PSEB 11th Class Chemistry Important Questions Chapter 1 Some Basic Concepts of Chemistry

Punjab State Board PSEB 11th Class Chemistry Important Questions Chapter 1 Some Basic Concepts of Chemistry Important Questions and Answers.

PSEB 11th Class Chemistry Important Questions Chapter 1 Some Basic Concepts of Chemistry

Very Short Answer Type Questions

Question 1.
A liquid has a volume of 49.0 cm3 and a mass of 57.642 g. Find out the density of this liquid in SI unit.
Answer:
Density = \(\frac{\text { Mass }(\mathrm{kg})}{\text { Volume }\left(\mathrm{m}^{3}\right)}\)
Mass = 57.642 g = 57.642 x 10-3 kg
Volume = 49.0 cm3 = 49.0 x (10-3)3 = 49.0 x 10-6 m3
∴ Density = \(\frac{57.642 \times 10^{-3}}{49.0 \times 10^{-6}}\) = 1.176 x 103 kg/m3

PSEB 11th Class Chemistry Important Questions Chapter 1 Some Basic Concepts of Chemistry

Question 2.
Convert the following temperatures into degree Fahrenheit,
(i) 25°C, physiological (human body) temperature.
(ii) 35°C, the room temperature.
Answer:
(i) Given
C = 25 °C
°F = \(\frac{9}{5}\) °C + 32 = \(\frac{9}{5}\) x 25 + 32 = 45 + 32 = 77°F

(ii) Given, C = 35 °C
°F = \(\frac{9}{5}\) °C + 32 = \(\frac{9}{5}\) x 35 + 32 = 63 + 32 = 95°F

Question 3.
What is the mass (in grams) of a copper block whose dimensions are 5.0 inch x 6.0 inch and whose density is 8.96 g/cm3? Given that 1 inch = 2.54 cm
Answer:
Here, unit conversion factors are 1 = \(\frac{2.54 \mathrm{~cm}}{1 \text { inch }}=\frac{1 \text { inch }}{2.54 \mathrm{~cm}}\)
Hence, required mass (in g) = 5.0 inch x 6.0 inch x 4.0 inch
\(\) = 1.76 x 104 g.

Question 4.
If 6.3 g of NaHCO3 are added to 15.0 g of CH3COOH solution, the residue is found to weigh 18.0 g. What is the mass of CO2 released in the reaction?
Answer:
PSEB 11th Class Chemistry Important Questions Chapter 1 Some Basic Concepts of Chemistry 1
Sum of the masses of reactants = 6.3 + 15 = 21.3 g
Sum of the masses of products = x + 18
21.3 = x +18; x = 21.3 – 18 = 3.3 g
Thus, the mass of the C02 released is 3.3 g.

Question 5.
Why is the law of Gay Lussac’s not obeyed if any reactant or product is not a gas?
Answer:
If any reactant or product is a liquid or solid, the volume occupied by them is extremely small as compared to the gas and hence, the law is not obeyed.

Question 6.
Calculate the normality of solution containing 62.3 g of hydrated copper sulphate (CuSO4 . 5H2O) in 500 mL of solution.
Answer:
Mass of solute = 62.3 g
Equivalent mass of oxalic acid = \(\frac{249.5}{2}\) = 124.75 g
Gram equivalents of oxalic acid = \(\frac{62.3}{124.75}\) = 0.5
Volume of solution = 500 mL
Normality = \(\frac{0.5}{500}\) x 1000 = 1N

PSEB 11th Class Chemistry Important Questions Chapter 1 Some Basic Concepts of Chemistry

Question 7.
What is the difference between molality and molarity?
Answer:
Molality : It is defined as the number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent. It is independent of temperature. ,
Molarity : It is defined as the number of moles of solute dissolved in 1 L of solution. It depends upon temperature because, volume of solution °c temperature.

Question 8.
How is the term material different from matter?
Answer:
Anything which has mass and occupies space is called matter. However, material corresponds to the matter which has specific use.

Question 9.
Why are the atomic masses of most of the elements fractional?
Answer:
It is because most of the elements occur in nature as a mixture of isotopes and their atomic masses are the average relative atomic masses of the isotopes depending on their abundance.

Question 10.
Volume of a solution changes with change in temperature, then, will the molality of the solution be affected by temperature? Give reason for your answer.
Answer:
No, molality of solution does not change with temperature since mass remains unaffected with temperature.

Short Answer Type Questions

Question 1.
Express the following in the scientific notation.
(i) 0.000968
(ii) 157428
(iii) 90,000
(iv) (5.7 x 106) x (4.2 x 10-2)
(v) (6.8 x 10-9) + (1.4 x 10-6)
(vi) (456 x 103 + 2.62 x 102)
(vii) (9.87 x 10-3 – 2.26 x 10-4)
Answer:
(i) 0.000968 = 9.68 x 10-4
(ii) 157428 = 1.57428 x 105
(iii) 90,000 = 9 x 104

(iv) (5.7 x 106)x (4.2 x 10-2) = (5.7 x 4.2)(106-2)
= 23.94 x 104 =2.394 x 105
(v) (6.8 x 10-9) ÷ (1.4 x 10-6) = x (10-9-(-6)) = 4.857 x 10-3
(vi) (4.56 x 103 + 2.62 x 102)= 45.6 x 102 + 2.62 x 102
=(45.6 +2.62) x 102
= 48.22 x 102
= 4.822 x 103
(vii) (9.87 x 10-3 — 2.26 x 10-4) = 9.87 x 10-3 — 0.226 x 10-3
= (9.87 – 0.226) x 10-3 = 9.644 x 10-3

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Question 2.
The percentage composition of elements in NH3, H20, and N20 3 is given below. –
NH3 → 82.35% N and 17.65% H
H2O → 88.90% O and 11.10% H
N2O3 → 6a 15% O and 36.85% N
Show that these data are in accordance with the law of reciprocal proportion.
Answer:
(i) In NH3, 1 part of H reacts with = \(\) = 4.67 part of N
(ii) In H2O, 1 part of H reacts with = \(\) = 8.01 part of O
Thus, the ratio N : O :: 4.67 : 8.01 = 1 :1.72
(iii) In N2O3, N and O reacts with each other in the ratio N : O :: 36.85: 63.15 = 1 :1.71.
Thus, the two ratios are the same. Hence, it illustrates the law of reciprocal proportions.

Question 3.
A solution contains 25% water, 25% ethanol and 50% acetic acid by mass. Calculate the mole fraction of each component.
Answer:
Let the total mass of solution = 100 g
Mass of water = 25 g, Mass of ethanol = 25 g
Mass of acetic acid = 50 g
Moles of water = \(\frac{25}{18}\) = 1.388 (∵ Molar mass of H2O= 18)
Moles of ethanol = \(\frac{25}{46}\) = 0.543 (∵ Molar mass of C2H5OH = 18)
Moles of acetic acid = \(\frac{50}{60}\) = 0.833 (∵ Molar mass of CH3COOH = 18)
Total number of moles = 1.388 + 0.543 + 0.833 = 2.764
Mole fraction of water = \(\frac{1.388}{2.764}\) = 0.502
Mole fraction of ethanol = \(\frac{0.543}{2.764}\) = 0.196
Mole fraction of acetic acid = \(\frac{0.833}{2.764}\) = 0.302

Question 4.
Calculate the molality of a solution containing 20.7 g potassium carbonate dissolved in 500 mL of solution (assume density of solution = 1 g mL-2).
Mass of K2CO3 = 20.7 g
Molar mass of K2CO3 = 2 x 39 + 12 + 3 x 16 = 138 mol-1
Moles of K2CO3 = \(\frac{20.7}{138}\) = 0.15 .
Mass of solution = (500 mL) x (1 g mL-1) = 500 g
Amount of water = 500 – 20.7 = 479.3 g
Molality = \(\frac{Moles of solute}
{Mass of solvent in gram}\) x 100
= \(\frac{0.15}{479.3}\) x 1000 = 0.313 mx`

Question 5.
45.4 L of dinitrogen reacted with 22.7 L of dioxygen and 45.4 L of nitrous oxide was formed. The reaction is given below 2N2(g) + O2(g) → 2N2O(g)
Which law is being obeyed in this experiment? Write the statement of the law. [NCERT Exemplar]
Answer:
PSEB 11th Class Chemistry Important Questions Chapter 1 Some Basic Concepts of Chemistry 2
Hence, the ratio between the volumes of the reactants and the product in the given question is simple i.e., 2:1:2. It proves the Gay-Lussac’s law of gaseous volumes.
Gay-Lussac’s law of gaseous volumes : The law of combining volume states that when gases react together to form other gases, and when all volumes are measured at the same temperature and pressure, the ratio between the volumes of the gaseous reactants and products can be expressed in simple whole numbers.

Long Answer Type Questions

Question 1.
Copper oxide was prepared by the following methods.
(i) In first case, 1.75 g of the metal was dissolved in nitric acid and igniting the residual copper nitrate yielded 2.19 g of copper oxide.
(ii) In the second case, 1.14 g of metal dissolved in nitric acid were precipitated as copper hydroxide by adding caustic alkali solution. The precipitated copper hydroxide after washing, drying and heating yielded 1.43 g of copper oxide.
(iii) In the third case, 1.46 g of copper when strongly heated in a current of air yielded 1.83 g of copper oxide. Show that the given data illustrate the law of definite composition.
Answer:
Step I and II In the first experiment,
2.19 g of copper oxide contained 1.75 g of Cu.
∴ 100 g of copper oxide contained Cu
i.e., %ofCu = 79.91

In the second experiment,
1.43 g of copper oxide contained 1.14 g copper.
∴ 100 g of copper oxide contained Cu = \(\frac{1.14}{1.43}\) x 100 = 79.72 g,
i.e„ % of Cu = 79.72

In the third experiment,
1.83 g of copper oxide contained 1.46 g of copper
∴ 100 g of copper oxide contained Cu = \(\frac{1.46}{1.83}\) x 100 = 79.78g.
i.e., % of Cu = 79.78
Step III The percentage of copper in copper oxide derived from all the three experiments is nearly the same. Hence, the above data illustrate the law of definite composition.

PSEB 11th Class Chemistry Important Questions Chapter 1 Some Basic Concepts of Chemistry

Question 2.
Three oxides of nitrogen contained 63.6%, 46.7% and 30.4% nitrogen respectively. Show that these figures illustrate the law of multiple proportions.
Answer:
In case first,
Step I The oxide of nitrogen contains 63.6% N ‘ i.e., 63.6 g of N reacts with (100 – 63.6) g of O = 36.4 g of O.
Step II ∴ 1 g of N will react with \(\frac{36.4}{63.6}\) g of O = 0.57 g of O.

In case second,
Step I The oxide of nitrogen contains 46.7% N
i.e., 46.7 g of N reacts with (100 – 46.7) g of O = 53.3 g of O.

In case third,
Step I The oxide of nitrogen contains 30.4% N
i.e., 30.4 g of N reacts with (100 – 30.4) g of O = 69.6 g of O.
Step II ∴ 1 g of N will react with \(\frac{69.6}{30.4}\) of O = 2.26 g of O

Step III This means the ratio of the masses of oxygen which combine with 1 g of nitrogen is 0.57 : 1.14 : 2.26, i.e., 1: 2 : 4 is obviously in accordance with the law of multiple proportions.

PSEB 11th Class Chemistry Important Questions Chapter 2 Structure of Atom

Punjab State Board PSEB 11th Class Chemistry Important Questions Chapter 2 Structure of Atom Important Questions and Answers.

PSEB 11th Class Chemistry Important Questions Chapter 2 Structure of Atom

Very Short Answer Type Questions

Question 1.
Which of the following will not show deflection from the path on passing through an electric field? Proton, cathode rays, electron, neutron
Answer:
Neutron is a neutral particle. Hence, it will not be deflected on passing through an electric field.

Question 2.
What is the nuclear radius of an atom whose mass number is 125?
Answer:
Nuclear radius, r = R0A1/3 where, R0 = 1.4 x 10-15 m,
∴ r = (1.4 x 10-15 m) x (125)1/3 = 7.0 x 10-15 m.

PSEB 11th Class Chemistry Important Questions Chapter 2 Structure of Atom

Question 3.
The magnitude of charge on the electron is 4.8 x 10-10 esu. What is the charge on the nucleus of a helium atom?
Answer:
Helium nucleus contains 2 protons and charge of a proton is same as that of an electron.
Therefore, the charge on the nucleus of a helium atom is (+2) x 4.8 x 10-10 = + 9.6 x 10-10 esu.

Question 4.
What is the difference in the origin of cathode rays and anode rays?
Answer:
Cathode rays originate from the cathode whereas anode rays do not originate from the anode. They are produced from the gaseous atoms by knock out of the electrons with high speed cathode rays.

Question 5.
What is the difference between atomic mass and mass number?
Answer:
Mass number is a whole number because it is the sum of number of protons and number of neutrons whereas atomic mass is fractional because it is the average relative mass of its atom as compared with mass of an atom of C-12 isotope taken as 12.

Question 6.
What is the difference between a quantum and a photon?
Answer:
The smallest packet of energy of any radiation is called a quantum whereas that of light is called photon.

Question 7.
Arrange s, p and rf-subshells of a shell in the increasing order of , effective nuclear charge (Zeff) experienced by the electron present in them. [NCERT Exemplar]
Ans. s-orbital is spherical in shape, it shields the electrons from the nucleus more effectively than p-orbital which in turn shields more effectively than d-orbital. Therefore, the effective nuclear charge (Zeff) experienced by electrons present in them is d < p < s.

Question 8.
Show the distribution of electrons in oxygen atom (atomic number 8) using orbital diagram.
Answer:
PSEB 11th Class Chemistry Important Questions Chapter 2 Structure of Atom 5

Question 9.
Nickel atom can lose two electrons to form Ni ion. The atomic number of Ni is 28. From which orbital will nickel lose two electrons? [NCERT Exemplar]
Answer:
28Ni = 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8, 4s2; Nickel will lose 2 electrons from 4s (outer most shell) to form Ni2+ ion.

Question 10.
Which of the following orbitals are degenerate?
3dxy, 4dxy, \(3 d_{z^{2}}\), 3dyz, \(4 d_{z^{2}}\)
Answer:
The orbitals which belongs to same subshell and same shell are called degenerate orbitals. (3dxy, \(3 d_{z} 2\), 3dyz) and (4dxy, 4dyz, 4d 2) are the two sets of degenerate orbitals.

PSEB 11th Class Chemistry Important Questions Chapter 2 Structure of Atom

Short Answer Type Questions

Question 1.
The Balmer series in the hydrogen spectrum corresponds to the transition from n1 = 2 to n2 = 3, 4 … . This series lies in the visible region. Calculate the wave number of line associated with the transition in Balmer series when the electron moves to n = 4 orbit. (RH = 109677 cm1)
Answer:
From Rydberg formula,
PSEB 11th Class Chemistry Important Questions Chapter 2 Structure of Atom 1

Question 2.
Out of electron and proton which one will have, a higher velocity to produce matter waves of the same wavelength? Explain it.
Answer:
From de Broglie equation, wavelength, \(\lambda=\frac{h}{m v}\)
For same wavelength for two different particles, i.e., electron and proton, m1v1 = m2v2 (h is constant). Lesser the mass of the particle, greater will be the velocity. Hence, electron will have higher velocity.

Question 3.
Wavelengths of different radiations are given helow.
λ(A) = 300 nm, λ(B) = 300 pm, λ(C) = 3 nm, λ(D) = 30Å Arrange these radiations in the increasing order of their energies.
Answer:
(A) λ=3OOnm=3OO x 10-9m
(B) λ =300µm=300 x 10-6m
(C) λ =3nm = 3 x 10-9 m
(D) λ = 30 = 30 x 10-10m= 3 x 10-9m
Energy, E = \(\frac{h c}{\lambda}\)
Therefore, E ∝ \(\frac{1}{\lambda}\)
Increasing order of energy is B

Question 4.
The electronic configuration of valence shell of Cu is 3d104s1 and not 3d94s2. How is this configuration explained?
Answer:
Configurations with completely filled and half-filled orbitals have extra stability. In 3d104s1, d-orbitals are completely filled and s-orbital is half-filled. Hence, it is a more stable configuration for Cu as compare to 3d94s2.

Question 5.
In each of the following pairs of salts, which one is more stable? (i) Ferrous and ferric salts (ii) Cuprous and cupric salts
Answer:
(i) Ferrous and ferric salts : In ferrous salts Fe2+, the configuration is 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,3d6. In ferric salts Fe3+, the configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5. As half-filled 3d5 configuration is more stable therefore ferric salts are more stable than ferrous salts.
(ii) Cuprous and cupric salts : In cuprous salts, the configuration of Cu+ is 1s2,2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10. In cupric salts the configuration of Cu2+, is, 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,3d9. Although Cu+ has completely filled d-orbital, yet cuprous salts are less stable. This is because the nuclear charge is not sufficient enough to hold 18 electrons of Cu+ ion present in the outermost shell.

Long Answer Type Questions

Question 1.
When an electric discharge is passed through hydrogen gas, the hydrogen molecules dissociate to produce excited hydrogen atoms. These excited atoms emit electromagnetic radiation of discrete frequencies which can be given by the general formula \(\bar{v}=109677\left[\frac{1}{n_{i}^{2}}-\frac{1}{n_{f}^{2}}\right]\)
What points of Bohr’s model of an atom can he used to arrive at this formula? Based on these points derive the above formula giving description of each step and each term. [NCERT Exemplar]
Answer:
The two important points of Bohr’s model that can be used to derive the given formula are as follows :
(i) Electrons revolve around the nucleus in a circular path of fixed radius and energy. These paths are called orbits, stationary states or allowed energy states.
(ii) Energy is emitted or absorbed when an electron moves from higher stationary state to lower stationary state or from lower stationary state to higher stationary state respectively.
Derivation : The energy of the electron in the nth stationary state is given by the expression,
\(E_{n}=-R_{\mathrm{H}}\left(\frac{1}{n^{2}}\right)\)
n = 1,2,3 …. ……(i)
where RH is called Rydberg constant and its value is 2.18 x 10-18 J.
The Energy of the lowest state, also called the ground state, is
E1 = -2.18 x 10-18\(\left(\frac{1}{1^{2}}\right)\) = 2.18 x 10-18J ……. (ii)
The energy gap between the two orbits is given by the equation,
ΔE = Ef – Ei … (iii)
On combining equations (i) and (iii)
PSEB 11th Class Chemistry Important Questions Chapter 2 Structure of Atom 2
PSEB 11th Class Chemistry Important Questions Chapter 2 Structure of Atom 3

PSEB 11th Class Chemistry Important Questions Chapter 2 Structure of Atom

Question 2.
Calculate the energy and frequency of the radiation emitted when an electron jumps from n = 3 to n = 2 in a hydrogen atom.
Answer:
PSEB 11th Class Chemistry Important Questions Chapter 2 Structure of Atom 4

PSEB 11th Class Chemistry Solutions Chapter 1 Some Basic Concepts of Chemistry

Punjab State Board PSEB 11th Class Chemistry Book Solutions Chapter 1 Some Basic Concepts of Chemistry Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 11 Chemistry Chapter 1 Some Basic Concepts of Chemistry

PSEB 11th Class Chemistry Guide Some Basic Concepts of Chemistry InText Questions and Answers

Question 1.
Calculate the molecular mass of the following:
(i) H2O (ii)CO2 (iii) CH4
Answer:
(i) H2O
The molecular mass of water (H20)
= (2 x Atomic mass of hydrogen) + (1 x Atomic mass of oxygen)
= [2(1.008 u) +1(16.00 u)]
= 2.016u +16.00u = 18.016 u=18.02u

(ii) CO2
The molecular mass of carbon dioxide (CO2)
= (1 x Atomic mass of carbon) + (2 x Atomic mass of oxygen)
= [1(12.011u) + 2(16.00u)]
= 12.011u + 32.00u = 44.01u

(iii) CH4
The molecular mass of methane (CH4)
= (1 x Atomic mass of carbon) + (4 x Atomic mass of hydrogen)
– [1(12.011u) + 4(1.008u)]
= 12.011u + 4.032u = 16.043u

Question 2.
Calculate the mass per cent of different elements present in sodium sulphate (Na2SO4).
Answer:
The molecular formula of sodium sulphate is Na2SO4
Molar mass of Na2SO4 = 2 x Atomic mass of Na + 1 x Atomic mass of S + 4 x Atomic mass of O
= [(2 x 23.0) + (1 x 32.066) + (4 x 16.00)]
= 46.0 + 32.066 + 64.00 = 142.066 g
Mass per cent of sodium

PSEB 12th Class Chemistry Solutions Chapter 1 Some Basic Concepts of Chemistry (1)
PSEB 12th Class Chemistry Solutions Chapter 1 Some Basic Concepts of Chemistry (2)

Question 3.
Determine the empirical formula of an oxide of iron which has 69.9% iron and 30.1% dioxygen by mass.
Answer:
PSEB 12th Class Chemistry Solutions Chapter 1 Some Basic Concepts of Chemistry (3)

PSEB 11th Class Chemistry Solutions Chapter 1 Some Basic Concepts of Chemistry

Question 4.
Calculate the amount of carbon dioxide that could be produced when
(i) 1 mol of carbon is burnt in air
(ii) 1 mole of carbon is burnt in 16g of dioxygen
(iii) 2 moles of carbon are burnt in 16g of dioxygen
Answer:
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∵ 32.0g of O2 produce 44.0 g of CO2
∵ 16.0 g of O2 produce = \(\frac{44}{32}\) x 16 = 22.0 g of CO2
Amount of CO2produced = 22.0g
(iii) Amount of CO2produced when 2 moles (= 24 g) of C are burnt in 16.0g (limited amount ) of O2 = 22.0g

Question 5.
Calculate the mass of sodium acetate (CH3COONa) required to make 500mL of 0.375 molar aqueous solution. Molar mass of sodium acetate is 82.0.245 g mol-1.
Answer:
0.375M aqueous solution of sodium acetate = 1000mL of solution containing 0.375 moles of sodium actate
∴ Number of moles of sodium acetate in 500 mL.
= \(\frac{0.375}{1000}\) x 500 = 0.1875 mole.
Molar mass of sodium acetate = 82.0245 g mol-1
∴ Required mass of sodium acetate
= 82.0245 g mol-1 x 0.1875 mole
= 15.38 g

Question 6.
Calculate the concentration of nitric acid in moles per litre in a sample which has a density, 1.41 gmLT1 and the mass per cent of nitric acid in it being 69%.
Answer:
Mass percent of nitric acid in the sample = 69%
Thus, 100 g of sample contains 69 g of nitric acid
Molar mass of nitric acid (HNO3)
= {1 +14 + 3(16)} g mol-1
= 1 +14 + 48 = 63 g mol-1
∴ Number of moles in 69 g of HNO3
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Question 7.
How much copper can be obtained from 100 g of copper sulphate (CuSO4)?
Answer:
1 mole of CuSO4 contains 1 mole of copper.
Molar mass of CuSO4
= (63.5) + (32.00) + 4(16.00)
= 63.5 + 32.00 + 64.00 = 159.5 g mol-1
159.5 g of CuSO4 contains = 63.5 g of copper
=> 100 g of CuSO4 contains = \(\frac{63.5 \times 100 \mathrm{~g}}{159.5}\) = 39.81g
∴ Mass of copper that can be obtained from 100 g of CuSO4 = 39.81 g

Question 8.
Determine the molecular formula of an oxide of iron in which the mass per cent of iron and oxygen are 69.9 and 30.1 respectively.
Answer:
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Question 9.
Calculate the atomic mass (average) of chlorine using the following data:

% Natural Abundance Molar Mass
35cl 75.77 34.9689
37Cl 24.23 36.9659

Answer:
The average atomic mass of chlorine
PSEB 12th Class Chemistry Solutions Chapter 1 Some Basic Concepts of Chemistry (7)
= 26.4959 + 8.9568 = 35.4527
∴ The average atomic mass of chlorine = 35.4527

Question 10.
In three moles of ethane (C2H6), calculate the following:
(i) Number of moles of carbon atoms.
(ii) Number of moles of hydrogen atoms.
(iii) Number of molecules of ethane.
Answer:
(i) 1 mole of C2H6 contains 2 moles of carbon atoms.
∴ 3 moles of C2H6 will contain = 2 x 3 = 6 moles of carbon atoms
(ii) 1 mole of C2H6 contains 6 moles of hydrogen atoms.
∴ 3 moles of C2H6 will contain =3 x 6 = 18 moles of hydrogen atoms
(iii) 1 mole of C2H6 contains 6.022 x 1023 molecules of ethane.
∴ 3 moles of C2H6 will contain = 3 x 6.022 x 1023
= 18.066 x 1023 molecules of ethane

Question 11.
What is the concentration of sugar (C12H22O11) in mol L-1 if 20 g of sugar are dissolved in enough water to make a final volume up to 2 L?
Answer:
Molar mass of sugar (C12H22O11)
= 12 x 12 + 22 x 1 +11 x 16 = 342 g mol-1
Molar concentration = \(\frac{\text { Moles of solute }}{\text { Volume of solution in L }}=\frac{0.0585}{2 \mathrm{~L}}\)
= 0.0293 mol L-1 = 0.0293 M

Question 12.
If the density of methanol is 0.793 kg L-1, what is its volume needed for making 2.5 L of its 0.25 M solution?
Answer:
Final volume, V2 = 2.5 L
Final molarity, M2 = 0.25 M
Density of methanol = 0.793 kg L-1
Molarity of initial solution M1 = ?
Initial volume, V1 = ?
Molar mass of methanol (CH3OH) = (1 x 12) + (4 x 1) + (1 x 16)
= 32 g mol-1 = 0.032 kg mol-1
Molarity of methanol solution, M1 = \(\frac{0.793 \mathrm{~kg} \mathrm{~L}^{-1}}{0.032 \mathrm{~kg} \mathrm{~mol}^{-1}}\) = 24.78 mol L-1
Applying,
M1V1 = M2V2
(24.78 mol L-1)V1 = (2.5L) (0.25mol L-1)
V1 = 0.02522 L
V1 = 25.22 mL

Question 13.
Pressure is determined as force per unit area of the surface. The SI unit of pressure, pascal is as shown below :
1 Pa= IN m-2
If mass of air at sea level is 1034 g cm-2, calculate the pressure in pascal.
Answer:
Pressure is defined as force acting per unit area of the surface.
i.e, P = F/A
PSEB 12th Class Chemistry Solutions Chapter 1 Some Basic Concepts of Chemistry (8)
= 101332.0 Nm-2 [1N = 1kg ms-2]
∴ Pressure = 1.01332 x 105

PSEB 11th Class Chemistry Solutions Chapter 1 Some Basic Concepts of Chemistry

Question 14.
What is the SI unit of mass? How is it defined?
Answer:
The SI unit of mass is kilogram (kg).
1 kilogram is defined as the mass equal to the mass of the international prototype of kilogram.

