ਖੋ-ਖੋ (Kho-Kho) Game Rules – PSEB 12th Class Physical Education

Punjab State Board PSEB 12th Class Physical Education Book Solutions ਖੋ-ਖੋ (Kho-Kho) Game Rules.

ਖੋ-ਖੋ (Kho-Kho) Game Rules – PSEB 12th Class Physical Education

ਖੋ-ਖੋ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
(History of Kho-Kho)

ਖੋ-ਖੋ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਖੇਡ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਈ । ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਕਸਰਤਕਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਜਨਮ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਪੂਨਾ’ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਵਿਯਯਾਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਖੋ-ਖੋ ਖੇਡ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਸੰਨ 1928 ਵਿੱਚ ਅਖਿਲ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਅਕ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ । ਉਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੋ-ਖੋ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ । ਸੰਨ 1960 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੋ-ਖੋ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ । ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1961 ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ।

ਸੰਨ 1982 ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ । ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੋ-ਖੋ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਮੈਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ | ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋ-ਖੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । 1963-64 ਵਿੱਚ ਇੰਦੋਰ ਵਿਖੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਖੋ-ਖੋ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕਲਵੱਯ’ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ‘ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ’ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ । 1963 ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਗੋਲਡ ਟਰਾਫ਼ੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ । ਸੰਨ 1970-72 ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਖੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਖੋ-ਖੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਅਭਿਮੰਨਯੂ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।1976-78 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਖੇ ਖੋ-ਖੋ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ NIS ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖੋ-ਖੋ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਖੋ-ਖੋ (Kho-Kho) Game Rules – PSEB 12th Class Physical Education 1

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ
(Tips to Remember)

  1. ਖੋ-ਖੋ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ = 29 ਮੀਟਰ × 16 ਮੀਟਰ
  2. ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਨ ਵਿਚ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ = 8
  3. ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਆਇਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਪ = 16 ਮੀਟਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ 2.75 ਮੀ.
  4. ਇਕ ਵਰਗ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵਰਗ ਦੀ ਦੂਰੀ = 2.50 ਮੀਟਰ
  5. ਕੇਂਦਰੀ ਗਲੀ ਦੀ ਚੌੜਾਈ, ਲੰਬਾਈ = 30 ਸੈਂ.ਮੀ. ਲੰਬਾਈ, 23.50 ਮੀ. ਚੌੜਾਈ
  6. ਵਰਗ ਦਾ ਆਕਾਰ = 30 ਸੈਂ.ਮੀ. ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ 30 ਸੈਂ.ਮੀ
  7. ਖੋ-ਖੋ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ = 9.
  8. ਬਦਲਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ = 3
  9. ਮੈਚ ਦਾ ਸਮਾਂ = 9-5-9 (7) 9-5-9
  10. ਖੋ-ਖੋ ਮੈਚ ਵਿਚ ਇਨਿੰਗ = 2
  11. ਫਰੀ ਜੋਨ ਦਾ ਮਾਪ = 2.75 × 16 ਮੀ.
  12. ਲਾਬੀ = 1.50 ਮੀਟਰ
  13. ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਖਿਡਾਰੀ = ਚੇਜ਼ਰ
  14. ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖਿਡਾਰੀ = ਰਨਰ
  15. ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ = 7-5-7-5) 7.5-7
  16. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ = 1 ਰੈਫ਼ਰੀ, 2 ਅੰਪਾਇਰ, ਇਕ ਟਾਈਮ ਕੀਪਰ, ਇਕ ਸਕੋਰਰ ।
  17. ਪੋਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਚਾਈ = 1.20 ਮੀਟਰ ,

ਖੋ-ਖੋ (Kho-Kho) Game Rules – PSEB 12th Class Physical Education

ਖੋ-ਖੋ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਧਾਰਨ ਨਿਯਮ
(Latest General Rules of Kho-Kho)

  1. ਖੋ-ਖੋ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਆਇਤ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ 29 ਮੀ. ਲੰਬਾ ਅਤੇ 16 ਮੀ. ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
  2. ਖੋ-ਖੋ ਦੀ ਖੇਡ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ 12 ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 9 ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 3 ਖਿਡਾਰੀ ਬਦਲਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।
  3. ਖੇਡ ਟਾਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਚੇਜ਼ਰ ਜਾਂ ਰਨਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
  4. ਇੱਕ ਚੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚੇਜ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਣਗੇ ਕਿ ਚੇਜ਼ਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ।
  5. ਖੋ-ਖੋ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਚੇਜ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਖੋ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਬਿਨਾਂ ਖੋ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਚੇਜ਼ਰ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ |
  6. ਖੋ-ਖੋ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਦੋ ਇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਦੋਨੋਂ ਇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
  7. ਖੇਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੈਫ਼ਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
  8. ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਛੁਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ।
  9. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੀਮ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨਿੰਗ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਫੇਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
  10. ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ । 11. ਖੇਡ ਦਾ ਸਮਾਂ 9-5-9, 10, 9-5-9 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
  11. ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੇ ਰਨਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਗੇ ।
  12. ਖੋ-ਖੋ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
  13. ਇਕ ਰੱਖਿਅਕ ਖਿਡਾਰੀ ਆਊਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਐਸਟਿਵ ਚੇਜ਼ਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ ।

ਖੋ-ਖੋ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਖੇਡ ਦਾ ਆਰੰਭ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਸ਼ਬਦ, ਖੇਡ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਮੈਚ ਦੇ
ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ
(Play Ground)

ਖੋ-ਖੋ ਦਾ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਆਇਤਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ 27 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਤੇ 15 ਮੀਟਰ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਦੋ ਆਇਤਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਆਇਤਾਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਭੁਜਾ 15 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਭੁਜਾ 2.70 ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਆਇਤਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2.10 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਅਤੇ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਪੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ 30 ਸਮ x 30 ਸਮ ਦੇ ਅੱਠ ਵਰਗ ਹੋਣਗੇ । ਪੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 1.20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਹਰ ਪੋਲ ਤੋਂ ਚੌੜਾਈ ਵੱਲ ਇਕ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਰੇਖਾ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ 8 ਪੱਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਹਰ ਪੱਟੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 15 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਗਲੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਗਲੀ 7.10 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਹਰ ਇਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਮੋਟਾਈ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਪੱਟੀ 2.10 ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇਕ ਬਾਹਰਲੀ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਪੋਲ ਰੇਖਾ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ 2.25 ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਪੋਲ ਰੇਖਾ ਬਾਹਰਲੀ ਸੀਮਾਂ ਤੋਂ 2.70 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ 3 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਲਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
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ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਸ਼ਬਦ (Definitions)-
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  1. ਖੰਭਾ ਜਾਂ ਸਤੰਭ (Posts) – ਮੱਧ ਰੇਖਾ I ਅੰਤ ਵਿਚ ਦੋ ਖੰਭੇ ਗੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 120 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਧੀ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ 40 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ।
  2. ਕੇਂਦਰੀ ਗਲੀ ਜਾਂ ਲੇਨ (Central lane) – ਦੋਹਾਂ ਖੰਭਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ 21.60 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਅਤੇ 30 ਸਮ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
  3. ਕਰਾਸ ਲੇਨ (Cross lane) – ਹਰੇਕ ਆਇਤਾਕਾਰ 15 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਅਤੇ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਸਮਕੋਣ (909) ’ਤੇ ਕੱਟਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਦੋ ਅਰਧਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਾਸ ਲੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।
  4. ਵਰਗ (Square) – ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਕਰਾਸ ਲੇਨ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਬਣਿਆ 30 ਸਮ x 30 ਸਮ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਰਗ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ।
  5. ਸਤੰਭ ਰੇਖਾ (The kine of the post) – ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਕਰਾਸਲੇਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਸਤੰਭ ਰੇਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।
  6. ਆਇਤਾਕਾਰ (Rectangle) – ਸਤੰਭ ਰੇਖਾ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ ਆਇਤਾਕਾਰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ।
  7. ਪਰਿਧੀਆਂ (Limits) – ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਸੀਮਾ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਆਇਤਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਤੋਂ 7.30 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦੋਵੇਂ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਧੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।
  8. ਚੇਜ਼ਰ (Chasers) – ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜ਼ਰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਵਿਰੋਧੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਜਾਂ ਨੱਠਣ ਵਾਲਾ ਚੇਜ਼ਰ ਸਰਗਰਮ ਚੇਜ਼ਰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ।
  9. ਧਾਵਕ (Runners )- ਚੇਜ਼ਰਾਂ ਜਾਂ ਅਨੁਧਾਵਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖਿਡਾਰੀ ਧਾਕ ਜਾਂ ਰਨਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ।
  10. ਖੋ-ਦੇਣਾ (To give Kho) – ਚੰਗੀ ਖੋ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਚੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਚੇਜ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਛੁਹ ਕੇ ਖੋ ਸ਼ਬਦ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਛੂਹਣ ਅਤੇ ਖੋ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
  11. ਫਾਉਲ (Foul) – ਜੇਕਰ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਰਗਰਮ ਚੇਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਊਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
  12. ਦਿਸ਼ਾ ਹਿਣ ਕਰਨਾ (To take a direction) – ਇਕ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਖੰਭੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਦਿਸ਼ਾ ਹਿਣ ਕਰਨਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ।
  13. ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ (To turn the face) – ਜਦੋਂ ਸਰਗਰਮ ਚੇਜ਼ਰ ਇਕ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਦੀ ਰੇਖਾ (90°) ਦੇ ਕੋਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਫਾਊਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
  14. ਪਲਟਨਾ (Returning) – ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਗਰਮ ਚੇਜ਼ਰ ਜਦੋਂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲਟਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।
  15. ਸਤੰਭ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹਟਣਾ (To Leave the past line) – ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮ ਚੇਜ਼ਰ ਖੰਭੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਆਇਤਾਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤੰਭ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।
  16. ਪੈਰ ਬਾਹਰ (Footout) – ਜਦੋਂ ਰਨਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
  17. ਲੋਨਾ (Lona) – ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਨਰ 7 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਚੇਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਰਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਲੋਨਾ’ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਪਰ ਲੋਨੇ ਦਾ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ।

ਖੇਡ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ (To begin the Play) – ਖੇਡ ਟਾਸ ਦੁਆਰਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਛੂਹਣ ਜਾਂ ਛੂਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੈਫਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵੇਗਾ । ਇਸ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਖਿਡਾਰੀ ਚੇਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਚੇਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਰਨਰਜ਼ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਚੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚੇਜ਼ਰ ਵਰਗ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ-ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਦੋ ਚੇਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ | ਖੇਡ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨੌਵਾਂ ਚੇਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪੋਲ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਰੈਫਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸੀਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਨਾਲ ਛੂਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

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ਖੇਡ ਦੇ ਨਿਯਮ (Rules of the Play)-

  1. ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਚੇਜ਼ਰ (Active chaser) ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਕੁੱਦ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ।
  2. ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ।
  3. ਦੌੜਨ ਜਾਂ ਚੇਜ਼ਰ ਬਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਾਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
  4. ਜੇਕਰ ਖੋ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਚੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਖੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਚੇਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ | ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਚੇਜ਼ਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਚੇਜ਼ਰ ਦੀ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਬਾਂਹ ਜਾਂ ਟੰਗ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਖੋ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਚੇਜ਼ਰ ਨੰ: 1 ਅਤੇ 2 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਰੈਫਰੀ ਫਾਊਲ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ।
  5. ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਚੇਜ਼ਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਚੇਜ਼ਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇਗਾ ।
  6. ਖੋ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਚੇਜ਼ਰ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅਪਣਾਈ ਹੋਵੇ ।
  7. ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਚੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
  8. ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁੰਹ ਉਸ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
  9. ਚੇਜ਼ਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੈਠੇ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਪਵੇ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਕ ਨਾਲ ਆਉਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਟ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
  10. ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਚੇਜ਼ਰ (Active chaser) ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਹਿਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ।
  11. ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟਿਵ ਚੇਜ਼ਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਸ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਊਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
  12. ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠੇ ਚੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਹੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਜੇਕਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਟ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
  13. ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਆਊਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ।
  14. ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਜੇਕਰ ਚੇਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਛੁਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਉਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
  15. ਦਿਸ਼ਾ ਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਆਇਤਾਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ।
  16. ਜੇਕਰ ਇਕ ਐਕਟਿਵ ਚੇਜ਼ਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਰਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੌਥੇ ਰਨਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਚੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਖੋ ਦੇਵੇਗਾ ।

ਮੈਚ ਦੇ ਨਿਯਮ (Rules about the Match)-
1. ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਵਿਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

2. ਹਰੇਕ ਪਾਰੀ ਵਿਚ 7-7 ਮਿੰਟ ਛੂਹਣ ਅਤੇ ਦੌੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਹਰੇਕ ਮੈਚ ਵਿਚ ਚਾਰ ਇਨਿੰਗਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਦੋ ਪਾਰੀਆਂ ਛੂਹਣ ਅਤੇ ਦੋ ਪਾਰੀਆਂ ਦੌੜਨ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ।

3. ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਟਾਸ ਕਰਕੇ ਚੇਜ਼ਰ ਜਾਂ ਰਨਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

4. ਰਨਰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੋਰਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਗੇ । ਵਾਰੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਆਊਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਖੋ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਗੇ । ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਆਊਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਹ ਖੇਡ ਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ । ਤੀਜੇ ਰਨਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਸਰਗਰਮ ਚੇਜ਼ਰ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਨਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ । ਉਹ ਖੋ ਦੇਵੇਗਾ | ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਨਰ ਅੰਦਰ ਭੇਜੇਗੀ ।

5. ਚੇਜ਼ਰ ਜਾਂ ਰਨਰ ਆਪਣੀ ਟਰਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਰਨਰ ਜਾਂ ਚੇਜ਼ਰ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਰੈਫਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਰੈਫਰੀ ਖੇਡ ਰੋਕ ਕੇ ਵਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਦੋ ਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦਾ ਆਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ।

6. ਚੇਜ਼ਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਰਨਰ ਦੇ ਆਉਟ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਇਕ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇਗਾ | ਸਾਰੇ ਰਨਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ “ਲੋਨਾ” ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟੀਮ ਉਸੇ ਕੁਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਨਰ ਭੇਜੇਗੀ । ਲੋਨਾ’ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ | ਪਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤਕ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ । ਪਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਨਰਾਂ ਦੇ ਕੂਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

7. ਨਾਕ ਆਊਟ (Knock out) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਮੈਚ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਅੰਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਚੇਜ਼ਰ ਅਤੇ ਰਨਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੋਵੇਗੀ । ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਕ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਬੇਕਰ ਰੁਲ ਨਿਯਮ 29 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣ । ਲੀਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੋ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ । ਹਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਅੰਕ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਅੰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਲੀਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਪਰ ਲੀਗ ਅੰਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਟੀਮ ਜਾਂ ਟੀਮਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣਗੀਆਂ | ਅਜਿਹੇ ਮੈਚ ਨਾਕ ਆਉਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ ।

8. ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮੈਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ । ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ |

9. ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਕ ਦੁਸਰੀ ਟੀਮ ਤੋਂ 12 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚੇਜ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਅੰਕ ਲੈ . ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਚੇਜ਼ਰ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।

10. ਖੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਰੈਫਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਮੈਚ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ (Officials) – ਮੈਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

  1. ਦੋ ਅੰਪਾਇਰ (Two umpires)
  2. ਇਕ ਰੈਫਰੀ (One Referee)
  3. ਇਕ ਟਾਈਮ ਕੀਪਰ (One time keeper)
  4. ਇਕ ਸਕੋਰਰ (One Scorer) ।

1. ਅੰਪਾਇਰ (Umpire) – ਅੰਪਾਇਰ ਲੌਬੀ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਖੇਡ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰੇਗਾ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਦੇ ਅੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ |

2. ਰੈਫਰੀ (Referee) – ਖੋ-ਖੋ ਖੇਡ ਵਿਚ ਇਕ ਰੈਫਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਰਤੱਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ-

  1. ਉਹ ਅੰਪਾਇਰਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਰਤੱਵ ਪਾਲਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਤ-ਭੇਦ ਹੋਣ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ ।
  2. ਜੇਕਰ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਖੇਡ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਫ਼ਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।
  3. ਇਨਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਸਕੋਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
  4. ਉਹ ਖੇਡ ਅਤੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

3. ਟਾਈਮ ਕੀਪਰ (Time Keeper) – ਟਾਈਮ ਕੀਪਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਹੈ । ਉਹ ਵਿਸਲ ਦੇ ਕੇ ਵਾਰੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।

4. ਸਕੋਰਰ (Scorer) – ਸਕੌਰਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਨਿਸਚਿਤ ਕੂਮ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉੱਤਰਨ । ਉਹ ਆਊਟ ਹੋਏ ਰਨਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਸਕੋਰ ਸ਼ੀਟ ਉੱਤੇ ਅੰਕ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਮੈਚ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਫਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।

ਖੋ-ਖੋ (Kho-Kho) Game Rules – PSEB 12th Class Physical Education

ਸਪਰੋਟਸ ਅਵਾਰਡ
(Sports Award)

ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ (List of Arjuna Award Winners) – ਸੁਧੀਰ ਭਾਸਕਰ ਰਾਵ ਪਰਬ (1970), ਅਚਲਾ ਦੇਵਰੇ (1971), ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਮੁਖਲਾਲ ਪਾਰਿਖ (1973), ਨੀਲਿਆ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਸਰੋਲਕਰ (1974), ਰੰਗਜਨਾਰਦਨ ਇਨਾਮਦਾਰ, ਊਸ਼ਾ ਵਸੰਤ ਨਾਗਰਕਰ (1975), ਐੱਸ. ਧਾਰਵਾੜਕ (1976), ਹੇਮੰਤ ਮੋਹਨ ਕਾਲਕਰ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸੋਲਕਰ (1981), ਵੀਨਾ ਨਰਾਇਣ ਪਰਬ (1983), ਐੱਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (1984), ਐੱਸ ਭਗਵਾਨ ਕੁਲਕਰਨੀ, ਸੁਰੇਖਾ (1985), ਸ਼ੋਭਾ ਨਰਾਇਣਾ (1999) ।
ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ-ਫਾਦਕੇ ਗੋਪਾਲ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ (2000) ।

PSEB 12th Class Physical Education Practical ਖੋ-ਖੋ (Kho-Kho)

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਖੋ-ਖੋ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ-9.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਦੱਸੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਖੋ-ਖੋ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ = 29 ਮੀਟਰ × 16 ਮੀਟਰ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਖੋ-ਖੋ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਚੇਜ਼ਰ ਤੇ ਰਨਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ-
ਚੇਜ਼ਰ ਜੋ ਪੀਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਨਰ ਜੋ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਮੈਚ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਨਿੰਗਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ-
2.

ਖੋ-ਖੋ (Kho-Kho) Game Rules – PSEB 12th Class Physical Education

ਪਸ਼ਨ 5.
ਖੋ-ਖੋ ਦਾ ਮੈਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਮੈਚ ਟਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 95-9 ਦੀਆਂ ਦੋ ਇੰਨਿੰਗ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.
ਰਨਰ ਦੇ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ-
1 ਨੰਬਰ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7.
ਖੋ-ਖੋ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ?
ਉਤਰ-
8.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8.
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿੰਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
30 × 30 ਇੰਚ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9.
ਖੋ-ਖੋ ਦੇ ਪੋਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਲੰਬਾਈ, 23.50 ਮੀ. ।

ਖੋ-ਖੋ (Kho-Kho) Game Rules – PSEB 12th Class Physical Education

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 10.
ਖੋ-ਖੋ ਦੇ ਪੋਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਘੇਰਾ ਦੱਸੋ ! ਉੱਤਰ-
1.20 ਮੀਟਰ !

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 11.
ਖੋ-ਖੋ ਦੇ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੋ ।
ਉੱਤਰ-

  1. ਰੈਫ਼ਰੀ,
  2. ਅੰਪਾਇਰ, ਇਕ ਟਾਈਮ ਕੀਪਰ, ਇਕ ਸਕੋਰਰ । ,

ਕ੍ਰਿਕੇਟ (Cricket) Game Rules – PSEB 12th Class Physical Education

Punjab State Board PSEB 12th Class Physical Education Book Solutions ਕ੍ਰਿਕੇਟ (Cricket) Game Rules.

ਕ੍ਰਿਕੇਟ (Cricket) Game Rules – PSEB 12th Class Physical Education

ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
(History of Cricket)
ਕ੍ਰਿਕੇਟ (Cricket) Game Rules – PSEB 12th Class Physical Education 1
ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਖੇਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਜਨਮ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । ‘ਵਿਜਡਨ’ ਜਿਸਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਲੇਖ 1300 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੰਗ ਐਡਵਰਲਡ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ, ਬੱਲੇ ਤੇ ਗੇਂਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕੁੱਝ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਡ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗਵਾਲੋਂ ਅਤੇ ਚਰਵਾਹੋਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਸੰਨ 1706 ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਅਮ ਗੋਲਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇਟ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਸੰਨ 1709 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਕੈਟ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ । ਫੇਰ 1770 ਵਿੱਚ ਕੈਮਬਰਿਜ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਾ ਫੇਰ 1729 ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਅਧਿਆਇ 1760 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ । 1760 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਕਲੱਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਬਲਡਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ । ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਕਲੱਬ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਛਾ ਗਿਆ । ‘ਜਾਨ ਨਾਇਰਣ’ ਨਾਮਕ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ । ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਅਧਿਆਇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਸੀ. ਕਲੱਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੰਨ 1787 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ । ਲਾਈਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਚ ਜੂਨ 1788 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ।

ਸੰਨ 1887 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੇਦ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ । ਵੇਦ ਦੀ ਰਾਖ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸ ਲਈ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1909 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਨਟਰੀਅਰ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ । ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ।

ਕ੍ਰਿਕੇਟ (Cricket) Game Rules – PSEB 12th Class Physical Education

ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸਟੇਲੀਆ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ । ਸੰਨ 1971 ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭੇਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਸੰਨ 1956 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਕਾਂਗਰਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਈ । ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਭਾਰਤ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਕੇਨੈਡਾ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਕੀਨੀਆ, ਜਿੰਬਾਵੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਹਾਲੈਂਡ, ਬਰਹੁੱਡਾ, ਫਿਜੀ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ।

5 ਜਨਵਰੀ, 1971 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਕ ਦਿਨਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਵਿੱਚ 40 ਓਵਰ ਹਰੇਕ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ । ਇਕ ਦਿਨਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ।ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਵਿੱਚ 8 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ । | ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਨ 1721 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸੰਨ 1792 ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਕਲੱਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ । ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਰਾਜਘਰਾਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਿਹਾ । ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਖੇਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਟੀਮ ਨੇ ਸੰਨ 1874 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ । ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ । ਸੰਨ 1952 ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਮੈਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਿਆ ।

ਸੰਨ 1934 ਵਿੱਚ ਰੰਜ਼ੀ ਵਾਫ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ । ਸੰਨ 1928 ਵਿੱਚ ਆਰ.ਈ.’ ਗਾਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ । ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਟਵੰਟੀ ਵਰਲੱਡ ਕੱਪ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਸੰਨ 2007 ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ।

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ
(Tips to Remember)

  1. ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਟੀਮ ਵਿਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ = 16 (11+5)
  2. ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਦੁਰੀ = 22 ਗਜ਼ (20.12 ਸੈਂ.ਮੀ.).
  3. ਪਿੱਚ ਦੀ ਚੌੜਾਈ . = 4’4” (3.05 ਮੀ.)
  4. ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ = 9 ਇੰਚ (22.9 ਸੈਂ.ਮੀ.).
  5. ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਗੇਂਦ ਦਾ ਘੇਰਾ = 8.1 ਤੋਂ 9 ਇੰਚ (22.4 ਸੈਂ.ਮੀ.-22.9 ਸੈਂ.ਮੀ.)
  6. ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਗੇਂਦ ਦਾ ਭਾਰ = (155.9 ਗਰਾਮ-163 ਗਰਾਮ)
  7. ਬੈਟ ਦੀ ਚੌੜਾਈ = 425” ਇੰਚ (10.8 ਸੈਂ.ਮੀ.)
  8. ਬੈਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ = 38 ਇੰਚ (96.52 ਸੈਂ.ਮੀ.).
  9. ਗੇਂਦ ਦਾ ਰੰਗ = ਦਿਨ ਦੇ ਮੈਚ ਲਈ ਲਾਲ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਮੈਚ ਲਈ ਸਫ਼ੈਦ
  10. ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਦੂਰੀ = 75 ਗਜ਼ ਤੋਂ 85 ਗਜ਼ (137 ਮੀ.-150 ਮੀ.)
  11. ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਚਾਈ = 28 ਇੰਚ (71 ਸੈਂ.ਮੀ.)
  12. ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ = 20-20, ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਚ, ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ
  13. ਮੈਚ ਦੇ ਅੰਪਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ : 2
  14. ਤੀਜਾ ਅੰਪਾਇਰ = ਇਕ ਮੈਚ ਰੈਫ਼ਰੀ
  15. ਛੋਟੇ ਸਰਕਲ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ = 27.4 ਮੀ.
  16. ਬਾਊਲਿੰਗ ਕੀਜ਼ ਦੀ ਲੰਬਾਈ = 8′.8 (2.64 ਮੀ.)
  17. ਪੀਚਿੰਗ ਕੁੰਜ . = 4′ (1.22 ਮੀ.)

ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਨਿਯਮ
(Latest General Rules of Cricket)

1. ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਦਾ ਮੈਚ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਦੇ 11 ਖਿਡਾਰੀ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਗੈਰ ਹਾਜਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਾਈਸ-ਕੈਪਟਨ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
2. ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਟਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਪਟਨ ਰਾਹੀਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮਾਂਕਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
3. ਮੈਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਡਾਰੀ (Subsititutes) ਨੂੰ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
4. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਫੀਲਡਿੰਗ (Fielding) ਦੇ ਲਈ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੈਟਿੰਗ ਜਾਂ ਬਾਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ।
5. ਮੈਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਜਾਂ ਬੀਮਾਰ ਬੈਟਸਮੈਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਰਨਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ . ਜੋ ਰਨਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਟਿੰਗ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ।
6. ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਕੇਟ ਨਾਲ ਬਾਊਂਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਹ 75 ਤੋਂ 85 ਗਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਕਾਰ (Size) ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
7. ਉਹ ਟੀਮ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 200 ਰਨ ਦੀ ਲੀਡ, ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 150 ਰਣ ਦੀ ਫੀਲਡ ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਮੈਚ ਵਿਚ 100 ਰਨ ਦੀ ਲੀਡ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਫਾਲੋਆਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
8. ਬਾਲਿੰਗ ਹਰੇਕ ਵਿਕੇਟ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਇਕ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 8 ਬਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
9. ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਲ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਇਕ ਓਵਰ ਵਿੱਚ
9. ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਕਿੱਟ ਪਹਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਕਿੱਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਫ਼ੈਦ ਪੈਂਟ, ਕਮੀਜ਼, ਬੂਟ, ਜੁਰਾਬਾਂ, ਪੈਡ, ਅਬਡਾਮਨਲ ਗਾਰਡ, ਗਲਵਜ ਅਤੇ ਬੈਟ ਹਨ ।
10. ਬਾਉਲਿੰਗ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਸਟੰਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਫੁੱਟ 8 ਇੰਚ (2.64 gm) ਲੰਮੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਸਟੰਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ | ਪਾਪਿੰਗ ਝੀਜ਼ ਬਾਉਲਿੰਗ ਕੀਜ਼ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ 3 ਫੁੱਟ (90 cm) ਤੇ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਟੰਪਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ 6 ਫੁੱਟ (1.80 m) ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ । ਰਿਟਰਨ ਭੀਜ਼ ਬਾਊਲਿੰਗ ਕੀਜ਼ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਤੇ ਸਮਕੋਣ ‘ਤੇ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਪਿੰਗ ਝੀਜ਼ ਦੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਪਾਪਿੰਗ ਝੀਜ਼ ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਭੀਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲੰਬਾਈ ਵਿਚ ਅਸੀਮਿਤ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । .

ਕ੍ਰਿਕੇਟ (Cricket) Game Rules – PSEB 12th Class Physical Education

11. ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਖੇਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਾਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡੇ ।
ਜੋ ਵੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲੇ ਖੇਡੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਤੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿਚ 200 ਦੌੜਾਂ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿਚ 150, ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿਚ 100 ਅਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿਚ 25 ਦੌੜਾਂ ਵਧੇਰੇ · ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਸਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਰਥਾਤ Follow on ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਬੈਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ (Declare) ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

12. ਹਰੇਕ ਪਾਰੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਖੇਡ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ “ਖੇਡੋ’ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਟੀਮ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਚ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗੀ । ਹਰੇਕ ਪਾਰੀ ਵਿਚ 10 ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਵੇਂ ਬੈਟਸਮੈਨ ਦੇ ਆਉਣ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਭੋਜਨ ਲਈ ਇੰਟਰਵਲ ਅਕਸਰ 45 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਚਾਹ ਲਈ ਇੰਟਰਵਲ 20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਚਾਹ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ 9 ਖਿਡਾਰੀ ਆਊਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਖੇਡ ਨੂੰ 30 ਮਿੰਟ ਤਕ ਜਾਂ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਚ
(Various Types of Matches)

1. ਟੈਸਟ ਮੈਚ (Test Match-ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿਚ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਇਨਿੰਗ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਮੈਚ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
2. ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਚ (One day Match)-ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿਚ ਦੋਨੋ ਟੀਮਾਂ 50 ਓਵਰ ਦੇ ਲਈ ਬੈਟ , ਕਰਨਗੀਆਂ । ਇਹ ਮੈਚ ਦਿਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
3. 20-20 ਮੈਚ (20-20 Match-ਇਹ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਮੈਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ 20-20 ਓਵਰ ਹੀ ਬੰਡਦਿਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ’-

  • ਜਦੋਂ ਬਾਲਰ ਬਾਉਲਿੰਗ ਕਰੀਜ਼ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਲ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋ ਬਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀ ਹਿੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਫ਼ਰੀ ਹਿਟ ਵਿਚ ਬੈਟਸਮੈਨ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਨ ਆਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
  • ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਲ ਆਉਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ । ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਦਰਜ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ . ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੇਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
  • ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, 50 ਓਵਰ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪਾਵਰ ਪਲੇ 10 ਓਵਰ, 5 ਓਵਰ ਅਤੇ 5 ਓਵਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲੇ 10 ਪਾਵਰ ਪਲੇ ਖੇਡ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਬਾਕੀ 5, 5 ਓਵਰ ਬੈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਫੀਲਡਿੰਗ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

4. ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਟਸਮੈਨ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੇਂਦ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤਕ ਦੌੜਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਤਨੇ ਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਸਕੋਰ ਲਈ ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਬੈਟਸਮੈਨ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕ ਦੌੜ ਪੂਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੈਟਸਮੈਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ । ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਰਨ (Short Run) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਲ ਹਵਾ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲਪਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਨ (ਦੌੜ) ਗਿਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਬੈਟਸਮੈਨ ਦੌੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਰਨ ਆਉਟ (Run Out) ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ । , 17 ਜੇਕਰ ਬੈਟਸਮੈਨ ਦੇ ਹਿਟ ਕਰਨ ਤੇ ਗੇਂਦ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੋਈ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਦੇ ਪਾਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਊਂਡਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਬਾਊਂਡਰੀ ਦਾ ਚਾਰ ਸਕੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਗੇਂਦ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਬਿਨਾਂ ਬਾਊਂਡਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਤਾਂ 6 ਦੌੜਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਬਾਊਂਡਰੀ ਜੇਕਰ ਓਵਰ ਥਰੋ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਰੱਖਿਅਕ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਰਨ ਅਤੇ ਬਾਊਂਡਰੀ ਦਾ ਸਕੋਰ ਫਲਅੰਕਣ ਵਿਚ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ ।

5. ਜੇਕਰ ਗੇਂਦ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਰੱਖਿਅਕ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅੰਪਾਇਰ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲੀ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਖੇਡ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।

6. ਜੋ ਵੀ ਟੀਮ ਦੋ ਪਾਰੀਆਂ (ਇਨਿੰਗਜ਼) ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । | ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਚ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਟਵੰਟੀ-20 ਮੈਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮ .
(Rules Related to Twenty-20 Match)

1. ਹਰੇਕ ਟੀਮ 20 ਓਵਰ ਦੇ ਲਈ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗੀ ।

2. ਇਕ ਮੈਚ ਦੀ ਅਵਧੀ 3 ਘੰਟੇ ਹੋਵੇਗੀ | ਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਧ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੱਧ-ਅੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ।

3. ਇਕ ਮੈਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਓਵਰ ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ।

4. ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ 90 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੀਮਾ-ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ।

5. ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ 75 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਜੇਕਰ ਖੇਤਰਕਸ਼ਨ’ (Field) ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਓਵਰ 6 ਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।

6. ਇਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ 90 ਸੈਕਿੰਡ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।

7.ਪਹਿਲੇ 6 ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਦੋ ਖੇਤਰ ਰੱਖਿਅਕ 30 ਗਜ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਬਾਕੀ 14 ਓਵਰ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤਰ ਰੱਖਿਅਕ 30 ਗਜ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ।

8. ਇਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਧਿਕਤਮ 4 ਓਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ |

9. ਇਕ ਨੋ ਬਾਲ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਫਰੀ ਹਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਹ ਰਨ ਆਊਟ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।

10. ਜੇਕਰ ਮੈਚ ਟਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਪੰਜ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇਗੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਕੇਟ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨਗੇ । ਪਰ ਕੋਈ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਇਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ । ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਵਿਜੇਤਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸਨੂੰ ਬਾਲ ਆਊਟ ਰੂਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਕ੍ਰਿਕੇਟ (Cricket) Game Rules – PSEB 12th Class Physical Education

ਖੇਡ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ
(Important Terminology of the Game)

1. ਓਵਰ (Overy-ਇਕ ਓਵਰ ਵਿਚ 6 ਵਾਰ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਓਵਰ ਵਿਕਟ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਓਵਰ ਵਿਚ ਅੱਠ ਗੇਂਦਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । “ਨੋ ਬਾਲ’ ਅਤੇ ‘ਵਾਈਡ ਬਾਲ’ ਓਵਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ । ਜਿੰਨੇ ਨੋ ਬਾਲ ਉਸ ਓਵਰ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਨੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਗੇਂਦਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਇਕ ਇਨਿੰਗਜ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਊਲਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਓਵਰ ਬਾਉਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਜੇਕਰ ਅੰਪਾਇਰ ਤੋਂ ਓਵਰ ਦੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਪਾਇਰ ਦੁਆਰਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।

2. ਵਿਕਟਾਂ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ all of wicketsਗੇਂਦ ਬੈਟਸਮੈਨ ਖੁਦ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬੈਟ ਜਾਂ ਗੇਂਦ ਸਟੈਪਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਡੇਗ ਦੇਣ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਟੰਪ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਖੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਕਟ ਡਿੱਗਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

3. ਨੋ ਬਾਲ (No Ball-ਗੇਂਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੁਰਾ ਪੈਰ ਬੈਟਿੰਗ ਕੀਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ (Returning Crease) ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਪਾਇਰ ਨੋ ਬਾਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੋ ਬਾਲ ’ਤੇ ਹਿੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੌੜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋਣ, ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ ਵਿਚ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੌੜ ਨਾ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਦੌੜ ਹੀ ਸਕੋਰ ਵਿਚ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਅੰਪਾਇਰ ਆਪਣੀ ਇਕ ਭੁਜਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਨੋ ਬਾਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।

4. ਵਾਈਡ ਬਾਲ (wide Ball-ਜੇਕਰ ਬਾਉਲਰ ਬਾਲ ਨੂੰ ਵਿਕਟ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਚੌੜਾਈ ‘ਤੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਬੈਟਸਮੈਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਈਡ ਬਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਦੌੜਾਂ ਵਾਈਡ ਬਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਡ ਬਾਲ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੌੜ ਨਾ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਇਕ ਦੌੜ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਵਾਈਡ ਬਾਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਅੰਪਾਇਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

5. ਬਾਈ ਅਤੇ ਲੈਗ ਬਾਈ (Bye and Leg-byਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੱਟੀ ਗੇਂਦ ਜਾਂ ਬੈਟਸਮੈਨ ਸਟਰਾਈਕਰ ਦੇ ਬੈਟ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਛੂਹੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੌੜ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਪਾਇਰ ਬਾਈ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ । ਪਰ ਨੋ ਬਾਲ ਜਾਂ ਵਾਈਡ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੇਂਦ ਬੈਟਸਮੈਨ ਦੇ ਬੈਟ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੌੜ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਪਾਇਰ ਲੈਗ ਬਾਈ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ।

6. ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ (Out of his Area-ਬੈਟਸਮੈਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੈਟ ਦਾ ਕੁੱਝ ਭਾਗ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਲਪਿਤ ਮੰਜ ਰੇਖਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ |

7. ਬੈਟਸਮੈਨ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ (Getting Retired of a batsmen)-ਬੈਟਸਮੈਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਜਾਂ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਪਤਾਨ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰੇ ।

8. ਬਾਊਲਡ (Bowled–ਜੇਕਰ ਵਿਕਟ ਗੇਂਦ ਕਰ ਕੇ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਗੇਂਦ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਬਾਊਲਡ (Bowled Out) ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੇਂਦ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ।

9. ਕੈਚ (Catchਜੇਕਰ ਗੇਂਦ ਬੈਟ ਦੇ ਵਾਰ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਬੈਟ ਨਾਲੋਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਲਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗ ਕੇ ਧਰਤੀ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡਰ ਦੁਆਰਾ ਬੋਚ ਲਈ (ਲਪਕ) ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੈਟਸਮੈਨ ਕੈਚ ਆਊਟ ਹੋਵੇਗਾ । ਕੈਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੱਖਿਅਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹੋਣ । ਜੇਕਰ ਖੇਤਰ ਰੱਖਿਅਕ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੈਚ ਫੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਟਸਮੈਨ ਆਉਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਰਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਗੇਂਦ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਵਸੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੈਟਸਮੈਨ ਆਉਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ |

10. ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ (Handle the Ballਜੇਕਰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਬੈਟਸਮੈਨ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੇਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ ਆਉਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।

11. ਗੇਂਦ ‘ਤੇ “ਦੋ ਵਾਰ (Hit the Ball twice-ਬੈਟਸਮੈਨ ਗੇਂਦ ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਊਟ ਹੋਵੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਗੇਂਦ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਲਗ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਵਿਕਟ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਟ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਰਨ ਬਣ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ।

12. ਵਿਕਟ ‘ਤੇ ਵਾਰ (wicket is down or Hit wicketਜੇਕਰ ਗੇਂਦ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਬੈਟਸਮੈਨ ਆਪਣੇ ਬੈਟ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਾਗ ਨਾਲ ਵਿਕਟਾਂ ਡੇਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਵਿਕਟ ਤੇ ਵਾਰ’ ਆਊਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਵਿਕਟ ਟੋਪੀ ਜਾਂ ਹੈਟ ਡਿੱਗਣ ਜਾਂ ਬੈਟ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਡਿਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ‘ਵਿਕਟ ਤੇ ਵਾਰ` ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।

13. ਐੱਲ. ਬੀ.ਡਬਲਿਉ. ‘ (ਲੈਂਗ ਬਿਫੋਰ ਵਿਕੇਟ (Leg Before wicked-ਬੈਟਸਮੈਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐੱਲ. ਬੀ. ਡਬਲਿਊ. ਆਉਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਛੁਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਾਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਪਾਇਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗੇਂਦ ‘ਤੇ ਵਿਕਟ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਵਿਚ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਬੈਟਸਮੈਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਾਗ ਨਾਲ ਨਾ ਰੋਕਦਾ ਤਾਂ ਗੇਂਦ ਵਿਕਟ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਗਦੀ ।

14. ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੋਕ (Intervene in Area)-ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਟਸਮੈਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੋਕ ਆਉਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡਰ ਨੂੰ ਗੇਂਦ ਫੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ।

15. ਸਟੰਪਡ (Stumped-ਬੈਟਸਮੈਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬੈਟ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੈਰ ਮੰਨੀ ਗਈ ਮੰਜ ਰੇਖਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਬੈਟਸਮੈਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਟੰਪ ਆਉਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੇਂਦ ਨੋ ਬਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਉਲਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੌੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਵਿਕਟ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟੇ ।ਉਖਾੜ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂ ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗੁੱਲੀਆਂ ਉਤਾਰ ਦੇਵੇ ।

16. ਰਨ ਆਊਟ (Run Out-ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੇਂਦ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੈਟਸਮੈਨ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਕਟ ਡੇਗ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਬੈਟਸਮੈਨ ਰਨ ਆਉਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਬੈਟਸਮੈਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਆਉਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਵਿਕਟ ਵਲ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ।

17. ਵਿਕਟ ਰੱਖਿਅਕ (wicket Keeper)-ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਸਦਾ ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਬਾਉਲਰ ਦੁਆਰਾ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਬੈਟਸਮੈਨ ਦੇ ਬੈਟ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਛੋਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਵਿਕਟ ਦੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਬੈਟਸਮੈਨ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਕਟ ਰੱਖਿਅਕ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਸਕਦਾ ।

