PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 13 भारतीय लोकतन्त्र

Punjab State Board PSEB 12th Class Political Science Book Solutions Chapter 13 भारतीय लोकतन्त्र Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 12 Political Science Chapter 13 भारतीय लोकतन्त्र

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

प्रश्न 1.
संसदीय शासन प्रणाली से आपका क्या अभिप्राय है ? संसदीय शासन प्रणाली की कोई चार विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
(What is meant by Parliamentary System ? Explain any four features of a parliamentary system of Government.)
उत्तर-
कार्यपालिका और विधानपालिका के सम्बन्धों के आधार पर दो प्रकार के शासन होते हैं-संसदीय तथा अध्यक्षात्मक। यदि कार्यपालिका और विधानपालिका में घनिष्ठ सम्बन्ध हों और दोनों एक-दूसरे का अटूट भाग हों तो संसदीय सरकार होती हैं और यदि कार्यपालिका तथा विधानपालिका एक-दूसरे से लगभग स्वतन्त्र हों तो अध्यक्षात्मक सरकार होती है।

संसदीय सरकार का अर्थ (Meaning of Parliamentary Government)-संसदीय सरकार में कार्यपालिका तथा विधानपालिका में घनिष्ठ सम्बन्ध पाया जाता है। संसदीय सरकार शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका (मन्त्रिमण्डल) अपने समस्त कार्यों के लिए संसद् (विधानपालिका) के प्रति उत्तरदायी होती है और जब तक अपने मद पर रहती है जब तक इसको संसद् का विश्वास प्राप्त रहता है। जिस समय कार्यपालिका संसद् का विश्वास खो बैठे तभी कार्यपालिका को त्याग पत्र देना पड़ता है। संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार (Responsible Government) भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सरकार अपने समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है। इस सरकार को कैबिनेट सरकार (Cabinet Government) भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कार्यपालिका की शक्तियां कैबिनेट द्वारा प्रयोग की जाती हैं।

1. डॉ० गार्नर (Dr. Garmer) का मत है कि, “संसदीय सरकार वह प्रणाली है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका, मन्त्रिमण्डल या मन्त्रिपरिषद् अपनी राजनीतिक नीतियों और कार्यों के लिए प्रत्यक्ष तथा कानूनी रूप से विधानमण्डल या उसके एक सदन (प्रायः लोकप्रिय सदन) के प्रति और राजनीतिक तौर पर मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी हो जबकि राज्य का अध्यक्ष संवैधानिक या नाममात्र कार्यपालिका हो और अनुत्तरदायी हो।”

2. गैटेल (Gettell) के अनुसार, “संसदीय शासन प्रणाली शासन के उस रूप को कहते हैं जिसमें प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् अर्थात् वास्तविक कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए कानूनी दृष्टि से विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। चूंकि विधानपालिका के दो सदन होते हैं अतः मन्त्रिमण्डल वास्तव में उस सदन के नियन्त्रण में होता है जिसे वित्तीय मामलों पर अधिक शक्ति प्राप्त होती है जो मतदाताओं का अधिक सीधे ढंग से प्रतिनिधित्व करता है।”
इस परिभाषा से यह स्पष्ट है कि संसदीय सरकार में मन्त्रिमण्डल अपने समस्त कार्यों के लिए विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी होता है और राज्य का नाममात्र का मुखिया किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता।
संसदीय सरकार को सर्वप्रथम इंग्लैंड में अपनाया गया था। आजकल इंग्लैंड के अतिरिक्त जापान, कनाडा, नार्वे, स्वीडन, बंगला देश तथा भारत में भी संसदीय सरकारें पाई जाती हैं।

संसदीय सरकार के लक्षण (FEATURES OF PARLIAMENTARY GOVERNMENT)
संसदीय प्रणाली के निम्नलिखित लक्षण होते हैं-

1. राज्य का अध्यक्ष नाममात्र का सत्ताधारी (Head of the State is Nominal Executive)-संसदीय सरकार में राज्य का अध्यक्ष नाममात्र का सत्ताधारी होता है। सैद्धान्तिक रूप में तो राज्य की सभी कार्यपालिका शक्तियां राज्य के अध्यक्ष के पास होती हैं और उनका प्रयोग भी उनके नाम पर होता है, परन्तु वह उनका प्रयोग अपनी इच्छानुसार नहीं कर सकता। उसकी सहायता के लिए एक मन्त्रिमण्डल होता है, जिसकी सलाह के अनुसार ही उसे अपनी शक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है। अध्यक्ष का काम तो केवल हस्ताक्षर करना है।

2. मन्त्रिमण्डल वास्तविक कार्यपालिका होती है (Cabinet is the Real Executive) राज्य के अध्यक्ष के नाम में दी गई शक्तियों का वास्तविक प्रयोग मन्त्रिमण्डल करता है। अध्यक्ष के लिए मन्त्रिमण्डल से सलाह मांगना और मानना अनिवार्य है। मन्त्रिमण्डल ही अन्तिम फैसला करता है और वही देश का वास्तविक शासक है। शासन का प्रत्येक विभाग एक मन्त्री के अधीन होता है और सब कर्मचारी उसके अधीन काम करते हैं । हर मन्त्री अपने विभागों का काम मन्त्रिमण्डल की नीतियों के अनुसार चलाने के लिए उत्तरदायी होता है।

3. कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ सम्बन्ध (Close Relation between Executive and Legislature) संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। मन्त्रिमण्डल वास्तविक कार्यपालिका होती है। इसके सदस्य अर्थात् मन्त्री संसद् में से ही लिए जाते हैं। ये मन्त्री संसद् की बैठकों में भाग लेते हैं, बिल पेश करते हैं, बिलों पर बोलते हैं और यदि सदन के सदस्य हों तो मतदान के समय मत का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार मन्त्री प्रशासक (Administrator) भी हैं, कानून-निर्माता (Legislator) भी।

4. मन्त्रिमण्डल का उत्तरदायित्व (Responsibilty of the Cabinet)-कार्यपालिका अर्थात् मन्त्रिमण्डल अपने सब कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद् सदस्य मन्त्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, जिनका उन्हें उत्तर देना पड़ता है। मन्त्रिमण्डल अपनी नीति निश्चित करता है, उसे संसद के सामने रखता है तथा उसका समर्थन प्राप्त करता है। मन्त्रिमण्डल, अपना कार्य संसद् की इच्छानुसार ही करता है।

5. उत्तरदायित्व सामूहिक होता है (Collective Responsibility)-मन्त्रिमण्डल इकाई के रूप में कार्य करता है और मन्त्री सामूहिक रूप से संसद् के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि संसद् एक मन्त्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दे तो समस्त मन्त्रिमण्डल को अपना पद छोड़ना पड़ता है। किसी विशेष परिस्थिति में एक मन्त्री अकेला भी हटाया जा सकता है।

6. मन्त्रिमण्डल का अनिश्चित कार्यकाल (Tenure of the Cabinet is not Fixed)-मन्त्रिमण्डल की अवधि भी निश्चित नहीं होती। संसद् की इच्छानुसार ही वह अपने पद पर रहते हैं। संसद् जब चाहे मन्त्रिमण्डल को अपदस्थ कर सकती है, अर्थात् यदि निम्न सदन के नेता को ही प्रधानमन्त्री नियुक्त किया जाता है और उसकी इच्छानुसार ही दूसरे मन्त्रियों की नियुक्ति होती है।

7. मन्त्रिमण्डल की राजनीतिक एकरूपता (Political Homogeneity of the Cabinet)-संसदीय सरकार की एक विशेषता यह भी है कि इसमें मन्त्रिमण्डल के सदस्य एक ही राजनीतिक दल से सम्बन्धित होते हैं। यह आवश्यक भी है क्योंकि जब तक मन्त्री एक ही विचारधारा और नीतियों के समर्थक नहीं होंगे, मन्त्रिमण्डल में सामूहिक उत्तदायित्व विकसित नहीं हो सकेगा।

8. गोपनीयता (Secrecy)—संसदीय सरकार में पद सम्भालने से पूर्व मन्त्री संविधान के प्रति वफादार रहने तथा सरकार के रहस्यों को गुप्त रखने की शपथ लेते हैं।

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 13 भारतीय लोकतन्त्र

प्रश्न 2.
संसदीय शासन प्रणाली क्या है ? भारतीय संसदीय प्रणाली की कोई चार विशेषताओं का विस्तार से वर्णन करें।
(What is Parliamentary form of Government ? Explain any four characteristics of Indian Parliamentary govt. in detail.)
अथवा
भारत में संसदीय शासन की सरकार की विशेषताओं का वर्णन करो। (Discuss the main features of Parliamentary Government in India.)
अथवा
भारत की संसदीय प्रणाली की विशेषताएं लिखिए। (Write about the features of Indian Parliamentary Government.)
उत्तर-
आधुनिक युग प्रजातन्त्र का युग है। संसार के अधिकांश देशों में प्रजातन्त्र को अपनाया गया है। भारत में भी स्वतन्त्रता के पश्चात् संविधान के अन्तर्गत प्रजातन्त्र की स्थापना की गई है। भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश है। 24 जनवरी, 1950 को संविधान की अन्तिम बैठक में भाषण देते हुए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने कहा था कि, “हमने भारत के लिए लोकतान्त्रिक संविधान का निर्माण किया है।” भारतीय लोकतन्त्र में वे सभी बातें पाई जाती हैं जो एक लोकतान्त्रिक देश में होनी चाहिए। प्रस्तावना से स्पष्ट पता चलता है कि सत्ता का अन्तिम स्रोत जनता है और संविधान का निर्माण करने वाले और उसे अपने ऊपर लागू करने वाले भारत के लोग हैं।

वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है। 61वें संशोधन के द्वारा प्रत्येक नागरिक को जिसकी आयु 18 वर्ष या अधिक है, मताधिकार दिया गया है। जाति, धर्म, रंग, लिंग आदि के आधार पर कोई मतभेद नहीं किया गया है। सभी नागरिकों को समान रूप से मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों के द्वारा भारत में राजनीतिक लोकतन्त्र को मजबूत बनाया गया है। संविधान के चौथे अध्याय में राजनीति के निर्देशक तत्त्वों की व्यवस्था की गई है ताकि आर्थिक लोकतन्त्र की व्यवस्था की जा सके। संविधान का निर्माण करते समय इस बात पर काफ़ी विवाद हुआ कि भारत में संसदीय लोकतन्त्र की स्थापना की जाए या अध्यक्षात्मक लोकतन्त्र की। संविधान सभा में सैय्यद काज़ी तथा शिब्बन लाल सक्सेना ने अध्यक्षात्मक लोकतन्त्र की जोरदार वकालत की। के० एम० मुन्शी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर आदि ने संसदीय शासन प्रणाली का समर्थन किया और काफ़ी वाद-विवाद के पश्चात् बहुमत के आधार पर संसदीय लोकतन्त्र की स्थापना की।

संसदीय शासन प्रणाली का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Parliamentary Govt.)इसके लिए प्रश्न नं० 1 देखें।

भारत में संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं (FEATURES OF PARLIAMENTARY GOVERNMENT IN INDIA)
भारतीय संसदीय प्रणाली की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

1. नाममात्र तथा वास्तविक कार्यपालिका में भेद (Distinction between Nominal and Real Executive)-भारतीय संसदीय प्रणाली की प्रथम विशेषता यह है कि संविधान के अन्तर्गत नाममात्र तथा वास्तविक कार्यपालिका में भेद किया गया है। राष्ट्रपति राज्य का नाममात्र का अध्यक्ष है जबकि वास्तविक कार्यपालिका मन्त्रिमण्डल है। संविधान के अन्दर कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं, परन्तु राष्ट्रपति उन शक्तियों का इस्तेमाल स्वयं अपनी इच्छा से नहीं कर सकता। राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल की सलाह के अनुसार ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है।

2. कार्यपालिका तथा संसद् में घनिष्ठ सम्बन्ध (Close Relation between the Executive and the Parliament) कार्यपालिका और संसद् में घनिष्ठ सम्बन्ध है। मन्त्रिमण्डल के सभी सदस्य संसद् के सदस्य होते हैं। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को मन्त्रिमण्डल में ले लिया जाता है जो संसद् का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अन्दरअन्दर या तो संसद् का सदस्य बनना पड़ता है या फिर मन्त्रिमण्डल से त्याग-पत्र देना पड़ता है। लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है राष्ट्रपति उस दल के नेता को प्रधानमन्त्री नियुक्त करता है। राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री की सलाह से अन्य मन्त्रियों को नियुक्त करता है। मन्त्रिमण्डल शासन चलाने का कार्य ही नहीं करता बल्कि कानून निर्माण में भी भाग लेता है। मन्त्रिमण्डल के सदस्य संसद् की बैठकों में भाग लेते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं और बिल पेश करते हैं।

3. राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल से अलग है (President remains outside the Cabinet)–संसदीय प्रणाली की महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल से अलग रहता है। राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल की बैठकों में भाग नहीं लेता। मन्त्रिमण्डल की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमन्त्री करता है, परन्तु मन्त्रिमण्डल के प्रत्येक निर्णय से राष्ट्रपति को सूचित कर दिया जाता है।

4. प्रधानमन्त्री का नेतृत्व (Leadership of the Prime Minister)-मन्त्रिमण्डल अपना समस्त कार्य प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में करता है। राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष है और प्रधानमन्त्री सरकार का अध्यक्ष है। प्रधानमन्त्री की सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति करता है। मन्त्रियों में विभागों का वितरण प्रधानमन्त्री के द्वारा ही किया जाता है और वह जब चाहे मन्त्रियों के विभागों को बदल सकता है। वह मन्त्रिमण्डल की अध्यक्षता करता है। यदि कोई मन्त्री प्रधानमन्त्री से सहमत नहीं होता तो वह त्याग-पत्र दे सकता है। प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति को सलाह देकर किसी भी मन्त्री को पद से हटा सकता है। मन्त्रिमण्डल का जीवन तथा मृत्यु प्रधानमन्त्री के हाथों में होती है। प्रधानमन्त्री का इतना महत्त्व है कि उसे सितारों में चमकता हुआ चाँद (Shinning moon among the stars) कहा जाता है।

5. राजनीतिक एकरूपता (Political Homogeneity)—संसदीय शासन प्रणाली की अन्य विशेषता यह है कि इसमें राजनीतिक एकरूपता होती है। लोकसभा में जिस दल का बहुमत होता है उस दल के नेता को प्रधानमन्त्री बनाया जाता है और प्रधानमन्त्री अपने मन्त्रिमण्डल का स्वयं निर्माण करता है। प्रधानमन्त्री अपनी पार्टी के सदस्यों को ही मन्त्रिमण्डल में शामिल करता है। विरोधी दल के सदस्यों को मन्त्रिमण्डल में नियुक्त नहीं किया जाता।

6. एकता (Solidarity)—भारतीय संसदीय शासन प्रणाली की एक और विशेषता यह है कि मन्त्रिमण्डल एक इकाई के समान कार्य करता है। मन्त्री एक साथ बनते हैं और एक साथ ही अपने पद त्यागते हैं। जो निर्णय एक बार मन्त्रिमण्डल के द्वारा कर लिया जाता है, मन्त्रिमण्डल के सभी सदस्य उस निर्णय के अनुसार ही कार्य करते हैं और कोई भी मन्त्री उसका विरोध नहीं कर सकता। मन्त्रिमण्डल में जब कभी भी किसी विषय पर विचार होता है, उस समय प्रत्येक सदस्य स्वतन्त्रता से अपने-अपने विचार दे सकता है, परन्तु जब एक बार निर्णय ले लिया जाता है, चाहे वह निर्णय बहुमत के द्वारा क्यों न लिया गया हो, वह निर्णय समस्त मन्त्रिमण्डल का निर्णय कहलाता है।

7. मन्त्रिमण्डल का उत्तरदायित्व (Ministerial Responsibility)-भारतीय संसदीय शासन प्रणाली की एक विशेषता यह है कि मन्त्रिमण्डल अपने समस्त कार्यों के लिए संसद् के प्रति उत्तरदायी है। मन्त्रिमण्डल को अपनी आंतरिक तथा बाहरी नीति संसद के सामने रखनी पड़ती है और संसद् की स्वीकृति मिलने के बाद ही उसे लागू कर सकता है। संसद् के सदस्य मन्त्रियों से उनके विभागों से सम्बन्धित प्रश्न पूछ सकते हैं और मन्त्रियों को प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। यदि उत्तर स्पष्ट न हो या प्रश्नों को टालने की कोशिश की जाए तो सदस्य अपने इस अधिकार की रक्षा के लिए सरकार से अपील कर सकते हैं। यदि लोकसभा मन्त्रिमण्डल के कार्यों से सन्तुष्ट न हो तो वह उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर सकते हैं।

8. गोपनीयता (Secrecy) भारतीय संसदीय शासन प्रणाली की एक अन्य विशेषता यह है कि मन्त्रिमण्डल की बैठकें प्राइवेट और गुप्त होती हैं। मन्त्रिमण्डल की कार्यवाही गुप्त रखी जाती है और मन्त्रिमण्डल की बैठकों में उसके सदस्यों के अतिरिक्त किसी अन्य को उसमें बैठने का अधिकार नहीं होता। संविधान के अनुच्छेद 75 (1) के अनुसार मन्त्रियों को पद ग्रहण करते समय मन्त्रिमण्डल की कार्यवाहियों को गुप्त रखने की शपथ लेनी पड़ती है।

9. प्रधानमन्त्री लोकसभा को भंग करवा सकता है (Prime Minister Can get the Lok Sabha Dissolved) भारतीय संसदीय शासन प्रणाली की एक विशेषता यह है कि प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति को सलाह देकर लोकसभा को भंग करवा सकता है। जनवरी, 1977 में राष्ट्रपति अहमद ने प्रधानमन्त्री इन्दिरा गांधी की सलाह पर लोकसभा को भंग कर किया। 22 अगस्त, 1979 को राष्ट्रपति संजीवा रेड्डी ने प्रधानमन्त्री चौधरी चरण सिंह की सलाह पर लोकसभा को भंग किया। 6 फरवरी, 2004 को प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी की सिफ़ारिश पर राष्ट्रपति ए० पी० जे० अब्दुल कलाम ने 13वीं लोकसभा भंग कर दी।

10. मन्त्रिमण्डल की अवधि निश्चित नहीं है (The Tenure of the Cabinet is not Fixed)-मन्त्रिमण्डल की अवधि निश्चित नहीं है। मन्त्रिमण्डल तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है। इस प्रकार मन्त्रिमण्डल की अवधि लोकसभा पर निर्भर करती है। अत: यदि मन्त्रिमण्डल को लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहे तो वह 5 वर्ष तक रह सकता है। लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पास करके मन्त्रिमण्डल को जब चाहे हटा सकती है।

11. लोकसभा की श्रेष्ठता (Superiority of the Lok Sabha)-संसदीय सरकार की एक विशेषता यह होती है कि संसद् का निम्न सदन ऊपरि सदन की अपेक्षा श्रेष्ठ और शक्तिशाली होता है। भारत में भी संसद् का निम्न सदन (लोकसभा) राज्यसभा से श्रेष्ठ और अधिक शक्तिशाली है। मन्त्रिमण्डल के सदस्यों की आलोचना और उनसे प्रश्न पूछने का अधिकार संसद् के दोनों सदनों के सदस्यों को है, परन्तु वास्तव में मन्त्रिमण्डल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा ही अविश्वास प्रस्ताव पास करके मन्त्रिमण्डल को हटा सकती है, परन्तु ये अधिकार राज्यसभा के पास नहीं है। 17 अप्रैल, 1999 को प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी ने त्याग-पत्र दे दिया क्योंकि लोकसभा ने वाजपेयी के विश्वास प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था।

12. विरोधी दल के नेता को मान्यता (Recognition to the Leader of the Opposition Party)-मार्च, 1977 को लोकसभा के चुनाव के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता सरकार ने संसदीय शासन प्रणाली को दृढ़ बनाने के लिए विरोधी दल के नेता को कैबिनेट स्तर के मन्त्री की मान्यता दी। ब्रिटिश परम्परा का अनुसरण करते हुए भारत में भी अगस्त,1977 में भारतीय संसद् द्वारा पास किए गए कानून के अन्तर्गत संसद् के दोनों सदनों में विरोधी दल के नेताओं को वही वेतन तथा सुविधाएं दी जाती हैं जो कैबिनेट स्तर के मन्त्री को प्राप्त होती हैं। मासिक वेतन और निःशुल्क आवास एवं यात्रा भत्ते की व्यवस्था की गई है। अप्रैल-मई, 2009 में 15वीं लोकसभा के चुनावों के पश्चात् भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री लाल कृष्ण अडवानी को विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता दी गई। दिसम्बर, 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने श्री लाल कृष्ण आडवाणी के स्थान पर श्रीमती सुषमा स्वराज को लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया। 2014 में हुए 16वीं लोकसभा के चुनावों के पश्चात् किसी भी दल को मान्यता प्राप्त विरोधी दल का दर्जा नहीं दिया गया।

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 13 भारतीय लोकतन्त्र

प्रश्न 3.
भारतीय संसदीय लोकतंत्र के कोई 6 दोषों या कमियों का वर्णन करें। (Explian six weaknesses or defects of Parliamentary democracy in India.)
अथवा
भारतीय संसदीय प्रणाली के अवगुणों का वर्णन कीजिए। (Discuss the demerits of Indian Parliamentary System.)
अथवा
भारतीय संसदीय प्रणाली के दोषों का वर्णन कीजिए। (Explain the defects of Indian Parliamentary System.)
उत्तर-
भारत में केन्द्र और प्रांतों में संसदीय शासन प्रणाली को कार्य करते हुए कई वर्ष हो गए हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली की कार्यविधि के आलोचनात्मक अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संसदीय प्रजातन्त्रीय प्रणाली में बहुत-सी त्रुटियां हैं जिनके कारण कई बार यह कहा जाता है कि भारत में संसदीय प्रजातन्त्र का भविष्य उज्ज्वल नहीं है। भारतीय संसदीय प्रजातन्त्र की कार्यविधि के अध्ययन के पश्चात् निम्नलिखित दोष नज़र आते हैं-