Question 15.
Match the following prefixes with their multiples :

Prefixes Multiples
(i) micro 106
(ii) deca 109
(iii) mega 10-6
(iv) giga 10-15
(v) femto 10

Answer:

Prefixes Multiples
(i) micro 10-6
(ii) deca 10
(iii) mega 106
(iv) giga 109
(v) femto 10-15

Question 16.
What do you mean by significant figures?
Answer:
The number of significant figures in a given data is the number of all certain digits plus one uncretain digit.
For example, if 15.6 mL is the result of an experiment, then 15 is certain while 6 is uncertain, and the total number of significant figures are 3.

Question 17.
A sample of drinking water was found to he severely contaminated with chloroform, CHC13, supposed to he carcinogenic in nature. The level of contamination was 15 ppm (by mass).
(i) Express this in per cent by mass.
(ii) Determine the molarity of chloroform in the water sample.
Answer:
(i) ∵ 106 g of solution contains 15 g of CHCl3
∴ 1 g of solution contains = \(\frac{15}{10^{6}}\) g of CHCl3
100 g of solution contains = \(\frac{15}{10^{6}}\) x 102 = 15 x 10-4 g of CHCl3
∴ Percent by mass = 0.0015%

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(ii) Molar mass of CHCl3 = 12 +1 + 3 x 35.5 = 119.5 g mol-1
0.0015% means 15 x 10-4 g chloroform is present in 100 g sample.
Molarity = \(\frac{W \times 1000}{m \times \text { Volume of sample }}\)
[For water density = 1 g cm-3; so mass = volume]
= \(\frac{15 \times 10^{-4} \times 1000}{119.5 \times 100}\)
= 1.25 x 10-4 M

Question 18.
Express the following in the scientific notation :
(i) 0.0048
(ii) 234000
(iii) 8008
(iv) 500.0
(v) 6.0012
Answer:
(i) 0.0048 = 4.8 x 10-3
(ii) 234000 = 2.34 x 105
(iii) 8008 = 8.008 x 103
(iv) 500.0 = 5.00 x 102
(v) 6.0012 = 6.0012 x 100

Question 19.
How many significant figures are present in the following?
(i) 0.0025
(ii) 208
(iii) 5005
(iv) 126000
(v) 500.0
(vi) 2.0034
Answer:
(i) 0.0025
There are 2 significant figures,
(ii) 208
There are 3 significant figures.
(iii) 5005
There are 4 significant figures.
(iv) 126000
There are 3 significant figures.
(v) 500.0
There are 4 significant figures.
(vi) 2.0034
There are 5 significant figures.

Question 20.
Round up the following upto three significant figures :
(i) 34.216 (ii) 10.4107
(iii) 0.04597 (iv) 2808
Answer:
(i) 34.2
(ii) 10.4
(iii) 0.0460
(iv) 2810

Question 21.
The following data are obtained when dinitrogen and dioxygen react together to form different compounds :

Mass of dinitrogen Mass of dioxygen
(i) 14 g 16 g
(ii) 14 g 32 g
(iii) 28 g 32 g
(iv) 28 g 80 g

(a) Which law of chemical combination is obeyed by the above experimental data? Give its statement.
(b) Fill in the blanks in the following conversions :
(i) 1 km = ………mm = ………pm
(ii) 1 mg = ………kg = ………ng
(iii) 1 mL = ………L = ………dm3
Answer:
On fixing the mass of dinitrogen as 14 g, then the masses of dioxygen which combines with the fixed mass (= 14 g) of dinitrogen will be 16, 32, 16, 40 which are in the simple whole number ratio of 1 : 2 : 1 : 2.5 or 2 : 4 : 2 : 5.

(a) Law of multiple proportions : This law was proposed by Dalton in 1803. According to this law, if tvo elements can combine to form two or more than two compounds, the masses of one element that combine with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole numbers.

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Question 22.
If the speed of light is 3.0 x 108ms-1, calculate the distance covered by light in 2.00 ns.
Answer:
According to the question,
Time taken to cover the distance = 2.00 ns
2ns = 2.00 x 10-9s [∵ 1ns = 10-9s]
Speed of light = 3.0 x 108ms-1
Distance travelled by light in 2.00 ns
= Speed of light x Time taken
= (3.0 x 108ms-1)(2.00 x 10-9s) = 6.00 x 10-1 m = 0.6 m

Question 23.
In a reaction A + B2 → AB2
Identify the limiting reagent, if any, in the following reaction mixtures.
(i) 300 atoms of A + 200 molecules of B
(ii) 2 mol A + 3 mol B
(iii) 100 atoms of A + 100 molecules of B
(iv) 5 mol A + 2.5 mol B
(v) 2.5 mol A + 5 mol B
Answer:
(i) According to the given reaction, 1 atom of A reacts with 1 molecule of B.
Thus, 300 atoms of A will react with 200 molecules of B thereby, leaving 100 atoms of A unused. Hence, B is the limiting reagent.
(ii) According to the given reaction, 1 mol of A reacts with 1 mol of B. Thus, 2 mol of A will react with 2 mol of B. As a result, 1 mol of B will not be consumed. Hence, A is the limiting reagent.
(iii) According to the given reaction, 1 atom of A combines with 1 molecule of B. Thus, all 100 atoms of A will combine with all 100 molecules of B. Hence, the mixture is stoichiometric where no limiting reagent is present.
(iv) 1 mol of atom A combines with 1 mol of molecule B. Thus, 2.5 mol of B will combine only 2.5 mol of A. As a result, 2.5 mol of A will be left as such. Hence, B is the limiting reagent.
(v) 1 mol of atom A combines with 1 mql of molecule B. Thus, 2.5 mol of A will combine only 2.5 mol of B and the remaining 2.5 mol of B will be left as such. Hence, A is the limiting reagent.

Question 24.
Dinitrogen and dihydrogen react with each other to produce ammonia according to the following chemical equation: N2(g)+H2(g) → 2NH3(g)
(i) Calculate the mass of ammonia produced if 2.00 x 103 g dinitrogen reacts with 1.00 x 103 g of dihydrogen.
(ii) Will any of the two reactants remain unreacted?
(iii) If yes, which one and what would be its mass?
On balancing the given chemical equation,
Answer:
PSEB 12th Class Chemistry Solutions Chapter 1 Some Basic Concepts of Chemistry (10) - 1
⇒ 28 g N2 reacts with 6 g H2; 1 g N2 reacts with \(\frac{6}{28}\) g H2;
2.0 x 103 g of N2 will react with \(\frac{2000 \times 6}{28}\) = 428.6 g of H2.
Hence, N2 is the limiting reagent.
∵ 28 g N2 produces 34 g NH3 34
∴ 1 g N2 produces \(\frac{34}{28}\) g NH3
2.00 x 103 f N2 will produce = \(\frac{34 g}{28 g}\) x 2000g = 2428.57 g NH3
(ii) N2 is the limiting reagent and H2 is the excess reagent. Hence, H2 will remain unreacted.
(iii) Mass of H2 remain unreacted = 1.00 x 103 g – 428.6 g = 571.43 g

PSEB 11th Class Chemistry Solutions Chapter 1 Some Basic Concepts of Chemistry

Question 25.
How are 0.50 mol Na2CO3 and 0.50 M Na2CO3 different?
Answer:
Molar mass of Na2CO3 = (2 x 23) +12.00 + (3 x 16) = 106 g mol-1
Now, 1 mol Na2CO3 means 106 g Na2CO3
∴ 0.5 mol Na2CO3 = x °-5 mo1 Na2C03 = 53 g Na2C03
⇒ 0.50 M Na2CO3 = 0.50 mol/L Na2CO3
Hence, 0.50 mol Na2CO3 means 53 g Na2CO3 is present in 1 L of the solution.

Question 26.
If ten volumes of dihydrogen gas reacts with five volumes of dioxygen gas, how many volumes of water vapour would be produced?
Answer:
Reaction of dihydrogen with dioxygen can be written as:
PSEB 12th Class Chemistry Solutions Chapter 1 Some Basic Concepts of Chemistry (10)
Now, 2 volumes of dihydrogen react with 1 volume of O2 to produce 2 volumes of water vapour.
Hence, 10 volumes of dihydrogen will react with 5 volumes of dioxygen to produce 10 volumes of water vapour.

Question 27.
Convert the following into basic units :
(i) 28.7 pm
(ii) 15.15 pm
(iii) 25365 mg
Answer:
(i) 28.7 pm :
∵ 1 pm = 10-12 m
∴ 28.7pm = 28.7 x 10-12 m = 2.87 x 10-11 m

(ii) 15.15pm
∵ 1 pm =10 12 m
∴ 15.15 pm = 15.15 x 10-12 m = 1.515 x 10-11 m

(iii) 25365 mg :
1 mg = 10-3 g
25365 mg = 2.5365 x 104 x 10-3 g
= 2.5365 x 101 g
Since,
1 g = 10-3 kg
2.5365 x 101 g = 2.5365 x 101 x 10-3 kg.
∴ 25365 mg = 2.5365 x 10-2 kg

Question 28.
Which one of the following will have largest number of atoms?
(i) 1 g Au(s)
(ii) 1 g Na(s)
(iii) 1g Li (s)
(iv) 1 g of Cl2(g)
Answer:
(i) 1 g Au (s) = \(\frac{1}{197}\) mol atoms of Au (s)
= \(\frac{6.022 \times 10^{23}}{197}\) mol atoms of Au (s)
= 3.06 x 1021 atoms of Au (s)

(ii) 1 g Na (s) = \(\frac{1}{23}\) mol atoms of Na (s)
= \(\frac{6.022 \times 10^{23}}{23}\) atoms of Na (s)
= 0.262 x 1023 atoms of Na (s)
= 26.2 x 1021 atoms of Na (s)

(iii) 1 g Li (s) = \(\frac{1}{7}\) mol atoms of Li (s)
= \(\frac{6.022 \times 10^{23}}{23}\) atoms of Li (s)
= 86.0 x 1021 atoms of Li (s)

(iv) 1 gCl2 (g) = \(\frac{1}{71}\) mol molecules of Cl2 (g)
= \(\frac{6.022 \times 10^{23}}{71}\) molecules of Cl? (g)
= 0.0848 x 1023 molecules of Cl2 (g)
= 8.48 x 1021 molecules of Cl2 (g)
(one molecule of Cl2 contains two atoms of Cl)
Number of atoms of Cl = 2 x 8.48 x 1021 = 16.96 x 1021 atoms of Cl
Hence, 1 g of Li (s) has largest number of atoms.

PSEB 11th Class Chemistry Solutions Chapter 1 Some Basic Concepts of Chemistry

Question 29.
Calculate the molarity of a solution of ethanol in water in which the mole fraction of ethanol is 0.040 (assume the density of water to be one).
Answer:
Mole fraction of ethanol (C2H5OH)
PSEB 12th Class Chemistry Solutions Chapter 1 Some Basic Concepts of Chemistry (11)
Number of moles present in 1L water;
nH2O = \(\)
nH2O = 55.55 moles
Substituting the value of nH2O in eq (i).
\(\frac{n_{\mathrm{C}_{2} \mathrm{H}_{5} \mathrm{OH}}}{n_{\mathrm{C}_{2} \mathrm{H}_{5} \mathrm{OH}}+55.55}\) = 0.040
nC2H5OH – 0.040nC2H5OH = 2.222mol
0.96 nC2H5OH = 2.222 mol nC2H5OH = \(\frac{2.222}{0.96}\) mol.
nC2H5OH = 2.314 mol
∴ Molarity of solution = \(\frac{2.314 \mathrm{~mol}}{1 \mathrm{~L}}\) = 2.314M

Question 30.
What will be the mass of one 12C atom in g?
Answer:
1 mol of carbon atoms = 6.022 x 1023 atoms of carbon = 12 g of carbon
∴ Mass of one 12C atom = \(\frac{\text { Atomic mass of } \mathrm{C}}{\text { Avogadro’s number }}=\frac{12 \mathrm{~g}}{6.022 \times 10^{23}}\)
= 1.993 x 10-23 g

Question 31.
How many significant figures should be present in the answer of the following calculations?
(i) \(\frac{0.02856 \times 298.15 \times 0.112}{0.5785}\)
(ii) 5 x 5.364
(iii) 0.0125 + 0.7864 + 0.0215
Answer:
\(\frac{0.02856 \times 298.15 \times 0.112}{0.5785}\)
Least precise number of calculation = 0.112
Number of significant figures in the answer = Number of significant figures in the least precise number = 3 /*
(ii) 5 x 5.364
Least precise number of calculation = 5.364
Number of significant figures in the answer = Number of significant figures in 5.364 = 4
(iii) 0.0125 + 0.7864 + 0.0215
Since the least number of decimal places in each term is four, the number of significant figures in the answer is also 4.

Question 32.
Use the data given in the following table to calculate the molar mass of naturally occurring argon isotopes :

Isotope Isotopic molar mass Abundance
36 Ar 35.96755 g mol-1 0.337%
38 Ar 37.96272 g mol-1 0.063%
40 Ar 39.9624 g mol-1 99.600%

Answer:
Molar mass of argon
PSEB 12th Class Chemistry Solutions Chapter 1 Some Basic Concepts of Chemistry (12)
= 0.121 + 0.024 + 39.802 g mol-1 = 39.947 g mol-1

PSEB 11th Class Chemistry Solutions Chapter 1 Some Basic Concepts of Chemistry

Question 33.
Calculate the number of atoms in each of the following
(i) 52 moles of Ar (ii) 52 u of He (iii) 52 g of He.
Answer:
(i) ∵ 1 mol of Ar = 6.022 x 1023 atoms of Ar
∴ 52 moles of Ar = 52 x 6.022 x 1023 atoms of Ar
= 3.131 x 1025 atoms

(ii) ∵ 1 atom of He = 4 u of He
Or, 4 u of He = 1 atom of He
∴ 1 u of He = 1/4 atom of He
∴ 52 u of He = 52/4 atoms of He = 13 atoms

(iii) ∵ 4 g of He = 6.022 x 1023 atoms
6022 1023 52
∴ 52 g of He = \(\frac{6.022 \times 10^{23} \times 52}{4}\) = 7.8286 x 1024 atoms

Question 34.
A welding fuel gas contains carbon and hydrogen only. Burning a small sample of it in oxygen gives 3.38 g carbon dioxide, 0.690 g of water and no other products. A volume of 10.0 L (measured at STP) of this welding gas is found to weigh 11.6 g. Calculate (i) empirical formula, (ii) molar mass of the gas, and (iii) molecular formula.
Answer:
(i) 44 g CO2 = 12 g carbon
3.38 g CO2 = 12/44 x 3.38g = 0.9218 g carbon
18 g H2O = 2g hydrogen
0.690 g H2O = 2/18 x 0.690 g = 0.0767 g hydrogen
Total mass of compound = 0.9218+0.0767 = 0.9985 g (because compound contains only carbon and hydrogen)
% of C in the compound = \(\frac{0.9218}{0.9985}\) x 100 = 92.32
% of H in the compound = \(\frac{0.0767}{0.9985}\) x 100 = 7.68
Calculation for Empirical Formula
PSEB 12th Class Chemistry Solutions Chapter 1 Some Basic Concepts of Chemistry (13)
Hence, empirical formula = CH
(ii) Calculation for molar mass of the gas
10.0 L of the given gas at STP weigh = 11.6 g
∴ 22.4 L of the given gas at STP will weigh = \(\frac{11.6 \times 22.4}{10}\) = 25.984 g
Molar mass = 25.984 = 26 g mol-1
(iii) Empirical formula mass (CH) =12 + 1 = 13
∴ n = \(\frac{\text { Molecular mass }}{\text { Empirical formula mass }}=\frac{26}{13}\) = 2
Hence, molecular formula = n x CH = 2 x CH = C2H2

Question 35.
Calcium carbonate reacts with aqueous HC1 to give CaCl2 and CO2 according to the reaction,
CaC03(s) + 2 HCl(aq) -» CaCl2(aq) + C02(g) + H2O(l) What mass of CaC03 is required to react completely with 25 mL of 0.75 M HC1?
Answer:
The given reaction is
CaC03(s) + 2HCl(aq) → CaCl2(aq) + C02(g) + H20(l)
Let us find out the weight of HCl present in 25 mL of 0.75 M HCl
1000 mL of 1.0 M HCl contains = 36.5 g
25 mL of 0.75 M HCl contains = \(\frac{36.5}{1000}\) x 25 x 0.75
= 0.6844 g of HCl
According to the equation;
73 g of HCl [2(1 + 35.5)] reacts with 100.0 g of CaC03
0.6844 g of HCl reacts with = \(\frac{100}{73}\) x 0.6844 = 0.94 g of CaC03

PSEB 11th Class Chemistry Solutions Chapter 1 Some Basic Concepts of Chemistry

Question 36.
Chlorine is prepared in the laboratory by treating manganese dioxide (MnO2) with aqueous hydrochloric acid according to the reaction
4HCl(oq) + MnO2(s) > 2H2O(l) + MnCl2(aq) + Cl2(g)
How many grams of HCl react with 5.0 g of manganese dioxide?
Answer:
PSEB 12th Class Chemistry Solutions Chapter 1 Some Basic Concepts of Chemistry (14)
According to the balanced chemical equation,
∵ 87 g of MnO2 react with 4 x 36.5 g HCl
∴ 5 g of MnO2 will react \(\frac{4 \times 36.5 \times 5}{87}\) = 8.39 g HCl

PSEB 11th Class Chemistry Important Questions Chapter 8 Redox Reactions

Punjab State Board PSEB 11th Class Chemistry Important Questions Chapter 8 Redox Reactions Important Questions and Answers.

PSEB 11th Class Chemistry Important Questions Chapter 8 Redox Reactions

Very Short Answer Type Questions

Question 1.
What are spectator ions? Give one example.
Answer:
Spectator ions are ions that stay unaffected during a chemical reaction. They appear both as reactant and as product in an ionic equation. For example, in the following ionic equation, the sodium and nitrate ions are spectator ions.
Ag+ (aq) + NO3(aq) + Na+ (aq) + Cl (aq) → AgCl(s) + Na+ (aq) + NO3 (aq)

PSEB 11th Class Chemistry Important Questions Chapter 8 Redox Reactions

Question 2.
Why is anode called oxidation electrode, whereas cathode is called reduction electrode?
Answer:
At anode, loss of electrons takes place, i.e., oxidation takes place, whereas at cathode, gain of electrons takes place, i.e., reduction takes place.
Therefore, cathode is called reduction electrode and anode is called oxidation electrode.

Question 3.
Can we use KCl as electrolyte in the salt bridge of the cell?
Answer:
KCl cannot be used as electrolyte in the salt bridge because Cl ions will combine with Ag+ ions to form white precipitates of AgCl.

Question 4.
What would happen if no salt bridge were used in the electrochemical cell (e.g., Zn – Cu cell)?
Answer:
If no salt bridge is used, the positive ions (i.e., Zn2+ ) formed by loss of electrons will accumulate around the zinc electrode and negative ions (i.e., \(\mathrm{SO}_{4}^{2-}\)) left after reduction of Cu2+ ions will accumulate around the copper electrode. Thus, the solution will develop charges and the current stops flowing. Further, since the inner circuit is not complete, the current stops flowing.

Question 5.
Zn rod is immersed in CUSO4 solution. What will you observe after an hour? Explain your observation in terms of redox reaction.
Answer:
The blue colour of CuSO4 solution will get discharged and reddish brown copper metal will be deposited on Zn rod. This is because blue colour Cu2+ (in CuSO4) gets reduced to Cu by accepting two electrons from Zn, which gets oxidised to colourless ZnSO4.

PSEB 11th Class Chemistry Important Questions Chapter 8 Redox Reactions 1 - 1

PSEB 11th Class Chemistry Important Questions Chapter 8 Redox Reactions

Question 6.
What is the most essential conditions that must be satisfied in a redox reaction?
Answer:
In a redox reaction, the total number of electrons lost by the reducing agent must be equal to the number of electrons gained by the oxidising agent.

Question 7.
Find the value of n in \(\mathrm{MnO}_{4}^{-}\) + 8H+ + ne → Mn2+ + 4H2O
Answer:
\(\mathrm{MnO}_{4}^{-}\) + 8H+ + ne → Mn2+ + 4H2O
-1 + 8 + n = + 2
-1 – 2 + 8 + n = 0
n = – 5 or 5e

Question 8.
Can Fe3+ oxidise Br to Br2 at 1 M concentrations?
\(\boldsymbol{E}^{\ominus}\)(Fe3+ /Fe2+) – 0.77 V and \(\boldsymbol{E}^{\ominus}\)(Br/Br ) = 1.09 V
Answer:
Es ( Fe3+ / Fe2+) is lower than that of Es(Br / Br).
Therefore, Fe2+ can reduce Br2 but Br cannot reduce Fe3+. Thus, Fe3+ cannot oxidise Br to Br2.

Question 9.
Identify the substance that get reduced in the following reaction:
Fe2O3(s) + 3CO(g) → 2Fe(s) + 3CO2(g)
Answer:
In the reaction, Fe2O3 loses oxygen and is reduced to Fe.

Question 10.
Can the following reaction, \(\mathrm{Cr}_{2} \mathrm{O}_{7}^{2-}+\mathrm{H}_{2} \mathrm{O} \rightleftharpoons 2 \mathrm{CrO}_{4}^{2-}+2 \mathrm{H}^{+}\) be regarded as a redox reaction?
Answer:
In this reaction, oxidation number of Cr in \(\mathrm{Cr}_{2} \mathrm{O}_{7}^{2-}\) is +6 and oxidation number of Cr in \(\mathrm{CrO}_{4}^{2-}\) is +6. Since, during the reaction, the oxidation number of Cr has neither decreased nor increased, therefore, the above reaction is not a redox reaction.

Short Answer Type Questions

Question 1.
2Cu2S + 3O2 ⇌ 2Cu2O + 2SO2
In this reaction which substance is getting oxidised and which substance is getting reduced? Name the reducing agent and oxidising agent.
Answer:
Since, oxygen is being added to Cu, therefore, Cu2S is oxidised to Cu2O and the other reactant i.e., O2 is getting reduced. Hence, Cu2S is a reducing agent and O2 is an oxidising agent.

Question 2.
One mole of N2H4 loses 10 moles electrons to form a new compound Y. Assuming that all the nitrogen appears in the new compound, what is the oxidation number of N in Y? There is no change in oxidation state of H.
Answer:
Suppose the oxidation number of N in Y is x
(N2-)2 → (2N)x + 10e
(as N2H4 → Y +10e)
Therefore, 2x -10 = – 4, which gives x = + 3. Hence, oxidation number of N in Y = 3.

PSEB 11th Class Chemistry Important Questions Chapter 8 Redox Reactions

Question 3.
What are the net charges on the left and right side of the following equations? Add electrons as necessary to make each of them balanced half reactions.
(i) \(\mathrm{NO}_{3}^{-}+\mathbf{1 0 H}^{+} \longrightarrow \mathbf{N H}_{4}^{+}+3 \mathrm{H}_{2} \mathrm{O}\)
(ii) \(\mathrm{Cl}_{2}+4 \mathrm{H}_{2} \mathrm{O} \longrightarrow \mathbf{2 C l O}_{2}^{-}+8 \mathrm{H}^{+}\)
Answer:
(i) +9 charge on the left, +1 charge on the right; add 8 electrons to the left side.
(ii) 0 charge on the left, +6 charge on the right; add 6 electrons on the right side.