18. ਖੇਤਰ ਰੱਖਿਅਕ (Fielders)-ਖੇਤਰ ਰੱਖਿਅਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੋਪੀ ਨਾਲ ਗੱਦ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ । ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਚਾਰ ਦੌੜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਦੌੜ ਨਾ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਚਾਰ ਦੌੜਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਕ੍ਰਿਕੇਟ (Cricket) Game Rules – PSEB 12th Class Physical Education

ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਖੇਡ ਵਿਚ ਫੀਲਡ ਸੈਟਿੰਗ
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19. ਮੈਡੇਟਰੀ ਓਵਰ (Mandatory Over-ਮੈਚ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਪਾਇਰ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਓਵਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਹਰ ਇਕ ਓਵਰ ਵਿਚ 6 ਬਾਲ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਮੈਚ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਓਵਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੇਡ ਸ਼ਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

20. ਡੈੱਡ ਬਾਲ (Dead Ballਬਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰੈੱਡ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਉਲਰ ਜਾਂ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਦੇ ਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਅੰਪਾਇਰ ਜਾਂ ਬੈਟਸਮੈਨ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿਚ , ਉਲਝ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅੰਪਾਇਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਓਵਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦ ਖਿਡਾਰੀ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

21. ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਅੜਚਨ (Obstructing the Field)-ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਲੇ-ਬਾਜ਼ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਦੀ . ਖੇਡ ਵਿਚ ਅੜਚਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਾਲ ਫੜਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ , ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਆਊਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਅਜਿਹਾ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਅੜਚਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

22. ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਚ (One Day Match-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ 40-40 ਜਾਂ 50-50 ਓਵਰ ਦੇ ਮੈਚ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਟੀਮ ਵੱਧ ਰਨ ਬਣਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
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ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਨੀਕਾਂ (Important techniques of Cricket Game):
ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਚ ਬੈਟਿੰਗ ਮੁਹਾਰਿਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਟ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਖੇਡਣ ਲਈ ਬੈਟਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ; ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ । ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਹਿੱਟ ਠੀਕ ਹੈ ।ਉਸ ਹਿੱਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
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ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਏਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਲਈ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ । ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸੇ ਆ ਰਹੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ | ਪਰ ਪੂਰੀ ਪਾਰੀ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਬਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣੀ, ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਕ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ | ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਚ ਹੀ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵੀ । ਠੀਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਚ ‘ਬਾਲ ਸੂਝ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ।

ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘
ਇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ, ਤਣਾਅ-ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸੰਤਲਿਤ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਾਲ ਦੀ ਸਹੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਟਰੋਕ ਲਈ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਹਿਲਜੁਲ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ਪੈਰ ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਾਸਿਆਂ ਵੱਲ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।

ਬੈਕ ਲਿਫਟ
ਇਕ ਸਹੀ ‘ਬੈਕ ਲਿਫਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ । ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਅਤੇ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪਾਸਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਟ ਉਭਰਦਾ ਹੈ । ਸਿਰ ਅਤੇ ਬਦਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਥਿਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਉਭਾਰ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸੱਜੀ ਕੂਹਣੀ ਬਦਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਪੈਂਟ ਦੀ ਸੱਜੀ ਜੇਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
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ਸਿੱਧੇ ਬਾਲ ਲਈ ਸਾਹਮਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਟ
ਸਾਹਮਣੀ ਹਿੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਹੁ-ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੱਟਾਂ ਦਾ | ਆਧਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਲਗਪਗ ਅੱਧਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਬਣਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ । ਉਦੇਸ਼ ਬਾਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਖੇਡਣਾ ਹੈ । ਸਿਰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ, ਖੱਬਾ ਕੂਲਾ : ਤੇ ਮੋਢਾ ਬਾਲ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਬੈਟ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੈਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਇੰਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਰ ਮਿਡ-ਆਫ ਅਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

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ਬਦਨ ਦਾ ਭਾਰ ਮੁੜੇ ਹੋਏ ਖੱਬੇ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਬਾਲ ਦੀ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਪਰਖ ਕਰੋ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਜਿੱਥੇ ਤਕ ਹੋ ਸਕੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੋ ।
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ਹਿੱਟਾਂ ਵਿਚ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ-ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਿੱਟ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੱਟ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧੇਰੇ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । | ਬਾਲ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਤੇ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਮਾ (ਬਾਊਂਡਰੀ) ਵਲ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਬਾਲ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੱਟ ਇੱਕੋ ਲੰਬੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਚ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਰਫਤਾਰ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ (Shorter) ਬਾਲ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੈਕ ਸਟਰੋਕ
ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਕ ਬੈਟਸਮੈਨ ਬਾਲ ਦੀ ਪਿੱਚ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਕ ਸਟਰੋਕ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਲ ਦੀ ਪਿੱਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ | ਹੌਲੀ ਬਾਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਕਟ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਬੈਕ ਸਟਰੋਕ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

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ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਕਰੀਜ਼ ਵੱਲ ਪੰਜਾ ਸਮਾਨਅੰਤਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬਾਲ ਦੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਜੁਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਬਦਨ ਦਾ ਭਾਰ ਇਸ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਝੁਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਪੰਜੇ ਪਰਨੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਕ ਸੰਤੁਲਨਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
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ਬਾਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੇਠਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਪੱਧਰ ਹੋ ਸਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਲ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਪਿੱਚ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਹਿੱਟ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬਾਂਹ ਵਲੋਂ ਕੂਹਣੀ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿਚ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਬਦਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਪਾਸਿਆਂ ਵੱਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਸਮਤਲ ਬੈਕ ਸਟਰੋਕ
ਇਕ ਲੜਕਾ ਜਦ ਤਕ ਸਿੱਧੀ ਹਿੱਟ ਮਾਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ, ਤਦ ਤਕ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਭਾਵ ਗਲਤ ਬਾਲ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਸ-ਬੈਟ ਹਿੱਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਕਸਰ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਟੱਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਉਛਾਲ ਵਿਚ ਸੱਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ | ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਕਟ ਵਿਚ ਚੌਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਉੱਤਮ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਹਿੱਟਾਂ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬੈਟ ਹਿੱਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
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ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਦਾ ਸੁਏਰ ਕੱਟ
ਬਾਲ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲਦੇ ਬਾਲ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਕੂਲ਼ੇ ਦੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਗੁਟ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਉੱਚੇ ਬੈਟ ਲਿਫ਼ਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਬਦਨ, ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਸੱਜੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਸਟਰੋਕ ਦੀ ਰੇਖਾ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ।
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ਲੇਟ ਕੱਟ
ਇਹ ਹਿੱਟ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਹਿੱਟ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਖੱਬੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੋੜ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਥਰਡ ਸਲਿਪ ਵੱਲ ਪੰਜੇ ਦੇ ਰੁਖ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਬਾਲ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਸਤਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁੱਟ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਬੈਟਸਮੈਨ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲੀ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਲਿਪ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹਿੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੱਟਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਪੰਜੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਸੱਜੇ ਗੋਡੇ , ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।

ਸਪਰੋਟਸ ਅਵਾਰਡ (Sports Award)

ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ (List of Arjuna Award Winners)-ਸਲੀਮ ਦੁਰਾਨੀ (1961), ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਪਟੌਦੀ (1964), ਵਿਜੈ ਮਾਂਜਰੇਕਰ (1965), ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਜੀ, ਬੋਰਡੇ(1966), ਅਜੀਤ ਵਾਡੇਕਰ (1967), ਈ.ਏ.ਐਸ. ਨਾ (1968), ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ (1969), ਡੀ. ਐੱਨ. ਸਰਦੇਸਾਈ (1970), ਐੱਸ. ਵੈੱਕਟਰਾਘਵਨ (1971), ਏਕਨਾਥ ਸੈਲਕਰ (1972), ਬੀ.ਐੱਸ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ (1973), ਅੰਜਨ ਭੱਟਾਚਾਰਜੀ ਡੀਫ ਐਂਡ ਡੈਮ) (1974), ਸੁਨੀਲ ਗਵਾਸਕਰ (1975), ਸ਼ਾਂਤਾ ਰੰਗਸੁਆਮੀ (1976), ਜੀ.ਆਰ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ (1977-78), ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਨਿਖੰਜ (1979-80), ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਚੌਹਾਨ (1980-81), ਸੈਯਦ ਐੱਮ.ਐੱਚ. ਕਿਰਮਾਨੀ (1980-81), ਦਲੀਪ ਵੈਂਗਸਰਕਰ (1981), ਮੋਹਿੰਦਰ ਅਮਰਨਾਥ (1982), ਡਾਇਨਾ ਇਡੁਲਜੀ (1983), ਰਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ (1984), ਐੱਸ. ਡੀ. ਕੁਲਕਰਨੀ (1985), ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ਹਰੂਦੀਨ, ਸੰਧਿਆ ਅਗਰਵਾਲ (1986), ਮਦਨ ਲਾਲ (1989), ਮਨੋਜ ਪ੍ਰਭਾਕਰ (1993), ਕਿਰਨ ਮੋਰੇ (1993), ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ (1994), ਅਨਿਲ ਕੁੰਬਲੇ (1995), ਜਵਾਗਲ ਨਾਥ (1996),ਰਾਹੂਲ ਵਿਡ,ਨਯਨ ਮੋਗਿਆ (1999), ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ (2000), ਵੀ.ਵੀ.ਐੱਸ. ਲਕਸ਼ਮਣ (2002), ਵਰਿੰਦਰ ਸਹਿਵਾਗ (2003), ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ (2004), ਅੰਜੂ ਜੈਨ (2006), ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ(2009), ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਹੀਰ ਖ਼ਾਨ (2010) । ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਅਵਾਰਡ-ਡੀ.ਪੀ. ਆਜ਼ਾਦ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਆਰ. ਆਚਰੇਕਰ, ਸੁਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ (2005), ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ।

PSEB 12th Class Physical Education Practical ਕ੍ਰਿਕੇਟ (Cricket)

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ:
11.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਵਿਕਟ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ:
9 (22.9 ਸੈਂਟੀ ਮੀਟਰ)

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਕ੍ਰਿਕਟ ਗੇਂਦ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ:
155.9 ਗਰਾਮ ਤੋਂ 163 ਗਰਾਮ ਤੱਕ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ:
ਹੈਬਲਡਨ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਵਨ-ਡੇ ਮੈਚ ਕਦੋਂ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ?
ਉੱਤਰ:
5 ਜਨਵਰੀ, 1971.

ਕ੍ਰਿਕੇਟ (Cricket) Game Rules – PSEB 12th Class Physical Education

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.
ਐੱਲ. ਬੀ. ਡਬਲਯੂ. (LBW) ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ:
ਲੈਗ ਬੀਫੇਅਰ ਵਿਕਟ (Leg before wicket)

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7.
ਕਿਸੇ ਚਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟਰੋਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ।
ਉੱਤਰ:

  1. ਆਨ ਡਾਈਵ
  2. ਬੈਕ ਸਟਰੋਕ
  3. ਸਮਤਲ ਬੈਕ ਸਟਰੋਕ
  4. ਲੇਟ ਕੱਟ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8.
ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਅੰਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ:
3.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9.
ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਕਟ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ:
22 ਗਜ਼ (20.12 ਮੀਟਰ)

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 10.
ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਕਦੋਂ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ?
ਉੱਤਰ:
1877 ਵਿਚ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ)

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 11.
ਕਿਸ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ:
ਕਪਿਲ ਦੇਵ (1983 ਵਿਚ)

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 12.
ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ:
ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਚ, ਟੈਸਟ ਮੈਚ, 20-20 ਕੱਪ |

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 13.
ਬਾਊਲਿੰਗ ਕੀਜ਼ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ:
8′ 8″ (2.64 ਮੀਟਰ)

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 14.
ਛੋਟੇ ਸਰਕਲ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ:
22.4 ਮੀਟਰ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 15.
ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਵਿਕਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ:
28’’ (71 ਸੈਂ.ਮੀ.)।

ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ-ਫਰੀ ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਗਰੀਕੋ ਰੋਮਨ (Wrestling Free Style and Greeco Roman) Game Rules – PSEB 12th Class Physical Education

Punjab State Board PSEB 12th Class Physical Education Book Solutions ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ-ਫਰੀ ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਗਰੀਕੋ ਰੋਮਨ (Wrestling Free Style and Greeco Roman) Game Rules.

ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ-ਫਰੀ ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਗਰੀਕੋ ਰੋਮਨ (Wrestling Free Style and Greeco Roman) Game Rules – PSEB 12th Class Physical Education

ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
(History of Wrestling)

ਇਹ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਧੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਡ ਹੈ । (ਯੁਨਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲਟਰੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਇਕ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । 776 ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਉਲੰਪਿਕ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਡ ਸੀ | 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ । 1896 ਐਂਥਨ ਦੀ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹਨ-

1. ਫਰੀ ਸਟਾਈਲ
2. ਗਰੀਕੋ ਰੋਮਨ ।

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (I.F.W.) 1912 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ । ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਖੇਡ 1987 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ । ਰੂਸ ਦੇ ਰੈਸਲਰ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਵੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਹਨ | ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਮਿਸਟਰ ਯਾਦਵ ਨੇ 1952 ਵਿੱਚ ਉਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਰੂਸ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ । ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਰੈਸਲਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਹਨ ।
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ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ-ਫਰੀ ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਗਰੀਕੋ ਰੋਮਨ (Wrestling Free Style and Greeco Roman) Game Rules – PSEB 12th Class Physical Education

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ
(Tips of Remember)

  1.  ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਮੈਟ ਦਾ ਆਕਾਰ = ਗੋਲ
  2. ਮੈਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ = 4.50 ਮੀਟਰ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ
  3. ਘੇਰੇ ਦਾ ਰੰਗ = ਲਾਲ
  4. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਮੈਟ ਦੀ ਉਚਾਈ = 1.10 ਮੀਟਰ
  5. ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਰੰਗ = ਲਾਲ ਅਤੇ ਨੀਲਾ
  6. ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ = 6 ਮਿੰਟ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦੋ ਹਾਫ
  7. ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭਾਰ = 9
  8. ਇਸਤਰੀਆਂ = 7
  9. ਯੂਨੀਅਰ = 10
  10. ਅਧਿਕਾਰੀ = ਮੈਟ ਚੇਅਰ-ਮੈਨ, 2 ਰੈਫ਼ਰੀ 3 ਜੱਜ
  11. ਮੈਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਸਥਾਨ = 1.50 ਮੀਟਰ
  12. ਰਾਉਂਡ ਪਿੱਛੋਂ ਆਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ = 30 ਸੈਕਿੰਡ

ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਧਾਰਨ ਨਿਯਮ
(Latest Rules of Wrestling)\

  1. ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
  2. ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
  3. ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
  4. ਜੇਕਰ ਰੈਫ਼ਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
  5. ਜਦੋਂ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਇਕ ਅੰਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
  6. ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
  7. ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੜਾ, ਅੰਗੂਠੀ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣਾ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੈ ।
    (1) ਭਾਰ ਤੋਲਣਾ (Weighting)-ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਨਿਰਵਸਤਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ । ਤੋਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ।
    (2) ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ (Start and Duration of wrestling Bout)-ਹਰੇਕ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ 1-1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦੋ Half ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਆਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕੁਸ਼ਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ।
    (3) ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ (End of Bout-ਘੰਟੀ ਵੱਜਣ ਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਮੈਚ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਜੇਤੂ ਕਲਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਿਜੇਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।
    (4) ਸਕੋਰ (Score(1) ਇੱਕ ਅੰਕ-ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਅੰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਮੈਟ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ।
  • ਦੋ ਅੰਕ-ਜਦੋਂ ਇਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੂਸਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਇਕ ਕੰਧੇ ਨੂੰ ਮੈਟ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।
  • ਤਿੰਨ ਅੰਕ-ਜਦੋਂ ਇਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡੇਂਜਰ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।
  • ਪੰਜ ਅੰਕ-ਜਦੋਂ ਇਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ 90° ਦੀ ਆਰਕ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਰ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

ਮੁਕਾਬਲੇ (Competitions) – ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ –
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ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਤਿਯੋਗੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
MEN = Total Categories Nine
WOMEN = Total Categories Seven.
JUNIOR = Total Categories Ten.

ਫਰੀ ਸਟਾਈਲ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ (Free Style Wrestling) – ਫਰੀ ਸਟਾਈਲ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਲੱਤਾਂ, ਬਾਂਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਨੀਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਾਲ, ਕੰਨ ਅਤੇ ਲੰਗੋਟ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ।

ਗਰੀਕੋ ਰੋਮਨ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ (Greeco Roman Wrestling) – ਗਰੀਕੋ ਰੋਮਨ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਲੱਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰੀ ਭਾਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਨ, ਵਾਲ, ਲੰਗੋਟਾ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ | ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਫਰੀ ਸਟਾਈਲ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਭਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ-ਫਰੀ ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਗਰੀਕੋ ਰੋਮਨ (Wrestling Free Style and Greeco Roman) Game Rules – PSEB 12th Class Physical Education

ਕੁਸ਼ਤੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ

ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ (Rules for the Competitions in wrestling competitions regarding their weighting).

  1. ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ (wrestling competition) ਦੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜੋ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
  2. ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੱਪੜੇ-ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰ ਤੋਲੇ ਜਾਣਗੇ । ਤੋਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਕਿਸੇ ਛੂਤ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੇ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ ।
  3. ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ (Competitor) ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
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  4. ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਤ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਖੂਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।
  5. ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੇ ਇਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।
  6. ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਚਾਹੁਣ, ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ।

ਪਰਚੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋੜੇ ਬਣਾਉਣਾ (Drawing lots-pairing off) – ਹਰੇਕ ਰਾਊਂਡ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਉਹ ਆਪੋ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਵਿਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਨਗੇ । ਜੇਕਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬਿਖਮ ਗਿਣਤੀ (Odd Number) ਵਿਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨਲਟੀ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਬਾਈ (Bye) ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ । ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਪਰਚੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਦੂਸਰੇ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਜੋੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਤਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਾ ਲੜੇ ਹੋਣ ! ਜੇ ਜੋੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਜੋੜੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਨਗੇ ।

ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ, ਮੈਟ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਅਤੇ ਮਿਆਦ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ,
ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪੁਸ਼ਾਕ (Dress) – ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿਚ ਇਕ ਟੁਕੜੇ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਣ-ਕੱਛਾ ਜਾਂ ਜਰਸੀ ਲਾਲ ਜਾਂ ਨੀਲੀ) ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕ ਲੰਗੋਟੀ ਜਾਂ ਪੇਟੀ ਪਹਿਣਨਗੇ 1 ਕਟਿਉਮ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਚਿਪਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਖਿਡਾਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਜੁੱਤੇ ਪਹਿਨਣਗੇ ਜੋ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ । ਉਹ ਅੱਡੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤਲੇ ਵਾਲੇ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਕਵਰਜ਼ (Light Knee guards) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਤਾਜ਼ੀ ਮੁੰਨੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ । ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਚਿਕਨੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਤਰ ਹੋਵੇ । ਅੰਗੂਠੀਆਂ (Rings), ਕੜੇ, ਬਟਣ ਵਾਲੇ ਬੂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਣਨਾ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ । ਹਰ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੋਲ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੁਮਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਮੈਟ (Mat) – ਸਾਰੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿਚ ਮੈਟ ਦਾ 4.50 ਮੀਟਰ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦਾ ਗੋਲ ਘੇਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰਲੇ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਥਾਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨਾਲ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਮੈਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.10 ਮੀਟਰ ਉੱਚੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (Platform) ਤੇ ਫਿਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਮੈਟ ਦੇ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਕੋਨਿਆਂ ਤੇ ਲਾਲ ਅਤੇ ਨੀਲਾ ਕਾਰਨਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੈਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਮੀਟਰ ਦਾ ਲੰਬਾ ਚੱਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ-ਫਰੀ ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਗਰੀਕੋ ਰੋਮਨ (Wrestling Free Style and Greeco Roman) Game Rules – PSEB 12th Class Physical Education

ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਅਤੇ ਮਿਆਦ (Start of Wrestling Bout and Its Duration)-

  1. ਹਰੇਕ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
  2. ਕੁਸ਼ਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ ਇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਡਿਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 6 ਮਿੰਟ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ।
  3. ਜੇ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੈਟ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ , ਨੂੰ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
  4. ਰੈਫਰੀ ਦੇ ਸੀਟੀ ਵਜਾਉਣ ਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ (End of the Bout) – ਟਾਈਮ ਕੀਪਰ (Time Keeper) ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਕੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਫਰੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟੀ ਵਜਾ ਕੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਰੈਫਰੀ ਨੇ ਘੰਟੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਟ ਦਾ ਮੁਖੀ (Mat Chairman) ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਘੰਟੀ ਵੱਜਣ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਵੱਜਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਇਜ਼ (Valid) ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੈਫਰੀ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ । ਮੈਟ ਦੇ ਮੁਖੀ (Winner colour) ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਤੂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰੈਫਰੀ ਜੇਤੂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ,

ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦੇ ਫੀਤੇ ਢਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ।
ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਿਚ ਫਾਊਲ ਪਕੜਨਾ :
ਫਾਊਲ ਪਕੜਨਾ (Foul Holds) – ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਫਾਊਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ-

  1. ਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਮਾਸ, ਕੰਨਾਂ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ।
  2. ਉਂਗਲੀਆਂ ਮਰੋੜਨਾ, ਗੱਲ ਦੱਬਣਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਘਾਤਕ ਦੁਸਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਕੜਾਂ ।
  3. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜ ਕਰਨੀ ਕੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਫ਼ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਖੌਫ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਵੇ, ਦਰਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਖੇਡ ਛੱਡ ਜਾਣ ।
  4. ਵਿਰੋਧੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ।
  5. ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਠੋਡੀ ਤਕ) ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ।
  6. ਗਲੋਂ ਫੜਨਾ ।
  7. ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਜ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਟ ਤੇ ਡੇਗਣਾ ।
  8. ਸਿਰ ਵਲੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋੜਨਾ ।
  9. ਵਿਰੋਧੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਨੂੰ 90° ਦੇ ਕੋਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋੜਨਾ ।
  10. ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ।
  11. ਕੂਹਣੀ ਜਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਮਾਰਨਾ ।
  12. ਵਿਰੋਧੀ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣਾ ।
  13. ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ
  14. ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੈਂਚੀ ਮਾਰਨਾ
  15. ਮੈਟ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ ।
  16. ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਡੇਗਣਾ ।

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ (Precautions) – ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ-
(ੳ) ਸਥਿਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ,
(ਅ) ਫਾਊਲ ਪਕੜਾਂ,
(ਈ) ਕੁਸ਼ਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨਹੀਨਤਾ,
(ਸ) ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ।

  • ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਖੇਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਫਾਉਲਾਂ ਨਾਲ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ |
  • ਤਿੰਨ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
  • ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਖੇਡ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਸਥਿਰ ਰੋਕਾਂ (Obstacles) –

  • ਪੇਟ ਦੇ ਭਾਰ ਲੇਟੇ ਰਹਿਣਾ
  • ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੈਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ
  • ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਫੜੇ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਖੇਡ ਨਾ ਸਕੇ ।
  • ਮੈਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਕਾਂ (Stoppages of Bout) – ਨੱਕ ਤੋਂ ਖੂਨ ਵਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਭਾਰ ਡਿਗਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਖੇਡ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਖੇਡ ਦੀ ਇਹ ਰੋਕ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਖੇਡ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਿਚ ਸਕੋਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-
ਸਕੋਰ (Score) – (ੳ) ਇਕ ਪੁਆਇੰਟ –

  • ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਟ ‘ਤੇ ਡੇਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ।
  • ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖਿਡਾਰੀ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
  • ਜੋ ਖਿਡਾਰੀ ਠੀਕ ਪਕੜ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਟ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ |
  • ਇਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਈ ਇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਵੇਗਾ ।

(ਅ) ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ –
(i) ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਪਕੜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । (5 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ) ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਡਿਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੁੜਕਦਾ ਹੋਇਆ ਡਿਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

(ਈ) ਤਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ-

  • ਜੋ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । (ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜ ਸੈਕਿੰਡ ਤਕ 90° ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ )
  • ਕਈ ਵਾਰ ਲੁਕਦੇ ਹੋਏ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ।

ਫੈਸਲਾ (Decision) – ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਚ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਕ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਜੇ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਜੇਤੁ ਹੋਵੇਗਾ |

ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ-ਫਰੀ ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਗਰੀਕੋ ਰੋਮਨ (Wrestling Free Style and Greeco Roman) Game Rules – PSEB 12th Class Physical Education

ਡਿਗਣਾ (Fall) – (ਉ) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਗ ਜਾਣ ਲਈ ਮੋਢੇ ਅਤੇ ਮੈਟ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਕ ਹੀ ਸੰਖਿਆ ਤਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । (ਅ) ਮੈਟ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਡਿਗ ਜਾਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਗਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਮੋਢੇ ਮੈਟ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਣ ।

(ਬ) ਜੇ ਜੱਜ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਡਿਗ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱੜਣਾ (Winning by Points) – ਜੇ 6 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਫਾਊਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਜੇਤੂ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਨਿਯਮ (Rules for Final) –
(ਉ) ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਤਿੰਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ।
(ਅ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ 6 ਪੈਨਲਟੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ।
(ਬ) ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਖਿਡਾਰੀ 6 ਪੈਨਲਟੀ ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਾਈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅੰਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
(ਸ) ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੈਨਲਟੀ ਅੰਕ ਫਾਈਨਲ ਵਿਚ ਹੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
(ਹ) ਫਾਈਨਲ ਵਿਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲਟੀ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੀ . ਜਾਵੇ ।
(ਕ) ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 6 ਪੈਨਲਟੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕ ਖੋ ਦੇਣਗੇ ।
(ਖ) ਜੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਅੰਕ ਲਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਪਹਿਲੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨਗੇ ।
(ਗ) ਜੇਤੂ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅੰਤਮ ਤਿੰਨਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਲਟੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ।
(ਘ) ਜੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲਟੀ ਅੰਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ।

  • (i) ਫਾਊਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ।
  • (ii) ਅੰਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ।
  • (iii) ਬਰਾਬਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ।
  • (iv) ਜੇ ਟਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਤੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
  • (v) ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਟਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਅਧਿਕਾਰੀ (Officials) – ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

  1. ਮੈਟ ਚੇਅਰਮੈਨ (Met Chairman)
  2. ਰੈਫਰੀ (Referee)
  3. ਜੱਜ (Judge)
    ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ।

ਸਪਰੋਟਸ ਅਵਾਰਡਨ
(Sports Award)

ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ (List of Arjuna Award Winners) – ਉਦੈ ਚੰਦ (1961), ਮਲਵਾ (1962), ਜੀ.ਅੰਦਾਲਕਰ (1963), ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਸਿੰਘ (1964), ਭੀਮ ਸਿੰਘ (1966), ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ (1967), ਚੰਦਗੀ ਰਾਮ (1969), ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ (1970), ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਥ (1972), ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ (1973), ਸਤਪਾਲ (1974), ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (1978-79), ਜਗਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (1980-81), ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ (1982), ਮਹਾਬੀਰ ਸਿੰਘ (1985), ਸੁਭਾਸ਼ (1987), ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ (1988), ਸਤਿਆਵਾਨ (1989), ਉਮਬੀਰ ਸਿੰਘ (1990), ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ (1992), ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ (1993), ਕਾਕਾ ਪਵਾਰ, ਰੋਹਤਾਸ ਸਿੰਘ ਦਾਹੀਆਂ (1999), ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ, ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਕੇ.ਡੀ. ਯਾਦਵ (ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ (2000), ਪਲਵਿੰਦਰ ਚੀਮਾਂ (2002), ਸੋਕੇਂਦਰ ਤੋਮਰ (2004), ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (2011) ।
ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਅਵਾਰਡ (ਕੋਚਾਂ ਲਈ)-ਗੁਰੂ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਬਾਲਾ ਚੰਦਰ ਭਾਸਕਰ, ਭਾਗਵਤ, ਸੁਖਚੈਨ ਚੀਮਾ ।. ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਅਵਾਰਡ-ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ (2011) ।

PSEB 12th Class Physical Education Practical ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ-ਫਰੀ ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਗਰੀਕੋ ਰੋਮਨ (Wrestling Free Style and Greeco Roman)

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ।
ਉੱਤਰ-

  1. ਫਰੀ ਸਟਾਈਲ
  2. ਗਰੀਕੋ ਰੋਮਨ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੋ ।
ਉੱਤਰ-
6 ਮਿੰਟ, ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦੋ ਹਾਫ਼ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਟ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦੱਸੋ ।
ਉੱਤਰ-
4.50 ਮੀਟਰ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਰੈਫਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਤਿੰਨ ਵਾਰ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਬਨਿਆਨ, ਕੱਛਾ ਜਾਂ ਜਰਸੀ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.
ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਅੰਕ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਉਹ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ-ਫਰੀ ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਗਰੀਕੋ ਰੋਮਨ (Wrestling Free Style and Greeco Roman) Game Rules – PSEB 12th Class Physical Education

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7.
ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਿਚ ਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਮੈਟ ਚੇਅਰਮੈਨ 1, ਰੈਫਰੀ 2 ਅਤੇ ਜੱਜ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8.
ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿਚ ਫਾਊਲ ਪਕੜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ-

  1. ਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਮਾਸ, ਕੰਨਾਂ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ।
  2. ਉਂਗਲੀਆਂ ਮਰੋੜਨਾ, ਗਲ ਦੱਬਣਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਘਾਤਕ ਦੂਸਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਕੜਾਂ ।
  3. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜ ਕਰਨੀ ਕੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਫ਼ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਖੌਫ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਵੇ, ਦਰਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਖੇਡ ਛੱਡ ਜਾਣ ।
  4. ਵਿਰੋਧੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ।.

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 33 सर्वोच्च न्यायालय

Punjab State Board PSEB 11th Class Political Science Book Solutions Chapter 33 सर्वोच्च न्यायालय Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 11 Political Science Chapter 33 सर्वोच्च न्यायालय

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

प्रश्न 1.
भारत के उच्चतम न्यायालय का गठन किस प्रकार होता है ? भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकारों का वर्णन करो।
(How is the Supreme Court of India constituted ? Describe the powers of the Supreme Court.)
अथवा
भारत के सर्वोच्च न्यायालय की रचना, शक्तियों और कार्यों का वर्णन करो। (Discuss the composition, powers and functions of the Supreme Court of India.)
उत्तर-
केन्द्र तथा राज्यों के आपसी झगड़ों को निपटाने के लिए एक निष्पक्ष और स्वतन्त्र न्यायपालिका होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त हमारे देश में संविधान को सर्वोच्च कानून माना गया है और नागरिकों को भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं। संविधान की रक्षा और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतन्त्र न्यायपालिका का और भी अधिक महत्त्व है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने निष्पक्ष और स्वतन्त्र न्यायपालिका के महत्त्व को समझते हुए भारतीय सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 124 में मिलती है।

रचना (Composition)-सर्वोच्च न्यायालय में पहले एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। परन्तु दिसम्बर, 1977 में सर्वोच्च न्यायालय एक्ट में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय की अधिकतम संख्या 17 निर्धारित की गई। अप्रैल, 1986 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 17 से 25 कर दी गई। जनवरी, 2009 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 25 से बढ़ाकर 30 कर दी गई। अतः अब सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश हैं। वर्तमान समय में अल्तमस कबीर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। ।

न्यायाधीशों की नियुक्ति (Appointment) संविधान के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों की सलाह लेता है जिन्हें वह उचित समझता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति के लिए मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेना अनिवार्य है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति सम्बन्धी सर्वोच्च न्यायालय का फैसला (Decision of the Supreme Court with regard to the appointment of the Judges)—सर्वोच्च न्यायालय ने 6 अक्तूबर, 1993 को एक महत्त्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय कार्यपालिका के मुकाबले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह को महत्त्व दिया जाएगा। 28 अक्तूबर, 1998 के सर्वोच्च न्यायालय की नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने एक महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण के तहत यह निर्धारित किया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में अपनी सिफ़ारिश देने से पूर्व मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों से विचार-विमर्श करना चाहिए। संविधान पीठ ने स्पष्ट किया है कि सलाहकार मण्डल की राय तथा मुख्य न्यायाधीश की राय जब तक एक न हो, तब तक सिफ़ारिश नहीं की जानी चाहिए। परामर्श किए गए चार न्यायाधीशों में से यदि दो न्यायाधीश भी विपरीत राय देते हैं तो मुख्य न्यायाधीश को सरकार को सिफ़ारिश नहीं भेजनी चाहिए। विचार-विमर्श प्रक्रिया का पालन किए बिना मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई सिफ़ारिशें सरकार पर बाध्यकारी नहीं है।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 33 सर्वोच्च न्यायालय

योग्यताएं (Qualifications)-सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निश्चित की गई हैं-

  • वह भारत का नागरिक हो।
  • वह कम-से-कम 5 वर्ष तक किसी एक, दो या अधिक उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश रह चुका हो, या
  • वह किसी एक, दो या उससे अधिक उच्च न्यायालयों में कम-से-कम 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, या
  • वह राष्ट्रपति की दृष्टि में कुशल विधिवेत्ता (Distinguished Jurist) हो।

कार्यकाल (Term of Office)–सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं। उससे पहले वे स्वयं तो त्याग-पत्र दे सकते हैं, परन्तु राष्ट्रपति जब चाहे उन्हें उनके पद से नहीं हटा सकता। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि 65 वर्ष से पहले किसी न्यायाधीश को अपदस्थ किया ही नहीं जा सकता। उन्हें अयोग्यता तथा कदाचार के आधार पर पदच्युत किया जा सकता है। इसके लिए यह व्यवस्था की गई है कि संसद् के दोनों सदन अलगअलग बैठकर अपने समस्त सदस्यों के स्पष्ट बहुमत तथा उपस्थित एवं मत डालने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से किसी न्यायाधीश को पद से हटाए जाने का प्रस्ताव पास कर दें तो ऐसा प्रस्ताव पास होने पर राष्ट्रपति सम्बन्धित न्यायाधीश को उसके पद से हटा देगा। 11 मई, 1993 को लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वी० रामास्वामी के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास न हो सका क्योंकि कांग्रेस (इ) के सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। प्रस्ताव के पक्ष में 196 मत पड़े जबकि प्रस्ताव पास होने के लिए 273 मतों की आवश्यकता थी।

वेतन तथा भत्ते (Salary and Allowances)—सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन 2,80,000 रुपए से और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 रुपए है। इसके अतिरिक्त उन्हें एक नि:शुल्क निवासस्थान तथा यात्रा-भत्ता (जब कोई न्यायाधीश अपने कर्त्तव्य का पालन करते हुए यात्रा करता है) मिलता है। उनके वेतन तथा भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं जिस पर संसद् को मतदान का अधिकार नहीं। उनके वेतन और भत्ते वैसे तो समय-समय पर संसद् द्वारा निश्चित किए जाते हैं, परन्तु उनके कार्यकाल में घटाए नहीं जा सकते। सेवानिवृत्त होने पर न्यायाधीशों को पैन्शन मिलती है।

रिटायर होने पर वकालत पर पाबन्दी (Prohibition of Practice after Retirement)-सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रिटायर होने के पश्चात् किसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, परन्तु आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सर्वोच्च न्यायालय के किसी रिटायर न्यायाधीश को कोई विशेष कार्य सौंप सकता है और न्यायाधीश को इस कार्य का वेतन दिया जाता है।

शपथ (Oath) सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को अपना पद सम्भालने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य अधिकारी के सामने अपने पद की शपथ लेनी पड़ती है।

स्थान (Seat of the Supreme Court)-संविधान के अनुसार इसका स्थान दिल्ली रखा गया है, परन्तु आवश्यकता पड़ने पर मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति से अन्य स्थानों पर उसकी बैठक कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा कार्य (Jurisdiction and Function of the Supreme Court)-

सर्वोच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा और अन्तिम न्यायालय है और इसीलिए इसके अधिकार तथा शक्तियां बड़ी व्यापक हैं। इसकी शक्तियों और कार्यों को कई श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जोकि निम्नलिखित हैं :

1. प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction)-भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को कुछ मुकद्दमों में प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं अर्थात् कुछ मुकद्दमे ऐसे हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में सीधे ले जाए जा सकते हैं। उन्हें इससे पहले किसी अन्य न्यायालय में ले जाने की आवश्यकता नहीं। अग्रलिखित मुकद्दमे सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ले जाए जा सकते हैं :-

  • भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न झगड़े।
  • ऐसे झगड़े जिनमें भारत सरकार और राज्य एक तरफ हों तथा एक राज्य और कुछ राज्य दूसरी ओर।
  • ऐसे झगड़े जो दो या दो से अधिक राज्यों के बीच हों और जिनका सम्बन्ध संविधान या किसी कानून की व्यवस्था आदि से हो।
  • मौलिक अधिकारों के बारे में कोई भी मुकद्दमा सीधा सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है।
  • राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव सम्बन्धी विवादों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ही करता है।

2. अपीलीय क्षेत्राधिकार (Appellate Jurisdiction)—जो मुकद्दमे सर्वोच्च न्यायालय में सीधे नहीं लाये जा सकते, वे अपील के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के सामने लाए जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को राज्य न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनने का अधिकार है। ये अपीलें संवैधानिक, दीवानी और फ़ौजदारी तीनों प्रकार के मुकद्दमे में सुनी जा सकती हैं, परन्तु उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सभी मामलों के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लिए कुछ शर्ते निश्चित हैं, जोकि निम्नलिखित हैं

(क) संवैधानिक मामलों में अपील (Appeal in Constitutional Cases)—संविधान के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मुकद्दमे में संविधान को किसी धारा की व्यवस्था या कानून का कोई महत्त्वपूर्ण प्रश्न निहित है तो किसी भी मुकद्दमे में, चाहे वह दीवानी हो या फ़ौजदारी, छोटा हो या बड़ा उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। यदि उच्च न्यायालय किसी मुकद्दमे में ऐसा प्रमाणपत्र देने से इन्कार कर दे तो सर्वोच्च न्यायालय स्वयं ही इस प्रकार की अनुमति (Certificate of Leave) देकर अपील करने की विशेष आज्ञा प्रदान कर सकता है।

(ख) दीवानी मुकद्दमे में अपील (Appeal in Civil Cases)—संविधान के द्वारा दीवानी मामलों में सर्वोच्च न्यायालयों द्वारा अपील सुने जाने की व्यवस्था है। किसी भी राशि का मुकद्दमा सर्वोच्च न्यायालय के पास आ सकता है, जब उच्च न्यायालय यह प्रमाण-पत्र दे दे कि मुकद्दमा सर्वोच्च नयायालय के सुनने के योग्य है। यह ऐसे मुकद्दमे की अपीलें सुन सकता है जबकि उच्च न्यायालय यह प्रमाण-पत्र दे कि मुकद्दमे में कोई कानूनी प्रश्न विवादग्रस्त है। यदि उच्च न्यायालय किसी दीवानी मामले में इस प्रकार का प्रमाण-पत्र न दे तो सर्वोच्च न्यायालय स्वयं भी किसी व्यक्ति को अपील करने की विशेष आज्ञा दे सकता है। किसी दीवानी मुकद्दमे में संविधान की व्याख्या किसी महत्त्वपूर्ण प्रश्न के निहित होने की दशा में भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

(ग) फ़ौजदारी मुकद्दमे में अपील (Appeal in Criminal Cases) निम्नलिखित कई प्रकार के फ़ौजदारी मुकद्दमों में भी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है

  • यदि किसी फ़ौजदारी मुकद्दमे में निचले न्यायालय ने अभियुक्त को छोड़ दिया हो, परन्तु उच्च न्यायालय ने अपील में विमुक्ति के आदेश को रद्द करके अभियुक्त को मृत्यु-दण्ड दे दिया हो।
  • उच्च न्यायालय ने किसी निचले न्यायालय में चल रहे किसी मुकद्दमे को अपने पास निरीक्षण के लिए मंगवा लिया हो और अभियुक्त को दोषी ठहराकर मृत्यु-दण्ड दे दिया हो।
  • जिस मुकद्दमे में उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मुकद्दमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील किए जाने के योग्य है।
  • सर्वोच्च न्यायालय किसी भी फ़ौजदारी मुकद्दमे में अपील करने की विशेष आज्ञा प्रदान कर सकता है।

3. संविधान की व्याख्या तथा रक्षा (Interpretation and Protection of the Constitution)-संविधान की व्याख्या तथा रक्षा करना भी सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है। जब कभी संविधान की व्याख्या के बारे में कोई मतभेद उत्पन्न हो, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या की जाती है और सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या को अन्तिम तथा सर्वोच्च माना जाता है। केवल संविधान की व्याख्या करना ही नहीं बल्कि इसकी रक्षा करना भी सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है। यदि सर्वोच्च न्यायालय को यह विश्वास हो जाए कि संसद् द्वारा बनाया गया कानून या कार्यपालिका का आदेश संविधान का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून या आदेश को असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर सकता है।

4. मौलिक अधिकारों के विषय में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction regarding Fundamental Rights)—यह न्यायालय स्वतन्त्रताओं और मौलिक अधिकारों का रक्षक है। 32वें अनुच्छेद के अनुसार इसे यह शक्ति दी गई है कि यह आदेश या लेख जैसे बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतिषेध (Prohibition), अधिकार-पृच्छा (Quo-warranto) और उत्प्रेषण लेख (Certiorari) जारी करके मौलिक अधिकारों को लागू करवा सकता है। परन्तु संकटकाल के समय में मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की सहायता लेने के अधिकार को राष्ट्रपति स्थगित कर सकता है।

5. सलाहकारी शक्तियां (Advisory Powers)-राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्त्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकता है, परन्तु राष्ट्रपति के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श के अनुसार चले। यह परामर्श कोई निर्णय नहीं होता।

6. अपने निर्णयों के पुनर्निरीक्षण का अधिकार (Power to Review its own Decisions)-सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकता है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मुकद्दमे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि संसद् मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। परन्तु 1967 में गोलकनाथ के मुकद्दमे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि संसद् मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। 1973 के केशवानन्द भारती के मुकद्दमे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद् मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है।

7. एक अभिलेख न्यायालय (Court of Record)-सुप्रीम कोर्ट को एक अभिलेख न्यायालय माना गया है। इसकी समस्त कार्यवाही तथा निर्णय सदैव के लिए यादगार तथा प्रमाण के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं तथा देश के समस्त न्यायालयों के लिए यह निर्णय न्यायिक दृष्टान्त (Judicial Precedents) के रूप में स्वीकार किए जाते हैं।

8. मुकद्दमे को स्थानान्तरित करने की शक्ति (Power Regarding Transference of Cases)-सर्वोच्च न्यायालय शीघ्र न्याय दिलाने के उद्देश्य से भी किसी भी मुकद्दमे को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में भेज सकता है।

9. विविध कार्य (Miscellaneous Functions) सर्वोच्च न्यायालय के पास कई प्रकार की विविध शक्तियां हैं-

  • यह अपना कार्य चलाने के लिए अपने पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है।
  • सर्वोच्च न्यायालय यह देखता है कि प्रत्येक न्यायालय में न्याय ठीक प्रकार हो रहा है अथवा नहीं।
  • संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों तथा सभापति को पदच्युत करने का अधिकार तो राष्ट्रपति के पास है परन्तु राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकेगा जब सर्वोच्च न्यायालय उसकी जांच-पड़ताल करके उसको अपराधी घोषित कर दे।

क्षेत्राधिकार में विस्तार (Enlargement of Jurisdiction)–संसद् को अपने अधिनियम द्वारा निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को विस्तृत करने का अधिकार है :

  • संघ सूची में दिया गया कोई भी मामला।
  • उच्च न्यायालयों के फैसलों के विरुद्ध फ़ौजदारी मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार।
  • कोई भी मामला जो भारत सरकार और किसी भी राज्य सरकार के समझौते द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को दिया हो।
  • मूल अधिकारों को लागू करने के अतिरिक्त किसी और उद्देश्यों के लिए निर्देश, आदेश तथा लेख जारी करना।
  • सर्वोच्च न्यायालय को संविधान द्वारा सौंपे गए क्षेत्राधिकार को अच्छी प्रकार से प्रयोग करने के लिए ज़रूरी शक्ति।

सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति (Position of the Supreme Court)—इस विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस न्यायालय को संसार की सभी या संघात्मक सर्वोच्च न्यायालयों से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। श्री अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा है, “हमारी सुप्रीम कोर्ट को जितनी शक्तियां दी गई हैं, उतनी अधिक संसार में किसी अन्य सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त नहीं हैं।”

एम० वी० पायली (M.V. Pylee) ने सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति के बारे में लिखा है, “अपनी विभिन्न तथा व्यापक शक्तियों के कारण सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक क्षेत्र में एक सर्वश्रेष्ठ संस्था ही नहीं, बल्कि वह देश के संविधान तथा कानून का भी रक्षक है।” (“The combination of such wide and varied powers in the Supreme Court of India makes it not only the supreme authority in the judicial field but also the guardian of constitution and law of the land.”)