1. एक दल की प्रधानता (Dominance of One Party)-भारतीय संसदीय प्रजातन्त्र का महत्त्वपूर्ण दोष यह है कि यहां पर कांग्रेस दल का ही प्रभुत्व छाया रहा है। 1950 से लेकर मार्च, 1977 तक केन्द्र में कांग्रेस की सरकार बनी रही। राज्यों में भी 1967 तक इसी की प्रधानता रही।
जनवरी, 1980 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस (इ) को भारी सफलता मिली। कांग्रेस (इ) को 351 सीटें मिलीं जबकि लोकदल को 41 और जनता पार्टी को केवल 31 स्थान मिले। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में दल-बदल द्वारा कांग्रेस (इ) की सरकारें स्थापित की गईं। मई, 1980 में 9 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव में तमिलनाडु को छोड़कर 8 अन्य राज्यों में कांग्रेस को भारी सफलता मिली और कांग्रेस (इ) की सरकारें बनीं। दिसम्बर, 1984 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस (इ) को ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुई। ऐसा लगता था कि कांग्रेस का एकाधिकार पुनः स्थापित हो जाएगा। परन्तु नवम्बर, 1989 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस (इ) की पराजय हुई और राष्ट्रीय मोर्चा को विजय प्राप्त हुई। फरवरी, 1990 में 8 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव में महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर अन्य राज्यों में गैर-कांग्रेसी दलों को भारी सफलता प्राप्त हुई।

मई, 1991 के लोकसभा के चुनाव और विधानसभाओं के चुनाव से स्पष्ट हो गया है कि अब कांग्रेस (इ) की प्रधानता 1977 से पहले जैसी नहीं रही। मई, 1996 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को केवल 140 सीटें प्राप्त हुईं। पश्चिमी बंगाल, केरल, तमिलनाडु, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश व पंजाब इत्यादि राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव में कांग्रेस को कोई विशेष सफलता नहीं मिली। इसी प्रकार फरवरी-मार्च, 1998 एवं सितम्बर-अक्तूबर, 1999 के चुनावों में भी कांग्रेस को ऐतिहासिक पराजय का सामना करना पड़ा। अप्रैल-मई, 2004 में हुए 14वीं लोकसभा के चुनावों के पश्चात् यद्यपि कांग्रेस ने केन्द्र में सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की, परन्तु इसके लिए अन्य दलों का समर्थन भी लेना पड़ा। अप्रैल-मई 2009 में हुए 15वीं लोकसभा के चुनावों के पश्चात् भी गठबन्धन सरकार का ही निर्माण किया गया। 2014 में हुए 16वीं लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस पार्टी को ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा उसे केवल 44 सीटें ही मिल पाईं, जबकि भाजपा को पहली बार स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। अतः अब कांग्रेस की प्रधानता समाप्त हो गई है।

2. संगठित विरोधी दल का अभाव (Lack of Effective Opposition)-भारतीय संसदीय प्रजातन्त्र की कार्यविधि सदैव संगठित विरोधी दल के अभाव को अनुभव करती रही है।
लम्बे समय तक संगठित विरोधी दल न होने के कारण कांग्रेस ने विरोधी दलों की बिल्कुल परवाह नहीं की। परन्तु जनता पार्टी की स्थापना के पश्चात् भारतीय राजनीति व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आया है। मार्च, 1977 के लोकसभा के चुनाव में जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल बनी और कांग्रेस को विरोधी बैंचों पर बैठने का पहली बार सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार कांग्रेस की हार से संगठित विरोधी दल का उदय हुआ।

सितम्बर-अक्तूबर 1999 में हुए 13वीं लोकसभा के चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को विपक्षी दल के रूप में और इस दल की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी को विपक्षी दल के नेता के रूप.में मान्यता दी गई है। अप्रैल-मई, 2009 में हुए 15वीं लोकसभा के चुनावों के पश्चात् भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी दल के रूप में तथा इस दल के नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी को विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता दी गई। दिसम्बर, 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने श्री लाल कृष्ण आडवाणी के स्थान पर श्रीमती सुषमा स्वराज को लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया। 2014 में हुए 16वीं लोकसभा के चुनावों के पश्चात् किसी भी दल को मान्यता प्राप्त विरोधी दल का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ।

3. बहुदलीय प्रणाली (Multiple Party System)—संसदीय प्रजातन्त्र की सफलता में एक और बाधा बहुदलीय प्रणाली का होना है। भारत में फ्रांस की तरह बहुत अधिक दल पाए जाते हैं। स्थायी शासन के लिये दो या तीन दल ही होने चाहिए। अधिक दलों के कारण प्रशासन में स्थिरता नहीं रहती। 1967 के चुनाव के पश्चात, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि प्रान्तों में सरकारों के गिरने और बनने का पता भी नहीं चलता था। अत: संसदीय प्रजातन्त्र की कामयाबी के लिए दलों की संख्या को कम करना अनिवार्य है। मई, 1991 के लोकसभा के चुनाव के अवसर पर चुनाव आयोग ने 9 राष्ट्रीय दलों को मान्यता दी परन्तु फरवरी, 1992 में चुनाव कमीशन ने 3 राष्ट्रीय दलों की मान्यता रद्द कर दी। चुनाव आयोग ने 7 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय तथा 58 दलों को राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान की हुई है।

4. सामूहिक उत्तरदायित्व की कमी (Absence of Collective Responsibility)-संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मन्त्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका अभिप्राय यह है कि एक मन्त्री के विरुद्ध भी निन्दा प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया जाए तो समस्त मन्त्रिपरिषद् को त्याग-पत्र देना पड़ता है। यह एक संवैधानिक व्यवस्था है जबकि व्यवहार में ऐसा होना चाहिए, परन्तु भारत में ऐसी परम्परा की कमी है।

5. अच्छी परम्पराओं की कमी (Absence of Healthy Convention)-संसदीय शासन प्रणाली की सफलता अच्छी परम्पराओं की स्थापना पर निर्भर करती है। इंग्लैण्ड में संसदीय शासन प्रणाली की सफलता अच्छी परम्पराओं के कारण ही है, परन्तु भारत में कांग्रेस शासन में अच्छी परम्पराओं की स्थापना नहीं हो पाई। इसके लिए विरोधी दल भी ज़िम्मेदार है।

6. अध्यादेशों द्वारा प्रशासन (Administration by Ordinances)-संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। संविधान निर्माताओं का यह उद्देश्य था कि जब संसद् का अधिवेशन न हो रहा हो या असाधारण स्थिति उत्पन्न हो गई हो तो उस समय राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करेगा। परन्तु विशेषकर पिछले 20 वर्षों में कई बार अध्यादेश उस समय जारी किए गए हैं, जब संसद् का अधिवेशन एकदो दिनों में होने वाला होता है। बहुत अधिक अध्यादेश का जारी करना मनोवैज्ञानिक पक्ष में भी बुरा प्रभाव डालता है। लोग अनुभव करने लग जाते हैं कि सरकार अध्यादेशों द्वारा चलाई जाती है। इसके अतिरिक्त बहुत अधिक अध्यादेश जारी करना मनोवैज्ञानिक रूप से बुरा प्रभाव डालता है।

7. जनता के साथ कम सम्पर्क (Less Contact With the Masses)-भारतीय संसदीय प्रजातन्त्र का एक अन्य महत्त्वपूर्ण दोष यह है कि विधायक जनता के साथ सम्पर्क नहीं बनाए रखते हैं। कांग्रेस दल भी चुनाव के समय ही जनता के सम्पर्क में आता है और अन्य दलों की तरह चुनाव के पश्चात् अन्धकार में छिप जाता है। जनता को अपने विधायकों की कार्यविधियों का ज्ञान नहीं होता। .

8. चरित्र का अभाव (Lack of Character)—प्रजातन्त्र की सफलता के लिए मतदाता, शासक तथा आदर्श नागरिकों का चरित्र ऊंचा होना अनिवार्य है। परन्तु हमारे विधायक तथा राजनीतिक दलों के चरित्र का वर्णन करते हुए भी शर्म आती है। विधायक मन्त्री पद के पीछे दौड़ रहे हैं। जनता तथा देश के हित में न सोच कर विधायक अपने स्वार्थ के लिए नैतिकता के नियमों का दिन-दिहाड़े मज़ाक उड़ा रहे हैं। विधायक अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए दल बदलने में बिल्कुल नहीं झिझकते। .

9. दल-बदल (Defection)—भारतीय संसदीय लोकतन्त्र की सफलता में एक महत्त्वपूर्ण बाधा दल-बदल है। चौथे आम चुनाव के पश्चात् दल-बदल चरम सीमा पर पहुंच गया। मार्च, 1967 से दिसम्बर, 1970 तक 4000 विधायकों में से 1400 विधायकों ने दल बदले। सबसे अधिक दल-बदल कांग्रेस में हुआ। 22 जनवरी, 1980 को हरियाणा के मुख्यमन्त्री चौधरी भजन लाल 37 सदस्यों के साथ जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस (आई) में शामिल हो गए। मई, 1982 को हरियाणा में चौधरी भजन लाल ने दल-बदल के आधार पर मन्त्रिमण्डल का निर्माण किया। अनेक विधायक लोकदल को छोड़ कर कांग्रेस (आई) में शामिल हुए। दल-बदल संसदीय प्रजातन्त्र के लिए बहुत हानिकारक है क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है। अनेक सरकारें दल-बदल के कारण ही गिरती हैं। 1979 में प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई को और 1990 में प्रधानमन्त्री वी० पी० सिंह को दल-बदल के कारण ही त्याग-पत्र देना पड़ा था। 30 दिसम्बर, 1993 को कांग्रेस (इ) को दल-बदल द्वारा ही लोकसभा में बहुमत प्राप्त हुआ। वर्तमान समय में भी दलबदल की समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है।

10. अनुशासनहीनता (Indiscipline)-विधायकों में अनुशासनहीनता भी भारतीय राजनीति में एक नया तत्त्व है। यह भावना भी 1967 के चुनावों के बाद ही विशेष रूप से उत्पन्न हुई है। विरोधी दलों ने राज्यों में अपना मन्त्रिमण्डल बनाने का प्रयत्न किया और कांग्रेस ने इसके विपरीत कार्य किया। शक्ति की इस खींचातानी में दोनों ही दल मर्यादा, नैतिकता और औचित्य की सीमाओं को पार कर गए और विधानमण्डलों में ही शिष्टाचार को भुलाकर आपस में लड़नेझगड़ने तथा गाली-गलोच करने लगे। इस खींचातानी में दलों ने यह सोचना ही छोड़ दिया कि क्या ठीक है, क्या गलत है। एक-दूसरे पर जूते फेंकने की घटनाएं घटने लगीं।

11. लोकसभा अध्यक्ष की निष्पक्षता पर सन्देह (Doubts about the Neutrality of the Speaker)लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) संसदीय प्रणाली की सरकार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः अध्यक्ष का निष्पक्ष होना आवश्यक है परन्तु भारत में केन्द्र एवं राज्यों में स्पीकर की निष्पक्षता पर सन्देह व्यक्त किया जाता है।।

12. राजनीतिक अपराधीकरण (Criminalisation of Politics)-भारत में राजनीतिक अपराधीकरण की समस्या निरन्तर गम्भीर होती जा रही है जोकि संसदीय शासन प्रणाली के लिए गम्भीर खतरा है। संसद् तथा राज्य विधानमण्डल अपराधियों के लिए सुरक्षित स्थान एवं आश्रय स्थल बनते जा रहे हैं। चुनाव आयोग के अनुसार 11वीं लोकसभा में 40 एवं विभिन्न राज्यों के विधानमण्डलों में 700 से अधिक सदस्य थे, जिन्हें किसी न किसी अपराध के अंतर्गत सज़ा मिल चुकी थी। इस समस्या से पार पाने के लिए चुनाव आयोग ने 1997 में एक आदेश द्वारा अपराधियों को चुनाव लड़ने के अधिकार पर प्रतिबन्ध लगा दिया। 2014 में निर्वाचित हुई 16वीं लोकसभा में भी अपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति सांसद चुने गए।

13. त्रिशंकु संसद् (Hung Parliament)-भारतीय संसदीय प्रणाली का एक अन्य महत्त्वपूर्ण दोष यह है कि भारत में पिछले कुछ आम चुनावों में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसीलिए गठबन्धन सरकारों का निर्माण हो रहा है। त्रिशंकु संसद् होने के कारण सरकारें स्थाई नहीं हो पाती तथा क्षेत्रीय दल इसका अनावश्यक लाभ उठाते हैं।

14. डॉ० गजेन्द्र गडकर (Dr. Gajendra Gadkar) ने संसदीय प्रजातन्त्र की आलोचना करते हुए अपने लेख ‘Danger to Parliamentary Government’ में लिखा है कि राजनीतिक दल यह भूल गए हैं कि राजनीतिक सत्ता ध्येय न होकर सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए साधन है। राजनीतिक दल उन सभी साधनों का, जिससे चाहे राष्ट्र के हित को हानि पहुंचती हो, प्रयोग करते झिझकते नहीं है, जिनसे वे राजनीतिक सत्ता प्राप्त करते हों। चौथे आम चुनाव के पश्चात, राष्ट्र की एकता खतरे में पड़ गई थी। हड़ताल, बन्द हिंसात्मक साधनों का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। साम्प्रदायिक दंगे-फसाद संसदीय प्रजातन्त्र के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं।

15. गाडगिल (Gadgil) ने वर्तमान संसदीय प्रजातन्त्र की आलोचना करते हुए लिखा है कि सभी निर्णय जो संसद् में बहुमत से लिए जाते हैं, वे वास्तव में बहुमत के निर्णय न होकर अल्पमत के निर्णय होते हैं। सत्तारूढ़ दल अपने समर्थकों के साथ पक्षपात करते हैं और प्रत्येक साधन से चाहे वे जनता के हित में न हों सस्ती लोकप्रियता (Cheap Popularity) प्राप्त करने के लिए अपनाते हैं । गाडगिल ने यह भी कहा है कि संसदीय सरकार एकमात्र धोखा है क्योंकि वास्तव में निर्णय बहुमत के नेताओं द्वारा लिए जाते हैं जो सभी पर लागू होते हैं।

16. डॉ० जाकिर हुसैन (Dr. Zakir Hussain) के अनुसार, “संसदीय प्रजातन्त्र को सबसे मुख्य खतरा हिंसा के इस्तेमाल से है। भारत में कई राजनीतिक दल यह जानते हुए भी कि बन्द आदि से हिंसा उत्पन्न होती है, जनता को इनका प्रयोग करने के लिए उकसाते रहते हैं।”
निःसन्देह भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में अनेक दोष पाए जाते हैं, परन्तु यह कहना ठीक नहीं है कि भारत में संसदीय लोकतन्त्र असफल रहा है। भारत में संसदीय लोकतन्त्र की सफलता के लिए उचित वातावरण है और संसदीय लोकतन्त्र की जड़ें काफ़ी मज़बूत हैं।

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 13 भारतीय लोकतन्त्र

प्रश्न 4.
भारतीय लोकतन्त्र को प्रभावित करने वाले सामाजिक-आर्थिक तत्त्वों का वर्णन करें।
(Explain the socio-economic factors that influence the Indian Democracy.)
अथवा
लोकतन्त्र को प्रभावित करने वाले सामाजिक तथा आर्थिक तत्त्वों का वर्णन करें।
(Discuss the social and economic factors conditioning Democracy.)
उत्तर-
भारत में लोकतन्त्र को अपनाया गया है और संविधान में लोकतन्त्र को सुदृढ़ बनाने के लिए भरसक प्रयत्न किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक ‘सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, धर्म-निरपेक्ष, लोकतन्त्रात्मक गणराज्य’ घोषित किया गया है। प्रस्तावना में यह भी कहा गया है कि संविधान के निर्माण का उद्देश्य भारत के नागरिकों को कई प्रकार की स्वतन्त्रताएं प्रदान करना है और इनमें मुख्य स्वतन्त्रताओं का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। जैसे-विचार रखने की स्वतन्त्रता, अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतन्त्रता, अपनी इच्छा, बुद्धि के अनुसार किसी भी बात में विश्वास रखने की स्वतन्त्रता तथा अपनी इच्छानुसार अपने इष्ट देव की उपासना करने की स्वतन्त्रता आदि प्राप्त है।

प्रस्तावना में नागरिकों को प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता प्रदान की गई है और बन्धुत्व की भावना को विकसित करने पर बल दिया गया है। प्रस्तावना में व्यक्ति के गौरव को बनाए रखने की घोषणा की गई है। संविधान के तीसरे भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इन अधिकारों का उद्देश्य भारत में राजनीतिक लोकतन्त्र की स्थापना करना है। संविधान के चौथे भाग में राजनीति के निर्देशक सिद्धान्तों का वर्णन किया गया है, जिनका उद्देश्य आर्थिक लोकतन्त्र की स्थापना करना है। संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक नागरिकों को जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो वोट डालने का अधिकार है। अप्रैल-मई, 2014 में 16 वीं लोकसभा के चुनाव के अवसर पर मतदाताओं की संख्या 81 करोड़ 40 लाख थी। संविधान में अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। निःसन्देह सैद्धान्तिक रूप में प्रजातन्त्र की आदर्श व्यवस्था कायम करने के प्रयास किए गए हैं, परन्तु व्यवहार में भारत में लोकतन्त्रीय प्रणाली को उतनी अधिक सफलता नहीं मिली जितनी कि इंग्लैण्ड, अमेरिका, स्विटज़रलैण्ड आदि देशों में मिली है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक देश की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियां अलग-अलग होती हैं और इनका लोकतन्त्रीय प्रणाली पर भी प्रभाव पड़ता है। भारत की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों ने लोकतन्त्र को बहुत अधिक प्रभावित किया है।

भारतीय प्रजातन्त्र को प्रभावित करने वाले सामाजिक तत्त्व (SOCIAL FACTORS CONDITIONING INDIAN DEMOCRACY)-

1. सामाजिक असमानता (Social Inequality)-लोकतन्त्र की सफलता के लिए सामाजिक समानता का होना आवश्यक है। सामाजिक समानता का अर्थ यह है कि धर्म, जाति, रंग, लिंग, वंश आदि के आधार पर नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। भारत में लोकतन्त्र की स्थापना के इतने वर्षों बाद भी सामाजिक असमानता पाई जाती है। भारत में विभिन्न धर्मों, जातियों व वर्गों के लोग रहते हैं। समाज के सभी नागरिकों को समान नहीं समझा जाता। जाति, धर्म, वंश, रंग, लिंग के आधार पर व्यवहार में आज भी भेदभाव किया जाता है। निम्न जातियों और हरिजनों पर आज भी अत्याचार हो रहे हैं। सामाजिक असमानता ने लोगों में निराशा एवं असंतोष को बढ़ावा दिया है।

2. निरक्षरता (Illiteracy)-20वीं शताब्दी के अन्त में जब विश्व में पर्याप्त वैज्ञानिक व औद्योगिक प्रगति हो चुकी है, भारत जैसे लोकतन्त्रीय देश में अभी भी काफ़ी निरक्षरता है। शिक्षा एक अच्छे जीवन का आधार है, शिक्षा के बिना व्यक्ति अन्धकार में रहता है। अनपढ़ व्यक्ति में आत्म-विश्वास की कमी होती है इसलिए उसमें देश की समस्याओं को समझने व हल करने की क्षमता नहीं होती। अशिक्षित व्यक्ति को न तो अपने अधिकारों का ज्ञान होता है और न ही अपने कर्तव्यों का। वह अपने अधिकारों के अनुचित अतिक्रमण से रक्षा नहीं कर सकता और न ही वह अपने कर्त्तव्यों को ठीक तरह से निभा सकता है। इसके अतिरिक्त अशिक्षित व्यक्ति का दृष्टिकोण संकुचित होता है। वह जातीयता, साम्प्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रीयवाद आदि के चक्कर में पड़ा रहता है। ___

3. जातिवाद (Casteism)-भारतीय समाज में जातिवाद की प्रथा प्राचीन काल से प्रचलित है। आज भारत में तीन हज़ार से अधिक जातियां और उपजातियां हैं। जातिवाद का भारतीय राजनीति से गहरा सम्बन्ध है। भारतीय राजनीति में जाति एक महत्त्वपूर्ण तथा निर्णायक तत्त्व रहा है और आज भी है। स्वतन्त्रता से पूर्व भी राजनीति में जाति का महत्त्वपूर्ण स्थान था। स्वतन्त्रता के पश्चात् जाति का प्रभाव कम होने की अपेक्षा बढ़ा ही है जो राष्ट्रीय एकता के लिए घातक सिद्ध हुआ है।

4. अस्पृश्यता (Untouchability)-अस्पृश्यता ने भारतीय लोकतन्त्र को अत्यधिक प्रभावित किया है। अस्पृश्यता भारतीय समाज पर एक कलंक है। यह हिन्दू समाज की जाति-प्रथा का प्रत्यक्ष परिणाम है।

यद्यपि भारतीय संविधान के अन्तर्गत छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है तथा छुआछूत को मानने वाले को दण्ड दिया जाता है, फिर भी भारत के अनेक भागों में अस्पृश्यता प्रचलित है। अस्पृश्यता ने भारतीय लोकतन्त्र को प्रभावित किया है। अस्पृश्यता के कारण हरिजनों में हीनता की भावना बनी रहती है, जिस कारण वे भारत की राजनीति में सक्रिय भाग नहीं ले पाते। छुआछूत के कारण समाज में उच्च वर्गों और निम्न वर्गों में बन्धुत्व की भावना का विकास नहीं हो पा रहा है। हरिजनों और जन-जातियों का शोषण किया जा रहा है और उन पर उच्च वर्गों द्वारा अत्याचार किए जाते हैं। भारतीय लोकतन्त्र की सफलता के लिए छुआछूत को व्यवहार में समाप्त करना अति आवश्यक है।

