार को लागू करता है और उसकी रक्षा करता है। राज्य कानून द्वारा अधिकारों को निश्चित करता है और उनके उल्लंघन के लिए दण्ड की व्यवस्था करता है। यह आवश्यक नहीं कि अधिकार राज्य द्वारा बनाए भी जाएं। जिस सुविधा को समाज में आवश्यक समझा जाता है, राज्य उसको संरक्षण देकर उसको निश्चित और सुरक्षित बना देता है।
- अधिकार स्थायी नहीं होते (Rights are not Static) अधिकार की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि अधिकार स्थायी नहीं होते बल्कि अधिकार सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं।
सामाजिक जीवन कर्त्तव्य पालन के बिना ठीक नहीं चल सकता। समाज में रहते हुए मनुष्य अपने हित के लिए बहुत से कार्य करता है, परन्तु कुछ कार्य उसे दूसरों के हितों के लिए भी करने पड़ते हैं, चाहे उन्हें करने की इच्छा हो या न हो। जो कार्य व्यक्ति को आवश्यक रूप से करने पड़ते हैं, उनको कर्त्तव्य कहा जाता है। इस प्रकार कर्तव्य व्यक्ति द्वारा अपने या दूसरों के लिए किया गया वह कार्य है जो उसे अवश्य करना पड़ता है। अधिकार और कर्तव्य का अटूट सम्बन्ध है। कर्त्तव्यों के बिना अधिकार नहीं दिए जा सकते और कर्तव्यों का बहुत ही महत्त्व होता है। बहुत से संविधानों में तो अधिकारों के साथ ही कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। यदि नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत नहीं है तो लोकतन्त्र सफल नहीं हो सकता।
कर्तव्य का अर्थ (Meaning of Duty)-कर्त्तव्य’ शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द ‘Duty’ का पर्यायवाची है। ड्यूटी शब्द डैट (Debt) शब्द से बना है जिसका अर्थ है ऋण या कर्जा । शाब्दिक अर्थ में कर्त्तव्य एक प्रकार का हमारा समाज के प्रति ऋण है जो हमें अधिकारों के बदले चुकाना पड़ता है। समाज व्यक्ति को अनेक सुविधाएं प्रदान करता है, जिस कारण व्यक्ति समाज का ऋणी है। इस ऋण को चुकाने के लिए समाज के प्रति व्यक्ति के कुछ कर्त्तव्य हैं। इस प्रकार समाज की हमारे ऊपर मांग ही हमारे कर्त्तव्य हैं। स्वर्गीय राष्ट्रपति डॉ० जाकिर हुसैन के शब्दों में, “कर्त्तव्य आज्ञा का अन्धाधुन्ध पालन नहीं है बल्कि वह अपनी बन्दिशों और उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने की तीव्र इच्छा है।” (“Duty is not dumb obedience, it is an active desire to fulfil obligations and responsibilities.”)
कर्त्तव्य दो प्रकार के होते हैं-
- नैतिक (Moral)
- कानूनी (Lagal)।
1. नैतिक कर्त्तव्य (Moral Duties) नैतिक कर्त्तव्य सदाचार पर आधारित होते हैं जिनका पालन नैतिकता के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए बच्चों का नैतिक कर्त्तव्य है कि अपने माता-पिता की सेवा करें। नैतिक कर्त्तव्य का पालन न करने वाले को सज़ा नहीं दी जा सकती।
2. कानूनी कर्त्तव्य (Lagal Duties)-कानूनी कर्त्तव्य वे कर्त्तव्य होते हैं जिन्हें राज्य कानून के द्वारा अपने नागरिकों को दे देता है। उदाहरण के लिए आयकर देना कानूनी कर्त्तव्य है। कानूनी कर्तव्य का पालन न करने पर राज्य दण्ड देता
है।
नागरिक के कर्तव्य (Duties of a Citizen) – व्यक्ति को जीवन में बहुत-से कर्त्तव्यों का पालन करना पड़ता है। एक लेखक का कहना है कि सच्ची नागरिकता अपने कर्तव्यों का उचित पालन करने में है। समाज में विभिन्न समुदायों तथा संस्थाओं के प्रति नागरिक के भिन्न-भिन्न कर्तव्य होते हैं। जैसे-कर्त्तव्य अपने परिवार के प्रति हैं, अपने पड़ोसियों के प्रति, अपने गांव या शहर के प्रति, अपने राज्य के प्रति, अपने देश के प्रति, मानव जाति के प्रति और यहां तक कि अपने प्रति भी हैं। नागरिकों के मुख्य कर्तव्य निम्नलिखित हैं-
नागरिक के नैतिक कर्त्तव्य (Moral Duties of a Citizen) नागरिक के ऐसे अनेक कर्तव्य हैं जिनका पालन करना अथवा न करना नागरिक की इच्छा पर निर्भर करता है। इन कर्तव्यों का पालन न करने वाले को कानून दण्ड नहीं दे सकता, फिर भी इन कर्त्तव्यों का विशेष महत्त्व है। नागरिक के मुख्य नैतिक कर्तव्य निम्नलिखित हैं-
1. नागरिक के अपने प्रति कर्त्तव्य (Duties towards Oneself)-नागरिक के अपने प्रति कर्त्तव्य इस प्रकार हैं-
- रोग से दूर रहना-प्रत्येक नागरिक को सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य व्यक्ति की सबसे बड़ी सम्पत्ति होती है।
- शिक्षा प्राप्त करना- शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य अपने मन का विकास कर सकता है। अतः प्रत्येक नागरिक को दिल लगाकर शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए।
- परिश्रम करना-नागरिक का यह कर्त्तव्य है कि वह कड़ा परिश्रम करे ताकि देश के उत्पादन में वृद्धि हो।
- आर्थिक विकास-नागरिक को आर्थिक विकास करना चाहिए। जो व्यक्ति अपना आर्थिक विकास नहीं करता वह अपने साथ और अपने परिवार के साथ अन्याय करता है।
- चरित्र- नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने चरित्र को ठीक रखे। नैतिक विकास के लिए नागरिकों को सदाचारी बनना चाहिए।
- सत्य-नागरिक को सदैव सत्य बोलना चाहिए। (vii) ईमानदारी-नागरिक का कर्त्तव्य है कि वह अपना कार्य ईमानदारी से करे।
- प्रगतिशील विचार-नागरिक को अपने विचार विशाल, विस्तृत तथा प्रगतिशील बनाने चाहिएं। उसे समय की आवश्यकतानुसार अपने विचार बदलने चाहिएं। संकुचित विचारों वाला नागरिक समाज का कोई कल्याण नहीं कर सकता।
2. सेवा (Service)-नागरिक का यह कर्त्तव्य है कि वह अपने माता-पिता की सेवा करे। दीन-दुःखियों, ग़रीबों, असहायों तथा अनाथों की सहायता तथा सेवा करना उसका कर्त्तव्य है।
3. दया-भाव (Kindness)-नागरिक का यह कर्त्तव्य है कि वह दूसरों के प्रति दया की भावना रखे। दूसरों के दुःखों को देखकर व्यक्ति के दिल में दया उत्पन्न होनी चाहिए तथा उनकी सहायता करनी चाहिए।