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 33 सर्वोच्च न्यायालय

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.
भारत में न्यायपालिका की स्वतन्त्रता की व्यवस्था के लिए किए गए तीन कार्यों का वर्णन करो।
उत्तर-
लोकतन्त्रात्मक तथा संघीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए एक स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका का होना अनिवार्य है। अतः संविधान निर्माताओं ने स्वतन्त्र न्यायपालिका की व्यवस्था के लिए संविधान में निम्नलिखित बातों का प्रबन्ध किया-

1. न्यायाधीशों की नियुक्ति-सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। परन्तु राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में स्वतन्त्र नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के जिन न्यायाधीशों की सलाह ठीक समझे, परामर्श ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति के लिए मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेना अनिवार्य है। अक्तूबर, 1993 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय कार्यपालिका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह को महत्त्व देगी। 28 अक्तूबर, 1998 को सर्वोच्च न्यायालय की नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि मुख्य न्यायाधीश को सलाह देने से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों से अवश्य विचार-विमर्श करना चाहिए। सलाहकार मण्डल की राय तथा मुख्य न्यायाधीश की राय जब तक एक न हो, तब तक सिफ़ारिश नहीं की जानी चाहिए।

2. न्यायाधीशों की योग्यताएं-संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों के न्यायाधीशों की योग्यताओं का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है जिनके पास निश्चित योग्यताएं हों।

3. लम्बी अवधि-न्यायाधीशों को स्वतन्त्रता एवं निष्पक्षता के लिए लम्बी सेवा अवधि का होना अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं।

प्रश्न 2.
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं लिखें।
उत्तर-
राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है जिसमें निम्नलिखित योग्यताएं हों

  • वह भारत का नागरिक हो।
  • वह कम-से-कम पांच वर्ष तक एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो।

अथवा

वह कम-से-कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का एडवोकेट रह चुका हो।

अथवा

वह राष्ट्रपति की दृष्टि में प्रसिद्ध कानून-विशेषज्ञ हो।

प्रश्न 3.
सर्वोच्च न्यायालय का प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार बताएं।
उत्तर-
सर्वोच्च न्यायालय में कुछ मुकद्दमे सीधे ले जाए जा सकते हैं-

  • यदि केन्द्र या किसी एक राज्य या कई राज्यों के बीच कोई झगड़ा उत्पन्न हो जाए तो उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है।
  • यदि कुछ राज्यों के बीच किसी संवैधानिक विषय पर कोई झगड़ा उत्पन्न हो जाए तो वह झगड़ा भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही निपटाया जाता है।
  • मौलिक अधिकारों के बारे में कोई भी मुकद्दमा सीधा सर्वोच्च न्यायालय के सामने ले जाया जा सकता है।
  • यदि राष्ट्रपति या उप-राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कोई शंका या झगड़ा उत्पन्न हो जाए तो उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ही करता है।

प्रश्न 4.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन तथा अन्य सुविधाएं बताएं।
उत्तर-
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये मासिक तथा अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। वेतन के अतिरिक्त उन्हें कुछ भत्ते भी मिलते हैं। उन्हें रहने के लिए बिना किराये का निवास-स्थान भी मिलता है। उनके वेतन-भत्ते तथा दूसरी सुविधाओं में उनके कार्यकाल में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती तथापि आर्थिक संकटकाल की उद्घोषणा के दौरान न्यायाधीशों के वेतन आदि घटाए जा सकते हैं। सेवा निवृत्त (Retire) होने पर उन्हें पेंशन भी मिलती है।

प्रश्न 5.
भारत में सर्वोच्च न्यायालय कैसे नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है ?
उत्तर-
यदि कोई व्यक्ति यह समझे कि सरकार ने उसके मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप किया है या कोई कानून मौलिक अधिकार के विरुद्ध बनाया गया है तो वह सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय कई प्रकार के अभिलेख जारी कर सकता है और किसी कानून को अवैध भी घोषित कर सकता है।

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प्रश्न 6.
सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। टिप्पणी लिखिए।
उत्तर-
संविधान भारत की सर्वोच्च विधि है और किसी भी व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी अधिकारी अथवा सरकार का कोई अंग इसके विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता। इसकी रक्षा करना सर्वोच्च न्यायालय का कर्त्तव्य है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को विधानमण्डलों द्वारा बनाए गए कानूनों तथा कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों पर न्यायिक निरीक्षण (Judicial Review) का अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय इस बात की जांच-पड़ताल तथा निर्णय कर सकता है कि कोई कानून या आदेश संविधान की धाराओं के अनुसार है या कि नहीं। यदि सर्वोच्च न्यायालय को यह विश्वास हो जाए कि किसी भी कानून से संविधान का उल्लंघन हुआ है तो वह उसे असंवैधानिक घोषित करके रद्द रक सकता है।

प्रश्न 7.
स्वतन्त्र न्यायपालिका क्या होती है ?
उत्तर-
न्यायपालिका की स्वतन्त्रता का अर्थ है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधानपालिका के अधीन अपना कार्य न करे। विधानपालिका तथा कार्यपालिका को न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। न्यायाधीश तभी निष्पक्ष होकर न्याय कर सकते हैं जब उन पर किसी प्रकार का दबाव न हो। भारत में स्वतन्त्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है।

प्रश्न 8.
सर्वोच्च न्यायालय के तीन प्रकार के क्षेत्राधिकारों के नाम लिखें। इसके सलाहकारी क्षेत्राधिकार का वर्णन करें।
उत्तर-
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य तीन क्षेत्राधिकार निम्नलिखित हैं-

  1. प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार।
  2. अपीलीय क्षेत्राधिकार।
  3. सलाहकारी क्षेत्राधिकार।

सलाहकारी क्षेत्राधिकार-राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्त्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी सलाह ले सकता है। परन्तु राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य नहीं है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श के अनुसार कार्य करे।

प्रश्न 9.
सर्वोच्च न्यायालय का संगठन क्या है ? न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है ?
उत्तर-
सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। आजकल सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों की सलाह लेता है जिन्हें वह उचित समझता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह अवश्य लेता है। 28 अक्तूबर, 1998 को सर्वोच्च न्यायालय की नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि मुख्य न्यायाधीश को सलाह देने से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों से विचार-विमर्श करना चाहिए। सलाहकार मण्डल की राय तथा मुख्य न्यायाधीश की राय जब तक एक न हो, तब तक सिफ़ारिश नहीं की जानी चाहिए।

प्रश्न 10.
सर्वोच्च न्यायालय के पांच अधिकारों के नाम लिखो।
उत्तर-

  1. प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार
  2. अपीलीय क्षेत्राधिकार
  3. सलाहकारी क्षेत्राधिकार
  4. मौलिक अधिकारों का रक्षक
  5. न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति।

प्रश्न 11.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है ?
उत्तर-
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद् महाभियोग द्वारा हटा सकती है। न्यायाधीश को अयोग्यता तथा कदाचार आधार पर पदच्युत किया जा सकता है। यदि संसद् के दोनों सदन अलग-अलग बैठ कर अपने समस्त सदस्यों के स्पष्ट बहुमत तथा उपस्थित एवं मत डालने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से किसी भी न्यायाधीश को पद से हटाए जाने का प्रस्ताव पास कर दे तो ऐसा प्रस्ताव पास होने पर राष्ट्रपति सम्बन्धित न्यायाधीश को उसके पद से हटा देगा।

प्रश्न 12.
न्यायिक पुनर्निरीक्षण का क्या अर्थ है ?
उत्तर-
न्यायिक पुनर्निरीक्षण न्यायालयों की वह शक्ति है जिसके द्वारा वह विधानमण्डल के कानूनों तथा कार्यपालिका के आदेशों की जांच कर सकता है और यदि वे कानून अथवा आदेश संविधान के विरुद्ध हों तो उनको असंवैधानिक एवं अवैध घोषित कर सकते हैं। न्यायालय कानून की उन्हीं धाराओं को अवैध घोषित करते हैं जो संविधान के विरुद्ध होती हैं न कि समस्त कानून को। न्यायालय उन्हीं कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है जो उनके सामने मुकद्दमे के रूप में आते हैं।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 33 सर्वोच्च न्यायालय

प्रश्न 13.
सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति के बारे में आप क्या जानते हैं ?
उत्तर-
संविधान का संरक्षक तथा संविधान की अन्तिम व्याख्या करने वाली संस्था होने के कारण सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। यदि कोई नागरिक समझता है कि केन्द्र सरकार या राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाया गया कोई कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह नागरिक इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय को याचना कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय संसद् तथा राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाए गए कानूनों की छानबीन करता है और यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध हो तो वह उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है। 9 मई, 1980 को सर्वोच्च न्यायालय ने 42वें संशोधन एक्ट के उस खण्ड 55 को रद्द किया, जिसमें संसद् को संविधान में संशोधन करने के असीमित अधिकार दिए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकतर उन्हीं कानूनों को रद्द किया है जो अनुच्छेद 14, 19 तथा 31 (अनुच्छेद 31 को 44वें संशोधन द्वारा संविधान से निकाल दिया गया है) का उल्लंघन करते हैं।

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं लिखें।
उत्तर-

  • वह भारत का नागरिक हो।
  • वह कम-से-कम पांच वर्ष तक एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो।

अथवा
वह कम-से-कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का एडवोकेट रह चुका हो।

अथवा
वह राष्ट्रपति की दृष्टि में प्रसिद्ध कानून-विशेषज्ञ हो।

प्रश्न 3.
सर्वोच्च न्यायालय के किन्हीं दो प्रारम्भिक क्षेत्राधिकारों को बताएं।
उत्तर-
सर्वोच्च न्यायालय में कुछ मुकद्दमे सीधे ले जाए जा सकते हैं

  • यदि केन्द्र या किसी एक राज्य या कई राज्यों के बीच कोई झगड़ा उत्पन्न हो जाए तो उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है।
  • यदि कुछ राज्यों के बीच किसी संवैधानिक विषय पर कोई झगड़ा उत्पन्न हो जाए तो वह झगड़ा भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही निपटाया जाता है।

प्रश्न 4.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन तथा अन्य सुविधाएं बताएं।
उत्तर-
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये मासिक तथा अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। वेतन के अतिरिक्त उन्हें कुछ भत्ते भी मिलते हैं। उन्हें रहने के लिए बिना किराये का निवास-स्थान भी मिलता है।

प्रश्न 5.
सर्वोच्च न्यायालय के तीन प्रकार के क्षेत्राधिकारों के नाम लिखें।
उत्तर-

  1. प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार ।
  2. अपीलीय क्षेत्राधिकार।
  3. सलाहकारी क्षेत्राधिकार।

प्रश्न 6.
सर्वोच्च न्यायालय का संगठन क्या है ?
उत्तर-
सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। आजकल सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।

प्रश्न 7.
सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति के बारे में आप क्या जानते हैं ?
उत्तर-
संविधान का संरक्षक तथा संविधान की अन्तिम व्याख्या करने वाली संस्था होने के कारण सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। यदि कोई नागरिक समझता है कि केन्द्र सरकार या राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाया गया कोई कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह नागरिक इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय को याचना कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय संसद् तथा राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाए गए कानूनों की छानबीन करता है और यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध हो तो वह उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

प्रश्न I. एक शब्द/वाक्य वाले प्रश्न-उत्तर-

प्रश्न 1. सर्वोच्च न्यायालय का संगठन क्या है ?
उत्तर-सर्वोच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं। आजकल सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायाधीश हैं।

प्रश्न 2. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु में सेवानिवृत्त होते हैं ?
उत्तर-सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं।

प्रश्न 3. सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष कौन होता है ?
उत्तर-सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश होता है।

प्रश्न 4. सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अधीन की गई है ?
उत्तर-सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 124 में की गई है।

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प्रश्न 5. सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहां की गई है ?
उत्तर-सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नई दिल्ली में की गई है।

प्रश्न 6. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन निश्चित करती है ?
उत्तर-सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संसद् निश्चित करती है।

प्रश्न 7. संविधान एवं मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है ?
उत्तर-संविधान एवं मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है।

प्रश्न 8. सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है ?
उत्तर-मुख्य न्यायाधीश के।

प्रश्न 9. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों के वेतन बताओ।
उत्तर-सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रु० मासिक तथा अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रु० मासिक वेतन मिलता है।

प्रश्न 10. सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कोई एक योग्यता लिखें।
उत्तर-सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो।

प्रश्न 11. क्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के पश्चात् वकालत कर सकते हैं ?
उत्तर-सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के पश्चात् वकालत नहीं कर सकते हैं।

प्रश्न 12. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कौन वृद्धि कर सकता है ?
उत्तर-उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संसद् वृद्धि कर सकती है।

प्रश्न 13. उच्च न्यायालयों के जजों के रिटायर होने की आयु कितनी है ?
उत्तर-62 वर्ष।

प्रश्न 14. उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कोई एक योग्यता लिखें।
उत्तर-उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो।

प्रश्न 15. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है ?
उत्तर-उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को संसद् की सिफ़ारिश पर राष्ट्रपति हटा सकता है।

प्रश्न 16. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है ?
उत्तर-राष्ट्रपति।

प्रश्न 17. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को प्रति मास कितना वेतन मिलता है ?
उत्तर-2,25,000 रु०।।

प्रश्न 18. उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को प्रति मास कितना वेतन मिलता है ?
उत्तर-2,50,000 रु०।

प्रश्न II. खाली स्थान भरें-

1. सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आरंभिक क्षेत्राधिकार,अपीलीय क्षेत्राधिकार तथा …………..
2. संविधान की व्याख्या तथा रक्षा करना ………….. का कार्य है।
3. सर्वोच्च न्यायालय संविधान के ……………… के अनुसार पांच प्रकार के लेख जारी कर सकता है।
4. सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना …………… में की गई है।
उत्तर-

  1. सलाहकारी क्षेत्राधिकार
  2. सर्वोच्च न्यायालय
  3. अनुच्छेद 32
  4. नई दिल्ली।

प्रश्न III. निम्नलिखित में से सही एवं ग़लत का चुनाव करें-

1. सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 51 में की गई है।
2. वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 न्यायाधीश हैं।
3. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है।
4. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं।
5. संसद् सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को साधारण बहुमत से हटा सकती है।
उत्तर-

  1. ग़लत
  2. सही
  3. ग़लत
  4. सही
  5. ग़लत ।

प्रश्न IV. बहुविकल्पीय प्रश्न-

प्रश्न 1.
निम्नलिखित में से किसको संविधान का संरक्षक माना जाता है ?
(क) राष्ट्रपति
(ख) सर्वोच्च न्यायालय
(ग) उच्च न्यायालय
(घ) संसद् ।
उत्तर-
(ख) सर्वोच्च न्यायालय ।

प्रश्न 2.
सर्वोच्च न्यायालय को कौन-सा अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं है-
(क) प्रारम्भिक अधिकार क्षेत्र
(ख) अपीलीय
(ग) सलाहकारी
(घ) राजनीतिक।
उत्तर-
(घ) राजनीतिक।।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 33 सर्वोच्च न्यायालय

प्रश्न 3.
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है-
(क) राष्ट्रपति
(ख) राज्यपाल
(ग) संसद्
(घ) प्रधानमन्त्री।
उत्तर-
(ग) संसद्।

प्रश्न 4.
न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति है-
(क) जिला न्यायालयों के पास
(ख) केवल उच्च न्यायालयों के पास
(ग) केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास
(घ) सर्वोच्च व उच्च न्यायालय दोनों के पास।
उत्तर-
(घ) सर्वोच्च व उच्च न्यायालय दोनों के पास।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 34 उच्च न्यायालय

Punjab State Board PSEB 11th Class Political Science Book Solutions Chapter 34 उच्च न्यायालय Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 11 Political Science Chapter 34 उच्च न्यायालय

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

प्रश्न 1.
राज्य के उच्च न्यायालय की रचना की व्याख्या करो।
(Discuss the composition of a State High Court.)
अथवा राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं, कार्यकाल एवं वेतन बताओ।
(Explain the qualifications, appointment, tenure and salaries of the Judges of a State High Court.)
उत्तर-
संविधान द्वारा प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक राज्य का अपना अलग उच्च न्यायालय हो। संसद् दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की भी व्यवस्था कर सकती है। इस समय पंजाब और हरियाणा का एक ही उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है और राज्य के अन्य सभी न्यायालय इसके अधीन होते हैं। __ रचना (Composition)-राज्य के उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। अन्य न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है। उनकी संख्या समय-समय पर राष्ट्रपति निश्चित कर सकता है।

राष्ट्रपति नियमित न्यायाधीशों (Regular Judges) के अतिरिक्त उच्च न्यायालय में कुछ अतिरिक्त न्यायाधीश (Additional Judges) भी नियुक्त कर सकता है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति (Appointment of the Judges)-उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय उसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय सम्बन्धित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श लेना पड़ता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रायः वरिष्ठता (Seniority) के आधार पर की जाती है।

1974 को पंजाब तथा हरियाणा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी० के० महाजन के रिटायर होने पर जस्टिस नरूला को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया जिस पर उनसे सीनियर प्रेमचन्द पण्डित ने अपना रोष प्रकट करते हुए न्यायाधीश पद से त्याग-पत्र दे दिया। मि० नरूला की नियुक्ति यद्यपि संवैधानिक थी, परन्तु इससे स्थापित परम्परा का उल्लंघन हुआ।

27 जनवरी, 1983 को केन्द्रीय सरकार ने यह घोषणा की कि देश के सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश राज्य के बाहर के होंगे। सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि भविष्य में सब राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश दूसरे राज्यों के उच्च न्यायालयों से वहां पर उनकी वरिष्ठता तथा योग्यता के आधार पर लिये जाएंगे। ऐसे वरिष्ठ न्यायाधीश को, जिसकी सेवा निवृत्ति में एक वर्ष या उससे कम रह गया हो और इस अवधि में यदि वह मुख्य न्यायाधीश बन सकता है, वरिष्ठता के आधार पर मुख्य न्यायाधीश बनाने का विचार किया जा सकता है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति सम्बन्धी सर्वोच्च न्यायालय का फैसला (Decision of Supreme Court with regard to the Appointment of Judges)—सर्वोच्च न्यायालय ने 6 अक्तूबर, 1993 को एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिया कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सम्बन्धी कार्यपालिका के मुकाबले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह को प्रमुखता दी जाएगी। 28 अक्तूबर, 1998 को सर्वोच्च न्यायालय की नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने एक महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण के तहत यह निर्धारित किया है कि उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में अपनी सिफ़ारिश देने से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से विचार-विमर्श करना चाहिए। संविधान पीठ ने स्पष्ट कहा है कि सलाहकार मण्डल की राय तथा मुख्य न्यायाधीश की राय जब तक एक न हो, तब तक सिफ़ारिश नहीं की जानी चाहिए। इस निर्णय से स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय में किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह के विरुद्ध नहीं हो सकती।

योग्यताएं (Qualifications) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए संविधान द्वारा योग्यताएं निश्चित की गई हैं। केवल वही व्यक्ति इस पद को सुशोभित करता है जो-

  • भारत का नागरिक हो।
  • भारत में कम-से-कम 10 वर्षों तक किसी न्यायिक पद पर रह चुका हो।

अथवा

किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय या एक से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में कम-से-कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता (Advocate) रह चुका हो।

अवधि (Term) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। इससे पहले वे स्वयं त्याग-पत्र दे सकते हैं। कदाचार तथा अयोग्य (Misbehaviour and Incapacity) के आधार पर न्यायाधीशों को 62 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले भी हटाया जा सकता है। संसद् के दोनों सदन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति को किसी न्यायाधीश को पद से हटाए जाने की प्रार्थना कर सकता है और ऐसी प्रार्थना प्राप्त होने पर राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को अपने पद से हटा देगा।

वेतन और भत्ते (Salary and Allowances) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन 2,50,000 रु० तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,25,000 रु० है। वेतन के अतिरिक्त उन्हें कई प्रकार के भत्ते भी मिलते हैं और वे सेवानिवृत्त होने पर पैन्शन के अधिकारी होते हैं। उनके वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्ते संसद् द्वारा निश्चित की जाती हैं, परन्तु किसी न्यायाधीश के कार्यकाल में उन्हें घटाया नहीं जा सकता।

शपथ (Oath)—प्रत्येक न्यायाधीश को अपना पद ग्रहण करते समय राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य पदाधिकारी के सम्मुख अपने पद की शपथ लेनी पड़ती है कि वह संविधान में आस्था रखेगा, अपने कर्त्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेगा तथा संविधान व कानून की रक्षा करेगा।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का स्थानान्तरण (Transfer of Judges)-राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित कर सकता है। आन्तरिक आपात्काल के दौरान सात न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित किया गया। उदाहरण के लिए मई, 1976 में पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को तमिलनाडु राज्य के उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित किया गया। 13 अप्रैल, 1994 को सरकार ने 16 उच्च न्यायालयों के 50 न्यायाधीशों को अन्य उच्च न्यायालयों में स्थानान्तरित कर दिया।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 34 उच्च न्यायालय

प्रश्न 2.
राज्य के उच्च न्यायालय के प्रारम्भिक तथा अपीलीय अधिकार क्षेत्र की व्याख्या करो।
(Explain the original and appellate jurisdiction of a High Court.)
अथवा
राज्य के उच्च न्यायालय की विभिन्न शक्तियों का वर्णन करो।
(Mention briefly the various powers of a State High Court.)
अथवा
राज्य के उच्च न्यायालय की समूची स्थिति पर एक संक्षिप्त नोट लिखो।
(Write a brief note on the over all position of a State High Court.)
उत्तर-
राज्य के उच्च न्यायालय को कई प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। इसकी शक्तियों और कार्यों को दो भागों में बांटा जा सकता है-न्यायिक शक्तियां (Judicial Powers) तथा प्रशासकीय शक्तियां (Administrative Powers)।
(क) न्यायिक शक्तियां (Judicial Powers)-उच्च न्यायालय की न्यायिक शक्तियों का क्षेत्र दो प्रकार का होता है-

1. प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction) उच्च न्यायालयों का प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार अधिक विस्तृत नहीं है।

(क) मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित कोई भी मुकद्दमा सीधा उच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है। उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए पांच प्रकार के लेख (Writs) जारी करने का अधिकार है।
(ख) विवाह-विच्छेद (तलाक), वसीयत (Will), न्यायालय की मान-हानि (Contempt of Court), नव वैधिक मामलों (Admiralty Cases) तथा समप्रमाण मामलों (Probate Cases) में भी उच्च न्यायालयों को प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
(ग) उच्च न्यायालयों को विभिन्न प्रकार के लेख (Writs) जारी करने का अधिकार केवल मौलिक अधिकारों सम्बन्धी मामलों में नहीं बल्कि अन्य सभी कार्यों के लिए है।
(घ) कोलकाता, चेन्नई और मुम्बई उच्च न्यायालयों को अपने नगर के कुछ अन्य दीवानी, फौजदारी तथा राजस्व सम्बन्धी मुकद्दमे प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
(ङ) चुनाव सम्बन्धी याचिकाएं भी (Election Petitions) उच्च न्यायालयों द्वारा ही सुनी जाती हैं।

2. अपीलीय क्षेत्राधिकार (Appellate Jurisdiction)-उच्च न्यायालयों को अपील सम्बन्धी बहुत-से अधिकार प्राप्त हैं।

(क) उच्च न्यायालय ऐसे दीवानी मुकद्दमे की अपील सुन सकता है, जिसमें 5,000 रुपए की धन राशि या उसी मूल्य की सम्पत्ति का प्रश्न निहित हो।
(ख) उच्च न्यायालय में ऐसे फौजदारी मुकद्दमे की अपील की जा सकती है, जिसमें सैशन जज ने अभियुक्त को चार वर्ष का दण्ड दिया हो।
(ग) किसी अभियुक्त को फौजदारी मुकद्दमे में मृत्यु-दण्ड देने का अधिकार सैशन जज को है, परन्तु ऐसा दण्ड उच्च न्यायालय की अनुमति से ही दिया जा सकता है अर्थात् मृत्यु-दण्ड देने से पहले सैशन जज उच्च न्यायालय की अनुमति (Approval) अवश्य लेता है।
(घ) बहुत-से राजस्व (Revenue) सम्बन्धी मामलों में भी निचले न्यायालयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है।
(ङ) कोई भी मुकद्दमा जिसमें संविधान की किसी धारा या कानून की व्याख्या का प्रश्न निहित हो, अपील की शक्ल में उच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है।

3. न्यायिक निरीक्षण (Judicial Review)-उच्च न्यायालय को न्यायिक निरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। वह किसी भी कानून को जो संविधान तथा मौलिक अधिकार के विरुद्ध हो, असंवैधानिक तथा अवैध घोषित कर सकता है।

4. प्रमाण-पत्र देने का अधिकार (Right of Certification)-उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, परन्तु ऐसी अपील प्रत्येक मुकद्दमे में नहीं की जा सकती है। अपील करने के लिए आवश्यक है कि सम्बन्धित उच्च न्यायालय अपील करने की आज्ञा दे अर्थात् प्रमाण-पत्र दे कि यह मुकद्दमा अपील करने के योग्य है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की इच्छा के विरुद्ध भी किसी मुकद्दमे में अपील करने की आज्ञा दे सकता है।

5. अभिलेखों का न्यायालय (Court of Record) उच्च न्यायालय भी सर्वोच्च न्यायालय की तरह अभिलेख का न्यायालय है। इसके सभी निर्णय तथा कार्यवाही लिखित है और उसका रिकार्ड रखा जाता है। इसके निर्णय राज्य के अन्य सभी न्यायालयों द्वारा मान्य होते हैं। विभिन्न मुकद्दमो में इसके द्वारा दिए निर्णयों का हवाला दिया जा सकता है।

(ख) प्रशासनिक शक्तियां (Administrative Powers)-उच्च न्यायालय के प्रशासनीय कार्य निम्नलिखित हैं

  • उच्च न्यायालय का राज्य के अन्य सभी न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों (सैनिक न्यायालयों को छोड़कर) पर देख-रेख करने और उनका निरीक्षण करने का अधिकार है।
  • उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही के सम्बन्ध में नियम आदि बना सकता है और समयानुसार उसमें परिवर्तन कर सकता है।
  • सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों को अपना रिकार्ड आदि रखने की विधि के बारे में आदेश दे सकता है।
  • वह किसी भी अन्य न्यायालयों से उसका कोई रिकार्ड, कागज़-पत्र या कोई अन्य वस्तु अपने निरीक्षण के लिए मंगवा सकता है।
  • यह देखना उच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि कोई अधीनस्थ न्यायालय अपनी शक्ति सीमा का उल्लंघन तो नहीं करता तथा अपने कर्तव्यों का निश्चित विधि के अनुसार ही पालन करता है।
  • उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय से किसी भी मुकद्दमे को अपने पास मंगवा सकता है और यदि आवश्यक समझे तो स्वयं भी उसका निर्णय कर सकता है। वह अधीनस्थ न्यायालय को उसका शीघ्र न्याय करने का आदेश भी दे सकता है।
  • उच्च न्यायालय यदि आवश्यक समझे तो किसी मुकद्दमे को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय को हस्तान्तरित कर सकता है।
  • उच्च न्यायालय अन्य न्यायालयों में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्ते भी निश्चित करता है।
  • उच्च न्यायालय को अन्य न्यायालयों के न्यायाधीशों की पदोन्नति (Promotion), अवनति (Demotion), अवकाश, पैन्शन और भत्ते आदि के बारे में नियम बनाने का अधिकार है।
  • उच्च न्यायालय अपने अधीन काम करने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति करता है और उनकी सेवा की शर्ते भी निश्चित करता है। यह कार्य मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है।

उच्च न्यायालय की स्थिति (Position of the High Court)- सर्वोच्च न्यायालय की तरह राज्य के उच्च न्यायालय का भी अपने राज्य के प्रशासन में महत्त्वपूर्ण भाग है। यह राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय है जिसके अधीन राज्य के सभी न्यायालय होते हैं। 42वें संशोधन के अन्तर्गत उच्च न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय पर आपत्ति नहीं कर सकता जब तक उसके पास अपील न की गई हो। इस पर राज्य सरकार का नियन्त्रण नहीं और राज्य सरकारें उनके संगठन तथा शक्तियों के बारे में कोई कानून नहीं बना सकतीं। उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों मिलकर करते हैं और वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधीन हैं। अपने इस विचित्र संगठन के कारण राज्य के उच्च न्यायालयों ने अपनी निष्पक्षता और स्वतन्त्रता का सराहनीय प्रमाण दिया है। संविधान और नागरिकों की स्वतन्त्रता की रक्षा करते हुए उच्च न्यायालयों ने भी राज्य सरकार तथा भारत सरकार दोनों के विरुद्ध निर्णय देते हुए कोई झिझक नहीं की है।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 34 उच्च न्यायालय

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है ?
उत्तर-
न्यायाधीशों की नियुक्ति-उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय उसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना पड़ता है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय सम्बन्धित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श लेना पड़ता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रायः वरिष्ठता (Senority) के आधार पर की जाती है। 6 अक्तूबर, 1993 को दिए गए एक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह को मान्यता देगा। 28 अक्तूबर, 1998 को सर्वोच्च न्यायालय की नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में अपनी सिफ़ारिश देने से पूर्व मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से विचार-विमर्श करना चाहिए। सलाहकार मण्डल की राय तथा मुख्य न्यायाधीश की राय जब तक एक न हो, तब तक सिफ़ारिश नहीं की जानी चाहिए। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है।

प्रश्न 2.
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं लिखें।
उत्तर-
योग्यताएं-उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए संविधान द्वारा योग्यताएं निश्चित की गई हैं। केवल वही व्यक्ति इस पद को सुशोभित करता है जो

  • भारत का नागरिक हो।
  • भारत में कम-से-कम 10 वर्षों तक किसी न्यायिक पद पर रह चुका हो।

अथवा

किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय या एक से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में कम-से-कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता (Advocate) रह चुका हो।

प्रश्न 3.
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल लिखे। उन्हें किस प्रकार हटाया जा सकता है ?
उत्तर-
अवधि-उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। इससे पहले वे स्वयं त्याग-पत्र दे सकते हैं। कदाचार तथा अयोग्यता (Misbehaviour and Incapacity) के आधार पर न्यायाधीशों को 62 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले भी हटाया जा सकता है। संसद् के दोनों सदन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति को किसी भी न्यायाधीश को पद से हटाए जाने की प्रार्थना कर सकते हैं और ऐसी प्रार्थना प्राप्त होने पर राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को अपने पद से हटा देगा।

प्रश्न 4.
उच्च न्यायालय का प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार क्या है ?
उत्तर-
उच्च न्यायालय का प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार अधिक विस्तृत नहीं है-

(क) मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित कोई भी मुकद्दमा सीधा उच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है। उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए पांच प्रकार के लेख (Writs) जारी करने का अधिकार है।
(ख) विवाह-विच्छेद (तलाक), वसीयत (Will), न्यायालय की मान-हानि (Contempt of Court), नव वैधिक मामलों (Admiralty Cases) तथा सम-प्रमाण मामलों (Probate Cases) में भी उच्च न्यायालयों को प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
(ग) उच्च न्यायालयों को विभिन्न प्रकार के लेख (Writs) जारी करने का अधिकार केवल मौलिक अधिकारों सम्बन्धी मामलों में ही नहीं बल्कि अन्य सभी कार्यों के लिए है।
(घ) कोलकाता, चेन्नई और मुम्बई उच्च न्यायालयों को अपने नगर के कुछ अन्य दीवानी, फ़ौजदारी तथा राजस्व सम्बन्धी मुकद्दमे में प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं।
(ङ) चुनाव सम्बन्धी याचिकाएं भी (Election Petitions) उच्च न्यायालयों द्वारा ही सुनी जाती हैं।

प्रश्न 5.
उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या हैं ?
उत्तर-
उच्च न्यायालयों को अपील सम्बन्धी बहुत-से अधिकार प्राप्त हैं-

(क) उच्च न्यायालय ऐसे दीवानी मुकद्दमे की अपील सुन सकता है जिसमें 5,000 रुपये की धन राशि या उसी मूल्य की सम्पत्ति का प्रश्न निहित हो।
(ख) उच्च न्यायालय में ऐसे फ़ौजदारी मुकद्दमे की अपील की जा सकती है, जिनमें सैशन जज ने अभियुक्त को चार वर्ष का दण्ड दिया हो।
(ग) किसी अभियुक्त को फ़ौजदारी मुकद्दमे में मृत्यु-दण्ड देने का अधिकार सेशन जज को है, परन्तु ऐसा दण्ड उच्च न्यायालय की अनुमति से ही दिया जा सकता है अर्थात् मृत्यु-दण्ड देने से पहले सेशन जज उच्च न्यायालय की अनुमति (Approval) अवश्य लेता है।
(घ) बहुत-से राजस्व (Revenue) सम्बन्धी मामलों में भी निचले न्यायालयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है।
(ङ) कोई भी मुकद्दमा जिसमें संविधान की किसी धारा या कानून की व्याख्या का प्रश्न निहित हो, अपील की शक्ल में उच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है।

प्रश्न 6.
राज्य की उच्च न्यायालय की रचना का वर्णन करो।
उत्तर-
राज्य की उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं। नियुक्ति समय-समय पर राष्ट्रपति करता है। सभी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या बराबर नहीं होती। राष्ट्रपति नियमित न्यायाधीशों (Regular Judges) के अलावा उच्च न्यायालयों में कुछ अनुपूरक न्यायाधीशों (Additional Judges) को भी ज्यादा से ज्यादा दो सालों के लिए नियुक्त कर सकता है। सिक्किम उच्च न्यायालय में सबसे कम न्यायाधीश हैं।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 34 उच्च न्यायालय

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं लिखें।
उत्तर-

  1. भारत का नागरिक हो।
  2. भारत में कम-से-कम 10 वर्षों तक किसी न्यायिक पद पर रह चुका हो।

अथवा

किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय या एक से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में कम-से-कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता (Advocate) रह चुका हो।

प्रश्न 2.
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल लिखें। उन्हें किस प्रकार हटाया जा सकता है ?
उत्तर-
अवधि-उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। इससे पहले वे स्वयं त्याग-पत्र दे सकते हैं। कदाचार तथा अयोग्यता (Misbehaviour and Incapacity) के आधार पर न्यायाधीशों को 62 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले भी हटाया जा सकता है। संसद् के दोनों सदन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति को किसी भी न्यायाधीश को पद से हटाए जाने की प्रार्थना कर सकते हैं और ऐसी प्रार्थना प्राप्त होने पर राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को अपने पद से हटा देगा।

प्रश्न 3.
राज्य की उच्च न्यायालय की रचना का वर्णन करो।
उत्तर-
राज्य की उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं। नियुक्ति समय-समय पर राष्ट्रपति करता है। सभी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या बराबर नहीं होती।

प्रश्न 4.
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों को कितना मासिक वेतन मिलता है ?
उत्तर-
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2, 50,000 रु० मासिक वेतन एवं अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000 रु० मासिक वेतन मिलता है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

प्रश्न I. एक शब्द/वाक्य वाले प्रश्न-उत्तर-

प्रश्न 1. सर्वोच्च न्यायालय का संगठन क्या है ?
उत्तर-सर्वोच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं। आजकल सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायाधीश हैं।

प्रश्न 2. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु में सेवानिवृत्त होते हैं ?
उत्तर-सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं।

प्रश्न 3. सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष कौन होता है ?
उत्तर-सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश होता है।

प्रश्न 4. सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अधीन की गई है ?
उत्तर-सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 124 में की गई है।

प्रश्न 5. सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहां की गई है ?
उत्तर-सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नई दिल्ली में की गई है।

प्रश्न 6. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन निश्चित करती है ?
उत्तर-सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संसद् निश्चित करती है।

प्रश्न 7. संविधान एवं मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है ?
उत्तर-संविधान एवं मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है।

प्रश्न 8. सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है ?
उत्तर-मुख्य न्यायाधीश के।

प्रश्न 9. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों के वेतन बताओ।
उत्तर-सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रु० मासिक तथा अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रु० मासिक वेतन मिलता है।

प्रश्न 10. सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कोई एक योग्यता लिखें।
उत्तर-सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो।

प्रश्न 11. क्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के पश्चात् वकालत कर सकते हैं ?
उत्तर-सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के पश्चात् वकालत नहीं कर सकते हैं।

प्रश्न 12. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कौन वृद्धि कर सकता है ?
उत्तर-उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संसद् वृद्धि कर सकती है।

प्रश्न 13. उच्च न्यायालयों के जजों के रिटायर होने की आयु कितनी है ?
उत्तर-62 वर्ष।

प्रश्न 14. उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कोई एक योग्यता लिखें।
उत्तर-उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो।

प्रश्न 15. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है ?
उत्तर-उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को संसद् की सिफ़ारिश पर राष्ट्रपति हटा सकता है।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 34 उच्च न्यायालय

प्रश्न 16. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है ?
उत्तर-राष्ट्रपति।

प्रश्न 17. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को प्रति मास कितना वेतन मिलता है ?
उत्तर-2,25,000 रु०।।

प्रश्न 18. उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को प्रति मास कितना वेतन मिलता है ?
उत्तर-2,50,000 रु०।

प्रश्न II. खाली स्थान भरें-

1. सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आरंभिक क्षेत्राधिकार,अपीलीय क्षेत्राधिकार तथा …………..
2. संविधान की व्याख्या तथा रक्षा करना ………….. का कार्य है।
3. सर्वोच्च न्यायालय संविधान के ……………… के अनुसार पांच प्रकार के लेख जारी कर सकता है।
4. सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना …………… में की गई है।
उत्तर-

  1. सलाहकारी क्षेत्राधिकार
  2. सर्वोच्च न्यायालय
  3. अनुच्छेद 32
  4. नई दिल्ली।

प्रश्न III. निम्नलिखित में से सही एवं ग़लत का चुनाव करें-

1. सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 51 में की गई है।
2. वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 न्यायाधीश हैं।
3. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है।
4. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं।
5. संसद् सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को साधारण बहुमत से हटा सकती है।
उत्तर-

  1. ग़लत
  2. सही
  3. ग़लत
  4. सही
  5. ग़लत ।

प्रश्न IV. बहुविकल्पीय प्रश्न-

प्रश्न 1.
निम्नलिखित में से किसको संविधान का संरक्षक माना जाता है ?
(क) राष्ट्रपति
(ख) सर्वोच्च न्यायालय
(ग) उच्च न्यायालय
(घ) संसद् ।
उत्तर-
(ख) सर्वोच्च न्यायालय ।

प्रश्न 2.
सर्वोच्च न्यायालय को कौन-सा अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं है-
(क) प्रारम्भिक अधिकार क्षेत्र
(ख) अपीलीय
(ग) सलाहकारी
(घ) राजनीतिक।
उत्तर-
(घ) राजनीतिक।।

प्रश्न 3.
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है-
(क) राष्ट्रपति
(ख) राज्यपाल
(ग) संसद्
(घ) प्रधानमन्त्री।
उत्तर-
(ग) संसद्।

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प्रश्न 4.
न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति है-
(क) जिला न्यायालयों के पास
(ख) केवल उच्च न्यायालयों के पास
(ग) केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास
(घ) सर्वोच्च व उच्च न्यायालय दोनों के पास।
उत्तर-
(घ) सर्वोच्च व उच्च न्यायालय दोनों के पास।

PSEB 12th Class Maths Solutions Chapter 2 Inverse Trigonometric Functions Ex 2.2

Punjab State Board PSEB 12th Class Maths Book Solutions Chapter 2 Inverse Trigonometric Functions Ex 2.2 Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 12 Maths Chapter 2 Inverse Trigonometric Functions Ex 2.2

Direction (1 – 4): Prove the following.