5. साम्प्रदायिकता (Communalism)—साम्प्रदायिकता का अभिप्राय है धर्म अथवा जाति के आधार पर एकदूसरे के विरुद्ध भेदभाव की भावना रखना। धर्म का भारतीय राजनीति पर सदैव ही प्रभाव रहा है। धर्म की संकीर्ण भावनाओं ने स्वतन्त्रता से पूर्व भारतीय राजनीति को साम्प्रदायिक झगड़ों का अखाड़ा बना दिया। धर्म के नाम पर हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच झगड़े चलते रहते थे और अन्त में भारत का विभाजन भी हुआ। परन्तु भारत का विभाजन भी साम्प्रदायिकता को समाप्त नहीं कर सका और आज फिर साम्प्रदायिक तत्त्व अपना सिर उठा रहे हैं।

6. सामाजिक तनाव और हिंसा (Social Tension and Violence)-प्रजातन्त्र की सफलता के लिए सामाजिक सहयोग और शान्ति का होना आवश्यक है। परन्तु भारत के किसी-न-किसी भाग में सदैव सामाजिक तनाव बना रहता है और हिंसा की घटनाएं होती रहती हैं। सामाजिक तनाव उत्पन्न होने के कई कारण हैं। सामाजिक तनाव का महत्त्वपूर्ण कारण सामाजिक तथा आर्थिक असमानता है। कई बार क्षेत्रीय भावनाएं सामाजिक तनाव उत्पन्न कर देती हैं। साम्प्रदायिकता सामाजिक तनाव पैदा करने का महत्त्वपूर्ण कारण है। सामाजिक तनावों से हिंसा उत्पन्न होती है। उदाहरणस्वरूप 1983 से 1990 के वर्षों में पंजाब में 1992, 1993 में अयोध्या मुद्दे के कारण उत्तर प्रदेश में तथा 2002 में गुजरात में गोधरा कांड के कारण सामाजिक तनाव और हिंसा की घटनाएं होती रही हैं।

7. भाषावाद (Linguism)-भारत में भिन्न-भिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है और इसमें हिन्दी भी शामिल है। हिन्दी देवनागरी लिपि में लिखित संघ सरकार की सरकारी भाषा घोषित की गई है। भाषावाद ने भारतीय लोकतन्त्र एवं राजनीति को काफी प्रभावित किया है। भाषा के आधार पर लोगों में क्षेत्रीयवाद की भावना का विकास हुआ और सीमा विवाद उत्पन्न हुए हैं। भाषा के विवादों ने आन्दोलनों, हिंसा इत्यादि को जन्म दिया। भाषायी आन्दोलनों से सामाजिक तनाव की वृद्धि हुई है। चुनावों के समय राजनीतिक दल अपने हितों के लिए भाषायी भानवाओं को उकसाते हैं। मतदान के समय मतदाता भाषा से काफी प्रभावित होते हैं। तमिलनाडु के अन्दर डी० एम० के० तथा अन्ना डी० एम० के० ने कई बार हिन्दी विरोधी आन्दोलन चला कर मतदाताओं को प्रभावित किया।

भारतीय लोकतन्त्र को प्रभावित करने वाले आर्थिक तत्त्व
(ECONOMIC FACTORS CONDITIONING INDIAN DEMOCRACY)-

1. आर्थिक असमानता (Economic Inequality) लोकतन्त्र की सफलता के लिए आर्थिक समानता का होना आवश्यक है। आर्थिक समानता का अर्थ है कि समाज में आर्थिक असमानता कम-से-कम होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वेतन मिलना चाहिए। परन्तु भारत में स्वतन्त्रता के इतने वर्ष के पश्चात् आर्थिक असमानता बहत अधिक पाई जाती है। भारत में एक तरफ करोड़पति पाए जाते हैं तो दूसरी तरफ करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें दो समय का भोजन भी नहीं मिलता। भारत में देश का धन थोड़े-से परिवारों के हाथों में ही केन्द्रित है। भारत में आर्थिक शक्ति का वितरण समान नहीं है। अमीर दिन-प्रतिदिन अधिक अमीर होते जाते हैं और ग़रीब और अधिक ग़रीब होते जाते हैं। आर्थिक असमानता ने लोकतन्त्र को काफी प्रभावित किया है। अमीर लोग राजनीतिक दलों को धन देते हैं और प्रायः धनी व्यक्तियों को पार्टी का टिकट दिया जाता है। चुनावों में धन का अधिक महत्त्व है और धन के आधार पर चुनाव जीते जाते हैं। सत्तारूढ़ दल अमीरों के हितों का ही ध्यान रखते हैं क्योंकि उन्हें अमीरों से धन मिलता है। भारतीय लोकतन्त्र में वास्तव में शक्ति धनी व्यक्तियों के हाथों में है और आम व्यक्ति का विकास नहीं हुआ।

2. ग़रीबी (Poverty)-भारतीय लोकतन्त्र को ग़रीबी ने बहुत प्रभावित किया है। भारत की अधिकांश जनता ग़रीब है। स्वतन्त्रता के इतने वर्ष बाद भी देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको न तो खाने के लिए भर पेट भोजन मिलता है, न पहनने को कपड़ा और न रहने के लिए मकान। ग़रीबी कई बुराइयों की जड़ है। ग़रीब नागरिक को पेट भर भोजन न मिल सकने के कारण उसका शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो सकता। वह सदा अपना पेट भरने की चिन्ता में लगा रहेगा और उसके पास समाज और देश की समस्याओं पर विचार करने का न तो समय होता है और न ही इच्छा। ग़रीब व्यक्ति के लिए चुनाव लड़ना तो दूर की बात रही, वह चुनाव की बात भी नहीं सोच सकता।

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 13 भारतीय लोकतन्त्र

प्रश्न 5.
भारतीय लोकतन्त्र की मुख्य समस्याओं का वर्णन करें।
(Discuss the major problems of Indian Democracy.)
अथवा
भारतीय लोकतन्त्र की समस्याओं और चनौतियों के बारे में लिखिए।
(Write down about problems and challenges to Indian democracy.)
उत्तर-
निःसन्देह सैद्धान्तिक रूप में भारत में प्रजातन्त्र की आदर्श-व्यवस्था कायम करने के प्रयास किए गये हैं परन्तु व्यवहार में आज भी भारतीय प्रजातन्त्र अनेक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बुराइयों से जकड़ा हुआ है और ये बुराइयां भारतीय लोकतन्त्र के लिए अभिशाप बन चुकी हैं। ये बुराइयां निम्नलिखित हैं-

1. सामाजिक तथा आर्थिक असमानता (Social and Economic Inequality)-प्रजातन्त्र की सफलता के लिए सामाजिक व आर्थिक समानता का होना बहुत आवश्यक हैं। भारत में लोकतन्त्र की स्थापना हुए इतने वर्ष हो चुके हैं फिर भी यहां पर सामाजिक व आर्थिक असमानता पाई जाती है। समाज के सभी नागरिकों को समान नहीं समझा जाता। जाति, धर्म, वंश, लिंग के आधार पर व्यवहार में आज भी भेदभाव किया जाता है। स्त्रियों को पुरुषों के समान नहीं समझा जाता। निम्न जातियों और हरिजनों पर आज भी अत्याचार हो रहे हैं। सामाजिक असमानता ने लोगों में निराशा एवं असन्तोष को बढ़ावा दिया है। निम्न वर्ग के लोगों ने कई बार आन्दोलन किए हैं और संरक्षण की मांग की है। सामाजिक असमानता से लोगों का दृष्टिकोण बहुत संकीर्ण हो जाता है। प्रत्येक वर्ग अपने हित की सोचता है, न कि समस्त समाज एवं राष्ट्र के हित में। राजनीतिक दल सामाजिक असमानता का लाभ उठाने का प्रयास करते हैं और सत्ता पर उच्च वर्ग को लोगों का ही नियन्त्रण रहता है। सामाजिक असमानता के कारण समाज का बहुत बड़ा भाग राजनीतिक कार्यों के प्रति उदासीन रहता है।

2. ग़रीबी (Poverty)-भारत की अधिकांश जनता ग़रीब है। ग़रीबी कई बुराइयों की जड़ है। गरीब नागरिक को पेट भर भोजन न मिल सकने के कारण उसका शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो सकता। वह सदा अपने पेट भरने की चिन्ता में लगा रहेगा और उसके पास समाज और देश की समस्याओं पर विचार करने का न तो समय होता है और न ही इच्छा। ग़रीब व्यक्ति चुनाव लड़ना तो दूर की बात वह चुनाव की बात भी नहीं सोच सकता। दीन-दुःखियों से चुनाव लड़ने की आशा करना मूर्खता है। ग़रीब नागरिक अपनी वोट का भी स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग नहीं कर सकता। अत: यदि हम भारतीय प्रजातन्त्र का भविष्य उज्ज्वल देखना चाहते हैं तो जनता की आर्थिक दशा सुधारनी होगी।

3. अनपढ़ता (Illiteracy) शिक्षा एक अच्छे जीवन का आधार है, शिक्षा के बिना व्यक्ति अन्धकार में रहता है। स्वतन्त्रता के इतने वर्ष बाद भी भारत की लगभग 24 प्रतिशत जनता अनपढ़ है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 15 से 35 वर्ष की आयु के बीच लगभग 10 करोड़ व्यक्ति अनपढ़ है। अनपढ़ व्यक्ति में आत्म-विश्वास की कमी होती है और उसमें देश की समस्याओं को समझने तथा हल करने की क्षमता नहीं होती है। अशिक्षित व्यक्ति को न हो तो अपने अधिकारों का ज्ञान होता है और न ही अपने कर्तव्यों का। वह अपने अधिकारों की अनुचित अतिक्रमण से रक्षा नहीं कर सकता और न ही वह अपने कर्तव्यों को ठीक तरह से निभा सकता है। इसके अतिरिक्त अशिक्षित व्यक्ति का दृष्टिकोण संकुचित होता है। वह जातीयता, साम्प्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रीयवाद आदि के चक्कर में पड़ा रहता है।

4. बेकारी (Unemployment) बेकारी प्रजातन्त्र की सफलता में एक बहुत बड़ी बाधा है। बेकार व्यक्ति की बातें सोचता रहता है। वह देश तथा समाज के हित में सोच ही नहीं सकता।।
बेकार व्यक्ति में हीन भावना आ जाती है और वह अपने आपको समाज पर बोझ समझने लगता है। बेकार व्यक्ति अपनी समस्याओं में ही उलझा रहता है और उसे समाज एवं देश की समस्याओं का कोई ज्ञान नहीं होता। बेरोज़गारी के कारण नागरिकों के चरित्र का पतन हुआ है। इससे बेइमानी, चोरी, ठगी, भ्रष्टाचार की बढ़ोत्तरी हुई है। प्रजातन्त्र को सफल बनाने के लिए बेकारी को जल्दी-से-जल्दी समाप्त करना अति आवश्यक है।

5. एक दल की प्रधानता (Dominance of one Party)-प्रजातन्त्र का महत्त्वपूर्ण दोष यह रहा है कि यहां पर कांग्रेस दल का ही प्रभुत्व छाया रहा है। 1950 से लेकर मार्च, 1977 तक केन्द्र में कांग्रेस की सरकार बनी रही है। राज्यों में भी 1967 तक इसी की प्रधानता रही है और 1971 के मध्यावधि चुनाव के पश्चात् फिर उसी दल के एकाधिकार के कारण अन्य दल विकसित नहीं हो पाए।

6. संगठित विरोधी दल का अभाव (Lack of Organised Opposition)-भारतीय प्रजातन्त्र की कार्यविधि सदैव संगठित विरोधी दल के अभाव को अनुभव करती रही है।

संगठित विरोधी दल न होने के कारण कांग्रेस ने विरोधी दलों की बिल्कुल परवाह नहीं की। विरोधी दलों के नेताओं ने संसद् में सरकार के विरुद्ध कई बार यह आरोप लगाया है कि उन्हें अपने विचार रखने का पूरा अवसर नहीं दिया जाता है। कई बार तो सरकार संसद् में दिए गए वायदों को भी भूल जाती है।

जनता पार्टी की स्थापना के पश्चात् भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आया है। मार्च, 1977 के लोकसभा के चुनाव में जनता पार्टी का सत्तारूढ़ दल बना और कांग्रेस को विरोधी बैंचों पर बैठने का पहली बार सौभाग्य प्राप्त हुआ।

अप्रैल-मई, 2004 में हुए 14वीं एवं अप्रैल-मई, 2009 में हुए 15वीं लोकसभा के चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में विरोधी दल की मान्यता प्रदान की गई। 2014 में हुए 16वीं लोकसभा के चुनावों के पश्चात् किसी भी दल को मान्यता प्राप्त विरोधी दल का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ।

7. बहुदलीय प्रणाली (Multiple Party System)—प्रजातन्त्र की सफलता में एक और बाधा बहुदलीय प्रणाली का होना है। भारत में फ्रांस की तरह बहुत अधिक दल पाए जाते हैं। स्थायी शासन के लिए दो या तीन दल ही होने चाहिएं। अधिक दलों के कारण प्रशासन में स्थिरता नहीं रहती है। 1967 के चुनाव के पश्चात् बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि प्रान्तों में सरकारों के गिरने और बनने का पता भी नहीं चलता था। अतः संसदीय प्रजातन्त्र की कामयाबी के लिए दलों की संख्या को कम करना अनिवार्य है। संसदीय प्रजातन्त्रीय की सफलता की लिए जनता पार्टी का निर्माण एक महत्त्वपूर्ण कदम था। परन्तु जनता पार्टी का विभाजन हो गया और चरण सिंह के नेतृत्व में जनता पार्टी (स) की स्थापना हुई। चुनाव आयोग ने 7 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की हुई है।

8. प्रादेशिक दल (Regional Parties)—भारतीय लोकतन्त्र की एक महत्त्वपूर्ण समस्या प्रादेशिक दलों का होना है। चुनाव आयोग ने 58 क्षेत्रीय दलों को राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता दी हुई है। प्रादेशिक दलों का महत्त्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जो प्रजातन्त्र की सफलता के लिए ठीक नहीं। प्रादेशिक दल देश के हित की न सोचकर क्षेत्रीय हितों की सोचते हैं। इससे राष्ट्रीय एकता व अखण्डता को खतरा पैदा हो गया है।

9. सिद्धान्तहीन राजनीति (Non-Principled Politics)-भारत में प्रजातन्त्र की सफलता में एक अन्य बाधा सिद्धान्तहीन राजनीति है। प्रायः सभी राजनीतिक दलों ने सिद्धान्तहीन राजनीति का अनुसरण किया है। 1967 के बाद उनके राज्यों में मिली-जुली सरकारें बनी। सत्ता के लालच में ऐसे दल मिल गए जो आदर्शों की दृष्टि से एक-दूसरे के विरोधी थे। विरोधी दलों का लक्ष्य केवल कांग्रेस को सत्ता से हटाना था। कांग्रेस ने भी प्रजातान्त्रिक परम्पराओं का उल्लंघन किया। गर्वनर के पद का दुरुपयोग किया गया। आपात्काल में तमिलनाडु की सरकार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने के बावजूद भी हटा दिया गया। श्रीमती गांधी के लिए सफलता प्राप्त करना ही सबसे बड़ा लक्ष्य था चाहे इसके लिए कैसे भी साधन अपनाए गए। लोकसभा एवं विधानसभा के चुनावों के अवसर पर लगभग सभी राजनीतिक दल सिद्धान्तहीन समझौते करते हैं।

10. निम्न स्तर की राजनीतिक सहभागिता (Low level of Political Participation)-लोकतन्त्र की सफलता के लिए लोगों का राजनीति में सक्रिय भाग लेना आवश्यक है, परन्तु भारत में लोगों की राजनीतिक सहभागिता बहुत निम्न स्तर की है। अप्रैल-मई, 2014 में हुए 16वीं लोकसभा के चुनावों में लगभग 66.38% मतदाताओं ने भाग लिया। अतः लोगों की राजनीतिक उदासीनता लोकतन्त्र की समस्या है।

11. अच्छी परम्पराओं की कमी (Absence of Healthy Conventions)—प्रजातन्त्र की सफलता अच्छी परम्पराओं की स्थापना पर निर्भर करती है। इंग्लैण्ड में संसदीय शासन प्रणाली की सफलता अच्छी परम्पराओं के कारण ही है, परन्तु भारत में कांग्रेस के शासन में अच्छी परम्पराओं की स्थापना नहीं हो पाई है। इसके लिए विरोधी दल भी जिम्मेवार हैं।

12. अध्यादेशों द्वारा शासन (Administration by Ordinance)-संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। संविधान निर्माताओं का यह उद्देश्य था कि जब संसद् का अधिवेशन न हो रहा हो या असाधारण स्थिति उत्पन्न हो गई तो उस समय राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करेगा। विशेषकर पिछले 20 वर्षों में कई बार अध्यादेश उस समय जारी किए गए जब संसद् का अधिवेशन एक-दो दिन में होने वाला होता है। आन्तरिक आपात्काल की स्थिति में तो ऐसा लगता है जैसे भारत सरकार अध्यादेशों द्वारा ही शासन चला रही है। अधिक अध्यादेशों से संसद् की शक्ति का ह्रास होता है। इसीलिए 25 जनवरी, 2015 को राष्ट्र के नाम दिए, अपने सम्बोधन में राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने अध्यादेशों को लागू करने पर अपनी चिन्ता जताई।

13. जनता के साथ कम सम्पर्क (Less Contract with the Masses) भारतीय प्रजातन्त्र का एक अन्य महत्त्वपूर्ण दोष यह है कि विधायक जनता के साथ सम्पर्क नहीं बनाए रखते हैं। कांग्रेस दल भी चुनाव के समय ही जनता के सम्पर्क में आता है और अन्य दलों की तरह चुनाव के पश्चात् अन्धकार में छिप जाता है। जनता को अपने विधायकों की कार्यविधियों का ज्ञान ही नहीं होता।

14. दल बदल (Defection)-भारतीय प्रजातन्त्र की सफलता में एक अन्य बाधा दल बदल की बुराई है। चौथे आम चुनाव के पश्चात् दल बदल चरम सीमा पर पहुंच गया। मार्च, 1967 से दिसम्बर, 1970 तक 4000 विधायकों में से 1400 विधायकों ने दल बदले। सबसे अधिक दल-बदल कांग्रेस में हुआ। दल-बदल प्रजातन्त्र के लिए बहुत हानिकारक है क्योंकि इसमें से राजनीतिक अस्थिरता आती है और छोटे-छोटे दलों की स्थापना होती है। इससे जनता का अपने प्रतिनिधियों और नेताओं से विश्वास उठने लगता है।

15. विधायकों का निम्न स्तर (Poor Quality of Legislators)-भारतीय लोकतन्त्र की एक महत्त्वपूर्ण समस्या विधायकों का निम्न स्तर है। भारत के अधिकांश मतदाता अशिक्षित और साधारण बुद्धि वाले हैं, जिस कारण वे निम्न स्तर के विधायकों को चुन लेते हैं। अधिकांश विधायक स्वार्थी, हठधर्मी, बेइमान और रूढ़िवादी होते हैं। इसलिए ऐसे विधायकों को अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्व का अहसास नहीं होता। विधानमण्डल में सदस्यों का गाली-गलौच करना, मार-पीट करना, धरना देना, अध्यक्ष का आदेश न मानना इत्यादि सब विधायकों के घटिया स्तर के कारण होता है।

16. विधायकों में अनुशासन की कमी (Lack of Discipline among the Legislators)-भारतीय लोकतन्त्र की एक महत्त्वपूर्ण समस्या विधायकों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता है। विधानसभाओं में और संसद् में हाथापाई तथा मारपीट भी बढ़ती जा रही है।

17. चरित्र का अभाव (Lack of Character)—प्रजातन्त्र की सफलता के लिए मतदाता, शासक तथा आदर्श नागरिकों का चरित्र ऊंचा होना अनिवार्य है। परन्तु भारतीय जनता का तो कहना ही क्या, हमारे विधायक तथा राजनीतिक दलों के चरित्र का वर्णन करते हुए भी शर्म आती है। विधायक मन्त्री पद के पीछे दौड़ रहे हैं। जनता तथा देश के हित में न सोच कर विधायक अपने स्वार्थ के लिए नैतिकता के नियमों का दिन-दिहाड़े मज़ाक उड़ा रहे हैं।

18. दोषपूर्ण निर्वाचन प्रणाली (Defective Electoral System)-भारतीय लोकतन्त्र की एक महत्त्वपूर्ण समस्या चुनाव प्रणाली का दोषपूर्ण होना है। भारत में प्रादेशिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली को अपनाया गया है। लोकसभा राज्य विधानसभाओं के सदस्य एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र से चुने जाते हैं, जिसके अन्तर्गत एक चुनाव क्षेत्र में अधिकतम मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित किया जाता है। इस प्रणाली के अन्तर्गत कई बार चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को हारने वाले उम्मीदवारों से कम मत प्राप्त होते हैं।