4. अहिंसा (Non-Violence) नागरिक का नैतिक कर्त्तव्य है कि वह दूसरों के प्रति अहिंसा की भावना रखे। किसी की हत्या करना या मारना नैतिकता के विरुद्ध है।
5. आत्म-संयम (Self-Control)–नागरिक का कर्त्तव्य है कि वह संयम से रहे। उसको अपने मन और इन्द्रियों को वश में रखना चाहिए। गुरु गोबिन्द सिंह जी का आदेश उल्लेखनीय है कि ‘मन जीते जग जीत’।
6. प्रेम और सहानुभूति (Love and Sympathy)-दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति की भावना रखना नागरिक का कर्तव्य है। दूसरों के साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, मीठी बोली बोलना चाहिए तथा दूसरों के संकट में काम आना चाहिए।
7. आज्ञा पालन तथा अनुशासन (Obedience and Discipline)-राज्य के प्रति तो अपने कर्त्तव्यों का पालन प्रत्येक नागरिक को करना ही पड़ता है, परन्तु परिवार के बड़े सदस्यों और रिश्तेदारों, अध्यापकों तथा उच्च अधिकारियों की आज्ञाओं का पालन करना भी नागरिकों का कर्तव्य है। नागरिक जहां भी जाए उसे स्थान या संस्था में सम्बन्धित नियमों का पालन ईमानदारी से करना चाहिए।
8. निःस्वार्थ भावना (Selfless Spirit)-नागरिक को नि:स्वार्थ होना चाहिए। उसे प्रत्येक कार्य अपने लाभ के लिए ही नहीं करना चाहिए बल्कि उसे दूसरों की भलाई के लिए भी काय करने चाहिएं।
9. धर्मानुसार आचरण (Religious Performance)-नागरिक का कर्तव्य है कि वह धर्मानुसार चले और कोई ऐसा काम न करे जो उसके धर्म के विरुद्ध हो। धर्म में अन्ध-विश्वास नहीं होना चाहिए।
10. परिवार के प्रति कर्त्तव्य (Duties Hards Family)-नागरिक के परिवार के प्रति निम्नलिखित कर्त्तव्य हैं
- आज्ञा पालन करना- प्रत्येक नागरिक को अपने माता-पिता तथा वटी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अन्य सदस्यों से भी आदरपूर्वक व्यवहार करना चाहिए तथा अनुशासन में रहना प्रत्येक नागरिक के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- आवश्यकताओं की पूर्ति करना-नागरिक का कर्त्तव्य है कि वह अपने परिवार के लिए अच्छे तथा साफ़सुथरे घर का निर्माण करे और परिवार के सदस्यों का पालन-पोषण करने के लिए धन कमाए।
- परिवार के नाम को रोशन करना-प्रत्येक नागरिक को ऐसा काम करना चाहिए जिससे परिवार का नाम रोशन हो और कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे परिवार की बदनामी हो।
11. नागरिक के पड़ोसियों के प्रति कर्त्तव्य (Duties towards one’s neighbours)-पड़ोसी ही व्यक्ति का सामाजिक समाज होता है। इसलिए नागरिक के अपने पड़ोपियों के प्रति निम्नलिखित कर्तव्य हैं
- प्रेम तथा सहयोग की भावना-प्रत्येक नागरिक में अपने पड़ोसियों के प्रति प्रेम, सहयोग, सहानुभूति तथा मित्रता की भावना होनी चाहिए। किसी ने ठीक कहा है कि, “हम साया मां-बाप जाया!”
- दुःख-सुख में शामिल होना-प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने पड़ोसियों के दुःख-सुख का साथी बने। अपने सुख की परवाह किए बिना अपने पड़ोसी की दुःख में सहायता करनी चाहिए।
- झगड़ा न करना-यदि पड़ोसी अच्छा न हो तो भी उससे लड़ना-झगड़ना नहीं चाहिए। बच्चों की लड़ाई में बड़ों को सम्मिलित नहीं हो जाना चाहिए।
- पड़ोस के वातावरण को साफ़ रखना-पड़ोस अथवा अपने आस-पास सफ़ाई रखना नागरिक का कर्तव्य
12. गांव, नगर तथा प्रान्त के प्रति कर्त्तव्य (Duties towards Village, City and Province) नागरिक के गांव, नगर तथा प्रान्त के प्रति कर्त्तव्य इस प्रकार हैं-
- साफ़-सुथरा और सुन्दर बनाना-प्रत्येक नागरिक को गांव अथवा शहर को साफ़-सुथरा रखने के लिए तथा सुन्दर बनाने के लिए सहयोग देना चाहिए।
- सामाजिक बुराइयों को दूर करना-प्रत्येक नागरिक को सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए और स्वयं भी इनका पालन करना चाहिए।
- उन्नति करना-प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है कि वह गांव, नगर तथा प्रान्त की उन्नति के लिए कार्य करे।
- सहयोग देना–प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह गांव, नगर तथा प्रान्त में शान्ति बनाए रखने के लिए दूसरों के साथ सहयोग करे, सरकारी कर्मचारियों की सहायता करे तथा गांव, नगर और प्रान्त के नियमों का पालन करे।
13. राज्य के प्रति कर्त्तव्य (Duties towards State)-नागरिक के राज्य के प्रति कुछ नैतिक कर्त्तव्य हैं। राज्य के अन्दर रह कर ही मनुष्य अपना विकास कर सकता है। मनुष्य का कर्त्तव्य है कि वह राज्य की उन्नति के लिए कार्य करे। नागरिक को अपने हित को राज्य के हित के सामने कोई महत्त्व नहीं देना चाहिए।
14. विश्व के प्रति कर्त्तव्य (Duties towards World)-नागरिक का विश्व के प्रति भी कुछ कर्त्तव्य है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह समस्त मानव की भलाई तथा उन्नति के लिए कार्य करे। विश्व में शान्ति की स्थापना की बहुत आवश्यकता है। मनुष्य को विश्व में शान्ति बनाए रखने के लिए प्रयत्न करने चाहिएं।
कानूनी कर्तव्य (Legal Duties) –
नागरिक के नैतिक कर्तव्यों के अतिरिक्त कानूनी कर्त्तव्य भी हैं। कानूनी कर्तव्य का पालन न करने पर दण्ड मिलता है। आधुनिक नागरिक के कानूनी कर्त्तव्य मुख्यतः निम्नलिखित हैं-
1. देशभक्ति (Patriotism)–नागरिक का प्रथम कानूनी कर्त्तव्य अपने देश के प्रति वफ़ादारी का है। जो नागरिक अपने देश से गद्दारी करते हैं उन्हें देश-द्रोही कहा जाता है और राज्य ऐसे नागरिकों को कड़ी-से-कड़ी सज़ा देता है। चीन आदि साम्यवादी देशों में नागरिकों के इन कर्त्तव्यों को संविधान में लिखा गया है। नागरिक का यह कर्त्तव्य है कि वह देश की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान करे।
2. कानूनों का पालन (Obedience to Laws)-नागरिकों का कानूनी कर्त्तव्य है कि वे कानूनों का पालन करें। जो नागरिक कानूनों का पालन नहीं करता उसे दण्ड दिया जाता है। राज्य में शान्ति की स्थापना के लिए सरकार कई प्रकार के कानूनों का निर्माण करती है। यदि नागरिक इन कानूनों का पालन नहीं करते तो समाज में शान्ति की व्यवस्था बनी नहीं रहती। जिन देशों के संविधान लिखित हैं वहां पर संविधान को सर्वोच्च कानून माना जाता है और नागरिकों का कर्त्तव्य है कि वे संविधान के अनुसार कार्य करें।