Question 1.
3 sin-1 x = sin-1 (3x – 4x3), x ∈ [- \(\frac{1}{2}\), \(\frac{1}{2}\)]
Solution.
Let x = sin θ. Then, sin-1 x = θ.
We have,
R.H.S. = sin-1 (3x – 4x3) = sin-1(3 sin θ – 4 sin3 θ)
= sin-1 (sin 3θ) = 3θ = 3 sin-1 x
= L.H.S.
Hence proved.

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Question 2.
3 cos-1 x = cos-1 (4x3 – 3x), x ∈ [\(\frac{1}{2}\), 1]
Solution.
Let x = cos θ. Then, cos-1 x = θ.
We have, R.H.S. = cos-1 (4x3 – 3x)
= cos-1 (4cos 3θ – 3 cos θ)
= cos-1 (cos 3θ) = 3θ = 3 cos-1 x
= L.H.S.
Hence proved.

Question 3.
tan-1 \(\frac{2}{11}\) + tan-1 \(\frac{7}{24}\) = tan-1 \(\frac{1}{2}\).
Solution.
Given, tan-1 \(\frac{2}{11}\) + tan-1 \(\frac{7}{24}\) = tan-1 \(\frac{1}{2}\)

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PSEB 12th Class Maths Solutions Chapter 2 Inverse Trigonometric Functions Ex 2.2

Question 4.
2 tan-1 \(\frac{1}{2}\) + tan-1 \(\frac{1}{7}\) = tan-1 \(\frac{31}{17}\)
Solution.
Given, 2 tan-1 \(\frac{1}{2}\) + tan-1 \(\frac{1}{7}\) = tan-1 \(\frac{31}{17}\)
L.H.S. = 2 tan-1 \(\frac{1}{2}\) + tan-1 \(\frac{1}{7}\)
= \(\tan ^{-1}\left[\frac{2 \cdot \frac{1}{2}}{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{2}}\right]+\tan ^{-1}\left(\frac{1}{7}\right)\) [∵ 2 tan-1 x = tan-1 (\(\frac{2 x}{1-x^{2}}\))]

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Direction (5 – 10):- Write the following functions in the simplest form:

Question 5.
tan-1 \(\frac{\sqrt{1+x^{2}}-1}{x}\), x ≠ 0.
Solution.
We have, tan-1 \(\frac{\sqrt{1+x^{2}}-1}{x}\)
put x = tan θ
⇒ θ = tan-1 x

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PSEB 12th Class Maths Solutions Chapter 2 Inverse Trigonometric Functions Ex 2.2

Question 6.
tan-1 \(\frac{1}{\sqrt{x^{2}-1}}\), |x| > 1
Solution.
Let x = sec θ, then θ = sec-1 x
∴ tan-1 \(\frac{1}{\sqrt{x^{2}-1}}\) = tan-1 \(\left(\frac{1}{\sqrt{\sec ^{2} \theta-1}}\right)\)
= tan-1 \(\left(\frac{1}{\sqrt{\tan ^{2} \theta}}\right)\) [∵ sec2 θ – 1 = tan2 θ]
= tan-1 \(\left(\frac{1}{\tan \theta}\right)\)
= tan-1 (cot θ)
= tan-1 [tan (\(\frac{\pi}{2}\) – θ)] [∵ tan (\(\frac{\pi}{2}\) – θ) = cot θ]
= \(\frac{\pi}{2}\) – θ
= \(\frac{\pi}{2}\) – sec-1 x

Question 7.
tan-1 \(\left(\sqrt{\frac{1-\cos x}{1+\cos x}}\right)\), x < π.
Solution.
We have, tan-1 \(\left(\sqrt{\frac{1-\cos x}{1+\cos x}}\right)\)
= tan-1 \(\left(\sqrt{\frac{2 \sin ^{2} \frac{x}{2}}{2 \cos ^{2} \frac{x}{2}}}\right)\)
= tan-1 (tan \(\left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\cos \frac{x}{2}}\right)\))
= tan-1 (tan \(\frac{x}{2}\))
= \(\frac{x}{2}\).

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Question 8.
tan-1 (\(\frac{\cos x-\sin x}{\cos x+\sin x}\)), 0 < x < π.
Solution.

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Question 9.
tan-1 \(\frac{x}{\sqrt{a^{2}-x^{2}}}\), |x| < a.
Solution.
We have, tan-1 \(\frac{x}{\sqrt{a^{2}-x^{2}}}\)
Let x = a sin θ
⇒ \(\frac{x}{a}\) = sin θ
⇒ θ = sin-1 (\(\frac{x}{a}\))
∴ tan-1 \(\frac{x}{\sqrt{a^{2}-x^{2}}}\) = tan-1 \(\left(\frac{a \sin \theta}{\sqrt{a^{2}-a^{2} \sin ^{2} \theta}}\right)\)
= tan-1 \(\left(\frac{a \sin \theta}{a \sqrt{1-\sin ^{2} \theta}}\right)\)
= tan-1 \(\left(\frac{a \sin \theta}{a \cos \theta}\right)\)
= tan-1 (tan θ)
= θ = sin-1 \(\frac{x}{a}\).

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Question 10.
tan-1 \(\left(\frac{3 a^{2} x-x^{3}}{a^{3}-3 a x^{2}}\right)\), a > 0; \(\frac{-a}{\sqrt{3}} \leq x \leq \frac{a}{\sqrt{3}}\).
Solution.
We have, tan-1 \(\left(\frac{3 a^{2} x-x^{3}}{a^{3}-3 a x^{2}}\right)\), a > 0; \(\frac{-a}{\sqrt{3}} \leq x \leq \frac{a}{\sqrt{3}}\)
Let x = a tan θ
⇒ \(\frac{x}{a}\) = tan θ
⇒ θ = tan-1 \(\frac{x}{a}\)

∴ tan-1 \(\left(\frac{3 a^{2} x-x^{3}}{a^{3}-3 a x^{2}}\right)\), a > 0; \(\frac{-a}{\sqrt{3}} \leq x \leq \frac{a}{\sqrt{3}}\) = tan-1 \(\left(\frac{3 a^{2} \cdot(a \tan \theta)-a^{3} \tan ^{3} \theta}{a^{3}-3 a \cdot\left(a^{2} \tan ^{2} \theta\right)}\right)\)

= tan -1 \(\left(\frac{3 a^{3} \tan \theta-a^{3} \tan ^{3} \theta}{a^{3}-3 a^{3} \tan ^{2} \theta}\right)\)

= tan-1 \(\left(\frac{3 \tan \theta-\tan ^{3} \theta}{1-3 \tan ^{2} \theta}\right)\)

= tan-1 (tan 3θ) [∵ tan 3θ = \(\frac{3 \tan \theta-\tan ^{3} \theta}{1-3 \tan ^{2} \theta}\)]

= 3θ = 3 tan-1 \(\frac{x}{a}\).

Direction (11 – 15) : Find the value of each of the following.

Question 11.
tan-1 [2 cos(2 sin-1 \(\frac{1}{2}\))].
Solution.
Let sin-1 \(\frac{1}{2}\) = x
Then, sin x = \(\frac{1}{2}\) = sin (\(\frac{\pi}{6}\)))
Now, tan-1 [2 cos(2 sin-1 \(\frac{1}{2}\))] = tan-1 [2 cos(2 × \(\frac{\pi}{6}\))]
= tan-1 [2 cos \(\frac{\pi}{3}\)]
= tan-1 [2 × \(\frac{1}{2}\)] [∵ cos (\(\frac{\pi}{3}\)) = \(\frac{1}{2}\))
= tan-1 1 = \(\frac{\pi}{4}\).

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Question 12.
cot(tan-1 a + cot-1 a).
Solution.
We have, cot(tan-1 a + cot-1 a)
= cot (\(\frac{\pi}{2}\))
= 0 [∵ tan-1 x + cot-1 x = \(\frac{\pi}{2}\)]

Question 13.
tan \(\frac{1}{2}\) [sin-1 \(\frac{2 x}{1+x^{2}}\) + cos-1 \(\frac{1-y^{2}}{1+y^{2}}\)], |x| < 1, y > 0 and xy < 1.
Solution.
Let x = tan θ.
Then, θ = tan-1 x.
∴ sin-1 \(\frac{2 x}{1+x^{2}}\) = sin-1 \(\left(\frac{2 \tan \theta}{1+\tan ^{2} \theta}\right)\)
= sin-1 (sin 2θ) = 2θ = 2 tan-1 x
Again, let y = tan φ.
Then, φ = tan-1 y
∴ cos-1 \(\frac{1-y^{2}}{1+y^{2}}\) = cos-1 \(\left(\frac{1-\tan ^{2} \varphi}{1+\tan ^{2} \varphi}\right)\)
= cos-1 (cos 2φ) = 2φ = 2 tan-1 y
Now, tan \(\frac{1}{2}\) [sin-1 \(\frac{2 x}{1+x^{2}}\) + cos-1 \(\frac{1-y^{2}}{1+y^{2}}\)]
= tan \(\frac{1}{2}\) [2 tan-1 x + tan-1 y]
= tan [tan-1 x + tan-1 y]
= tan[tan-1 \(\left(\frac{x+y}{1-x y}\right)\)]
[∵ tan-1 x + tan-1 y = tan-1 \(\left(\frac{x+y}{1-x y}\right)\)]
= \(\frac{x+y}{1-x y}\)

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Question 14.
If sin(sin-1 \(\frac{1}{5}\) + cos-1 x) = 1, then find the value of x.
Solution.
Given, sin(sin-1 \(\frac{1}{5}\) + cos-1 x) = 1
⇒ sin-1 \(\frac{1}{5}\) + cos-1 x = sin-1 (1)
[∵ sin θ = x ⇒ θ = sin-1 x]
⇒ sin-1 \(\frac{1}{5}\) + cos-1 x = sin-1 (sin \(\frac{\pi}{2}\))
[∵ sin (\(\frac{\pi}{2}\)) = 1]
⇒ sin-1 \(\frac{1}{5}\) + cos-1 x = \(\frac{\pi}{2}\)
⇒ sin-1 \(\frac{1}{5}\) = \(\frac{\pi}{2}\) – cos-1 x
sin-1 \(\frac{1}{5}\) = sin-1 x
[∵ sin-1 x + cos-1 x = \(\frac{\pi}{2}\)]
⇒ \(\frac{1}{5}\) = x
Hence, the value of x is \(\frac{1}{5}\).

Question 15.
If tan-1 \(\frac{x-1}{x-2}\) + tan-1 \(\frac{x+1}{x+2}=\frac{\pi}{4}\), then find the value of x.
Solution.
We have, tan-1 \(\frac{x-1}{x-2}\) + tan-1 \(\frac{x+1}{x+2}=\frac{\pi}{4}\)

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PSEB 12th Class Maths Solutions Chapter 2 Inverse Trigonometric Functions Ex 2.2

Direction (16 – 18): Find the value of each expression.

Question 16.
sin-1 (sin \(\frac{2 \pi}{3}\))
Solution.
We have, sin-1 (sin \(\frac{2 \pi}{3}\))
We know that sin-1(sin x) = x , if x ∈ (- \(\frac{\pi}{2}\), \(\frac{\pi}{2}\)) which is the principal value branch of sin-1 x.
Here, \(\frac{2 \pi}{3}\) ∉ (- \(\frac{\pi}{2}\), \(\frac{\pi}{2}\)
Now, sin-1 (sin \(\frac{2 \pi}{3}\)) can be written as
sin-1 (sin \(\frac{2 \pi}{3}\)) = \(\sin ^{-1}\left[\sin \left(\pi-\frac{\pi}{3}\right)\right]=\sin ^{-1}\left(\sin \frac{\pi}{3}\right)\) where \(\frac{\pi}{3}\) ∈ (- \(\frac{\pi}{2}\), \(\frac{\pi}{2}\))
∴ sin-1 (sin \(\frac{2 \pi}{3}\)) = sin-1 (sin \(\frac{\pi}{3}\)) = \(\frac{\pi}{3}\)

Question 17.
tan-1 (tan \(\frac{3 \pi}{4}\))
Solution.
We have, tan-1 (tan \(\frac{3 \pi}{4}\))
We know that tan-1 (tan x) = x, if x ∈ (- \(\frac{\pi}{2}\), \(\frac{\pi}{2}\)), which is the principal value branch of tan-1 x.
Here, \(\frac{3 \pi}{4}\) ∉ (- \(\frac{\pi}{2}\), \(\frac{\pi}{2}\))
Now, tan-1 (tan \(\frac{3 \pi}{4}\)) can be written as
tan-1 (tan \(\frac{3 \pi}{4}\)) = tan-1 [tan(π – \(\frac{\pi}{4}\))]
= tan-1 [- tan \(\frac{\pi}{4}\)]
= tan-1 [tan (- \(\frac{\pi}{4}\))]
where – \(\frac{\pi}{4}\) ∈ (- \(\frac{\pi}{2}\), \(\frac{\pi}{2}\))
[∵ – tan θ = tan(- θ)]
∴ tan-1 (tan \(\frac{3 \pi}{4}\)) = tan-1 [tan (- \(\frac{\pi}{4}\))]
= – \(\frac{\pi}{4}\).

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Question 18.
tan (sin-1 \(\frac{3}{5}\) + cot-1 \(\frac{3}{2}\))
Solution.
Let sin-1 \(\frac{3}{5}\) = x.
Then, sin x = \(\frac{3}{5}\)
⇒ cos x = \(\sqrt{1-\sin ^{2} x}\) = \(\frac{4}{5}\)
⇒ sec x = \(\frac{5}{4}\)
∴ tan x = \(\sqrt{\sec ^{2} x-1}=\sqrt{\frac{25}{16}-1}=\frac{3}{4}\)
∴ x = tan-1 \(\frac{3}{4}\)
∴ sin-1 \(\frac{3}{5}\) = tan-1 \(\frac{3}{4}\) ………..(i)
Now, cot-1 \(\frac{3}{2}\) = tan-1 \(\frac{2}{3}\)
[∵ tan-1 \(\frac{1}{x}\) = cot-1 x] ……………(ii)
Hence, tan (sin-1 \(\frac{3}{5}\) + cot-1 \(\frac{3}{2}\))
= tan (tan-1 \(\frac{3}{4}\) + tan-1 \(\frac{2}{3}\))
= \(\tan \left(\tan ^{-1} \frac{\frac{3}{4}+\frac{2}{3}}{1-\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3}}\right)\)
[∵ tan-1 x + tan-1 y = tan-1 \(\left(\frac{x+y}{1-x y}\right)\)]
= tan (tan-1 \(\frac{9+8}{12-6}\))
= tan (tan-1 \(\frac{17}{6}\))
= \(\frac{17}{6}\).

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Question 19.
cos-1 (cos \(\frac{7 \pi}{6}\)) is equal to
(A) \(\frac{7 \pi}{6}\)

(B) \(\frac{5 \pi}{6}\)

(C) \(\frac{\pi}{3}\)

(D) \(\frac{\pi}{6}\)

Solution.
We know that cos-1 (cos x) = x if x ∈ [0, x], which is the principal value branch of cos-1 x.
Here, \(\frac{7 \pi}{6}\) ∉ x ∈ [0, π]
Now, cos-1 (cos \(\frac{7 \pi}{6}\)) can be written as
cos-1 (cos \(\frac{7 \pi}{6}\)) = cos-1 [cos(2π – \(\frac{5 \pi}{6}\))]

= cos-1 [cos \(\frac{5 \pi}{6}\)], where \(\frac{5 \pi}{6}\) ∈ [0, π]
[∵ cos(2π – x) = cos x]
∴ cos-1 (cos \(\frac{7 \pi}{6}\)) = cos-1 (cos \(\frac{5 \pi}{6}\))
= \(\frac{5 \pi}{6}\)
The correct option is (B).

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Question 20.
sin[\(\frac{\pi}{3}\) – sin-1 (- \(\frac{1}{2}\))] is equal to
(A) \(\frac{1}{2}\)

(B) \(\frac{1}{3}\)

(C) \(\frac{1}{4}\)

(D) 1
Solution.
Let sin-1 (- \(\frac{1}{2}\)) = x.
Then, sin x = – \(\frac{1}{2}\) = – sin \(\frac{\pi}{6}\) = sin(-\(\frac{\pi}{6}\))
We know that the range of the principal value of sin-1 x is (- \(\frac{\pi}{2}\), –\(\frac{\pi}{2}\))
∴ sin-1 (- \(\frac{1}{2}\)) = – \(\frac{\pi}{6}\)
Now, sin[\(\frac{\pi}{6}\) – sin-1 (- \(\frac{1}{2}\))] = sin \(\left[\frac{\pi}{3}-\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right]\)
= sin \(\left(\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{6}\right)\)
= sin (\(\frac{3 \pi}{6}\))
= sin (\(\frac{\pi}{2}\)) = 1
The correct option is (D).

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Question 21.
tan-1 (- √3) – cot-1 (- √3) is equal to
(A) π
(B) – \(\frac{\pi}{2}\)
(C) 0
(D) 2√3
Solution.
Let tan-1 √3 = x
⇒ tan x = √3 = tan \(\frac{\pi}{3}\)
∴ tan-1 √3 = \(\frac{\pi}{3}\)
Again, let cos-1(- √3) = x
⇒ cot x = – √3 = – cot \(\frac{\pi}{6}\)
= cot (π – \(\frac{\pi}{6}\))
= cot \(\frac{5 \pi}{6}\)
∴ cot-1 (- √3) = \(\frac{5 \pi}{6}\)
Now, tan-1 (- √3) – cot-1 (- √3) = \(\frac{\pi}{3}\) – \(\frac{5 \pi}{6}\)
= \(\frac{2 \pi-5 \pi}{6}=\frac{-3 \pi}{6}=-\frac{\pi}{2}\)
Hence, correct option is (B).

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 32 जिला प्रशासन

Punjab State Board PSEB 11th Class Political Science Book Solutions Chapter 32 जिला प्रशासन Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 11 Political Science Chapter 32 जिला प्रशासन

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

प्रश्न 1.
जिला प्रशासन क्या कार्य करता है ?
(What functions does the District Administration perform ?) (Textual Question)
अथवा जिला प्रशासन की परिभाषा दो। भारतीय प्रशासन में जिला प्रशासन के योगदान का भी वर्णन करो।
(Define District Administration. Also explain the role of district administration in Indian Administration.)
उत्तर-
ज़िला भारतीय प्रशासन की एक आधारभूत इकाई है। समस्त राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों को भी जिलों में बांटा गया है। भारतीय भूमि का एक इंच भाग भी ऐसा नहीं है जो किसी-न-किसी ज़िले का अंग न हो। प्रत्येक व्यक्ति ज़िला प्रशासन के अधीन आता है। जिला प्रशासन का अर्थ किसी भी क्षेत्र में सरकार की सभी संस्थाओं तथा विभागों के प्रतिनिधि कर्मचारियों के स्थित होने से है अर्थात् ज़िले में सरकार के सभी विभागों के प्रतिनिधि कर्मचारी स्थित होते हैं और वे अपने विभाग से सम्बन्धित कानूनों को लागू करते हैं तथा जनता के जीवन को सुखी बनाने से सम्बन्धित कार्यवाहियां करते हैं। जिला प्रशासन एक जिलाधीश या कलैक्टर के अधीन होता है जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। वह जिले में सरकार के समस्त प्रशासन का उत्तरदायी है। जिले की परिभाषा देते हुए किसी ने कहा है कि, “एक ज़िला एक काफ़ी बड़े क्षेत्र को कहा जाता है जो एकता के सूत्र में बन्धा हुआ हो और जिसमें आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक तथा ऐतिहासिक दशाएं सामान्य हों।” श्री खेरा ने जिला प्रशासन की परिभाषा देते हुए कहा है कि, “ज़िले में सरकार के समस्त कार्यों के संग्रह को जिला प्रशासन कहा जा सकता है।”

भारतीय प्रशासन में जिला प्रशासन का महत्त्व (Role of District Administration in Indian Administration)-जिला भारतीय प्रशासन की एक मुख्य इकाई है और जिला स्तर पर सभी सरकारी विभागों के कार्यालय स्थापित किए गए हैं। यहां तक कि केन्द्रीय सरकार ने भी अपने विभागों के कार्यालय जिला स्तर पर स्थापित किए हैं। जैसे-आयकर अधिकारी के कार्यालय (Offices of the Income Tax Officers)। सरकार अपना समस्त प्रशासन जिला अधिकारियों के द्वारा चलाती है और जनता की जानकारी भी जिला प्रशासन के द्वारा ही प्राप्त करती है। सरकार की सभी शक्तियां जिला प्रशासन के अध्यक्ष जिलाधीश या कलैक्टर को दी गई हैं और इसलिए उनके बारे में Palanda ने कहा है कि, “कलैक्टर प्रान्तीय सरकार की आंखें, कान, मुंह और हाथ सब कुछ है।” (“The collector is the eyes, the ears, the mouth and the hands of the provincial government in the district.”) निम्नलिखित बातों के आधार पर भारतीय प्रशासन में जिला प्रशासन के महत्त्व का पता लगता है-

1. कानून और व्यवस्था (Law and Order) शान्ति स्थापित करना और कानून व्यवस्था को बनाए रखना राज्य का एक आवश्यक कार्य है, परन्तु इसमें जिला प्रशासन का ही मुख्य योगदान है। जिलाधीश अपने जिले के अन्दर शान्ति स्थापित करने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने का उत्तरदायी होता है। इस कार्य में जिले का पुलिस अधीक्षक उसकी सहायता करता है। इसमें शक नहीं कि पुलिस अधीक्षक जिले में अपराधियों को पकड़ने तथा अपराधों को कम करने का उत्तरदायी है, परन्तु जब भी जिले के किसी भाग में कोई गड़बड़ी पैदा होती है या होने की सम्भावना रहती है तो जिलाधीश उसे रोकने और शान्ति को बनाए रखने का समुचित प्रयत्न करता है।

2. न्याय (Justice) देश में अधिकतर लोगों के अधिकतर झगड़ों का निर्णय जिला प्रशासन द्वारा ही किया जाता है। प्रत्येक जिले में जिला न्यायालय स्थित है और इनके न्याय के विरुद्ध उच्च-न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में कुछ प्रतिशत लोग ही जा पाते हैं। अपराधियों को दण्ड देने और लोगों को सच्चा न्याय देकर कानून के शासन (Rule of Law) की व्यवस्था करना जिला प्रशासन का एक अन्य महत्त्वपूर्ण योगदान है।

3. राजस्व (Revenue)—प्रत्येक राज्य की आर्थिक स्थिति राजस्व के ठीक प्रकार से इकट्ठे किये जाने पर निर्भर रहती है। राज्य का समस्त राजस्व जैसे कि भूमि का लगान, उत्पादन शुल्क, सम्पत्ति कर, बिक्री कर आदि जिला प्रशासन द्वारा ही एकत्रित किए जाते हैं। इतना ही नहीं केन्द्रीय सरकार ने भी सभी जिलों में अपने कर्मचारी अपने करों को इकट्ठा करने के लिए नियुक्त किए हैं, जैसे कि आयकर अधिकारी (Income Tax Officer)। प्रत्येक जिले में एक जिला कोष भी है जिसमें संघ तथा राज्य सरकारों के सभी टैक्स जमा किए जाते हैं और वहीं से खर्च करने के लिए सरकार पैसा निकालती है।

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4. सार्वजनिक सेवा कार्य (Public Service Functions)-राज्य जनता की सेवा और कल्याण के लिए जो कुछ भी कार्य करते हैं, वे भी जिला प्रशासन द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। प्रत्येक जिले में एक ज़िला स्वास्थ्य अधिकारी, एक सिविल सर्जन, एक जिला शिक्षा अधिकारी, एक जिला खाद्य अधिकारी (District Food and Supply Officer), एक कार्यकारी इंजीनियर (Executive Engineer), एक जिला कृषि अधिकारी आदि होते हैं जो अपने विभाग से सम्बन्धित कार्यों का संचालन जिले में करते हैं और जिले के लोगों का जीवन सुखी तथा विकसित बनाने का प्रयत्न करते हैं। जिले में खाद्य वस्तुओं में मिलावट को रोकने, किसी बीमारी को फैलने से रोकने, खाद्य वस्तुओं की व्यवस्था करने, बनावटी या नकली दवाइयों को पकड़ने, मजदूरों की दशा को अच्छा बनाने, शिक्षा का प्रसार करने आदि के सब काम ज़िलाधिकारियों द्वारा ही किए जाते हैं।

5. प्राकृतिक संकट में लोगों की सहायता (Help to the people in Natural Calamities)-आज राज्य का काम लोगों के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करने के अतिरिक्त उनके जीवन को सुखी और विकसित बनाने के लिए उचित वातावरण पैदा करना भी है। सरकार संकट में पड़े व्यक्तियों की हर प्रकार से सहायता करती है। सरकार का काम भी जिला स्तर पर आरम्भ होता है और जिला प्रशासन द्वारा सम्पन्न किया जाता है। जब कभी किसी भाग में बाढ़ आ जाए, सूखा पड़े, भूचाल आए या कोई महामारी फैल जाए तो लोगों को उस संकट से छुटकारा दिलाने का काम भी ज़िला अधिकारी करते हैं। जिलाधीश संकट के पैदा होते ही समस्त जिला प्रशासन को उस संकट का मुकाबला करने के लिए प्रयोग करता है और लोगों की सहायता की जाती है। जिला प्रशासन के अभाव में लोगों की इतनी शीघ्र सहायता करना सम्भव नहीं है।

6. सामुदायिक विकास परियोजनाएं (Community Development Projects) भारत में ग्रामीण लोगों के जीवन का बहुमुखी विकास करने के लिए जो सामुदायिक विकास परियोजनाएं लागू की गई हैं, वे भी जिला प्रशासन की देख-रेख में ही कार्यान्वित होती हैं। इन सामुदायिक विकास परियोजनाओं ने जिला प्रशासन के उत्तरदायित्वों को बढ़ा दिया है और उनकी सफलता भी जिला प्रशासन पर निर्भर है। जिलाधीश जिले में इन सभी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करवाने का सामान्य रूप से उत्तरदायी है।

7. आम चुनाव (General Election)-भारत में स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए एक चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है, परन्तु लोकसभा विधानसभा आदि के चुनावों का वास्तविक कार्य जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है। जिलाधीश जिले में सभी चुनाव कार्यों का इन्चार्ज होता है और उनका प्रबन्ध करता है। प्रत्येक जिले में एक चुनाव कार्यालय है जो जिला प्रशासन के कर्मचारियों की सहायता से मतदाताओं की सूची तैयार करवाता है। जिला प्रशासन के कर्मचारी ही जिले में चुनावों का सब प्रबन्ध करते हैं। चुनाव आयोग या चुनाव आयुक्त तो केवल नियम बनाते हैं और आदेश देते हैं।

8. स्थानीय स्वशासन पर देख-रेख (Supervision over the Local Self-government Institutions)भारत में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं स्थापित की गई हैं। नगरों में नगरपालिकाएं तथा कहीं-कहीं नगर निगम भी हैं। ग्रामों में पंचायतें, पंचायत समितियां तथा जिला परिषद् स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। बेशक ये संस्थाएं अपनी इच्छानुसार काम करती हैं, परन्तु इनके कार्यों पर देखभाल रखने और इनका पथ-प्रदर्शन करने का काम भी ज़िला प्रशासन को ही सौंपा गया है।

9. अन्य कार्य (Other Functions)-इन उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त और भी बहुत-से कार्य हैं जो भारतीय प्रशासन में महत्त्वपूर्ण हैं, परन्तु वे भी जिला प्रशासन द्वारा ही किए जाते हैं। जिलाधीश अपने जिले में जेलों की दशा पर निगरानी रखता है, लोगों को अस्त्र-शस्त्र रखने, लाने या ले जाने, खरीदने और बेचने के लाइसेंस देता है, मन्त्रियों तथा अन्य उच्चाधिकारियों की सुरक्षा की व्यवस्था करता है और कानून तथा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उचित कदम उठा सकता है। जनगणना का काम भी जिला प्रशासन के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। सरकार का शायद ही ऐसा कोई काम हो जो जिला प्रशासन की सहायता किए बिना हो सकता हो।

स्पष्ट है कि भारतीय प्रशासन की दृष्टि से लोगों के जीवन में जिला प्रशासन का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। श्री एस० एस० खेड़ा का यह कथन सत्य ही है कि “जिला प्रशासन एक अच्छी इकाई प्रमाणित हुआ है। यह एक व्यावहारिक या यथार्थ इकाई भी सिद्ध हुआ है। यह समय के परीक्षण में पूरा उतरा है।” (“A district has proved a good unit of administration. It has proved a practical unit. It has stood the test of times—S.S. Khera”)

प्रश्न 2.
ज़िलाधीश की नियुक्ति, शक्तियों, कार्यों तथा स्थिति का विवेचन करो।
(Discuss the appointment, powers, functions and position of the Deputy Commissioner.)
उत्तर-
ज़िला भारतीय प्रशासन की एक प्रमुख इकाई है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार, “भारत की भूमि का प्रत्येक इंच जिले का भाग होता है और हर जिले का प्रमुख एक अधिकारी होता है। जिसे कुछ प्रान्तों में कलैक्टर (Collector) तथा कुछ प्रान्तों में जिलाधीश के नाम से पुकारा जाता है।” जिले का समस्त प्रशासन एक जिला अधिकारी (District Officer) के अधीन होता है जिसे पंजाब और हरियाणा में जिलाधीश (उपायुक्त या Deputy Commissioner), उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में कलैक्टर (Collector) और कुछ अन्य राज्यों में जिला मैजिस्ट्रेट (District Magistrate) के नाम से पुकारा जाता है।

जिलाधीश की नियुक्ति (Appointment of the Deputy Commissioner)-जिलाधीश के पद पर भारतीय प्रशासकीय सेवा (I.A.S.) का वरिष्ठ सदस्य ही नियुक्त किया जाता है। कई बार राज्य असैनिक सेवा के किसी वरिष्ठ सदस्य को भी इस पद पर नियुक्त कर देता है। जिले में जिलाधीश की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है और वह उसी समय तक इस पद पर रहता है जब तक राज्य सरकार चाहे। राज्य सरकार उसे पद से हटा कर किसी अन्य पद पर नियुक्त कर सकती है।

शक्तियाँ तथा कार्य (Powers and Functions)-ज़िलाधीश को जिले में राज्य सरकार के कान, आँख, मुँह और हाथ कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि उसे कई रूप में कार्य करना पड़ता है। वह जिलाधीश है, कलैक्टर है, जिला मैजिस्ट्रेट है, ज़िले का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है तथा सभी स्वशासन संस्थाओं पर निगरानी रखता है। विभिन्न क्षेत्रों में उसकी शक्तियां तथा कार्य निम्नलिखित हैं-

1. कलैक्टर के रूप में (As a Collector)-जिलाधीश कलैक्टर के रूप में निम्नलिखित कार्य करता है-

  • वह ज़िले के राजस्व प्रशासन का अध्यक्ष है और जिले में भू-राजस्व इकट्ठा करने का उत्तरदायित्व उसी का है।
  • राजस्व विभाग के अन्य सभी अधिकारी तथा कर्मचारी जैसे कि डिप्टी कलैक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी, लम्बरदार आदि ज़िलाधीश के अधीन कार्य करते हैं।
  • वह राजस्व के मामलों में अन्य अधिकारियों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनता है।

2. जिला मैजिस्ट्रेट के रूप में (As a District Magistrate)-ज़िलाधीश को जिला मैजिस्ट्रेट के अधिकार भी प्राप्त हैं। इस रूप में वह निम्नलिखित कार्य करता है

  • वह समस्त जिले में शान्ति स्थापित करने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने का ज़िम्मेदार है।
  • जब भी ज़िले या उसके किसी भाग में कानून और शान्ति के गड़बड़ होने की सम्भावना हो तो वह उचित कार्यवाही कर सकता है।
  • कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उसे धारा 144 लगाने का अधिकार है। इसके अन्तर्गत वह सभाओं, जुलूसों तथा चार से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबन्ध लगा सकता है।
  • जिले में स्थित पुलिस अधिकारियों को कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के आदेश दे सकता है।
  • वह जिले में स्थित सब जेलों का निरीक्षण कर सकता है और कैदियों को उचित सुविधाएं प्रदान करने के बारे में आदेश दे सकता है।
  • वह हथियारों, विस्फोटकों, पेट्रोल आदि के बारे में लाइसेंस देता है तथा उसकी आज्ञा के बिना कोई व्यक्ति अस्त्र नहीं रख सकता और न ही उन्हें बेच सकता है।
  • वह जिले में पुलिस थानों का निरीक्षण कर सकता है और शासन व्यवस्था सम्बन्धी आदेश दे सकता है।
  • वह पासपोर्ट (Passport) तथा वीजा (Visas) जारी करने के लिए सिफ़ारिश करता है।

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3. जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में (As a Chief Executive Officer of the District)जिलाधीश जिले का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है और जिले के अन्दर सभी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है तथा शासन व्यवस्था को बनाए रखने का उत्तरदायी है। इस रूप में उसे अग्रलिखित कार्य करने पड़ते हैं

  • वह ज़िले में शासन व्यवस्था को बनाए रखने का उत्तरदायी है।
  • वह जिले में राज्य सरकार का प्रतिनिधि है और उसके सभी कानूनों तथा आदेशों को जिले में लागू करने का उत्तरदायी है तथा जिले में सरकार के हितों की देखभाल करता है।
  • जिले की प्रशासन सम्बन्धी रिपोर्ट सरकार को भेजना उसका कर्तव्य है।
  • जिला प्रशासन के सभी कर्मचारी और विशेषकर राजस्व विभाग तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी कर्मचारी उसके अधीन काम करते हैं।
  • जिले में स्थित अन्य सभी सरकारी विभाग उसकी देख-रेख में कार्य करते हैं।
  • वह प्रशासन के विरुद्ध जनता की सब प्रकार की शिकायतें सुनता है और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करता है।
  • जिला स्तर पर काम करने वाले तथा गांव में काम करने वाले बहुत-से अधिकारियों की नियुक्ति ज़िलाधीश करता है जैसे कि गांव का चौकीदार, लम्बरदार, जैलदार, चपरासी और कई राज्यों में क्लर्क आदि भी।
  • वह मुख्य कार्यकारी अधिकारी होने के नाते जिले में स्थित सभी पागलखानों, सुधारालयों, अन्धविद्यालयों, अनाथ आश्रमों तथा अपाहिज घरों आदि के कार्यों की देख-रेख करता है और उनमें सुधार के लिए आवश्यक कदम भी उठा सकता है।
  • वह राज्य सरकार को जिले का अनुमानित बजट पेश करता है।
  • वह जिले में स्थित स्थानीय स्व-शासन संस्थाओं जैसे कि पंचायत समिति, जिला परिषद्, नगरपालिका आदि के काम पर निगरानी रखता है और यदि आवश्यक समझे तो उसके किसी प्रस्ताव को पास होने या लागू होने से रोक सकता है।

4. (As the Chief Development Officer of the District),

  • वह जिले में सभी विकास और निर्माण कार्यों के कार्यान्वित किए जाने का जिम्मेवार है।
  • वह ज़िले की विकास तथा नियोजन सम्बन्धी समिति का अध्यक्ष होता है और जिले के विकास तथा योजना सम्बन्धी सभी कार्यक्रम उसके परामर्श से ही बनते हैं।
  • पंचायती राज के अन्तर्गत सामुदायिक विकास के सभी कार्य पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को सौंप दिए गए हैं। जिलाधीश जिला परिषद् का पदेन सदस्य होता है।
  • जिलाधीश को पंचायती राज संस्थाओं द्वारा पास किए गए प्रस्तावों को रद्द करने का अधिकार है।
  • वह अपने जिले में कृषि सहकारिता, पशु-पालन, घरेलू उद्योग आदि का विकास करने के लिए आवश्यक आदेश दे सकता है।

5. चुनाव अधिकारी के रूप में (As a Returning Officer)-जिलाधीश जिले में संसद् तथा विधानसभा तथा अन्य किसी स्तर के चुनाव के लिए पूर्ण सहायता देता है। वह ज़िले में चुनाव का उचित प्रबन्ध करने के लिए जिम्मेवार होता है। अपने जिले से चुनाव शान्तिपूर्वक तथा निष्पक्ष ढंग से करवाने के लिए वह अनेक अधिकारियों को नियुक्त करता है और उन्हें उचित प्रशिक्षण देता है।

6. ज़िला जनगणना अधिकारी के रूप में (As A District Census Officer) ज़िलाधीश जिले की जनगणना के लिए उत्तरदायी होता है। वह इस कार्य के लिए अधिकारियों को नियुक्त करता है उन्हें उचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी करता है। जिले की जनगणना के पश्चात् वह जनगणना के आंकड़े राज्य सरकार को भेजता है।

ज़िलाधीश की स्थिति (Position of the Deputy Commissioner)-ज़िलाधीश का पद एक बड़ा ही महत्त्वपूर्ण पद है। वह अंग्रेजों के समय में तो जिले का निरंकुश शासक हुआ करता था। पलांदे ने जिलाधीश को “ज़िले में प्रान्तीय सरकार की आँखं, कान, मुंह और हाथ बताया है।” (According to Plande the Deputy Commissioner is, “The eyes, the ears, the mouth and the hands” of the provincial in the district.) यह बात काफ़ी सीमा तक सत्य है। राज्य सरकार ने अपने सभी कार्य जिलाधीश के कन्धों पर डाल दिए हैं। सरकार जिले में जो भी कार्य करना चाहती है, उसे जिलाधीश को सौंप दिया जाता है। जिले में कोई भी काम उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं हो सकता। एक लेखक का कहना है कि “इस समय जिला प्रशासन के समस्त सूत्र डिप्टी कमिश्नर के हाथों में ही केन्द्रित हैं।”

स्वतन्त्रता के पश्चात् उसकी स्थिति में परिवर्तन होते हुए भी उसका महत्त्व कम नहीं हुआ। वह आज भी ज़िला प्रशासन का अध्यक्ष है और जिले में राज्य सरकार का हर उद्देश्य से प्रतिनिधि है। आज भी राज्य सरकारें प्रशासन के सभी कामों में जिलाधीश की ओर देखती हैं और जिला प्रशासन की सफलता जिलाधीश की योग्यता, क्षमता, बुद्धिमत्ता और व्यक्तिगत चरित्र पर बहुत कुछ निर्भर है। एक योग्य जिलाधीश अपने जिले की बहुत उन्नति कर सकता है।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.
जिला प्रशासन की कोई चार विशेषताएं बताइये।
उत्तर-
जिला प्रशासन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं-

  • विकास का परिणाम- भारत में वर्तमान जिला प्रशासन एक लम्बी ऐतिहासिक और विकासकारी प्रक्रिया का परिणाम है। जिला प्रशासन का अस्तित्व मुग़ल व ब्रिटिश शासन से पहले था।
  • भारतीय प्रशासन की मुख्य इकाई-जिला प्रशासन भारतीय प्रशासन की मुख्य इकाई है क्योंकि जिला स्तर पर सभी सरकारी विभागों के कार्यकाल स्थापित किए गए हैं। इन्हीं विभागों के माध्यम से सरकार अपना कार्य करती है।
  • जिला प्रशासन राज्य सरकार के अधीन-जिला प्रशासन राज्य सरकार के नियन्त्रण में कार्य करता है। राज्य सरकार जिला प्रशासन को अनेक तरीकों से अपने नियन्त्रण में रखती है।
  • कार्यों का विभाजन-जिला प्रशासन के प्रशासनिक कुशलता व सुविधा की दृष्टि से उप-मण्डलों, तहसीलों, उप-तहसीलों में विभाजित किया जाता है।

प्रश्न 2.
जिला प्रशासन के किन्हीं चार अधिकारियों का संक्षिप्त विवरण दें।
उत्तर-
जिला स्तर पर कार्यरत प्रमुख अधिकारी इस प्रकार हैं-

  • जिलाधीश-ज़िलाधीश समस्त जिला प्रशासन का अध्यक्ष होता है। वह जिले में राज्य सरकार का प्रतिनिधि है और सरकार की समस्त शक्तियां, अधिकार तथा दायित्व उसमें निहित हैं।
  • पुलिस अधीक्षक-जिले में पुलिस विभाग का अध्यक्ष पुलिस अधीक्षक होता है। जिले के समस्त पुलिस कर्मचारी उसकी देख-रेख में कार्य करते हैं। वह जिले में शान्ति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिलाधीश के अधीन होता है और कार्य करता है।
  • ज़िला तथा सैशन जज-ज़िले का न्याय संगठन एक ज़िला तथा सैशन जज के अधीन होता है। जिला तथा सैशन जज उच्च न्यायालय के अधीन होता है।
  • जिला शिक्षा अधिकारी-ज़िले में शिक्षा विभाग के सभी कार्य जिला शिक्षा अधिकारी की देख-रेख में होते हैं जिसकी नियुक्ति शिक्षा विभाग द्वारा होती है। वह प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों पर नियन्त्रण रखता है। जिले में शिक्षा का प्रबन्ध करने और उसके सुप्रबन्ध के लिए वह उत्तरदायी है।