19. जातिवाद की राजनीति (Politics of Casteism) भारत में न केवल जातिवाद उस रूप में विद्यमान है जिसे सामान्यतः जातिवाद कहा जाता है बल्कि इस रूप में भी कि ऊंची जातियां अब भी यह मानती हैं कि देश का शासन केवल ब्राह्मणों के हाथ में ही रहना चाहिए।” यदि चौधरी चरण सिंह ने मध्य जातियों की जातीय भावना का इस्तेमाल किया और श्रीमती गांधी ने ब्राह्मणों के स्वार्थ और अल्पसंख्यकों के भय से लाभ उठाया, वहीं जनता पार्टी ने भी हरिजन और अन्य कई जातियों को धुरी बनाने के कोशिश की। न केवल पार्टियां उम्मीदवारों का चयन जाति के आधार पर करती हैं बल्कि उम्मीदवारों से भी यह उम्मीद की जाती है कि चुने जाने के बाद अपनी जाति के लोगों के काम निकलवाएंगे। राजनीति ने मरती हुई जात-पात व्यवस्था में नई जान फूंकी है और समाज में जातिवाद का जहर घोला है। जातिवाद पर आधारित भारतीय राजनीति लोकतन्त्र के लिए खतरा है।

20. साम्प्रदायिक राजनीति (Communal Politics)-स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व प्रति वर्ष देश के किसी-न-किसी भाग में साम्प्रदायिक संघर्ष होते रहते थे। मुस्लिम लीग की मांग पर ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। आज़ादी के बाद विदेशी शासक तो चले गए परन्तु साम्प्रदायिकता की राजनीति आज भी समाप्त नहीं हुई है। वास्तव में लोकतन्त्रीय प्रणाली तथा वोटों को राजनीति ने साम्प्रदायिकता को एक नया रूप दिया है। भारतीय राजनीति में ऐसे तत्त्वों की कमी नहीं है जो साम्प्रदायिक भावनाएं उभार कर मत पेटी की लड़ाई जीतना चाहते हैं।

21. क्षेत्रीय असन्तुलन (Regional Imbalances)-भारत एक विशाल देश है। भारत में विभिन्न धर्मों, जातियों व भाषाओं के लोग रहते हैं। देश के कई प्रदेश एवं क्षेत्र विकसित हैं जबकि कई क्षेत्र अविकसित हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों, बिहार, असम व नागालैण्ड की जनजातियों तथा आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रेदश और उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों का जीवन-स्तर बहुत नीचा है। क्षेत्रीय भावना और क्षेत्रीय असन्तुलन लोकतन्त्र के लिए बड़ा भारी खतरा है।
क्षेत्रीयवाद से प्रभावित होकर अनेक राजनीतिक दलों का निर्माण हुआ है। मतदाता क्षेत्रीयवाद की भावना से प्रेरित होकर मतदान करते हैं और राष्ट्र हित की परवाह नहीं करते। क्षेत्रीयवाद ने पृथकतावाद को जन्म दिया है।

22. सामाजिक तनाव (Social Tension)-सामाजिक तनाव लोकतन्त्र की सफलता में बाधा है। सामाजिक तनाव का राजनीतिक दलों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। धर्म, प्रान्तीयता और भाषा के आधार पर काम करने वाले राजनीतिक दल केन्द्र में स्थायी सरकार बनाने में अड़चने पैदा करते हैं और राष्ट्रीय दलों से सौदेबाजी करते हैं। जातीय तनाव से ऊंच-नीच की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। नवयुवकों में निराशा और असन्तोष बढ़ता जा रहा है जिससे उनका लोकतन्त्र में विश्वास समाप्त होता जा रहा है। आर्थिक हितों के टकराव से मिल मालिकों और मज़दूरों में तनाव बढ़ा है, जिससे उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा है। अत: लोकतन्त्र को सफल बनाने के लिए सामाजिक तनाव को कम करना बहुत आवश्यक है।

23. चुनाव बहुत खर्चीले हैं (Elections are very Expensive)-भारत में चुनाव बहुत खर्चीले हैं। चुनाव लड़ने के लिए अपार धन की आवश्यकता होती है। केवल धनी व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकते हैं। ग़रीब व्यक्ति चुनाव लड़ने की नहीं सोच सकता। चुनाव में खर्च निर्धारित सीमा से ही अधिक होता है। कानून के अनुसार लोकसभा के चुनाव के लिए अधिकतम खर्च सीमा 15 लाख रुपए है जबकि विधानसभा के लिए 6 लाख रुपए है, परन्तु वास्तव में लोकसभा के चुनाव के लिए कम से कम 50 लाख खर्च होता है और महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठा वाली सीट पर एक करोड़ से अधिक खर्च होता है। सितम्बर-अक्तूबर, 1999 के लोकसभा के चुनाव पर लगभग 845 करोड़ रुपए खर्च हुए। अप्रैल-मई, 2004 के लोकसभा के चुनाव पर लगभग 5000 करोड़ रुपये खर्च हुए जबकि अप्रैल-मई, 2014 में हुए 16वीं लोकसभा के चुनावों में लगभग 30000 करोड़ रु० खर्च हुए।

24. स्वतन्त्र और ईमानदार प्रेस की कमी (Lack of Free and Honest Press)-प्रजातन्त्र में प्रेस का बहुत ही महत्त्वपूर्ण रोल होता है और प्रेस को प्रजातन्त्र का पहरेदार कहा जाता है। प्रेस द्वारा ही जनता को सरकार की नीतियों और समस्याओं का पता चलता है। परन्तु प्रेस का स्वतन्त्र और ईमानदार होना आवश्यक है। भारत में प्रेस पूरी तरह स्वतन्त्र तथा ईमानदार नहीं है। अधिकांश प्रेसों पर पूंजीपतियों का नियन्त्रण है और महत्त्वपूर्ण दलों से सम्बन्धिते हैं। अतः प्रेस लोगों को देश की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति की सही सूचना नहीं देते, जिसके कारण स्वस्थ जनमत का निर्माण नहीं होता।

25. हिंसा (Violence)-चुनावों में हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जोकि प्रजातन्त्र की सफलता के मार्ग में एक खतरनाक बाधा भी साबित हो सकती है। दिसम्बर, 1989 में लोकसभा के चुनाव में 100 से अधिक व्यक्ति मारे गए। गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान एक मन्त्री पर छुरे से वार किया गया जिसकी बाद में मृत्यु हो गई। हरियाणा के भिवानी चुनाव क्षेत्र में कई कार्यकर्ता मारे गए। उत्तर प्रदेश में अमेठी विधानसभा क्षेत्र में जनता दल के उम्मीदवार डॉ० संजय सिंह को गोली मारी गई। फरवरी, 1990 में आठ राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव में हिंसा की कई घटनाएं हुईं। मार्च, 1990 में हरियाणा में महम उप-चुनाव में हिंसा की घटनाओं के कारण चुनाव को रद्द कर दिया। मई, 1991 को लोकसभा के चुनाव में कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं हुईं। इन हिंसक घटनाओं में 100 से अधिक व्यक्ति मारे गए और कांग्रेस (इ) अध्यक्ष श्री राजीव गांधी भी 21 मई, 1991 को बम विस्फोट में मारे गए। 1996 के लोकसभा के चुनाव में अनेक स्थानों पर हिंसक घटनाएँ हुईं। फरवरी, 1998 में 12वीं लोकसभा के चुनाव में कुछ राज्यों में हिंसा की अनेक घटनाएँ हुईं। हिंसा की सबसे अधिक घटनाएँ बिहार में हुईं जहाँ 23 व्यक्ति मारे गए। सितम्बर-अक्तूबर, 1999 में 13वीं लोक सभा के चुनाव में पंजाब, बिहार, जम्मू-कश्मीर, असम, तमिलनाडु एवं आन्ध्र प्रदेश में हिंसात्मक घटनाएँ हुईं, जिनमें लगभग 100 व्यक्ति मारे गए। अप्रैलमई, 2004, 2009 तथा 2014 में हुए 14वीं, 15वीं एवं 16वीं लोकसभा के चुनावों के दौरान भी हुई राजनीतिक हिंसा में सैंकड़ों लोग मारे गए।

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 13 भारतीय लोकतन्त्र

प्रश्न 6.
क्षेत्रवाद से क्या अभिप्राय है ? भारत में क्षेत्रवाद के क्या कारण हैं ? भारतीय लोकतन्त्र पर क्षेत्रवाद के प्रभाव की व्याख्या करो। क्षेत्रवाद की समस्या को हल करने के लिए सुझाव दें।
(What is meant by Regionalism ? What are the causes of Regionalism is India ? Discuss the impact of Regionalism on Indian Democracy. Give suggestions to solve the problem of regionalism.)
उत्तर-
भारत में स्वतन्त्रता के पश्चात् राजनीति में जो नये प्रश्न उभरे हैं, उनमें क्षेत्रवाद (Regionalism) का प्रश्न एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। क्षेत्रवाद से अभिप्राय एक देश के उस छोटे से क्षेत्र से है जो आर्थिक, सामाजिक आदि कारणों से अपने पृथक् अस्तित्व के लिए जागृत है। भारत की राजनीति को क्षेत्रवाद ने बहुत अधिक प्रभावित किया है और यह भारत के लिए एक जटिल समस्या बनी रही है और आज भी विद्यमान है। आज यदि किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि वह कौन है तो वह भारतीय कहने के स्थान पर बंगाली, बिहारी, पंजाबी, हरियाणवी आदि कहना पसन्द करेगा। यद्यपि संविधान के अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक को भारत की ही नागरिकता दी गई है तथापि लोगों में क्षेत्रीयता व प्रान्तीयता की भावनाएं इतनी पाई जाती हैं कि वे अपने क्षेत्र के हित के लिए राष्ट्र हित को बलिदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। 1950 से लेकर आज तक क्षेत्रवाद की समस्या भारत सरकार को घेरे हुए है और विभिन्न क्षेत्रों में आन्दोलन चलते रहते हैं।

क्षेत्रवाद को जन्म देने वाले कारण (CAUSES OF THE ORIGIN OF REGIONALISM)
क्षेत्रवाद की भावना की उत्पत्ति एक कारण से न होकर अनेक कारणों से होती है, जिनमें मुख्य निम्नलिखित हैं-

1. भौगोलिक एवं सांस्कृतिक कारण (Geographical and Cultural Causes)—स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया तब राज्यों की पुरानी सीमाओं को भुलाकर नहीं किया गया बल्कि उनके पुनर्गठन का आधार बनाया गया। इसी कारण एक राज्य के रहने वाले लोगों में एकता की भावना नहीं आ पाई। प्राय: भाषा और संस्कृति क्षेत्रवाद की भावनाओं को उत्पन्न करने में बहुमत सहयोग देते हैं। तमिलनाडु के निवासी अपनी भाषा और संस्कृति को भारतीय संस्कृति से श्रेष्ठ मानते हैं। वे राम और रामायण की कड़ी आलोचना करते हैं। 1925 में उन्होंने तमिलनाडु में कई स्थानों पर राम-लक्ष्मण के पुतले जलाए। 1960 में इसी आधार पर उन्होंने भारत से अलग होने के लिए व्यापक आन्दोलन चलाया।

2. ऐतिहासिक कारण (Historical Causes)-क्षेत्रीयवाद की उत्पत्ति में इतिहासकार का दोहरा सहयोग रहा हैसकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक योगदान के अन्तर्गत शिव सेना का उदाहरण दिया जा सकता है और नकारात्मक के अन्तर्गत द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का कहना है कि प्राचीनकाल से ही उत्तरी राज्य दक्षिण राज्यों पर शासन करते आए हैं।

3. भाषा (Languages)–नार्मर डी पामर का कहना है कि भारत की अधिकांश राजनीति क्षेत्रवाद और भाषा के बहुत से प्रश्नों के चारों ओर घूमती है। इनका विचार है कि क्षेत्रवाद की समस्याएं स्पष्ट रूप से भाषा से सम्बन्धित हैं। भारत में सदैव ही अनेक भाषाएं बोलने वालों ने कई बार राज्य के निर्माण के लिए व्यापक आन्दोलन किए हैं। भारत सरकार ने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करके ऐसी समस्या उत्पन्न कर दी है जिसका अन्तिम समाधान निकालना बड़ा कठिन है।

4. जाति (Caste)—जाति ने भी क्षेत्रीयवाद की उत्पत्ति में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। जिन क्षेत्रों में किसी एक जाति की प्रधानता रही, वहीं पर क्षेत्रवाद का उग्र रूप देखने को मिला। जहां किसी एक जाति की प्रधानता नहीं रही वहां पर एक जाति ने दूसरी जाति को रोके रखा है और क्षेत्रीयता की भावना इतनी नहीं उभरी। यही कारण है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में क्षेत्रवाद का उग्र स्वरूप देखने को मिलता है जबकि उत्तर प्रदेश में नहीं मिलता है।

5. धार्मिक कारण (Religious Causes)-धर्म भी कई बार क्षेत्रवाद की भावनाओं को बढ़ाने में सहायता करता है। पंजाब में अकालियों की पंजाबी सूबा की मांग कुछ हद तक धर्म के प्रभाव का परिणाम थी।

6. आर्थिक कारण (Economic Causes) क्षेत्रीयवाद की उत्पत्ति में आर्थिक कारण महत्त्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। भारत में जो थोड़ा बहुत आर्थिक विकास हुआ है उसमें बहुत असमानता रही है। कुछ प्रदेशों का आर्थिक विकास हुआ है और कुछ क्षेत्रों का विकास बहुत कम हुआ है। इसका कारण यह रहा है कि जिन व्यक्तियों के हाथों में सत्ता रही है उन्होंने अपने क्षेत्रों के विकास की ओर अधिक ध्यान दिया। उदाहरणस्वरूप 1966 से पूर्व पंजाब में सत्ता पंजाबियों के हाथों में रही जिस कारण हिसार, गुड़गांव, महेन्द्रगढ़, जीन्द आदि क्षेत्रों का विकास न हो पाया। आन्ध्र प्रदेश में सत्ता मुख्य रूप से आन्ध्र के नेताओं के पास रही जिस कारण तेलंगाना पिछड़ा रह गया। उत्तर प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश पिछड़ा रह गया। राजस्थान में पूर्वी राजस्थान अविकसित रहं गया और इसी प्रकार महाराष्ट्र में विदर्भ का विकास नहीं हो पाया। अतः पिछले क्षेत्रों में यह भावना उभरी कि यदि सत्ता उनके पास होती तो उनके क्षेत्र पिछड़े न रह जाते। इसलिए इन क्षेत्रों के लोगों में क्षेत्रवाद की भावना उभरी और उन्होंने अलग राज्यों की मांग की। इसीलिए आगे चलकर सन् 1966 में हरियाणा एवं 2014 में तेलंगाना नाम के दो अलग राज्य भी बन गए।

7. राजनीतिक कारण (Political Causes)-क्षेत्रवाद की भावनाओं को भड़काने में राजनीतिज्ञों का भी हाथ रहा है। कई राजनीतिक यह सोचते हैं कि यदि उनके क्षेत्र को अलग राज्य बना दिया जाएगा तो उनकी राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाओं की पूर्ति हो जाएगी अर्थात् उनके हाथ में सत्ता आ जाएगी।
रजनी कोठारी ने क्षेत्रवाद की उत्पत्ति के सम्बन्ध में लिखा है, “पृथक्कता की भावना उनमें अधिक शक्तिशाली और खतरनाक है, जहां ऐसी आर्येतर जातियां हैं जो भारतीय संस्कृति की धारा में पूर्ण रूप में मिल नहीं पाई हैं जैसे उत्तर-पूर्व की आदिम जातियों का क्षेत्र है। यहां भी भारतीय लोकतन्त्रीय व्यवस्था और सरकारी विकास कार्यक्रमों का प्रभाव पड़ा है और धीरे-धीरे इन क्षेत्रों के लोग भी देश की राजनीति में भाग लेने लगे हैं। पर राजनीतिकरण की यह प्रवृत्ति अभी शुरू हुई है। दूसरी ओर आधुनिकता के प्रसार से अपने पृथक् अस्तित्व की भावना भी उभरती है। इसलिए इनको सम्भालने के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है-राजनीतिक गतिविधि बढ़ने और शिक्षा तथा आर्थिक विकास के फलस्वरूप छोटे समूहों में अब तक दबे या पिछड़े हुए समूह थे, अधिकारी और स्वायत्तता की आकांक्षाओं का उठना स्वाभाविक है।”

क्षेत्रवाद का राजनीति में योगदान (ROLE OF REGIONALISM IN POLITICS)
राजनीति में क्षेत्रीयवाद के योगदान को इस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है-

  • क्षेत्रवाद के आधार पर राज्य केन्द्रीय सरकार में सौदेबाज़ी करती है। यह सौदेबाजी न केवल आर्थिक विकास के लिए होती है बल्कि कई महत्त्वपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए भी होती है। इस प्रकार के दबावों से हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ।
  • राजनीतिक दल अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए क्षेत्रवाद का सहारा लेता है। पंजाब में अकाली दल ने और तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम दल ने अपने आपको शक्तिशाली बनाने के लिए क्षेत्रवाद का सहारा लिया।
  • मन्त्रिपरिषद् के सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों का अधिक विकास करते हैं ताकि अपनी सीट को पक्का किया जा सके। श्री बंसीलाल ने भिवानी के क्षेत्र को चमका दिया और श्री सुखाड़िया ने उदयपुर क्षेत्र का बहुत अधिक विकास किया।
  • चुनावों के समय भी क्षेत्रवाद का सहारा लिया जाता है। क्षेत्रीयता के आधार पर राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव करते हैं और क्षेत्रीयता की भावनाओं को भड़कार कर वोट प्राप्त करने की चेष्टा की जाती है।
  • क्षेत्रवाद ने कुछ हद तक भारतीय राजनीति में हिंसक गतिविधियों को उभारा है। कुछ राजनीतिक दल इसे अपनी लोकप्रियता का साधन बना लेते हैं।
  • मन्त्रिमण्डल का निर्माण करते समय क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप में देखने को मिलती है। मन्त्रिमण्डल में प्रायः सभी मुख्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को लिया जाता है। साधारणतया यह शिकायत की जाती थी कि अब तक कोई प्रधानमन्त्री दक्षिणी राज्यों से नहीं बना। प्रधानमन्त्री को अपने मन्त्रिमण्डल में प्रत्येक को उसके महत्त्व के आधार पर प्रतिनिधित्व देना पड़ता है। प्रधानमन्त्री व्यक्ति चुनने में स्वतन्त्र है, परन्तु क्षेत्र चुनने में नहीं।

क्षेत्रवाद की समस्या का समाधान (SOLUTION OF THE PROBLEM OF REGIONALISM)-

क्षेत्रवाद राजनीति की आधुनिक शैली है। क्षेत्रवाद उस समय तक कोई जटिल समस्या उत्पन्न नहीं करता जब तक वह सीमा के अन्दर रहता है, परन्तु जब वह भावना उग्र रूप धारण कर लेती है तब राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ जाती है।

सेलिग एस० हेरीसन ने इस सम्बन्ध में कहा, “यदि क्षेत्रवाद की भावना या किसी विशेष क्षेत्र के लिए अधिकार या स्वायत्तता की मांग बढ़ती चली गई तो इससे या तो देश अनेक छोटे-छोटे स्वतन्त्र राज्यों में बंट जाएगा या तानाशाही कायम हो जाएगी।” अतः क्षेत्रवाद की समस्या को सुलझाना अति आवश्यक है। कुछ विद्वानों ने क्षेत्रवाद की समस्या को सुलझाने के लिए राज्यों के पुनर्गठन की बात कही है। रजनी कोठारी का कहना है कि राज्यों को पुनर्गठित करते समय भाषा को ही एकमात्र आधार न माना जाए। राज्य की रचना के लिए भाषा के अतिरिक्त और भी कई सिद्धान्त हैं जैसे कि आकार, विकास की स्थिति, शासन की सुविधाएं, सामाजिक एकता तथा राजनीतिक व्यावहारिकता। मुम्बई, कोलकाता जैसे महानगर क्षेत्रों में शासन और विकास की स्वायत्त संस्थाएं कायम करने और इनको राज्य के अंश से अलग साधन देने की ओर भी ध्यान नहीं दिया गया है यद्यपि इन नगरों का साइज (आकार) और समस्याएं दिन प्रतिदिन विकट होती जा रही हैं । साधारणतया राज्यों के पुनर्गठन के समर्थक तीन तर्क देते हैं-

  • छोटे-छोटे राज्यों के निर्माण से अधिक उत्तरदायी शासन की स्थापना होगी। प्रशासन और जनता में समीप का सम्पर्क स्थापित होगा और शासन में कार्यकुशलता आ जाएगी।
  • छोटे-छोटे राज्यों से उस क्षेत्र का आर्थिक विकास अधिक होगा। (3) यदि पहले ही राज्य पुनर्गठन आयोग की बातों को मान लिया जाता है तो अलग राज्यों की स्थापना के लिए जो आन्दोलन हुए हैं वे भी न होते।

इन तीनों तर्कों का आलोचनात्मक उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता है-

(1) यह अनिवार्य नहीं है कि छोटे राज्यों में ही जनता और प्रशासन में समीप का सम्पर्क स्थापित हो। यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार इस ओर कितना ध्यान देती है। एक बड़े राज्य में यदि प्रशासक चाहें तो जनता से सम्पर्क बनाए रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक अच्छी सरकार के लिए केवल सम्पर्क स्थापित करना इतना ज़रूरी नहीं होता जितना कि भ्रष्टाचारी को खत्म करना और जनता की भलाई के लिए अधिक-से-अधिक कार्य करना। छोटे-छोटे राज्यों में नियुक्तियां सिफ़ारिशों पर की जाती हैं क्योंकि आम व्यक्ति भी आसानी के साथ रिश्तेदारी निकाल लेता है। इससे प्रशासन में कार्यकुशलता नहीं रहती।

(2) यह कहना कि छोटे राज्यों के कारण आर्थिक विकास अधिक होता है, ठीक प्रतीत नहीं होता है। सारे देश की प्रगति का सम्बन्ध सभी राज्यों की उन्नति से जुड़ा होता है। अतः समस्त देश की उन्नति द्वारा ही राज्यों की प्रगति की जा सकती है न कि राज्यों को टुकड़ों में बांटने से। पिछड़े प्रदेशों की उन्नति करना केन्द्रीय सरकार की जिम्मेवारी है।