3. करों को ईमानदारी से चुकाना (Payment of Taxes Honestly)-नागरिक का कर्तव्य है कि ईमानदारी से करों का भुगतान करे। यदि नागरिक करों को धोखे से बचा लेता है तो इससे सरकार के समक्ष अधिक कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं जिससे सरकार जनता की भलाई के लिए आवश्यक कार्य नहीं कर पाती। भारत के नागरिक कर ईमानदारी से नहीं देते।
4. सरकार के साथ सहयोग (Co-operative with the Government)-नागरिकों का कर्तव्य है कि वे सरकार को शान्ति की स्थापना बनाए रखने के लिए सहयोग दें। सरकार चोरों तथा डाकुओं को पकड़ कर सज़ा देती है। पर नागरिकों का कर्त्तव्य है कि वे अपराधियों को कानून के हवाले करें। जो नागरिक अपराधियों को सहारा देता है, कानून की नज़र में वह भी अपराधी है और उसे भी दण्ड दिया जाता है। नागरिकों का कर्तव्य है कि वे सरकार से उन कर्मचारियों की शिकायत करें जो रिश्वत लेते हैं और अपने कार्य को ठीक ढंग से नहीं करते। जब बीमारी फैल जाए अथवा अकाल पड़ जाए तब नागरिकों को सरकार की सहायता करनी चाहिए।
5. सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा (Protection of Public Property)-नागरिकों का यह कर्त्तव्य है कि वे सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करें। जो नागरिक सार्वजनिक सम्पत्ति को नष्ट करता है उसे कड़ी-से-कड़ी सज़ा दी जाती है। भारत के नागरिक सार्वजनिक सम्पत्ति की ठीक तरह से रक्षा नहीं करते।
6. मताधिकार का उचित प्रयोग (Right use of Vote)-प्रजातन्त्र में प्रत्येक नागरिक को मत देने का अधिकार होता है। प्रजातन्त्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि नागरिक अपने मत देने के अधिकार का उचित प्रयोग करे। उन्हें अपने वोट को बेचने का अधिकार नहीं है। यदि कोई नागरिक पैसे लेकर वोट का प्रयोग करता है और वह पकड़ा जाता है तो कानून उसे सज़ा देता है। नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपना वोट उसी उम्मीदवार को दे जो बहुत समझदार, निःस्वार्थ, ईमानदार तथा शासन चलाने के लिए कुशल हो।
अधिकारों और कर्तव्यों में सम्बन्ध-
अधिकार और कर्तव्य में घनिष्ठ सम्बन्ध है। यह कहा जाता है कि अधिकार और कर्त्तव्य एक ही वस्तु के दो पहल हैं और इन्हें एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अधिकार में कर्त्तव्य निहित है अर्थात् अधिकार के साथ कर्त्तव्य स्वयंमेव मिल जाते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि अधिकार और कर्त्तव्य साथ-साथ चलते हैं। अधिकार अन्त में कर्तव्य बन जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि अधिकार पाने वाले को यह नहीं समझना चाहिए कि उसे केवल अधिकार ही मिला है। अन्त में उसे पता चलता है कि अधिकार का प्रयोग करने में भी कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। इन सभी कथनों से सिद्ध होता है कि दोनों का एक-दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता। कर्त्तव्य के बिना अधिकारों का कोई अस्तित्व नहीं है। कर्त्तव्य पालन से ही व्यक्ति अधिकारों का अधिकारी बनता है। वाइल्ड (Wilde) के शब्दों में, “केवल कर्त्तव्यों के संसार में ही अधिकारों का महत्त्व होता है।” (“It is only in a world of duties that rights have significance.”) जिस प्रकार बीज डालने, पानी देने और देखभाल करने के पश्चात् ही फल की प्राप्ति होती है उसी प्रकार अधिकार फल के समान हैं और उनकी प्राप्ति कर्त्तव्य रूपी परिश्रम के पश्चात् ही हो सकती है। ___ अधिकारों और कर्तव्यों में निम्नलिखित सम्बन्ध पाए जाते हैं-
1. एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य है (One’s right implies other’s duty) एक व्यक्ति का जो अधिकार है वही दूसरों का कर्तव्य बन जाता है कि वे उनके अधिकार को मानें तथा उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें। इस प्रकार एक के अधिकार से दूसरों का कर्त्तव्य बंधा हुआ है। लॉस्की (Laski) के शब्दों में, “मेरा अधिकार तुम्हारा कर्तव्य” (“My right implies your duty.”) उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को घूमने-फिरने का अधिकार मिला हुआ है तो दूसरों का यह कर्त्तव्य है कि वे उसके घूमने-फिरने में बाधा उत्पन्न न करें। यदि दूसरे उनमें बाधा डालते हैं तो वह व्यक्ति अपने घूमने-फिरने के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। एक व्यक्ति का जीवन और सम्पत्ति का अधिकार उसी समय तक चल सकता है जब तक कि दूसरे व्यक्ति उसके जीवन और सम्पत्ति में हस्तक्षेप न करें। जब एक व्यक्ति दूसरे को अधिकार प्रयोग करने नहीं देता तो दूसरा व्यक्ति भी उसको कोई अधिकार प्रयोग नहीं करने देगा। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के अधिकार में हस्तक्षेप करने लगेगा और समाज में एक प्रकार की अराजकता फैल जाएगी। बैनिटो जॉरेज़ (Banito Jaurez) का कहना है, कि “दूसरों के अधिकारों का आदर करने का ही नाम शान्ति है।”