प्रश्न 3.
जिला प्रशासन का महत्त्व स्पष्ट कीजिए।
उत्तर-
ज़िला प्रशासन भारतीय प्रशासन की एक मुख्य इकाई है। जिला स्तर पर ही राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यालय स्थापित होते हैं। यहां तक कि केन्द्रीय सरकार के भी कई कार्यालय जिला स्तर पर स्थापित हैं। राज्य सरकार अपना समस्त प्रशासन जिला अधिकारियों के द्वारा ही चलाती है और जनता की जानकारी भी ज़िला प्रशासन के द्वारा ही प्राप्त करती है। सरकार की सभी शक्तियां जिला स्तर पर जिला प्रशासन के अध्यक्ष ज़िलाधीश को दी गई हैं। जिला प्रशासन के द्वारा ही सरकार कानून और व्यवस्था को बनाए रखती है, राजस्व एकत्र करती है और यहां तक कि आपातकाल में पीड़ितों को सहायता भी प्रदान करती है। जिला प्रशासन की मदद से ही अनेक सामुदायिक विकास योजनाएं लागू की जाती हैं। सरकार जिला प्रशासन के माध्यम से ही सुनती, देखती और क्रिया करती है। राज्य सरकारों की कुशलता व अकुशलता जिला प्रशासन पर निर्भर करती है। सरकार की नीतियों का निर्माण नई दिल्ली और राज्य की राजधानियों में होता है, लेकिन उनका क्रियान्वयन (Implementation) जिला प्रशासन द्वारा ही होता है। अतः जिला प्रशासन का भारतीय प्रशासन में मौलिक योगदान है।

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प्रश्न 4.
कलैक्टर के रूप में जिलाधिकारी की भूमिका की विवेचना कीजिए। (Textual Ouestion)
उत्तर-
जिलाधीश की नियुक्ति सबसे पहले राजस्व इकट्ठा करने के उद्देश्य से ही की गई थी। जिले में राजस्व इकट्ठा करने का वह उत्तरदायी है और अन्य सभी प्रकार के टैक्स इकट्ठा करवाने की ओर ध्यान देता है। लगान वसूल करने के कारण ही उसे कलैक्टर अर्थात् इकट्ठा करने वाला कहा जाता है। इस रूप में उसके निम्नलिखित कार्य हैं-

  • वह जिले के राजस्व प्रशासन का अध्यक्ष है और जिले में भू-राजस्व इकट्ठा करने का उत्तरदायित्व उसी का है।
  • राजस्व विभाग के अन्य सभी अधिकारी तथा कर्मचारी जैसे कि डिप्टी कलैक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी, लम्बरदार आदि जिलाधीश के अधीन कार्य करते हैं।
  • वह राजस्व के मामलों में अन्य अधिकारियों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनता है।
  • आवश्यकता पड़ने पर वह तकावी ऋण का विभाजन करता है और तकावी ऋण को वसूल करने का उत्तरदायी है।
  • वह भूमि व्यवस्था से सम्बन्धित अनेक विषयों का प्रशासन करता है और भूमि रिकॉर्ड के सभी कर्मचारी उसके अधीन काम करते हैं।
  • वह जिले में भूमि-सम्बन्धी तथा कृषि-सम्बन्धी आंकड़ों का प्रबन्ध करता है और उन्हें एकत्रित करवाता है।
  • जिले में अन्य सभी प्रकार के ऋण उसके माध्यम से दिए जाते हैं और वह उन्हें वसूल करता या करवाता है।
  • वह भूमि प्राप्ति के कार्य (Land Acquisition Work) का जिले में प्रशासन करता है।
  • जिले का कोष उसके अधीन तथा उसके नियन्त्रण में रहता है और वह जब चाहे खज़ानों तथा उप-खज़ानों का निरीक्षण करता है।

प्रश्न 5.
‘जिले का मुख्य कार्यालय राज्य की एक उप-राजधानी सा लगता है।’ इस कथन की विवेचना कीजिए।
उत्तर-
जिला मुख्यालय (District Headquarter) जिला प्रशासन की महत्त्वपूर्ण शीर्षस्थ इकाई है। जिला मुख्यालय कई विभागों में बंटा होता है, जिसके पद सोपान के शीर्ष पर जिलाधीश होता है। जिलाधीश ज़िले का प्रथम नागरिक, सेवक तथा मुख्य कार्यकारी होता है। जिला मुख्यालय के प्रत्येक विभाग को उप-विभागों, शाखाओं, सैक्शनों तथा उप-सैक्शनों में विभाजित किया जाता है। एक जिले में लागू होने वाली सभी नीतियां एवं कार्यक्रम जिला मुख्यालय स्तर पर ही तैयार होती हैं। जिले की सभी नीतियां जिला अधिकारियों द्वारा लागू की जाती हैं। जिले का समस्त सरकारी वर्ग जिला मुख्यालय में ही होता है। इसीलिए जिला मुख्यालय को जिला प्रशासन का हृदय व केन्द्र कहा जाता है। राज्य प्रशासन में जिला मुख्यालय की व्यवस्थित तथा महत्त्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए जिला मुख्यालय को लघु सचिवालय अथवा राज्य की उप-राजधानी का नाम दिया गया है।

प्रश्न 6.
जिलाधीश के जिला मैजिस्ट्रेट के रूप में दो कार्य लिखो।
उत्तर-

  1. ज़िलाधीश समस्त ज़िले में शान्ति स्थापित करने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। जब भी ज़िले या उसके किसी भाग में कानून या शान्ति के गड़बड़ होने की सम्भावना हो तो वह उचित कार्यवाही कर सकता है।
  2. जिलाधीश को कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए धारा-144 लगाने का अधिकार है। इसके अन्तर्गत वह सभाओं, जुलूसों तथा चार से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबन्ध लगा सकता है।

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.
जिला प्रशासन की कोई दो विशेषताएं बताइये।
उत्तर-
ज़िला प्रशासन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं-

  1. विकास का परिणाम- भारत में वर्तमान जिला प्रशासन एक लम्बी ऐतिहासिक और विकासकारी प्रक्रिया का परिणाम है। जिला प्रशासन का अस्तित्व मुग़ल व ब्रिटिश शासन से पहले था।
  2. भारतीय प्रशासन की मुख्य इकाई-जिला प्रशासन भारतीय प्रशासन की मुख्य इकाई है क्योंकि जिला स्तर पर सभी सरकारी विभागों के कार्यकाल स्थापित किए गए हैं। इन्हीं विभागों के माध्यम से सरकार अपना कार्य करती है।

प्रश्न 2.
कलैक्टर के रूप में जिलाधिकारी की भूमिका की विवेचना कीजिए।
उत्तर-

  1. वह जिले के राजस्व प्रशासन का अध्यक्ष है और जिले में भू-राजस्व इकट्ठा करने का उत्तरदायित्व उसी का है।
  2. राजस्व विभाग के अन्य सभी अधिकारी तथा कर्मचारी जैसे कि डिप्टी कलैक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी, लम्बरदार आदि ज़िलाधीश के अधीन कार्य करते हैं।

प्रश्न 3.
जिलाधीश के जिला मैजिस्ट्रेट के रूप में दो कार्य लिखो।
उत्तर-

  1. जिलाधीश समस्त जिले में शान्ति स्थापित करने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है।
  2. जिलाधीश को कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए धारा-144 लगाने का अधिकार है।

प्रश्न 4.
जिलाधीश के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में दो कार्य लिखें।
उत्तर-

  1. ज़िलाधीश जिले में शासन व्यवस्था को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है।
  2. जिले में स्थित अन्य सभी सरकारी विभाग जिलाधीश की देख-रेख में कार्य करते हैं।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

प्रश्न I. एक शब्द/वाक्य वाले प्रश्न-उत्तर-

प्रश्न 1. भारतीय प्रशासन की आधारभूत इकाई क्या है ?
उत्तर-ज़िला।

प्रश्न 2. जिला प्रशासन का कोई एक कार्य लिखें।
उत्तर-कानून व व्यवस्था को बनाये रखना।

प्रश्न 3. जिलाधीश की नियुक्ति कौन करता है ?
उत्तर-राज्य सरकार।

प्रश्न 4. भारतीय प्रशासन व्यवस्था की प्रमुख इकाई क्या है ?
उत्तर–भारतीय प्रशासन व्यवस्था की प्रमुख इकाई जिला प्रशासन है।

प्रश्न 5. भारत में किस वर्ष कलैक्टर का पद सजित किया गया ?
उत्तर- भारत में जिला कलैक्टर के पद का सृजन 1872 में हुआ।

प्रश्न 6. जिला प्रशसन को वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का श्रेय किसे है ?
उत्तर भारत में जिला प्रशासन को वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का श्रेय लॉर्ड कार्नवालिस को है।

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प्रश्न 7. जिला प्रशासन का अर्थ स्पष्ट करें।
उत्तर – एक क्षेत्र में, जिसे कानून द्वारा जिले के नाम से पुकारा जाता है, में सरकार के सभी कार्यों का बन्दोबस्त

प्रश्न 8. जिला प्रशासन के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है ?
उत्तर – जिले के प्रशासनिक अध्यक्ष को जिलाधीश कहा जाता है।

प्रश्न 9. जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है ?
उत्तर-जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य अपने क्षेत्र में शान्ति-व्यवस्था की स्थापना करना है।

प्रश्न 10. हरियाणा व पंजाब में जिला प्रशासन व राज्य प्रशासन के मध्य किसकी स्थापना की गई है ?
उत्तर-जिला प्रशासन व राज्य प्रशासन के मध्य हरियाणा व पंजाब में ‘मण्डल’ (Division) की व्यवस्था की गई है।

प्रश्न 11. मण्डल के मुख्य अधिकारी को क्या कहते हैं ?
उत्तर-मण्डल के मुख्य अधिकारी को मण्डल आयुक्त कहते हैं।

प्रश्न 12. मण्डल आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है ?
उत्तर-मण्डल आयुक्त की नियुक्ति राज्य मुख्यालय की सिफ़ारिश पर राज्यपाल द्वारा की जाती है।

प्रश्न II. खाली स्थान भरें-

1. समस्त राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों को ………….. में बांटा गया है।
2. …………….. के अनुसार कलैक्टर प्रान्तीय सरकार की आंखें, कान, मुंह और हाथ सब कुछ है।
3. जिलाधीश के पद पर ………… का वरिष्ठ सदस्य ही नियुक्त किया जाता है।
उत्तर-

  1. ज़िलों
  2. प्लांदे
  3. भारतीय प्रशासनिक सेवा।

प्रश्न III. निम्नलिखित में से सही एवं ग़लत का चुनाव करें-

1. भारतीय भूमि का एक-एक इंच जिले का भाग है।
2. प्राकृतिक संकट के समय जिला प्रशासन लोगों की कोई मदद नहीं कर पाता।
3. जिलाधीश जिले में शासन व्यवस्था को बनाए रखने का उत्तरदायी होता है।
उत्तर-

  1. सही
  2. ग़लत
  3. सही।

प्रश्न IV. बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1.
यह कथन किसका है, “ज़िले में सरकार के समस्त कार्यों के संग्रह को जिला प्रशासन कहा जाता
(क) श्री खेरा
(ख) कौटिल्य
(ग) एम० पी० शर्मा
(घ) बलदेव सिंह।
उत्तर-
(क) श्री खेरा।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 32 जिला प्रशासन

प्रश्न 2.
जिलाधीश निम्न में से कौन-सा कार्य करता है ?
(क) भू-राजस्व एकत्र करना
(ख) ज़िले में शाति एवं व्यवस्था बनाये रखना।
(ग) राज्य सरकार को जिले का अनुमानित बजट पेश करना।
(घ) उपरोक्त सभी।
उत्तर-
(घ) उपरोक्त सभी।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 31 राज्य विधानमण्डल

Punjab State Board PSEB 11th Class Political Science Book Solutions Chapter 31 राज्य विधानमण्डल Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 11 Political Science Chapter 31 राज्य विधानमण्डल

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

प्रश्न 1.
राज्य की विधानसभा की रचना और शक्तियां बताओ।
(Explain the composition and powers of the State Legislative Assembly.)
उत्तर-
सभी राज्यों में कानून-निर्माण के लिए विधानमण्डल की व्यवस्था की गई है। कुछ राज्यों में विधानमण्डल के दो सदन हैं और कुछ में केवल एक ही सदन रखा गया है। विधानसभा दोनों ही प्रकार के विधानमण्डलों में है। विधानसभा विधानमण्डल का निम्न सदन है जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है।

रचना (Composition) संविधान में विधानसभा के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं की गई बल्कि अधिकतम और न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 170 (1) के अनुसार विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60 से कम और 500 से अधिक नहीं हो सकती। राज्य की विधानसभा की संख्या राज्य की जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाती है। पंजाब की विधानसभा में 117 सदस्य हैं। सबसे अधिक सदस्य उत्तर प्रदेश में हैं जिसकी विधानसभा की सदस्य संख्या 403 है। विधानसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं और भारत के प्रत्येक स्त्री-पुरुष को जिसकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक हो, मत डालने का अधिकार है ! अनुसूचित, आदिम व पिछड़ी हुई जातियों के लिए स्थान तो निश्चित हैं, परन्तु उनका निर्वाचन संयुक्त प्रणाली के आधार पर ही होता है। राज्यपाल एंग्लो-इण्डियन समुदाय का एक सदस्य विधानसभा में मनोनीत कर सकता है, यदि उसकी दृष्टि में इस समुदाय की जनसंख्या राज्य में विद्यमान हो और उसको चुनाव में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिला हो।

योग्यताएं (Qualifications)-राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक है-

  1. वह भारत का नागरिक हो।
  2. वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
  3. वह किसी सरकारी लाभदायक पद पर न हो।
  4. संघीय संसद् द्वारा बनाई गई योग्यताएं रखता हो।
  5. वह दिवालिया या पागल न हो तथा।
  6. किसी न्यायालय द्वारा इस पद के लिए अयोग्य घोषित न किया गया हो।

अवधि (Term) विधानसभा की अवधि पांच वर्ष है। इसके सभी सदस्यों का चुनाव एक साथ होता है। राज्यपाल 5 वर्ष से पहले भी जब चाहे विधानसभा को भंग करके दोबारा चुनाव करवा सकता है। संकट के समय विधानसभा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

अधिवेशन (Sessions)-राज्यपाल विधानसभा और विधानपरिषद् के अधिवेशन किसी समय भी बुला सकता है। परन्तु दो अधिवेशनों के बीच 6 मास से अधिक समय नहीं बीतना चाहिए। राज्यपाल दोनों सदनों का सत्रावसान भी कर सकता है।

गणपूर्ति (Quorum) विधानसभा की बैठकों में कार्यवाही प्रारम्भ होने के लिए यह आवश्यक है कि विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग उपस्थित हो।

वेतन और भत्ते (Salary and Allowances)-विधानसभा के सदस्यों के वेतन तथा भत्ते राज्य के विधानमण्डल द्वारा निश्चित किए जाते हैं।

सदस्यों को विशेषाधिकार (Privileges of the Members)-विधानसभा के सदस्यों को लगभग वही विशेषाधिकार प्राप्त हैं जो संसद् के सदस्यों को प्राप्त हैं। विधानसभा के सदस्यों को सदन में भाषण देने की स्वतन्त्रता दी गई है। उनके द्वारा सदन में प्रकट किए गए किसी विचार या कही गई किसी बात के आधार पर किसी न्यायालय में कोई मुकद्दमा नहीं चलाया जा सकता है। विधानसभा के सदस्यों को सदन के अधिवेशन के आरम्भ होने से 40 दिन पहले से लेकर अधिवेशन के समाप्त होने के 40 दिन बाद तक दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

विधानसभा के पदाधिकारी (Officers of the Legislative Assembly)-विधानसभा का एक अध्यक्ष (Speaker) होता है और एक उपाध्यक्ष। इन दोनों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से ही होता है। अध्यक्ष का काम सभा की बैठकों में सभापतित्व करना, उनमें शान्ति और व्यवस्था को बनाए रखना, सदस्यों को बोलने की स्वीकृति देना, बिलों पर मतदान करवाना तथा निर्णयों की घोषणा करना है।

missing (Powers and Functions of the Legislative Assembly)—fG राज्यों में विधानमण्डल का एक सदन है वहां पर विधानमण्डल की सभी शक्तियों का प्रयोग विधानसभा द्वारा किया जाता है और जिन राज्यों में विधानमण्डल के दो सदन हैं, वहां पर भी विधानसभा अधिक प्रभावशाली है। विधानसभा की मुख्य शक्तियां निम्नलिखित हैं-

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 31 राज्य विधानमण्डल

1. विधायिनी शक्तियां (Legislative Powers)—विधानसभा को राज्य-सूची तथा समवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने के लिए बिल पास करने का अधिकार है। यदि विधानमण्डल द्विसदनीय है तो विधेयक वहां से विधानपरिषद् के पास जाता है। विधानपरिषद् यदि उसे रद्द कर दे या तीन महीने तक उस पर कोई कार्यवाही न करे या उसमें ऐसे संशोधन कर दे जो विधानसभा को स्वीकृत न हों तो विधानसभा उस विधेयक को दोबारा पास कर सकती है और उसे विधानपरिषद् के पास भेजा जाता है। यदि विधानपरिषद् उस बिल पर दोबारा एक महीने तक कोई कार्यवाही न करे या उसे रद्द कर दे या उसमें ऐसे संशोधन कर दे जो विधानसभा को स्वीकृत न हों, तो इन अवस्थाओं में वह बिल दोनों सदनों द्वारा पास समझा जाएगा। दोनों सदनों या एक सदन के पास होने के बाद बिल राज्यपाल के पास जाता है।

2. वित्तीय शक्तियां (Financial Powers)-राज्य के वित्त पर विधानसभा का ही नियन्त्रण है। धन-बिल केवल विधानसभा में ही पेश हो सकते हैं। वित्तीय वर्ष के आरम्भ होने से पहले राज्य का वार्षिक बजट भी इसी के सामने प्रस्तुत किया जाता है। विधानसभा की स्वीकृति के बिना राज्य सरकार न कोई टैक्स लगा सकती है और न ही धन खर्च कर सकती है। विधानसभा के पास होने के बाद धन-बिल विधानपरिषद् के पास भेजा जाता है। (यदि विधानमण्डल द्विसदनीय है) जो उसे अधिक-से-अधिक 14 दिन तक पास होने से रोक सकती है। विधानपरिषद् चाहे धन-बिल को रद्द करे या 14 दिन तक उस पर कोई कार्यवाही न करे, तो वह दोनों सदनों द्वारा पास समझा जाता है और राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है जिसे धन-बिल पर अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ती है।

3. कार्यपालिका पर नियन्त्रण (Control over the Executive)-विधानमण्डल को कार्यकारी शक्तियां भी मिली हुई हैं। विधानसभा का मन्त्रिपरिषद् पर पूर्ण नियन्त्रण है। मन्त्रिपरिषद् अपने समस्त कार्यों व नीतियों के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। विधानसभा के सदस्य मन्त्रियों की आलोचना कर सकते हैं, प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। विधानसभा चाहे तो मन्त्रिपरिषद् को हटा भी सकती है। विधानसभा मन्त्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करके अथवा धन-बिल को अस्वीकृत करके अथवा मन्त्रियों के वेतन में कटौती करके अथवा सरकार के किसी महत्त्वपूर्ण बिल को अस्वीकृत करके मन्त्रिपरिषद् को त्याग-पत्र देने के लिए मजबूर कर सकती है।

4. संवैधानिक कार्य (Constitutional Functions) संविधान में कई ऐसे अनुच्छेद हैं जिनमें संसद् अकेले संशोधन नहीं कर सकती। ऐसे अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए आधे राज्यों के विधानमण्डलों की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। अतः विधानपरिषद् के साथ मिलकर (यदि विधानमण्डल द्विसदनीय है) विधानसभा संविधान के संशोधन में भाग लेती है।

5. चुनाव सम्बन्धी कार्य (Electoral Functions)

  • विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार है। यह अधिकार विधानपरिषद् को प्राप्त नहीं है।
  • विधानसभा के सदस्य विधानपरिषद् में 1/3 सदस्यों को चुनते हैं।
  • विधानसभा के सदस्य ही राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधियों को चुन कर भेजते हैं।
  • राज्य विधानसभा के सदस्य अपने में से एक को अध्यक्ष और किसी दूसरे को उपाध्यक्ष चुनते हैं।

6. अन्य कार्य (Other Functions)-राज्य की विधानसभाओं को कुछ और भी कार्य करने पड़ते हैं जोकि इस प्रकार हैं-

  • विधानसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके विधानपरिषद् की स्थापना तथा समाप्ति की प्रार्थना कर सकती है और संसद् इस प्रार्थना के अनुसार कानून बनाती है।
    7 अप्रैल, 1993 को पंजाब की विधानसभा ने विधानपरिषद् की स्थापना के लिए प्रस्ताव पास किया।
  • विधानसभा विधानपरिषद् के साथ मिलकर (यदि विधानपरिषद् हो) लोक सेवा आयोग की शक्तियों को बढ़ा सकती हैं।
  • विधानसभा विधानपरिषद् के साथ मिल कर आकस्मिक कोष स्थापित कर सकती है।
  • राज्य की विधानसभा किसी व्यक्ति को सदन के विशेषाधिकारों के उल्लंघन करने पर दण्ड दे सकती है।
  • यदि कोई सदस्य विधानसभा का अनुशासन भंग करता है और सदन की कार्यवाही शान्तिपूर्वक नहीं चलने देता, तब सदन उस सदस्य को सदन से निलम्बित कर सकता है।
  • विधानसभा विरोधी दल के नेता को सरकारी मान्यता देने के लिए और उसे अन्य सुविधाएं देने के लिए बिल पास कर सकती है।

विधानसभा की स्थिति (Position of the Legislative Assembly)-राज्य के प्रशासन में विधानसभा का विशेष महत्त्व है। जिन राज्यों में विधानमण्डल का एक सदन है जैसे कि पंजाब, हरियाणा में, वहां पर राज्य की समस्त वैधानिक शक्तियां विधानसभा के पास हैं और जहां पर विधानमण्डल के दो सदन हैं, वहां पर भी कानून बनाने में विधानसभा ही प्रभावशाली सदन है। विधानपरिषद् विधानसभा द्वारा पास किए गए बिल को अधिक-से-अधिक चार महीने तक रोक सकती है। राज्य के धन पर पूर्ण नियन्त्रण विधानसभा का है। विधानपरिषद् धन बिल को केवल 14 दिन तक रोक सकती है। विधानसभा की स्वीकृति के बिना न कोई टैक्स लगाया जा सकता है और न ही कोई धन ख़र्च किया जा सकता है। मन्त्रिपरिषद् इसके प्रति उत्तरदायी है और विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पास करके इसको हटा सकती है। यहां तक कि विधानपरिषद् का अस्तित्व भी विधानसभा पर निर्भर करता है। विधानसभा की राज्यों में वही स्थिति है जो केन्द्र में लोकसभा की है।

प्रश्न 2.
राज्य की विधानपरिषद् की रचना, शक्तियों और कार्यों का वर्णन करो।
(Discuss the composition, powers and functions of State Legislative Council.)
उत्तर-
भारत के अनेक राज्यों में विधानमण्डल के दो सदन पाए जाते हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना। जिन राज्यों में विधानमण्डल के दो सदन पाए जाते हैं, वहां पर विधानमण्डल के ऊपरि सदन को विधानपरिषद् कहा जाता है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश इत्यादि राज्यों में विधानपरिषद् नहीं पाई जाती क्योंकि इन राज्यों में विधानमण्डल का एक ही सदन है। 7 अप्रैल, 1993 को पंजाब की विधानसभा ने विधानपरिषद् की स्थापना के लिए बहुमत से प्रस्ताव पारित किया।

रचना (Composition)—किसी भी राज्य की विधानपरिषद् के सदस्यों की संख्या 40 से कम और विधानसभा के 1/3 भाग से अधिक नहीं हो सकती। परन्तु जम्मू-कश्मीर की विधानपरिषद् में कुल 36 सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश की विधानपरिषद् की सदस्य संख्या 100 है। विधानपरिषद् में कुल सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते बल्कि अप्रत्यक्ष रूप में निम्नलिखित तरीके से चुने जाते हैं-

  1. लगभाग 1/3 सदस्य स्थानीय संस्थाओं के द्वारा चुने जाते हैं।
  2. लगभग 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं।
  3. लगभग 1/12 सदस्य राज्य में रहने वाले ऐसे व्यक्तियों द्वारा चुने जाते हैं जो कम-से-कम तीन वर्ष से किसी विश्वविद्यालय में स्नातक हों।
  4. लगभग 1/12 सदस्य राज्य की माध्यमिक पाठशालाओं या इससे उच्च शिक्षा संस्थाओं में कम-से-कम तीन वर्ष से अध्यापन कार्य करने वाले अध्यापकों द्वारा चुने जाते हैं।
  5. शेष लगभग 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से मनोनीत होते हैं जिन्हें विज्ञान, कला, साहित्य, समाज-सेवा आदि के क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव प्राप्त हो।

योग्यताएं (Qualifications) विधानपरिषद् का सदस्य निर्वाचित या मनोनीत होने के लिए किसी भी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक है-

  1. वह भारत का नागरिक हो।
  2. वह तीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
  3. वह किसी सरकारी लाभदायक पद पर आसीन न हो।
  4. वह विधि द्वारा निश्चित अन्य योग्यताएं रखता हो।
  5. वह संसद् द्वारा बनाए गए किसी कानून के अनुसार विधानपरिषद् का सदस्य बनने के लिए अयोग्य न हो।
  6. वह दिवालिया न हो, पागल न हो और किसी न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित न किया गया हो। यदि निर्वाचित होने के बाद भी उसमें ऐसी कोई अयोग्यता उत्पन्न हो जाए या लगातार 60 दिन तक सदन की स्वीकृति के बिना अधिवेशनों में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित किया जा सकता है।

अवधि (Term)-विधानपरिषद् एक स्थायी सदन है जिसके सदस्य राज्यसभा की भान्ति 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। परन्तु सभी सदस्य एक साथ नहीं चुने जाते। इनके 1/3 सदस्य प्रति दो वर्ष के पश्चात् अवकाश ग्रहण करते हैं परन्तु अवकाश ग्रहण करने वाले सदस्य दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। राज्यपाल विधानपरिषद् को भंग नहीं कर सकता।

गणपूर्ति (Quorum)-संविधान के अनुसार विधानपरिषद् का अधिवेशन आरम्भ होने के लिए आवश्यक है कि इसके सदस्यों का 1/10वां भाग सदस्य उपस्थित हों।

अधिवेशन (Session)-राज्यपाल विधानपरिषद् का अधिवेशन किसी भी समय बुला सकता है, परन्तु दो अधिवेशनों के बीच 6 मास से अधिक समय नहीं बीतना चाहिए। राज्यपाल प्रायः राज्य के विधानमण्डल के दोनों सदनों का अधिवेशन एक ही समय बुलाता है।

पदाधिकारी (Officials)-विधानसभा का एक सभापति और एक उप-सभापति होता है। इसका चुनाव विधानपरिषद् के सदस्य अपने में से ही करते हैं। इन्हें प्रस्ताव पास करके सदस्यों द्वारा हटाया भी जा सकता है परन्तु ऐसा प्रस्ताव उस समय तक पेश नहीं किया जा सकता जब तक कि इस आशय की पूर्व सूचना कम-से-कम 14 दिन पहले न दी गई हो। सभापति विधानपरिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करता है और अनुशासन बनाए रखता है ताकि विधानपरिषद् अपना कार्य ठीक प्रकार से कर सके। सभापति की शक्तियां व कार्य वहीं हैं जोकि विधानसभा के स्पीकर की हैं। सभापति की अनुपस्थिति में उप-सभापति इसकी अध्यक्षता करता है।

वेतन और भत्ते (Salary and Allowances)-विधानपरिषद् के सदस्यों को विधानमण्डल द्वारा निश्चित वेतन और भत्ते मिलते हैं जोकि विधानसभा के सदस्यों के समान होते हैं। इन्हें भी भाषण की स्वतन्त्रता है और सदन में कहे गए किसी शब्द के आधार पर इनके विरुद्ध कोई मुकद्दमा नहीं चलाया जा सकता।

शक्तियां और कार्य (Powers and Functions)-राज्य की विधानपरिषद् को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं

1. विधायिनी शक्तियां (Legislative Powers) विधानपरिषद् में उन सभी विषयों के सम्बन्ध में साधारण बिल पेश किया जा सकता है जिनका वर्णन राज्य सूची और समवर्ती सूची में पेश किया गया है। परन्तु उस बिल को तब तक राज्यपाल के पास नहीं भेजा जा सकता जब तक विधानसभा पास न करे अर्थात् विधानसभा की स्वीकृति के बिना कोई बिल कानून नहीं बन सकता। परन्तु विधानपरिषद् विधानसभा द्वारा पास किए गए बिल को अधिक-से-अधिक चार महीने (पहली बार तीन महीने और दूसरी बार एक महीना) तक रोक सकती है।

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2. वित्तीय शक्तियां (Financial Powers)-धन-बिल विधानपरिषद् में पेश नहीं हो सकता। बजट या धन-बिल विधानसभा के पास होने के बाद ही इसके पास आता है। यह बजट और धन-बिल पर विचार कर सकती है, परन्तु उसे रद्द नहीं कर सकती। विधानपरिषद् यदि धन-बिल को रद्द कर दे या 14 दिन तक उस पर कोई कार्यवाही न करे या उसमें ऐसे सुझाव देकर वापस कर दे जो विधानसभा को अस्वीकृत हों, तो वह बिल इन सभी दशाओं में दोनों सदनों द्वारा पास समझा जाएगा। स्पष्ट है कि राज्य के वित्त पर विधानपरिषद् को नाममात्र का अधिकार प्राप्त है।

3. कार्यपालिका शक्तियां (Executive Powers) विधानपरिषद् कार्यपालिका को प्रभावित कर सकती है, परन्तु उस पर नियन्त्रण नहीं रख सकती। विधानपरिषद् के सदस्य मन्त्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं और ‘काम रोको’ प्रस्ताव पेश करके मन्त्रिमण्डल की कमियों और भ्रष्टाचार पर प्रकाश डाल सकते हैं तथा उनकी आलोचना कर सकते हैं। बजट पर विवाद करते हुए भी विधानपरिषद् के सदस्य मन्त्रियों की कड़ी आलोचना कर सकते हैं। परन्तु मन्त्रिपरिषद् सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है और इसलिए विधानसभा मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर उसे अपदस्थ नहीं कर सकती।

4. संवैधानिक कार्य (Constitutional Function) विधानपरिषद् विधानसभा के साथ मिलकर संविधान के संशोधन में भाग लेती है परन्तु उसी समय जब कोई संशोधन बिल राज्यों की अनुमति के लिए भेजा जाए। परन्तु संविधान का बहुत कम भाग ऐसा है जिसे इस विधि से बदला जा सकता है।

विधानपरिषद् की स्थिति (Position of the Legislative Council) विधानपरिषद् विधानसभा के मुकाबले में एक बहुत ही गौण सदन है। यह अपने अस्तित्व के लिए विधानसभा पर निर्भर है। विधानसभा विधानपरिषद् की समाप्ति के लिए प्रार्थना कर सकती है और संसद् उस प्रस्ताव के आधार पर कानून बना देगी। इस एकमात्र कारण के आधार पर यह विधानसभा के सामने सिर नहीं उठा सकती, इसका मुकाबला करने की बात तो बहुत दूर की है। इसे न राज्य के कानून-निर्माण में कोई प्रभाव डालने का अधिकार है और न ही राज्य के प्रशासन को भी प्रभावित करने का। विधानपरिषद् विधानसभा की इच्छा के विरुद्ध कोई कानून पास नहीं कर सकती जबकि विधानपरिषद् विधानसभा द्वारा पास किए गए बिल को अधिक-से-अधिक चार मास के लिए रोक सकती है। कार्यपालिका पर विधानपरिषद् का नियन्त्रण नाममात्र का है। विधानपरिषद् के सदस्य मन्त्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, मन्त्रियों की आलोचना कर सकते हैं, परन्तु अविश्वास प्रस्ताव पास करके हटा नहीं सकते। राज्य के वित्त पर भी इस सदन का कोई नियन्त्रण नहीं है। धनबिल को विधानपरिषद् केवल 14 दिन तक रोक सकती है। संक्षेप में, विधानपरिषद् विधानसभा के मुकाबले में बिल्कुल शक्तिहीन तथा गौण सदन है।

प्रश्न 3.
राज्य विधानमण्डल की रचना की व्याख्या करा। राज्य विधानमण्डल की शक्तियां संक्षेप रूप में वर्णित करो।
(Discuss the Composition of State Legislature. Explain briefly the powers of the State Legislature.)
उत्तर-
प्रत्येक राज्य में कानून निर्माण के लिए विधानमण्डल की स्थापना की गई है। कुछ राज्यों में विधानमण्डल के दो सदन हैं जबकि कुछ राज्यों में विधानमण्डल का एक सदन है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडू, जम्मू-कश्मीर, आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में विधानमण्डल के दो सदन हैं जबकि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, केरल, आसाम, उड़ीसा इत्यादि में एक सदन है।
विधानमण्डल की रचना (Composition of State Legislature)-जिन राज्यों में द्विसदनीय विधानमण्डल है वहां विधानमण्डल के दो सदन हैं-विधानसभा तथा विधानपरिषद् । एक सदन वाले विधानमण्डल में केवल विधानसभा ही होती है।

(क) विधानसभा (Legislative Assembly)-प्रत्येक विधानण्डल में विधानसभा का होना आवश्यक है। यह सदन जनता का प्रतिनिधित्व करता है और इसके सभी सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। राज्यपाल को ऐंग्लो-इण्डियन जाति का एक सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है, यदि चुनाव में इस समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो सका हो। संविधान के अनुसार विधानसभा में अधिक-से-अधिक 500 तथा कम-से-कम 60 सदस्य हो सकते हैं। पंजाब विधानसभा की सदस्य संख्या 117 है जबकि हरियाणा में 90 सदस्य हैं।
विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति-

  1. भारत का नागरिक हो।
  2. 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
  3. किसी सरकारी लाभदायक पद पर आसीन न हो।
  4. कानून द्वारा निश्चित अन्य योग्यताएं रखता हो।
  5. पागल, दिवालिया, न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित न किया गया हो।
  6. विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले आजाद उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक है कि उसका नाम दस प्रस्तावकों द्वारा अनुमोदित किया जाए।

विधानसभा की अवधि 5 वर्ष है। परन्तु राज्यपाल मुख्यमन्त्री की सलाह पर इसे 5 वर्ष की अवधि से पहले भी भंग कर सकता है। संकटकाल में इसकी अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। विधानसभा का एक अध्यक्ष (Speaker) और एक उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) होता है, जिनका कार्य सदन में शान्ति बनाए रखना तथा सदन के काम का सुचारु रूप से संचालन करना है। ये दोनों अधिकारी विधानसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुने जाते हैं।

(ख) विधानपरिषद् (Legislative Council) विधानपरिषद् राज्य विधानमण्डल का ऊपरि सदन है। इसके सदस्यों की संख्या 40 से कम और विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। यह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते बल्कि इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित विधि के आधार पर होता है-

  1. लगभग 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित।
  2. लगभग 1/3 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित।
  3. लगभग 1/2 सदस्य राज्य में रहने वाले ऐसे सदस्यों द्वारा जो कम-से-कम तीन वर्ष से किसी विश्वविद्यालय के स्नातक हों, निर्वाचित।
  4. लगभग 1/12 सदस्य राज्य की माध्यमिक पाठशालाओं या इससे उच्च शिक्षा संस्थाओं में कम-से-कम तीन वर्षों से अध्यापन करने वाले अध्यापकों द्वारा निर्वाचित।
  5. शेष अर्थात् लगभग 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत ।

विधानपरिषद् का सदस्य वही नागरिक बन सकता है जिसमें निम्नलिखित योग्यताएं हों-

  1. वह भारत का नागरिक हो।
  2. 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
  3. वह किसी सरकारी लाभदायक पद पर आसीन न हो।
  4. वह कानून द्वारा निश्चित अन्य योग्यताएं रखता हो।
  5. वह पागल अथवा दिवालिया न हो, किसी न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित न किया गया हो।

विधानपरिषद् एक स्थायी सदन है और इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यपाल विधानसभा को भंग नहीं कर सकता। विधानपरिषद् का भी एक सभापति तथा एक उप-सभापति होता है जिसका चुनाव इसके सदस्य अपने में से ही करते हैं।

विधानमण्डल की शक्तियां और कार्य (Powers and Functions of the State Legislature)-राज्य विधानमण्डल को संसद् की तरह की प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं जिन्हें निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत बांटा जा सकता है-

1. विधायिनी शक्तियां (Legislative Powers)—राज्य विधानमण्डल उन विषयों पर जो राज्य के अधिकार क्षेत्र में हैं, कानून बना सकता है अर्थात् राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में दिए गए सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमण्डल को है। परन्तु समवर्ती सूची में दिए गए सभी विषयों पर बनाया गया कानून संसद् द्वारा उसी विषय पर पास किए हुए कानून के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। विधानमण्डल के द्वारा पास होने के बाद बिल राज्यपाल के पास जाता है और उसकी स्वीकृति मिलने के बाद ही वह कानून बन सकता है। राज्यपाल को साधारण बिलों पर एक बार निषेधाधिकार प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है।

2. वित्तीय शक्तियां (Financial Powers)-राज्य के वित्त पर विधानमण्डल का ही नियन्त्रण है। सरकार विधानमण्डल की स्वीकृति के बिना न कोई टैक्स लगा सकती है और न ही कोई धन ख़र्च कर सकती है। राज्यपाल का यह कर्त्तव्य है कि वह नया वर्ष आरम्भ होने से पहले अगले वर्ष का बजट विधानमण्डल के सामने पेश करवा, विधानमण्डल बजट पर विचार करता है और उसे पास या रद्द कर सकता है। राज्यपाल विधानमण्डल द्वारा पास किए गए धन-विधेयक पर अपनी स्वीकृति देने से इन्कार नहीं कर सकता।

3. कार्यपालिका पर नियन्त्रण (Control over the Executive)-विधानमण्डल के सदस्य मन्त्रियों से प्रशासन के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं, काम रोको प्रस्ताव पेश कर सकते हैं और विभिन्न तरीकों से सरकार के कार्यों तथा नीतियों की आलोचना करके उसे प्रभावित कर सकते हैं। विधानसभा के विश्वास-पर्यन्त ही मन्त्रिपरिषद् अपने पद पर रह सकती है। विधानसभा मन्त्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दे या किसी मन्त्री के वेतन में कमी करने का प्रस्ताव पास कर दे तो ये बातें मन्त्रिपरिषद् में विधानसभा के अविश्वास की सूचक हैं और मन्त्रिपरिषद् को अपना त्याग-पत्र देना ही पड़ता है।

4. अन्य कार्य (Other Functions)–

  • राज्य विधानमण्डल का निम्न सदन अर्थात् विधानसभा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं ; अनिर्वाचित सदस्यों को यह अधिकार नहीं है।
  • राज्य में विधानपरिषद् में चुने जाने वाले सदस्य भी विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं।
  • राज्य विधानमण्डल संविधान की महत्त्वपूर्ण धाराओं के संशोधन में भाग लेता है। संविधान की महत्त्वपूर्ण धाराओं को संशोधित करने के लिए आवश्यक है कि ऐसा प्रस्ताव संसद् के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पास होकर राज्यों के पास जाता है और वह उस समय तक लागू नहीं हो सकता जब तक कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमण्डल उसे स्वीकृत न कर लें। 42वें संशोधन और 44वें संशोधन को राज्यों के विधानमण्डलों के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया था।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 31 राज्य विधानमण्डल

राज्य विधानमण्डल की शक्तियों पर सीमाएं (Limitations on the Powers of the State Legislature)-राज्य विधानमण्डल की शक्तियों पर निम्नलिखित सीमाएं हैं-

  1. राज्य विधानमण्डल एक ऐसी संस्था है जिसके पास पूर्ण अधिकार नहीं हैं क्योंकि ये संविधान में संशोधन नहीं कर सकते।
  2. कई ऐसे बिल भी हैं जो राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना विधानमण्डल में पेश नहीं किए जा सकते। उदाहरणस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतन्त्रता पर रोक लगाने के विषय में बिल, व्यापार व वाणिज्य पर प्रतिबन्ध लगाने वाले बिल, आदि।
  3. विधानमण्डलों द्वारा पास किए कुछ बिलों को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना ये बिल पास नहीं हो सकते।
  4. संसद् राज्य सूची में लिखित विषयों के बारे में कानून बना सकती है। यह तभी होता है जब राज्यसभा इस उद्देश्य का प्रस्ताव पास कर दे कि अमुक विषय राष्ट्रीय महत्त्व का विषय बन गया है।
  5. संवैधानिक संकट के समय संसद् को राज्यसूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है।
  6. किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी के असफल हो जाने की घोषणा के समय केन्द्रीय संसद् को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।
  7. विदेशी शक्तियों से किए गए समझौते अथवा सन्धियों को क्रियात्मक रूप देने के लिए संसद् कोई भी कानून बनाकर राज्यों पर लागू कर सकती है।
  8. राज्यपाल की स्वेच्छाचारी शक्तियां भी राज्य की व्यवस्थापिका की शक्तियों पर प्रतिबन्ध हैं।

प्रश्न 4.
राज्य विधानमण्डल में बिल कैसे पास होता है ?
(How does a Bill become an Act in the State Legislature)

प्रश्न 4.
राज्य विधानमण्डल में अपनाई गई विधायिनी प्रक्रिया का वर्णन करो।
(Describe the Legislative procedure adopted in the State Legislative.)
अथवा राज्य विधानमण्डल में एक विधेयक कानून किस तरह बनता है ?
(How does a Bill become an act in the State Legislature ?)
उत्तर-
विधानमण्डल का मुख्य कार्य राज्य के लिए कानून बनाना है तथा उसका बहुत समय इस कार्य पर लगता है। संसद् की भान्ति इसमें भी साधारण तथा धन-बिल प्रस्तुत होते हैं तथा भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में से गुज़र कर एक्ट का रूप धारण करते हैं। साधारण बिल न केवल मन्त्रियों अपितु विधानसभा अथवा विधानपरिषद् के सदस्यों द्वारा पेश किए जा सकते हैं। साधारण बिल के पास होने की विधि का वर्णन इस प्रकार है-

1. बिल का प्रस्तुत होना तथा प्रथम वाचन (Introduction of the Bill and its First Reading)-सरकारी बिलों के लिए कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। मन्त्री जब चाहे बिल को पेश कर सकते हैं। परन्तु गैर-सरकारी बिलों के लिए एक महीने का नोटिस देना आवश्यक है। गैर-सरकारी बिल को पेश करने की तिथि निश्चित कर दी जाती है। निश्चित तिथि को बिल पेश करने वाला सदस्य बिल को प्रस्तुत करने के लिए सदन से आज्ञा मांगता है तथा इसके पश्चात् बिल के शीर्षक को पढ़ता है। यदि उचित समझे तो इस अवसर पर बिल के सम्बन्ध में एक छोटा-सा भाषण भी दे सकता है। इसके पश्चात् शीघ्र ही सदन का अध्यक्ष अथवा सभापति उपस्थित सदस्यों की सम्मति लेता है। यदि सदन की बहुसंख्या आज्ञा देने के पक्ष में हो तो बिल प्रस्तुत करने की आज्ञा मिल जाती है। इसके पश्चात् बिल को सरकारी गजट में मुद्रित कर दिया जाता है। सरकारी बिल को बिना नोटिस दिए सरकारी गजट में छाप दिया जाता है। यही बिल का प्रथम वाचन समझा जाता है।