Question 4.
An iron rod is immersed in solution containing 1.0 M NiSO4 and 1.0 M ZnSO4. Predict giving reasons which of the following reactions is likely to proceed?
(i) Fe reduces Zn2+ ions,
(ii) Iron reduces Ni2+ ions. Given
\(E_{\mathbf{Z n}^{2+} / \mathbf{Z n}}^{\ominus}=-0.76 \mathrm{~V}, E_{\mathrm{Fe}^{2+} / \mathrm{Fe}^{=}}=-0.44 \mathrm{~V}\)
\(E_{\mathrm{Ni}^{2+} / \mathrm{Ni}}^{\ominus}=-0.25 \mathrm{~V}\)
Answer:
(i) Since \(E^{\ominus}\) of Zn is more negative than that of Fe, therefore, Zn will be oxidised to Zn2+ ions while Fe2+ ions will be reduced to Fe. In other words, Fe will not reduced Zn2+ ions.
(ii) Since, \(E^{\ominus}\) of Fe is more negative than that of Ni, therefore, Fe will be oxidised to Fe2+ ions while Ni2+ ions will be reduced to Ni. Thus, Fe reduces Ni2+ ions.

Question 5.
Copper dissolves in dilute nitric acid but not in dilute HC1. Explain.
Answer:
Since, \(E^{\ominus}\) of Cu2+/Cu electrode (+ 0.34 V) is higher than that of H+/H2
electrode (0.0 V), therefore, H+ ions cannot oxidise Cu to Cu2+ ions and hence, Cu does not dissolve in dil. HCl.

In contrast, the electrode potential of \(\mathrm{NO}_{3}^{-}\) ion, i.e.\(\mathrm{NO}_{3}^{-}\) /NO electrode (+0.97 V) is higher than that of copper electrode and hence, it can oxidise Cu to Cu2+ ions and hence Cu dissolves in dil.HNO3 due to oxidation of Cu by \(\mathrm{NO}_{3}^{-}\) ions and not by H+ ions.
Using standard electrode potential, the oxidative and reductive strength of a variety of substances can be composed.

Long Answer Type Questions

Question 1.
Why does fluorine doesn’t show disproportionation reaction?
Answer:
In a disproportionation reaction, the same species is simultaneously oxidised as
well as reduced. Therefore, for such a redox reaction to occur, the reacting species must contain an element which has atleast three oxidation states. The element, in reacting species, is present in an intermediate state while lower and higher oxidation states are available for reduction and oxidation to occur (respectively).
Fluorine is the strongest oxidising agent. It does not show positive oxidation state. That’s why fluorine does not show disproportionation reaction.

PSEB 11th Class Chemistry Important Questions Chapter 8 Redox Reactions

Question 2.
Which method can be used to find out strength of reductant/oxidant in a solution? Explain with an example.
Answer:
Measure the electrode potential of the given species by connecting the redox couple of the given species with standard hydrogen electrode. If it is positive, the electrode of the given species acts as reductant and if it is negative, it acts as an oxidant. Find the electrode potentials of the other given species in the same way, compare the values and determine their comparative strength as an reductant or oxidant.
Examples : Measurement of standard electrode potential of Zn+/Zn electrode using SHE as a reference electrode.

PSEB 11th Class Chemistry Important Questions Chapter 8 Redox Reactions 1

The EMF of the cell comes out to be 0.76 V. (reading of voltmeter is 0.76 V). Zn2+/Zn couple acts as anode and SHE acts as cathode.

PSEB 11th Class Chemistry Important Questions Chapter 8 Redox Reactions 2

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 33 सर्वोच्च न्यायालय

Punjab State Board PSEB 11th Class Political Science Book Solutions Chapter 33 सर्वोच्च न्यायालय Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 11 Political Science Chapter 33 सर्वोच्च न्यायालय

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

प्रश्न 1.
भारत के उच्चतम न्यायालय का गठन किस प्रकार होता है ? भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकारों का वर्णन करो।
(How is the Supreme Court of India constituted ? Describe the powers of the Supreme Court.)
अथवा
भारत के सर्वोच्च न्यायालय की रचना, शक्तियों और कार्यों का वर्णन करो। (Discuss the composition, powers and functions of the Supreme Court of India.)
उत्तर-
केन्द्र तथा राज्यों के आपसी झगड़ों को निपटाने के लिए एक निष्पक्ष और स्वतन्त्र न्यायपालिका होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त हमारे देश में संविधान को सर्वोच्च कानून माना गया है और नागरिकों को भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं। संविधान की रक्षा और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतन्त्र न्यायपालिका का और भी अधिक महत्त्व है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने निष्पक्ष और स्वतन्त्र न्यायपालिका के महत्त्व को समझते हुए भारतीय सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 124 में मिलती है।

रचना (Composition)-सर्वोच्च न्यायालय में पहले एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। परन्तु दिसम्बर, 1977 में सर्वोच्च न्यायालय एक्ट में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय की अधिकतम संख्या 17 निर्धारित की गई। अप्रैल, 1986 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 17 से 25 कर दी गई। जनवरी, 2009 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 25 से बढ़ाकर 30 कर दी गई। अतः अब सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश हैं। वर्तमान समय में अल्तमस कबीर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। ।

न्यायाधीशों की नियुक्ति (Appointment) संविधान के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों की सलाह लेता है जिन्हें वह उचित समझता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति के लिए मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेना अनिवार्य है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति सम्बन्धी सर्वोच्च न्यायालय का फैसला (Decision of the Supreme Court with regard to the appointment of the Judges)—सर्वोच्च न्यायालय ने 6 अक्तूबर, 1993 को एक महत्त्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय कार्यपालिका के मुकाबले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह को महत्त्व दिया जाएगा। 28 अक्तूबर, 1998 के सर्वोच्च न्यायालय की नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने एक महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण के तहत यह निर्धारित किया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में अपनी सिफ़ारिश देने से पूर्व मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों से विचार-विमर्श करना चाहिए। संविधान पीठ ने स्पष्ट किया है कि सलाहकार मण्डल की राय तथा मुख्य न्यायाधीश की राय जब तक एक न हो, तब तक सिफ़ारिश नहीं की जानी चाहिए। परामर्श किए गए चार न्यायाधीशों में से यदि दो न्यायाधीश भी विपरीत राय देते हैं तो मुख्य न्यायाधीश को सरकार को सिफ़ारिश नहीं भेजनी चाहिए। विचार-विमर्श प्रक्रिया का पालन किए बिना मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई सिफ़ारिशें सरकार पर बाध्यकारी नहीं है।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 33 सर्वोच्च न्यायालय

योग्यताएं (Qualifications)-सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निश्चित की गई हैं-

  • वह भारत का नागरिक हो।
  • वह कम-से-कम 5 वर्ष तक किसी एक, दो या अधिक उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश रह चुका हो, या
  • वह किसी एक, दो या उससे अधिक उच्च न्यायालयों में कम-से-कम 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, या
  • वह राष्ट्रपति की दृष्टि में कुशल विधिवेत्ता (Distinguished Jurist) हो।

कार्यकाल (Term of Office)–सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं। उससे पहले वे स्वयं तो त्याग-पत्र दे सकते हैं, परन्तु राष्ट्रपति जब चाहे उन्हें उनके पद से नहीं हटा सकता। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि 65 वर्ष से पहले किसी न्यायाधीश को अपदस्थ किया ही नहीं जा सकता। उन्हें अयोग्यता तथा कदाचार के आधार पर पदच्युत किया जा सकता है। इसके लिए यह व्यवस्था की गई है कि संसद् के दोनों सदन अलगअलग बैठकर अपने समस्त सदस्यों के स्पष्ट बहुमत तथा उपस्थित एवं मत डालने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से किसी न्यायाधीश को पद से हटाए जाने का प्रस्ताव पास कर दें तो ऐसा प्रस्ताव पास होने पर राष्ट्रपति सम्बन्धित न्यायाधीश को उसके पद से हटा देगा। 11 मई, 1993 को लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वी० रामास्वामी के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास न हो सका क्योंकि कांग्रेस (इ) के सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। प्रस्ताव के पक्ष में 196 मत पड़े जबकि प्रस्ताव पास होने के लिए 273 मतों की आवश्यकता थी।

वेतन तथा भत्ते (Salary and Allowances)—सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन 2,80,000 रुपए से और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 रुपए है। इसके अतिरिक्त उन्हें एक नि:शुल्क निवासस्थान तथा यात्रा-भत्ता (जब कोई न्यायाधीश अपने कर्त्तव्य का पालन करते हुए यात्रा करता है) मिलता है। उनके वेतन तथा भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं जिस पर संसद् को मतदान का अधिकार नहीं। उनके वेतन और भत्ते वैसे तो समय-समय पर संसद् द्वारा निश्चित किए जाते हैं, परन्तु उनके कार्यकाल में घटाए नहीं जा सकते। सेवानिवृत्त होने पर न्यायाधीशों को पैन्शन मिलती है।

रिटायर होने पर वकालत पर पाबन्दी (Prohibition of Practice after Retirement)-सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रिटायर होने के पश्चात् किसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, परन्तु आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सर्वोच्च न्यायालय के किसी रिटायर न्यायाधीश को कोई विशेष कार्य सौंप सकता है और न्यायाधीश को इस कार्य का वेतन दिया जाता है।

शपथ (Oath) सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को अपना पद सम्भालने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य अधिकारी के सामने अपने पद की शपथ लेनी पड़ती है।

स्थान (Seat of the Supreme Court)-संविधान के अनुसार इसका स्थान दिल्ली रखा गया है, परन्तु आवश्यकता पड़ने पर मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति से अन्य स्थानों पर उसकी बैठक कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा कार्य (Jurisdiction and Function of the Supreme Court)-

सर्वोच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा और अन्तिम न्यायालय है और इसीलिए इसके अधिकार तथा शक्तियां बड़ी व्यापक हैं। इसकी शक्तियों और कार्यों को कई श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जोकि निम्नलिखित हैं :

1. प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction)-भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को कुछ मुकद्दमों में प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं अर्थात् कुछ मुकद्दमे ऐसे हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में सीधे ले जाए जा सकते हैं। उन्हें इससे पहले किसी अन्य न्यायालय में ले जाने की आवश्यकता नहीं। अग्रलिखित मुकद्दमे सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ले जाए जा सकते हैं :-

  • भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न झगड़े।
  • ऐसे झगड़े जिनमें भारत सरकार और राज्य एक तरफ हों तथा एक राज्य और कुछ राज्य दूसरी ओर।
  • ऐसे झगड़े जो दो या दो से अधिक राज्यों के बीच हों और जिनका सम्बन्ध संविधान या किसी कानून की व्यवस्था आदि से हो।
  • मौलिक अधिकारों के बारे में कोई भी मुकद्दमा सीधा सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है।
  • राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव सम्बन्धी विवादों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ही करता है।

2. अपीलीय क्षेत्राधिकार (Appellate Jurisdiction)—जो मुकद्दमे सर्वोच्च न्यायालय में सीधे नहीं लाये जा सकते, वे अपील के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के सामने लाए जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को राज्य न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनने का अधिकार है। ये अपीलें संवैधानिक, दीवानी और फ़ौजदारी तीनों प्रकार के मुकद्दमे में सुनी जा सकती हैं, परन्तु उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सभी मामलों के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लिए कुछ शर्ते निश्चित हैं, जोकि निम्नलिखित हैं

(क) संवैधानिक मामलों में अपील (Appeal in Constitutional Cases)—संविधान के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मुकद्दमे में संविधान को किसी धारा की व्यवस्था या कानून का कोई महत्त्वपूर्ण प्रश्न निहित है तो किसी भी मुकद्दमे में, चाहे वह दीवानी हो या फ़ौजदारी, छोटा हो या बड़ा उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। यदि उच्च न्यायालय किसी मुकद्दमे में ऐसा प्रमाणपत्र देने से इन्कार कर दे तो सर्वोच्च न्यायालय स्वयं ही इस प्रकार की अनुमति (Certificate of Leave) देकर अपील करने की विशेष आज्ञा प्रदान कर सकता है।

(ख) दीवानी मुकद्दमे में अपील (Appeal in Civil Cases)—संविधान के द्वारा दीवानी मामलों में सर्वोच्च न्यायालयों द्वारा अपील सुने जाने की व्यवस्था है। किसी भी राशि का मुकद्दमा सर्वोच्च न्यायालय के पास आ सकता है, जब उच्च न्यायालय यह प्रमाण-पत्र दे दे कि मुकद्दमा सर्वोच्च नयायालय के सुनने के योग्य है। यह ऐसे मुकद्दमे की अपीलें सुन सकता है जबकि उच्च न्यायालय यह प्रमाण-पत्र दे कि मुकद्दमे में कोई कानूनी प्रश्न विवादग्रस्त है। यदि उच्च न्यायालय किसी दीवानी मामले में इस प्रकार का प्रमाण-पत्र न दे तो सर्वोच्च न्यायालय स्वयं भी किसी व्यक्ति को अपील करने की विशेष आज्ञा दे सकता है। किसी दीवानी मुकद्दमे में संविधान की व्याख्या किसी महत्त्वपूर्ण प्रश्न के निहित होने की दशा में भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

(ग) फ़ौजदारी मुकद्दमे में अपील (Appeal in Criminal Cases) निम्नलिखित कई प्रकार के फ़ौजदारी मुकद्दमों में भी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है

  • यदि किसी फ़ौजदारी मुकद्दमे में निचले न्यायालय ने अभियुक्त को छोड़ दिया हो, परन्तु उच्च न्यायालय ने अपील में विमुक्ति के आदेश को रद्द करके अभियुक्त को मृत्यु-दण्ड दे दिया हो।
  • उच्च न्यायालय ने किसी निचले न्यायालय में चल रहे किसी मुकद्दमे को अपने पास निरीक्षण के लिए मंगवा लिया हो और अभियुक्त को दोषी ठहराकर मृत्यु-दण्ड दे दिया हो।
  • जिस मुकद्दमे में उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मुकद्दमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील किए जाने के योग्य है।
  • सर्वोच्च न्यायालय किसी भी फ़ौजदारी मुकद्दमे में अपील करने की विशेष आज्ञा प्रदान कर सकता है।

3. संविधान की व्याख्या तथा रक्षा (Interpretation and Protection of the Constitution)-संविधान की व्याख्या तथा रक्षा करना भी सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है। जब कभी संविधान की व्याख्या के बारे में कोई मतभेद उत्पन्न हो, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या की जाती है और सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या को अन्तिम तथा सर्वोच्च माना जाता है। केवल संविधान की व्याख्या करना ही नहीं बल्कि इसकी रक्षा करना भी सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है। यदि सर्वोच्च न्यायालय को यह विश्वास हो जाए कि संसद् द्वारा बनाया गया कानून या कार्यपालिका का आदेश संविधान का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून या आदेश को असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर सकता है।

4. मौलिक अधिकारों के विषय में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction regarding Fundamental Rights)—यह न्यायालय स्वतन्त्रताओं और मौलिक अधिकारों का रक्षक है। 32वें अनुच्छेद के अनुसार इसे यह शक्ति दी गई है कि यह आदेश या लेख जैसे बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतिषेध (Prohibition), अधिकार-पृच्छा (Quo-warranto) और उत्प्रेषण लेख (Certiorari) जारी करके मौलिक अधिकारों को लागू करवा सकता है। परन्तु संकटकाल के समय में मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की सहायता लेने के अधिकार को राष्ट्रपति स्थगित कर सकता है।

5. सलाहकारी शक्तियां (Advisory Powers)-राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्त्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकता है, परन्तु राष्ट्रपति के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श के अनुसार चले। यह परामर्श कोई निर्णय नहीं होता।

6. अपने निर्णयों के पुनर्निरीक्षण का अधिकार (Power to Review its own Decisions)-सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकता है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मुकद्दमे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि संसद् मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। परन्तु 1967 में गोलकनाथ के मुकद्दमे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि संसद् मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। 1973 के केशवानन्द भारती के मुकद्दमे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद् मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है।

7. एक अभिलेख न्यायालय (Court of Record)-सुप्रीम कोर्ट को एक अभिलेख न्यायालय माना गया है। इसकी समस्त कार्यवाही तथा निर्णय सदैव के लिए यादगार तथा प्रमाण के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं तथा देश के समस्त न्यायालयों के लिए यह निर्णय न्यायिक दृष्टान्त (Judicial Precedents) के रूप में स्वीकार किए जाते हैं।

8. मुकद्दमे को स्थानान्तरित करने की शक्ति (Power Regarding Transference of Cases)-सर्वोच्च न्यायालय शीघ्र न्याय दिलाने के उद्देश्य से भी किसी भी मुकद्दमे को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में भेज सकता है।

9. विविध कार्य (Miscellaneous Functions) सर्वोच्च न्यायालय के पास कई प्रकार की विविध शक्तियां हैं-

  • यह अपना कार्य चलाने के लिए अपने पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है।
  • सर्वोच्च न्यायालय यह देखता है कि प्रत्येक न्यायालय में न्याय ठीक प्रकार हो रहा है अथवा नहीं।
  • संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों तथा सभापति को पदच्युत करने का अधिकार तो राष्ट्रपति के पास है परन्तु राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकेगा जब सर्वोच्च न्यायालय उसकी जांच-पड़ताल करके उसको अपराधी घोषित कर दे।

क्षेत्राधिकार में विस्तार (Enlargement of Jurisdiction)–संसद् को अपने अधिनियम द्वारा निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को विस्तृत करने का अधिकार है :

  • संघ सूची में दिया गया कोई भी मामला।
  • उच्च न्यायालयों के फैसलों के विरुद्ध फ़ौजदारी मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार।
  • कोई भी मामला जो भारत सरकार और किसी भी राज्य सरकार के समझौते द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को दिया हो।
  • मूल अधिकारों को लागू करने के अतिरिक्त किसी और उद्देश्यों के लिए निर्देश, आदेश तथा लेख जारी करना।
  • सर्वोच्च न्यायालय को संविधान द्वारा सौंपे गए क्षेत्राधिकार को अच्छी प्रकार से प्रयोग करने के लिए ज़रूरी शक्ति।

सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति (Position of the Supreme Court)—इस विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस न्यायालय को संसार की सभी या संघात्मक सर्वोच्च न्यायालयों से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। श्री अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा है, “हमारी सुप्रीम कोर्ट को जितनी शक्तियां दी गई हैं, उतनी अधिक संसार में किसी अन्य सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त नहीं हैं।”

एम० वी० पायली (M.V. Pylee) ने सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति के बारे में लिखा है, “अपनी विभिन्न तथा व्यापक शक्तियों के कारण सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक क्षेत्र में एक सर्वश्रेष्ठ संस्था ही नहीं, बल्कि वह देश के संविधान तथा कानून का भी रक्षक है।” (“The combination of such wide and varied powers in the Supreme Court of India makes it not only the supreme authority in the judicial field but also the guardian of constitution and law of the land.”)

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 33 सर्वोच्च न्यायालय

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.
भारत में न्यायपालिका की स्वतन्त्रता की व्यवस्था के लिए किए गए तीन कार्यों का वर्णन करो।
उत्तर-
लोकतन्त्रात्मक तथा संघीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए एक स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका का होना अनिवार्य है। अतः संविधान निर्माताओं ने स्वतन्त्र न्यायपालिका की व्यवस्था के लिए संविधान में निम्नलिखित बातों का प्रबन्ध किया-

1. न्यायाधीशों की नियुक्ति-सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। परन्तु राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में स्वतन्त्र नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के जिन न्यायाधीशों की सलाह ठीक समझे, परामर्श ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति के लिए मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेना अनिवार्य है। अक्तूबर, 1993 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय कार्यपालिका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह को महत्त्व देगी। 28 अक्तूबर, 1998 को सर्वोच्च न्यायालय की नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि मुख्य न्यायाधीश को सलाह देने से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों से अवश्य विचार-विमर्श करना चाहिए। सलाहकार मण्डल की राय तथा मुख्य न्यायाधीश की राय जब तक एक न हो, तब तक सिफ़ारिश नहीं की जानी चाहिए।

2. न्यायाधीशों की योग्यताएं-संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों के न्यायाधीशों की योग्यताओं का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है जिनके पास निश्चित योग्यताएं हों।

3. लम्बी अवधि-न्यायाधीशों को स्वतन्त्रता एवं निष्पक्षता के लिए लम्बी सेवा अवधि का होना अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं।

प्रश्न 2.
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं लिखें।
उत्तर-
राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है जिसमें निम्नलिखित योग्यताएं हों

  • वह भारत का नागरिक हो।
  • वह कम-से-कम पांच वर्ष तक एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो।

अथवा

वह कम-से-कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का एडवोकेट रह चुका हो।

अथवा

वह राष्ट्रपति की दृष्टि में प्रसिद्ध कानून-विशेषज्ञ हो।

प्रश्न 3.
सर्वोच्च न्यायालय का प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार बताएं।
उत्तर-
सर्वोच्च न्यायालय में कुछ मुकद्दमे सीधे ले जाए जा सकते हैं-

  • यदि केन्द्र या किसी एक राज्य या कई राज्यों के बीच कोई झगड़ा उत्पन्न हो जाए तो उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है।
  • यदि कुछ राज्यों के बीच किसी संवैधानिक विषय पर कोई झगड़ा उत्पन्न हो जाए तो वह झगड़ा भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही निपटाया जाता है।
  • मौलिक अधिकारों के बारे में कोई भी मुकद्दमा सीधा सर्वोच्च न्यायालय के सामने ले जाया जा सकता है।
  • यदि राष्ट्रपति या उप-राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कोई शंका या झगड़ा उत्पन्न हो जाए तो उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ही करता है।

प्रश्न 4.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन तथा अन्य सुविधाएं बताएं।
उत्तर-
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये मासिक तथा अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। वेतन के अतिरिक्त उन्हें कुछ भत्ते भी मिलते हैं। उन्हें रहने के लिए बिना किराये का निवास-स्थान भी मिलता है। उनके वेतन-भत्ते तथा दूसरी सुविधाओं में उनके कार्यकाल में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती तथापि आर्थिक संकटकाल की उद्घोषणा के दौरान न्यायाधीशों के वेतन आदि घटाए जा सकते हैं। सेवा निवृत्त (Retire) होने पर उन्हें पेंशन भी मिलती है।

प्रश्न 5.
भारत में सर्वोच्च न्यायालय कैसे नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है ?
उत्तर-
यदि कोई व्यक्ति यह समझे कि सरकार ने उसके मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप किया है या कोई कानून मौलिक अधिकार के विरुद्ध बनाया गया है तो वह सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय कई प्रकार के अभिलेख जारी कर सकता है और किसी कानून को अवैध भी घोषित कर सकता है।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 33 सर्वोच्च न्यायालय

प्रश्न 6.
सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। टिप्पणी लिखिए।
उत्तर-
संविधान भारत की सर्वोच्च विधि है और किसी भी व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी अधिकारी अथवा सरकार का कोई अंग इसके विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता। इसकी रक्षा करना सर्वोच्च न्यायालय का कर्त्तव्य है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को विधानमण्डलों द्वारा बनाए गए कानूनों तथा कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों पर न्यायिक निरीक्षण (Judicial Review) का अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय इस बात की जांच-पड़ताल तथा निर्णय कर सकता है कि कोई कानून या आदेश संविधान की धाराओं के अनुसार है या कि नहीं। यदि सर्वोच्च न्यायालय को यह विश्वास हो जाए कि किसी भी कानून से संविधान का उल्लंघन हुआ है तो वह उसे असंवैधानिक घोषित करके रद्द रक सकता है।

प्रश्न 7.
स्वतन्त्र न्यायपालिका क्या होती है ?
उत्तर-
न्यायपालिका की स्वतन्त्रता का अर्थ है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधानपालिका के अधीन अपना कार्य न करे। विधानपालिका तथा कार्यपालिका को न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। न्यायाधीश तभी निष्पक्ष होकर न्याय कर सकते हैं जब उन पर किसी प्रकार का दबाव न हो। भारत में स्वतन्त्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है।

प्रश्न 8.
सर्वोच्च न्यायालय के तीन प्रकार के क्षेत्राधिकारों के नाम लिखें। इसके सलाहकारी क्षेत्राधिकार का वर्णन करें।
उत्तर-
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य तीन क्षेत्राधिकार निम्नलिखित हैं-

  1. प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार।
  2. अपीलीय क्षेत्राधिकार।
  3. सलाहकारी क्षेत्राधिकार।

सलाहकारी क्षेत्राधिकार-राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्त्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी सलाह ले सकता है। परन्तु राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य नहीं है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श के अनुसार कार्य करे।

प्रश्न 9.
सर्वोच्च न्यायालय का संगठन क्या है ? न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है ?
उत्तर-
सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। आजकल सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों की सलाह लेता है जिन्हें वह उचित समझता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह अवश्य लेता है। 28 अक्तूबर, 1998 को सर्वोच्च न्यायालय की नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि मुख्य न्यायाधीश को सलाह देने से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों से विचार-विमर्श करना चाहिए। सलाहकार मण्डल की राय तथा मुख्य न्यायाधीश की राय जब तक एक न हो, तब तक सिफ़ारिश नहीं की जानी चाहिए।