(3) यह कहना कि यदि राज्य पुनर्गठन आयोग की सभी सिफ़ारिशों को मान लिया जाता है तो अनेक आन्दोलन न होते, सही प्रतीत नहीं होता है। यदि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कुछ प्रदेशों को राज्य बना दिया जाता तो हो सकता था अन्य प्रदेश आन्दोलन कर देते।
संक्षेप में, क्षेत्रवाद की समस्या का हल छोटे-छोटे राज्यों की स्थापना नहीं है बल्कि पिछड़े क्षेत्रों का आर्थिक विकास, भ्रष्टाचार को समाप्त करना, जनता के कल्याण के लिए अधिक कार्य करना इत्यादि।

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 13 भारतीय लोकतन्त्र

प्रश्न 7.
भारतीय राजनीति में जातिवाद की भूमिका का उल्लेख करो।
(Describe the role of Casteism in Indian Politics.)
अथवा
भारतीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था को जातिवाद ने किस प्रकार प्रभावित किया है ?
(How has Casteism affected the Indian democratic system ?)
उत्तर-
भारतीय राजनीति में जाति एक महत्त्वपूर्ण तथा निर्णायक तत्त्व रहा है और आज भी है। स्वतन्त्रता से पूर्व भी राजनीति में जाति का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा था। स्वतन्त्रता के पश्चात् जाति का प्रभाव कम होने की अपेक्षा बढ़ा ही है जो राष्ट्रीय एकता के लिए घातक है। जातिवाद तथा साम्प्रदायिकता के बीज तो ब्रिटिश शासन में साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग को स्वीकार करके ही बो दिए थे। 1909 के एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों को अपने प्रतिनिधि अलग चुनने का अधिकार दिया और फिर भारत की बहुत-सी जातियों ने इसी प्रकार अलग प्रतिनिधित्व की मांग की। महात्मा गान्धी जब दूसरे गोलमेज़ सम्मेलन में भाग ले रहे थे तो उन्होंने देखा कि भारत से आए विभिन्न जातियों के प्रतिनिधि अपनी जातियों के लिए ही सुविधाएं मांग रहे थे और राष्ट्रीय हित की बात कोई नहीं कर रहा था। इसी निराशा में वे वापस लौट आये। अंग्रेज़ों ने जातिवाद को दिल खोल कर बढ़ावा दिया। स्वतन्त्रता के पश्चात् कांग्रेस सरकार ने ब्रिटिश नीति का अनुसरण करके जातिवाद की भावना को बढ़ावा दिया है।

पिछड़े वर्गों को विशेष सुविधाएं देकर कांग्रेस सरकार ने उसका एक अलग वर्ग बना दिया है। राजनीति के क्षेत्र में नहीं बल्कि सामाजिक, शैक्षणिक तथा अन्य क्षेत्रों में भी जातिवाद का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। प्रो० वी० के० एन० मेनन (V. K. N. Menon) का यह निष्कर्ष ठीक है कि स्वतन्त्रता के पश्चात् राजनीतिक क्षेत्र में जाति का प्रभाव पहले के अपेक्षा बढ़ा है। राजनीतिज्ञों, प्रशासनाधिकारियों तथा विद्वानों ने स्वीकार किया है कि जाति का प्रभाव कम होने की अपेक्षा, दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। प्रो० मोरिस जोन्स (Morris Jones) ने अपनी खोज के आधार पर कहा है कि “राजनीति जाति से अधिक महत्त्वपूर्ण है और जाति पहले से राजनीति से अधिक महत्त्वपूर्ण है। शीर्षस्थ नेता भले ही जाति-रहित समाज के उद्देश्य की पालना करें, परन्तु वह ग्रामीण जनता जिसे मताधिकार प्राप्त किए हुए अधिक दिन नहीं हुए हैं, केवल परम्परागत राजनीति की ही भाषा को समझती है जो जाति के चारों ओर घूमती है और न जाति शहरी सीमाओं से परे हैं।” स्व० जय प्रकाश नारायण ने एक बार कहा था, “भारत में जाति सबसे महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दल है। जगदीश चन्द्र जौहरी ने तो यहां तक कहा है कि, “यदि मनुष्य राजनीति के संसार में ऊपर चढ़ना चाहते हैं तो उन्हें अपने साथ अपनी जाति व धर्म को लेकर चलना चाहिए।”

भारतीय राजनीति अथवा लोकतन्त्र में जाति की भूमिका (ROLE OF CASTE IN INDIAN POLITICS OR DEMOCRACY)

स्वतन्त्रता के पश्चात् जाति का प्रभाव कहीं अधिक बढ़ा है। आज भारत के प्राय: सभी राज्यों में जाति का राजनीति पर बहुत गहरा प्रभाव है। प्रो० मोरिस जोन्स ने ठीक ही लिखा है कि चाहे देश के बड़े-बड़े नेता जाति-रहित समाज का नारा बुलन्द करते रहे परन्तु ग्रामीण समाज के नए मतदाता केवल परम्परागत राजनीति की भाषा को ही जानते हैं। परम्परागत राजनीति की भाषा जाति के ही चारों तरफ चक्कर लगाती है। रजनी कोठारी ने भी ऐसा ही मत प्रकट करते हुए कहा है कि यदि जाति के प्रभाव को अस्वीकार किया जाता है और उसकी उपेक्षा की जाती तो राजनीतिक संगठन में बाधा पड़ती है।

1. जातिवाद के आधार पर उम्मीदवारों का चयन (Selection of Candidates on the basis of Caste)चुनाव के समय उम्मीदवारों का चयन (Selection) करते समय जातिवाद भी अन्य आधारों में से एक महत्त्वपूर्ण आधार होता है। (”Caste considerations are given great weight in the selection of candidates and in the appeals to voters during election campaigns.” — Palmar) पिछले 16 आम चुनावों में सभी राजनीतिक दलों ने अपने-अपने उम्मीदवारों का चयन करते समय जातिवाद को प्रमुख बना दिया है। प्रायः जिस निर्वाचन क्षेत्र में जिस जाति के मतदाता अधिक होते हैं, उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा किया जाता है। क्योंकि भारतीय जनता का बड़ा भाग भी अनपढ़ है और पढ़े-लिखे लोगों का दृष्टिकोण भी इंतना व्यापक नहीं है कि जाति के दायरे को छोड़ कर देश के हित में सोच सकें।

2. राजनीतिक नेतृत्व (Political Leadership)-भारतीय राजनीति में जातिवाद ने राजनीतिक नेतृत्व को भी प्रभावित किया है। नेताओं का उत्थान तथा पतन जाति के कारण हुआ है। जाति के समर्थन पर अनेक नेता स्थायी तौर पर अपना महत्त्व बनाए हुए हैं। उदाहरण के लिए हरियाणा में राव वीरेन्द्र सिंह अहीर जाति के समर्थन के कारण बहुत समय से नेता चले आ रहे हैं।

3. राजनीतिक दल (Political Parties)-भारत में राष्ट्रीय दल चाहे प्रत्यक्ष तौर पर जाति का समर्थन न करते हों परन्तु क्षेत्रीय दल खुले तौर पर जाति का समर्थन करते हैं और कई क्षेत्रीय दल जाति पर आधारित हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में डी० एम० के० (D.M.K.) तथा अन्ना डी० एम० के० (A.D.M.K.) ब्राह्मण विरोधी या गैर-ब्राह्मणों के दल

4. चुनाव-प्रचार में जाति का.योगदान (Contribution of Caste in Election Propaganda)-कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव-प्रचार में जाति का महत्त्वपूर्ण हाथ है। उम्मीदवार का जीतना या हारना काफ़ी हद तक जाति पर आधारित प्रचार पर निर्भर करता है। जिस जाति का बहुमत उस चुनाव क्षेत्र में होता है प्रायः उसी जाति का उम्मीदवार चुनाव में जीत जाता है। अब तो मठों के स्वामी भी चुनाव में भाग लेने लगे हैं।

5. जाति एवं प्रशासन (Caste and Administration)—प्रशासन में भी जातीयता का समावेश हो गया है। संविधान में हरिजनों और पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए संसद् तथा राज्य विधानमण्डल में स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। सरकारी नौकरियों में भी इनके लिए स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं। संविधान के इन अनुच्छेदों के कारण सब जातियों में इन जातियों के प्रति ईर्ष्या की भावना का पैदा होना स्वाभाविक है। कर्नाटक राज्य ने पहले सरकारी नौकरियों में जितने व्यक्ति लिए इनमें लगभग 80 प्रतिशत हरिजन थे जिस कारण जातीय भावना और दृढ़ हो गई। सन् 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने नौकरियों में इस प्रकार के जातीय पक्षपात की निन्दा की और इसे संविधान के साथ धोखा कहा।

6. सरकार निर्माण में जाति का प्रभाव (Influence of Caste at the time of Formation of Govt.)जाति की राजनीति चुनाव के साथ ही समाप्त नहीं हो जाती बल्कि सरकार निर्माण में भी बहुत महत्त्वपूर्ण रोल अदा करती है। मन्त्रिमण्डल बनाते समय बहुमत दल में जाति-राजनीति अपना चक्कर चलाए बिना नहीं रहती। राज्य में जिस जाति का ज़ोर होता है उसी जाति का कोई नेता ही मुख्यमन्त्री के रूप में सफल हो सकता है। पंजाब में 2007 एवं 2012 में जब अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो सरदार प्रकाश सिंह बादल मुख्यमन्त्री बने।

7. जाति और मतदान व्यवहार (Caste and Voting Behaviour)-चुनाव के समय मतदाता प्रायः जाति के आधार पर मतदान करते हैं । वयस्क मताधिकार ने जातियों को चुनावों को प्रभावित करने के अधिक अवसर प्रदान किए हैं। प्रत्येक जाति अपनी संख्या के आधार पर अपना महत्त्व समझने लगी है। जिसके जितने अधिक मत होते हैं, उसका महत्त्व भी उतना अधिक होता है।

8. पंचायती राज तथा जातिवाद (Panchayati Raj and Casteism)-स्वतन्त्रता के पश्चात् गांवों में पंचायती राज की व्यवस्था की गई। पंचायती राज के तीन स्तरों-पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद् चुनाव में जाति का बहुत महत्त्व है। कई बार चुनाव में जातिवाद की भावना भयानक रूप धारण कर लेती है तथा दंगे-फसाद भी हो जाते हैं। पंचायती राज की असफलता का एक महत्त्वपूर्ण कारण जातिवाद ही है।

श्री हरिसन ने अपनी पुस्तक ‘India, The Most Dangerous Decades’ में भारत के आम चुनावों में जातीय व्यवहार के महत्त्व के सम्बन्ध में लिखा है, “निरपवाद रूप में जब जातीय कारक किसी जातीय विधानसभायी क्षेत्र में प्रकाश में आते हैं जो जटिल से जटिल चुनाव के अप्रत्याशित परिणाम स्पष्ट हो जाते हैं।”

(“Invariably, the most perplexing of election results become crystal clear when the caste factors in the constituency come to light.”_Harrison) उसके विचारानुसार, “चुनावों में जातीय निष्ठा, दलीय भावनाओं तथा दल की विचारधारा से पहले है।”
राजनीति का जातीय भावना से इतना अधिक प्रभावित होना राष्ट्रीय एकता के लिए खतरनाक है। भारत में लोकतन्त्र को सफल बनाने के लिए चुनावों में जातिवाद के आधार को समाप्त करना होगा। इस आधार को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं-

  • जातियों के नाम से चल रही सभी शिक्षा-संस्थाओं से जातियों का नाम हटाया जाए तथा इन संस्थाओं के प्रबन्धक-मण्डलों में विशिष्ट जातियों के प्रतिनिधित्व को समाप्त किया जाए।
  • सभी लोकतान्त्रिक, जाति-निरपेक्ष और धर्म-निरपेक्ष राजनीतिक दलों को मिलकर यह निश्चय करना चाहिए कि वे जातिवाद को प्रोत्साहन नहीं देंगे।
  • जाति पर आधारित राजनीतिक दलों को समाप्त किया जाना चाहिए।
  • विभिन्न जातियों तथा वर्गों द्वारा प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं तथा उन के प्रकाशित होने वाले ऐसे समाचारों पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं।
  • जातीय अथवा वर्गीय आधार पर सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाएं तुरन्त समाप्त कर दी जानी चाहिए।

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 13 भारतीय लोकतन्त्र

प्रश्न 8.
भारत में बढ़ते हुए साम्प्रदायवाद के पीछे क्या कारण हैं ? इन पर कैसे काबू पाया जा सकता है ? (What are the causes of rising communalism in India ? How can we curb it.)
उत्तर-
विदेशी शासन ने साम्प्रदायिकता का जो ज़हर भारतीय जन-मानस में घोला वह आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी निकल नहीं पाया है। भारत में राजनीति को साम्प्रदायिक आधार देकर राष्ट्र में अराजकता की स्थिति पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। साम्प्रदायिकता के खूनी पंजे राष्ट्र को जकड़ते जा रहे हैं और हम सब तमाशबीन बने खड़े हुए हैं। लोकतन्त्र धर्म-निरपेक्षता और समाजवाद के सिद्धान्तों को स्वीकार करने के बाद भी साम्प्रदायिकता की जड़ें मज़बूत होती जा रही हैं।

साम्प्रदायिकता का अर्थ (Meaning of Communalism)-साम्प्रदायिकता से अभिप्राय है धर्म अथवा जाति के आधार पर एक -दूसरे के विरुद्ध भेदभाव की भावना रखना, एक धार्मिक समुदाय को दूसरे समुदायों और राष्ट्र के विरुद्ध उपयोग करना साम्प्रदायिकता है।
ए० एच० मेरियम (A.H. Merriam) के अनुसार, “साम्प्रदायिकता अपने समुदाय के प्रति वफादारी की अभिवृत्ति की ओर संकेत करती है जिसका अर्थ भारत में हिन्दुत्व या इस्लाम के प्रति पूरी वफादारी रखना है।”
डॉ० ई० स्मिथ (Dr. E. Smith) के अनुसार, “साम्प्रदायिकता को आमतौर पर किसी धार्मिक ग्रुप के तंग, स्वार्थी, विभाजकता और आक्रमणशील दृष्टिकोण से जोड़ा जाता है।”

भारत में साम्प्रदायिकता के विकास के कारण (Causes of the growth of Communalism in India)भारत में बढ़ते हुए सम्प्रदायवाद के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं

1. पाकिस्तान की भूमिका (Role of Pakistan)—भारत के दोनों तरफ पाकिस्तान का अस्तित्व भी महत्त्वपूर्ण तत्त्व है जो इस देश में साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देता है। जब कभी भी कोई दंगा-फसाद हुआ है, पाकिस्तानी नेताओं ने, रेडियो और समाचार-पत्रों ने वास्तविकता जाने बिना ही हिन्दुओं की मुसलमानों पर अत्याचार की कहानियां बनाई हैं। पिछले कुछ वर्षों से पाकिस्तान उग्रवादियों को हथियारों तथा धन से सहायता दे रहा है ताकि भारत में साम्प्रदायिक दंगे करवाए जा सकें।

2. विभिन्न धर्मों के लोगों में एक-दूसरे के प्रति अविश्वास (Lack of faith among the People of different religions)-भारत में हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, पारसी इत्यादि अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। प्रत्येक धर्म में अनेक सम्प्रदाय पाए जाते हैं। एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों पर विश्वास नहीं है। अविश्वास की भावना साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देती है।

3. साम्प्रदायिक दल (Communal Parties)—साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने में साम्प्रदायिक दलों का महत्त्वपूर्ण हाथ है। भारत में अनेक साम्प्रदायिक दल पाए जाते हैं। इन दलों की राजनीति धर्म के इर्द-गिर्द ही घूमती है। भूतपूर्व प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई का कहना है कि यह दुर्भाग्य की बात है कि चुनावी सफलता के लिए सभी पार्टियां साम्प्रदायिक दलों से सम्बन्ध बनाए हुए हैं।

4. राजनीति और धर्म (Politics and Religion)-साम्प्रदायिकता का एक महत्त्वपूर्ण कारण यह है कि राजनीति में धर्म घुसा हुआ है। धार्मिक स्थानों का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जाता है।

5. सरकार की उदासीनता (Government’s Apathy)—साम्प्रदायिकता का एक महत्त्वपूर्ण कारण यह है कि संघीय और राज्यों की सरकारों ने दृढ़ता से इस समस्या को हल करने का प्रयास नहीं किया है। कभी भी इस समस्या की विवेचना गम्भीरता से नहीं की गई और जब भी दंगे-फसाद हुए हैं तभी कांग्रेस सरकार ने विरोधी दलों पर दंगेफसाद कराने का दोष लगाया है।

6. साम्प्रदायिक शिक्षा (Communal Education)-कई प्राइवेट स्कूल तथा कॉलेजों में धर्म-शिक्षा के नाम पर साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दिया जाता है।

7. पारिवारिक वातावरण (Family Environment)-कई घरों में साम्प्रदायिकता की बातें होती रहती हैं जिनका बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और बड़े होकर वे साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं।

साम्प्रदायिकता को कैसे समाप्त किया जा सकता है? (HOW COMMUNALISM CAN BE CURBED ?).

एकता और उन्नति के लिए साम्प्रदायिकता को समाप्त करना अति आवश्यक है। साम्प्रदायिकता एक ऐसी चुनौती है जिसका स्थायी हल आवश्यक है। साम्प्रदायिकता को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जाते हैं-

1. शिक्षा द्वारा (By Education)-साम्प्रदायिकता को दूर करने का सबसे अच्छा साधन शिक्षा का प्रसार है। जैसे-जैसे शिक्षित व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जाएगी, धर्म का प्रभाव भी कम हो जाएगा और साम्प्रदायिकता की बीमारी भी दूर हो जाएगी। शिक्षा में धर्म-निरपेक्ष तत्त्वों का समावेश करने तथा स्कूलों में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाने से साम्प्रदायिकता पर अंकुश लगाने में काफी मदद मिल सकती है। सही शिक्षा से राष्ट्रीय भावना पैदा होती है।

2. साम्प्रदायिक दलों का अन्त करके (By abolishing Communal Parties) सरकार को ऐसे सभी दलों को समाप्त कर देना चाहिए जो साम्प्रदायिकता पर आधारित हों। चुनाव आयोग को साम्प्रदायिक पार्टियों को मान्यता नहीं देनी चाहिए।

3. धर्म और राजनीति को अलग करके-साम्प्रदायिकता को रोकने का एक महत्त्वपूर्ण उपाय यह है कि राजनीति को धर्म से अलग रखा जाए। केन्द्र सरकार ने साम्प्रदायिक मनोवृत्ति को नियन्त्रित करने के लिए धार्मिक स्थलों का राजनीतिक उपयोग कानूनी तौर से प्रतिबन्धित कर दिया है, परन्तु उसका कोई विशेष असर नहीं हुआ है।

4. सामाजिक और आर्थिक विकास-साम्प्रदायिक तत्त्व लोगों के आर्थिक पिछड़ेपन का पूरा फायदा उठाते हैं। अतः ज़रूरत इस बात की है कि जहाँ-कहीं कट्टरपंथी ताकतों का बोलबाला है वहां की ग़रीब बस्तियों के निवासियों की आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के हल के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।

5. सुरक्षा बलों में सभी धर्मों को प्रतिनिधित्व-साम्प्रदायिक दंगों को रोकने में सुरक्षा बल महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि सुरक्षा बलों (पुलिस, सी० आर० पी०) में सभी धर्मों व जातियों को, जहां तक हो सकें समान प्रतिनिधित्व देना चाहिए।

6. अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा-सरकार को अल्प-संख्यकों के हितों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाने चाहिए और उनमें सुरक्षा की भावना पैदा करनी चाहिए।

7. अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक मान्यता-अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान के लिए स्थायी तौर पर अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए।

8. कड़ी सज़ा-साम्प्रदायिकता बढ़ाने वालों को कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए।

9. विशेष अदालतें-साम्प्रदायिकता फैलाने वालों को कड़ी सज़ा देने के लिए विशेष अदालतों की स्थापना की जानी चाहिए। जनवरी, 1990 में सरकार ने साम्प्रदायिक दंगों से सम्बन्धित मामले निपटाने के लिए दिल्ली, मेरठ और भागलपुर में विशेष अदालतें गठित करने का निर्णय किया।

प्रजातन्त्र पर साम्प्रदायिकता का प्रभाव
(IMPACT OF COMMUNALISM ON DEMOCRACY)-

धर्म का भारतीय राजनीति पर सदैव ही प्रभाव रहा है। धर्म की संकीर्ण भावनाओं ने स्वतन्त्रता से पूर्व भारतीय राजनीति को साम्प्रदायिक झगड़ों का अखाड़ा बना दिया है। धर्म के नाम पर हिन्दुओं और मुसलमानों में झगड़े चलते थे और अन्त में भारत का विभाजन भी हुआ। परन्तु भारत का विभाजन भी साम्प्रदायिकता को समाप्त नहीं कर सका और आज फिर साम्प्रदायिक तत्त्व अपना सिर उठा रहे हैं। साम्प्रदायिकता ने निम्नलिखित ढंगों से प्रजातन्त्र को प्रभावित किया है-

  • भारत में अनेक राजनीतिक दलों का निर्माण धर्म के आधार पर हुआ है।
  • चुनावों में साम्प्रदायिकता की भावना महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। प्रायः सभी राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों का चुनाव करते समय साम्प्रदायिकता को महत्त्व देते हैं और जिस चुनाव क्षेत्र में जिस सम्प्रदाय के अधिक मतदाता होते हैं प्रायः उसी सम्प्रदाय का उम्मीदवार उस चुनाव क्षेत्र में खड़ा किया जाता है। प्राय: सभी राजनीतिक दल चुनावों में वोट पाने के लिए साम्प्रदायिक तत्त्वों के साथ समझौता करते हैं।
  • राजनीतिक दल ही नहीं मतदाता भी धर्म से प्रभावित होकर अपने मत का प्रयोग करते हैं।
  • धर्म के नाम पर राजनीतिक संघर्ष और साम्प्रदायिक झगड़े होते रहते हैं। 1979-80 में साम्प्रदायिक दंगों की संख्या 304 थी। 1990 तथा दिसम्बर, 1992 में राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद के मामले पर अनेक स्थानों पर साम्प्रदायिक दंगे-फसाद हुए। मार्च, 2002 में गुजरात में साम्प्रदायिक दंगे हुए।
  • राजनीति को साम्प्रदायिक आधार देकर राष्ट्र में अराजकता की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आज आवश्यकता इस बात की है जो ताकतें धर्म-निरपेक्षता को आघात पहुंचाती हैं और साम्प्रदायिक राजनीति चला रही हैं उनके खिलाफ सख्त कदम उठाये जायें। लोकतन्त्र की सफलता और राष्ट्र की एकता के लिए साम्प्रदायिकता के खूनी पंजे को काटना ही होगा।

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 13 भारतीय लोकतन्त्र

प्रश्न 9.
भारत में लोकतन्त्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तों का वर्णन करो। (Discuss the essential conditions for the success of Democracy in India.)
अथवा
भारतीय लोकतन्त्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तों की व्याख्या करें। (Discuss the conditions essential for the success of Indian democracy.)
उत्तर-
आधुनिक युग प्रजातन्त्र का युग है। संसार के अधिकांश देशों में प्रजातन्त्र को अपनाया गया है। इस शासन व्यवस्था को सर्वोत्तम माना गया है। परन्तु प्रजातन्त्र को प्रत्येक देश में एक समान सफलता प्राप्त नहीं हुई। कुछ देशों में प्रजातन्त्र प्रणाली को बहुत सफलता प्राप्त हुई जबकि कई देशों में इसको सफलता प्राप्त नहीं हुई है। प्रजातन्त्र की सफलता के लिए कुछ विशेष वातावरण और मनुष्यों के आचरण में कुछ विशेष गुणों की आवश्यकता रहती है। इंग्लैण्ड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड आदि देशों में प्रजातन्त्र शासन प्रणाली को सफलता मिली है क्योंकि इन देशों में उचित वातावरण मौजूद है।
भारतीय प्रजातन्त्र को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित शर्तों का होना आवश्यक है-

1. सचेत नागरिक (Enlightened Citizens)—प्रजातन्त्र की सफलता की प्रथम शर्त सचेत नागरिकता है। नागरिक बुद्धिमान, शिक्षित तथा समझदार होने चाहिएं। नागरिकों को अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति सचेत होना चाहिए। नागरिकों को देश की समस्याओं में रुचि लेनी चाहिए। एक लेखक का कहना है कि “लगातार सतर्कता ही स्वतन्त्रता का मूल्य है।” (Constant vigilance is the price of liberty.)