2. एक का अधिकार उसका कर्त्तव्य भी है (One’s right implies one’s duty also)—एक व्यक्ति के अधिकार में उसका यह कर्त्तव्य निहित है कि वह दूसरों के उसी प्रकार के अधिकारों को मानते हुए उनमें बाधा न डाले। लॉस्की (Laski) के शब्दानुसार, “मेरे अधिकार में यह निहित है कि मैं तुम्हारे समान अधिकार को स्वीकार करूं।” (“My right implies my duty to admit a smiliar right of yours.”) समाज में सभी व्यक्ति समान होते हैं तथा सबको समान अधिकार मिलते हैं। अधिकार कुछ व्यक्तियों की सम्पत्ति नहीं होते। जो अधिकार मेरे पास हैं, वही अधिकार दूसरे के पास भी हैं। घूमने-फिरने का अधिकार मुझे मिला हुआ है, परन्तु यह अधिकार दूसरे सभी नागरिकों के पास भी है। मेरा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि मैं दूसरों का अपने अधिकारों का प्रयोग करने में पूरा सहयोग दूं। ऐसा करने से ही मैं अपने अधिकार का पूरा प्रयोग कर सकता हूं। एक व्यक्ति को यदि भाषण की स्वतन्त्रता का अधिकार है तो उसे दूसरों के भाषण में रुकावट डालने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यदि वह दूसरों के भाषण में बाधा डालेगा तो दूसरे व्यक्ति भी उसके भाषण में बाधा डालेंगे। दूसरे के कर्त्तव्य से व्यक्ति को अधिकार मिलते हैं और दूसरों के अधिकार व्यक्ति के कर्त्तव्य के समान हैं। इस प्रकार के अधिकार में उसका अपना कर्त्तव्य छिपा है।
3. अधिकारों का उचित प्रयोग (Proper use of Rights)-अधिकार का सदुपयोग करना भी व्यक्ति का कर्तव्य है। अधिकार के दुरुपयोग से दूसरों को हानि पहुंचती है और ऐसा करने की स्वीकृति समाज द्वारा नहीं दी जा सकती। एक व्यक्ति को यदि बोलने और भाषण देने की स्वतन्त्रता दी गई है तो वह इस अधिकार के द्वारा दूसरों का अपमान करने, दूसरों को गाली निकालने, अफवाह फैलाने तथा लोगों को भड़काने आदि में प्रयोग नहीं कर सकता। ऐसा करने पर उसका अधिकार छीन लिया जाएगा। उसका कर्त्तव्य है कि वह अधिकार का प्रयोग ठीक तरह से और अच्छे कार्यों में करे। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अधिकार का प्रयोग रचनात्मक ढंग से करे, नष्ट-भ्रष्ट करने के ढंग से नहीं।
4. प्रत्येक अधिकार से उसी प्रकार का कर्तव्य जुड़ा होता है (Every right is connected with a similar type of Duty)-प्रायः सभी अधिकारों के साथ उसी प्रकार के कर्त्तव्य जुड़े होते हैं। मुझे शादी करने का अधिकार है पर इसके साथ ही मेरा कर्त्तव्य जुड़ा है। मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने बच्चों तथा पत्नी का पालन-पोषण करूं। मुझे संघ बनाने का अधिकार है, पर मेरा कर्त्तव्य है कि संघ का उद्देश्य देश के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। मुझे भाषण का अधिकार है पर मेरा कर्त्तव्य है कि मैं न्यायालय का अपमान न करूं। अतः प्रत्येक अधिकार के साथ कर्त्तव्य जुड़ा हुआ होता है।
5. सामाजिक कल्याण (Social Welfare)—व्यक्ति समाज का एक अंग है। वह अपनी आवश्यकताओं और विकास के लिए समाज पर आश्रित है। अधिकार व्यक्ति को समाज में ही मिल सकते हैं। समाज से बाहर अधिकारों का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए समाज के प्रति भी व्यक्ति के बहुत-से कर्त्तव्य हैं। समाज की उन्नति में सहोयग देना उसका कर्त्तव्य है। लॉस्की (Laski) के कथनानुसार, “मुझे अपने अधिकारों का प्रयोग सामाजिक हित को बढ़ोत्तरी देने के लिए करना चाहिए।” व्यक्ति के अधिकार में उसका यह कर्त्तव्य निहित है कि वह उस अधिकार को समाजकल्याण में प्रयोग करे। भाषण देने की स्वतन्त्रता व्यक्ति को मिली हुई है और उसके साथ ही कर्त्तव्य भी बंधा है कि इस अधिकार द्वारा समाज का भी कुछ कल्याण किया जाए।
6. अधिकारों तथा कर्तव्यों का एक लक्ष्य (Same Object of Rights and Duties)-अधिकारों तथा कर्तव्यों का एक लक्ष्य होता है-व्यक्ति के जीवन को सुखी बनाना। समाज व्यक्ति को अधिकार इसलिए देता है ताकि वह उन्नति कर सके तथा अपने जीवन का विकास कर सके। कर्त्तव्य उसको लक्ष्य पर पहुंचने में सहायता करते हैं। कर्तव्यों के पालन से ही अधिकार सुरक्षित रह सकते हैं।
7. कर्तव्यों के बिना अधिकारों का अस्तित्व असम्भव (Without Duties No Rights)-कर्त्तव्यों के बिना अधिकारों की कल्पना नहीं की जा सकती। जहां मनुष्य को केवल अधिकार ही मिले हों, वहां वास्तव में अधिकार न होकर शक्तियां प्राप्त होती हैं। इसी तरह केवल कर्त्तव्यों के होने का अर्थ है-तानाशाही शासन।
8. राज्य के प्रति कर्त्तव्य (Duties towards the State)—व्यक्ति के अधिकार से उसे राज्य के प्रति कई प्रकार के कर्त्तव्य मिल जाते हैं। राज्य द्वारा ही हमें अधिकार मिलते हैं और राज्य ही उन अधिकारों की रक्षा करता है। राज्य ही ऐसा वातावरण उत्पन्न करता है जिससे नागरिक अपने अधिकारों का लाभ उठा सके। राज्य के बिना अधिकारों का कोई अस्तित्व नहीं, इसलिए व्यक्ति का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह राज्य की आज्ञाओं का अर्थात् कानूनों का ठीक प्रकार से पालन करे, संकट में राज्य के लिए तन, मन, धन सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार रहे तथा ईमानदारी के साथ टैक्स दे। राज्य के प्रति व्यक्ति को वफ़ादार रहना चाहिए। राज्य व्यक्ति के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करता है और व्यक्ति का भी कर्त्तव्य है कि वह राज्य की रक्षा करे।
निष्कर्ष (Conclusion)-अन्त में, हम कह सकते हैं कि अधिकार और कर्त्तव्य साथ-साथ चलते हैं और एक का दूसरे के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। जहां अधिकारों का नाम आता हो वहां कर्त्तव्य अपने-आप चलते आते हैं। अधिकार और कर्त्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस सम्बन्ध में डॉ० बेनी प्रसाद ने लिखा है, “यदि प्रत्येक पुरुष अधिकारों का ही ध्यान रखे और दूसरों की ओर अपने कर्त्तव्य का पालन न करे तो शीघ्र ही किसी के लिए भी अधिकार नहीं रहेंगे।” लॉस्की (Laski) ने भी लिखा है “हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए कुछ अधिकारों की आवश्यकता होती है। इसलिए अधिकार और कर्त्तव्य एक ही वस्तु के दो अंश हैं।” श्रीनिवास शास्त्री ने ठीक ही कहा है कि, “कर्त्तव्य और अधिकार दोनों एक ही वस्तु हैं अन्तर केवल उनको देखने में ही है। वह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कर्तव्यों के क्षेत्र में ही अधिकारों का सही महत्त्व सामने आता है।”
लघु उत्तरीय प्रश्न-
प्रश्न 1.