प्रश्न 10.
सर्वोच्च न्यायालय के पांच अधिकारों के नाम लिखो।
उत्तर-

  1. प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार
  2. अपीलीय क्षेत्राधिकार
  3. सलाहकारी क्षेत्राधिकार
  4. मौलिक अधिकारों का रक्षक
  5. न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति।

प्रश्न 11.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है ?
उत्तर-
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद् महाभियोग द्वारा हटा सकती है। न्यायाधीश को अयोग्यता तथा कदाचार आधार पर पदच्युत किया जा सकता है। यदि संसद् के दोनों सदन अलग-अलग बैठ कर अपने समस्त सदस्यों के स्पष्ट बहुमत तथा उपस्थित एवं मत डालने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से किसी भी न्यायाधीश को पद से हटाए जाने का प्रस्ताव पास कर दे तो ऐसा प्रस्ताव पास होने पर राष्ट्रपति सम्बन्धित न्यायाधीश को उसके पद से हटा देगा।

प्रश्न 12.
न्यायिक पुनर्निरीक्षण का क्या अर्थ है ?
उत्तर-
न्यायिक पुनर्निरीक्षण न्यायालयों की वह शक्ति है जिसके द्वारा वह विधानमण्डल के कानूनों तथा कार्यपालिका के आदेशों की जांच कर सकता है और यदि वे कानून अथवा आदेश संविधान के विरुद्ध हों तो उनको असंवैधानिक एवं अवैध घोषित कर सकते हैं। न्यायालय कानून की उन्हीं धाराओं को अवैध घोषित करते हैं जो संविधान के विरुद्ध होती हैं न कि समस्त कानून को। न्यायालय उन्हीं कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है जो उनके सामने मुकद्दमे के रूप में आते हैं।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 33 सर्वोच्च न्यायालय

प्रश्न 13.
सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति के बारे में आप क्या जानते हैं ?
उत्तर-
संविधान का संरक्षक तथा संविधान की अन्तिम व्याख्या करने वाली संस्था होने के कारण सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। यदि कोई नागरिक समझता है कि केन्द्र सरकार या राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाया गया कोई कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह नागरिक इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय को याचना कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय संसद् तथा राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाए गए कानूनों की छानबीन करता है और यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध हो तो वह उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है। 9 मई, 1980 को सर्वोच्च न्यायालय ने 42वें संशोधन एक्ट के उस खण्ड 55 को रद्द किया, जिसमें संसद् को संविधान में संशोधन करने के असीमित अधिकार दिए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकतर उन्हीं कानूनों को रद्द किया है जो अनुच्छेद 14, 19 तथा 31 (अनुच्छेद 31 को 44वें संशोधन द्वारा संविधान से निकाल दिया गया है) का उल्लंघन करते हैं।

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं लिखें।
उत्तर-

  • वह भारत का नागरिक हो।
  • वह कम-से-कम पांच वर्ष तक एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो।

अथवा
वह कम-से-कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का एडवोकेट रह चुका हो।

अथवा
वह राष्ट्रपति की दृष्टि में प्रसिद्ध कानून-विशेषज्ञ हो।

प्रश्न 3.
सर्वोच्च न्यायालय के किन्हीं दो प्रारम्भिक क्षेत्राधिकारों को बताएं।
उत्तर-
सर्वोच्च न्यायालय में कुछ मुकद्दमे सीधे ले जाए जा सकते हैं

  • यदि केन्द्र या किसी एक राज्य या कई राज्यों के बीच कोई झगड़ा उत्पन्न हो जाए तो उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है।
  • यदि कुछ राज्यों के बीच किसी संवैधानिक विषय पर कोई झगड़ा उत्पन्न हो जाए तो वह झगड़ा भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही निपटाया जाता है।

प्रश्न 4.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन तथा अन्य सुविधाएं बताएं।
उत्तर-
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये मासिक तथा अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। वेतन के अतिरिक्त उन्हें कुछ भत्ते भी मिलते हैं। उन्हें रहने के लिए बिना किराये का निवास-स्थान भी मिलता है।

प्रश्न 5.
सर्वोच्च न्यायालय के तीन प्रकार के क्षेत्राधिकारों के नाम लिखें।
उत्तर-

  1. प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार ।
  2. अपीलीय क्षेत्राधिकार।
  3. सलाहकारी क्षेत्राधिकार।

प्रश्न 6.
सर्वोच्च न्यायालय का संगठन क्या है ?
उत्तर-
सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। आजकल सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।

प्रश्न 7.
सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति के बारे में आप क्या जानते हैं ?
उत्तर-
संविधान का संरक्षक तथा संविधान की अन्तिम व्याख्या करने वाली संस्था होने के कारण सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। यदि कोई नागरिक समझता है कि केन्द्र सरकार या राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाया गया कोई कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह नागरिक इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय को याचना कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय संसद् तथा राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाए गए कानूनों की छानबीन करता है और यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध हो तो वह उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

प्रश्न I. एक शब्द/वाक्य वाले प्रश्न-उत्तर-

प्रश्न 1. सर्वोच्च न्यायालय का संगठन क्या है ?
उत्तर-सर्वोच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं। आजकल सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायाधीश हैं।

प्रश्न 2. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु में सेवानिवृत्त होते हैं ?
उत्तर-सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं।

प्रश्न 3. सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष कौन होता है ?
उत्तर-सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश होता है।

प्रश्न 4. सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अधीन की गई है ?
उत्तर-सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 124 में की गई है।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 33 सर्वोच्च न्यायालय

प्रश्न 5. सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहां की गई है ?
उत्तर-सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नई दिल्ली में की गई है।

प्रश्न 6. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन निश्चित करती है ?
उत्तर-सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संसद् निश्चित करती है।

प्रश्न 7. संविधान एवं मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है ?
उत्तर-संविधान एवं मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है।

प्रश्न 8. सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है ?
उत्तर-मुख्य न्यायाधीश के।

प्रश्न 9. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों के वेतन बताओ।
उत्तर-सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रु० मासिक तथा अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रु० मासिक वेतन मिलता है।

प्रश्न 10. सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कोई एक योग्यता लिखें।
उत्तर-सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो।

प्रश्न 11. क्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के पश्चात् वकालत कर सकते हैं ?
उत्तर-सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के पश्चात् वकालत नहीं कर सकते हैं।

प्रश्न 12. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कौन वृद्धि कर सकता है ?
उत्तर-उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संसद् वृद्धि कर सकती है।

प्रश्न 13. उच्च न्यायालयों के जजों के रिटायर होने की आयु कितनी है ?
उत्तर-62 वर्ष।

प्रश्न 14. उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कोई एक योग्यता लिखें।
उत्तर-उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो।

प्रश्न 15. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है ?
उत्तर-उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को संसद् की सिफ़ारिश पर राष्ट्रपति हटा सकता है।

प्रश्न 16. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है ?
उत्तर-राष्ट्रपति।

प्रश्न 17. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को प्रति मास कितना वेतन मिलता है ?
उत्तर-2,25,000 रु०।।

प्रश्न 18. उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को प्रति मास कितना वेतन मिलता है ?
उत्तर-2,50,000 रु०।

प्रश्न II. खाली स्थान भरें-

1. सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आरंभिक क्षेत्राधिकार,अपीलीय क्षेत्राधिकार तथा …………..
2. संविधान की व्याख्या तथा रक्षा करना ………….. का कार्य है।
3. सर्वोच्च न्यायालय संविधान के ……………… के अनुसार पांच प्रकार के लेख जारी कर सकता है।
4. सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना …………… में की गई है।
उत्तर-

  1. सलाहकारी क्षेत्राधिकार
  2. सर्वोच्च न्यायालय
  3. अनुच्छेद 32
  4. नई दिल्ली।

प्रश्न III. निम्नलिखित में से सही एवं ग़लत का चुनाव करें-

1. सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 51 में की गई है।
2. वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 न्यायाधीश हैं।
3. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है।
4. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं।
5. संसद् सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को साधारण बहुमत से हटा सकती है।
उत्तर-

  1. ग़लत
  2. सही
  3. ग़लत
  4. सही
  5. ग़लत ।

प्रश्न IV. बहुविकल्पीय प्रश्न-

प्रश्न 1.
निम्नलिखित में से किसको संविधान का संरक्षक माना जाता है ?
(क) राष्ट्रपति
(ख) सर्वोच्च न्यायालय
(ग) उच्च न्यायालय
(घ) संसद् ।
उत्तर-
(ख) सर्वोच्च न्यायालय ।

प्रश्न 2.
सर्वोच्च न्यायालय को कौन-सा अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं है-
(क) प्रारम्भिक अधिकार क्षेत्र
(ख) अपीलीय
(ग) सलाहकारी
(घ) राजनीतिक।
उत्तर-
(घ) राजनीतिक।।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 33 सर्वोच्च न्यायालय

प्रश्न 3.
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है-
(क) राष्ट्रपति
(ख) राज्यपाल
(ग) संसद्
(घ) प्रधानमन्त्री।
उत्तर-
(ग) संसद्।

प्रश्न 4.
न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति है-
(क) जिला न्यायालयों के पास
(ख) केवल उच्च न्यायालयों के पास
(ग) केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास
(घ) सर्वोच्च व उच्च न्यायालय दोनों के पास।
उत्तर-
(घ) सर्वोच्च व उच्च न्यायालय दोनों के पास।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 34 उच्च न्यायालय

Punjab State Board PSEB 11th Class Political Science Book Solutions Chapter 34 उच्च न्यायालय Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 11 Political Science Chapter 34 उच्च न्यायालय

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

प्रश्न 1.
राज्य के उच्च न्यायालय की रचना की व्याख्या करो।
(Discuss the composition of a State High Court.)
अथवा राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं, कार्यकाल एवं वेतन बताओ।
(Explain the qualifications, appointment, tenure and salaries of the Judges of a State High Court.)
उत्तर-
संविधान द्वारा प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक राज्य का अपना अलग उच्च न्यायालय हो। संसद् दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की भी व्यवस्था कर सकती है। इस समय पंजाब और हरियाणा का एक ही उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है और राज्य के अन्य सभी न्यायालय इसके अधीन होते हैं। __ रचना (Composition)-राज्य के उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। अन्य न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है। उनकी संख्या समय-समय पर राष्ट्रपति निश्चित कर सकता है।

राष्ट्रपति नियमित न्यायाधीशों (Regular Judges) के अतिरिक्त उच्च न्यायालय में कुछ अतिरिक्त न्यायाधीश (Additional Judges) भी नियुक्त कर सकता है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति (Appointment of the Judges)-उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय उसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय सम्बन्धित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श लेना पड़ता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रायः वरिष्ठता (Seniority) के आधार पर की जाती है।

1974 को पंजाब तथा हरियाणा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी० के० महाजन के रिटायर होने पर जस्टिस नरूला को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया जिस पर उनसे सीनियर प्रेमचन्द पण्डित ने अपना रोष प्रकट करते हुए न्यायाधीश पद से त्याग-पत्र दे दिया। मि० नरूला की नियुक्ति यद्यपि संवैधानिक थी, परन्तु इससे स्थापित परम्परा का उल्लंघन हुआ।

27 जनवरी, 1983 को केन्द्रीय सरकार ने यह घोषणा की कि देश के सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश राज्य के बाहर के होंगे। सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि भविष्य में सब राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश दूसरे राज्यों के उच्च न्यायालयों से वहां पर उनकी वरिष्ठता तथा योग्यता के आधार पर लिये जाएंगे। ऐसे वरिष्ठ न्यायाधीश को, जिसकी सेवा निवृत्ति में एक वर्ष या उससे कम रह गया हो और इस अवधि में यदि वह मुख्य न्यायाधीश बन सकता है, वरिष्ठता के आधार पर मुख्य न्यायाधीश बनाने का विचार किया जा सकता है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति सम्बन्धी सर्वोच्च न्यायालय का फैसला (Decision of Supreme Court with regard to the Appointment of Judges)—सर्वोच्च न्यायालय ने 6 अक्तूबर, 1993 को एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिया कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सम्बन्धी कार्यपालिका के मुकाबले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह को प्रमुखता दी जाएगी। 28 अक्तूबर, 1998 को सर्वोच्च न्यायालय की नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने एक महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण के तहत यह निर्धारित किया है कि उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में अपनी सिफ़ारिश देने से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से विचार-विमर्श करना चाहिए। संविधान पीठ ने स्पष्ट कहा है कि सलाहकार मण्डल की राय तथा मुख्य न्यायाधीश की राय जब तक एक न हो, तब तक सिफ़ारिश नहीं की जानी चाहिए। इस निर्णय से स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय में किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह के विरुद्ध नहीं हो सकती।

योग्यताएं (Qualifications) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए संविधान द्वारा योग्यताएं निश्चित की गई हैं। केवल वही व्यक्ति इस पद को सुशोभित करता है जो-

  • भारत का नागरिक हो।
  • भारत में कम-से-कम 10 वर्षों तक किसी न्यायिक पद पर रह चुका हो।

अथवा

किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय या एक से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में कम-से-कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता (Advocate) रह चुका हो।

अवधि (Term) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। इससे पहले वे स्वयं त्याग-पत्र दे सकते हैं। कदाचार तथा अयोग्य (Misbehaviour and Incapacity) के आधार पर न्यायाधीशों को 62 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले भी हटाया जा सकता है। संसद् के दोनों सदन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति को किसी न्यायाधीश को पद से हटाए जाने की प्रार्थना कर सकता है और ऐसी प्रार्थना प्राप्त होने पर राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को अपने पद से हटा देगा।

वेतन और भत्ते (Salary and Allowances) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन 2,50,000 रु० तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,25,000 रु० है। वेतन के अतिरिक्त उन्हें कई प्रकार के भत्ते भी मिलते हैं और वे सेवानिवृत्त होने पर पैन्शन के अधिकारी होते हैं। उनके वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्ते संसद् द्वारा निश्चित की जाती हैं, परन्तु किसी न्यायाधीश के कार्यकाल में उन्हें घटाया नहीं जा सकता।

शपथ (Oath)—प्रत्येक न्यायाधीश को अपना पद ग्रहण करते समय राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य पदाधिकारी के सम्मुख अपने पद की शपथ लेनी पड़ती है कि वह संविधान में आस्था रखेगा, अपने कर्त्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेगा तथा संविधान व कानून की रक्षा करेगा।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का स्थानान्तरण (Transfer of Judges)-राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित कर सकता है। आन्तरिक आपात्काल के दौरान सात न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित किया गया। उदाहरण के लिए मई, 1976 में पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को तमिलनाडु राज्य के उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित किया गया। 13 अप्रैल, 1994 को सरकार ने 16 उच्च न्यायालयों के 50 न्यायाधीशों को अन्य उच्च न्यायालयों में स्थानान्तरित कर दिया।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 34 उच्च न्यायालय

प्रश्न 2.
राज्य के उच्च न्यायालय के प्रारम्भिक तथा अपीलीय अधिकार क्षेत्र की व्याख्या करो।
(Explain the original and appellate jurisdiction of a High Court.)
अथवा
राज्य के उच्च न्यायालय की विभिन्न शक्तियों का वर्णन करो।
(Mention briefly the various powers of a State High Court.)
अथवा
राज्य के उच्च न्यायालय की समूची स्थिति पर एक संक्षिप्त नोट लिखो।
(Write a brief note on the over all position of a State High Court.)
उत्तर-
राज्य के उच्च न्यायालय को कई प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। इसकी शक्तियों और कार्यों को दो भागों में बांटा जा सकता है-न्यायिक शक्तियां (Judicial Powers) तथा प्रशासकीय शक्तियां (Administrative Powers)।
(क) न्यायिक शक्तियां (Judicial Powers)-उच्च न्यायालय की न्यायिक शक्तियों का क्षेत्र दो प्रकार का होता है-

1. प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction) उच्च न्यायालयों का प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार अधिक विस्तृत नहीं है।

(क) मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित कोई भी मुकद्दमा सीधा उच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है। उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए पांच प्रकार के लेख (Writs) जारी करने का अधिकार है।
(ख) विवाह-विच्छेद (तलाक), वसीयत (Will), न्यायालय की मान-हानि (Contempt of Court), नव वैधिक मामलों (Admiralty Cases) तथा समप्रमाण मामलों (Probate Cases) में भी उच्च न्यायालयों को प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
(ग) उच्च न्यायालयों को विभिन्न प्रकार के लेख (Writs) जारी करने का अधिकार केवल मौलिक अधिकारों सम्बन्धी मामलों में नहीं बल्कि अन्य सभी कार्यों के लिए है।
(घ) कोलकाता, चेन्नई और मुम्बई उच्च न्यायालयों को अपने नगर के कुछ अन्य दीवानी, फौजदारी तथा राजस्व सम्बन्धी मुकद्दमे प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
(ङ) चुनाव सम्बन्धी याचिकाएं भी (Election Petitions) उच्च न्यायालयों द्वारा ही सुनी जाती हैं।

2. अपीलीय क्षेत्राधिकार (Appellate Jurisdiction)-उच्च न्यायालयों को अपील सम्बन्धी बहुत-से अधिकार प्राप्त हैं।

(क) उच्च न्यायालय ऐसे दीवानी मुकद्दमे की अपील सुन सकता है, जिसमें 5,000 रुपए की धन राशि या उसी मूल्य की सम्पत्ति का प्रश्न निहित हो।
(ख) उच्च न्यायालय में ऐसे फौजदारी मुकद्दमे की अपील की जा सकती है, जिसमें सैशन जज ने अभियुक्त को चार वर्ष का दण्ड दिया हो।
(ग) किसी अभियुक्त को फौजदारी मुकद्दमे में मृत्यु-दण्ड देने का अधिकार सैशन जज को है, परन्तु ऐसा दण्ड उच्च न्यायालय की अनुमति से ही दिया जा सकता है अर्थात् मृत्यु-दण्ड देने से पहले सैशन जज उच्च न्यायालय की अनुमति (Approval) अवश्य लेता है।
(घ) बहुत-से राजस्व (Revenue) सम्बन्धी मामलों में भी निचले न्यायालयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है।
(ङ) कोई भी मुकद्दमा जिसमें संविधान की किसी धारा या कानून की व्याख्या का प्रश्न निहित हो, अपील की शक्ल में उच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है।

3. न्यायिक निरीक्षण (Judicial Review)-उच्च न्यायालय को न्यायिक निरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। वह किसी भी कानून को जो संविधान तथा मौलिक अधिकार के विरुद्ध हो, असंवैधानिक तथा अवैध घोषित कर सकता है।

4. प्रमाण-पत्र देने का अधिकार (Right of Certification)-उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, परन्तु ऐसी अपील प्रत्येक मुकद्दमे में नहीं की जा सकती है। अपील करने के लिए आवश्यक है कि सम्बन्धित उच्च न्यायालय अपील करने की आज्ञा दे अर्थात् प्रमाण-पत्र दे कि यह मुकद्दमा अपील करने के योग्य है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की इच्छा के विरुद्ध भी किसी मुकद्दमे में अपील करने की आज्ञा दे सकता है।

5. अभिलेखों का न्यायालय (Court of Record) उच्च न्यायालय भी सर्वोच्च न्यायालय की तरह अभिलेख का न्यायालय है। इसके सभी निर्णय तथा कार्यवाही लिखित है और उसका रिकार्ड रखा जाता है। इसके निर्णय राज्य के अन्य सभी न्यायालयों द्वारा मान्य होते हैं। विभिन्न मुकद्दमो में इसके द्वारा दिए निर्णयों का हवाला दिया जा सकता है।

(ख) प्रशासनिक शक्तियां (Administrative Powers)-उच्च न्यायालय के प्रशासनीय कार्य निम्नलिखित हैं

  • उच्च न्यायालय का राज्य के अन्य सभी न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों (सैनिक न्यायालयों को छोड़कर) पर देख-रेख करने और उनका निरीक्षण करने का अधिकार है।
  • उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही के सम्बन्ध में नियम आदि बना सकता है और समयानुसार उसमें परिवर्तन कर सकता है।
  • सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों को अपना रिकार्ड आदि रखने की विधि के बारे में आदेश दे सकता है।
  • वह किसी भी अन्य न्यायालयों से उसका कोई रिकार्ड, कागज़-पत्र या कोई अन्य वस्तु अपने निरीक्षण के लिए मंगवा सकता है।
  • यह देखना उच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि कोई अधीनस्थ न्यायालय अपनी शक्ति सीमा का उल्लंघन तो नहीं करता तथा अपने कर्तव्यों का निश्चित विधि के अनुसार ही पालन करता है।
  • उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय से किसी भी मुकद्दमे को अपने पास मंगवा सकता है और यदि आवश्यक समझे तो स्वयं भी उसका निर्णय कर सकता है। वह अधीनस्थ न्यायालय को उसका शीघ्र न्याय करने का आदेश भी दे सकता है।
  • उच्च न्यायालय यदि आवश्यक समझे तो किसी मुकद्दमे को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय को हस्तान्तरित कर सकता है।
  • उच्च न्यायालय अन्य न्यायालयों में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्ते भी निश्चित करता है।
  • उच्च न्यायालय को अन्य न्यायालयों के न्यायाधीशों की पदोन्नति (Promotion), अवनति (Demotion), अवकाश, पैन्शन और भत्ते आदि के बारे में नियम बनाने का अधिकार है।
  • उच्च न्यायालय अपने अधीन काम करने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति करता है और उनकी सेवा की शर्ते भी निश्चित करता है। यह कार्य मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है।

उच्च न्यायालय की स्थिति (Position of the High Court)- सर्वोच्च न्यायालय की तरह राज्य के उच्च न्यायालय का भी अपने राज्य के प्रशासन में महत्त्वपूर्ण भाग है। यह राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय है जिसके अधीन राज्य के सभी न्यायालय होते हैं। 42वें संशोधन के अन्तर्गत उच्च न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय पर आपत्ति नहीं कर सकता जब तक उसके पास अपील न की गई हो। इस पर राज्य सरकार का नियन्त्रण नहीं और राज्य सरकारें उनके संगठन तथा शक्तियों के बारे में कोई कानून नहीं बना सकतीं। उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों मिलकर करते हैं और वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधीन हैं। अपने इस विचित्र संगठन के कारण राज्य के उच्च न्यायालयों ने अपनी निष्पक्षता और स्वतन्त्रता का सराहनीय प्रमाण दिया है। संविधान और नागरिकों की स्वतन्त्रता की रक्षा करते हुए उच्च न्यायालयों ने भी राज्य सरकार तथा भारत सरकार दोनों के विरुद्ध निर्णय देते हुए कोई झिझक नहीं की है।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 34 उच्च न्यायालय

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है ?
उत्तर-
न्यायाधीशों की नियुक्ति-उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय उसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना पड़ता है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय सम्बन्धित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श लेना पड़ता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रायः वरिष्ठता (Senority) के आधार पर की जाती है। 6 अक्तूबर, 1993 को दिए गए एक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह को मान्यता देगा। 28 अक्तूबर, 1998 को सर्वोच्च न्यायालय की नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में अपनी सिफ़ारिश देने से पूर्व मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से विचार-विमर्श करना चाहिए। सलाहकार मण्डल की राय तथा मुख्य न्यायाधीश की राय जब तक एक न हो, तब तक सिफ़ारिश नहीं की जानी चाहिए। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है।

प्रश्न 2.
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं लिखें।
उत्तर-
योग्यताएं-उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए संविधान द्वारा योग्यताएं निश्चित की गई हैं। केवल वही व्यक्ति इस पद को सुशोभित करता है जो

  • भारत का नागरिक हो।
  • भारत में कम-से-कम 10 वर्षों तक किसी न्यायिक पद पर रह चुका हो।

अथवा

किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय या एक से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में कम-से-कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता (Advocate) रह चुका हो।

प्रश्न 3.
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल लिखे। उन्हें किस प्रकार हटाया जा सकता है ?
उत्तर-
अवधि-उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। इससे पहले वे स्वयं त्याग-पत्र दे सकते हैं। कदाचार तथा अयोग्यता (Misbehaviour and Incapacity) के आधार पर न्यायाधीशों को 62 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले भी हटाया जा सकता है। संसद् के दोनों सदन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति को किसी भी न्यायाधीश को पद से हटाए जाने की प्रार्थना कर सकते हैं और ऐसी प्रार्थना प्राप्त होने पर राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को अपने पद से हटा देगा।

प्रश्न 4.
उच्च न्यायालय का प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार क्या है ?
उत्तर-
उच्च न्यायालय का प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार अधिक विस्तृत नहीं है-