2. शिक्षित नागरिक (Educated Citizens)—प्रजातन्त्र जनता की सरकार है और इसका शासन जनता द्वारा ही चलाया जाता है। इसलिए प्रजातन्त्र की सफलता के लिए नागरिकों का शिक्षित होना आवश्यक है। शिक्षित नागरिक प्रजातन्त्र शासन की आधारशिला है । शिक्षा के प्रसार से ही नागरिकों को अपने अधिकारों तथा कर्त्तव्यों का ज्ञान होता है। शिक्षित नागरिक ही अच्छे-बुरे, उचित-अनुचित में भेद कर सकते हैं। शिक्षा नागरिक को शासन में भाग लेने के योग्य बनाती है। देश की समस्याओं को समझने के लिए तथा उनको सुलझाने के लिए शिक्षित नागरिकों का होना आवश्यक है। अत: शिक्षित नागरिक प्रजातन्त्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त है।

3. उच्च नैतिक स्तर (High Moral Standard) ब्राइस के मतानुसार प्रजातन्त्र की सफलता नागरिकों के उच्च नैतिक स्तर पर निर्भर करती है । नागरिकों का ईमानदार, निष्पक्ष तथा स्वार्थरहित होना आवश्यक है। प्रजातन्त्र में जनता को बहुत से अधिकार प्राप्त होते हैं, जिनका ईमानदारी से उपयोग होना प्रजातन्त्र की सफलता के लिए जरूरी होता है। उदाहरण के लिए, प्रजातन्त्र में नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है परन्तु नागरिकों का यह कर्त्तव्य है कि वह अपने इस अधिकार का प्रयोग बुद्धिमता से करें। यदि नागरिक बेइमान हों, जमाखोर हों, चोरबाजारी करते हों, मन्त्री अपने स्वार्थ-हितों की पूर्ति में लगे रहते हों तथा सरकारी कर्मचारी रिश्वतें लेते हों तो वहां प्रजातन्त्र की सफलता का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। अतः प्रजातन्त्र की सफलता के लिए नागरिक का नैतिक स्तर ऊंचा होना अनिवार्य है।

4. प्रजातन्त्र से प्रेम (Love for Democracy)-प्रजातन्त्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि नागरिकों के दिलों में प्रजातन्त्र के लिए प्रेम होना चाहिए। प्रजातन्त्र से प्रेम के बिना प्रजातन्त्र कभी सफल नहीं हो सकता।

5. आर्थिक समानता (Economic Equality)-प्रजातन्त्र की सफलता के लिए आर्थिक समानता का होना आवश्यक है। बिना आर्थिक समानता के राजनीतिक प्रजातन्त्र एक हास्य का विषय बन जाता है। कोल ने ठीक ही कहा है, “बिना आर्थिक स्वतन्त्रता के राजनीतिक स्वतन्त्रता अर्थहीन है।” (“Political democracy is meaningless without economic democracy.”) साम्यवाद के समर्थकों की इस बात में सच्चाई है कि एक भूखे-नंगे व्यक्ति के लिए वोट के अधिकार का कोई महत्त्व नहीं है। मनुष्य को रोटी पहले चाहिए और वोट बाद में है। अतः प्रत्येक मनुष्य की आय इतनी अवश्य होनी चाहिएं कि वह अपना और अपने परिवार का उचित पालन कर सके तथा अपने बच्चों को शिक्षा दे सकें। प्रजातन्त्र तभी सफल हो सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति को पेट भर रोटी मिले, कपड़ा मिले तथा रहने को मकान मिले और कार्य करने का अवसर प्राप्त हो।

6. सामाजिक समानता (Social Equality)-प्रजातन्त्र की सफलता के लिए आर्थिक समानता के साथ सामाजिक समानता का होना भी आवश्यक है। यदि समाज में सभी व्यक्तियों को समान नहीं माना जाता और उनमें जाति, धर्म, रंग, वंश, लिंग, धन आदि के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो प्रजातन्त्र को सफलता नहीं मिल सकती। समाज में सभी नागरिकों को समान सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिएं और किसी व्यक्ति को ऊंचा-नीचा नहीं समझना चाहिए। प्रजातन्त्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि समाज का संगठन समानता तथा न्याय के नियमों पर आधारित हो।

7. स्वस्थ जनमत (Sound Public Opinion)-प्रजातन्त्रात्मक सरकार जनमत पर आधारित होती है, जिस कारण प्रजातन्त्र की सफलता के लिए स्वस्थ जनमत का होना अति आवश्यक है। डॉ० बनी प्रसाद (Dr. Beni Prasad) के शब्दों में, “जनमत नागरिकों के समस्त समूह का मत है। जनता का मत बनने के लिए बहुसंख्या काफ़ी नहीं तथा सर्वसम्मति की आवश्यकता नहीं।”

8. स्वतन्त्र तथा ईमानदार प्रेस (Free and Honest Press)—प्रजातन्त्र का शासन जनमत पर आधारित होता है। इसलिए शुद्ध जनमत के निर्माण के लिए स्वतन्त्र तथा ईमानदार प्रेस का होना बहुत ज़रूरी है। नागरिक को अपने विचार प्रकट करने की भी स्वतन्त्रता होनी चाहिए। यदि प्रेस पर किसी वर्ग अथवा पार्टी का नियन्त्रण होगा तो वह निष्पक्ष नहीं रह सकता जिसके परिणामस्वरूप जनता को झूठी खबरें मिलेंगी और झूठी खबरों के आधार पर बना जनमत शुद्ध नहीं हो सकता। यदि प्रेस पर सरकार का नियन्त्रण होगा तो जनता को वास्तविकता का पता नहीं चलेगा और सरकार की आलोचना करना भी कठिन हो जाएगा।

9. शान्ति और सुरक्षा (Peace and Order)–प्रजातन्त्र की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि देश में शान्ति और सुरक्षा का वातावरण हो। प्रजातन्त्र शासन ऐसे देशों में अधिक समय तक नहीं रह सकता जहां सदा युद्ध का भय बना रहता है। जिस देश में अशान्ति की व्यवस्था रहती है, वहां पर नागरिक अपने व्यक्तित्व का विकास करने का प्रयत्न नहीं करते। युद्ध काल में न तो चुनाव हो सकते हैं और न ही नागरिकों को अधिकार तथा स्वतन्त्रता प्राप्त होती है। अतः प्रजातन्त्र ‘ की सफलता के लिए शान्ति व्यवस्था का होना आवश्यक है।

10. स्वतन्त्र चुनाव (Free Election)—प्रजातन्त्र में निश्चित अवधि के पश्चात् चुनाव होते हैं। चुनाव व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि चुनाव स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष हों तथा सत्तारूढ़ दल को कोई ऐसी सुविधा प्राप्त नहीं होनी चाहिए जो विरोधी दल को प्राप्त नहीं है। मतदाताओं को अपने मत को स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। मतदाताओं पर दबाव डालकर उन्हें किसी विशेष दल के पक्ष में वोट डालने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।

11. मौलिक अधिकारों की सुरक्षा (Protection of Fundamental Rights)—प्रजातन्त्र में लोगों को कई प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं जिनके द्वारा वे राजनीतिक भागीदार बन पाते हैं और अपने जीवन का विकास कर पाते हैं। प्रजातन्त्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि इन अधिकारों की सुरक्षा संविधान द्वारा की जानी चाहिए ताकि कोई व्यक्ति या शासक उनको कम या समाप्त करके प्रजातन्त्र को हानि न पहुंचा सके।

12. स्थानीय स्वशासन (Local Self-government)—प्रजातन्त्र की सफलता के लिए स्थानीय स्वशासन का होना आवश्यक है क्योंकि स्थानीय संस्थाओं के द्वारा ही नागरिकों को शासन में भाग लेने का अवसर मिलता है। स्थानीय स्वशासन से नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है और वे वोट का उचित प्रयोग करना सीखते हैं। ब्राइस का कहना है कि स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के बिना लोगों में स्वतन्त्रता की भावना उत्पन्न नहीं की जा सकती है। स्थानीय शासन को प्रशासनिक शिक्षा की आरम्भिक पाठशाला कहा जाता है। डी० टाक्विल (De Tocqueville) ने स्थानीय संस्थाओं के महत्त्व का वर्णन करते हुए लिखा है, “एक राष्ट्र भले ही स्वतन्त्र सरकार की पद्धति को स्थापित कर ले, परन्तु स्थानीय संस्थाओं के बिना इसमें स्वतन्त्रता की भावना नहीं आ सकती।”

13. लिखित संविधान (Written Constitution)-कुछ विद्वानों के अनुसार प्रजातन्त्र की सफलता के लिए संविधान का लिखित होना आवश्यक है। जिन देशों का संविधान लिखित होता है वहां पर सरकार की शक्तियों को संविधान में लिखा होता है। जिससे सरकार मनमानी नहीं कर सकती। यदि संविधान लिखित न हो तो सरकार अपनी इच्छा से अपनी शक्तियों का विस्तार कर लेगी। हेनरी मेन का कहना है कि अच्छे संविधान के साथ लोकतन्त्र के वेग को रोका जा सकता है तथा उसको एक तालाब के पानी की तरह शान्त बनाया जा सकता है।

14. स्वतन्त्र न्यायपालिका (Independent Judiciary)-प्रजातन्त्र में नागरिकों के मौलिक अधिकारों तथा संविधान की सुरक्षा के लिए स्वतन्त्र न्यायपालिका का होना आवश्यक है। देश की न्यायपालिका विधानपालिका तथा कार्यपालिका से स्वतन्त्र होनी चाहिए। यदि न्यायपालिका स्वतन्त्र नहीं होगी तो वह अपना कार्य निष्पक्षता से नहीं कर सकेगी। जिस देश की न्यायपालिका स्वतन्त्र नहीं वहां पर नागरिकों के मौलिक अधिकार सुरक्षित नहीं रहते। अतः प्रजातन्त्र शासन की सफलता के लिए न्यायपालिका का स्वतन्त्र होना अनिवार्य है।

15. संगठित राजनीतिक दल (Well Organised Political Parties)-प्रजातन्त्र शासन प्रणाली के लिए राजनीतिक दल आवश्यक हैं।
प्रजातन्त्र की सफलता के लिए राजनीतिक दलों का उचित संगठन होना चाहिए। दलों का संगठन जाति, धर्म, प्रान्त आदि के आधार पर न होकर आर्थिक आधार पर होना चाहिए। जो दल आर्थिक सिद्धान्तों पर आधारित होते हैं उनका उद्देश्य देश का हित होता है। यदि देश में संगठित दल हों तो बहुत अच्छा है।

16. नागरिकों में सहयोग, समझौते तथा सहनशीलता की भावना (Spirit of Co-operation, Compromise and Toleration among the Citizens)-प्रजातन्त्र जनता का शासन है तथा जनता के द्वारा ही चलाया जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि नागरिकों में सहयोग, सहनशीलता तथा समझौते की भावना हो। प्रजातन्त्र में एक व्यक्ति को विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता होती है तथा वे सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं। दूसरे नागरिकों में इतनी सहनशीलता होनी चाहिए कि वे विरोधी विचारों के नागरिकों के विचारों को ध्यान से सुनें। दूसरे नागरिकों के विचारों को सुनकर लोगों को लड़ना-झगड़ना शुरू नहीं कर देना चाहिए। प्रजातन्त्र में एक दल सरकार बनाता है तथा दूसरे विरोधी दल का कार्य करते हैं। शासन दल के सदस्यों का कर्तव्य है कि वे विरोधी दल की आलोचना को हंसते हुए बरदाश्त करें तथा विरोधी दल को आलोचना करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए।

17. सेना का अधीनस्थ स्तर (Subordinate status of Army) विश्व के सफल प्रजातन्त्र देशों के अनुभव के अनुसार देश की सेना सरकार के असैनिक अंग (Civil Organ) के अधीन होनी चाहिए। सेना सरकार के अधीनस्थ रहने से ही प्रजातन्त्र की सहायक हो सकती है। यदि ऐसा न हो तो सेना प्रजातन्त्र की सबसे बड़ी विरोधी सिद्ध होगी जैसा कि संसार के अधिनायकवादी देशों का अनुभव है।

18. परिपक्व नेतृत्व (Mature Leadership)-प्रजातन्त्र शासन में जनता का नेतृत्व करने के लिए बुद्धिमान् नेताओं की आवश्यकता होती है। प्रजातन्त्र को सफल बनाने तथा समाप्त करने वाले नेता लोग ही होते हैं। वाशिंगटन तथा लिंकन जैसे महान् नेताओं ने अमेरिका को एक शक्तिशाली राज्य बनाया। इन महान् नेताओं की वजह से ही अमेरिका शक्तिशाली राज्य के साथ-साथ अमीर देश भी है। चर्चिल के नेतृत्व में इंग्लैण्ड ने द्वितीय महायुद्ध में विजय प्राप्त की। जब पाकिस्तान ने भारत पर 1965 ई० में आक्रमण किया तो हमारे प्रधानमन्त्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश का बहुत अच्छा नेतृत्व किया और पाकिस्तान के हमले का मुंह तोड़ जबाव दिया। अतः प्रजातन्त्र की सफलता के लिए बुद्धिमान तथा चरित्रवान् नेता होना आवश्यक है।

19. दल-बदल के विरुद्ध बनाए गए कानून को प्रभावी ढंग से लागू करना (Strict Compliance with the Anti Defection Law)-भारतीय लोकतन्त्र को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि दल-बदल के विरुद्ध बनाए गए कानून को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाए। 1985 में दल-बदल को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया था, परन्तु उस कानून में एक कमी यह थी कि यदि किसी दल के 1/3 सदस्य अलग हो जाते हैं, तो उसे दलबदल नहीं माना जाएगा। अतः इस कानून के बावजूद भी दल-बदल पर कोई प्रभावशाली रोक न लग सकी। अतः दिसम्बर, 2003 में संसद् ने 91वां संवैधानिक संशोधन पास किया। इस संशोधन में यह व्यवस्था की गई कि यदि कोई भी विधायक या सांसद दल-बदल करता है तो उसकी सदन की सदस्यता तुरन्त प्रभाव से समाप्त हो जाएगी और वह सदस्य उस सदन के शेष कार्यकाल के दौरान किसी सरकारी लाभदायक पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा 1/3 सदस्यों द्वारा किए जाने वाले दल-बदल की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। 91वें संवैधानिक संशोधन द्वारा बनाये गए कानून के अनुसार अब किसी भी रूप में दल-बदल नहीं किया जा सकता। अतः यदि इस कानून को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाए तो इससे भारतीय लोकतन्त्र को सफल बनाने में मदद मिलेगी।

यदि ऊपरलिखित शर्ते पूरी हो जाएं तो प्रजातन्त्र शासन को सफलता मिलनी स्वाभाविक है। यदि किसी देश में प्रजातन्त्र के अनुकूल वातावरण नहीं होता तो वहां पर प्रजातन्त्र का स्थान शीघ्र ही कोई दूसरी सरकार ले लेती है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि जिस देश में ये सभी बातें नहीं पाई जाती हैं वहां पर प्रजातन्त्र की स्थापना नहीं की जा सकती है। जे० एस० मिल ने इस बात पर जोर दिया है कि प्रजातन्त्र की सफलता के लिए वहां के लोगों में इस शासन को बनाए रखने की इच्छा होनी चाहिए। प्रजातन्त्र को सफल बनाने के लिए जनता में इच्छा का होना आवश्यक है।

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 13 भारतीय लोकतन्त्र

लघु उत्तरीय प्रश्न-

प्रश्न 1.
संसदीय शासन प्रणाली से आपका क्या अभिप्राय है?
अथवा
संसदीय सरकार से आपका क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
संसदीय सरकार में कार्यपालिका तथा विधानपालिका में घनिष्ठ सम्बन्ध पाया जाता है। संसदीय सरकार शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका (मन्त्रिमण्डल) अपने समस्त कार्यों के लिए विधानपालिका (संसद्) के प्रति उत्तरदायी होती है और तब तक अपने पद पर रहती है जब तक इसको संसद् का विश्वास प्राप्त रहता है। जिस समय कार्यपालिका संसद् का विश्वास खो बैठे तभी कार्यपालिका को त्याग-पत्र देना पड़ता है। संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सरकार अपने समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है। इस सरकार को कैबिनेट सरकार भी कहा जाता है। क्योंकि इसमें कार्यपालिका की शक्तियां कैबिनेट द्वारा प्रयोग की जाती हैं।

प्रश्न 2.
संसदीय शासन प्रणाली की चार विशेषताएं लिखिए।
उत्तर-
संसदीय सरकार की विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

  • प्रधानमन्त्री का नेतृत्व-संसदीय सरकार में कार्यपालिका का असली मुखिया प्रधानमन्त्री होता है। प्रधानमन्त्री निम्न सदन का नेता होता है जिस कारण वह सदन का भी नेता होता है। मन्त्रियों में विभागों का वितरण प्रधानमन्त्री द्वारा ही किया जाता है।
  • कार्यपालिका विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी-मन्त्रिमण्डल अपने सभी कार्यों के लिए विधानमण्डल के प्रति संयुक्त रूप से उत्तरदायी होता है। विधानपालिका जब चाहे मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करके उस मन्त्रिमण्डल को त्याग-पत्र देने के लिए मजबूर कर सकती है।
  • राजनीतिक एकता-संसदीय सरकार में मन्त्रिमण्डल के सदस्य एक ही दल के साथ सम्बन्धित होते हैं। जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, उस दल का मन्त्रिमण्डल बनता है और वही दल सरकार बनाता है। अन्य दल विरोधी दल की भूमिका अदा करते हैं।
  • संसदीय शासन प्रणाली में मन्त्रिमण्डल की बैठकें गुप्त होती हैं।

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 13 भारतीय लोकतन्त्र

प्रश्न 3.
भारत में संसदीय शासन-प्रणाली की किन्हीं चार विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
उत्तर-
भारतीय संसदीय शासन-प्रणाली की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

  • नाममात्र तथा वास्तविक कार्यपालिका में भेद-राष्ट्रपति राज्य का नाममात्र का अध्यक्ष है जबकि वास्तविक कार्यपालिका मन्त्रिमण्डल है। संविधान में कार्यपालिका की समस्य शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं परन्तु राष्ट्रपति उन शक्तियों का इस्तेमाल स्वयं अपनी इच्छा से नहीं कर सकता। राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल की सलाह के अनुसार ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है।
  • कार्यपालिका तथा संसद् में घनिष्ठ सम्बन्ध-मन्त्रिमण्डल के सभी सदस्य संसद् के सदस्य होते हैं। मन्त्रिमण्डल के सदस्य संसद की बैठकों में भाग लेते हैं, विचार प्रकट करते हैं और बिल पेश करते हैं। मन्त्रिमण्डल की सहायता के बिना कोई बिल पास नहीं हो सकता।
  • राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल से अलग है-राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल का सदस्य नहीं होता और मन्त्रिमण्डल की बैठकों में भाग नहीं लेता। मन्त्रिमण्डल की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमन्त्री करता है, परन्तु मन्त्रिमण्डल के प्रत्येक निर्णय से राष्ट्रपति को सूचित कर दिया जाता है।
  • प्रधानमन्त्री लोकसभा को भंग करवा सकता है।