2. द्वितीय वाचन (Second Reading)—प्रथम वाचन के कुछ दिनों के पश्चात् बिल को प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति सदन से यह प्रार्थना करता है कि उसके बिल पर विचार किया जाए। इस पर बिल के सिद्धान्तों तथा धाराओं पर साधारण विवाद होता है। इस विवाद के पश्चात् यदि सदन चाहे तो इसको रद्द कर सकता है नहीं तो इसकी प्रत्येक धारा पर विस्तारपूर्वक विचार किया जाता है।

3. समिति अवस्था (Select Committee) कभी-कभी ऐसे बिलों को, जो विचाराधीन हों, प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है। प्रवर समिति में विधानमण्डल के 25 से 30 तक सदस्य होते हैं जो बिल की अच्छी प्रकार से छानबीन करते हैं। इसके पश्चात् प्रवर समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है, जिस पर सदस्य पुनः विचार करते हैं।

4. प्रतिवेदन अवस्था (Report Stage)-प्रवर समिति में की गई छान-बीन द्वारा संशोधित किया गया बिल समिति के प्रतिवेदन द्वारा पुनः सदन के सम्मुख आता है। इसको प्रतिवेदन अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में कमेटी में दिए प्रत्येक सुझाव पर विचार किया जाता है तथा प्राय: इस समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया जाता है।

5. तृतीय वाचन (Third Reading) द्वितीय वाचन के पश्चात् बिल प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति सदन में यह प्रार्थना करता है कि बिल पास कर दिया जाए। यदि सदस्यों का बहुमत इसके पक्ष में हो (प्रायः यह होता ही है) तो बिल पास हो जाता है तथा सदन का मुख्य अधिकारी इस पर हस्ताक्षर कर देता है। इस दशा में बिल की धाराओं में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, परन्तु बिल के विषय को अधिक स्पष्ट करने के लिए बिल की भाषा में शब्दों का परिवर्तन हो सकता है। इसको बिल का तृतीय वाचन कहते हैं।

6. बिल दूसरे सदन में (The Bill in the Other House)-जब बिल को एक सदन पास कर देता है तो इसके पश्चात् इसको विधानमण्डल के दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। इस सदन में भी बिल के तीन वाचन होते हैं। यदि यह सदन भी बिल को पास कर दे तो उसको राज्यपाल के हस्ताक्षरों के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यदि किसी समय विधानपरिषद् इस बिल को पास न करे अथवा इसमें ऐसे संशोधन कर दे, जिससे विधानसभा सहमत न हो अथवा तीन मास तक बिल पर कोई कार्यवाही न करे, तब ऐसी अवस्था में विधानसभा इस बिल पर पुनः विचार करके इसको विधानपरिषद में भेजती है। यदि विधानपरिषद् बिल को अस्वीकार कर दे अथवा इसमें ऐसे संशोधन करे जिससे विधानसभा सहमत न हो अथवा इसको एक मास में पास न करे तो बिल दोनों सदनों द्वारा पास किया हुआ समझा जाता है। इससे स्पष्ट है कि विधानपरिषद् एक बिल को अधिक-से-अधिक चार मास के लिए रोक सकती है। इसलिए उसके पास इससे अधिक अन्य कोई शक्ति नहीं।

7. राज्यपाल की स्वीकृति (Governor’s Assent) जब राज्य विधानमण्डल के दोनों सदन बिल को पास कर देते हैं तो इसको राज्यपाल की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। या तो राज्यपाल इस पर हस्ताक्षर कर इसको पास कर देता है अथवा अपने सुझावों सहित बिल को विधानमण्डल को पुनः विचार के लिए वापस भेज देता है। यदि राज्य विधानमण्डल इस बिल को राज्यपाल द्वारा दिए गए सुझावों सहित अथवा उनके बिना पुनः पास कर देता है तो राज्यपाल को बिल पर हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं तथा बिल पास हो जाता है। कुछ ऐसे बिल भी होते हैं जिनको राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज सकता है तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही कानून का रूप धारण करते हैं। जुलाई 1994 को तमिलनाडु विधानसभा ने राज्य में 69 प्रतिशत आरक्षण के वास्ते बिल पास किया और उसे राज्यपाल की मन्जूरी के लिए भेज दिया। राज्यपाल एन० चन्ना रेड्डी ने उस बिल को राष्ट्रपति की मन्जूरी के लिए भेज दिया। राष्ट्रपति की मन्जूरी मिलने पर उस बिल ने कानून का रूप धारण कर लिया।

प्रश्न 5.
विधानसभा तथा विधानपरिषद् के पारस्परिक सम्बन्धों का वर्णन करो।
(Explain the mutual relations of Legislative Assembly and Legislative Council.)
उत्तर-
राज्य विधानसभा के दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। दोनों सदनों में विधानसभा अधिक शक्तिशाली है। दोनों सदनों के सम्बन्ध इस प्रकार हैं-

1. साधारण बिलों के सम्बन्धों में (In respect of Oridnary Bills)—साधारण बिल दोनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। विधानपरिषद् द्वारा पास किया गया साधारण बिल उस समय तक राज्यपाल के पास नहीं भेजा जा सकता जब तक विधान सभा भी उसे पास न कर दे। विधानसभा उसे रद्द कर सकती है। विधानसभा द्वारा पास होने के बाद साधारण बिल विधानपरिषद् के पास आता है, परन्तु वह उसे पूर्ण रूप से रद्द नहीं कर सकती। यदि विधानपरिषद् तीन महीने तक उस पर कोई कार्यवाही न करे या उसमें ऐसे सुझाव देकर वापस कर दे जो विधानसभा को स्वीकृत न हों या उसे रद्द कर दे तो सभी दशाओं में विधानसभा उस बिल को दोबारा साधारण बहुमत से पास कर सकती है और वह बिल फिर विधानपरिषद् के सामने आता है। दूसरी बार विधानपरिषद् यदि उस बिल को रद्द कर दे या एक महीने तक उस पर कोई कार्यवाही न करे या उसमें ऐसे संशोधन कर दे जो विधानसभा को स्वीकृत न हों तो तीनों दशाओं में वह बिल दोनों सदनों द्वारा पास समझा जाएगा। स्पष्ट है कि विधानपरिषद् विधानसभा की इच्छा के विरुद्ध कोई कानून नहीं बना सकती और विधानसभा के रास्ते में अधिक-से-अधिक 4 महीने तक बाधा उत्पन्न कर सकती है।

2. धन-बिलों के सम्बन्ध में (In respect of Money Bills)-राज्य के धन पर वास्तविक नियन्त्रण विधानसभा का है न कि विधानपरिषद् का। धन-बिल केवल विधानसभा में ही पेश हो सकते हैं, विधानपरिषद् में नहीं। यदि विधानपरिषद् धन विधेयक को रद्द कर दे या ऐसे सुझाव देकर वापस कर दे जो विधानसभा को स्वीकृत न हों या 14 दिन तक उस पर कोई कार्यवाही न करे तो इन सभी दशाओं में वह बिल दोनों सदनों द्वारा पास समझा जाएगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि राज्य के वित्त पर विधानसभा को ही नियन्त्रण का अधिकार प्राप्त है, विधानपरिषद् को नहीं।

3. कार्यपालिका पर नियन्त्रण (Control over the Executive)—कार्यपालिका पर वास्तविक नियन्त्रण विधानसभा का है न कि विधानपरिषद् का। वैसे तो दोनों सदनों के सदस्यों को मन्त्रिपरिषद् से साधारण प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछने, ‘काम रोको’ प्रस्ताव पेश करने और मन्त्रिपरिषद् की नीतियों के कार्यों की आलोचना करके कार्यपालिका को प्रभावित करने का अधिकार है, परन्तु मन्त्रिपरिषद् अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। मन्त्रिपरिषद् तब तक अपने पद पर रह सकती है जब तक उसे विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। विधानसभा मन्त्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास करके उसे अपदस्थ कर सकती है परन्तु विधानपरिषद् को अविश्वास प्रस्ताव पास करके नहीं हटा सकती है।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 31 राज्य विधानमण्डल

4. संविधान में संशोधन के सम्बन्ध में संविधान में कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें संशोधन आधे राज्यों के विधानमण्डलों की स्वीकृति से ही हो सकता है। इस तरह का संशोधन विधेयक दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से पास होना आवश्यक है। अतः इस सम्बन्ध में विधानमण्डल के दोनों सदनों की शक्तियां समान हैं।

5. राष्ट्रपति के निर्वाचन के सम्बन्ध में-राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, विधानपरिषद् के सदस्य नहीं। दोनों सदनों के पारस्परिक सम्बन्धों से स्पष्ट है कि विधानपरिषद् विधानसभा के मुकाबले में बहुत ही शक्तिहीन सदन है। डॉ० एम० पी० शर्मा के शब्दों में, “जो समानता का ढोंग लोकसभा और राज्यसभा के बीच है, वह विधानसभा और विधानपरिषद् के बीच नहीं।”

प्रश्न 6.
राज्य विधानसभा के स्पीकर की नियुक्ति, शक्तियां व स्थिति की व्याख्या करो। (Explain the Election, Powers and Position of Speaker of State Legislative Assembly.)
उत्तर-
विधानसभा का एक अध्यक्ष होता है, जिसे स्पीकर कहा जाता है। विधानसभा स्पीकर की अध्यक्षता में ही अपने सभी कार्य करती है।
चुनाव (Election)-स्पीकर का चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अपने में से ही किया जाता है। वास्तव में बहुमत दल की इच्छानुसार ही कोई व्यक्ति स्पीकर चुना जा सकता है क्योंकि यदि स्पीकर के पद के लिए मुकाबला होता है तो बहुमत दल का उम्मीदवार ही विजयी होता है।

कार्यकाल (Term of Office)-स्पीकर की अवधि 5 वर्ष है। यदि विधानसभा को भंग कर दिया जाए तो स्पीकर अपने पद का त्याग नहीं करता। जून, 1986 को सुरजीत सिंह मिन्हास को पंजाब विधानसभा का स्पीकर चुना गया और वह इस पद पर 24 फरवरी, 1992 तक रहे। स्पीकर को 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भी हटाया जा सकता है और स्पीकर स्वयं भी त्याग-पत्र दे सकता है। परन्तु स्पीकर के हटाए जाने का प्रस्ताव विधानसभा में उसी समय पेश हो सकता है जबकि कम-से-कम 14 दिन पहले इस आशय की एक पूर्व सूचना उसे दी जा चुकी हो। हटाए जाने के प्रस्ताव के कारण स्पष्ट होने चाहिए। यदि नहीं हो तो प्रस्ताव पेश करने की आज्ञा नहीं भी दी जा सकती। 20 जून, 1995 को उत्तर प्रदेश विधानसभा ने स्पीकर धनी राम वर्मा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया।

स्पीकर की शक्तियां व कार्य (Powers and Functions of the Speaker)-स्पीकर को विधानसभा का अध्यक्ष होने के नाते कार्य करने पड़ते हैं जोकि मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं

  • स्पीकर विधानसभा में शान्ति और व्यवस्था बनाए रखता है।
  • स्पीकर विधानसभा के नेता से सलाह करके सभा का कार्यक्रम निर्धारित करता है।
  • स्पीकर सभा की कार्यवाही-नियमों की व्याख्या करता है।
  • जब किसी बिल पर या विषय पर वाद-विवाद हो जाता हो तो स्पीकर उस पर मतदान करवाता है, वोटों की गिनती करता है तथा परिणाम घोषित करता है।
  • साधारणतः स्पीकर अपना वोट नहीं डालता, परन्तु जब किसी विषय पर वोट समान हों तो वह अपना निर्णायक वोट दे सकता है।
  • प्रस्तावों व व्यवस्था सम्बन्धी मुद्दों को स्वीकार करना।
  • स्पीकर ही इस बात का निश्चय करता है कि सदन की गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्य उपस्थित हैं अथवा नहीं।
  • स्पीकर सदन के सदस्यों की जानकारी के लिए या किसी विशेष महत्त्व के मामले पर सदन को सम्बोधित करता है।
  • स्पीकर सदन के नेता की सलाह पर सदन की गुप्त बैठक की आज्ञा देता है। (10) स्पीकर की आज्ञा के बिना कोई सदस्य विधानसभा में नहीं बोल सकता।
  • यदि कोई सदस्य सदन में अनुचित शब्दों का प्रयोग करे तो स्पीकर अशिष्ट भाषा का प्रयोग करने वाले सदस्य को अपने शब्द वापस लेने के लिए कह सकता है और वह विधानसभा की कार्यवाही से ऐसे शब्दों को काट सकता है जो उसकी सम्मति में अनुचित तथा असभ्य हों।
  • यदि कोई सदस्य सदन में गड़बड़ करे तो स्पीकर उसको सदन से बाहर जाने के लिए कह सकता है।
  • यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के आदेशों का उल्लंघन करे तथा सदन के कार्य में बाधा उत्पन्न करे तो स्पीकर उसे निलम्बित (Suspend) कर सकता है। यदि कोई सदस्य उसके आदेशानुसार सदन से बाहर न जाए तो वह मार्शल की सहायता से उसे बाहर निकाल सकता है।
  • सदन की मीटिंग में गड़बड़ होने की दशा में स्पीकर को सदन का अधिवेशन स्थगित करने का अधिकार है।
  • यदि सदन किसी व्यक्ति को अपने विशेषाधिकार का उल्लंघन करने के लिए दण्ड दे तो उसे लागू करवाना स्पीकर का काम है।
  • स्पीकर का अपना सचिवालय होता है जिसमें काम करने वाले कर्मचारी उसके नियन्त्रण में काम करते हैं।
  • प्रेस तथा जनता के लिए दर्शक गैलरी में व्यवस्था करना स्पीकर का काम है।
  • विधानसभा जब किसी बिल पर प्रस्ताव पास कर देती है तब उसे दूसरे सदन अथवा राज्यपाल के पास स्पीकर ही हस्ताक्षर कर के भेजता है।

अध्यक्ष की स्थिति (Position of the Speaker) विधानसभा के अध्यक्ष का पद बड़ा महत्त्वपूर्ण तथा महान् आदर व गौरव का है।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.
राज्य विधानमण्डल किसे कहते हैं ?
उत्तर-
राज्य में संघात्मक सरकार होने के कारण केन्द्र के अतिरिक्त राज्यों में भी कानून बनाने के लिए राज्य विधानमण्डल की व्यवस्था की गई है। कुछ राज्यों में विधानमण्डल के दो सदन हैं और कुछ राज्यों में एक सदन है। राज्य विधानसभा के निम्न सदन को विधानसभा और ऊपरि सदन को विधानपरिषद् कहते हैं।

प्रश्न 2.
राज्य विधानमण्डल का सदस्य बनने के लिए कौन-सी योग्यताओं की आवश्यकता है ?
उत्तर-
राज्य विधानमण्डल का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिएं-

  • वह भारत का नागरिक हो।
  • विधानसभा के लिए 25 वर्ष या इससे अधिक और विधान परिषद् के लिए 30 वर्ष या इससे अधिक आयु हो।
  • वह सरकारी पद पर न हो।
  • उसमें वे सभी योग्यताएं होनी चाहिएं जो विधानमण्डल द्वारा निश्चित की गई हों।

प्रश्न 3.
विधानसभा की रचना लिखें।
उत्तर-
संविधान में विधानसभा के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं की गई बल्कि अधिकतम और न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 170 (1) के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से कम और 500 से अधिक नहीं हो सकती। राज्य की विधानसभा की संख्या राज्य की जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाती है। पंजाब की विधानसभा में 117 सदस्य हैं। सबसे अधिक सदस्य उत्तर प्रदेश में हैं जिसकी विधानसभा की निर्वाचित सदस्य संख्या 403 है। विधानसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं और भारत के प्रत्येक स्त्री-पुरुष को जिसकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक हो, मत डालने का अधिकार है। अनुसूचित, आदिम व पिछड़ी हुई जातियों के लिए स्थान तो निश्चित हैं, परन्तु उनका निर्वाचन संयुक्त प्रणाली के आधार पर ही होता है।

प्रश्न 4.
विधानसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिएं ?
उत्तर-

  • वह भारत का नागरिक हो।
  • उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो।
  • वह सरकारी पद पर न हो।
  • न्यायालय द्वारा किसी अपराध के कारण अयोग्य घोषित न किया गया हो।
  • उसमें वे सभी योग्यताएं होनी चाहिएं जो समय-समय पर विधानसभा द्वारा निश्चित की गई हों।
  • विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले आजाद उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक है कि उसका नाम दस प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित हो।

प्रश्न 5.
विधानसभा की चार शक्तियों का वर्णन करो।
उत्तर-
विधानसभा की मुख्य शक्तियां अनलिखित हैं-

  1. विधायिनी शक्तियां-विधानसभा को राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। यदि विधानमण्डल द्वि-सदनीय है तो विधेयक यहां से विधानपरिषद् के पास जाता है।
  2. वित्तीय शक्तियां-राज्य के वित्त पर विधानसभा का ही नियन्त्रण है। धन बिल केवल विधानसभा में ही पेश हो सकते हैं। वित्तीय वर्ष के आरम्भ होने से पहले राज्य का वार्षिक बजट भी इसी के सामने प्रस्तुत किया जाता है। विधानसभा की स्वीकृति के बिना राज्य सरकार कोई टैक्स नहीं लगा सकती और न ही धन खर्च कर सकती है।
  3. कार्यपालिका पर नियन्त्रण-विधानमण्डल को कार्यकारी शक्तियां मिली हुई हैं। विधानसभा का मन्त्रिपरिषद् पर पूर्ण नियन्त्रण है। मन्त्रिपरिषद् अपने समस्त कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। विधानसभा के सदस्य मन्त्रियों की आलोचना कर सकते हैं। प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। विधानसभा चाहे तो मन्त्रिपरिषद् को अविश्वास प्रस्ताव पास करके हटा सकती है।
  4. संवैधानिक कार्य-जिन अनुच्छेदों में संशोधन के लिए आधे राज्यों के विधानमण्डलों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, वहां विधानसभा संविधान संशोधन में भाग लेती है।

प्रश्न 6.
विधानपरिषद् की रचना लिखें।
उत्तर-
किसी भी राज्य को विधानपरिषद् के सदस्यों की संख्या 40 से कम और विधानसभा के 1/3 भाग से अधिक नहीं हो सकती। परन्तु जम्मू-कश्मीर की विधानपरिषद् में कुल 36 सदस्य हैं। विधानपरिषद् में कुल सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते बल्कि अप्रत्यक्ष रूप में निम्नलिखित तरीके से चुने जाते हैं-

  1. लगभग 1/3 सदस्य स्थानीय संस्थाओं के द्वारा चुने जाते हैं।
  2. लगभग 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यं द्वारा चुने जाते हैं।
  3. लगभग 1/12 सदस्य राज्य में रहने वाले ऐसे व्यक्तियों द्वारा चुने जाते हैं जो कम-से-कम तीन वर्ष पहले किसी विश्वविद्यालय में स्नातक हों।
  4. लगभग 1/12 सदस्य राज्य की माध्यमिक पाठशालाओं या इससे उच्च शिक्षा संस्थाओं में कम-से-कम तीन वर्ष के अध्यापन-कार्य करने वाले अध्यापकों द्वारा चुने जाते हैं।
  5. शेष लगभग 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से मनोनीत होते हैं जिन्हें विज्ञान, कला, साहित्य, समाज-सेवा आदि के क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव प्राप्त हो।

प्रश्न 7.
विधानपरिषद् का सदस्य बनने के लिए कौन-सी योग्यताएं आवश्यक हैं ?
उत्तर-
योग्यताएं (Qualifications)-विधानपरिषद् का सदस्य निर्वाचित या मनोनीत होने के लिए किसी भी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक है-

  1. वह भारत का नागरिक हो।
  2. वह तीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
  3. वह किसी सरकारी लाभदायक पद पर आसीन न हो।
  4. वह विधि द्वारा निश्चित अन्य योग्यताएं रखता हो।
  5. वह संसद् द्वारा बनाए गए किसी कानून के अनुसार विधानपरिषद् का सदस्य बनने के लिए अयोग्य न हो।
  6. वह दिवालिया न हो, पागल न हो और किसी न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित न किया गया हो। यदि निर्वाचित होने के बाद भी उसमें ऐसी कोई अयोग्यता उत्पन्न हो जाए या लगातार 60 दिन तक सदन की स्वीकृति के बिना अधिवेशनों में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित किया जा सकता है।

प्रश्न 8.
विधानपरिषद् की किन्हीं चार उपयोगिताओं का वर्णन करें।
उत्तर-

  1. विधानसभा को स्वेच्छाचारी बनने से रोकती है तथा शक्ति को सन्तुलित बनाए रखती है।
  2. विधानपरिषद् में विज्ञान, साहित्य तथा कला में प्रसिद्ध व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है, जिससे राज्य को उनके ज्ञान में लाभ पहुंचता है।
  3. विधानपरिषद् बिल की त्रुटियों को दूर करती है।
  4. विधानपरिषद् बिल के पास होने में आवश्यक देरी करवाता है। इस देरी का लाभ यह होता है कि जनता उसके गुण-दोषों पर विचार कर सकती है।

प्रश्न 9.
विधानपरिषद् की चार शक्तियों का संक्षिप्त वर्णन करें।
उत्तर-
राज्य की विधानपरिषद् को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं-

  1. विधायिनी शक्तियां-विधानपरिषद में उन सभी विषयों के सम्बन्ध में साधारण बिल पेश किया जा सकता है, जिनका वर्णन राज्य सूची और समवर्ती सूची में किया गया है।
  2. वित्तीय शक्तियां-धन-बिल विधानपरिषद् में पेश नहीं हो सकता। यह बजट और धन बिल पर विचार कर सकती है परन्तु उसे रद्द नहीं कर सकती। विधानपरिषद् धन बिल को अधिक-से-अधिक 14 दिन तक रोकने की शक्ति रखती है।
  3. कार्यपालिका शक्तियां-विधानपरिषद् कार्यपालिका को प्रभावित कर सकती है, परन्तु उस पर नियन्त्रण नहीं रख सकती। विधानपरिषद् के सदस्य मन्त्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं और ‘काम रोको’ प्रस्ताव पेश करके मन्त्रिमण्डल की कमियों और भ्रष्टाचार पर प्रकाश डाल सकते हैं तथा उनकी आलोचना कर सकते हैं।
  4. संवैधानिक कार्य-विधानपरिषद् विधानसभा के साथ मिलकर संविधान के संशोधन में भाग लेती है।

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प्रश्न 10.
विधानपरिषद् को किस प्रकार स्थापित अथवा समाप्त किया जा सकता है ?
उत्तर-
अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधानसभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत से उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पास करके राज्य में विधानपरिषद् की स्थापना या समाप्ति के लिए संसद् में प्रार्थना कर सकती है। संसद् राज्य विधानसभा के प्रस्ताव के आधार पर कानून बना देगी। परन्तु यहां पर यह स्पष्ट नहीं है कि क्या राज्य विधानसभा द्वारा विधानपरिषद् की समाप्ति के प्रस्ताव के अनुसार संसद् के लिए कानून बनाना अनिवार्य है या नहीं। यह समस्या 1970 में उत्पन्न हुई थी। 1970 में बिहार विधानसभा ने विधानपरिषद् को समाप्त करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास किया, परन्तु संसद् ने इस प्रस्ताव के आधार पर कोई कानून नहीं बनाया। 24 नवम्बर, 1970 को लोकसभा के स्पीकर सरदार गुरदियाल सिंह ढिल्लों ने इस बात के स्पष्टीकरण का आदेश दिया। 8 दिसम्बर, 1970 को कानून मन्त्री के० हनुमंतय्या ने लोकसभा में कहा कि विधानसभा के प्रस्ताव के आधार पर कानून बनाना संसद् की इच्छा पर निर्भर करता है। 7 अप्रैल, 1993 को पंजाब विधानसभा ने पंजाब में दुबारा से विधानपरिषद् की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव द्वारा जब केन्द्र कानून का निर्माण करेगा उस समय पंजाब विधानपरिषद् की पुनः स्थापना हो जाएगी।

प्रश्न 11.
राज्य विधानमण्डल की शक्तियों पर कोई चार सीमाएं बताएं।
उत्तर-
राज्य विधानमण्डल की शक्तियों पर निम्नलिखित सीमाएं हैं-

  1. राज्य विधानमण्डल एक ऐसी संस्था है जिसके पास पूर्ण अधिकार नहीं है क्योंकि ये संविधान में संशोधन नहीं कर सकते।
  2. कई ऐसे बिल भी हैं जो राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना विधानमण्डल में पेश नहीं किए जा सकते। उदाहरणस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतन्त्रता पर रोक लगाने के विषय में बिल, व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबन्ध लागने वाले बिल आदि।
  3. विधानमण्डलों द्वारा पास किए कुछ बिलों को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना ये बिल पास नहीं हो सकते।
  4. संसद् राज्य सूची में लिखित विषयों के बारे में कानून बना सकती है। यह तभी होता है जब राज्यसभा इस उद्देश्य का प्रस्ताव पास कर दे कि अमुक विषय राष्ट्रीय महत्त्व का विषय बन गया है।

प्रश्न 12.
विधानसभा के स्पीकर का चुनाव तथा कार्यकाल लिखें।
उत्तर-
चुनाव-स्पीकर का चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अपने में से ही किया जाता है। वास्तव में बहुमत दल की इच्छानुसार ही कोई व्यक्ति स्पीकर चुना जा सकता है क्योंकि यदि स्पीकर के पद के लिए मुकाबला होता है तो बहुमत दल का उम्मीदवार ही विजयी होता है।

कार्यकाल-स्पीकर की अवधि 5 वर्ष है। यदि विधानसभा को भंग कर दिया जाए तो स्पीकर अपने पद का त्याग नहीं करता। जून, 1986 में अकाली दल के सुरजीत सिंह मिन्हास पंजाब विधानसभा के स्पीकर चुने गए। अगस्त, 1987 में पंजाब की विधानसभा के भंग होने के बाद भी श्री मिन्हास फरवरी, 1992 तक स्पीकर पद पर बने रहे। स्पीकर को 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भी हटाया जा सकता है और स्पीकर स्वयं भी त्याग-पत्र दे सकता है। परन्तु स्पीकर के हटाए जाने का प्रस्ताव विधानसभा में उसी समय पेश हो सकता है जबकि कम-से-कम 14 दिन पहले इस आशय की एक पूर्व सूचना उसे दी जा चुकी हो। हटाए जाने का प्रस्ताव के कारण स्पष्ट होने चाहिएं। यदि नहीं तो प्रस्ताव पेश करने की आज्ञा नहीं भी दी जा सकती। मार्च, 1984 में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर तारा सिंह के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी, लोक दल तथा जनता पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया परन्तु पास न हो सका। 20 जून, 1995 को उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर धनी राम वर्मा के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करके उन्हें उनके पद से हटा दिया गया।

प्रश्न 13.
विधानसभा और विधानपरिषद् का कार्यकाल बताओ।
उत्तर-
विधानसभा का कार्यकाल-विधानसभा का कार्यकाल पांच वर्ष है। इसके सभी सदस्यों का चुनाव एक साथ होता है। राज्यपाल 5 वर्ष से पहले जब चाहे विधानसभा को भंग करके दोबारा चुनाव करवा सकता है। राज्यपाल प्रायः मुख्यमन्त्री की सलाह से विधानसभा को भंग करता है। संकटकाल के समय विधानसभा की अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। यह अवधि एक समय में एक वर्ष के लिए और संकटकाल की स्थिति के समाप्त होने के बाद अधिक-से-अधिक 6 महीने तक बढ़ाई जा सकती है। अवधि बढ़ाने का अधिकार संसद् को है।

विधानपरिषद् का कार्यकाल-विधानपरिषद् एक स्थायी सदन है जिसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। परन्तु सभी सदस्य एक साथ नहीं चुने जाते। इसके एक-तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष के पश्चात् अवकाश ग्रहण करते हैं, परन्तु अवकाश ग्रहण करने वाले सदस्य दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। राज्यपाल विधानपरिषद् को भंग नहीं कर सकता है।

प्रश्न 14.
विधानसभा के स्पीकर की किन्हीं चार शक्तियों का वर्णन करें।
उत्तर-
विधानसभा के स्पीकर के पास निम्नलिखित शक्तियां होती हैं-

  1. स्पीकर सदन में शान्ति और व्यवस्था बनाए रखता है।
  2. स्पीकर सभा की कार्यवाही के नियमों की व्याख्या करता है।
  3. स्पीकर वाद-विवाद वाले बिलों पर मतदान करवा कर परिणाम घोषित करता है।
  4. जब किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में वोट समान हों तो स्पीकर को निर्णायक मत डालने का अधिकार है।

प्रश्न 15.
राज्य में विधानपरिषद् को समाप्त करने के पक्ष में चार तर्क दीजिए।
उत्तर-

  1. विधानपरिषद् के कारण दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होने की सम्भावना बनी रहती है।
  2. विधानपरिषद् से खर्चा बढ़ता है जिससे ग़रीब जनता पर बोझ पड़ता है।
  3. दूसरे सदन में प्रायः उन राजनीतिज्ञों को स्थान दिया जाता है जो विधानसभा का चुनाव हार जाते हैं।
  4. विशेष हितों तथा अल्पसंख्यकों को पहले सदन में ही प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है।

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.
राज्य विधानमण्डल किसे कहते हैं ?
उत्तर-
राज्य में संघात्मक सरकार होने के कारण केन्द्र के अतिरिक्त राज्यों में भी कानून बनाने के लिए राज्य विधानमण्डल की व्यवस्था की गई है। कुछ राज्यों में विधानमण्डल के दो सदन हैं और कुछ राज्यों में एक सदन है। राज्य विधानसभा के निम्न सदन को विधानसभा और ऊपरि सदन को विधानपरिषद् कहते हैं।

प्रश्न 2.
राज्य विधानमण्डल का सदस्य बनने के लिए कौन-सी योग्यताओं की आवश्यकता है ?
उत्तर-
राज्य विधानमण्डल का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिएं(1) वह भारत का नागरिक हो। (2) विधानसभा के लिए 25 वर्ष या इससे अधिक और विधान परिषद् के लिए 30 वर्ष या इससे अधिक आयु हो।

प्रश्न 3.
विधानसभा की रचना लिखें।
उत्तर-
संविधान में विधानसभा के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं की गई बल्कि अधिकतम और न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 170 (1) के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से कम और 500 से अधिक नहीं हो सकती। राज्य की विधानसभा की संख्या राज्य की जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाती है। पंजाब की विधानसभा में 117 सदस्य हैं।

प्रश्न 4.
विधानसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिएं ?
उत्तर-

  1. वह भारत का नागरिक हो।
  2. उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो।

प्रश्न 5.
विधानसभा की दो शक्तियों का वर्णन करो।
उत्तर-

  1.  विधायिनी शक्तियां-विधानसभा को राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार हैं। यदि विधानमण्डल द्वि-सदनीय है तो विधेयक यहां से विधानपरिषद् के पास जाता है।
  2. वित्तीय शक्तियां- राज्य के वित्त पर विधानसभा का ही नियन्त्रण है। धन बिल केवल विधानसभा में ही पेश हो सकते हैं। वित्तीय वर्ष के आरम्भ होने से पहले राज्य का वार्षिक बजट भी इसी के सामने प्रस्तुत किया जाता है।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 31 राज्य विधानमण्डल

प्रश्न 6.
विधानपरिषद् की रचना लिखें।
उत्तर-
किसी भी राज्य को विधानपरिषद् के सदस्यों की संख्या 40 से कम और विधानसभा के 1/3 भाग से अधिक नहीं हो सकती। परन्तु जम्मू-कश्मीर की विधानपरिषद् में कुल 36 सदस्य हैं। विधानपरिषद् में कुल सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।

प्रश्न 7.
विधानपरिषद् की दो शक्तियों का संक्षिप्त वर्णन करें।
उत्तर-
राज्य की विधानपरिषद् को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं-

  1. विधायिनी शक्तियां-विधानपरिषद् में उन सभी विषयों के सम्बन्ध में साधारण बिल पेश किया जा सकता है, जिनका वर्णन राज्य सूची और समवर्ती सूची में किया गया है।
  2. वित्तीय शक्तियां-धन-बिल विधानपरिषद् में पेश नहीं हो सकता। यह बजट और धन बिल पर विचार कर सकती है परन्तु उसे रद्द नहीं कर सकती। विधानपरिषद् धन बिल को अधिक-से-अधिक 14 दिन तक रोकने की शक्ति रखती है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

प्रश्न I. एक शब्द/वाक्य वाले प्रश्न-उत्तर-

प्रश्न 1. पंजाब में कितने सदनीय विधानमण्डल की व्यवस्था की गई है ?
उत्तर-एक सदनीय।

प्रश्न 2. पंजाब में विधानमण्डल के कितने सदस्य हैं ?
उत्तर-117 सदस्य।

प्रश्न 3. राज्य विधानमण्डल का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए ?
उत्तर-25 वर्ष।

प्रश्न 4. विधानमण्डल का कोई एक कार्य बताएं।
उत्तर-विधानमण्डल बजट पास करती है।

प्रश्न 5. विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कोई एक योग्यता बताएं।
उत्तर-वह भारत का नागरिक हो।

प्रश्न 6. राज्य विधानसभा की कोई एक शक्ति बताएं।
उत्तर-विधानसभा विधानपरिषद् के साथ मिलकर और जहां केवल एक सदन है, वहां विधानसभा अकेले कानून बनाती है।

प्रश्न 7. भारत में उन चार राज्यों के नाम लिखें जहां विधानमण्डल के दो सदन पाए जाते हैं।
उत्तर-बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटक में विधानमण्डल के दो सदन पाए जाते हैं।

प्रश्न 8. किन्हीं चार राज्यों के नाम लिखें जहां विधानमण्डल का एक सदन पाया जाता है ?
उत्तर-हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश इत्यादि में विधानमण्डल का एक सदन (विधानसभा) ही पाया ‘जाता है।

प्रश्न 9. विधानपरिषद् के सदस्यों की कोई एक योग्यता बताएं।
उत्तर-वह भारत का नागरिक हो।।

प्रश्न 10. विधानसभा की अवधि कब बढ़ाई जा सकती है ?
उत्तर-विधानसभा की अवधि 5 वर्ष है, परन्तु संकट के समय में इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है। यह अवधि एक समय में एक वर्ष के लिए और संकटकाल की स्थिति समाप्त होने के बाद अधिक-से-अधिक 6 महीने तक बढ़ाई जा सकती है।

प्रश्न 11. क्या विधानसभा को अवधि से पूर्व भी भंग किया जा सकता है ?
उत्तर-विधानसभा को 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भी भंग किया जा सकता है।

प्रश्न 12. राज्य विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है ?
उत्तर-विधानसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं और भारत के प्रत्येक स्त्री-पुरुष को जिसकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक हो, मत डालने का अधिकार है।

प्रश्न II. खाली स्थान भरें-

1. विधानसभा को ………. तथा समवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने के लिए बिल पास करने का अधिकार है।
2. विधानसभा के ……….. सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार है।
3. विधानसभा के सदस्य विधानपरिषद् में ……… सदस्यों को चुनते हैं।
4. उत्तर प्रदेश में ……………. विधानमण्डल पाया जाता है। 5. विधानपरिषद धन बिल को अधिक-से-अधिक ……… दिनों तक रोक सकती है।
उत्तर-

  1. राज्यसूची
  2. निर्वाचित
  3. 1/3
  4. द्वि-सदनीय
  5. 14.

प्रश्न III. निम्नलिखित में से सही एवं ग़लत का चुनाव करें-

1. स्पीकर विधानसभा के नेता से सलाह करके विधानसभा का कार्यक्रम निर्धारित करता है।
2. धन बिल के सम्बन्ध में विधानसभा एवं विधानपरिषद की शक्तियां समान हैं।
3. विधानसभा कार्यपालिका पर नियन्त्रण रखती है।
4. 30 वर्ष का व्यक्ति ही विधानपरिषद का सदस्य बन सकता है।
5. विधानसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है।
उत्तर-

  1. सही
  2. ग़लत
  3. सही
  4. सही
  5. ग़लत।

प्रश्न IV. बहुविकल्पीय प्रश्न-

प्रश्न 1.
निम्न में से किस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है?
(क) हरियाणा
(ख) पंजाब
(ग) मध्य प्रदेश
(घ) उत्तर-प्रदेश।
उत्तर-
(घ) उत्तर-प्रदेश।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 31 राज्य विधानमण्डल

प्रश्न 2.
विधानसभा को शक्तियां प्राप्त हैं-
(क) विधायिनी शक्तियां
(ख) वित्तीय शक्तियां
(ग) कार्यपालिका शक्तियां
(घ) उपरोक्त सभी।
उत्तर-
(घ) उपरोक्त सभी।

प्रश्न 3.
विधानपरिषद का सदस्य बनने के लिए क्या होना चाहिए-
(क) वह भारत का नागरिक हो।
(ख) उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए।
(ग) वह किसी सरकारी लाभदायक पद पर असीन न हो।
(घ) उपरोक्त सभी।
उत्तर-
(घ) उपरोक्त सभी।

प्रश्न 4.
विधानसभा के स्पीकर का चुनाव कौन करता है ?
(क) राज्यपाल
(ख) मुख्यमंत्री
(ग) राष्ट्रपति
(घ) विधानसभा के सदस्य।
उत्तर-
(घ) विधानसभा के सदस्य।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 30 राज्य कार्यपालिका

Punjab State Board PSEB 11th Class Political Science Book Solutions Chapter 30 राज्य कार्यपालिका Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 11 Political Science Chapter 30 राज्य कार्यपालिका

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

प्रश्न 1.
राज्यपाल की नियक्ति, शक्तियों तथा स्थिति का वर्णन करें।
(Explain the appointment, powers and position of the Governor of a state.)
अथवा
राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है ? (How is the Governor of a State appointed ?)
अथवा
राज्यपाल की वास्तविक स्थिति की संक्षिप्त व्याख्या करें। (Explain briefly the actual position of a State Governor.)
अथवा
आपके राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है ? उसकी शक्तियों और स्थिति का वर्णन करें।
(How is the Governor of a State appointed ? Discuss his powers and position.)
उत्तर-
भारत में संघीय प्रणाली की व्यवस्था होने के कारण राज्यों की अलग-अलग सरकारें हैं। राज्य की सरकारों का संगठन बहुत कुछ संघीय सरकार से मिलता-जुलता है। संविधान के अनुच्छेद 153 में अंकित है कि “प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है।” राज्य का शासन राज्यपाल के नाम पर चलता है जो राज्य का अध्यक्ष है, परन्तु राज्यों में भी केन्द्र की तरह संसदीय शासन-व्यवस्था होने के कारण राज्यपाल नाममात्र का तथा संवैधानिक अध्यक्ष है। राज्य का मन्त्रिमण्डल ही राज्य की वास्तविक कार्यपालिका है और राज्यपाल की शक्तियों का प्रयोग करता है। राज्यपाल की स्थिति बहुत कुछ वैसी ही है जैसी कि केन्द्र में राष्ट्रपति की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से 160 राज्यपाल की नियुक्ति तथा कार्यो का वर्णन किया गया है।

राज्यपाल की नियुक्ति (Appointment)-प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है तथा वह राष्ट्रपति की कृपा दृष्टि (During the pleasure of the President) तक ही अपने पद पर रह सकता है। व्यवहार में राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री की सलाह से ही राज्यपाल को नियुक्त करता है। 18 अगस्त, 2016 को श्री वी० पी० सिंह बदनौर (Sh. V.P. Singh Badnore) को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया।

राज्यपाल की नियुक्ति के सम्बन्ध में कुछ प्रथाएं स्थापित की गई हैं, जिनमें मुख्य निम्न प्रकार की हैं-

  • प्रथम परम्परा तो यह है कि ऐसे व्यक्ति को किसी राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जाता है जो उस राज्य का निवासी न हो।
  • दूसरे राष्ट्रपति किसी राज्यपाल को नियुक्त करने से पहले उस राज्य के मुख्यमन्त्री से भी इस बात का परामर्श लेता है।

योग्यताएं (Qualifications)-अनुच्छेद 157 के अन्तर्गत राज्यपाल के पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निश्चित की गई हैं-

  • वह भारत का नागरिक हो।
  • उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो।
  • वह किसी राज्य में विधानमण्डल अथवा संसद् का सदस्य न हो तथा यदि हो, तो राज्यपाल का पद ग्रहण करने के समय उसका सदन वाला स्थान रिक्त समझा जाएगा।
  • राज्यपाल अपने पद पर नियुक्त होने के बाद किसी अन्य लाभदायक पद पर नहीं रह सकता।
  • वह किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित न किया गया हो।

वेतन तथा भत्ते (Salary and Allowances)-राज्यपाल के वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाओं को निश्चित करने का अधिकार संसद् को दिया गया है, परन्तु राज्यपाल की नियुक्ति के बाद उसके वेतन तथा अन्य सुविधाओं में उसके कार्यकाल में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता जिससे उसकी हानि हो। प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को 3,50,000 रु० मासिक, नि:शुल्क सरकारी कोठी तथा कुछ भत्ते भी मिलते हैं। भत्तों की राशि समस्त राज्यों में एक जैसी नहीं है। राज्य के वातावरण तथा आवश्यकताओं के अनुसार भत्ते अधिक तथा कम दिये जाते हैं।

कार्यकाल (Term) साधारणतया राज्यपाल को 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है और वह अपने पद पर तब तक रह सकता है जब तक उसे राष्ट्रपति चाहे। राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व भी राज्यपाल को हटा सकता है। 27 अक्तूबर, 1980 को राष्ट्रपति ने तामिलनाडु के राज्यपाल प्रभुदास पटवारी को बर्खास्त किया। जनवरी, 1990 में राष्ट्रपति वेंकटरमण ने राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार की सलाह पर सभी राज्यपालों को त्याग-पत्र देने को कहा। अधिकतर राज्यपालों ने तुरन्त अपने त्याग-पत्र भेज दिए। राज्यपाल चाहे तो स्वयं भी 5 वर्ष से पूर्व त्याग-पत्र दे सकता है। 22 जून, 1991 को पंजाब के राज्यपाल जनरल ओ० पी० मल्होत्रा (O.P. Malhotra) ने पंजाब में चुनाव स्थगित किए जाने के विरोध में त्याग-पत्र दे दिया।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 30 राज्य कार्यपालिका