अधिकार क्यों आवश्यक है ? कोई चार कारण बताएं।
उत्तर-
अधिकारों का मनुष्य के जीवन में अत्यधिक महत्त्व है। मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए तथा समाज की प्रगति के लिए अधिकारों का होना अनिवार्य है। नागरिक जीवन में अधिकारों के महत्त्व निम्नलिखित हैं-
- व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास-जिस प्रकार एक पौधे के विकास के लिए धूप, पानी, मिट्टी, हवा की ज़रूरत होती है, उसी तरह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकारों की अत्यधिक आवश्यकता है। अधिकार समाज के द्वारा दी गई वे सुविधाएं हैं जिनके आधार पर व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में व्यक्ति अधिकारों की प्राप्ति से ही विकास कर सकता है।
- अधिकार समाज के विकास के साधन-व्यक्ति समाज का अभिन्न अंग है। यदि अधिकारों की प्राप्ति से व्यक्तित्व का विकास हो सकता है तो सामाजिक विकास भी स्वयमेव हो जाता है। इस तरह अधिकार समाज के विकास के साधन हैं।
- अधिकारों की व्यवस्था समाज की आधारशिला-अधिकारों की व्यवस्था के बिना समाज का जीवित रहना सम्भव नहीं है क्योंकि इसके बिना समाज में लड़ाई-झगड़े, अशान्ति और अव्यवस्था फैली रहेगी और मनुष्यों के आपसी व्यवहार की सीमाएं निश्चित नहीं हो सकती हैं। वस्तुतः अधिकार ही मनुष्य द्वारा परस्पर व्यवहार से सुव्यवस्थित समाज की आधारशिला का निर्माण करते हैं।
- अधिकारों से व्यक्ति ज़िम्मेदार बनता है।
प्रश्न 2.
अधिकारों का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए।
उत्तर-
मनुष्यों को अपना विकास करने के लिए कुछ सुविधाओं की आवश्यकता होती है। मनुष्य को जो सुविधाएं समाज में मिली होती हैं, उन्हीं सुविधाओं को अधिकार कहते हैं। साधारण शब्दों में अधिकार से अभिप्राय उन सुविधाओं और अवसरों से है जो मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं और उन्हें समाज में मान्यता प्राप्त है। अन्य शब्दों में, अधिकार वे सुविधाएं हैं जिनके कारण हमें किसी कार्य को करने या न करने की शक्ति मिलती है। विभिन्न लेखकों ने अधिकार की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। कुछ मुख्य परिभाषाएं निम्नलिखित हैं-
- ग्रीन के अनुसार, “अधिकार व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक बाहरी अवस्थाएं हैं।”
- बोसांके के अनुसार, “अधिकार वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है।”
- लॉस्की के शब्दों में, “अधिकार सामाजिक जीवन की वे अवस्थाएं हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का विकास नहीं कर सकता।”
प्रश्न 3.
अधिकार की चार मुख्य विशेषताएं बताइए।
उत्तर-
अधिकारों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं-
- अधिकार समाज में ही सम्भव हो सकते हैं-अधिकार केवल समाज में ही प्राप्त होते हैं। समाज से बाहर अधिकारों का न कोई अस्तित्व है और न कोई आवश्यकता।
- अधिकार व्यक्ति का दावा है-अधिकार व्यक्ति का किसी कार्य को करने का दावा हा जो वह समाज से करता है। दूसरे शब्दों में, सुविधाओं की मांग को अधिकार कहते हैं। इस मांग को शक्ति नहीं कहा जा सकता।
- अधिकार समाज द्वारा मान्य होते हैं-अधिकार व्यक्ति की मांग है जिसे समाज मान ले या स्वीकार कर ले। व्यक्ति द्वारा किसी सुविधा की मांग करने पर वह अधिकार नहीं बन जाती । व्यक्ति की मांग अधिकार का रूप उस समय धारण करती है जब समाज उसे मान्यता दे दे।
- अधिकार सीमित होते हैं।
प्रश्न 4.
नागरिक या सामाजिक अधिकार किसे कहते हैं ? किन्हीं चार नागरिक अधिकारों का वर्णन करो।
उत्तर-
नागरिक या सामाजिक अधिकार वे अधिकार हैं जो मनुष्य के जीवन को सभ्य बनाने के लिए आवश्यक हैं। इनके बिना मनुष्य अपने दायित्व का विकास तथा प्रगति नहीं कर सकता। ये अधिकार राज्य के सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त होते हैं। आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्य में नागरिकों को निम्नलिखित नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं-
- जीवन का अधिकार-जीवन का अधिकार सबसे महत्त्वपूर्ण अधिकार है। इसके बिना अन्य अधिकार व्यर्थ हैं। जिस मनुष्य का जीवन सुरक्षित नहीं है, वह उन्नति नहीं कर सकता नागरिकों के जीवन की रक्षा करना राज्य का परम कर्त्तव्य है।
- शिक्षा का अधिकार-शिक्षा के बिना मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। अनपढ़ व्यक्ति को गंवार तथा पशु समान समझा जाता है। शिक्षा के बिना मनुष्य को अपने अधिकारों तथा कर्त्तव्यों का ज्ञान नहीं होता। आधुनिक राज्य में सभी नागरिकों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है।
- सम्पत्ति का अधिकार-सम्पत्ति का अधिकार मनुष्य के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। सम्पत्ति सभ्यता की निशानी है। सम्पत्ति का मनुष्य के जीवन के साथ गहरा सम्बन्ध है अत: आधुनिक राज्यों में नागरिकों को सम्पत्ति का अधिकार प्राप्त है।
- नागरिक को परिवार बनाने का अधिकार होता है।
प्रश्न 5.
किन्हीं चार राजनीतिक अधिकारों का वर्णन करो।
उत्तर-
राजनीतिक अधिकार बहुत महत्त्वपूर्ण अधिकार हैं क्योंकि इन्हीं अधिकारों के द्वारा नागरिक शासन में भाग ले सकता है। आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यों में नागरिकों को निम्नलिखित राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं-
- मत देने का अधिकार-लोकतन्त्र में जनता का शासन होता है, परन्तु शासन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है। प्रतिनिधियों को चुनने के अधिकार को मत का अधिकार कहा जाता है। मत देने के लिए आयु निश्चित होती है। भारत, इंग्लैंड, रूस तथा अमेरिका में मतदान की आयु 18 वर्ष है।
- चुनाव लड़ने का अधिकार–लोकतान्त्रिक राज्यों में नागरिकों को चुनाव लड़ने का अधिकार भी प्राप्त होता है। चुनाव लड़ने के लिए एक निश्चित आयु होती है। अमीर, ग़रीब, शिक्षित, अनपढ़, कमज़ोर, शक्तिशाली सभी को समान रूप से चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त है।
- सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार-लोकतान्त्रिक राज्यों में नागरिकों को उच्च सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार है। उच्च सरकारी पदों पर नियुक्तियां योग्यता के आधार पर की जाती हैं। किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, वंश, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता।
- व्यक्ति सरकार की आलोचना कर सकते हैं।
प्रश्न 6.
किन्हीं चार आर्थिक अधिकारों का वर्णन करो।
उत्तर-
लोकतान्त्रिक राज्यों में नागरिकों को आर्थिक विकास के लिए आर्थिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं। समाजवादी देशों में आर्थिक अधिकारों पर विशेष बल दिया जाता है। नागरिकों को निम्नलिखित मुख्य आर्थिक अधिकार प्राप्त होते हैं-
- काम का अधिकार-कई राज्यों में नागरिकों को काम का अधिकार प्राप्त होता है। राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिकों को काम दे ताकि वे अपनी आजीविका कमा सकें। चीन में नागरिकों को काम का अधिकार प्राप्त है।
- उचित मजदूरी का अधिकार-किसी नागरिक को काम देना ही पर्याप्त नहीं है, उसे उसके काम की उचित मज़दूरी भी मिलनी चाहिए। उचित मज़दूरी का अर्थ है कि मज़दूरी उसके काम के अनुसार मिलनी चाहिए। बिना मज़दूरी काम लेना कानून के विरुद्ध है।
- अवकाश पाने का अधिकार- मज़दूरों को काम करने के पश्चात् अवकाश भी मिलना चाहिए। अवकाश से मनुष्य को खोई हुई शक्ति वापिस मिलती है। अवकाश में मनुष्य समस्याओं की ओर ध्यान देता है पर अवकाश वेतन सहित होना चाहिए।
- व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा का अधिकार मिलना चाहिए।
प्रश्न 7.