प्रश्न 4.
उत्तरदायी सरकार का क्या अर्थ होता है?
उत्तर-
उत्तरदायी सरकार को संसदीय सरकार भी कहा जाता है। उत्तरदायी सरकार में कार्यपालिका (मन्त्रिमण्डल) अपने समस्त कार्यों के लिए विधानपालिका (संसद्) के प्रति उत्तरदायी होती है। विधानपालिका के सदस्यों को कार्यपालिका की आलोचना करने तथा उनसे प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त होता है। कार्यपालिका (मन्त्रिमण्डल) तब तक अपने पद पर रहती है जब तक इसको संसद् का विश्वास प्राप्त रहता है। संसद् अविश्वास प्रस्ताव पास करके मन्त्रिमण्डल को हटा सकती है। चूंकि संसदीय सरकार में मन्त्रिमण्डल अपने कार्यों के लिए संसद् के प्रति उत्तरदायी होता है इसलिए उसको उत्तरदायी सरकार कहते हैं।

प्रश्न 5.
लोकतन्त्र को कौन-से सामाजिक तत्त्व प्रभावित करते हैं ?
उत्तर-

  • सामाजिक असमानता-सामाजिक असमानता ने लोगों में निराशा तथा असन्तोष को बढ़ावा दिया है। सामाजिक असमानता के कारण समाज का बहुत बड़ा भाग राजनीतिक कार्य के प्रति उदासीन रहता है।
  • अनपढ़ता- भारत में आज भी करोड़ों व्यक्ति अनपढ़ हैं। अनपढ़ व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी होती है इसलिए उसमें देश की समस्याओं को समझने तथा हल करने की क्षमता नहीं होती है।
  • जातिवाद-भारतीय राजनीति में जाति एक महत्त्वपूर्ण तथा निर्णायक तत्त्व रहा है और आज भी है। चुनाव में उम्मीदवारों का चयन प्रायः जाति के आधार पर किया जाता है और मतदाता प्राय: जाति के आधार पर मतदान करते हैं।
  • छूआछूत ने भारतीय लोकतन्त्र को बहुत प्रभावित किया है।

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 13 भारतीय लोकतन्त्र

प्रश्न 6.
भारतीय लोकतंत्र की चार समस्याओं का वर्णन करो।
उत्तर-
भारतीय लोकतन्त्र की मुख्य समस्याएं निम्नलिखित हैं-

  • सामाजिक असमानता–भारतीय लोकतन्त्र की एक महत्त्वपूर्ण समस्या सामाजिक असमानता है। सामाजिक असमानता ने लोगों में निराशा तथा असन्तोष को बढ़ावा दिया है। राजनीतिक दल सामाजिक असमानता का लाभ उठाने का प्रयास करते हैं और सत्ता पर उच्च वर्ग के लोगों का ही नियन्त्रण रहता है।
  • ग़रीबी-भारत की अधिकांश जनता ग़रीब है। ग़रीब व्यक्ति के पास समाज और देश की समस्याओं पर विचार करने का न तो समय होता है और न ही इच्छा। ग़रीब व्यक्ति चुनाव लड़ने की बात तो दूर, ऐसा सोच भी नहीं सकता।
  • अनपढ़ता-भारत की लगभग 24 प्रतिशत जनता अनपढ़ है। भारत में अनपढ़ता के कारण स्वस्थ जनमत का निर्माण नहीं हो पाता। अशिक्षित व्यक्ति को न तो अधिकारों का ज्ञान होता है और न कर्तव्यों का। वह मताधिकार का महत्त्व नहीं समझता। अनपढ़ व्यक्ति राजनीतिक दलों के नेताओं के नारे, जातिवाद, धर्म आदि से प्रभावित होकर अपने वोट का प्रयोग कर बैठता है।
  • भारतीय लोकतन्त्र की एक मुख्य समस्या जातिवाद है।

प्रश्न 7.
अनपढ़ता ने भारतीय लोकतंत्र को कैसे प्रभावित किया है ?
अथवा
निरक्षरता भारतीय लोकतन्त्र को किस तरह प्रभावित करती है ?
उत्तर-
आज जातिवाद, भाषावाद और प्रान्तीयता आदि के देश में बोलबाला होने का एक महत्त्वपूर्ण कारण भारतीयों का अशिक्षित होना है। प्रजातन्त्र में जनमत ही सरकार की निरंकुशता पर अंकुश लगाता है। जनमत के भय से सरकार जनता के हित में नीतियों का निर्माण करती है, परन्तु भारत में अनपढ़ता के कारण स्वस्थ जनमत का निर्माण नहीं हो पाता। इसलिए सत्तारूढ़ दल चुनाव में किए गए वायदों को लागू कराने की चेष्टा नहीं करता। अनपढ़ व्यक्ति राजनीतिक दलों के नेताओं के नारों, जातिवाद, धर्म, भाषावाद आदि से प्रभावित होकर अपने वोट का प्रयोग कर बैठता है। अतः भारतीय प्रजातन्त्र के सफल होने के लिए अधिक-से-अधिक जनता का शिक्षित एवं सचेत होना अत्यावश्यक है।

प्रश्न 8.
भारत ने संसदीय प्रणाली को क्यों अपनाया ?
अथवा
भारत ने संसदीय प्रणाली को क्यों ग्रहण किया?
उत्तर-
संविधान सभा में इस बात पर काफ़ी वाद-विवाद हुआ कि भारत के लिए संसदीय अथवा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली उचित रहेगी, परन्तु अन्त में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना करने का निर्णय निम्नलिखित कारणों से लिया गया-

  • संसदीय परम्पराएं-भारत में संसदीय शासन प्रणाली पहले से प्रचलित थी। 1919 के एक्ट द्वारा प्रान्तों में दोहरी शासन प्रणाली द्वारा आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई और 1935 के एक्ट के अन्तर्गत प्रान्तों में प्रान्तीय स्वायत्तता की स्थापना की गई। अत: भारतीयों के लिए संसदीय शासन प्रणाली नई नहीं थी। इसी कारण राजनीतिज्ञों ने इसका समर्थन किया।
  • शक्ति और लचीलापन-श्री० के० एम० मुन्शी का विचार था कि संसदीय शासन प्रणाली में शक्ति तथा लचीलेपन का सम्मिश्रण रहता है।
  • विधानमण्डल तथा कार्यपालिका में घनिष्ठ सम्बन्ध-संसदीय प्रणाली में विधानमण्डल और कार्यपालिका में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है और दोनों में तालमेल बना रहता है।
  • संसदीय शासन प्रणाली अधिक उत्तरदायी है।

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 13 भारतीय लोकतन्त्र

प्रश्न 9.
सामूहिक उत्तरदायित्व से आपका क्या भाव है?
अथवा
संसदीय शासन प्रणाली के अधीन सामूहिक (सांझी) जिम्मेवारी से क्या भाव है ?
अथवा
संसदीय लोकतन्त्र में सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या अर्थ है ?
उत्तर-
सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय सरकार की मुख्य विशेषता है। भारतीय संविधान की धारा 75 (3) में कहा गया है कि “मन्त्रिमण्डल अपने सभी कार्यों के लिए विधानपालिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। जब मन्त्रिमण्डल किसी विषय पर कोई नीति निर्धारित करता है तो इस नीति के लिए सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि यदि विधानपालिका में किसी एक मन्त्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो वह प्रस्ताव पूर्ण मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वा प्रस्ताव माना जाएगा और सभी मन्त्री सामूहिक रूप से त्याग-पत्र देंगे। सामूहिक उत्तरदायित्व के अतिरिक्त मन्त्री अपने विभाग के लिए विधानपालिका के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। संक्षेप में मन्त्रिमण्डल अपने सभी कार्यों के लिए विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी है और विधानपालिका जब भी चाहे मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करके उसको त्याग-पत्र देने के लिए मजबूर कर सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि, “मन्त्री इकट्ठे तैरले और इकट्ठे डूबते हैं।”

प्रश्न 10.
भारतीय संसदीय प्रणाली के किन्हीं चार दोषों का वर्णन कीजिए।
उत्तर-
भारत में केन्द्र और प्रान्तों में संसदीय शासन प्रणाली को कार्य करते हुए कई वर्ष हो गए हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली की कार्य विधि के आलोचनात्मक अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संसदीय प्रणाली में बहुत-सी त्रुटियां हैं जिनमें मुख्य निम्नलिखित हैं-

  • बहु-दलीय प्रणाली-संसदीय प्रजातन्त्र की सफलता में एक बाधा बहु-दलीय प्रणाली का होना है। स्थायी शासन के लिए दो या तीन दल ही होने चाहिएं। अधिक दलों के कारण प्रशासन में स्थिरता नहीं रहती।
  • अच्छी परम्पराओं की कमी-संसदीय शासन प्रणाली की सफलता अच्छी परम्पराओं की स्थापना पर निर्भर करती है, परन्तु भारत में कांग्रेस शासन में अच्छी परम्पराओं की स्थापना नहीं हो पाई है। इसके लिए विरोधी दल भी ज़िम्मेदार हैं।
  • जनता के साथ कम सम्पर्क-भारतीय संसदीय प्रजातन्त्र का एक अन्य महत्त्वपूर्ण दोष यह है कि विधायक जनता के साथ सम्पर्क नहीं बनाए रखते। कांग्रेस दल भी चुनाव के समय ही जनता के सम्पर्क में आता है और अन्य दलों की तरह चुनाव के पश्चात् अन्धकार में छिप जाता है। जनता को उसके विधायकों की कार्यविधियों का ज्ञान ही नहीं होता।
  • राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए अनैतिक गठबन्धन करते हैं।

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 13 भारतीय लोकतन्त्र

प्रश्न 11.
भारतीय लोकतन्त्र को प्रभावित करने वाले चार आर्थिक तत्त्व लिखो।
उत्तर-

  1. आर्थिक असमानता-लोकतन्त्र की सफलता के लिए आर्थिक समानता का होना आवश्यक है, परन्तु भारत में स्वतन्त्रता के इतने वर्ष पश्चात् भी आर्थिक असमानता बहुत अधिक पाई जाती है। सत्तारूढ़ दल अमीरों के हितों का ही ध्यान रखते हैं क्योंकि उन्हें अमीरों से धन मिलता रहता है। भारतीय लोकतन्त्र में वास्तव में शक्ति धनी व्यक्तियों के हाथ में है और आम व्यक्ति का विकास नहीं हुआ।
  2. ग़रीबी- भारतीय लोकतन्त्र को ग़रीबी ने बहुत प्रभावित किया है। भारत की अधिकांश जनता ग़रीब है। ग़रीब नागरिक अपने वोट का भी स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग नहीं कर सकता। चुनाव के समय सभी राजनीतिक दल ग़रीबी को हटाने का वायदा करते हैं ताकि ग़रीबों की वोटें प्राप्त की जा सकें परन्तु बाद में सब भूल जाते हैं।
  3. बेरोज़गारी-बेरोज़गारी और ग़रीबी परस्पर सम्बन्धित हैं और बेरोज़गारी ही ग़रीबी का कारण है। भारत में बेरोज़गारी शिक्षित तथा अशिक्षित दोनों प्रकार के लोगों में पाई जाती है। लाखों शिक्षित बेकार फिर रहे हैं। बेकारी की समस्या ने लोकतन्त्र को बहुत प्रभावित किया है।
  4. भारतीय लोकतन्त्र को आर्थिक क्षेत्रीय असन्तुलन ने प्रभावित किया है।

प्रश्न 12.
भारतीय लोकतन्त्र पर साम्प्रदायिकता के प्रभाव को लिखिए।
उत्तर-
साम्प्रदायिकता भारतीय लोकतन्त्र के लिए एक गम्भीर समस्या है। साम्प्रदायिकता ने निम्नलिखित ढंगों से भारतीय लोकतन्त्र को प्रभावित किया है-

  • भारत में अनेक राजनीतिक दलों का निर्माण धर्म के आधार पर हुआ है।
  • चुनावों में प्रायः सभी राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों का चयन करते समय साम्प्रदायिकता को महत्त्व देते हैं।
  • राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि मतदाता भी धर्म से प्रभावित होकर अपने मत का प्रयोग करते हैं। यह प्रायः देखा गया है कि मुस्लिम मतदाता और सिक्ख मतदाता अधिकतर अपने धर्म से सम्बन्धित उम्मीदवार को ही वोट डालते हैं।
  • मन्त्रिमण्डल में भी धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 13 भारतीय लोकतन्त्र

प्रश्न 13.
भारतीय लोकतन्त्र पर जातिवाद का प्रभाव लिखिए।
अथवा
जातिवाद भारतीय लोकतन्त्र को कैसे प्रभावित करता है?
उत्तर-
भारतीय समाज में जातिवाद की प्रथा प्राचीन काल से प्रचलित है। जातिवाद ने भारतीय लोकतन्त्र को निम्नलिखित ढंग से प्रभावित किया है-

  • चुनाव के समय उम्मीदवारों का चयन करते समय जातिवाद को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाता है।
  • राजनीतिक दल विशेषकर क्षेत्रीय दल खुलेआम जाति का समर्थन करते हैं।
  • भारतीय राजनीति में जातिवाद ने राजनीतिक नेतृत्व को भी प्रभावित किया है।
  • मतदाता जातीय आधार पर मतदान करता है।

प्रश्न 14.
भारतीय लोकतन्त्र को आर्थिक असमानता किस प्रकार प्रभावित करती है?
अथवा
आर्थिक असमानता भारतीय लोकतन्त्र को किस तरह प्रभावित करती है ?
उत्तर-
लोकतन्त्र की सफलता के लिए आर्थिक समानता का होना आवश्यक है। परन्तु भारत में स्वतन्त्रता के इतने वर्ष पश्चात् भी आर्थिक असमानता बहुत अधिक पाई जाती है। भारत में एक तरफ करोड़पति पाए जाते हैं तो दूसरी तरफ करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें दो समय का भोजन भी नहीं मिलता। भारत में देश का धन थोड़े-से परिवारों के हाथों में ही केन्द्रित है। भारत में आर्थिक शक्ति का वितरण समान नहीं है। अमीर दिन-प्रतिदिन अधिक अमीर होते जातें हैं और ग़रीब और अधिक ग़रीब होते जाते हैं। आर्थिक असमानता ने लोकतन्त्र को भी प्रभावित किया है। अमीर लोग राजनीतिक दलों को धन देते हैं। और प्रायः धनी व्यक्तियों को ही पार्टी का टिकट दिया जाता है। चुनावों में धन का बहुत अधिक महत्त्व है और धन के आधार पर चुनाव जीते जाते हैं। सत्तारूढ़ दल अमीरों के हितों का ही ध्यान रखते हैं क्योंकि उन्हें अमीरों से धन मिलता रहता है। भारतीय लोकतन्त्र में वास्तव में शक्ति धनी व्यक्तियों के हाथों में है और आम व्यक्ति का विकास नहीं हुआ।

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 13 भारतीय लोकतन्त्र

प्रश्न 15.
भारतीय लोकतन्त्र की सफलता के लिए चार ज़रूरी शर्तों का वर्णन करें।
उत्तर-
भारतीय लोकतन्त्र की सफलता के लिए निम्नलिखित तत्त्वों का होना आवश्यक है

  • जागरूक नागरिकता-जागरूक नागरिकता भारतीय लोकतन्त्र की सफलता के लिए आवश्यक है। निरन्तर देखरेख ही स्वतन्त्रता की कीमत है।
  • शिक्षित नागरिक-भारतीय लोकतन्त्र की सफलता के लिए नागरिकों का शिक्षित होना अनिवार्य है। शिक्षित नागरिक प्रजातन्त्र शासन की आधारशिला हैं।
  • स्थानीय स्वशासन-भारतीय प्रजातन्त्र की सफलता के लिए स्थानीय स्वशासन का होना अनिवार्य है। 4. नागरिकों के मन में प्रजातन्त्र के प्रति प्रेम होना चाहिए।

प्रश्न 16.
भारतीय लोकतन्त्र पर बेरोज़गारी के प्रभावों का वर्णन कीजिए।
अथवा
भारतीय लोकतन्त्र को बेरोज़गारी कैसे प्रभावित करती है ?
उत्तर-
बेरोज़गारी युवकों में क्रोध तथा निराशा को जन्म देती है। उनका यह क्रोध समाज विरुद्ध घृणा तथा हिंसा का रूप धारण करता है। भारत के कई भागों में फैली अशान्ति का मुख्य कारण युवकों की बेरोज़गारी है। स्वतन्त्रता के पश्चात् शिक्षित व्यक्तियों की बेरोज़गारी में अधिक वृद्धि हुई है। यह बेरोज़गारी भारतीय लोकतन्त्र के लिए एक गम्भीर चेतावनी है। जहां बेरोज़गारी के कारण लोगों की निर्धनता में वृद्धि हुई है, वहां युवकों का लोकतन्त्रीय सिद्धान्तों अथवा लोकतन्त्रीय नैतिक मूल्यों से विश्वास समाप्त हो गया है। ऐसे अविश्वास के कारण ही भारतीय राजनीति में हिंसक साधनों का प्रयोग बढ़ रहा है। इस तरह बेरोज़गारी भारतीय लोकतन्त्र की सफलता के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा बनी हुई है।

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 13 भारतीय लोकतन्त्र

प्रश्न 17.
राजनीतिक एकरूपता से क्या अभिप्राय है?
उत्तर-
संसदीय शासन प्रणाली की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता राजनीतिक एकरूपता है। संसदीय सरकार में मन्त्रिपरिषद् के सभी सदस्य प्रायः एक ही राजनीतिक दल से लिए जाते हैं। इसी कारण मन्त्रियों के विचारों में राजनीतिक एकरूपता पाई जाती है। मन्त्रिपरिषद् के सभी सदस्य एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। यदि मन्त्रियों में किसी विषय पर विवाद भी हो जाता है तो उसे सार्वजनिक नहीं किया जाता अपितु मन्त्रिपरिषद् की बैठकों में सरलता से हल कर लिया जाता है। राजनीतिक एकरूपता के कारण शासन संचालन में आसानी रहती है। उल्लेखनीय है कि मिले-जुले मन्त्रिमण्डल में राजनीतिक एकरूपता की स्थापना करना कठिन होता है। परन्तु इस समस्या से निपटने के लिए विभिन्न दल एक न्यूनतम सांझा कार्यक्रम बना लेते हैं। इस कार्यक्रम के प्रति मन्त्रिपरिषद् के सदस्य एकरूप होते हैं।

प्रश्न 18.
राष्ट्रपति को नाममात्र का संवैधानिक प्रमुख (Constitutional Head) क्यों कहा जाता है?
अथवा भारत में नाममात्र कार्यपालिका के बारे में लिखो।
उत्तर-
भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली में राज्य का अध्यक्ष नाममात्र का अध्यक्ष होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका मन्त्रिपरिषद् होती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को सौंपी गई हैं। लेकिन व्यावहारिक रूप से इन शक्तियों का प्रयोग मन्त्रिपरिषद् करती है। राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद् की सलाह के अनुसार ही इन शक्तियों का प्रयोग करता है। मन्त्रिपरिषद् की सलाह के बिना और सलाह के विरुद्ध वह किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा यह कहा गया है कि राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद् की सलाह मानने के लिए बाध्य है। 44वें संशोधन में यह व्यवस्था की गई है कि मन्त्रिपरिषद् द्वारा जो सलाह दी जाएगी राष्ट्रपति उस सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। लेकिन यदि पुनर्विचार के बाद उसी सलाह को भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य है। इस प्रकार राष्ट्रपति केवल एक संवैधानिक मुखिया है।

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 13 भारतीय लोकतन्त्र

प्रश्न 19.
भारत में वास्तविक कार्यपालिका के बारे में लिखिए।
अथवा
भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है?
उत्तर-
संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार भारतीय संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं। परन्तु राष्ट्रपति राज्य का नाममात्र का मुखिया अथवा नाममात्र की कार्यपालिका है। जबकि वास्तविक कार्यपालिका मन्त्रिपरिषद् है। चाहे संवैधानिक रूप से समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को सौंप दी गई हैं परन्तु राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग अपनी इच्छानुसार नहीं कर सकता। मन्त्रिमण्डल की सलाह के बिना तथा सलाह के विरुद्ध राष्ट्रपति कोई कार्य नहीं कर सकता। राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल की सलाह मानने पर बाध्य है। व्यावहारिक रूप से मन्त्रिमण्डल ही सारे कार्य करता है। नीतियों के निर्माण से लेकर सामान्य प्रशासन तक का समस्त कार्य मन्त्रिमण्डल ही करता है। इसलिए मन्त्रिमण्डल ही वास्तविक कार्यपालिका है।

प्रश्न 20.
भारतीय लोकतन्त्र की समस्याओं को हल करने के लिए कोई चार सुझाव दीजिए।
उत्तर-
भारतीय लोकतन्त्र की समस्याओं को हल करने के चार सुझाव निम्नलिखित हैं

  • शिक्षा का प्रसार-भारतीय लोकतन्त्र की समस्याओं को हल करने के लिए शिक्षा का प्रसार करना अति आवश्यक है। शिक्षित व्यक्ति हिंसा के स्थान पर शान्तिपूर्ण और संवैधानिक साधनों को अपनाना अधिक पसन्द करता है।
  • आर्थिक समानता-भारतीय लोकतन्त्र की समस्याओं को हल करने के लिए आर्थिक असमानता को दूर करके आर्थिक समानता स्थापित की जानी चाहिए। ग़रीबी को दूर करके हिंसा को कम किया जा सकता है।
  • धर्म-निरपेक्षता-साम्प्रदायिकता हिंसा को बढ़ावा देती है। अतः धर्म-निरपेक्षता की स्थापना करके भारतीय लोकतन्त्र की समस्याओं को कम किया जा सकता है। साम्प्रदायिक राजनीतिक संगठनों पर रोक लगा देनी चाहिए।
  • बेरोज़गारी को दूर करना आवश्यक है।