(क) मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित कोई भी मुकद्दमा सीधा उच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है। उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए पांच प्रकार के लेख (Writs) जारी करने का अधिकार है।
(ख) विवाह-विच्छेद (तलाक), वसीयत (Will), न्यायालय की मान-हानि (Contempt of Court), नव वैधिक मामलों (Admiralty Cases) तथा सम-प्रमाण मामलों (Probate Cases) में भी उच्च न्यायालयों को प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
(ग) उच्च न्यायालयों को विभिन्न प्रकार के लेख (Writs) जारी करने का अधिकार केवल मौलिक अधिकारों सम्बन्धी मामलों में ही नहीं बल्कि अन्य सभी कार्यों के लिए है।
(घ) कोलकाता, चेन्नई और मुम्बई उच्च न्यायालयों को अपने नगर के कुछ अन्य दीवानी, फ़ौजदारी तथा राजस्व सम्बन्धी मुकद्दमे में प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं।
(ङ) चुनाव सम्बन्धी याचिकाएं भी (Election Petitions) उच्च न्यायालयों द्वारा ही सुनी जाती हैं।

प्रश्न 5.
उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या हैं ?
उत्तर-
उच्च न्यायालयों को अपील सम्बन्धी बहुत-से अधिकार प्राप्त हैं-

(क) उच्च न्यायालय ऐसे दीवानी मुकद्दमे की अपील सुन सकता है जिसमें 5,000 रुपये की धन राशि या उसी मूल्य की सम्पत्ति का प्रश्न निहित हो।
(ख) उच्च न्यायालय में ऐसे फ़ौजदारी मुकद्दमे की अपील की जा सकती है, जिनमें सैशन जज ने अभियुक्त को चार वर्ष का दण्ड दिया हो।
(ग) किसी अभियुक्त को फ़ौजदारी मुकद्दमे में मृत्यु-दण्ड देने का अधिकार सेशन जज को है, परन्तु ऐसा दण्ड उच्च न्यायालय की अनुमति से ही दिया जा सकता है अर्थात् मृत्यु-दण्ड देने से पहले सेशन जज उच्च न्यायालय की अनुमति (Approval) अवश्य लेता है।
(घ) बहुत-से राजस्व (Revenue) सम्बन्धी मामलों में भी निचले न्यायालयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है।
(ङ) कोई भी मुकद्दमा जिसमें संविधान की किसी धारा या कानून की व्याख्या का प्रश्न निहित हो, अपील की शक्ल में उच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है।

प्रश्न 6.
राज्य की उच्च न्यायालय की रचना का वर्णन करो।
उत्तर-
राज्य की उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं। नियुक्ति समय-समय पर राष्ट्रपति करता है। सभी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या बराबर नहीं होती। राष्ट्रपति नियमित न्यायाधीशों (Regular Judges) के अलावा उच्च न्यायालयों में कुछ अनुपूरक न्यायाधीशों (Additional Judges) को भी ज्यादा से ज्यादा दो सालों के लिए नियुक्त कर सकता है। सिक्किम उच्च न्यायालय में सबसे कम न्यायाधीश हैं।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 34 उच्च न्यायालय

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं लिखें।
उत्तर-

  1. भारत का नागरिक हो।
  2. भारत में कम-से-कम 10 वर्षों तक किसी न्यायिक पद पर रह चुका हो।

अथवा

किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय या एक से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में कम-से-कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता (Advocate) रह चुका हो।

प्रश्न 2.
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल लिखें। उन्हें किस प्रकार हटाया जा सकता है ?
उत्तर-
अवधि-उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। इससे पहले वे स्वयं त्याग-पत्र दे सकते हैं। कदाचार तथा अयोग्यता (Misbehaviour and Incapacity) के आधार पर न्यायाधीशों को 62 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले भी हटाया जा सकता है। संसद् के दोनों सदन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति को किसी भी न्यायाधीश को पद से हटाए जाने की प्रार्थना कर सकते हैं और ऐसी प्रार्थना प्राप्त होने पर राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को अपने पद से हटा देगा।

प्रश्न 3.
राज्य की उच्च न्यायालय की रचना का वर्णन करो।
उत्तर-
राज्य की उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं। नियुक्ति समय-समय पर राष्ट्रपति करता है। सभी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या बराबर नहीं होती।

प्रश्न 4.
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों को कितना मासिक वेतन मिलता है ?
उत्तर-
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2, 50,000 रु० मासिक वेतन एवं अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000 रु० मासिक वेतन मिलता है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

प्रश्न I. एक शब्द/वाक्य वाले प्रश्न-उत्तर-

प्रश्न 1. सर्वोच्च न्यायालय का संगठन क्या है ?
उत्तर-सर्वोच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं। आजकल सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायाधीश हैं।

प्रश्न 2. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु में सेवानिवृत्त होते हैं ?
उत्तर-सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं।

प्रश्न 3. सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष कौन होता है ?
उत्तर-सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश होता है।

प्रश्न 4. सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अधीन की गई है ?
उत्तर-सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 124 में की गई है।

प्रश्न 5. सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहां की गई है ?
उत्तर-सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नई दिल्ली में की गई है।

प्रश्न 6. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन निश्चित करती है ?
उत्तर-सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संसद् निश्चित करती है।

प्रश्न 7. संविधान एवं मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है ?
उत्तर-संविधान एवं मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है।

प्रश्न 8. सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है ?
उत्तर-मुख्य न्यायाधीश के।

प्रश्न 9. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों के वेतन बताओ।
उत्तर-सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रु० मासिक तथा अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रु० मासिक वेतन मिलता है।

प्रश्न 10. सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कोई एक योग्यता लिखें।
उत्तर-सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो।

प्रश्न 11. क्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के पश्चात् वकालत कर सकते हैं ?
उत्तर-सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के पश्चात् वकालत नहीं कर सकते हैं।

प्रश्न 12. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कौन वृद्धि कर सकता है ?
उत्तर-उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संसद् वृद्धि कर सकती है।

प्रश्न 13. उच्च न्यायालयों के जजों के रिटायर होने की आयु कितनी है ?
उत्तर-62 वर्ष।

प्रश्न 14. उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कोई एक योग्यता लिखें।
उत्तर-उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो।

प्रश्न 15. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है ?
उत्तर-उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को संसद् की सिफ़ारिश पर राष्ट्रपति हटा सकता है।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 34 उच्च न्यायालय

प्रश्न 16. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है ?
उत्तर-राष्ट्रपति।

प्रश्न 17. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को प्रति मास कितना वेतन मिलता है ?
उत्तर-2,25,000 रु०।।

प्रश्न 18. उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को प्रति मास कितना वेतन मिलता है ?
उत्तर-2,50,000 रु०।

प्रश्न II. खाली स्थान भरें-

1. सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आरंभिक क्षेत्राधिकार,अपीलीय क्षेत्राधिकार तथा …………..
2. संविधान की व्याख्या तथा रक्षा करना ………….. का कार्य है।
3. सर्वोच्च न्यायालय संविधान के ……………… के अनुसार पांच प्रकार के लेख जारी कर सकता है।
4. सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना …………… में की गई है।
उत्तर-

  1. सलाहकारी क्षेत्राधिकार
  2. सर्वोच्च न्यायालय
  3. अनुच्छेद 32
  4. नई दिल्ली।

प्रश्न III. निम्नलिखित में से सही एवं ग़लत का चुनाव करें-

1. सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 51 में की गई है।
2. वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 न्यायाधीश हैं।
3. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है।
4. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं।
5. संसद् सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को साधारण बहुमत से हटा सकती है।
उत्तर-

  1. ग़लत
  2. सही
  3. ग़लत
  4. सही
  5. ग़लत ।

प्रश्न IV. बहुविकल्पीय प्रश्न-

प्रश्न 1.
निम्नलिखित में से किसको संविधान का संरक्षक माना जाता है ?
(क) राष्ट्रपति
(ख) सर्वोच्च न्यायालय
(ग) उच्च न्यायालय
(घ) संसद् ।
उत्तर-
(ख) सर्वोच्च न्यायालय ।

प्रश्न 2.
सर्वोच्च न्यायालय को कौन-सा अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं है-
(क) प्रारम्भिक अधिकार क्षेत्र
(ख) अपीलीय
(ग) सलाहकारी
(घ) राजनीतिक।
उत्तर-
(घ) राजनीतिक।।

प्रश्न 3.
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है-
(क) राष्ट्रपति
(ख) राज्यपाल
(ग) संसद्
(घ) प्रधानमन्त्री।
उत्तर-
(ग) संसद्।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 34 उच्च न्यायालय

प्रश्न 4.
न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति है-
(क) जिला न्यायालयों के पास
(ख) केवल उच्च न्यायालयों के पास
(ग) केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास
(घ) सर्वोच्च व उच्च न्यायालय दोनों के पास।
उत्तर-
(घ) सर्वोच्च व उच्च न्यायालय दोनों के पास।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 32 जिला प्रशासन

Punjab State Board PSEB 11th Class Political Science Book Solutions Chapter 32 जिला प्रशासन Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 11 Political Science Chapter 32 जिला प्रशासन

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

प्रश्न 1.
जिला प्रशासन क्या कार्य करता है ?
(What functions does the District Administration perform ?) (Textual Question)
अथवा जिला प्रशासन की परिभाषा दो। भारतीय प्रशासन में जिला प्रशासन के योगदान का भी वर्णन करो।
(Define District Administration. Also explain the role of district administration in Indian Administration.)
उत्तर-
ज़िला भारतीय प्रशासन की एक आधारभूत इकाई है। समस्त राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों को भी जिलों में बांटा गया है। भारतीय भूमि का एक इंच भाग भी ऐसा नहीं है जो किसी-न-किसी ज़िले का अंग न हो। प्रत्येक व्यक्ति ज़िला प्रशासन के अधीन आता है। जिला प्रशासन का अर्थ किसी भी क्षेत्र में सरकार की सभी संस्थाओं तथा विभागों के प्रतिनिधि कर्मचारियों के स्थित होने से है अर्थात् ज़िले में सरकार के सभी विभागों के प्रतिनिधि कर्मचारी स्थित होते हैं और वे अपने विभाग से सम्बन्धित कानूनों को लागू करते हैं तथा जनता के जीवन को सुखी बनाने से सम्बन्धित कार्यवाहियां करते हैं। जिला प्रशासन एक जिलाधीश या कलैक्टर के अधीन होता है जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। वह जिले में सरकार के समस्त प्रशासन का उत्तरदायी है। जिले की परिभाषा देते हुए किसी ने कहा है कि, “एक ज़िला एक काफ़ी बड़े क्षेत्र को कहा जाता है जो एकता के सूत्र में बन्धा हुआ हो और जिसमें आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक तथा ऐतिहासिक दशाएं सामान्य हों।” श्री खेरा ने जिला प्रशासन की परिभाषा देते हुए कहा है कि, “ज़िले में सरकार के समस्त कार्यों के संग्रह को जिला प्रशासन कहा जा सकता है।”

भारतीय प्रशासन में जिला प्रशासन का महत्त्व (Role of District Administration in Indian Administration)-जिला भारतीय प्रशासन की एक मुख्य इकाई है और जिला स्तर पर सभी सरकारी विभागों के कार्यालय स्थापित किए गए हैं। यहां तक कि केन्द्रीय सरकार ने भी अपने विभागों के कार्यालय जिला स्तर पर स्थापित किए हैं। जैसे-आयकर अधिकारी के कार्यालय (Offices of the Income Tax Officers)। सरकार अपना समस्त प्रशासन जिला अधिकारियों के द्वारा चलाती है और जनता की जानकारी भी जिला प्रशासन के द्वारा ही प्राप्त करती है। सरकार की सभी शक्तियां जिला प्रशासन के अध्यक्ष जिलाधीश या कलैक्टर को दी गई हैं और इसलिए उनके बारे में Palanda ने कहा है कि, “कलैक्टर प्रान्तीय सरकार की आंखें, कान, मुंह और हाथ सब कुछ है।” (“The collector is the eyes, the ears, the mouth and the hands of the provincial government in the district.”) निम्नलिखित बातों के आधार पर भारतीय प्रशासन में जिला प्रशासन के महत्त्व का पता लगता है-

1. कानून और व्यवस्था (Law and Order) शान्ति स्थापित करना और कानून व्यवस्था को बनाए रखना राज्य का एक आवश्यक कार्य है, परन्तु इसमें जिला प्रशासन का ही मुख्य योगदान है। जिलाधीश अपने जिले के अन्दर शान्ति स्थापित करने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने का उत्तरदायी होता है। इस कार्य में जिले का पुलिस अधीक्षक उसकी सहायता करता है। इसमें शक नहीं कि पुलिस अधीक्षक जिले में अपराधियों को पकड़ने तथा अपराधों को कम करने का उत्तरदायी है, परन्तु जब भी जिले के किसी भाग में कोई गड़बड़ी पैदा होती है या होने की सम्भावना रहती है तो जिलाधीश उसे रोकने और शान्ति को बनाए रखने का समुचित प्रयत्न करता है।

2. न्याय (Justice) देश में अधिकतर लोगों के अधिकतर झगड़ों का निर्णय जिला प्रशासन द्वारा ही किया जाता है। प्रत्येक जिले में जिला न्यायालय स्थित है और इनके न्याय के विरुद्ध उच्च-न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में कुछ प्रतिशत लोग ही जा पाते हैं। अपराधियों को दण्ड देने और लोगों को सच्चा न्याय देकर कानून के शासन (Rule of Law) की व्यवस्था करना जिला प्रशासन का एक अन्य महत्त्वपूर्ण योगदान है।

3. राजस्व (Revenue)—प्रत्येक राज्य की आर्थिक स्थिति राजस्व के ठीक प्रकार से इकट्ठे किये जाने पर निर्भर रहती है। राज्य का समस्त राजस्व जैसे कि भूमि का लगान, उत्पादन शुल्क, सम्पत्ति कर, बिक्री कर आदि जिला प्रशासन द्वारा ही एकत्रित किए जाते हैं। इतना ही नहीं केन्द्रीय सरकार ने भी सभी जिलों में अपने कर्मचारी अपने करों को इकट्ठा करने के लिए नियुक्त किए हैं, जैसे कि आयकर अधिकारी (Income Tax Officer)। प्रत्येक जिले में एक जिला कोष भी है जिसमें संघ तथा राज्य सरकारों के सभी टैक्स जमा किए जाते हैं और वहीं से खर्च करने के लिए सरकार पैसा निकालती है।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 32 जिला प्रशासन

4. सार्वजनिक सेवा कार्य (Public Service Functions)-राज्य जनता की सेवा और कल्याण के लिए जो कुछ भी कार्य करते हैं, वे भी जिला प्रशासन द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। प्रत्येक जिले में एक ज़िला स्वास्थ्य अधिकारी, एक सिविल सर्जन, एक जिला शिक्षा अधिकारी, एक जिला खाद्य अधिकारी (District Food and Supply Officer), एक कार्यकारी इंजीनियर (Executive Engineer), एक जिला कृषि अधिकारी आदि होते हैं जो अपने विभाग से सम्बन्धित कार्यों का संचालन जिले में करते हैं और जिले के लोगों का जीवन सुखी तथा विकसित बनाने का प्रयत्न करते हैं। जिले में खाद्य वस्तुओं में मिलावट को रोकने, किसी बीमारी को फैलने से रोकने, खाद्य वस्तुओं की व्यवस्था करने, बनावटी या नकली दवाइयों को पकड़ने, मजदूरों की दशा को अच्छा बनाने, शिक्षा का प्रसार करने आदि के सब काम ज़िलाधिकारियों द्वारा ही किए जाते हैं।

5. प्राकृतिक संकट में लोगों की सहायता (Help to the people in Natural Calamities)-आज राज्य का काम लोगों के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करने के अतिरिक्त उनके जीवन को सुखी और विकसित बनाने के लिए उचित वातावरण पैदा करना भी है। सरकार संकट में पड़े व्यक्तियों की हर प्रकार से सहायता करती है। सरकार का काम भी जिला स्तर पर आरम्भ होता है और जिला प्रशासन द्वारा सम्पन्न किया जाता है। जब कभी किसी भाग में बाढ़ आ जाए, सूखा पड़े, भूचाल आए या कोई महामारी फैल जाए तो लोगों को उस संकट से छुटकारा दिलाने का काम भी ज़िला अधिकारी करते हैं। जिलाधीश संकट के पैदा होते ही समस्त जिला प्रशासन को उस संकट का मुकाबला करने के लिए प्रयोग करता है और लोगों की सहायता की जाती है। जिला प्रशासन के अभाव में लोगों की इतनी शीघ्र सहायता करना सम्भव नहीं है।

6. सामुदायिक विकास परियोजनाएं (Community Development Projects) भारत में ग्रामीण लोगों के जीवन का बहुमुखी विकास करने के लिए जो सामुदायिक विकास परियोजनाएं लागू की गई हैं, वे भी जिला प्रशासन की देख-रेख में ही कार्यान्वित होती हैं। इन सामुदायिक विकास परियोजनाओं ने जिला प्रशासन के उत्तरदायित्वों को बढ़ा दिया है और उनकी सफलता भी जिला प्रशासन पर निर्भर है। जिलाधीश जिले में इन सभी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करवाने का सामान्य रूप से उत्तरदायी है।

7. आम चुनाव (General Election)-भारत में स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए एक चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है, परन्तु लोकसभा विधानसभा आदि के चुनावों का वास्तविक कार्य जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है। जिलाधीश जिले में सभी चुनाव कार्यों का इन्चार्ज होता है और उनका प्रबन्ध करता है। प्रत्येक जिले में एक चुनाव कार्यालय है जो जिला प्रशासन के कर्मचारियों की सहायता से मतदाताओं की सूची तैयार करवाता है। जिला प्रशासन के कर्मचारी ही जिले में चुनावों का सब प्रबन्ध करते हैं। चुनाव आयोग या चुनाव आयुक्त तो केवल नियम बनाते हैं और आदेश देते हैं।

8. स्थानीय स्वशासन पर देख-रेख (Supervision over the Local Self-government Institutions)भारत में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं स्थापित की गई हैं। नगरों में नगरपालिकाएं तथा कहीं-कहीं नगर निगम भी हैं। ग्रामों में पंचायतें, पंचायत समितियां तथा जिला परिषद् स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। बेशक ये संस्थाएं अपनी इच्छानुसार काम करती हैं, परन्तु इनके कार्यों पर देखभाल रखने और इनका पथ-प्रदर्शन करने का काम भी ज़िला प्रशासन को ही सौंपा गया है।

9. अन्य कार्य (Other Functions)-इन उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त और भी बहुत-से कार्य हैं जो भारतीय प्रशासन में महत्त्वपूर्ण हैं, परन्तु वे भी जिला प्रशासन द्वारा ही किए जाते हैं। जिलाधीश अपने जिले में जेलों की दशा पर निगरानी रखता है, लोगों को अस्त्र-शस्त्र रखने, लाने या ले जाने, खरीदने और बेचने के लाइसेंस देता है, मन्त्रियों तथा अन्य उच्चाधिकारियों की सुरक्षा की व्यवस्था करता है और कानून तथा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उचित कदम उठा सकता है। जनगणना का काम भी जिला प्रशासन के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। सरकार का शायद ही ऐसा कोई काम हो जो जिला प्रशासन की सहायता किए बिना हो सकता हो।

स्पष्ट है कि भारतीय प्रशासन की दृष्टि से लोगों के जीवन में जिला प्रशासन का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। श्री एस० एस० खेड़ा का यह कथन सत्य ही है कि “जिला प्रशासन एक अच्छी इकाई प्रमाणित हुआ है। यह एक व्यावहारिक या यथार्थ इकाई भी सिद्ध हुआ है। यह समय के परीक्षण में पूरा उतरा है।” (“A district has proved a good unit of administration. It has proved a practical unit. It has stood the test of times—S.S. Khera”)

प्रश्न 2.
ज़िलाधीश की नियुक्ति, शक्तियों, कार्यों तथा स्थिति का विवेचन करो।
(Discuss the appointment, powers, functions and position of the Deputy Commissioner.)
उत्तर-
ज़िला भारतीय प्रशासन की एक प्रमुख इकाई है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार, “भारत की भूमि का प्रत्येक इंच जिले का भाग होता है और हर जिले का प्रमुख एक अधिकारी होता है। जिसे कुछ प्रान्तों में कलैक्टर (Collector) तथा कुछ प्रान्तों में जिलाधीश के नाम से पुकारा जाता है।” जिले का समस्त प्रशासन एक जिला अधिकारी (District Officer) के अधीन होता है जिसे पंजाब और हरियाणा में जिलाधीश (उपायुक्त या Deputy Commissioner), उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में कलैक्टर (Collector) और कुछ अन्य राज्यों में जिला मैजिस्ट्रेट (District Magistrate) के नाम से पुकारा जाता है।

जिलाधीश की नियुक्ति (Appointment of the Deputy Commissioner)-जिलाधीश के पद पर भारतीय प्रशासकीय सेवा (I.A.S.) का वरिष्ठ सदस्य ही नियुक्त किया जाता है। कई बार राज्य असैनिक सेवा के किसी वरिष्ठ सदस्य को भी इस पद पर नियुक्त कर देता है। जिले में जिलाधीश की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है और वह उसी समय तक इस पद पर रहता है जब तक राज्य सरकार चाहे। राज्य सरकार उसे पद से हटा कर किसी अन्य पद पर नियुक्त कर सकती है।

शक्तियाँ तथा कार्य (Powers and Functions)-ज़िलाधीश को जिले में राज्य सरकार के कान, आँख, मुँह और हाथ कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि उसे कई रूप में कार्य करना पड़ता है। वह जिलाधीश है, कलैक्टर है, जिला मैजिस्ट्रेट है, ज़िले का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है तथा सभी स्वशासन संस्थाओं पर निगरानी रखता है। विभिन्न क्षेत्रों में उसकी शक्तियां तथा कार्य निम्नलिखित हैं-

1. कलैक्टर के रूप में (As a Collector)-जिलाधीश कलैक्टर के रूप में निम्नलिखित कार्य करता है-

  • वह ज़िले के राजस्व प्रशासन का अध्यक्ष है और जिले में भू-राजस्व इकट्ठा करने का उत्तरदायित्व उसी का है।
  • राजस्व विभाग के अन्य सभी अधिकारी तथा कर्मचारी जैसे कि डिप्टी कलैक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी, लम्बरदार आदि ज़िलाधीश के अधीन कार्य करते हैं।
  • वह राजस्व के मामलों में अन्य अधिकारियों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनता है।

2. जिला मैजिस्ट्रेट के रूप में (As a District Magistrate)-ज़िलाधीश को जिला मैजिस्ट्रेट के अधिकार भी प्राप्त हैं। इस रूप में वह निम्नलिखित कार्य करता है

  • वह समस्त जिले में शान्ति स्थापित करने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने का ज़िम्मेदार है।
  • जब भी ज़िले या उसके किसी भाग में कानून और शान्ति के गड़बड़ होने की सम्भावना हो तो वह उचित कार्यवाही कर सकता है।
  • कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उसे धारा 144 लगाने का अधिकार है। इसके अन्तर्गत वह सभाओं, जुलूसों तथा चार से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबन्ध लगा सकता है।
  • जिले में स्थित पुलिस अधिकारियों को कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के आदेश दे सकता है।
  • वह जिले में स्थित सब जेलों का निरीक्षण कर सकता है और कैदियों को उचित सुविधाएं प्रदान करने के बारे में आदेश दे सकता है।
  • वह हथियारों, विस्फोटकों, पेट्रोल आदि के बारे में लाइसेंस देता है तथा उसकी आज्ञा के बिना कोई व्यक्ति अस्त्र नहीं रख सकता और न ही उन्हें बेच सकता है।
  • वह जिले में पुलिस थानों का निरीक्षण कर सकता है और शासन व्यवस्था सम्बन्धी आदेश दे सकता है।
  • वह पासपोर्ट (Passport) तथा वीजा (Visas) जारी करने के लिए सिफ़ारिश करता है।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 32 जिला प्रशासन

3. जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में (As a Chief Executive Officer of the District)जिलाधीश जिले का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है और जिले के अन्दर सभी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है तथा शासन व्यवस्था को बनाए रखने का उत्तरदायी है। इस रूप में उसे अग्रलिखित कार्य करने पड़ते हैं