न्यायिक सुविधाएं (Immunities)-राज्यपाल को संविधान द्वारा कुछ न्यायिक सुविधाएं भी मिली हुई हैं-

  • उसको अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए किसी भी न्यायालय के सम्मुख उत्तरदायी नहीं होना पड़ता।
  • उसके कार्यकाल में उसके विरुद्ध कोई फौजदारी अभियोग नहीं चलाया जा सकता।
  • अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय को उसे नजरबन्द करने की आज्ञा जारी करने का अधिकार नहीं है।
  • यदि किसी ने राज्यपाल के विरुद्ध दीवानी मुकद्दमा करना हो तो दो मास का नोटिस देना ज़रूरी है।

राज्यपाल का स्थानान्तरण (Transfer of Governor)-राष्ट्रपति जब चाहे किसी राज्य के राज्यपाल को दूसरे राज्य में स्थानान्तरण कर सकता है। उदाहरणस्वरूप 13 सितम्बर, 1977 को हरियाणा के राज्यपाल जय सुखलाल हाथी को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया और उड़ीसा के राज्यपाल हरचरण सिंह बराड़ को हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया। 8 अक्तूबर, 1983 को पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल भैरव दत्त पांडे को पंजाब का राज्यपाल व पंजाब के राज्यपाल ए० पी० शर्मा को पश्चिमी बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया।

राज्यपाल की शक्तियां तथा कार्य (Powers and Functions of the Governor) –
राज्यपाल को लगभग वही शक्तियां तथा कार्य प्राप्त हैं जो केन्द्र में राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। डी० डी० वसु (D.D. Basu) के शब्दों में, “राष्ट्रपति की आपात्कालीन शक्तियों और कूटनीतिक व सैनिक शक्तियों को छोड़ कर राज्यप्रशासन में शेष शक्तियां राष्ट्रपति की भांति राज्यपाल को भी प्राप्त हैं।”

राज्यपाल की शक्तियां तथा कार्य निम्नलिखित हैं-

(क) कार्यपालिका शक्तियां (Executive Powers)-संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित की गई हैं जिनका प्रयोग या तो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से करता है या अपने अधीन कार्यपालिका द्वारा करता है। राज्यपाल को निम्नलिखित कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त हैं

  • राज्य का समस्त शासन गवर्नर के नाम से चलाया जाता है।
  • राज्यपाल मुख्यमन्त्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह से अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति करता है।
  • मन्त्री अपने पद पर राज्यपाल की कृपा-पर्यन्त रहते हैं। राज्यपाल भी मन्त्री को मुख्यमन्त्री की सलाह से हटा सकता है।
  • वह शासन के कार्य को सुविधापूर्वक चलाने के लिए तथा उस कार्य को मन्त्रियों में बांटने के लिए नियम बनाता है।
  • वह राज्य के महाधिवक्ता (Advocate General) और राज्य लोकसेवा आयोग के सभापति तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यों में बड़े-बड़े पदाधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा ही की जाती है।
  • राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राज्यपाल की सलाह लेता है।
  • राज्यपाल मन्त्री के किसी निर्णय को मन्त्रिपरिषद् के पास विचार करने के लिए वापिस भेज सकता है।
  • वह प्रशासन के बारे में मुख्यमन्त्री से कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता है।
  • असम के राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि वह अनुसूचित कबीलों का ध्यान रखे।
  • राज्यपाल जब यह अनुभव करे कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि राज्य प्रशासन लोकतन्त्रात्मक परम्पराओं के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तब वह राष्ट्रपति को इस सम्बन्ध में रिपोर्ट भेजता है और राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संकट की घोषणा पर वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का शासन चलाता है।

(ख) विधायिनी शक्तियां (Legislative Powers)–राज्यपाल विधानमण्डल का सदस्य नहीं, फिर भी कानूननिर्माण में उसका महत्त्वपूर्ण हाथ है और इसलिए उसे विधानमण्डल का एक अंग माना जाता है। उसे निम्नलिखित विधायिनी शक्तियां प्राप्त हैं-

  1. राज्यपाल विधानमण्डल का अधिवेशन बुला सकता है, स्थगित कर सकता है तथा इसकी अवधि बढ़ा सकता है।
  2. वह विधानमण्डल के दोनों सदनों में भाषण दे सकता है तथा उनको सन्देश भेज सकता है।
  3. वह विधानमण्डल के निम्न सदन विधानसभा को जब चाहे, भंग कर सकता है। अपने इस अधिकार का प्रयोग वह साधारणतया मुख्यमन्त्री के परामर्श पर ही करता है।
  4. प्रत्येक वर्ष विधानमण्डल का अधिवेशन राज्यपाल के भाषण से प्रारम्भ होता है जिसमें राज्य की नीति का वर्णन होता है।
  5. यदि राज्य विधानमण्डल में ऐंग्लो-इण्डियन जाति को उचित प्रतिनिधित्व न मिले, तो राज्यपाल उस जाति के एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत करता है।
  6. राज्य विधानमण्डल द्वारा पास हुआ बिल उतनी देर तक कानून नहीं बन सकता जब तक राज्यपाल अपनी स्वीकृति न दे दे। धन बिलों को राज्यपाल स्वीकृति देने से इन्कार नहीं कर सकता परन्तु साधारण बिलों को पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज सकता है। यदि विधानमण्डल साधारण बिल दोबारा पास कर दे तो राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। राज्यपाल कुछ बिलों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है।
  7. वह राज्य विधानमण्डल के उपरि सदन (विधानपरिषद्) के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यपाल ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करता है जिन्होंने विज्ञान, कला, साहित्य, समाज-सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की हो।
  8. राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार प्राप्त है। अध्यादेश को उसी प्रकार लागू किया जाता है जिस प्रकार विधानमण्डल के बनाए हुए कानून को, परन्तु यह अध्यादेश विधानमण्डल की बैठक आरम्भ होने के 6 सप्ताह के पश्चात् लागू नहीं रह सकता। यदि विधानमण्डल इस समय से पूर्व ही इसको समाप्त करने का प्रस्ताव पास कर दे, तो ऐसे अध्यादेशों का प्रभाव तुरन्त समाप्त हो जाता है। राज्यपाल स्वयं भी अध्यादेश वापस ले सकता है।
  9. राज्यपाल विधानपरिषद् के सभापति तथा उप-राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर किसी भी सदस्य को विधानपरिषद् की अध्यक्षता करने को कह सकता है।

(ग) वित्तीय शक्तियां (Financial Powers)-राज्यपाल को निम्नलिखित वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं-

  • राज्यपाल की सिफ़ारिश के बिना कोई धन-बिल विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता।
  • राज्यपाल वित्त मन्त्री द्वारा वार्षिक बजट विधानसभा में पेश करवाता है। कोई भी अनुदान की मांग (Demand for Grant) बजट में बिना राज्यपाल की आज्ञा के प्रस्तुत नहीं हो सकती।
  • राज्य की आकस्मिक निधि (Contingency Fund of the State) पर राज्यपाल का ही नियन्त्रण है। यदि संकट के समय आवश्यकता पड़े, तो राज्यपाल इसमें से आवश्यकतानुसार व्यय कर लेता है तथा उसके पश्चात् विधानमण्डल से उस व्यय की स्वीकृति ले लेता है।

(घ) न्यायिक शक्तियां (Judicial Powers)-राज्यपाल को निम्नलिखित न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं

  • उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह लेता है।
  • जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति राज्यपाल ही करता है।
  • राज्यपाल उस अपराधी के दण्ड को क्षमा कर सकता है, घटा सकता है तथा कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है, जिसे राज्य से कानून के विरुद्ध अपराध करने पर दण्ड मिला हो।
  • राज्यपाल यह भी देखता है कि किसी न्यायालय के पास अधिक कार्य तो नहीं है। यदि हो, तो वह आवश्यकतानुसार अधिक न्यायाधीशों को नियुक्त कर सकता है।

(ङ) स्वैच्छिक अधिकार (Discretionary Powers)-राज्यपाल को कुछ स्वविवेकी शक्तियां भी प्राप्त हैं। स्वविवेकी शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल अपनी इच्छा से करता है न कि मन्त्रिमण्डल के परामर्श से। राज्यपाल की मुख्य स्वविवेकी शक्तियां निम्नलिखित हैं-

  • संघीय क्षेत्र के प्रशासक के रूप में यदि राष्ट्रपति ने राज्यपाल के समीप संघीय क्षेत्र (Union Territory) का प्रशासक भी नियुक्त कर दिया है तो उस क्षेत्र का प्रशासन स्वविवेक से चलाता है।
  • असम में आदिम जातियों के प्रशासन के सम्बन्ध में- असम राज्य के राज्यपाल को आदिम जातियों के सम्बन्ध में स्वविवेक से कार्य करने का अधिकार दिया गया है।
  • सिक्किम के राज्यपाल के विशेष उत्तरदायित्व-सिक्किम राज्य में शान्ति बनाए रखने के लिए तथा सिक्किम को जनसंख्या के सब वर्गों के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए सिक्किम के राज्यपाल को विशेष उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
  • राज्य में संवैधानिक संकट होने पर-प्रत्येक राज्यपाल अपने राज्य में संवैधानिक मशीनरी के फेल हो जाने का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को करता है जिस पर वह संकटकाल की घोषणा करता है। इस दशा में मन्त्रिपरिषद् को भंग कर दिया जाता है तथा वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।
  • राज्यपाल अपने राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है।

राज्यपाल की स्थिति (Position of the Governor) – राज्यपाल एक संवैधानिक मुखिया के रूप में राज्य में राज्यपाल की स्थिति लगभग वही है जो कि संघीय सरकार में राष्ट्रपति की है। संविधान के दृष्टिकोण से सरकार की समस्त शक्तियां राज्यपाल में निहित हैं तथा मन्त्रिपरिषद् का कार्य उसको शासन में सहायता तथा परामर्श देना है। वह एक संवैधानिक शासक है तथा राज्य का सम्पूर्ण कार्य उसके नाम पर चलाया जाता है। राज्यपाल को जितनी भी शक्तियां प्राप्त हैं, उनका प्रयोग वह राज्य की मन्त्रिपरिषद् द्वारा करता है। हमारे संविधान में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि राज्यपाल के मन्त्रिपरिषद् के परामर्श को स्वीकार करना आवश्यक है अथवा नहीं, परन्तु देश तथा राज्यों में संसदीय प्रकार की सरकार स्थापित होने के कारण राज्यपाल को मन्त्रिपरिषद् की सम्मति से राज्य का प्रबन्ध चलाना पड़ता है। वास्तव में राज्यपाल की स्थिति एक संवैधानिक प्रमुख अथवा नाम मात्र प्रशासक की भान्ति है तथा राज्य की वास्तविक शक्ति मन्त्रिपरिषद् के पास है।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 30 राज्य कार्यपालिका

राज्यपाल केवल एक संवैधानिक मुखिया नहीं बल्कि वह एक प्रभावशाली अधिकारी है।
राज्यपाल के संवैधानिक प्रमुख होने का यह अर्थ नहीं कि उसका पद बिल्कुल ही प्रभावहीन है। चाहे उसकी शक्तियों का प्रयोग मन्त्रिपरिषद् ही करती है फिर भी राज्यपाल शासन का महत्त्वपूर्ण अधिकारी होता है। वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधि तथा राज्य में केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधि है। वह केन्द्रीय सरकार को अपने राज्यों के विषयों के सम्बन्ध में सूचित करता है। वह मन्त्रिपरिषद् को परामर्श देने, चेतावनी देने तथा उत्साह देने का अधिकार रखता है। वर्तमान संविधान के अधीन कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हैं जिनके अनुसार राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग अपनी इच्छानुसार कर सकता है, जो कि इस प्रकार हैं-

  • जब राष्ट्रपति संकटकालीन घोषणा करता है तो राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि बन जाता है। उसको राष्ट्रपति की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता है।
  • जब राज्यपाल राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट भेजता है कि राज्य-कार्य संविधान की धाराओं के अनुसार नहीं चलाया जा रहा, तो राज्य में संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाने के कारण राज्यपाल केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि (Agent) की स्थिति में राज्य सरकार के वास्तविक शासक (Real Ruler) के रूप में कार्य करता है। जब राज्यपाल राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेजता है तब वह किसी दल का पक्ष भी ले सकता है।
  • जब विधानसभा के चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तब राज्यपाल अपनी इच्छा से मुख्यमन्त्री को नियुक्त करता है।
  • मन्त्रिपरिषद् को भंग करते समय राज्यपाल अपनी इच्छा का प्रयोग कर सकता है। 1967 के चुनाव के बाद पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल धर्मवीर ने अजय मुखर्जी के मन्त्रिमण्डल को भंग कर दिया और विधानसभा का अधिवेशन बुला कर यह तक नहीं देखा कि उनको विधानसभा में बहुमत प्राप्त है या नहीं।
  • विधानसभा का विघटन (Dissolution) करते समय जब तक बहुतम दल का नेता विधानसभा को भंग करने की सलाह राज्यपाल को देता है तब तो राज्यपाल को वह सलाह माननी पड़ती है, परन्तु इस सम्बन्ध में राज्यपाल को स्वविवेक का प्रयोग करने का अवसर तब प्राप्त होता है जबकि दल-बदल के कारण या अन्य किसी कारण से सरकार अल्पमत में रह गई हो।
  • राज्यपाल मुख्यमन्त्री से प्रशासन सम्बन्धी तथा वैधानिक कार्यों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने का अधिकार रखता है।
  • विधानमण्डल द्वारा पास किए बिल को अस्वीकार करते समय अथवा उसको विधानमण्डल के पुनर्विचार के लिए भेजते समय।
  • राज्य विधानमण्डल द्वारा पास किए बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजते समय।
  • इसके अतिरिक्त असम के राज्यपाल को कुछ अधिक स्वैच्छिक (Discretionary) अधिकार प्राप्त हैं। उसको कुछ विशेष कबीलों तथा क्षेत्रों के राज्य-प्रबन्ध के लिए अपनी स्वेच्छानुसार कार्य करने की स्वतन्त्रता है।

पायली ने ठीक ही कहा है कि, “राज्यपाल न तो नाममात्र का अध्यक्ष है, न ही रबड़ की मोहर है बल्कि एक ऐसा अधिकारी है जो राज्य के प्रशासन और जीवन में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है।” राज्यपाल के कर्त्तव्यों के विषय में स्वर्गीय राष्ट्रपति श्री वी० वी० गिरि के शब्दों में, “राज्यपालों को संविधान के उपबन्धों, अपनी श्रेष्ठ बुद्धि और योग्यता के अनुसार जनता के हितों के लिए काम करना चाहिए।”

प्रश्न 2.
मन्त्रिपरिषद् का निर्माण किस तरह होता है ? मन्त्रिपरिषद् की शक्तियों का वर्णन करें।
(How is the Council of Ministers formed ? Explain its powers.)
उत्तर-
हमारे संविधान में केन्द्र तथा प्रान्तों में संसदीय शासन-व्यवस्था का प्रबन्ध किया गया है। अनुच्छेद 163 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल की सहायता तथा उसको परामर्श देने के लिए एक मन्त्रिपरिषद् होगी, जिसका मुखिया मुख्यमन्त्री होगा। राज्यपाल के कुछ अधिकारों को छोड़ कर शेष सभी अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार मन्त्रिपरिषद् को ही है। अतः केन्द्र की तरह प्रान्तों को शासन वास्तव में मन्त्रिपरिषद् द्वारा ही चलाया जा सकता है।

मन्त्रिपरिषद् का निर्माण (Formation of the Council of Ministers)–मन्त्रिपरिषद् के निर्माण के लिए सबसे पहला महत्त्वपूर्ण पग मुख्यमन्त्री की नियुक्ति है। राज्यपाल मन्त्रिपरिषद् के अध्यक्ष मुख्यमन्त्री को सर्वप्रथम नियुक्त करता है, परन्तु राज्यपाल उसे अपनी इच्छा से नियुक्त नहीं कर सकता। जिस दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है, उसी दल के नेता को मुख्यमन्त्री नियुक्त किया जाता है। मुख्यमन्त्री की सलाह से राज्यपाल अन्य मन्त्रियों को नियुक्त करता है। मन्त्रियों के लिए विधानमण्डल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को मन्त्री नियुक्त किया जाए जो किसी भी सदन का सदस्य न हो, तो उसको 6 महीने के के अन्दर-अन्दर विधानमण्डल के किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ता है। दिसम्बर, 2003 में पारित 91वें संवैधानिक संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है, कि राज्य मन्त्रिपरिषद का आकार विधानपालिका के निचले सदन (विधानसभा) की कुल सदस्य संख्या का 15% होगा। मार्च, 2017 में पंजाब के मुख्यमन्त्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने अपने 9 सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् का निर्माण किया।
विभागों का वितरण (Distribution of Portfolios)—संविधान के अनुसार मन्त्रियों में विभागों का विभाजन करने का उत्तरदायित्व राज्यपाल का है, परन्तु वास्तव में यह कार्य मुख्यमन्त्री द्वारा किया जाता है। मुख्यमन्त्री जब चाहे अपने मन्त्रियों के विभागों को बदल सकता है।

कार्यकाल (Term of Office) मन्त्रिपरिषद् का कार्यकाल निश्चित नहीं है। वह अपने कार्यों के लिए सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है अर्थात् मन्त्रिपरिषद् उसी समय तक अपने पद पर रह सकती है जब तक कि उसे विधानसभा का विश्वास प्राप्त हो।

मन्त्रिपरिषद् की शक्तियां और कार्य (Powers and Functions of the Council of Ministers) राज्य की मन्त्रिपरिषद् की शक्तियां और कार्य भी संघीय मन्त्रिपरिषद् के कार्यों से मिलते-जुलते हैं। इसकी शक्तियों और कार्यों का उल्लेख निम्नलिखित कई श्रेणियों में किया जा सकता है-

  • नीति का निर्धारण (Determination of Policy)-मन्त्रिपरिषद् का मुख्य कार्य प्रशासन चलाने के लिए नीति निर्धारित करना है। मन्त्रिपरिषद् राज्य की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं का हल निकालती है। नीतियां बनाते समय मन्त्रिपरिषद् अपने दल के कार्यक्रम व नीतियों को ध्यान में रखती है। मन्त्रिपरिषद् केवल नीति का निर्णय नहीं करती बल्कि उसे विधानमण्डल की स्वीकृति के लिए भी प्रस्तुत करती है।
  • प्रशासन पर नियन्त्रण (Control over Administration)—शासन को अच्छी प्रकार चलाने के लिए कई विभागों में बांटा जाता है और प्रत्येक विभाग किसी-न-किसी मन्त्री के अधीन होता है। विभाग में मन्त्री के अधीन कई सरकारी कर्मचारी होते हैं जो उसकी आज्ञानुसार कार्य करते हैं। मन्त्री को अपने विभाग का शासन मन्त्रिपरिषद् की निश्चित नीति के अनुसार चलाना पड़ता है। मन्त्रिपरिषद् प्रशासन चलाने के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है।
  • कानून को लागू करना तथा व्यवस्था को बनाए रखना (Enforcement of Law and Maintenance of Order)-राज्य के विधानमण्डल द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना मन्त्रिपरिषद् की ज़िम्मेवारी है। कानून का तब तक कोई महत्त्व नहीं है जब तक उसे लागू न किया जाए और कानूनों को सख्ती से अथवा नर्मी से लागू करना मन्त्रिपरिषद् पर निर्भर करता है। राज्य के अन्दर शान्ति को बनाए रखना मन्त्रिपरिषद् का कार्य है।
  • नियुक्तियां (Appointments)-राज्य की सभी महत्त्वपूर्ण नियुक्तियां राज्यपाल मन्त्रिमण्डल के परामर्श से करता है। वास्तव में नियुक्तियों के सम्बन्ध में सभी निर्णय मन्त्रिमण्डल के द्वारा लिए जाते हैं और राज्यपाल उन सभी निर्णयों के अनुसार नियुक्तियां करता है। इन नियुक्तियों में एडवोकेट जनरल, राज्य के लोक-सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य, राज्य में विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों के पद इत्यादि सम्मिलित हैं।
  • विधायिनी शक्तियां (Legislative Powers)-राज्य के कानून निर्माण में मन्त्रिपरिषद् का मुख्य हाथ होता है। मन्त्रिपरिषद के सभी सदस्य विधानमण्डल के सदस्य होते हैं। ये विधानमण्डल की बैठकों में भाग लेते हैं तथा वोट डालते हैं। सभी महत्त्वपूर्ण बिल मन्त्रिपरिषद् द्वारा तैयार किये जाते हैं और किसी-न-किसी मन्त्री द्वारा विधानमण्डल में पेश किए जाते हैं। मन्त्रिपरिषद् को विधानमण्डल में बहुमत प्राप्त होता है, जिस कारण इसके द्वारा पेश किए गए सभी बिल पास हो जाते हैं। मन्त्रिपरिषद् की इच्छा के विरुद्ध कोई कानून पास नहीं हो सकता।
  • वित्तीय शक्तियां (Financial Powers)-राज्य का बजट मन्त्रिमण्डल द्वारा ही तैयार किया जाता है। मन्त्रिपरिषद् ही इस बात का निर्णय करती है कि कौन से नए कर लगाए जाएं और किस कर में कमी या बढ़ौतरी की जाए। बहुमत का समर्थन प्राप्त होने के कारण यह अपनी इच्छानुसार उन्हें पास करवा लेती है।
  • विभागों में तालमेल (Coordination among the Departments)-मन्त्रिपरिषद् का कार्य राज्य का प्रशासन ठीक प्रकार से चलाना है तथा मन्त्रिमण्डल का मुख्य कार्य भिन्न-भिन्न विभागों में तालमेल उत्पन्न करना है ताकि राज्य का प्रशासन-प्रबन्ध अच्छी तरह से चलाया जा सके। विभिन्न विभागों के मतभेदों को दूर करना मन्त्रिमण्डल का कार्य है।

मन्त्रिपरिषद् की स्थिति (Position of the Council of Ministers)—निःसन्देह मन्त्रिपरिषद् ही राज्य की वास्तविक शासक है। राज्य के कानून बनवाने, उन्हें लागू करने तथा शासन करने में उसकी इच्छा ही प्रधान रहती है। मन्त्रिपरिषद् को वास्तविक स्थिति कुछ कारकों पर निर्भर है-(क) यदि मन्त्रिपरिषद् केवल एक दल से ही सम्बन्धित है और उस दल को विधानसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त है तथा इसके साथ-साथ दलीय अनुशासन दृढ़ होने के नाते दलबदली की सम्भावना कम है तो मन्त्रिपरिषद् वास्तविक शासक होती है। (ख) यदि मन्त्रिपरिषद् मिली-जुली (Coalition) हो तो यह इतनी सुदृढ़ और शक्तिशाली नहीं होती (ग) धारा 356 के अन्तर्गत संकटकालीन घोषणा के दौरान तो मन्त्रिपरिषद् होती ही नहीं।

प्रश्न 3.
भारतीय संघ के राज्यों में नाममात्र कार्यपालिका तथा वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है ? वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियों की व्याख्या करे।
(Who is the Nominal Executive and Real Executive in the States of the Indian Union ? Explain the powers and position of the Real Executive.)
उत्तर-
भारतीय संघ के राज्यों में केन्द्र की तरह संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। जिस तरह केन्द्र में राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका है, उसी तरह राज्यों में राज्यपाल नाममात्र की कार्यपालिका है। राज्य का शासन राज्यपाल के नाम पर चलता है जो राज्य का अध्यक्ष परन्तु राज्यपाल नाममात्र का तथा संवैधानिक अध्यक्ष है। राज्य का मन्त्रिमण्डल ही राज्य की वास्तविक कार्यपालिका है और राज्यपाल की शक्तियों का प्रयोग करता है। केन्द्र की तरह राज्यों का शासन वास्तव में मन्त्रिपरिषद् द्वारा चलाया जाता है।
वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियां एवं स्थिति-इसके लिए पिछला प्रश्न देखिए।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 30 राज्य कार्यपालिका

प्रश्न 4.
मुख्यमन्त्री को कौन नियुक्त करता है ? उसकी शक्तियों तथा स्थिति की व्याख्या करें।
(Who appoints the Chief Minister ? Discuss his powers and position.)
उत्तर-
राज्य का समस्त प्रशासन राज्यपाल के नाम पर ही चलाया जाता है परन्तु वास्तव में प्रशासन को राज्यपाल अपनी इच्छा के अनुसार न चला कर मन्त्रिमण्डल की सलाह के अनुसार चलाता है और मन्त्रिमण्डल मुख्यमन्त्री के नेतृत्व में कार्य करता है। राज्य में मुख्यमन्त्री की लगभग वही स्थिति है जो केन्द्र में प्रधानमन्त्री की अर्थात् देश का वास्तविक शासक प्रधानमन्त्री तथा राज्य का वास्तविक शासक मुख्यमन्त्री है।

नियुक्ति (Appointment)-मुख्यमन्त्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है परन्तु राज्यपाल जिस व्यक्ति को चाहे, मुख्यमन्त्री नियुक्त नहीं कर सकता। राज्यपाल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमन्त्री बनाना पड़ता है। राज्यपाल को अपने स्वविवेक से नियुक्त करने का अवसर तभी प्राप्त है जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में राज्यपाल को या तो विधानसभा में सबसे अधिक स्थान प्राप्त दल के नेता को अथवा यदि कुछ दलों ने मिलकर सभा में सबसे अधिक स्थान प्राप्त दल के नेता को अथवा यदि कुछ दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा और उन्हें स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया तो ऐसे मिले-जुले दलों के नेता को मुख्यमन्त्री पद पर नियुक्त करना चाहिए। फरवरी, 1992 में पंजाब विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस (ई) को भारी बहुमत प्राप्त हुआ और राज्यपाल ने कांग्रेस (इ) के नेता बेअन्त सिंह को मुख्यमन्त्री नियुक्त किया। फरवरी, 1997 की पंजाब राज्य विधानसभा के चुनावों के पश्चात् अकाली दल व भारतीय जनता पार्टी गठजोड़ को भारी सफलता प्राप्त हुई और सरदार प्रकाश सिंह बादल राज्य के मुख्यमन्त्री बने। फरवरी, 2002 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ और राज्यपाल ने कांग्रेस के कैप्टन अमरिन्दर सिंह को मुख्यमन्त्री नियुक्त किया। फरवरी, 2017 में हुए पंजाब विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस पार्टी को भारी सफलता प्राप्त हुई तथा कैप्टन अमरिन्दर सिंह राज्य के मुख्यमन्त्री नियुक्त किये गए।

वेतन और भत्ते (Salary and Allowances)—मुख्यमन्त्री के वेतन तथा भत्ते राज्य विधानमण्डल द्वारा निश्चित किए जाते हैं।
अवधि (Term of Office)-मुख्यमन्त्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। वह उसी समय तक अपने पद पर रह सकता है जब तक कि विधानसभा का बहुमत उसके साथ है। राज्यपाल अपनी इच्छानुसार जब चाहे उसे अपदस्थ नहीं कर सकता और बहुमत का समर्थन खोने पर वह पद पर नहीं रह सकता। मुख्यमन्त्री स्वयं भी जब चाहे, त्यागपत्र दे सकता है। 21 नवम्बर, 1996 को पंजाब के मुख्यमन्त्री हरचरण सिंह बराड़ ने अपना त्याग-पत्र राज्यपाल छिब्बर को दे दिया।

मुख्यमन्त्री की शक्तियां तथा कार्य (Powers and Functions of the Chief Minister)-मुख्यमन्त्री की शक्तियों और कार्यों को निम्नलिखित कई भागों में बांटा जा सकता है-

1. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् (Chief Minister and the Council of Minister)-मुख्यमन्त्री के बिना मन्त्रिपरिषद् का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रधानमन्त्री की तरह उसे भी ‘मन्त्रिमण्डल रूपी मेहराब की आधारशिला’ (Keystone of the Cabinet arch) कहा जा सकता है। मुख्यमन्त्री की मन्त्रिपरिषद् से सम्बन्धित शक्तियां निम्नलिखित हैं-

(क) मन्त्रिपरिषद् का निर्माण (Formation of the Council of Ministers)-राज्य में मन्त्रिपरिषद् का निर्माण राज्यपाल मुख्यमन्त्री के परामर्श से करता है। मुख्यमन्त्री अपनी नियुक्ति के पश्चात् उन व्यक्तियों की सूची तैयार करता है जिन्हें वह मन्त्रिपरिषद् में लेना चाहता है। मुख्यमन्त्री मन्त्रियों की सूची तैयार करके राज्यपाल को भेजता है और राज्यपाल की स्वीकृति के पश्चात् सूची में दिए गए व्यक्ति मन्त्री नियुक्त कर दिए जाते हैं। राज्यपाल सूची में दिए गए व्यक्ति को मन्त्री नियुक्त करने से इन्कार नहीं कर सकता। मन्त्रिपरिषद् के निर्माण का वास्तविक कार्य मुख्यमन्त्री का है। दिसम्बर, 2003 में पारित 91वें संवैधानिक संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है, कि राज्य मन्त्रिपरिषद् का आकार विधानपालिका के निचले सदन (विधानसभा) की कुल सदस्य संख्या का 15% होगा। मार्च, 2017 में पंजाब के मुख्यमन्त्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने अपने 9 सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् का निर्माण किया।

(ख) मन्त्रियों की पदच्युति (Removal of Ministers)—मुख्यमन्त्री मन्त्रियों को अपने पद से हटा भी सकता है। यदि वह किसी मन्त्री के काम से प्रसन्न न हो या उसके विचार मन्त्री के विचारों से मेल न खाते हों, तो वह उस मन्त्री को त्याग-पत्र देने के लिए कह सकता है। यदि मन्त्री त्याग-पत्र न दे, तो मुख्यमन्त्री राज्यपाल को सलाह देकर उस मन्त्री को बर्खास्त करवा सकता है। यदि मन्त्री उसकी इच्छानुसार त्याग-पत्र न दे तो वह स्वयं भी अपना त्यागपत्र दे सकता है जिसका अर्थ यह होगा समस्त मन्त्रिपरिषद् का त्याग-पत्र। बहुमत दल का नेता होने के कारण जब दोबारा मन्त्रिमण्डल बनाने लगे, तो उस मन्त्री को छोड़कर अन्य सभी मन्त्रियों को मन्त्रिपरिषद् में ले सकता है। 16 फरवरी, 1993 को हरियाणा के मुख्यमन्त्री भजनलाल की सलाह पर राज्यपाल ने विज्ञान एवं टेकनालोजी राज्यमन्त्री डॉ० राम प्रकाश को बर्खास्त कर दिया।

(ग) विभागों का वितरण (Distribution of Portfolios)-मुख्यमन्त्री मन्त्रियों को केवल नियुक्त ही नहीं करता बल्कि उनमें विभागों का वितरण भी करता है। वह किसी भी मन्त्री को कोई भी विभाग दे सकता है। कोई भी मन्त्री यह मांग नहीं कर सकता कि उसे कोई विशेष विभाग मिलना चाहिए। मुख्यमन्त्री जब चाहे मन्त्रियों के विभागों में परिवर्तन कर सकता है। उदाहरणस्वरूप पंजाब के मुख्यमन्त्री हरचरण सिंह बराड़ ने 7 फरवरी, 1996 को अपने मन्त्रिमण्डल का विस्तार किया और मन्त्रियों के विभागों में परिवर्तन किया था।

(घ) मन्त्रिपरिषद् का अध्यक्ष (Chairman of the Council of Ministers)-मन्त्रिपरिषद् अपना समस्त कार्य मुख्यमन्त्री के नेतृत्व में ही करती है। मुख्यमन्त्री ही परिषद् की बैठक बुलाता है और इस बात का निश्चय करता है कि बैठक कब और कहां बुलाई जाए तथा उसमें किस विषय पर विचार किया जाएगा। मुख्यमन्त्री मन्त्रिपरिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करता है और मन्त्रिपरिषद् के निर्णय भी अधिकतर मुख्यमन्त्री की इच्छानुसार ही होते हैं।

(ङ) मन्त्रिमण्डल का नेतृत्व एवं प्रतिनिधित्व (Leadership and Representative of Cabinet)-मुख्यमन्त्री मन्त्रिमण्डल का नेतृत्व और प्रतिनिधित्व करता है। इसके महत्त्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा जनता तथा विधानमण्डल के सामने मुख्यमन्त्री के द्वारा ही की जाती है। शासन की नीति पर मुख्यमन्त्री ही प्रकाश डालता है और उस पर उत्पन्न हुए मतभेदों का स्पष्टीकरण करता है।

2. राज्यपाल और मन्त्रिपरिषद के बीच कड़ी (Link between the Governor and Council of Ministers)-मुख्यमन्त्री ही मन्त्रिपरिषद् तथा राज्यपाल के बीच कड़ी है। कोई भी मन्त्री मुख्यमन्त्री की आज्ञा के बिना राज्यपाल से मिलकर प्रशासनिक मामलों के बारे में बातचीत नहीं कर सकता। मन्त्रिपरिषद् के बारे में मुख्यमन्त्री ही राज्यपाल को सूचित करता है। राज्यपाल भी, यदि उसे प्रशासन के बारे में कोई सूचना चाहिए, मुख्यमन्त्री के द्वारा ही प्राप्त कर सकता है।

3. शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय (Co-ordination among the different Departments)शासन के विभिन्न विभागों में तालमेल होना आवश्यक है क्योंकि एक विभाग की नीतियों का दूसरे विभाग पर आवश्यक प्रभाव पड़ता है। यह तालमेल मुख्यमन्त्री द्वारा पैदा किया जाता है। मुख्यमन्त्री विभिन्न विभागों की देख-रेख करता है
और इस बात का ध्यान रखता है कि किसी विभाग की नीति का दूसरे विभाग पर बुरा प्रभाव न पड़े।

4. राज्यपाल का मुख्य सलाहकार (Principal Adviser of the Governor)—मुख्यमन्त्री राज्यपाल का मुख्य सलाहकार है और सभी विषयों पर मुख्यमन्त्री राज्यपाल को सलाह देता है। राज्यपाल प्रायः सभी विषयों पर मुख्यमन्त्री की सलाह मान लेता है सिवाय उन विषयों को छोड़कर, जब वह केन्द्रीय सरकार के निर्देशन में काम कर रहा हो।

5. विधानमण्डल का नेता (Leader of the State Legislature)-मुख्यमन्त्री विधानमण्डल का नेता समझा जाता है जिसके नेतृत्व तथा मार्गदर्शन में विधान मण्डल अपना काम करता है। वह विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है और इसलिए विधानसभा उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकती। किसी गम्भीर समस्या के होने पर विधानमण्डल तथा पथ-प्रदर्शन के लिए मुख्यमन्त्री की ओर ही देखता है। दूसरे मन्त्रियों की ओर से दिए गए वक्तव्यों को स्पष्ट करना तथा यदि कोई ग़लत बात हो गई हो तो उसे ठीक करने का अधिकार भी मुख्यमन्त्री को ही है।

6. विधानसभा का विघटन (Dissolution of the Legislative Assembly)-मुख्यमन्त्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है और जब इस सदन में उसे बहुमत प्राप्त न रहे तब उसके सामने दो रास्ते होते हैं। प्रथम, या तो वह त्यागपत्र दे दे। द्वितीय, या फिर वह राज्यपाल को सलाह देकर सदन को विघटित कर सकता है। प्रायः राज्यपाल विघटन की मांग को अस्वीकार नहीं करता।

7. नियुक्तियां (Appointments)-राज्य में होने वाली सभी बड़ी-बड़ी नियुक्तियां मुख्यमन्त्री के हाथों में हैं। मन्त्री, एडवोकेट जनरल, लोकसेवा आयोग का अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य, राज्य में स्थित यूनिवर्सिटियों के उप-कुलपति आदि की नियुक्तियां राज्यपाल मुख्यमन्त्री की सलाह के अनुसार करता है।

8. जनता का नेता (Leader of People)-मुख्यमन्त्री उसी प्रकार से राज्य की जनता का नेता है जिस प्रकार प्रधानमन्त्री समस्त राष्ट्र का नेता माना जाता है। राज्य की जनता का उसमें दृढ़ विश्वास रहता है और इस कारण उसकी स्थिति और भी महत्त्वपूर्ण बन जाती है। राज्य में होने वाले सामाजिक समारोहों का नेतृत्व भी मुख्यमन्त्री करता है। जैसे ज्ञानी जैलसिंह ने हरमन्दिर साहिब में हुई कार सेवा, गुरु गोबिन्द मार्ग की महायात्रा और रामचरित मानस की चार सौ साला शताब्दी के समारोहों का नेतृत्व किया।

9. दल का नेता (Leader of the Party)-मुख्यमन्त्री अपने दल का राज्य में नेतृत्व करता है, राज्य में दलों को संचालित करता है और नीतियां बनाता तथा उसका प्रचार करना उसी का कार्य है। चुनाव में मुख्यमन्त्री अपने दल का मुख्य वक्ता बन जाता है और अपने दल के उम्मीदवारों को चुनावों में विजयी करवाने में भरसक प्रयत्न करता है।

मुख्यमन्त्री की स्थिति (Position of the Chief Minister) राज्य में मुख्यमन्त्री की वही स्थिति है जोकि केन्द्र में प्रधानमन्त्री की है। राज्य में समस्त प्रशासन पर उसका प्रभाव रहता है। उसकी इच्छा के विरुद्ध न कोई कानून बन सकता है और न ही कोई टैक्स आदि लगाया जा सकता है। उसके मुकाबले में अन्य मन्त्रियों की स्थिति कुछ महत्त्व नहीं रखती। परन्तु मुख्यमन्त्री की वास्तविक स्थिति इस पर निर्भर करती है कि उसके राजनीतिक दल को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो।

मुख्यमन्त्री की वास्तविक स्थिति न केवल अपने दल के विधानसभा में बहुमत पर निर्भर करती है बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसके दल के सदस्य उसे कितना सहयोग देते हैं। मुख्यमन्त्री की स्थिति पार्टी की हाईकमान और प्रधानमन्त्री के समर्थन पर भी निर्भर करती है।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 30 राज्य कार्यपालिका

मुख्यमन्त्री की स्थिति उसके अपने व्यक्तित्व तथा राज्यपाल के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करती है। चाहे मुख्यमन्त्री एक ही दल का नेता हो और उसे अपने दल का भी सहयोग प्राप्त हो, तब भी वह तानाशाह नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी शक्तियों पर निम्नलिखित सीमाएं हैं जो उसे तानाशाह बनने नहीं देती-

  • विरोधी दल (Opposition Parties)-मुख्यमन्त्री को विरोधी दलों के होते हुए शासन चलाना होता है और विरोधी दल मुख्यमन्त्री की विधानमण्डल के अन्दर तथा बाहर आलोचना करके उसको तानाशाह बनने से रोकते हैं।
  • राज्य विधानमण्डल (State Legislature)-मुख्यमन्त्री राज्य विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी होता है और विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पास करके मुख्यमन्त्री को हटा सकती है।
  • गवर्नर (Governor)–यदि मुख्यमन्त्री जनता के हित के विरुद्ध कार्य करे तथा प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के विरुद्ध चले, तो गवर्नर अपनी स्वेच्छाचारी शक्तियों का प्रयोग मुख्यमन्त्री के विरुद्ध कर सकता है।
    संक्षेप में, मुख्यमन्त्री की स्थिति उसके अपने व्यक्तित्व और उसके दल के समर्थन पर निर्भर करती है।

प्रश्न 5.
मुख्यमन्त्री तथा राज्यपाल के पारस्परिक सम्बन्धों की व्याख्या करें।
(Discuss the relations between Chief Minister and Governor.)
उत्तर-
मुख्यमन्त्री तथा राज्यपाल में घनिष्ठ सम्बन्ध है। राज्यपाल राज्य का मुखिया है जबकि मुख्यमन्त्री सरकार का मुखिया है।

  • मुख्यमन्त्री की नियुक्ति-मुख्यमन्त्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है परन्तु राज्यपाल जिस व्यक्ति को चाहे मुख्यमन्त्री नियुक्त नहीं कर सकता। राज्यपाल को विधानसभा में बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमन्त्री बनाना पड़ता हैं। राज्यपाल को अपने स्वविवेक से नियुक्त करने का अवसर तभी प्राप्त होता है जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है।
  • मुख्यमन्त्री को हटाना-राज्यपाल मुख्यमन्त्री को जब चाहे अपनी इच्छानुसार अपदस्थ नहीं कर सकता है। मुख्यमन्त्री बहुमत का समर्थन प्राप्त न होने पर पद पर नहीं रह सकता। यदि मुख्यमन्त्री विधानसभा को यह अवसर नहीं देता कि विधानसभा उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर सके तो राज्यपाल उसे हटा सकता है।
  • मन्त्रियों की नियुक्ति-मन्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमन्त्री की सलाह से करता है। मुख्यमन्त्री मन्त्रियों की सूची तैयार करके राज्यपाल को भेजता है और राज्यपाल सूची में दिए गए व्यक्तियों को मन्त्री नियुक्त करता है।
  • मन्त्रियों की पच्युति-राज्यपाल मुख्यमन्त्री की सलाह से मन्त्रियों को हटा सकता है। परन्तु यदि मुख्यमन्त्री ने अपने मन्त्रिमण्डल में किसी ऐसे व्यक्ति को मन्त्री रखा हुआ है जिसके विरुद्ध रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार आदि के दोष हों तो राज्यपाल उसे पद से हटा सकता है, बेशक मुख्यमन्त्री का विश्वास अभी भी उस मन्त्री में हो।
  • मुख्यमन्त्री राज्यपाल का सलाहकार-मुख्यमन्त्री राज्यपाल का मुख्य सलाहकार है और सभी विषयों पर मुख्यमन्त्री राज्यपाल को सलाह देता है। राज्यपाल प्रायः सभी विषयों पर मुख्यमन्त्री की सलाह मान लेता है। सिवाय उन विषयों को छोड़कर जब वह केन्द्रीय सरकार के निर्देशन में काम कर रहा हो।
  • राज्यपाल का प्रशासनिक सूचना प्राप्त करने का अधिकार-राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त है कि वह समय-समय पर प्रशासनिक मामलों में जानकारी प्राप्त करने के लिए मुख्यमन्त्री से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकता है। मुख्यमन्त्री का भी यह कर्त्तव्य है कि मन्त्रिपरिषद् के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को दे। वह मुख्यमन्त्री को किसी ऐसे मामले के लिए जिस पर एक मन्त्री ने निर्णय लिया हो, समस्त मन्त्रिपरिषद् के सम्मुख विचार के लिए रखने को कह सकता है। इस प्रकार राज्यपाल मन्त्रिपरिषद् को सलाह भी दे सकता है, प्रोत्साहन और चेतावनी भी।
  • नियुक्तियां- राज्य में होने वाली सभी महत्त्वपूर्ण नियुक्तियां राज्यपाल मुख्यमन्त्री की सलाह से करता है।
  • विधानसभा का विघटन–मुख्यमन्त्री राज्यपाल को सलाह देकर विधानसभा को भंग करवा सकता है। प्रायः राज्यपाल मुख्यमन्त्री की सलाह मान लेता है परन्तु कई स्थितियों में सलाह मानने से इन्कार कर सकता है। 1967 में पंजाब में राज्यपाल ने विधानसभा को भंग करने की मुख्यमन्त्री गुरनाम सिंह की सिफ़ारिश को नहीं माना।
  • स्वैच्छिक अधिकार-राज्यपाल को कुछ स्वैच्छिक अधिकार प्राप्त होते हैं जिनका प्रयोग वह अपनी इच्छानुसार करता है न कि मुख्यमन्त्री की सलाह से।