किन्हीं दो परिस्थितियों का वर्णन करें जिनमें अधिकारों को सीमित किया जा सकता है।
उत्तर–
प्रायः सभी लोकतान्त्रिक राज्यों में नागरिकों को अधिकार दिए जाते हैं, परन्तु कुछ परिस्थितियों में नागरिकों के अधिकारों को सीमित किया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर अधिकारों को स्थगित भी किया जा सकता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में अधिकारों को सीमित या स्थगित किया जा सकता है-
- नागरिकों के अधिकारों को सीमित किया जा सकता है यदि जनसंख्या का एक भाग सरकार के विरुद्ध ग़लत प्रचार करता है और सरकार के काम में बाधा डालता है। सरकार किसी व्यक्ति को यह प्रचार करने नहीं दे सकती कि सेना को युद्ध के समय लड़ना नहीं चाहिए या सेना को सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर देना चाहिए।
- यदि नागरिक देश की एकता और अखण्डता को हानि पहुंचाने का प्रयास करे तो सरकार उसके अधिकारों को सीमित कर सकती है। सरकार का परम कर्त्तव्य देश की एकता और अखण्डता को बनाए रखना है। इसके लिए सरकार कोई भी कदम उठा सकती है।
प्रश्न 8.
नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए क्या प्रबन्ध किए जाने आवश्यक हैं ?
उत्तर-
नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित प्रबन्ध किए जाने आवश्यक हैं-
- स्वतन्त्र न्यायपालिका-नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि राज्य में स्वतन्त्र न्यायपालिका की व्यवस्था की जानी चाहिए। स्वतन्त्र न्यायपालिका ही अधिकारों की ठीक ढंग से रक्षा कर सकती है।
- अधिकारों का संविधान में अंकित होना-अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि अधिकारों का वर्णन संविधान में किया जाए ताकि आने वाली सरकारें इनको ध्यान में रखें।
- लोकतन्त्रीय शासन प्रणाली-अधिकारों की सुरक्षा लोकतन्त्रीय प्रणाली में ही सम्भव है। लोकतन्त्रीय शासन प्रणाली में सरकार अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि अधिकार लोकतन्त्रीय प्रबन्ध में ही सुरक्षित रह सकते हैं।
- देश में प्रेस की स्वतन्त्रता होनी चाहिए।
प्रश्न 9.
अधिकार दावों से किस तरह भिन्न हैं ?
उत्तर-
प्रत्येक राज्य द्वारा अपने लोगों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं। अधिकार ऐसी सामाजिक अवस्थाओं का नाम है जिन के बिना कोई व्यक्ति पूर्ण रूप में विकास नहीं कर सकता है। अधिकार वास्तव में व्यक्ति की मांगें होती हैं। जो मांगें नैतिक एवं सामाजिक पक्ष से उचित हों, जिनको समाज स्वीकार करता हो एवं जिनको राज्य द्वारा लागू किया जाता हो उन मांगों को अधिकारों का नाम दिया जाता है। इसका स्पष्ट अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति की प्रत्येक मांग अधिकार नहीं हो सकती है। केवल उस मांग को ही अधिकार का दर्जा दिया जाता है जो मांग राज्य द्वारा स्वीकार एवं लागू की जाती है। अधिकार राज्य द्वारा सुरक्षित होते हैं। अधिकारों को लागू करने सम्बन्धी संविधान में आवश्यक व्यवस्थाएं की जाती हैं। साधारणतया संविधान में नागरिकों के अधिकार अंकित किए जाते हैं। संविधान में अंकित अधिकारों को राज्य की कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। राज्य उन अधिकारों को लागू करता है एवं उन अधिकारों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही भी करता है। संक्षेप में, अधिकारों एवं मांगों में मुख्य अन्तर यह है कि अधिकार समाज एवं राज्य द्वारा प्रमाणित होते हैं एवं राज्य द्वारा उनको लागू किया जाता है, जबकि व्यक्तियों की मांगों को राज्य की कानूनी स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है।
प्रश्न 10.
कर्त्तव्य का अर्थ लिखें और कर्तव्यों के प्रकार का वर्णन करें।
उत्तर-
कर्त्तव्य का अर्थ-कर्त्तव्य शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द ‘Duty’ का पर्यायवाची है। ड्यूटी शब्द डैब्ट (Debt) से बना है जिसका अर्थ है ऋण या कर्जा । शाब्दिक अर्थ में कर्त्तव्य एक प्रकार का हमारा समाज के प्रति ऋण है जो हमें अधिकारों के बदले में चुकाना पड़ता है। समाज व्यक्ति को अनेक सुविधाएं प्रदान करता है, जिस कारण व्यक्ति समाज का ऋणी है। इस ऋण को चुकाने के लिए व्यक्ति के समाज के प्रति कुछ कर्त्तव्य हैं। इस प्रकार समाज की हमारे ऊपर मांग ही हमारे कर्तव्य हैं। स्वर्गीय राष्ट्रपति डॉ० जाकिर हुसैन के शब्दों में, “कर्त्तव्य आज्ञा का अन्धाधुन्ध पालन नहीं है बल्कि वह अपनी बन्दिशों और कर्तव्यों को पूर्ण करने की तीव्र इच्छा है।” कर्त्तव्य दो प्रकार के होते हैं-
- नैतिक कर्तव्य-नैतिक कर्त्तव्य सदाचार पर आधारित होते हैं जिनका पालन नैतिकता के आधार पर किया जाता है। नैतिक कर्तव्यों का पालन न करने वाले को सज़ा नहीं दी जा सकती।
- कानूनी कर्तव्य-कानूनी कर्त्तव्य वे कर्त्तव्य होते हैं जिन्हें राज्य कानून के द्वारा अपने नागरिकों को दे देता है। कानूनी कर्तव्यों का पालन न करने पर राज्य दण्ड देता है।
प्रश्न 11.
नैतिक कर्तव्यों व कानूनी कर्तव्यों में क्या अन्तर है ?
उत्तर-
नैतिक कर्तव्यों व कानूनी कर्त्तव्यों में मुख्य अन्तर यह है कि नैतिक कर्तव्यों के पीछे राज्य की शक्ति नहीं होती जबकि कानूनी कर्तव्यों के पीछे राज्य की शक्ति होती है। नैतिक कर्तव्यों का पालन करना या न करना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। नैतिक कर्त्तव्य का पालन न करने पर राज्य द्वारा दण्ड नहीं दिया जा सकता। कानूनी कर्तव्यों का पालन करना नागरिकों के लिए अनिवार्य है। कानूनी कर्तव्यों का पालन न करने पर राज्य द्वारा दण्ड दिया जा सकता है।
प्रश्न 12.