  • वह ज़िले में शासन व्यवस्था को बनाए रखने का उत्तरदायी है।
  • वह जिले में राज्य सरकार का प्रतिनिधि है और उसके सभी कानूनों तथा आदेशों को जिले में लागू करने का उत्तरदायी है तथा जिले में सरकार के हितों की देखभाल करता है।
  • जिले की प्रशासन सम्बन्धी रिपोर्ट सरकार को भेजना उसका कर्तव्य है।
  • जिला प्रशासन के सभी कर्मचारी और विशेषकर राजस्व विभाग तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी कर्मचारी उसके अधीन काम करते हैं।
  • जिले में स्थित अन्य सभी सरकारी विभाग उसकी देख-रेख में कार्य करते हैं।
  • वह प्रशासन के विरुद्ध जनता की सब प्रकार की शिकायतें सुनता है और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करता है।
  • जिला स्तर पर काम करने वाले तथा गांव में काम करने वाले बहुत-से अधिकारियों की नियुक्ति ज़िलाधीश करता है जैसे कि गांव का चौकीदार, लम्बरदार, जैलदार, चपरासी और कई राज्यों में क्लर्क आदि भी।
  • वह मुख्य कार्यकारी अधिकारी होने के नाते जिले में स्थित सभी पागलखानों, सुधारालयों, अन्धविद्यालयों, अनाथ आश्रमों तथा अपाहिज घरों आदि के कार्यों की देख-रेख करता है और उनमें सुधार के लिए आवश्यक कदम भी उठा सकता है।
  • वह राज्य सरकार को जिले का अनुमानित बजट पेश करता है।
  • वह जिले में स्थित स्थानीय स्व-शासन संस्थाओं जैसे कि पंचायत समिति, जिला परिषद्, नगरपालिका आदि के काम पर निगरानी रखता है और यदि आवश्यक समझे तो उसके किसी प्रस्ताव को पास होने या लागू होने से रोक सकता है।

4. (As the Chief Development Officer of the District),

  • वह जिले में सभी विकास और निर्माण कार्यों के कार्यान्वित किए जाने का जिम्मेवार है।
  • वह ज़िले की विकास तथा नियोजन सम्बन्धी समिति का अध्यक्ष होता है और जिले के विकास तथा योजना सम्बन्धी सभी कार्यक्रम उसके परामर्श से ही बनते हैं।
  • पंचायती राज के अन्तर्गत सामुदायिक विकास के सभी कार्य पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को सौंप दिए गए हैं। जिलाधीश जिला परिषद् का पदेन सदस्य होता है।
  • जिलाधीश को पंचायती राज संस्थाओं द्वारा पास किए गए प्रस्तावों को रद्द करने का अधिकार है।
  • वह अपने जिले में कृषि सहकारिता, पशु-पालन, घरेलू उद्योग आदि का विकास करने के लिए आवश्यक आदेश दे सकता है।

5. चुनाव अधिकारी के रूप में (As a Returning Officer)-जिलाधीश जिले में संसद् तथा विधानसभा तथा अन्य किसी स्तर के चुनाव के लिए पूर्ण सहायता देता है। वह ज़िले में चुनाव का उचित प्रबन्ध करने के लिए जिम्मेवार होता है। अपने जिले से चुनाव शान्तिपूर्वक तथा निष्पक्ष ढंग से करवाने के लिए वह अनेक अधिकारियों को नियुक्त करता है और उन्हें उचित प्रशिक्षण देता है।

6. ज़िला जनगणना अधिकारी के रूप में (As A District Census Officer) ज़िलाधीश जिले की जनगणना के लिए उत्तरदायी होता है। वह इस कार्य के लिए अधिकारियों को नियुक्त करता है उन्हें उचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी करता है। जिले की जनगणना के पश्चात् वह जनगणना के आंकड़े राज्य सरकार को भेजता है।

ज़िलाधीश की स्थिति (Position of the Deputy Commissioner)-ज़िलाधीश का पद एक बड़ा ही महत्त्वपूर्ण पद है। वह अंग्रेजों के समय में तो जिले का निरंकुश शासक हुआ करता था। पलांदे ने जिलाधीश को “ज़िले में प्रान्तीय सरकार की आँखं, कान, मुंह और हाथ बताया है।” (According to Plande the Deputy Commissioner is, “The eyes, the ears, the mouth and the hands” of the provincial in the district.) यह बात काफ़ी सीमा तक सत्य है। राज्य सरकार ने अपने सभी कार्य जिलाधीश के कन्धों पर डाल दिए हैं। सरकार जिले में जो भी कार्य करना चाहती है, उसे जिलाधीश को सौंप दिया जाता है। जिले में कोई भी काम उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं हो सकता। एक लेखक का कहना है कि “इस समय जिला प्रशासन के समस्त सूत्र डिप्टी कमिश्नर के हाथों में ही केन्द्रित हैं।”

स्वतन्त्रता के पश्चात् उसकी स्थिति में परिवर्तन होते हुए भी उसका महत्त्व कम नहीं हुआ। वह आज भी ज़िला प्रशासन का अध्यक्ष है और जिले में राज्य सरकार का हर उद्देश्य से प्रतिनिधि है। आज भी राज्य सरकारें प्रशासन के सभी कामों में जिलाधीश की ओर देखती हैं और जिला प्रशासन की सफलता जिलाधीश की योग्यता, क्षमता, बुद्धिमत्ता और व्यक्तिगत चरित्र पर बहुत कुछ निर्भर है। एक योग्य जिलाधीश अपने जिले की बहुत उन्नति कर सकता है।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.
जिला प्रशासन की कोई चार विशेषताएं बताइये।
उत्तर-
जिला प्रशासन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं-

  • विकास का परिणाम- भारत में वर्तमान जिला प्रशासन एक लम्बी ऐतिहासिक और विकासकारी प्रक्रिया का परिणाम है। जिला प्रशासन का अस्तित्व मुग़ल व ब्रिटिश शासन से पहले था।
  • भारतीय प्रशासन की मुख्य इकाई-जिला प्रशासन भारतीय प्रशासन की मुख्य इकाई है क्योंकि जिला स्तर पर सभी सरकारी विभागों के कार्यकाल स्थापित किए गए हैं। इन्हीं विभागों के माध्यम से सरकार अपना कार्य करती है।
  • जिला प्रशासन राज्य सरकार के अधीन-जिला प्रशासन राज्य सरकार के नियन्त्रण में कार्य करता है। राज्य सरकार जिला प्रशासन को अनेक तरीकों से अपने नियन्त्रण में रखती है।
  • कार्यों का विभाजन-जिला प्रशासन के प्रशासनिक कुशलता व सुविधा की दृष्टि से उप-मण्डलों, तहसीलों, उप-तहसीलों में विभाजित किया जाता है।

प्रश्न 2.
जिला प्रशासन के किन्हीं चार अधिकारियों का संक्षिप्त विवरण दें।
उत्तर-
जिला स्तर पर कार्यरत प्रमुख अधिकारी इस प्रकार हैं-

  • जिलाधीश-ज़िलाधीश समस्त जिला प्रशासन का अध्यक्ष होता है। वह जिले में राज्य सरकार का प्रतिनिधि है और सरकार की समस्त शक्तियां, अधिकार तथा दायित्व उसमें निहित हैं।
  • पुलिस अधीक्षक-जिले में पुलिस विभाग का अध्यक्ष पुलिस अधीक्षक होता है। जिले के समस्त पुलिस कर्मचारी उसकी देख-रेख में कार्य करते हैं। वह जिले में शान्ति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिलाधीश के अधीन होता है और कार्य करता है।
  • ज़िला तथा सैशन जज-ज़िले का न्याय संगठन एक ज़िला तथा सैशन जज के अधीन होता है। जिला तथा सैशन जज उच्च न्यायालय के अधीन होता है।
  • जिला शिक्षा अधिकारी-ज़िले में शिक्षा विभाग के सभी कार्य जिला शिक्षा अधिकारी की देख-रेख में होते हैं जिसकी नियुक्ति शिक्षा विभाग द्वारा होती है। वह प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों पर नियन्त्रण रखता है। जिले में शिक्षा का प्रबन्ध करने और उसके सुप्रबन्ध के लिए वह उत्तरदायी है।

प्रश्न 3.
जिला प्रशासन का महत्त्व स्पष्ट कीजिए।
उत्तर-
ज़िला प्रशासन भारतीय प्रशासन की एक मुख्य इकाई है। जिला स्तर पर ही राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यालय स्थापित होते हैं। यहां तक कि केन्द्रीय सरकार के भी कई कार्यालय जिला स्तर पर स्थापित हैं। राज्य सरकार अपना समस्त प्रशासन जिला अधिकारियों के द्वारा ही चलाती है और जनता की जानकारी भी ज़िला प्रशासन के द्वारा ही प्राप्त करती है। सरकार की सभी शक्तियां जिला स्तर पर जिला प्रशासन के अध्यक्ष ज़िलाधीश को दी गई हैं। जिला प्रशासन के द्वारा ही सरकार कानून और व्यवस्था को बनाए रखती है, राजस्व एकत्र करती है और यहां तक कि आपातकाल में पीड़ितों को सहायता भी प्रदान करती है। जिला प्रशासन की मदद से ही अनेक सामुदायिक विकास योजनाएं लागू की जाती हैं। सरकार जिला प्रशासन के माध्यम से ही सुनती, देखती और क्रिया करती है। राज्य सरकारों की कुशलता व अकुशलता जिला प्रशासन पर निर्भर करती है। सरकार की नीतियों का निर्माण नई दिल्ली और राज्य की राजधानियों में होता है, लेकिन उनका क्रियान्वयन (Implementation) जिला प्रशासन द्वारा ही होता है। अतः जिला प्रशासन का भारतीय प्रशासन में मौलिक योगदान है।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 32 जिला प्रशासन

प्रश्न 4.
कलैक्टर के रूप में जिलाधिकारी की भूमिका की विवेचना कीजिए। (Textual Ouestion)
उत्तर-
जिलाधीश की नियुक्ति सबसे पहले राजस्व इकट्ठा करने के उद्देश्य से ही की गई थी। जिले में राजस्व इकट्ठा करने का वह उत्तरदायी है और अन्य सभी प्रकार के टैक्स इकट्ठा करवाने की ओर ध्यान देता है। लगान वसूल करने के कारण ही उसे कलैक्टर अर्थात् इकट्ठा करने वाला कहा जाता है। इस रूप में उसके निम्नलिखित कार्य हैं-

  • वह जिले के राजस्व प्रशासन का अध्यक्ष है और जिले में भू-राजस्व इकट्ठा करने का उत्तरदायित्व उसी का है।
  • राजस्व विभाग के अन्य सभी अधिकारी तथा कर्मचारी जैसे कि डिप्टी कलैक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी, लम्बरदार आदि जिलाधीश के अधीन कार्य करते हैं।
  • वह राजस्व के मामलों में अन्य अधिकारियों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनता है।
  • आवश्यकता पड़ने पर वह तकावी ऋण का विभाजन करता है और तकावी ऋण को वसूल करने का उत्तरदायी है।
  • वह भूमि व्यवस्था से सम्बन्धित अनेक विषयों का प्रशासन करता है और भूमि रिकॉर्ड के सभी कर्मचारी उसके अधीन काम करते हैं।
  • वह जिले में भूमि-सम्बन्धी तथा कृषि-सम्बन्धी आंकड़ों का प्रबन्ध करता है और उन्हें एकत्रित करवाता है।
  • जिले में अन्य सभी प्रकार के ऋण उसके माध्यम से दिए जाते हैं और वह उन्हें वसूल करता या करवाता है।
  • वह भूमि प्राप्ति के कार्य (Land Acquisition Work) का जिले में प्रशासन करता है।
  • जिले का कोष उसके अधीन तथा उसके नियन्त्रण में रहता है और वह जब चाहे खज़ानों तथा उप-खज़ानों का निरीक्षण करता है।

प्रश्न 5.
‘जिले का मुख्य कार्यालय राज्य की एक उप-राजधानी सा लगता है।’ इस कथन की विवेचना कीजिए।
उत्तर-
जिला मुख्यालय (District Headquarter) जिला प्रशासन की महत्त्वपूर्ण शीर्षस्थ इकाई है। जिला मुख्यालय कई विभागों में बंटा होता है, जिसके पद सोपान के शीर्ष पर जिलाधीश होता है। जिलाधीश ज़िले का प्रथम नागरिक, सेवक तथा मुख्य कार्यकारी होता है। जिला मुख्यालय के प्रत्येक विभाग को उप-विभागों, शाखाओं, सैक्शनों तथा उप-सैक्शनों में विभाजित किया जाता है। एक जिले में लागू होने वाली सभी नीतियां एवं कार्यक्रम जिला मुख्यालय स्तर पर ही तैयार होती हैं। जिले की सभी नीतियां जिला अधिकारियों द्वारा लागू की जाती हैं। जिले का समस्त सरकारी वर्ग जिला मुख्यालय में ही होता है। इसीलिए जिला मुख्यालय को जिला प्रशासन का हृदय व केन्द्र कहा जाता है। राज्य प्रशासन में जिला मुख्यालय की व्यवस्थित तथा महत्त्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए जिला मुख्यालय को लघु सचिवालय अथवा राज्य की उप-राजधानी का नाम दिया गया है।

प्रश्न 6.
जिलाधीश के जिला मैजिस्ट्रेट के रूप में दो कार्य लिखो।
उत्तर-

  1. ज़िलाधीश समस्त ज़िले में शान्ति स्थापित करने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। जब भी ज़िले या उसके किसी भाग में कानून या शान्ति के गड़बड़ होने की सम्भावना हो तो वह उचित कार्यवाही कर सकता है।
  2. जिलाधीश को कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए धारा-144 लगाने का अधिकार है। इसके अन्तर्गत वह सभाओं, जुलूसों तथा चार से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबन्ध लगा सकता है।

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.
जिला प्रशासन की कोई दो विशेषताएं बताइये।
उत्तर-
ज़िला प्रशासन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं-

  1. विकास का परिणाम- भारत में वर्तमान जिला प्रशासन एक लम्बी ऐतिहासिक और विकासकारी प्रक्रिया का परिणाम है। जिला प्रशासन का अस्तित्व मुग़ल व ब्रिटिश शासन से पहले था।
  2. भारतीय प्रशासन की मुख्य इकाई-जिला प्रशासन भारतीय प्रशासन की मुख्य इकाई है क्योंकि जिला स्तर पर सभी सरकारी विभागों के कार्यकाल स्थापित किए गए हैं। इन्हीं विभागों के माध्यम से सरकार अपना कार्य करती है।

प्रश्न 2.
कलैक्टर के रूप में जिलाधिकारी की भूमिका की विवेचना कीजिए।
उत्तर-

  1. वह जिले के राजस्व प्रशासन का अध्यक्ष है और जिले में भू-राजस्व इकट्ठा करने का उत्तरदायित्व उसी का है।
  2. राजस्व विभाग के अन्य सभी अधिकारी तथा कर्मचारी जैसे कि डिप्टी कलैक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी, लम्बरदार आदि ज़िलाधीश के अधीन कार्य करते हैं।

प्रश्न 3.
जिलाधीश के जिला मैजिस्ट्रेट के रूप में दो कार्य लिखो।
उत्तर-

  1. जिलाधीश समस्त जिले में शान्ति स्थापित करने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है।
  2. जिलाधीश को कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए धारा-144 लगाने का अधिकार है।

प्रश्न 4.
जिलाधीश के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में दो कार्य लिखें।
उत्तर-

  1. ज़िलाधीश जिले में शासन व्यवस्था को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है।
  2. जिले में स्थित अन्य सभी सरकारी विभाग जिलाधीश की देख-रेख में कार्य करते हैं।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

प्रश्न I. एक शब्द/वाक्य वाले प्रश्न-उत्तर-

प्रश्न 1. भारतीय प्रशासन की आधारभूत इकाई क्या है ?
उत्तर-ज़िला।

प्रश्न 2. जिला प्रशासन का कोई एक कार्य लिखें।
उत्तर-कानून व व्यवस्था को बनाये रखना।

प्रश्न 3. जिलाधीश की नियुक्ति कौन करता है ?
उत्तर-राज्य सरकार।

प्रश्न 4. भारतीय प्रशासन व्यवस्था की प्रमुख इकाई क्या है ?
उत्तर–भारतीय प्रशासन व्यवस्था की प्रमुख इकाई जिला प्रशासन है।

प्रश्न 5. भारत में किस वर्ष कलैक्टर का पद सजित किया गया ?
उत्तर- भारत में जिला कलैक्टर के पद का सृजन 1872 में हुआ।

प्रश्न 6. जिला प्रशसन को वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का श्रेय किसे है ?
उत्तर भारत में जिला प्रशासन को वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का श्रेय लॉर्ड कार्नवालिस को है।

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प्रश्न 7. जिला प्रशासन का अर्थ स्पष्ट करें।
उत्तर – एक क्षेत्र में, जिसे कानून द्वारा जिले के नाम से पुकारा जाता है, में सरकार के सभी कार्यों का बन्दोबस्त

प्रश्न 8. जिला प्रशासन के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है ?
उत्तर – जिले के प्रशासनिक अध्यक्ष को जिलाधीश कहा जाता है।

प्रश्न 9. जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है ?
उत्तर-जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य अपने क्षेत्र में शान्ति-व्यवस्था की स्थापना करना है।

प्रश्न 10. हरियाणा व पंजाब में जिला प्रशासन व राज्य प्रशासन के मध्य किसकी स्थापना की गई है ?
उत्तर-जिला प्रशासन व राज्य प्रशासन के मध्य हरियाणा व पंजाब में ‘मण्डल’ (Division) की व्यवस्था की गई है।

प्रश्न 11. मण्डल के मुख्य अधिकारी को क्या कहते हैं ?
उत्तर-मण्डल के मुख्य अधिकारी को मण्डल आयुक्त कहते हैं।

प्रश्न 12. मण्डल आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है ?
उत्तर-मण्डल आयुक्त की नियुक्ति राज्य मुख्यालय की सिफ़ारिश पर राज्यपाल द्वारा की जाती है।

प्रश्न II. खाली स्थान भरें-

1. समस्त राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों को ………….. में बांटा गया है।
2. …………….. के अनुसार कलैक्टर प्रान्तीय सरकार की आंखें, कान, मुंह और हाथ सब कुछ है।
3. जिलाधीश के पद पर ………… का वरिष्ठ सदस्य ही नियुक्त किया जाता है।
उत्तर-

  1. ज़िलों
  2. प्लांदे
  3. भारतीय प्रशासनिक सेवा।

प्रश्न III. निम्नलिखित में से सही एवं ग़लत का चुनाव करें-

1. भारतीय भूमि का एक-एक इंच जिले का भाग है।
2. प्राकृतिक संकट के समय जिला प्रशासन लोगों की कोई मदद नहीं कर पाता।
3. जिलाधीश जिले में शासन व्यवस्था को बनाए रखने का उत्तरदायी होता है।
उत्तर-

  1. सही
  2. ग़लत
  3. सही।

प्रश्न IV. बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1.
यह कथन किसका है, “ज़िले में सरकार के समस्त कार्यों के संग्रह को जिला प्रशासन कहा जाता
(क) श्री खेरा
(ख) कौटिल्य
(ग) एम० पी० शर्मा
(घ) बलदेव सिंह।
उत्तर-
(क) श्री खेरा।

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प्रश्न 2.
जिलाधीश निम्न में से कौन-सा कार्य करता है ?
(क) भू-राजस्व एकत्र करना
(ख) ज़िले में शाति एवं व्यवस्था बनाये रखना।
(ग) राज्य सरकार को जिले का अनुमानित बजट पेश करना।
(घ) उपरोक्त सभी।
उत्तर-
(घ) उपरोक्त सभी।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 31 राज्य विधानमण्डल

Punjab State Board PSEB 11th Class Political Science Book Solutions Chapter 31 राज्य विधानमण्डल Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 11 Political Science Chapter 31 राज्य विधानमण्डल

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

प्रश्न 1.
राज्य की विधानसभा की रचना और शक्तियां बताओ।
(Explain the composition and powers of the State Legislative Assembly.)
उत्तर-
सभी राज्यों में कानून-निर्माण के लिए विधानमण्डल की व्यवस्था की गई है। कुछ राज्यों में विधानमण्डल के दो सदन हैं और कुछ में केवल एक ही सदन रखा गया है। विधानसभा दोनों ही प्रकार के विधानमण्डलों में है। विधानसभा विधानमण्डल का निम्न सदन है जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है।

रचना (Composition) संविधान में विधानसभा के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं की गई बल्कि अधिकतम और न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 170 (1) के अनुसार विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60 से कम और 500 से अधिक नहीं हो सकती। राज्य की विधानसभा की संख्या राज्य की जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाती है। पंजाब की विधानसभा में 117 सदस्य हैं। सबसे अधिक सदस्य उत्तर प्रदेश में हैं जिसकी विधानसभा की सदस्य संख्या 403 है। विधानसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं और भारत के प्रत्येक स्त्री-पुरुष को जिसकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक हो, मत डालने का अधिकार है ! अनुसूचित, आदिम व पिछड़ी हुई जातियों के लिए स्थान तो निश्चित हैं, परन्तु उनका निर्वाचन संयुक्त प्रणाली के आधार पर ही होता है। राज्यपाल एंग्लो-इण्डियन समुदाय का एक सदस्य विधानसभा में मनोनीत कर सकता है, यदि उसकी दृष्टि में इस समुदाय की जनसंख्या राज्य में विद्यमान हो और उसको चुनाव में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिला हो।

योग्यताएं (Qualifications)-राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक है-

  1. वह भारत का नागरिक हो।
  2. वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
  3. वह किसी सरकारी लाभदायक पद पर न हो।
  4. संघीय संसद् द्वारा बनाई गई योग्यताएं रखता हो।
  5. वह दिवालिया या पागल न हो तथा।
  6. किसी न्यायालय द्वारा इस पद के लिए अयोग्य घोषित न किया गया हो।

अवधि (Term) विधानसभा की अवधि पांच वर्ष है। इसके सभी सदस्यों का चुनाव एक साथ होता है। राज्यपाल 5 वर्ष से पहले भी जब चाहे विधानसभा को भंग करके दोबारा चुनाव करवा सकता है। संकट के समय विधानसभा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

अधिवेशन (Sessions)-राज्यपाल विधानसभा और विधानपरिषद् के अधिवेशन किसी समय भी बुला सकता है। परन्तु दो अधिवेशनों के बीच 6 मास से अधिक समय नहीं बीतना चाहिए। राज्यपाल दोनों सदनों का सत्रावसान भी कर सकता है।

गणपूर्ति (Quorum) विधानसभा की बैठकों में कार्यवाही प्रारम्भ होने के लिए यह आवश्यक है कि विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग उपस्थित हो।

वेतन और भत्ते (Salary and Allowances)-विधानसभा के सदस्यों के वेतन तथा भत्ते राज्य के विधानमण्डल द्वारा निश्चित किए जाते हैं।

सदस्यों को विशेषाधिकार (Privileges of the Members)-विधानसभा के सदस्यों को लगभग वही विशेषाधिकार प्राप्त हैं जो संसद् के सदस्यों को प्राप्त हैं। विधानसभा के सदस्यों को सदन में भाषण देने की स्वतन्त्रता दी गई है। उनके द्वारा सदन में प्रकट किए गए किसी विचार या कही गई किसी बात के आधार पर किसी न्यायालय में कोई मुकद्दमा नहीं चलाया जा सकता है। विधानसभा के सदस्यों को सदन के अधिवेशन के आरम्भ होने से 40 दिन पहले से लेकर अधिवेशन के समाप्त होने के 40 दिन बाद तक दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

विधानसभा के पदाधिकारी (Officers of the Legislative Assembly)-विधानसभा का एक अध्यक्ष (Speaker) होता है और एक उपाध्यक्ष। इन दोनों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से ही होता है। अध्यक्ष का काम सभा की बैठकों में सभापतित्व करना, उनमें शान्ति और व्यवस्था को बनाए रखना, सदस्यों को बोलने की स्वीकृति देना, बिलों पर मतदान करवाना तथा निर्णयों की घोषणा करना है।

missing (Powers and Functions of the Legislative Assembly)—fG राज्यों में विधानमण्डल का एक सदन है वहां पर विधानमण्डल की सभी शक्तियों का प्रयोग विधानसभा द्वारा किया जाता है और जिन राज्यों में विधानमण्डल के दो सदन हैं, वहां पर भी विधानसभा अधिक प्रभावशाली है। विधानसभा की मुख्य शक्तियां निम्नलिखित हैं-

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 31 राज्य विधानमण्डल

1. विधायिनी शक्तियां (Legislative Powers)—विधानसभा को राज्य-सूची तथा समवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने के लिए बिल पास करने का अधिकार है। यदि विधानमण्डल द्विसदनीय है तो विधेयक वहां से विधानपरिषद् के पास जाता है। विधानपरिषद् यदि उसे रद्द कर दे या तीन महीने तक उस पर कोई कार्यवाही न करे या उसमें ऐसे संशोधन कर दे जो विधानसभा को स्वीकृत न हों तो विधानसभा उस विधेयक को दोबारा पास कर सकती है और उसे विधानपरिषद् के पास भेजा जाता है। यदि विधानपरिषद् उस बिल पर दोबारा एक महीने तक कोई कार्यवाही न करे या उसे रद्द कर दे या उसमें ऐसे संशोधन कर दे जो विधानसभा को स्वीकृत न हों, तो इन अवस्थाओं में वह बिल दोनों सदनों द्वारा पास समझा जाएगा। दोनों सदनों या एक सदन के पास होने के बाद बिल राज्यपाल के पास जाता है।