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 13 भारतीय लोकतन्त्र

प्रश्न 21.
भारत में संसदीय सरकार के लिए बहुदलीय प्रणाली किस प्रकार का खतरा है ?
उत्तर-
बहुदलीय प्रणाली निम्नलिखित प्रकार से भारत में संसदीय सरकार के लिए खतरा है-

  • बहुदलीय प्रणाली में बनी सरकार सदैव कमज़ोर रहती है।
  • बहुदलीय प्रणाली में मज़बूत एवं सुदृढ़ विपक्षी दल का अभाव रहता है।
  • बहुदलीय प्रणाली में कई बार सरकार बनाने में कठिनाई पैदा हो जाती है।
  • बहुदलीय प्रणाली में मज़बूत एवं सुदृढ़ विकल्प का सदैव अभाव रहता है।

प्रश्न 22.
साम्प्रदायिकता क्या है?
उत्तर-
साम्प्रदायिकता का अभिप्राय है धर्म जाति के आधार पर एक-दूसरे के विरुद्ध भेदभाव की भावना रखना। एक धार्मिक समुदाय को दूसरे समुदायों और राष्ट्रों के विरुद्ध उपयोग करना साम्प्रदायिकता है।

ए० एच० मेरियम के अनुसार, “साम्प्रदायिकता अपने समुदाय के प्रति वफ़ादारी की अभिवृति की ओर सकेत करती है जिसका अर्थ भारत में हिन्दुत्व या इस्लाम के प्रति पूरी वफादारी रखना है।”
के० पी० करुणाकरण के अनुसार, “भारत में साम्प्रदायिकता का अर्थ वह विचारधारा है जो किसी विशेष धार्मिक समुदाय या जाति के सदस्यों के हितों के विकास का समर्थन करती है।”

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 13 भारतीय लोकतन्त्र

प्रश्न 23.
राजनीतिक हिंसा लोकतन्त्र के लिए खतरा कैसे है?
अथवा
भारतीय लोकतंत्र पर राजनैतिक हिंसा के कोई चार प्रभाव लिखिए।
उत्तर-

  • लोकतन्त्रीय संस्थाएं हिंसा के भय के वातावरण में कार्य करती हैं। ऐसे वातावरण में चुनाव अवश्य होते हैं, परन्तु इसमें मतदाता अपनी इच्छानुसार मतदान नहीं करते हैं।
  • हिंसा को रोकने के लिए सरकार को पुलिस, अर्द्धसैनिक बलों पर बहुत अधिक धन खर्च करना पड़ता है। यह खर्च राष्ट्रीय कोष पर बोझ बनता है जिस कारण सरकार अपनी विकास नीतियों का कार्य पूरा नहीं कर पाती है।
  • हिंसा सत्य की आवाज़ का दुश्मन है। कई राजनीतिक नेता हिंसा के कारण अपनी इच्छा को लोगों के सामने प्रकट नहीं कर पाते हैं जिस कारण सरकार की गतिविधियों की जानकारी लोगों को स्पष्ट रूप से नहीं मिल पाती है।
  • राजनीतिक हिंसा के कारण लोग राजनीति से दूर रहते हैं।

प्रश्न 24.
राजनैतिक हिंसा बढ़ने के कोई चार कारण लिखिए।
उत्तर-
राजनीतिक हिंसा बढ़ती जा रही है। इसके मुख्य कारण इस प्रकार हैं-

  1. चुनावों के समय की जाने वाली रैलियों, सभाओं आदि में राजनीतिक नेता एक-दूसरे पर गम्भीर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं जिससे हिंसा भड़कती है।
  2. चुनावों के दौरान अल्पसंख्यकों के विरुद्ध उन्मादी नारेबाजी की जाती है जिससे हिंसक घटनाएं होती हैं।
  3. राजनीतिक नेताओं द्वारा चुनाव जीतने के लिए हथियारबंद लोगों और पेशेवर अपराधियों का प्रयोग किया जाता है। ये लोग हिंसा भड़काने का कार्य करते हैं। .
  4. क्षेत्रवादी प्रवृत्तियों के कारण भी राजनीतिक हिंसा बढ़ी है।

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 13 भारतीय लोकतन्त्र

प्रश्न 25.
जनजीवन में बढ़ रही हिंसा को कैसे रोका जा सकता है ?
अथवा
सार्वजनिक जीवन में बढ़ रही हिंसा को कैसे रोका जा सकता है?
उत्तर-
जनजीवन में बढ़ रही हिंसा को निम्नलिखित ढंग से रोका जा सकता है-

  • शिक्षा का प्रसार-हिंसा के न्यूनीकरण के लिए शिक्षा का प्रसार करना अति आवश्यक है। शिक्षित व्यक्ति हिंसा के स्थान पर शान्तिपूर्ण और संवैधानिक साधनों को अपनाना अधिक पसन्द करता है।
  • आर्थिक समानता-हिंसा के न्यूनीकरण के लिए आर्थिक असमानता को दूर करके आर्थिक समानता स्थापित की जानी चाहिए। ग़रीबी को दूर करके हिंसा को कम किया जाता है।
  • धर्म-निरपेक्षता-साम्प्रदायिकता हिंसा को बढ़ावा देती है। अतः धर्म-निरपेक्षता की स्थापना करके राजनीति में हिंसा को कम किया जाता है।
  • क्षेत्रीय असन्तुलन को समाप्त किया जाना चाहिए।

प्रश्न 26.
राजनीतिक दल-बदली भारतीय संसदीय सरकार के लिए किस प्रकार से खतरा है ?
उत्तर-

  • राजनीतिक दल-बदली से राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है।
  • राजनीतिक दल-बदली अवसरवाद की राजनीति को बढ़ावा देती है।
  • राजनीतिक दल-बदली से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।
  • राजनीतिक दल-बदली से मतदाताओं का विश्वास संसदीय शासन प्रणाली में कम होता है।

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 13 भारतीय लोकतन्त्र

प्रश्न 27.
भाषावाद ने भारतीय लोकतंत्र को कैसे प्रभावित किया है ?
उत्तर-

  • भाषावाद ने राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को नुकसान पहुंचाया है।
  • सन् 1956 में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया था। ।
  • भाषा के आधार पर ही लोगों में क्षेत्रवाद की भावना का विकास हुआ है।
  • भाषायी आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण हुआ है।

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

प्रश्न 1.
संसदीय शासन प्रणाली का अर्थ लिखें।
उत्तर-
संसदीय सरकार में कार्यपालिका तथा विधानपालिका में घनिष्ठ सम्बन्ध पाया जाता है। संसदीय सरकार शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका (मन्त्रिमण्डल) अपने समस्त कार्यों के लिए विधानपालिका (संसद्) के प्रति उत्तरदायी होती है और तब तक अपने पद पर रहती है जब तक इसको संसद् का विश्वास प्राप्त रहता है। जिस समय कार्यपालिका संसद् का विश्वास खो बैठे तभी कार्यपालिका को त्याग-पत्र देना पड़ता है।

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 13 भारतीय लोकतन्त्र

प्रश्न 2.
संसदीय सरकार की दो विशेषताएं बताइएं।
उत्तर-

  • प्रधानमन्त्री का नेतृत्व-संसदीय सरकार में कार्यपालिका का असली मुखिया प्रधानमन्त्री होता है। राजा या राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का मुखिया होता है। प्रशासन की वास्तविक शक्तियां प्रधानमन्त्री के पास होती हैं।
  • कार्यपालिका विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी-मन्त्रिमण्डल अपने सभी कार्यों के लिए विधानमण्डल के प्रति संयुक्त रूप से उत्तरदायी होता है।

प्रश्न 3.
भारतीय संसदीय प्रणाली की दो मुख्य विशेषताएं लिखें।
उत्तर-

  • नाममात्र तथा वास्तविक कार्यपालिका में भेद-राष्ट्रपति राज्य का नाममात्र का अध्यक्ष है जबकि वास्तविक कार्यपालिका मन्त्रिमण्डल है। संविधान में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं, परन्तु राष्ट्रपति उन शक्तियों का इस्तेमाल स्वयं अपनी इच्छा से नहीं कर सकता। राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल की सलाह के अनुसार ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है।
  • कार्यपालिका तथा संसद् में घनिष्ठ सम्बन्ध-मन्त्रिमण्डल के सभी सदस्य संसद् के सदस्य होते हैं। मन्त्रिमण्डल के सदस्य संसद् की बैठकों में भाग लेते हैं, विचार प्रकट करते हैं और बिल पेश करते हैं।

प्रश्न 4.
भारतीय लोकतन्त्र की दो मुख्य समस्याएं लिखो।
उत्तर-

  1. सामाजिक असमानता- भारतीय लोकतन्त्र की एक महत्त्वपूर्ण समस्या सामाजिक असमानता है। सामाजिक असमानता ने लोगों में निराशा तथा असन्तोष को बढ़ावा दिया है।
  2. ग़रीबी-भारत की अधिकांश जनता ग़रीब है। ग़रीब व्यक्ति के पास समाज और देश की समस्याओं पर विचार करने का न तो समय होता है और न ही इच्छा। ग़रीब व्यक्ति चुनाव लड़ने की बात तो दूर, ऐसा सोच भी नहीं सकता।

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 13 भारतीय लोकतन्त्र

प्रश्न 5.
ग़रीबी के भारतीय लोकतंत्र पर कोई दो प्रभाव लिखें।
उत्तर-

  1. भारत की अधिकांश जनता ग़रीब है। ग़रीबी कई बुराइयों की जड़ है। ग़रीब व्यक्ति सदा अपना पेट भरने की चिन्ता में लगा रहता है और उसके पास समाज और देश की समस्याओं पर विचार करने का न तो समय होता है और न ही इच्छा।
  2. ग़रीब व्यक्ति चुनाव लड़ना तो दूर की बात, वह चुनाव की बात भी नहीं सोच सकता। ग़रीब नागरिक वोट का भी स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग नहीं कर सकता। वह अपने मालिकों के विरुद्ध मतदान नहीं कर सकता। ग़रीब व्यक्ति अपने वोट को बेच डालता है।

प्रश्न 6.
भ्रष्टाचार के लोकतंत्र पर कोई दो प्रभाव लिखें।
उत्तर-

  1. भ्रष्टाचार ने लोकतंत्र के नैतिक चरित्र पर नकारात्मक प्रभाव डाला है।
  2. भ्रष्टाचार के कारण ईमानदार एवं गरीब व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाते।

प्रश्न 7.
आर्थिक असमानता भारतीय लोकतन्त्र को कैसे प्रभावित करती है ?
उत्तर-
भारत में बहुत अधिक आर्थिक असमानता पायी जाती है। आर्थिक असमानता ने भारतीय लोकतन्त्र को काफ़ी प्रभावित किया है। अमीर लोग राजनीतिक दलों को धन देते हैं और प्रायः धनी व्यक्तियों को ही चुनाव लड़ने के लिए पार्टी के टिकट दिए जाते हैं। चुनावों में धन का बहुत महत्त्व है और धन-बल पर तो चुनाव भी जीते जाते हैं।

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 13 भारतीय लोकतन्त्र

प्रश्न 8.
जातिवाद लोकतन्त्र को किस तरह प्रभावित करता है ?
उत्तर-

  • चुनाव के समय उम्मीदवारों का चयन करते समय जातिवाद को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाता है।
  • राजनीतिक दल विशेषकर क्षेत्रीय दल खुलेआम जाति का समर्थन करते हैं।

प्रश्न 9.
भारत में लोकतन्त्र की सफलता के लिए किन्हीं दो ज़रूरी शर्तों का वर्णन कीजिए।
उत्तर-

  1. जागरूक नागरिकता-जागरूक नागरिकता भारतीय लोकतन्त्र की सफलता के लिए आवश्यक है। निरन्तर देख-रेख ही स्वतन्त्रता की कीमत है।
  2. शिक्षित नागरिक-भारतीय लोकतन्त्र की सफलता के लिए नागरिकों का शिक्षित होना अनिवार्य है। शिक्षित नागरिक प्रजातन्त्र शासन की आधारशिला हैं।

प्रश्न 10.
साम्प्रदायिकता के भारतीय लोकतंत्र पर कोई दो प्रभाव लिखें।
उत्तर-

  1. भारत में अनेक राजनीतिक दलों का निर्माण धर्म के आधार पर हुआ है।
  2. चुनावों में प्रायः सभी राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों का चयन करते समय साम्प्रदायिकता को महत्त्व देते हैं।

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 13 भारतीय लोकतन्त्र

वस्तुनिष्ठ प्रश्न-

प्रश्न I. एक शब्द/वाक्य वाले प्रश्न-उत्तर-

प्रश्न 1.
भारत में संसदीय सरकार की कोई एक विशेषता लिखो।
अथवा
भारतीय संसदीय प्रणाली की एक विशेषता लिखो।
उत्तर-
भारत में कार्यपालिका एवं विधानपालिका में घनिष्ठ सम्बन्ध पाया जाता है।

प्रश्न 2.
भारत में नाममात्र कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है ?
उत्तर-
भारत में नाममात्र कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति है।

प्रश्न 3.
भारत द्वारा संसदीय प्रणाली के चुनाव करने का एक कारण लिखो।
उत्तर-
भारत में संसदीय प्रणाली पहले से ही प्रचलित थी। इसी कारण राजनीतिज्ञों ने इसका समर्थन किया।

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 13 भारतीय लोकतन्त्र

प्रश्न 4.
भारतीय संसदीय प्रणाली का एक दोष लिखो।
उत्तर-
भारत में अच्छी संसदीय परम्पराओं का अभाव है।

प्रश्न 5.
राजनीतिक एकरूपता से आपका क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
राजनीतिक एकरूपता से अभिप्राय यह है कि मन्त्रिपरिषद् के सभी सदस्य प्रायः एक ही राजनीतिक दल से लिये जाते हैं।

प्रश्न 6.
सामाजिक असमानता भारतीय लोकतन्त्र के लिए किस प्रकार समस्या है?
उत्तर-
सामाजिक रूप से दबे लोग राजनीति में क्रियाशील भूमिका नहीं निभाते।

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 13 भारतीय लोकतन्त्र

प्रश्न 7.
सामूहिक उत्तरदायित्व से आपका क्या अभिप्राय है?
उत्तर-
मन्त्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। मन्त्रिपरिषद् एक इकाई की तरह काम करती है और यदि विधानपालिका किसी एक मन्त्रि के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दे तो सब मन्त्रियों को अपना पद छोड़ना पड़ता है।

प्रश्न 8.
भारतीय लोकतन्त्र को गरीबी कैसे प्रभावित करती है ?
अथवा
गरीबी का भारतीय लोकतन्त्र पर क्या प्रभाव है ?
उत्तर-
गरीब व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाते।

प्रश्न 9.
भारत में बेरोज़गारी ने लोकतंत्र को कैसे प्रभावित किया है ?
उत्तर-
बेरोज़गार व्यक्ति सफल मतदाता की भूमिका नहीं निभा सकता।

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 13 भारतीय लोकतन्त्र

प्रश्न 10.
संसदीय शासन प्रणाली में लोकसभा को कौन किसके कहने पर भंग कर सकता है ?
उत्तर-
राष्ट्रपति लोकसभा को प्रधानमन्त्री (मन्त्रिपरिषद्) के कहने पर भंग कर सकता है।

प्रश्न 11.
संसदीय शासन प्रणाली में मन्त्रिमण्डल को कौन भंग (स्थगित) कर सकता है ?
उत्तर-
संसदीय शासन प्रणाली में मन्त्रिमण्डल को प्रधानमन्त्री की सलाह पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है।

प्रश्न 12.
कानून के शासन से आपका क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
कानून के शासन का अर्थ है देश में कानून सर्वोच्च है और कानून से ऊपर कोई नहीं है।

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 13 भारतीय लोकतन्त्र

प्रश्न 13.
व्यक्तिगत उत्तरदायित्व से आपका क्या अभिप्राय है?
उत्तर-
व्यक्तिगत उत्तरदायित्व से अभिप्राय यह है, कि प्रत्येक मन्त्री अपने विभाग का व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है।

प्रश्न 14.
भारत में असली कार्यपालिका कौन है ?
उत्तर-
भारत में असली कार्यपालिका प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिमण्डल है।

प्रश्न 15.
भ्रष्टाचार का भारतीय लोकतन्त्र पर क्या प्रभाव है ?
उत्तर-
भ्रष्टाचार के कारण भारतीय लोकतन्त्र में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी है।

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 13 भारतीय लोकतन्त्र

प्रश्न 16.
भारत में अब तक कितने लोक सभा चुनाव हो चुके हैं ?
उत्तर-
भारत में अब तक लोकसभा के 16 आम चुनाव हो चुके हैं।

प्रश्न 17.
आर्थिक असमानता का भारतीय लोकतन्त्र पर क्या प्रभाव है ?
उत्तर-
राजनीतिक शक्ति पूंजीपतियों के हाथों में केन्द्रित होकर रह गई है।

प्रश्न 18.
भारतीय लोकतन्त्र को जातिवाद कैसे प्रभावित करता है ?
उत्तर-
चुनावों में जाति के नाम पर लोगों से वोट मांगें जाते हैं।

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 13 भारतीय लोकतन्त्र

प्रश्न 19.
भारतीय लोकतन्त्र पर साम्प्रदायिकता का क्या प्रभाव है ?
उत्तर-
भारत में साम्प्रदायिक दल पाए जाते हैं।

प्रश्न 20.
भारत में निरक्षरता का मुख्य कारण क्या है ?
उत्तर-
भारत में निरक्षरता का मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या एवं निर्धनता है।

प्रश्न 21.
भारत में लोकतन्त्र का भविष्य क्या है ?
उत्तर-
भारत में लोकतन्त्र का भविष्य उज्ज्वल है।

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 13 भारतीय लोकतन्त्र

प्रश्न 22.
भारत में अनपढ़ता ने लोकतन्त्र को कैसे प्रभावित किया है ?
अथवा
अनपढ़ता का भारतीय लोकतन्त्र पर क्या प्रभाव है ?
उत्तर-
अनपढ़ व्यक्ति अपने मत का उचित प्रयोग नहीं कर सकता। प्रश्न 23. भारत में सर्वोच्च शक्ति किसके पास है ? उत्तर-भारत में सर्वोच्च शक्ति जनता के पास है।

प्रश्न 24.
क्षेत्रवाद के कौन-से दो पहलू हैं ?
उत्तर-

  1. राजनीतिक पहलू
  2. आर्थिक पहलू।

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 13 भारतीय लोकतन्त्र

प्रश्न 25.
जाति हिंसा का क्या अर्थ है ?
उत्तर-
अन्तर्जातीय हिंसा को जाति हिंसा कहा जाता है।

प्रश्न II. खाली स्थान भरें-

1. भारत में स्वतन्त्रता के पश्चात् ……………. की स्थापना की गई।
2. भारत में …………… शासन प्रणाली पाई जाती है।
3. भारत में ………….. वर्ष के नागरिक को मताधिकार प्राप्त है।
4. भारत में ………….. संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
5. सैय्यद काज़ी एवं शिब्बन लाल सक्सेना ने संविधान सभा में ……………लोकतंत्र की जोरदार वकालत की।
उत्तर-

  1. प्रजातन्त्र
  2. संसदीय
  3. 18
  4. 61वें
  5. अध्यक्षात्मक ।

प्रश्न III. निम्नलिखित वाक्यों में से सही एवं ग़लत का चुनाव करें

1. संसदीय शासन प्रणाली में उत्तरदायित्व का अभाव पाया जाता है।
2. प्रधानमंत्री लोकसभा को भंग नहीं करवा सकता।
3. संविधान के 86वें संशोधन द्वारा, अनुच्छेद 21-A मुफ्त व ज़रूरी शिक्षा का प्रबन्ध करती है।
4. 2014 के लोकसभा के चुनावों के पश्चात् भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी दल की मान्यता प्रदान की गई।
5. भारत में राजनीतिक अपराधीकरण बढ़ता ही जा रहा है।
उत्तर-

  1. ग़लत
  2. ग़लत
  3. सही
  4. ग़लत
  5. सही।

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 13 भारतीय लोकतन्त्र

प्रश्न IV. बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1.
भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कौन-कौन सी चुनौतियां हैं ?
(क) ग़रीबी
(ख) अनपढ़ता
(ग) बेकारी
(घ) उपरोक्त सभी।
उत्तर-
(घ) उपरोक्त सभी।

प्रश्न 2.
आर्थिक असमानता को कम करने के लिए क्या करना चाहिए ?
(क) पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जानी चाहिएं
(ख) आर्थिक सुधार से संबंधित कार्यक्रम लागू किये जाने चाहिएं
(ग) सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किये जाने चाहिएं
(घ) उपरोक्त सभी।
उत्तर-
(घ) उपरोक्त सभी।

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 13 भारतीय लोकतन्त्र

प्रश्न 3.
निम्नलिखित में से एक भारत में ग़रीबी का कारण है-
(क) विशाल जनसंख्या
(ख) शिक्षा
(ग) विकास
(घ) जागरूकता।
उत्तर-
(क) विशाल जनसंख्या

प्रश्न 4.
यह किसने कहा है, “स्वतंत्रता के पश्चात् राजनीतिक क्षेत्र में जाति का प्रभाव पहले की अपेक्षा बढ़ा है
(क) मोरिस जोन्स
(ख) रजनी कोठारी
(ग) डॉ० बी० आर० अंबेडकर
(घ) वी० के० आर० मेनन।
उत्तर-
(घ) वी० के० आर० मेनन।

Leave a Comment