मौलिक अधिकारों की व्याख्या कीजिए। भारतीय नागरिकों को कौन-कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं?
उत्तर-
जिन कानूनी अधिकारों का उल्लेख संविधान में होता है, उन्हें मौलिक अधिकारों का नाम दिया जाता है। ये वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए अनिवार्य समझे जाते हैं। भारत, अमेरिका, रूस तथा स्विट्ज़रलैंड आदि देशों में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं।
भारत के संविधान के तीसरे भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। 44वें संशोधन से पूर्व नागरिकों को सात मौलिक अधिकार प्राप्त थे, परन्तु अब 6 रह गए हैं। (1) समानता का अधिकार (2) स्वतन्त्रता का अधिकार (3) शोषण के विरुद्ध अधिकार (4) धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार (5) संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार तथा (6) संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
प्रश्न 13.
एक नागरिक के अपने देश के प्रति चार कर्त्तव्य बताओ।
उत्तर-
नागरिक के अपने देश के प्रति कुछ कर्त्तव्य होते हैं-
- नागरिक का प्रथम कर्त्तव्य अपने देश के प्रति वफ़ादारी है।
- नागरिक का दूसरा कर्तव्य कानूनों का पालन करना है।
- नागरिक का कर्तव्य है कि वह ईमानदारी से करों का भुगतान करे।
- नागरिक का कर्त्तव्य है कि वह सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करे।
प्रश्न 14.
अधिकारों और कर्तव्यों के परस्पर सम्बन्धों की संक्षिप्त व्याख्या करो। (P.B. Sept. 1989)
उत्तर-
अधिकार तथा कर्त्तव्य का आपस में बहुत गहरा सम्बन्ध है तथा इनको एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इन दोनों में उतना ही घनिष्ठ सम्बन्ध है जितना कि शरीर तथा आत्मा में। जहां अधिकार हैं वहां कर्तव्यों का होना आवश्यक है। दोनों का चोली-दामन का साथ है। मनुष्य अपने अधिकार का आनन्द तभी उठा सकता है जब दूसरे मनुष्य उसे अधिकार का प्रयोग करने दें, अर्थात् अपने कर्तव्य का पालन करें। उदारण के लिए प्रत्येक मनुष्य को जीवन का अधिकार है, परन्तु मनुष्य इस अधिकार का मज़ा तभी उठा सकता है जब दूसरे मनुष्य उसके जीवन में हस्तक्षेप न करें। परन्तु दूसरे मनुष्यों को भी जीवन का अधिकार प्राप्त है, इसलिए उस मनुष्य का कर्तव्य भी है वह दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप न करे अर्थात्, “जियो और जीने दो” का सिद्धान्त अपनाया जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि ‘अधिकारों में कर्त्तव्य निहित हैं।’
प्रश्न 15.
नागरिक के किन्हीं चार नैतिक कर्तव्यों के नाम लिखो।
उत्तर-
- नागरिक का नैतिक कर्त्तव्य माता-पिता की आज्ञा का पालन करना है।
- नागरिक का नैतिक कर्त्तव्य है कि वह दूसरों के प्रति दया व प्रेम की भावना रखे।
- नागरिक का नैतिक कर्त्तव्य शिक्षा प्राप्त करना है।
- नागरिक का नैतिक कर्त्तव्य है कि वह अपना कार्य ईमानदारी से करे।
प्रश्न 16.
नागरिक के चार कानूनी कर्त्तव्य लिखें।
उत्तर-
- नागरिक का कानूनी कर्त्तव्य है कानूनों का पालन करना।
- नागरिक का कानूनी कर्तव्य है करों का भुगतान करना।
- सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करना नागरिक का कानूनी कर्तव्य है।
- नागरिक का कर्त्तव्य अपने देश के प्रति वफ़ादारी का है।
प्रश्न 17.
नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए क्या प्रबन्ध किए जाने आवश्यक हैं ?
उत्तर-
नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित प्रबन्ध किए जाने आवश्यक हैं-
- स्वतन्त्र न्यायपालिका-नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि राज्य में स्वतन्त्र न्यायपालिका की व्यवस्था की जानी चाहिए। स्वतन्त्र न्यायपालिका ही अधिकारों की ठीक ढंग से रक्षा कर सकती है।
- अधिकारों का संविधान में अंकित होना-अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि अधिकारों का वर्णन संविधान में किया जाए ताकि आने वाली सरकारें इनको ध्यान में रखें।
- लोकतन्त्रीय शासन प्रणाली-अधिकारों की सुरक्षा लोकतन्त्रीय शासन प्रणाली में ही सम्भव है। लोकतन्त्रीय शासन प्रणाली में सरकार अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अधिकार लोकतन्त्रीय प्रबन्ध में ही सुरक्षित रह सकते हैं।
- जागरूक नागरिक-सचेत या जागरूक नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहते हैं। इसलिए जागरूक नागरिकों को अधिकारों की सुरक्षा की महत्त्वपूर्ण शर्त माना गया है।।
अति लघु उत्तरीय प्रश्न-
प्रश्न 1.
अधिकारों का अर्थ दीजिए।
उत्तर-
मनुष्य को जो सुविधाएं समाज में मिली होती हैं, उन्हीं सुविधाओं को अधिकार कहते हैं। साधारण शब्दों में अधिकार से अभिप्राय उन सुविधाओं और अवसरों से है जो मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं और उन्हें समाज में मान्यता प्राप्त है।
प्रश्न 2.
अधिकार की कोई दो परिभाषाएं दें।
उत्तर-
- ग्रीन के अनुसार, “अधिकार व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक बाहरी अवस्थाएं हैं।”
- बोसांके के अनुसार, “अधिकार वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य लाग करता है।”
प्रश्न 3.
अधिकार की दो मुख्य विशेषताएं बताइए।
उत्तर-
- अधिकार समाज में ही सम्भव हो सकते हैं-अधिकार केवल समाज में ही प्राप्त होते हैं। समाज से बाहर अधिकारों का न कोई अस्तित्व है और न कोई आवश्यकता।
- अधिकार व्यक्ति का दावा है-अधिकार व्यक्ति का किसी कार्य को करने का दावा है जो वह समाज से करता है। दूसरे शब्दों में, सुविधाओं की मांग को अधिकार कहते हैं। इस मांग को शक्ति नहीं कहा जा सकता।
प्रश्न 4.
किन्हीं दो राजनीतिक अधिकारों की व्याख्या करो।
उत्तर-
- मत देने का अधिकार-प्रतिनिधियों को चुनने के अधिकार को मत का अधिकार कहा जाता है। मत देने के लिए आयु निश्चित होती है।
- चुनाव लड़ने का अधिकार-लोकतान्त्रिक राज्यों में नागरिकों को चुनाव लड़ने का अधिकार भी प्राप्त होता
प्रश्न 5.