2. वित्तीय शक्तियां (Financial Powers)-राज्य के वित्त पर विधानसभा का ही नियन्त्रण है। धन-बिल केवल विधानसभा में ही पेश हो सकते हैं। वित्तीय वर्ष के आरम्भ होने से पहले राज्य का वार्षिक बजट भी इसी के सामने प्रस्तुत किया जाता है। विधानसभा की स्वीकृति के बिना राज्य सरकार न कोई टैक्स लगा सकती है और न ही धन खर्च कर सकती है। विधानसभा के पास होने के बाद धन-बिल विधानपरिषद् के पास भेजा जाता है। (यदि विधानमण्डल द्विसदनीय है) जो उसे अधिक-से-अधिक 14 दिन तक पास होने से रोक सकती है। विधानपरिषद् चाहे धन-बिल को रद्द करे या 14 दिन तक उस पर कोई कार्यवाही न करे, तो वह दोनों सदनों द्वारा पास समझा जाता है और राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है जिसे धन-बिल पर अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ती है।

3. कार्यपालिका पर नियन्त्रण (Control over the Executive)-विधानमण्डल को कार्यकारी शक्तियां भी मिली हुई हैं। विधानसभा का मन्त्रिपरिषद् पर पूर्ण नियन्त्रण है। मन्त्रिपरिषद् अपने समस्त कार्यों व नीतियों के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। विधानसभा के सदस्य मन्त्रियों की आलोचना कर सकते हैं, प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। विधानसभा चाहे तो मन्त्रिपरिषद् को हटा भी सकती है। विधानसभा मन्त्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करके अथवा धन-बिल को अस्वीकृत करके अथवा मन्त्रियों के वेतन में कटौती करके अथवा सरकार के किसी महत्त्वपूर्ण बिल को अस्वीकृत करके मन्त्रिपरिषद् को त्याग-पत्र देने के लिए मजबूर कर सकती है।

4. संवैधानिक कार्य (Constitutional Functions) संविधान में कई ऐसे अनुच्छेद हैं जिनमें संसद् अकेले संशोधन नहीं कर सकती। ऐसे अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए आधे राज्यों के विधानमण्डलों की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। अतः विधानपरिषद् के साथ मिलकर (यदि विधानमण्डल द्विसदनीय है) विधानसभा संविधान के संशोधन में भाग लेती है।

5. चुनाव सम्बन्धी कार्य (Electoral Functions)

  • विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार है। यह अधिकार विधानपरिषद् को प्राप्त नहीं है।
  • विधानसभा के सदस्य विधानपरिषद् में 1/3 सदस्यों को चुनते हैं।
  • विधानसभा के सदस्य ही राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधियों को चुन कर भेजते हैं।
  • राज्य विधानसभा के सदस्य अपने में से एक को अध्यक्ष और किसी दूसरे को उपाध्यक्ष चुनते हैं।

6. अन्य कार्य (Other Functions)-राज्य की विधानसभाओं को कुछ और भी कार्य करने पड़ते हैं जोकि इस प्रकार हैं-

  • विधानसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके विधानपरिषद् की स्थापना तथा समाप्ति की प्रार्थना कर सकती है और संसद् इस प्रार्थना के अनुसार कानून बनाती है।
    7 अप्रैल, 1993 को पंजाब की विधानसभा ने विधानपरिषद् की स्थापना के लिए प्रस्ताव पास किया।
  • विधानसभा विधानपरिषद् के साथ मिलकर (यदि विधानपरिषद् हो) लोक सेवा आयोग की शक्तियों को बढ़ा सकती हैं।
  • विधानसभा विधानपरिषद् के साथ मिल कर आकस्मिक कोष स्थापित कर सकती है।
  • राज्य की विधानसभा किसी व्यक्ति को सदन के विशेषाधिकारों के उल्लंघन करने पर दण्ड दे सकती है।
  • यदि कोई सदस्य विधानसभा का अनुशासन भंग करता है और सदन की कार्यवाही शान्तिपूर्वक नहीं चलने देता, तब सदन उस सदस्य को सदन से निलम्बित कर सकता है।
  • विधानसभा विरोधी दल के नेता को सरकारी मान्यता देने के लिए और उसे अन्य सुविधाएं देने के लिए बिल पास कर सकती है।

विधानसभा की स्थिति (Position of the Legislative Assembly)-राज्य के प्रशासन में विधानसभा का विशेष महत्त्व है। जिन राज्यों में विधानमण्डल का एक सदन है जैसे कि पंजाब, हरियाणा में, वहां पर राज्य की समस्त वैधानिक शक्तियां विधानसभा के पास हैं और जहां पर विधानमण्डल के दो सदन हैं, वहां पर भी कानून बनाने में विधानसभा ही प्रभावशाली सदन है। विधानपरिषद् विधानसभा द्वारा पास किए गए बिल को अधिक-से-अधिक चार महीने तक रोक सकती है। राज्य के धन पर पूर्ण नियन्त्रण विधानसभा का है। विधानपरिषद् धन बिल को केवल 14 दिन तक रोक सकती है। विधानसभा की स्वीकृति के बिना न कोई टैक्स लगाया जा सकता है और न ही कोई धन ख़र्च किया जा सकता है। मन्त्रिपरिषद् इसके प्रति उत्तरदायी है और विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पास करके इसको हटा सकती है। यहां तक कि विधानपरिषद् का अस्तित्व भी विधानसभा पर निर्भर करता है। विधानसभा की राज्यों में वही स्थिति है जो केन्द्र में लोकसभा की है।

प्रश्न 2.
राज्य की विधानपरिषद् की रचना, शक्तियों और कार्यों का वर्णन करो।
(Discuss the composition, powers and functions of State Legislative Council.)
उत्तर-
भारत के अनेक राज्यों में विधानमण्डल के दो सदन पाए जाते हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना। जिन राज्यों में विधानमण्डल के दो सदन पाए जाते हैं, वहां पर विधानमण्डल के ऊपरि सदन को विधानपरिषद् कहा जाता है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश इत्यादि राज्यों में विधानपरिषद् नहीं पाई जाती क्योंकि इन राज्यों में विधानमण्डल का एक ही सदन है। 7 अप्रैल, 1993 को पंजाब की विधानसभा ने विधानपरिषद् की स्थापना के लिए बहुमत से प्रस्ताव पारित किया।

रचना (Composition)—किसी भी राज्य की विधानपरिषद् के सदस्यों की संख्या 40 से कम और विधानसभा के 1/3 भाग से अधिक नहीं हो सकती। परन्तु जम्मू-कश्मीर की विधानपरिषद् में कुल 36 सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश की विधानपरिषद् की सदस्य संख्या 100 है। विधानपरिषद् में कुल सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते बल्कि अप्रत्यक्ष रूप में निम्नलिखित तरीके से चुने जाते हैं-

  1. लगभाग 1/3 सदस्य स्थानीय संस्थाओं के द्वारा चुने जाते हैं।
  2. लगभग 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं।
  3. लगभग 1/12 सदस्य राज्य में रहने वाले ऐसे व्यक्तियों द्वारा चुने जाते हैं जो कम-से-कम तीन वर्ष से किसी विश्वविद्यालय में स्नातक हों।
  4. लगभग 1/12 सदस्य राज्य की माध्यमिक पाठशालाओं या इससे उच्च शिक्षा संस्थाओं में कम-से-कम तीन वर्ष से अध्यापन कार्य करने वाले अध्यापकों द्वारा चुने जाते हैं।
  5. शेष लगभग 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से मनोनीत होते हैं जिन्हें विज्ञान, कला, साहित्य, समाज-सेवा आदि के क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव प्राप्त हो।

योग्यताएं (Qualifications) विधानपरिषद् का सदस्य निर्वाचित या मनोनीत होने के लिए किसी भी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक है-

  1. वह भारत का नागरिक हो।
  2. वह तीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
  3. वह किसी सरकारी लाभदायक पद पर आसीन न हो।
  4. वह विधि द्वारा निश्चित अन्य योग्यताएं रखता हो।
  5. वह संसद् द्वारा बनाए गए किसी कानून के अनुसार विधानपरिषद् का सदस्य बनने के लिए अयोग्य न हो।
  6. वह दिवालिया न हो, पागल न हो और किसी न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित न किया गया हो। यदि निर्वाचित होने के बाद भी उसमें ऐसी कोई अयोग्यता उत्पन्न हो जाए या लगातार 60 दिन तक सदन की स्वीकृति के बिना अधिवेशनों में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित किया जा सकता है।

अवधि (Term)-विधानपरिषद् एक स्थायी सदन है जिसके सदस्य राज्यसभा की भान्ति 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। परन्तु सभी सदस्य एक साथ नहीं चुने जाते। इनके 1/3 सदस्य प्रति दो वर्ष के पश्चात् अवकाश ग्रहण करते हैं परन्तु अवकाश ग्रहण करने वाले सदस्य दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। राज्यपाल विधानपरिषद् को भंग नहीं कर सकता।

गणपूर्ति (Quorum)-संविधान के अनुसार विधानपरिषद् का अधिवेशन आरम्भ होने के लिए आवश्यक है कि इसके सदस्यों का 1/10वां भाग सदस्य उपस्थित हों।

अधिवेशन (Session)-राज्यपाल विधानपरिषद् का अधिवेशन किसी भी समय बुला सकता है, परन्तु दो अधिवेशनों के बीच 6 मास से अधिक समय नहीं बीतना चाहिए। राज्यपाल प्रायः राज्य के विधानमण्डल के दोनों सदनों का अधिवेशन एक ही समय बुलाता है।

पदाधिकारी (Officials)-विधानसभा का एक सभापति और एक उप-सभापति होता है। इसका चुनाव विधानपरिषद् के सदस्य अपने में से ही करते हैं। इन्हें प्रस्ताव पास करके सदस्यों द्वारा हटाया भी जा सकता है परन्तु ऐसा प्रस्ताव उस समय तक पेश नहीं किया जा सकता जब तक कि इस आशय की पूर्व सूचना कम-से-कम 14 दिन पहले न दी गई हो। सभापति विधानपरिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करता है और अनुशासन बनाए रखता है ताकि विधानपरिषद् अपना कार्य ठीक प्रकार से कर सके। सभापति की शक्तियां व कार्य वहीं हैं जोकि विधानसभा के स्पीकर की हैं। सभापति की अनुपस्थिति में उप-सभापति इसकी अध्यक्षता करता है।

वेतन और भत्ते (Salary and Allowances)-विधानपरिषद् के सदस्यों को विधानमण्डल द्वारा निश्चित वेतन और भत्ते मिलते हैं जोकि विधानसभा के सदस्यों के समान होते हैं। इन्हें भी भाषण की स्वतन्त्रता है और सदन में कहे गए किसी शब्द के आधार पर इनके विरुद्ध कोई मुकद्दमा नहीं चलाया जा सकता।

शक्तियां और कार्य (Powers and Functions)-राज्य की विधानपरिषद् को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं

1. विधायिनी शक्तियां (Legislative Powers) विधानपरिषद् में उन सभी विषयों के सम्बन्ध में साधारण बिल पेश किया जा सकता है जिनका वर्णन राज्य सूची और समवर्ती सूची में पेश किया गया है। परन्तु उस बिल को तब तक राज्यपाल के पास नहीं भेजा जा सकता जब तक विधानसभा पास न करे अर्थात् विधानसभा की स्वीकृति के बिना कोई बिल कानून नहीं बन सकता। परन्तु विधानपरिषद् विधानसभा द्वारा पास किए गए बिल को अधिक-से-अधिक चार महीने (पहली बार तीन महीने और दूसरी बार एक महीना) तक रोक सकती है।

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2. वित्तीय शक्तियां (Financial Powers)-धन-बिल विधानपरिषद् में पेश नहीं हो सकता। बजट या धन-बिल विधानसभा के पास होने के बाद ही इसके पास आता है। यह बजट और धन-बिल पर विचार कर सकती है, परन्तु उसे रद्द नहीं कर सकती। विधानपरिषद् यदि धन-बिल को रद्द कर दे या 14 दिन तक उस पर कोई कार्यवाही न करे या उसमें ऐसे सुझाव देकर वापस कर दे जो विधानसभा को अस्वीकृत हों, तो वह बिल इन सभी दशाओं में दोनों सदनों द्वारा पास समझा जाएगा। स्पष्ट है कि राज्य के वित्त पर विधानपरिषद् को नाममात्र का अधिकार प्राप्त है।

3. कार्यपालिका शक्तियां (Executive Powers) विधानपरिषद् कार्यपालिका को प्रभावित कर सकती है, परन्तु उस पर नियन्त्रण नहीं रख सकती। विधानपरिषद् के सदस्य मन्त्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं और ‘काम रोको’ प्रस्ताव पेश करके मन्त्रिमण्डल की कमियों और भ्रष्टाचार पर प्रकाश डाल सकते हैं तथा उनकी आलोचना कर सकते हैं। बजट पर विवाद करते हुए भी विधानपरिषद् के सदस्य मन्त्रियों की कड़ी आलोचना कर सकते हैं। परन्तु मन्त्रिपरिषद् सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है और इसलिए विधानसभा मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर उसे अपदस्थ नहीं कर सकती।

4. संवैधानिक कार्य (Constitutional Function) विधानपरिषद् विधानसभा के साथ मिलकर संविधान के संशोधन में भाग लेती है परन्तु उसी समय जब कोई संशोधन बिल राज्यों की अनुमति के लिए भेजा जाए। परन्तु संविधान का बहुत कम भाग ऐसा है जिसे इस विधि से बदला जा सकता है।

विधानपरिषद् की स्थिति (Position of the Legislative Council) विधानपरिषद् विधानसभा के मुकाबले में एक बहुत ही गौण सदन है। यह अपने अस्तित्व के लिए विधानसभा पर निर्भर है। विधानसभा विधानपरिषद् की समाप्ति के लिए प्रार्थना कर सकती है और संसद् उस प्रस्ताव के आधार पर कानून बना देगी। इस एकमात्र कारण के आधार पर यह विधानसभा के सामने सिर नहीं उठा सकती, इसका मुकाबला करने की बात तो बहुत दूर की है। इसे न राज्य के कानून-निर्माण में कोई प्रभाव डालने का अधिकार है और न ही राज्य के प्रशासन को भी प्रभावित करने का। विधानपरिषद् विधानसभा की इच्छा के विरुद्ध कोई कानून पास नहीं कर सकती जबकि विधानपरिषद् विधानसभा द्वारा पास किए गए बिल को अधिक-से-अधिक चार मास के लिए रोक सकती है। कार्यपालिका पर विधानपरिषद् का नियन्त्रण नाममात्र का है। विधानपरिषद् के सदस्य मन्त्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, मन्त्रियों की आलोचना कर सकते हैं, परन्तु अविश्वास प्रस्ताव पास करके हटा नहीं सकते। राज्य के वित्त पर भी इस सदन का कोई नियन्त्रण नहीं है। धनबिल को विधानपरिषद् केवल 14 दिन तक रोक सकती है। संक्षेप में, विधानपरिषद् विधानसभा के मुकाबले में बिल्कुल शक्तिहीन तथा गौण सदन है।

प्रश्न 3.
राज्य विधानमण्डल की रचना की व्याख्या करा। राज्य विधानमण्डल की शक्तियां संक्षेप रूप में वर्णित करो।
(Discuss the Composition of State Legislature. Explain briefly the powers of the State Legislature.)
उत्तर-
प्रत्येक राज्य में कानून निर्माण के लिए विधानमण्डल की स्थापना की गई है। कुछ राज्यों में विधानमण्डल के दो सदन हैं जबकि कुछ राज्यों में विधानमण्डल का एक सदन है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडू, जम्मू-कश्मीर, आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में विधानमण्डल के दो सदन हैं जबकि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, केरल, आसाम, उड़ीसा इत्यादि में एक सदन है।
विधानमण्डल की रचना (Composition of State Legislature)-जिन राज्यों में द्विसदनीय विधानमण्डल है वहां विधानमण्डल के दो सदन हैं-विधानसभा तथा विधानपरिषद् । एक सदन वाले विधानमण्डल में केवल विधानसभा ही होती है।

(क) विधानसभा (Legislative Assembly)-प्रत्येक विधानण्डल में विधानसभा का होना आवश्यक है। यह सदन जनता का प्रतिनिधित्व करता है और इसके सभी सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। राज्यपाल को ऐंग्लो-इण्डियन जाति का एक सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है, यदि चुनाव में इस समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो सका हो। संविधान के अनुसार विधानसभा में अधिक-से-अधिक 500 तथा कम-से-कम 60 सदस्य हो सकते हैं। पंजाब विधानसभा की सदस्य संख्या 117 है जबकि हरियाणा में 90 सदस्य हैं।
विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति-

  1. भारत का नागरिक हो।
  2. 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
  3. किसी सरकारी लाभदायक पद पर आसीन न हो।
  4. कानून द्वारा निश्चित अन्य योग्यताएं रखता हो।
  5. पागल, दिवालिया, न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित न किया गया हो।
  6. विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले आजाद उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक है कि उसका नाम दस प्रस्तावकों द्वारा अनुमोदित किया जाए।

विधानसभा की अवधि 5 वर्ष है। परन्तु राज्यपाल मुख्यमन्त्री की सलाह पर इसे 5 वर्ष की अवधि से पहले भी भंग कर सकता है। संकटकाल में इसकी अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। विधानसभा का एक अध्यक्ष (Speaker) और एक उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) होता है, जिनका कार्य सदन में शान्ति बनाए रखना तथा सदन के काम का सुचारु रूप से संचालन करना है। ये दोनों अधिकारी विधानसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुने जाते हैं।

(ख) विधानपरिषद् (Legislative Council) विधानपरिषद् राज्य विधानमण्डल का ऊपरि सदन है। इसके सदस्यों की संख्या 40 से कम और विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। यह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते बल्कि इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित विधि के आधार पर होता है-

  1. लगभग 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित।
  2. लगभग 1/3 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित।
  3. लगभग 1/2 सदस्य राज्य में रहने वाले ऐसे सदस्यों द्वारा जो कम-से-कम तीन वर्ष से किसी विश्वविद्यालय के स्नातक हों, निर्वाचित।
  4. लगभग 1/12 सदस्य राज्य की माध्यमिक पाठशालाओं या इससे उच्च शिक्षा संस्थाओं में कम-से-कम तीन वर्षों से अध्यापन करने वाले अध्यापकों द्वारा निर्वाचित।
  5. शेष अर्थात् लगभग 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत ।

विधानपरिषद् का सदस्य वही नागरिक बन सकता है जिसमें निम्नलिखित योग्यताएं हों-

  1. वह भारत का नागरिक हो।
  2. 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
  3. वह किसी सरकारी लाभदायक पद पर आसीन न हो।
  4. वह कानून द्वारा निश्चित अन्य योग्यताएं रखता हो।
  5. वह पागल अथवा दिवालिया न हो, किसी न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित न किया गया हो।

विधानपरिषद् एक स्थायी सदन है और इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यपाल विधानसभा को भंग नहीं कर सकता। विधानपरिषद् का भी एक सभापति तथा एक उप-सभापति होता है जिसका चुनाव इसके सदस्य अपने में से ही करते हैं।

विधानमण्डल की शक्तियां और कार्य (Powers and Functions of the State Legislature)-राज्य विधानमण्डल को संसद् की तरह की प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं जिन्हें निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत बांटा जा सकता है-

1. विधायिनी शक्तियां (Legislative Powers)—राज्य विधानमण्डल उन विषयों पर जो राज्य के अधिकार क्षेत्र में हैं, कानून बना सकता है अर्थात् राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में दिए गए सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमण्डल को है। परन्तु समवर्ती सूची में दिए गए सभी विषयों पर बनाया गया कानून संसद् द्वारा उसी विषय पर पास किए हुए कानून के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। विधानमण्डल के द्वारा पास होने के बाद बिल राज्यपाल के पास जाता है और उसकी स्वीकृति मिलने के बाद ही वह कानून बन सकता है। राज्यपाल को साधारण बिलों पर एक बार निषेधाधिकार प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है।

2. वित्तीय शक्तियां (Financial Powers)-राज्य के वित्त पर विधानमण्डल का ही नियन्त्रण है। सरकार विधानमण्डल की स्वीकृति के बिना न कोई टैक्स लगा सकती है और न ही कोई धन ख़र्च कर सकती है। राज्यपाल का यह कर्त्तव्य है कि वह नया वर्ष आरम्भ होने से पहले अगले वर्ष का बजट विधानमण्डल के सामने पेश करवा, विधानमण्डल बजट पर विचार करता है और उसे पास या रद्द कर सकता है। राज्यपाल विधानमण्डल द्वारा पास किए गए धन-विधेयक पर अपनी स्वीकृति देने से इन्कार नहीं कर सकता।

3. कार्यपालिका पर नियन्त्रण (Control over the Executive)-विधानमण्डल के सदस्य मन्त्रियों से प्रशासन के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं, काम रोको प्रस्ताव पेश कर सकते हैं और विभिन्न तरीकों से सरकार के कार्यों तथा नीतियों की आलोचना करके उसे प्रभावित कर सकते हैं। विधानसभा के विश्वास-पर्यन्त ही मन्त्रिपरिषद् अपने पद पर रह सकती है। विधानसभा मन्त्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दे या किसी मन्त्री के वेतन में कमी करने का प्रस्ताव पास कर दे तो ये बातें मन्त्रिपरिषद् में विधानसभा के अविश्वास की सूचक हैं और मन्त्रिपरिषद् को अपना त्याग-पत्र देना ही पड़ता है।

4. अन्य कार्य (Other Functions)–

  • राज्य विधानमण्डल का निम्न सदन अर्थात् विधानसभा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं ; अनिर्वाचित सदस्यों को यह अधिकार नहीं है।
  • राज्य में विधानपरिषद् में चुने जाने वाले सदस्य भी विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं।
  • राज्य विधानमण्डल संविधान की महत्त्वपूर्ण धाराओं के संशोधन में भाग लेता है। संविधान की महत्त्वपूर्ण धाराओं को संशोधित करने के लिए आवश्यक है कि ऐसा प्रस्ताव संसद् के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पास होकर राज्यों के पास जाता है और वह उस समय तक लागू नहीं हो सकता जब तक कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमण्डल उसे स्वीकृत न कर लें। 42वें संशोधन और 44वें संशोधन को राज्यों के विधानमण्डलों के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया था।

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राज्य विधानमण्डल की शक्तियों पर सीमाएं (Limitations on the Powers of the State Legislature)-राज्य विधानमण्डल की शक्तियों पर निम्नलिखित सीमाएं हैं-

  1. राज्य विधानमण्डल एक ऐसी संस्था है जिसके पास पूर्ण अधिकार नहीं हैं क्योंकि ये संविधान में संशोधन नहीं कर सकते।
  2. कई ऐसे बिल भी हैं जो राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना विधानमण्डल में पेश नहीं किए जा सकते। उदाहरणस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतन्त्रता पर रोक लगाने के विषय में बिल, व्यापार व वाणिज्य पर प्रतिबन्ध लगाने वाले बिल, आदि।
  3. विधानमण्डलों द्वारा पास किए कुछ बिलों को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना ये बिल पास नहीं हो सकते।
  4. संसद् राज्य सूची में लिखित विषयों के बारे में कानून बना सकती है। यह तभी होता है जब राज्यसभा इस उद्देश्य का प्रस्ताव पास कर दे कि अमुक विषय राष्ट्रीय महत्त्व का विषय बन गया है।
  5. संवैधानिक संकट के समय संसद् को राज्यसूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है।
  6. किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी के असफल हो जाने की घोषणा के समय केन्द्रीय संसद् को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।
  7. विदेशी शक्तियों से किए गए समझौते अथवा सन्धियों को क्रियात्मक रूप देने के लिए संसद् कोई भी कानून बनाकर राज्यों पर लागू कर सकती है।
  8. राज्यपाल की स्वेच्छाचारी शक्तियां भी राज्य की व्यवस्थापिका की शक्तियों पर प्रतिबन्ध हैं।

प्रश्न 4.
राज्य विधानमण्डल में बिल कैसे पास होता है ?
(How does a Bill become an Act in the State Legislature)

प्रश्न 4.
राज्य विधानमण्डल में अपनाई गई विधायिनी प्रक्रिया का वर्णन करो।
(Describe the Legislative procedure adopted in the State Legislative.)
अथवा राज्य विधानमण्डल में एक विधेयक कानून किस तरह बनता है ?
(How does a Bill become an act in the State Legislature ?)
उत्तर-
विधानमण्डल का मुख्य कार्य राज्य के लिए कानून बनाना है तथा उसका बहुत समय इस कार्य पर लगता है। संसद् की भान्ति इसमें भी साधारण तथा धन-बिल प्रस्तुत होते हैं तथा भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में से गुज़र कर एक्ट का रूप धारण करते हैं। साधारण बिल न केवल मन्त्रियों अपितु विधानसभा अथवा विधानपरिषद् के सदस्यों द्वारा पेश किए जा सकते हैं। साधारण बिल के पास होने की विधि का वर्णन इस प्रकार है-