प्रश्न 6.
भारतीय संघ के राज्यों में मन्त्रिमण्डल प्रणाली की कार्य-विधि की व्याख्या कीजिए।
(Explain the working principles of the cabinet system in the states of the Indian Union.)
उत्तर-
राज्यों में संसदीय शासन व्यवस्था है। मन्त्रिमण्डल ही राज्यों का वास्तविक शासक है और उसकी सलाह के बिना तथा सलाह के विरुद्ध राज्यपाल कोई कार्य नहीं कर सकता। मन्त्रिमण्डल के महत्त्व के कारण संसदीय शासन प्रणाली को मन्त्रिमण्डल शासन प्रणाली भी कहा जाता है। राज्यों की मन्त्रिमण्डल प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताएं हैं

  • नाममात्र का अध्यक्ष (Nominal Head)-राज्यपाल नाममात्र का अध्यक्ष है। समस्त शासन उसी के नाम से चलाया जाता है परन्तु वास्तव में शासन मन्त्रिमण्डल द्वारा चलाया जाता है। वह राज्य का मुखिया है, सरकार का नहीं। सरकार का मुख्यिा मुख्यमन्त्री है।
  • कार्यपालिका तथा विधानपालिका में घनिष्ठता (Close Relation between the Executive and Legislature)-राज्यों की विधानपालिका और मन्त्रिमण्डल में घनिष्ठ सम्बन्ध है। मन्त्रिमण्डल के सभी सदस्य विधानमण्डल के सदस्य होते हैं। मन्त्रिमण्डल के सदस्य विधानमण्डल की बैठकों में भाग लेते हैं, वाद-विवाद में हिस्सा लेते हैं, बिल पेश करते हैं, बिलों को पास कराते और मतदान कराते हैं।
  • मुख्यमन्त्री का नेतृत्व (Leadership of the Chief Minister)-राज्यों के मन्त्रिमण्डल अपना समस्त कार्य मुख्यमन्त्री के नेतृत्व में करते हैं। मुख्यमन्त्री ही अन्य मन्त्रियों की नियुक्तियां करता है। मुख्यमन्त्री ही मन्त्रियों में विभागों का बंटवारा करता है और जब चाहे विभाग बदल सकता है। उनके कार्यों की देख-भाल मुख्यमन्त्री ही करता है। मन्त्रिमण्डल की बैठकें मुख्यमन्त्री के द्वारा ही बुलाई जाती हैं और वही अध्यक्षता करता है। मुख्यमन्त्री का त्याग-पत्र समस्त मन्त्रिमण्डल का त्याग-पत्र समझा जाता है।
  • राजनीतिक एकता (Political Homogeneity)—कैबिनेट प्रणाली में मन्त्रिपरिषद् के सभी सदस्य एक ही दल से लिए जाते हैं। इसके फलस्वरूप उनके विचार तथा सिद्धान्तों में एकता होती है। राज्यों में प्रायः मन्त्रिमण्डल के सदस्य एक ही राजनीतिक दल से लिए जाते हैं।
  • मन्त्रिमण्डल की एकता (Unity of the Cabinet) राज्य मन्त्रिमण्डल प्रणाली की एक यह भी विशेषता है कि मन्त्रिमण्डल एक इकाई के रूप में काम करता है। मन्त्रिमण्डल के सभी सदस्य “इकडे आते और इकटे जाते हैं।” किसी एक मन्त्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर सभी मन्त्रियों को अपना त्याग-पत्र देना पड़ता है। मन्त्री इकट्ठे तैरते हैं और इकट्ठे डूबते हैं।
  • गोपनीयता (Secrecy)-मन्त्रिमण्डल की कार्यवाहियों की गोपनीयता शासन प्रणाली की एक विशेषता है। कोई भी मन्त्री मन्त्रिमण्डल की बैठक में हुए गुप्त वाद-विवाद तथा निर्णय आदि को सार्वजनिक तौर पर प्रकाशित नहीं कर सकता और न ही किसी को बता सकता है।
  • मन्त्रिमण्डल का उत्तरदायित्व (Responsibility of the Cabinet)-मन्त्रिमण्डल की एक यह भी विशेषता है कि वह अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। मन्त्रिमण्डल को मनमानी करने का अधिकार नहीं है। विधानमण्डल के सदस्य मन्त्रियों से उनके प्रशासकीय विभागों के सम्बन्ध और पूरक प्रश्न (Supplementary questions) पूछ सकते हैं जिनका उन्हें उत्तर देना पड़ता है। यदि विधानसभा में मन्त्रिमण्डल बहुमत का समर्थन खो बैठे तो उसे त्याग-पत्र देना पड़ता है।
  • मन्त्रिमण्डल की समितियां (Committees in the Cabinet) राज्यों के मन्त्रिमण्डल में भिन्न-भिन्न विषयों में कई समितियां स्थापित की गई हैं।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.
राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन करें।
उत्तर-
राज्यपाल की नियुक्ति–प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है तथा वह राष्ट्रपति की कृपा दृष्टि तक ही अपने पद पर रह सकता है। व्यवहार में राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री की सलाह से ही राज्यपाल को नियुक्त करता है।
राज्यपाल की नियुक्ति के सम्बन्ध में कुछ प्रथाएं स्थापित हो गई हैं, जिनमें मुख्य निम्न प्रकार हैं-

  • प्रथम परम्परा तो यह है कि ऐसे व्यक्ति को किसी राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जाता है जो उस राज्य का निवासी न हो।
  • दूसरे, राष्ट्रपति किसी राज्यपाल की नियुक्ति करने से पहले उस राज्य के मुख्यमन्त्री से भी इस बात का परामर्श लेता है।

प्रश्न 2.
राज्यपाल पद के लिए चार आवश्यक योग्यताएं लिखें।
उत्तर-
योग्यताएं- अनुच्छेद 157 के अन्तर्गत राज्यपाल के पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निश्चित की गई हैं-

  1. वह भारत का नागरिक हो।
  2. उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो।
  3. वह किसी राज्य में विधानमण्डल अथवा संसद् का सदस्य न हो तथा यदि हो, तो राज्यपाल का पद ग्रहण करने के समय उसका सदन वाला स्थान रिक्त समझा जाएगा।
  4. राज्यपाल अपने पद पर नियुक्त होने के पश्चात् किसी अन्य लाभदायक पद पर नहीं रह सकता।

प्रश्न 3.
राज्यपाल के चार कार्यकाल का वर्णन करो।
उत्तर-
कार्यकाल-साधारणतया राज्यपाल को 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है और वह अपने पद पर तब तक रह सकता है जब तक राष्ट्रपति चाहे । राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व भी राज्यपाल को हटा सकता है। 27 अक्तूबर, 1980 को राष्ट्रपति ने तमिलनाडु के राज्यपाल प्रभुदास पटवारी को बर्खास्त कर दिया। जनवरी, 1990 में राष्ट्रपति वेंकटरमन ने राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार की सलाह पर सभी राज्यपालों को त्याग-पत्र देने को कहा। अधिकतर राज्यपालों ने तुरन्त अपने त्याग-पत्र भेज दिये। राज्यपाल चाहे तो स्वयं भी 5 वर्ष से पूर्व त्याग-पत्र दे सकता है। 23 जून, 1991 को पंजाब के राज्यपाल जनरल ओ०पी० मल्होत्रा ने त्याग-पत्र दे दिया।

प्रश्न 4.
राज्यपाल की चार कार्यपालिका शक्तियों का वर्णन करें।
उत्तर-
राज्यपाल को निम्नलिखित कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त हैं-

  1. राज्य का समस्त शासन राज्यपाल के नाम पर चलाया जाता है।
  2. राज्यपाल मुख्यमन्त्री की नियुक्ति करता है तथा उसकी सलाह से अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति करता है।
  3. राज्यपाल मुख्यमन्त्री की सलाह पर किसी भी मन्त्री को अपदस्थ कर सकता है।
  4. वह शासन के कार्य को सुविधापूर्वक चलाने के लिए तथा मन्त्रियों में बांटने के लिये नियम बनाता है।

प्रश्न 5.
राज्यपाल की चार वैधानिक शक्तियों का वर्णन करें।
उत्तर-
राज्यपाल के पास निम्नलिखित वैधानिक शक्तियां हैं-

  1. राज्यपाल विधानमण्डल का अधिवेशन बुला सकता है, स्थगित कर सकता है तथा इसकी अवधि बढ़ा सकता
  2. वह विधानमण्डल के दोनों सदनों में भाषण दे सकता है।
  3. वह विधानमण्डल के निम्न सदन को मुख्यमन्त्री की सलाह पर भंग कर सकता है।
  4. प्रत्येक वर्ष विधानमण्डल का अधिवेशन राज्यपाल के भाषण से प्रारम्भ होता है।

प्रश्न 6.
राज्यपाल की चार स्वेच्छिक शक्तियों का वर्णन करें।
उत्तर-
राज्यपाल को कुछ स्वविवेकी शक्तियां भी प्राप्त हैं। स्वविवेकी शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल अपनी इच्छा से करता है न कि मन्त्रिमण्डल के परामर्श से। राज्यपाल की मुख्य स्वविवेकी शक्तियां निम्नलिखित हैं-

  1. संघीय क्षेत्र के प्रशासक के रूप में- यदि राष्ट्रपति ने राज्यपाल को राज्य के समीप के संघीय क्षेत्र का प्रशासक भी नियुक्त कर दिया है तो उस क्षेत्र का प्रशासन स्वविवेक से चलाता है।
  2. असम में आदिम जातियों के प्रशासन के सम्बन्ध में-असम राज्य के राज्यपाल को आदिम जातियों के प्रशासन के सम्बन्ध में स्वविवेक से कार्य करने का अधिकार दिया गया है।
  3. सिक्किम के राज्यपाल के विशेष उत्तरदायित्व-सिक्किम राज्य में शान्ति बनाए रखने के लिए तथा सिक्किम की जनसंख्या के सब वर्गों के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए सिक्किम के राज्यपाल को विशेष उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
  4. राज्य में संवैधानिक संकट होने पर-प्रत्येक राज्यपाल अपने राज्य में संवैधानिक मशीनरी के फेल हो जाने का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को करता है जिस पर वह संकटकाल की घोषणा करता है। इस दशा में मन्त्रिपरिषद् को भंग कर दिया जाता है तथा वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 30 राज्य कार्यपालिका

प्रश्न 7.
राज्यपाल की स्थिति का वर्णन करें।
उत्तर-
राज्य का समस्त शासन राज्यपाल के नाम पर चलता है, परन्तु शासन चलाने वाला वह स्वयं नहीं है। संविधान में राज्यपाल को जो शक्तियां प्राप्त हैं, व्यवहार में उनका प्रयोग मन्त्रिमण्डल करता है। राज्यपाल कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष है। परन्तु जब वह केन्द्रीय सरकार के एजेन्ट के रूप में काम करता है तो वह अधिक शक्तियों को प्रयोग कर सकता है। उस समय वह केन्द्रीय सरकार के आदेश के अनुसार काम करता है। वर्तमान समय में राज्यपाल के दायित्व पहले से अधिक बढ़ चुके हैं।

प्रश्न 8.
राज्य में मन्त्रिपरिषद् का निर्माण कैसे होता है ?
उत्तर-
मन्त्रिपरिषद् के निर्माण के लिए सबसे पहला महत्त्वपूर्ण पग मुख्यमन्त्री की नियुक्ति है। राज्यपाल मन्त्रिपरिषद् के अध्यक्ष को सर्वप्रथम मुख्यमन्त्री नियुक्त करता है, परन्तु राज्यपाल उसे अपनी इच्छा से नियुक्त नहीं कर सकता। जिस दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है, उसी दल के नेता को मुख्यमन्त्री नियुक्त किया जाता है। मुख्यमन्त्री की सलाह से राज्यपाल अन्य मन्त्रियों को नियुक्त करता है। मन्त्रियों के लिए विधानमण्डल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को मन्त्री नियुक्त किया जाए जो किसी भी सदन का सदस्य न हो, तो उसको 6 महीने के अन्दर-अन्दर विधानमण्डल के किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ता है। मन्त्रिपरिषद् की सदस्य संख्या भी मुख्यमन्त्री द्वारा निश्चित की जाती है।

प्रश्न 9.
मन्त्रिपरिषद् की चार शक्तियों का वर्णन करो।
उत्तर-

  1. नीति का निर्धारण-मन्त्रिपरिषद् का मुख्य कार्य प्रशासन चलाने के लिए नीति निर्धारित करना है।
  2. प्रशासन पर नियन्त्रण-शासन को अच्छी प्रकार चलाने के लिए कई विभागों में बांटा जाता है और प्रत्येक विभाग किसी-न-किसी मन्त्री के अधीन होता है। विभाग में मन्त्री के अधीन कई सरकारी कर्मचारी होते हैं जो उसकी आज्ञानुसार कार्य करते हैं। मन्त्री को अपने विभाग का शासन मन्त्रिपरिषद् की निश्चित नीति के अनुसार चलाना पड़ता है। मन्त्रिपरिषद् प्रशासन चलाने के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है।
  3. कानून को लागू करना तथा व्यवस्था को बनाए रखना- राज्य के विधानमण्डल द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना मन्त्रिपरिषद् की ज़िम्मेवारी है। कानून का तब तक कोई महत्त्व नहीं है जब तक उसे लागू न किया जाए
    और कानूनों को सख्ती से अथवा नर्मी से लागू करना मन्त्रिपरिषद् पर निर्भर करता है। राज्य के अन्दर शान्ति को बनाए रखना मन्त्रिपरिषद् का कार्य है।
  4. नियुक्तियां-राज्य की सभी महत्त्वपूर्ण नियुक्यिां राज्यपाल मन्त्रिमण्डल के परामर्श से करता है।

प्रश्न 10.
मुख्यमन्त्री की नियुक्ति कैसे होती है ?
उत्तर-
मुख्यमन्त्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है परन्तु राज्यपाल जिस व्यक्ति को चाहे, मुख्यमन्त्री नियुक्त नहीं कर सकता। राज्यपाल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमन्त्री बनाना पड़ता है। राज्यपाल को अपने स्वविवेक से नियुक्त करने का अवसर तभी प्राप्त है जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में राज्यपाल को या तो विधानसभा में सबसे अधिक स्थान प्राप्त दल के नेता को अथवा यदि कुछ दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा है और उन्हें स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया है तो ऐसे मिले-जुले दलों के नेता को मुख्यमन्त्री पद पर नियुक्त करना चाहिए। फरवरी, 2017 के पंजाब विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत प्राप्त हुआ और कैप्टन अमरिन्दर सिंह पंजाब के मुख्यमन्त्री बने।

प्रश्न 11.
मुख्यमन्त्री की चार शक्तियों का वर्णन करें।
उत्तर-
मुख्यमन्त्री को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं-

  1. मन्त्रिपरिषद् का निर्माण-राज्य में मन्त्रिपरिषद् का निर्माण राज्यपाल मुख्यमन्त्री के परामर्श से करता है। मुख्यमन्त्री अपने साथियों की एक सूची तैयार करके राज्यपाल के पास भेज देता है तथा राज्यपाल की स्वीकृति के पश्चात् वे व्यक्ति मन्त्री बन जाते हैं।
  2. मन्त्रियों की पदच्युति-मुख्यमन्त्री किसी भी मन्त्री को उसके पद से अपदस्थ कर सकता है। यदि मुख्यमन्त्री किसी मन्त्री के कार्यों से प्रसन्न न हो और उसके विचार उस मन्त्री के विचारों से मेल न खाते हों तो मुख्यमन्त्री राज्यपाल को सलाह देकर उस मन्त्री को हटा सकता है।
  3. मन्त्रियों में विभागों का वितरण-मुख्यमन्त्री केवल मन्त्रियों की नियुक्ति ही नहीं करता बल्कि उनमें विभागों का वितरण भी करता है। मुख्यमन्त्री जब चाहे उनके विभागों को बदल भी सकता है।
  4. राज्यपाल का मुख्य सलाहकार-मुख्यमन्त्री राज्यपाल का मुख्य सलाहकार है।

प्रश्न 12.
मुख्यमन्त्री का कार्यकाल क्या है ?
उत्तर-
मुख्यमन्त्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है। मुख्यमन्त्री उस समय तक अपने पद पर रहता है जब तक विधानसभा का बहुमत उसके साथ हो। परन्तु चौथे आम चुनाव के बाद नई परिस्थितियां उत्पन्न हुईं जिनके अधीन राज्यपाल ने विधानसभा द्वारा अविश्वास के प्रस्ताव की प्रतीक्षा किए बिना ही मुख्यमन्त्री को पदच्युत कर दिया। हरियाणा के राजनीतिक भ्रष्टाचार और प्रशासन में कुशलता के ह्रास के कारण राज्य के राज्यपाल श्री चक्रवर्ती ने मुख्यमन्त्री राव वीरेन्द्र सिंह को पदच्युत कर दिया था।

प्रश्न 13.
राज्य में मुख्यमन्त्री ही शक्तिशाली व्यक्ति है। कैसे ?
उत्तर-
केन्द्र की तरह राज्यों में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। राज्य में राज्यपाल संवैधानिक मुखिया है जबकि मुख्यमन्त्री वास्तविक शासक है। राज्य का समस्त शासन राज्यपाल के नाम पर चलाया जाता है परन्तु वास्तविकता में राज्यपाल मुख्यमन्त्री की सलाह से शासन चलाता है। मुख्यमन्त्री मन्त्रिपरिषद् का निर्माण करता है और जब चाहे किसी मन्त्री को पद से हटा सकता है। मन्त्रिपरिषद् मुख्यमन्त्री के नेतृत्व में कार्य करता है। राज्य में सभी महत्त्वपूर्ण नियुक्तियां मुख्यमन्त्री द्वारा की जाती हैं। 5 वर्ष की अवधि से पूर्व यह विधानसभा को राज्यपाल को सलाह देकर भंग करवा सकता है। राज्य का सारा शासन मुख्यमन्त्री के इर्द-गिर्द घूमता है।

प्रश्न 14.
मुख्यमन्त्री के मन्त्रिपरिषद् के साथ चार सम्बन्ध बताएं।
उत्तर-
मुख्यमन्त्री के बिना मन्त्रिपरिषद् का कोई अस्तित्व नहीं है। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् में महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध निम्नलिखित हैं-

  1. मन्त्रिपरिषद् का निर्माण-मुख्यमन्त्री अपनी नियुक्ति के पश्चात् उन व्यक्तियों की सूची तैयार करता है जिन्हें वह मन्त्रिपरिषद् में लेना चाहता है। मुख्यमन्त्री सूची तैयार करके राज्यपाल के पास भेजता है और राज्यपाल उस सूची के अनुसार ही मन्त्री नियुक्त करता है।
  2. विभागों का बंटवारा-मुख्यमन्त्री मन्त्रियों में विभागों का बंटवारा करता है। वह किसी भी मन्त्री को कोई भी विभाग दे सकता है। मुख्यमन्त्री जब चाहे मन्त्रियों के विभागों में परिवर्तन कर सकता है।
  3. मन्त्रियों की पदच्युति-मुख्यमन्त्री यदि किसी मन्त्री के कार्यों से अप्रसन्न हो और उसके विचार उस मन्त्री के विचारों से मेल न खाते हों तो मुख्यमन्त्री राज्यपाल को सलाह देकर उस मन्त्री को उसके पद से अपदस्थ कर सकता है।
  4. मन्त्रिपरिषद् का अध्यक्ष–मन्त्रिपरिषद् अपना समस्त कार्य मुख्यमन्त्री के नेतृत्व में ही करती है।

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.
राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन करें।
उत्तर-
प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है तथा वह राष्ट्रपति की कृपा दृष्टि तक ही अपने पद पर रह सकता है। व्यवहार में राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री की सलाह से ही राज्यपाल को नियुक्त करता है।

प्रश्न 2.
राज्यपाल पद के लिए कोई दो आवश्यक योग्यताएं लिखें।
उत्तर-
योग्यताएं-अनुच्छेद 157 के अन्तर्गत राज्यपाल के पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निश्चित की गई हैं

  1. वह भारत का नागरिक हो।
  2. उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो।

प्रश्न 3.
राज्यपाल के कार्यकाल का वर्णन करो।
उत्तर-
साधारणतया राज्यपाल को 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है और वह अपने पद पर तब तक रह सकता है जब तक राष्ट्रपति चाहे। राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व भी राज्यपाल को हटा सकता है।

प्रश्न 4.
राज्यपाल की कोई दो कार्यपालिका शक्तियों का वर्णन करें।
उत्तर-
राज्यपाल को निम्नलिखित कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त हैं-

  1. राज्य का समस्त शासन राज्यपाल के नाम पर चलाया जाता है।
  2. राज्यपाल मुख्यमन्त्री की नियुक्ति करता है तथा उसकी सलाह से अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति करता है।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 30 राज्य कार्यपालिका

प्रश्न 5.
राज्यपाल की कोई दो वैधानिक शक्तियों का वर्णन करें।
उत्तर-

  1. राज्यपाल विधानमण्डल का अधिवेशन बुला सकता है, स्थगित कर सकता है तथा इसकी अवधि बढ़ा सकता है।
  2. वह विधानमण्डल के दोनों सदनों में भाषण दे सकता है।

प्रश्न 6.
राज्यपाल की स्वेच्छिक शक्तियों का वर्णन करें।
उत्तर-

  1. संघीय क्षेत्र के प्रशासक के रूप में-यदि राष्ट्रपति ने राज्यपाल को राज्य के समीप के संघीय क्षेत्र का प्रशासक भी नियुक्त कर दिया है तो उस क्षेत्र का प्रशासन स्वविवेक से चलाता है।
  2. असम में आदिम जातियों के प्रशासन के सम्बन्ध में- असम राज्य के राज्यपाल को आदिम जातियों के प्रशासन के सम्बन्ध में स्वविवेक से कार्य करने का अधिकार दिया गया है।

प्रश्न 7.
राज्य में मन्त्रिपरिषद् का निर्माण कैसे होता है ?
उत्तर-
मन्त्रिपरिषद् के निर्माण के लिए सबसे पहला महत्त्वपूर्ण पग मुख्यमन्त्री की नियुक्ति है। मुख्यमन्त्री की सलाह से राज्यपाल अन्य मन्त्रियों को नियुक्त करता है। मन्त्रियों के लिए विधानमण्डल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को मन्त्री नियुक्त किया जाए जो किसी भी सदन का सदस्य न हो, तो उसको 6 महीने के अन्दर-अन्दर विधानमण्डल के किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ता है। मन्त्रिपरिषद् की सदस्य संख्या भी मुख्यमन्त्री द्वारा निश्चित की जाती है।

प्रश्न 8.
मन्त्रिपरिषद् की दो शक्तियों का वर्णन करो।
उत्तर-

  1. नीति का निर्धारण (Determination of Policy)-मन्त्रिपरिषद् का मुख्य कार्य प्रशासन चलाने के लिए नीति निर्धारित करना है।
  2. प्रशासन पर नियन्त्रण (Control over Administration)-शासन को अच्छी प्रकार चलाने के लिए कई विभागों में बांटा जाता है और प्रत्येक विभाग किसी-न-किसी मन्त्री के अधीन होता है।

प्रश्न 9.
मुख्यमन्त्री की नियुक्ति कैसे होती है ?
उत्तर-
मुख्यमन्त्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है परन्तु राज्यपाल जिस व्यक्ति को चाहे, मुख्यमन्त्री नियुक्त नहीं कर सकता। राज्यपाल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमन्त्री बनाना पड़ता है। राज्यपाल को अपने स्वविवेक से नियुक्त करने का अवसर तभी प्राप्त है जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता।

प्रश्न 10.
मुख्यमन्त्री की कोई दो शक्तियों का वर्णन करें।
उत्तर-

  1. मन्त्रिपरिषद् का निर्माण राज्य में मन्त्रिपरिषद् का निर्माण राज्यपाल मुख्यमन्त्री के परामर्श से करता है। मुख्यमन्त्री अपने साथियों की एक सूची तैयार करके राज्यपाल के पास भेज देता है तथा राज्यपाल की स्वीकृति के पश्चात् वे व्यक्ति मन्त्री बन जाते हैं।
  2. मन्त्रियों की पदच्युति-मुख्यमन्त्री किसी भी मन्त्री को उसके पद से अपदस्थ कर सकता है। यदि मुख्यमन्त्री किसी मन्त्री के कार्यों से प्रसन्न न हो और उसके विचार उस मन्त्री के विचारों से मेल न खाते हों तो मुख्यमन्त्री राज्यपाल को सलाह देकर उस मन्त्री को हटा सकता है।

प्रश्न 11.
मुख्यमन्त्री के मन्त्रिपरिषद् के साथ सम्बन्ध बताएं।
उत्तर-

  1. मन्त्रिपरिषद् का निर्माण-मुख्यमन्त्री अपनी नियुक्ति के पश्चात् उन व्यक्तियों की सूची तैयार करता है जिन्हें वह मन्त्रिपरिषद् में लेना चाहता है। मुख्यमन्त्री सूची तैयार करके राज्यपाल के पास भेजता है और राज्यपाल उस सूची के अनुसार ही मन्त्री नियुक्त करता है।
  2. विभागों का बंटवारा-मुख्यमन्त्री मन्त्रियों में विभागों का बंटवारा करता है। वह किसी भी मन्त्री को कोई भी विभाग दे सकता है। मुख्यमन्त्री जब चाहे मन्त्रियों के विभागों में परिवर्तन कर सकता है।

प्रश्न 12.
पंजाब के राज्यपाल एवं उसका वेतन तथा मुख्यमन्त्री का नाम बताएं।
उत्तर-
पंजाब के वर्तमान राज्यपाल श्री वी०पी० सिंह बदनौर हैं, एवं उनका वेतन 3,50,000 रु० मासिक है। पंजाब के वर्तमान मुख्यमन्त्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह हैं।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

प्रश्न I. एक शब्द/वाक्य वाले प्रश्न-उत्तर-

प्रश्न 1. राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है ?
उत्तर-राष्ट्रपति।

प्रश्न 2. राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है ?
उत्तर-3,50,000 रु० ।

प्रश्न 3. राज्यपाल बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए ?
उत्तर-35 वर्ष।

प्रश्न 4. मुख्यमन्त्री की नियुक्ति कौन करता है ?
उत्तर-राज्यपाल।

प्रश्न 5. राज्यपाल की कोई एक वैधानिक शक्ति लिखिए।
उत्तर- राज्यपाल विधानमण्डल का अधिवेशन बुला सकता है, स्थगित कर सकता है तथा इसकी अवधि बढ़ा सकता है।

प्रश्न 6. राज्यपाल की एक कार्यपालिका शक्ति का वर्णन करो।
उत्तर-राज्यपाल मुख्यमन्त्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह से अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति करता है।

प्रश्न 7. राज्य में संवैधानिक संकट के समय राज्यपाल की स्थिति क्या होती है ?
उत्तर-उस समय राज्यपाल केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का वास्तविक शासक बन जाता है। राज्यपाल कार्यपालिका की सभी शक्तियों का प्रयोग करता है और प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी उसी की होती है।

प्रश्न 8. राज्यपाल कब तक अपने पद पर रहता है ?
उत्तर-राज्यपाल की नियुक्ति केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत अपने पद पर रहता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है।

प्रश्न 9. मन्त्रिपरिषद् का निर्माण कौन करता है?
उत्तर- मुख्यमन्त्री अपनी नियुक्ति के पश्चात् मन्त्रियों की सूची तैयार करके राज्यपाल के पास भेजता है। राज्यपाल उस सूची में दिए गए व्यक्तियों को मन्त्री नियुक्त करता है।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 30 राज्य कार्यपालिका

प्रश्न 10. मन्त्रिमण्डल तथा मन्त्रिपरिषद् में अन्तर बताइए।
उत्तर-मन्त्रिपरिषद् का वर्णन संविधान में किया गया है जबकि मन्त्रिमण्डल शब्द संविधान में नहीं मिलता।

प्रश्न 11. मुख्यमन्त्री की नियुक्ति कैसे की जाती है?
उत्तर-मुख्यमन्त्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है परन्तु राज्यपाल मुख्यमन्त्री की नियुक्ति में अपनी इच्छा का प्रयोग नहीं कर सकता। राज्यपाल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबन्धन के नेता को ही मुख्यमन्त्री बनाना पड़ता है।

प्रश्न 12. राज्यपाल की एक स्वैच्छिक शक्ति बताइए।
उत्तर-जब राज्य विधानसभा में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तब राज्यपाल अपनी इच्छा से मुख्यमन्त्री को नियुक्त करता है।

प्रश्न 13. मन्त्रिपरिषद् की एक शक्ति का वर्णन करें।
उत्तर-मन्त्रिपरिषद् प्रशासन चलाने के लिए नीति निर्धारित करती है।

प्रश्न 14. मुख्यमन्त्री की एक शक्ति का वर्णन करें।
उत्तर-मन्त्रिपरिषद् का निर्माण मुख्यमन्त्री द्वारा किया जाता है।

प्रश्न II. खाली स्थान भरें-

1. राज्य मन्त्रिपरिषद् का निर्माण ………….. करता है।
2. मुख्यमन्त्री …………… की अध्यक्षता करता है।
3. राज्य विधानमण्डल का नेता ……………. होता है।
4. राज्यपाल का मुख्य सलाहकार ………….. होता है।
उत्तर-

  1. मुख्यमन्त्री
  2. मन्त्रिपरिषद
  3. मुख्यमन्त्री
  4. मुख्यमन्त्री।

प्रश्न III. निम्नलिखित कथनों में से सही एवं ग़लत का चुनाव करें-

1. राज्य का समस्त शासन राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है।
2. राज्यपाल प्रशासन के बारे में मुख्यमन्त्री से कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता है।
3. राज्यपाल तानाशाह बन सकता है।
4. मुख्यमन्त्री राज्यपाल की नियुक्ति करता है।
5. मन्त्रिपरिषद नीति का निर्धारण करती है।
उत्तर-

  1. सही
  2. सही
  3. ग़लत
  4. ग़लत
  5. सही।

प्रश्न IV. बहुविकल्पीय प्रश्न-

प्रश्न 1.
मुख्यमन्त्री को नियुक्त करता है
(क) राष्ट्रपति
(ख) राज्यपाल
(ग) प्रधानमन्त्री
(घ) विधानमण्डल।
उत्तर-
(ख) राज्यपाल ।

प्रश्न 2.
मुख्यमन्त्री की अवधि कितनी है ?
(क)5 वर्ष
(ख) निश्चित नहीं
(ग) 4 वर्ष
(घ) 3 वर्ष।
उत्तर-
(ख) निश्चित नहीं ।

प्रश्न 3.
राज्यपाल निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है ?
(क) राज्य के लोगों के प्रति
(ख) राष्ट्रपति के प्रति
(ग) प्रधानमन्त्री के प्रति
(घ) लोकसभा के प्रति।
उत्तर-
(ख) राष्ट्रपति के प्रति ।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 30 राज्य कार्यपालिका

प्रश्न 4.
विधानसभा का नेता है-
(क) मुख्यमन्त्री
(ख) राज्यपाल
(ग) स्पीकर
(घ) प्रधानमन्त्री।
उत्तर-
(क) मुख्यमन्त्री।

PSEB 12th Class Maths Solutions Chapter 2 Inverse Trigonometric Functions Ex 2.1

Punjab State Board PSEB 12th Class Maths Book Solutions Chapter 2 Inverse Trigonometric Functions Ex 2.1 Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 12 Maths Chapter 2 Inverse Trigonometric Functions Ex 2.1

Direction (1-10):
Find the principal values of the folLowing.
Question 1.
sin-1 (- \(\frac{1}{2}\))
Solution.
Let sin-1 (- \(\frac{1}{2}\)) = y
Then, sin y = – \(\frac{1}{2}\)
= – sin (\(\left(\frac{\pi}{6}\right)\))
= sin (- \(\left(\frac{\pi}{6}\right)\))
We know that the range of the principal value of sin-1 y is
[latex]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[/latex] and sin[- \(\left(\frac{\pi}{6}\right)\)] = – \(\frac{1}{2}\)
Therefore, the principal value of sin-1 (- \(\frac{1}{2}\)) is – \(\left(\frac{\pi}{6}\right)\).

PSEB 12th Class Maths Solutions Chapter 2 Inverse Trigonometric Functions Ex 2.1

Question 2.
cos-1 (\(\frac{\sqrt{3}}{2}\))
Solution.
Let cos-1 (\(\frac{\sqrt{3}}{2}\)) = y.
Then, cos y = \(\frac{\sqrt{3}}{2}\) = cos (\(\left(\frac{\pi}{6}\right)\))
We know that the range of the principal value of cos-1 y is [0, π] and cos (\(\left(\frac{\pi}{6}\right)\)) = \(\frac{\sqrt{3}}{2}\).
Therefore, the principal value of cos-1 (\(\frac{\sqrt{3}}{2}\)) is \(\left(\frac{\pi}{6}\right)\).

Question 3.
cosec-1 (2)
Solution.
Let cosec-1 (2) = y. Then, cosec y = 2 = cosec(\(\left(\frac{\pi}{6}\right)\))
We know that the range of the principal value of cosec-1 y is [latex]\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right][/latex] – {0} and cosec (\(\left(\frac{\pi}{6}\right)\)) = 2.
Therefore, the principal value of cosec-1 (2) is \(\left(\frac{\pi}{6}\right)\).

PSEB 12th Class Maths Solutions Chapter 2 Inverse Trigonometric Functions Ex 2.1

Question 4.
tan-1 (- √3)
Solution.
Let tan-1 (- √3) = y.
Then, tan y = – √3 = – tan \(\left(\frac{\pi}{3}\right)\) = tan (- \(\left(\frac{\pi}{3}\right)\))
We know that the range of the principal value of tan-1 y is [latex]\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right][/latex] and tan(- \(\left(\frac{\pi}{2}\right)\)) is – √3
Therefore, the principal value of tan-1 (- √3) is – \(\frac{\pi}{3}\).

Question 5.
cos-1 (- \(\frac{1}{2}\))
Solution.
Let cos-1 (- \(\frac{1}{2}\)) = y. Then,
cos y = – \(\frac{1}{2}\) = – cos (\(\left(\frac{\pi}{3}\right)\))
= cos (π – \(\frac{\pi}{3}\)) = cos \(\left(\frac{2 \pi}{3}\right)\)
We know that the range of the principal value of cos-1 y is [0, π] and cos \(\left(\frac{2 \pi}{3}\right)\) = – \(\frac{1}{2}\).
Therefore, the principal value of cos-1 (- \(\frac{1}{2}\)) is \(\left(\frac{2 \pi}{3}\right)\).

PSEB 12th Class Maths Solutions Chapter 2 Inverse Trigonometric Functions Ex 2.1

Question 6.
tan-1 (- 1)
Solution.
Let tan-1 (- 1) = y.
Then, tan y = – 1 = – tan (\(\frac{\pi}{4}\)) = tan (- \(\frac{\pi}{4}\))
We know that the range of the principal value of tan-1 y is (\(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\)) and tan (- \(\frac{\pi}{4}\)) = – 1.
Therefore, the principal value of tan-1 (- 1) is (- \(\frac{\pi}{4}\))

Question 7.
sec-1 (\(\frac{2}{\sqrt{3}}\))
Solution.
Let sec-1 (\(\frac{2}{\sqrt{3}}\)) = y.
Then, sec y = \(\frac{2}{\sqrt{3}}\) = sec (\(\frac{\pi}{6}\))
We know that the range of the principal value of sec-1 y is [0, π] – {\(\frac{\pi}{2}\)} and sec (\(\frac{\pi}{6}\)) = \(\frac{2}{\sqrt{3}}\).
Therefore, the principal value of sec-1 (\(\frac{2}{\sqrt{3}}\)) is \(\frac{\pi}{6}\).

PSEB 12th Class Maths Solutions Chapter 2 Inverse Trigonometric Functions Ex 2.1

Question 8.
cot-1 (√3)
Solution.
Let cot-1 (√3) = y. Then, cot y = √3 = cot (\(\frac{\pi}{6}\))
We know that the range of the principal value of cot-1 y is (0, π) and cot (\(\frac{\pi}{6}\)) = √3
Therefore, the principal value of cot-1 (√3) is \(\frac{\pi}{6}\).

Question 9.
cos-1 (- \(\frac{1}{\sqrt{2}}\))
Solution.
Let cos-1 (- \(\frac{1}{\sqrt{2}}\)) = y. Then,
cos y = – \(\frac{1}{\sqrt{2}}\) = – cos (\(\frac{\pi}{4}\))
= cos(\(\pi-\frac{\pi}{4}\)) = cos(\(\frac{3 \pi}{4}\))
We know that the range of the principal value of cos-1 y is [0, π] and cos (\(\frac{3 \pi}{4}\)) = – \(\frac{1}{\sqrt{2}}\)
Therefore, the principal value of cos-1 (- \(\frac{1}{\sqrt{2}}\)) is \(\frac{3 \pi}{4}\)

Question 10.
cosec-1 (√2)
Solution.
Let cosec-1 (√2) = y.
Then, cosec y = – √2 = – cosec (\(\frac{\pi}{4}\)) = cosec (- \(\frac{\pi}{4}\))
We know that the range of the principal value of cosec-1 y is
[latex]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[/latex] – {0} and cosec (- \(\frac{\pi}{4}\)) = – √2.
Therefore, the principal value of cosec-1 (- √2) is – \(\frac{\pi}{4}\).

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DirectIon (11 – 14): Find the value of the following.

Question 11.
tan-1 (1) + cos-1 (- \(\frac{1}{2}\)) + sin-1 (- \(\frac{1}{2}\))
Solution.
Let tan-1 (1) = x. Then, tan x = 1 = tan \(\frac{\pi}{4}\)
∴ tan-1 (1) = \(\frac{\pi}{4}\)
Let cos-1 (- \(\frac{1}{2}\)) = y.
Then, cos y = – \(\frac{1}{2}\)
= – cos (\(\frac{\pi}{3}\))
= cos (π – \(\frac{\pi}{3}\))
= cos \(\frac{2 \pi}{3}\)
∴ cos-1 (- \(\frac{1}{2}\)) = \(\frac{2 \pi}{3}\)
Let sin-1 (- \(\frac{1}{2}\)) = z.
Then, sin z = – \(\frac{1}{2}\)
= – sin (\(\frac{\pi}{6}\))
= sin (- \(\frac{\pi}{6}\))
∴ sin-1 (- \(\frac{1}{2}\)) = – \(\frac{\pi}{6}\)
∴ tan-1 (1) + cos-1 (- \(\frac{1}{2}\)) + sin-1 (- \(\frac{1}{2}\)) = \(\frac{\pi}{4}+\frac{2 \pi}{3}-\frac{\pi}{6}\)
= \(\frac{3 \pi+8 \pi-2 \pi}{12}=\frac{9 \pi}{12}=\frac{3 \pi}{4}\).

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Question 12.
cos-1 (\(\frac{1}{2}\)) + 2 sin-1 \(\frac{1}{2}\)
Solution.
Let cos-1 (\(\frac{1}{2}\)) = x.
Then, cos x = \(\frac{1}{2}\) = cos (\(\frac{\pi}{3}\)).
∴ cos-1 (\(\frac{1}{2}\)) = \(\frac{\pi}{3}\)
Let sin-1 (\(\frac{1}{2}\)) = y.
Then, sin y = \(\frac{1}{2}\) = sin (\(\frac{\pi}{6}\))
∴ sin-1 (\(\frac{1}{2}\)) = \(\frac{\pi}{6}\)
∴ cos-1 (\(\frac{1}{2}\)) + 2 sin-1 (\(\frac{1}{2}\)) = \(\frac{\pi}{3}+\frac{2 \pi}{6}=\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{3}=\frac{2 \pi}{3}\)

Question 13.
If sin-1 x = y, then
(A) 0 ≤ y ≤ K
(B) \(-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}\)
(C) 0 < y < π
(D) \(-\frac{\pi}{2}<y<\frac{\pi}{2}\)
Solution.
It is given that sin-1 x = y.
We know that the range of the principal value branch of sin-1 is [latex]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[/latex]
Therefore, \(-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}\).
Hence, the correct option is (B).

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Question 14.
tan-1 √3 – sec-1 (- 2) is equal to
(A) π
(B) – \(\frac{\pi}{3}\)
(C) \(\frac{\pi}{3}\)
(D) \(\frac{2 \pi}{6}\)
Solution.
Let tan-1 √3 = x.
Then, tan x = √3 = tan \(\frac{\pi}{3}\)
We know that the range of the principal value of tan-1 x is (\(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\))
∴ tan-1 √3 = \(\frac{\pi}{3}\)
Let sec-1 (- 2) = y.
Then, sec y = – 2 = – sec (\(\frac{\pi}{3}\))
= sec (π – \(\frac{\pi}{3}\)) = sec(\(\frac{2 \pi}{3}\))
Now, tan-1 (√3) – sec-1 (- 2) = \(\frac{\pi}{3}\) – \(\frac{2 \pi}{3}\)
= – \(\frac{\pi}{3}\)
Hence, correct option is (B).