कर्त्तव्य का अर्थ लिखें।
उत्तर-
कर्त्तव्य शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द ‘Duty’ का पर्यायवाची है। ड्यूटी शब्द डैब्ट (Debt) से बना है जिसका अर्थ है ऋण या कर्जा। इस ऋण को चुकाने के लिए व्यक्ति के समाज के प्रति कुछ कर्तव्य हैं। इस प्रकार समाज की हमारे ऊपर मांग ही हमारे कर्त्तव्य हैं।
प्रश्न 6.
कर्त्तव्य की कोई दो प्रकार लिखें।
उत्तर-
- नैतिक कर्त्तव्य-नैतिक कर्तव्य सदाचार पर आधारित होते हैं जिनका पालन नैतिकता के आधार पर किया जाता है। नैतिक कर्तव्यों का पालन न करने वाले को सज़ा नहीं दी जा सकती।
- कानूनी कर्त्तव्य-कानूनी कर्त्तव्य वे कर्तव्य होते हैं जिन्हें राज्य कानून के द्वारा अपने नागरिकों को दे देता है। कानूनी कर्तव्यों का पालन न करने पर राज्य दण्ड देता है।
वस्तुनिष्ठ प्रश्न-
प्रश्न I. एक शब्द/वाक्य वाले प्रश्न-उत्तर-
प्रश्न 1. अधिकार किसे कहते हैं ? स्पष्ट करें।
उत्तर-मनुष्य को अपना विकास करने के लिए कुछ सुविधाओं की आवश्यकता होती है, उन्हीं सुविधाओं को हम अधिकार कहते हैं।
प्रश्न 2. अधिकार की एक परिभाषा लिखें।
उत्तर-बोसांके के अनुसार, “अधिकार वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है।”
प्रश्न 3. अधिकार के कोई एक महत्त्वपूर्ण तथ्य का वर्णन करें।
उत्तर-अधिकार समाज द्वारा प्रदान और राज्य द्वारा लागू किया जाना ज़रूरी है।
प्रश्न 4. अधिकारों की एक विशेषता बताएं।
उत्तर- अधिकार व्यक्ति का किसी कार्य को करने की स्वतन्त्रता का दावा है जो वह समाज से प्राप्त करता है या सुविधाओं की मांग को अधिकार कहते हैं।
प्रश्न 5. कर्तव्य (Duty) शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है ?
उत्तर-कर्त्तव्य (Duty) शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के डैट (Debt) शब्द से हुई है।
प्रश्न 6. अधिकार कितने प्रकार के होते हैं?
उत्तर-
- प्राकृतिक अधिकार,
- नैतिक अधिकार,
- कानूनी अधिकार ।
प्रश्न 7. किन्हीं दो मुख्य सामाजिक अधिकारों का वर्णन करो।
उत्तर-
- जीवन का अधिकार
- परिवार का अधिकार।
प्रश्न 8. किन्हीं दो आर्थिक अधिकारों के नाम बताओ।
उत्तर-
- काम का अधिकार
- सम्पत्ति का अधिकार।
प्रश्न 9. नागरिक के दो महत्त्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार लिखें।
अथवा
नागरिक का कोई एक ‘राजनीतिक अधिकार’ लिखिए।
उत्तर-
- मत देने का अधिकार
- चुनाव लड़ने का अधिकार।
प्रश्न 10. मौलिक अधिकार का अर्थ बताओ।
उत्तर-जिन कानूनी अधिकारों का उल्लेख संविधान में होता है, उन्हें मौलिक अधिकारों का नाम दिया जाता है।
प्रश्न 11. कर्त्तव्य का अर्थ लिखें।
अथवा कर्तव्य क्या होता है?
उत्तर-शाब्दिक अर्थों में कर्त्तव्य एक प्रकार का हमारा समाज के प्रति ऋण है जो हमें अधिकारों के बदले चुकाना पड़ता है।
प्रश्न 12. कर्तव्यों को कितने भागों में बांटा जा सकता है?
उत्तर-दो भागों में-
- नैतिक कर्त्तव्य
- कानूनी कर्त्तव्य।
प्रश्न 13. नैतिक कर्तव्य का क्या अर्थ है ?
उत्तर-नैतिक कर्त्तव्य सदाचार पर आधारित होते हैं जिनका पालन नैतिकता के आधार पर किया जाता है।
प्रश्न 14. नागरिक के किन्हीं दो नैतिक कर्तव्यों के नाम लिखें।
उत्तर-
- माता-पिता की आज्ञा का पालन करना।
- अपने गांव, नगर और प्रांत के विकास में सहयोग देना।
प्रश्न 15. कानूनी कर्त्तव्य किसे कहते हैं?
उत्तर-कानूनी कर्त्तव्य वे कर्तव्य होते हैं जिन्हें राज्य कानून के द्वारा अपने नागरिकों को देता है।
प्रश्न II. खाली स्थान भरें-
1. वोट का अधिकार …………….. अधिकार है।
2. काम का अधिकार ……………. अधिकार है।
3. सरकार की आलोचना का अधिकार …………… अधिकार है।
4. जीवन का अधिकार …………… अधिकार है।
उत्तर-
- राजनीतिक
- आर्थिक
- राजनीतिक
- सामाजिक ।
प्रश्न III. निम्नलिखित कथनों में से सही एवं ग़लत का चुनाव करें-
1. अधिकार समाज में सम्भव नहीं होते।
2. कर्त्तव्य व्यक्ति का दावा है।
3. अधिकार सीमित होते हैं।
4. अधिकार के साथ कर्त्तव्य जुड़े होते हैं।
5. कर्त्तव्य अर्थात् Duty अंग्रेजी भाषा के शब्द Right से बना है।
उत्तर-
- ग़लत
- ग़लत
- सही
- सही
- ग़लत।
प्रश्न IV. बहुविकल्पीय प्रश्न-
प्रश्न 1.
प्राकृतिक अधिकार से अभिप्राय है
(क) उन अधिकारों से है जो व्यक्ति की नैतिक भावनाओं पर आधारित होते हैं।
(ख) उन अधिकारों से है जो व्यक्ति को प्रकृति ने दिये हैं।
(ग) उन अधिकारों से है जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक हैं।
(घ) उन अधिकारों से है जो राज्य की ओर से प्राप्त होते हैं।
उत्तर-
(ख) उन अधिकारों से है जो व्यक्ति को प्रकृति ने दिये हैं।
प्रश्न 2.
प्राकृतिक अधिकार का समर्थन
(क) अरस्तु ने किया
(ख) कार्ल मार्क्स ने किया
(ग) लॉक ने किया
(घ) ग्रीन ने किया।
उत्तर-
(ग) लॉक ने किया।
प्रश्न 3.
यह किसने कहा-“केवल कर्त्तव्यों के संसार में ही अधिकारों का महत्त्व होता है”
(क) वाइल्ड
(ख) ग्रीन
(ग) बोसांके
(घ) गार्नर।
उत्तर-
(क) वाइल्ड।
प्रश्न 4.
निम्नलिखित में से कौन-सा वाक्य ग़लत सूचना देता है ?
(क) प्रत्येक अधिकार से उसी प्रकार का कर्तव्य जुड़ा होता है।
(ख) अधिकार असीमित होते हैं।
(ग) एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य है।
(घ) देशभक्ति व्यक्ति का नैतिक कर्त्तव्य है।
उत्तर-
(ख) अधिकार असीमित होते हैं।