1. बिल का प्रस्तुत होना तथा प्रथम वाचन (Introduction of the Bill and its First Reading)-सरकारी बिलों के लिए कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। मन्त्री जब चाहे बिल को पेश कर सकते हैं। परन्तु गैर-सरकारी बिलों के लिए एक महीने का नोटिस देना आवश्यक है। गैर-सरकारी बिल को पेश करने की तिथि निश्चित कर दी जाती है। निश्चित तिथि को बिल पेश करने वाला सदस्य बिल को प्रस्तुत करने के लिए सदन से आज्ञा मांगता है तथा इसके पश्चात् बिल के शीर्षक को पढ़ता है। यदि उचित समझे तो इस अवसर पर बिल के सम्बन्ध में एक छोटा-सा भाषण भी दे सकता है। इसके पश्चात् शीघ्र ही सदन का अध्यक्ष अथवा सभापति उपस्थित सदस्यों की सम्मति लेता है। यदि सदन की बहुसंख्या आज्ञा देने के पक्ष में हो तो बिल प्रस्तुत करने की आज्ञा मिल जाती है। इसके पश्चात् बिल को सरकारी गजट में मुद्रित कर दिया जाता है। सरकारी बिल को बिना नोटिस दिए सरकारी गजट में छाप दिया जाता है। यही बिल का प्रथम वाचन समझा जाता है।

2. द्वितीय वाचन (Second Reading)—प्रथम वाचन के कुछ दिनों के पश्चात् बिल को प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति सदन से यह प्रार्थना करता है कि उसके बिल पर विचार किया जाए। इस पर बिल के सिद्धान्तों तथा धाराओं पर साधारण विवाद होता है। इस विवाद के पश्चात् यदि सदन चाहे तो इसको रद्द कर सकता है नहीं तो इसकी प्रत्येक धारा पर विस्तारपूर्वक विचार किया जाता है।

3. समिति अवस्था (Select Committee) कभी-कभी ऐसे बिलों को, जो विचाराधीन हों, प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है। प्रवर समिति में विधानमण्डल के 25 से 30 तक सदस्य होते हैं जो बिल की अच्छी प्रकार से छानबीन करते हैं। इसके पश्चात् प्रवर समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है, जिस पर सदस्य पुनः विचार करते हैं।

4. प्रतिवेदन अवस्था (Report Stage)-प्रवर समिति में की गई छान-बीन द्वारा संशोधित किया गया बिल समिति के प्रतिवेदन द्वारा पुनः सदन के सम्मुख आता है। इसको प्रतिवेदन अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में कमेटी में दिए प्रत्येक सुझाव पर विचार किया जाता है तथा प्राय: इस समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया जाता है।

5. तृतीय वाचन (Third Reading) द्वितीय वाचन के पश्चात् बिल प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति सदन में यह प्रार्थना करता है कि बिल पास कर दिया जाए। यदि सदस्यों का बहुमत इसके पक्ष में हो (प्रायः यह होता ही है) तो बिल पास हो जाता है तथा सदन का मुख्य अधिकारी इस पर हस्ताक्षर कर देता है। इस दशा में बिल की धाराओं में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, परन्तु बिल के विषय को अधिक स्पष्ट करने के लिए बिल की भाषा में शब्दों का परिवर्तन हो सकता है। इसको बिल का तृतीय वाचन कहते हैं।

6. बिल दूसरे सदन में (The Bill in the Other House)-जब बिल को एक सदन पास कर देता है तो इसके पश्चात् इसको विधानमण्डल के दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। इस सदन में भी बिल के तीन वाचन होते हैं। यदि यह सदन भी बिल को पास कर दे तो उसको राज्यपाल के हस्ताक्षरों के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यदि किसी समय विधानपरिषद् इस बिल को पास न करे अथवा इसमें ऐसे संशोधन कर दे, जिससे विधानसभा सहमत न हो अथवा तीन मास तक बिल पर कोई कार्यवाही न करे, तब ऐसी अवस्था में विधानसभा इस बिल पर पुनः विचार करके इसको विधानपरिषद में भेजती है। यदि विधानपरिषद् बिल को अस्वीकार कर दे अथवा इसमें ऐसे संशोधन करे जिससे विधानसभा सहमत न हो अथवा इसको एक मास में पास न करे तो बिल दोनों सदनों द्वारा पास किया हुआ समझा जाता है। इससे स्पष्ट है कि विधानपरिषद् एक बिल को अधिक-से-अधिक चार मास के लिए रोक सकती है। इसलिए उसके पास इससे अधिक अन्य कोई शक्ति नहीं।

7. राज्यपाल की स्वीकृति (Governor’s Assent) जब राज्य विधानमण्डल के दोनों सदन बिल को पास कर देते हैं तो इसको राज्यपाल की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। या तो राज्यपाल इस पर हस्ताक्षर कर इसको पास कर देता है अथवा अपने सुझावों सहित बिल को विधानमण्डल को पुनः विचार के लिए वापस भेज देता है। यदि राज्य विधानमण्डल इस बिल को राज्यपाल द्वारा दिए गए सुझावों सहित अथवा उनके बिना पुनः पास कर देता है तो राज्यपाल को बिल पर हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं तथा बिल पास हो जाता है। कुछ ऐसे बिल भी होते हैं जिनको राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज सकता है तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही कानून का रूप धारण करते हैं। जुलाई 1994 को तमिलनाडु विधानसभा ने राज्य में 69 प्रतिशत आरक्षण के वास्ते बिल पास किया और उसे राज्यपाल की मन्जूरी के लिए भेज दिया। राज्यपाल एन० चन्ना रेड्डी ने उस बिल को राष्ट्रपति की मन्जूरी के लिए भेज दिया। राष्ट्रपति की मन्जूरी मिलने पर उस बिल ने कानून का रूप धारण कर लिया।

प्रश्न 5.
विधानसभा तथा विधानपरिषद् के पारस्परिक सम्बन्धों का वर्णन करो।
(Explain the mutual relations of Legislative Assembly and Legislative Council.)
उत्तर-
राज्य विधानसभा के दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। दोनों सदनों में विधानसभा अधिक शक्तिशाली है। दोनों सदनों के सम्बन्ध इस प्रकार हैं-

1. साधारण बिलों के सम्बन्धों में (In respect of Oridnary Bills)—साधारण बिल दोनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। विधानपरिषद् द्वारा पास किया गया साधारण बिल उस समय तक राज्यपाल के पास नहीं भेजा जा सकता जब तक विधान सभा भी उसे पास न कर दे। विधानसभा उसे रद्द कर सकती है। विधानसभा द्वारा पास होने के बाद साधारण बिल विधानपरिषद् के पास आता है, परन्तु वह उसे पूर्ण रूप से रद्द नहीं कर सकती। यदि विधानपरिषद् तीन महीने तक उस पर कोई कार्यवाही न करे या उसमें ऐसे सुझाव देकर वापस कर दे जो विधानसभा को स्वीकृत न हों या उसे रद्द कर दे तो सभी दशाओं में विधानसभा उस बिल को दोबारा साधारण बहुमत से पास कर सकती है और वह बिल फिर विधानपरिषद् के सामने आता है। दूसरी बार विधानपरिषद् यदि उस बिल को रद्द कर दे या एक महीने तक उस पर कोई कार्यवाही न करे या उसमें ऐसे संशोधन कर दे जो विधानसभा को स्वीकृत न हों तो तीनों दशाओं में वह बिल दोनों सदनों द्वारा पास समझा जाएगा। स्पष्ट है कि विधानपरिषद् विधानसभा की इच्छा के विरुद्ध कोई कानून नहीं बना सकती और विधानसभा के रास्ते में अधिक-से-अधिक 4 महीने तक बाधा उत्पन्न कर सकती है।

2. धन-बिलों के सम्बन्ध में (In respect of Money Bills)-राज्य के धन पर वास्तविक नियन्त्रण विधानसभा का है न कि विधानपरिषद् का। धन-बिल केवल विधानसभा में ही पेश हो सकते हैं, विधानपरिषद् में नहीं। यदि विधानपरिषद् धन विधेयक को रद्द कर दे या ऐसे सुझाव देकर वापस कर दे जो विधानसभा को स्वीकृत न हों या 14 दिन तक उस पर कोई कार्यवाही न करे तो इन सभी दशाओं में वह बिल दोनों सदनों द्वारा पास समझा जाएगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि राज्य के वित्त पर विधानसभा को ही नियन्त्रण का अधिकार प्राप्त है, विधानपरिषद् को नहीं।

3. कार्यपालिका पर नियन्त्रण (Control over the Executive)—कार्यपालिका पर वास्तविक नियन्त्रण विधानसभा का है न कि विधानपरिषद् का। वैसे तो दोनों सदनों के सदस्यों को मन्त्रिपरिषद् से साधारण प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछने, ‘काम रोको’ प्रस्ताव पेश करने और मन्त्रिपरिषद् की नीतियों के कार्यों की आलोचना करके कार्यपालिका को प्रभावित करने का अधिकार है, परन्तु मन्त्रिपरिषद् अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। मन्त्रिपरिषद् तब तक अपने पद पर रह सकती है जब तक उसे विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। विधानसभा मन्त्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास करके उसे अपदस्थ कर सकती है परन्तु विधानपरिषद् को अविश्वास प्रस्ताव पास करके नहीं हटा सकती है।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 31 राज्य विधानमण्डल

4. संविधान में संशोधन के सम्बन्ध में संविधान में कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें संशोधन आधे राज्यों के विधानमण्डलों की स्वीकृति से ही हो सकता है। इस तरह का संशोधन विधेयक दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से पास होना आवश्यक है। अतः इस सम्बन्ध में विधानमण्डल के दोनों सदनों की शक्तियां समान हैं।

5. राष्ट्रपति के निर्वाचन के सम्बन्ध में-राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, विधानपरिषद् के सदस्य नहीं। दोनों सदनों के पारस्परिक सम्बन्धों से स्पष्ट है कि विधानपरिषद् विधानसभा के मुकाबले में बहुत ही शक्तिहीन सदन है। डॉ० एम० पी० शर्मा के शब्दों में, “जो समानता का ढोंग लोकसभा और राज्यसभा के बीच है, वह विधानसभा और विधानपरिषद् के बीच नहीं।”

प्रश्न 6.
राज्य विधानसभा के स्पीकर की नियुक्ति, शक्तियां व स्थिति की व्याख्या करो। (Explain the Election, Powers and Position of Speaker of State Legislative Assembly.)
उत्तर-
विधानसभा का एक अध्यक्ष होता है, जिसे स्पीकर कहा जाता है। विधानसभा स्पीकर की अध्यक्षता में ही अपने सभी कार्य करती है।
चुनाव (Election)-स्पीकर का चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अपने में से ही किया जाता है। वास्तव में बहुमत दल की इच्छानुसार ही कोई व्यक्ति स्पीकर चुना जा सकता है क्योंकि यदि स्पीकर के पद के लिए मुकाबला होता है तो बहुमत दल का उम्मीदवार ही विजयी होता है।

कार्यकाल (Term of Office)-स्पीकर की अवधि 5 वर्ष है। यदि विधानसभा को भंग कर दिया जाए तो स्पीकर अपने पद का त्याग नहीं करता। जून, 1986 को सुरजीत सिंह मिन्हास को पंजाब विधानसभा का स्पीकर चुना गया और वह इस पद पर 24 फरवरी, 1992 तक रहे। स्पीकर को 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भी हटाया जा सकता है और स्पीकर स्वयं भी त्याग-पत्र दे सकता है। परन्तु स्पीकर के हटाए जाने का प्रस्ताव विधानसभा में उसी समय पेश हो सकता है जबकि कम-से-कम 14 दिन पहले इस आशय की एक पूर्व सूचना उसे दी जा चुकी हो। हटाए जाने के प्रस्ताव के कारण स्पष्ट होने चाहिए। यदि नहीं हो तो प्रस्ताव पेश करने की आज्ञा नहीं भी दी जा सकती। 20 जून, 1995 को उत्तर प्रदेश विधानसभा ने स्पीकर धनी राम वर्मा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया।

स्पीकर की शक्तियां व कार्य (Powers and Functions of the Speaker)-स्पीकर को विधानसभा का अध्यक्ष होने के नाते कार्य करने पड़ते हैं जोकि मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं

  • स्पीकर विधानसभा में शान्ति और व्यवस्था बनाए रखता है।
  • स्पीकर विधानसभा के नेता से सलाह करके सभा का कार्यक्रम निर्धारित करता है।
  • स्पीकर सभा की कार्यवाही-नियमों की व्याख्या करता है।
  • जब किसी बिल पर या विषय पर वाद-विवाद हो जाता हो तो स्पीकर उस पर मतदान करवाता है, वोटों की गिनती करता है तथा परिणाम घोषित करता है।
  • साधारणतः स्पीकर अपना वोट नहीं डालता, परन्तु जब किसी विषय पर वोट समान हों तो वह अपना निर्णायक वोट दे सकता है।
  • प्रस्तावों व व्यवस्था सम्बन्धी मुद्दों को स्वीकार करना।
  • स्पीकर ही इस बात का निश्चय करता है कि सदन की गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्य उपस्थित हैं अथवा नहीं।
  • स्पीकर सदन के सदस्यों की जानकारी के लिए या किसी विशेष महत्त्व के मामले पर सदन को सम्बोधित करता है।
  • स्पीकर सदन के नेता की सलाह पर सदन की गुप्त बैठक की आज्ञा देता है। (10) स्पीकर की आज्ञा के बिना कोई सदस्य विधानसभा में नहीं बोल सकता।
  • यदि कोई सदस्य सदन में अनुचित शब्दों का प्रयोग करे तो स्पीकर अशिष्ट भाषा का प्रयोग करने वाले सदस्य को अपने शब्द वापस लेने के लिए कह सकता है और वह विधानसभा की कार्यवाही से ऐसे शब्दों को काट सकता है जो उसकी सम्मति में अनुचित तथा असभ्य हों।
  • यदि कोई सदस्य सदन में गड़बड़ करे तो स्पीकर उसको सदन से बाहर जाने के लिए कह सकता है।
  • यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के आदेशों का उल्लंघन करे तथा सदन के कार्य में बाधा उत्पन्न करे तो स्पीकर उसे निलम्बित (Suspend) कर सकता है। यदि कोई सदस्य उसके आदेशानुसार सदन से बाहर न जाए तो वह मार्शल की सहायता से उसे बाहर निकाल सकता है।
  • सदन की मीटिंग में गड़बड़ होने की दशा में स्पीकर को सदन का अधिवेशन स्थगित करने का अधिकार है।
  • यदि सदन किसी व्यक्ति को अपने विशेषाधिकार का उल्लंघन करने के लिए दण्ड दे तो उसे लागू करवाना स्पीकर का काम है।
  • स्पीकर का अपना सचिवालय होता है जिसमें काम करने वाले कर्मचारी उसके नियन्त्रण में काम करते हैं।
  • प्रेस तथा जनता के लिए दर्शक गैलरी में व्यवस्था करना स्पीकर का काम है।
  • विधानसभा जब किसी बिल पर प्रस्ताव पास कर देती है तब उसे दूसरे सदन अथवा राज्यपाल के पास स्पीकर ही हस्ताक्षर कर के भेजता है।

अध्यक्ष की स्थिति (Position of the Speaker) विधानसभा के अध्यक्ष का पद बड़ा महत्त्वपूर्ण तथा महान् आदर व गौरव का है।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.
राज्य विधानमण्डल किसे कहते हैं ?
उत्तर-
राज्य में संघात्मक सरकार होने के कारण केन्द्र के अतिरिक्त राज्यों में भी कानून बनाने के लिए राज्य विधानमण्डल की व्यवस्था की गई है। कुछ राज्यों में विधानमण्डल के दो सदन हैं और कुछ राज्यों में एक सदन है। राज्य विधानसभा के निम्न सदन को विधानसभा और ऊपरि सदन को विधानपरिषद् कहते हैं।

प्रश्न 2.
राज्य विधानमण्डल का सदस्य बनने के लिए कौन-सी योग्यताओं की आवश्यकता है ?
उत्तर-
राज्य विधानमण्डल का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिएं-

  • वह भारत का नागरिक हो।
  • विधानसभा के लिए 25 वर्ष या इससे अधिक और विधान परिषद् के लिए 30 वर्ष या इससे अधिक आयु हो।
  • वह सरकारी पद पर न हो।
  • उसमें वे सभी योग्यताएं होनी चाहिएं जो विधानमण्डल द्वारा निश्चित की गई हों।

प्रश्न 3.
विधानसभा की रचना लिखें।
उत्तर-
संविधान में विधानसभा के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं की गई बल्कि अधिकतम और न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 170 (1) के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से कम और 500 से अधिक नहीं हो सकती। राज्य की विधानसभा की संख्या राज्य की जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाती है। पंजाब की विधानसभा में 117 सदस्य हैं। सबसे अधिक सदस्य उत्तर प्रदेश में हैं जिसकी विधानसभा की निर्वाचित सदस्य संख्या 403 है। विधानसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं और भारत के प्रत्येक स्त्री-पुरुष को जिसकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक हो, मत डालने का अधिकार है। अनुसूचित, आदिम व पिछड़ी हुई जातियों के लिए स्थान तो निश्चित हैं, परन्तु उनका निर्वाचन संयुक्त प्रणाली के आधार पर ही होता है।

प्रश्न 4.
विधानसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिएं ?
उत्तर-

  • वह भारत का नागरिक हो।
  • उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो।
  • वह सरकारी पद पर न हो।
  • न्यायालय द्वारा किसी अपराध के कारण अयोग्य घोषित न किया गया हो।
  • उसमें वे सभी योग्यताएं होनी चाहिएं जो समय-समय पर विधानसभा द्वारा निश्चित की गई हों।
  • विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले आजाद उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक है कि उसका नाम दस प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित हो।

प्रश्न 5.
विधानसभा की चार शक्तियों का वर्णन करो।
उत्तर-
विधानसभा की मुख्य शक्तियां अनलिखित हैं-

  1. विधायिनी शक्तियां-विधानसभा को राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। यदि विधानमण्डल द्वि-सदनीय है तो विधेयक यहां से विधानपरिषद् के पास जाता है।
  2. वित्तीय शक्तियां-राज्य के वित्त पर विधानसभा का ही नियन्त्रण है। धन बिल केवल विधानसभा में ही पेश हो सकते हैं। वित्तीय वर्ष के आरम्भ होने से पहले राज्य का वार्षिक बजट भी इसी के सामने प्रस्तुत किया जाता है। विधानसभा की स्वीकृति के बिना राज्य सरकार कोई टैक्स नहीं लगा सकती और न ही धन खर्च कर सकती है।
  3. कार्यपालिका पर नियन्त्रण-विधानमण्डल को कार्यकारी शक्तियां मिली हुई हैं। विधानसभा का मन्त्रिपरिषद् पर पूर्ण नियन्त्रण है। मन्त्रिपरिषद् अपने समस्त कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। विधानसभा के सदस्य मन्त्रियों की आलोचना कर सकते हैं। प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। विधानसभा चाहे तो मन्त्रिपरिषद् को अविश्वास प्रस्ताव पास करके हटा सकती है।
  4. संवैधानिक कार्य-जिन अनुच्छेदों में संशोधन के लिए आधे राज्यों के विधानमण्डलों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, वहां विधानसभा संविधान संशोधन में भाग लेती है।

प्रश्न 6.
विधानपरिषद् की रचना लिखें।
उत्तर-
किसी भी राज्य को विधानपरिषद् के सदस्यों की संख्या 40 से कम और विधानसभा के 1/3 भाग से अधिक नहीं हो सकती। परन्तु जम्मू-कश्मीर की विधानपरिषद् में कुल 36 सदस्य हैं। विधानपरिषद् में कुल सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते बल्कि अप्रत्यक्ष रूप में निम्नलिखित तरीके से चुने जाते हैं-

  1. लगभग 1/3 सदस्य स्थानीय संस्थाओं के द्वारा चुने जाते हैं।
  2. लगभग 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यं द्वारा चुने जाते हैं।
  3. लगभग 1/12 सदस्य राज्य में रहने वाले ऐसे व्यक्तियों द्वारा चुने जाते हैं जो कम-से-कम तीन वर्ष पहले किसी विश्वविद्यालय में स्नातक हों।
  4. लगभग 1/12 सदस्य राज्य की माध्यमिक पाठशालाओं या इससे उच्च शिक्षा संस्थाओं में कम-से-कम तीन वर्ष के अध्यापन-कार्य करने वाले अध्यापकों द्वारा चुने जाते हैं।
  5. शेष लगभग 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से मनोनीत होते हैं जिन्हें विज्ञान, कला, साहित्य, समाज-सेवा आदि के क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव प्राप्त हो।

प्रश्न 7.
विधानपरिषद् का सदस्य बनने के लिए कौन-सी योग्यताएं आवश्यक हैं ?
उत्तर-
योग्यताएं (Qualifications)-विधानपरिषद् का सदस्य निर्वाचित या मनोनीत होने के लिए किसी भी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक है-

  1. वह भारत का नागरिक हो।
  2. वह तीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
  3. वह किसी सरकारी लाभदायक पद पर आसीन न हो।
  4. वह विधि द्वारा निश्चित अन्य योग्यताएं रखता हो।
  5. वह संसद् द्वारा बनाए गए किसी कानून के अनुसार विधानपरिषद् का सदस्य बनने के लिए अयोग्य न हो।
  6. वह दिवालिया न हो, पागल न हो और किसी न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित न किया गया हो। यदि निर्वाचित होने के बाद भी उसमें ऐसी कोई अयोग्यता उत्पन्न हो जाए या लगातार 60 दिन तक सदन की स्वीकृति के बिना अधिवेशनों में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित किया जा सकता है।

प्रश्न 8.
विधानपरिषद् की किन्हीं चार उपयोगिताओं का वर्णन करें।
उत्तर-

  1. विधानसभा को स्वेच्छाचारी बनने से रोकती है तथा शक्ति को सन्तुलित बनाए रखती है।
  2. विधानपरिषद् में विज्ञान, साहित्य तथा कला में प्रसिद्ध व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है, जिससे राज्य को उनके ज्ञान में लाभ पहुंचता है।
  3. विधानपरिषद् बिल की त्रुटियों को दूर करती है।
  4. विधानपरिषद् बिल के पास होने में आवश्यक देरी करवाता है। इस देरी का लाभ यह होता है कि जनता उसके गुण-दोषों पर विचार कर सकती है।

प्रश्न 9.
विधानपरिषद् की चार शक्तियों का संक्षिप्त वर्णन करें।
उत्तर-
राज्य की विधानपरिषद् को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं-

  1. विधायिनी शक्तियां-विधानपरिषद में उन सभी विषयों के सम्बन्ध में साधारण बिल पेश किया जा सकता है, जिनका वर्णन राज्य सूची और समवर्ती सूची में किया गया है।
  2. वित्तीय शक्तियां-धन-बिल विधानपरिषद् में पेश नहीं हो सकता। यह बजट और धन बिल पर विचार कर सकती है परन्तु उसे रद्द नहीं कर सकती। विधानपरिषद् धन बिल को अधिक-से-अधिक 14 दिन तक रोकने की शक्ति रखती है।
  3. कार्यपालिका शक्तियां-विधानपरिषद् कार्यपालिका को प्रभावित कर सकती है, परन्तु उस पर नियन्त्रण नहीं रख सकती। विधानपरिषद् के सदस्य मन्त्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं और ‘काम रोको’ प्रस्ताव पेश करके मन्त्रिमण्डल की कमियों और भ्रष्टाचार पर प्रकाश डाल सकते हैं तथा उनकी आलोचना कर सकते हैं।
  4. संवैधानिक कार्य-विधानपरिषद् विधानसभा के साथ मिलकर संविधान के संशोधन में भाग लेती है।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 31 राज्य विधानमण्डल

प्रश्न 10.
विधानपरिषद् को किस प्रकार स्थापित अथवा समाप्त किया जा सकता है ?
उत्तर-
अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधानसभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत से उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पास करके राज्य में विधानपरिषद् की स्थापना या समाप्ति के लिए संसद् में प्रार्थना कर सकती है। संसद् राज्य विधानसभा के प्रस्ताव के आधार पर कानून बना देगी। परन्तु यहां पर यह स्पष्ट नहीं है कि क्या राज्य विधानसभा द्वारा विधानपरिषद् की समाप्ति के प्रस्ताव के अनुसार संसद् के लिए कानून बनाना अनिवार्य है या नहीं। यह समस्या 1970 में उत्पन्न हुई थी। 1970 में बिहार विधानसभा ने विधानपरिषद् को समाप्त करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास किया, परन्तु संसद् ने इस प्रस्ताव के आधार पर कोई कानून नहीं बनाया। 24 नवम्बर, 1970 को लोकसभा के स्पीकर सरदार गुरदियाल सिंह ढिल्लों ने इस बात के स्पष्टीकरण का आदेश दिया। 8 दिसम्बर, 1970 को कानून मन्त्री के० हनुमंतय्या ने लोकसभा में कहा कि विधानसभा के प्रस्ताव के आधार पर कानून बनाना संसद् की इच्छा पर निर्भर करता है। 7 अप्रैल, 1993 को पंजाब विधानसभा ने पंजाब में दुबारा से विधानपरिषद् की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव द्वारा जब केन्द्र कानून का निर्माण करेगा उस समय पंजाब विधानपरिषद् की पुनः स्थापना हो जाएगी।

प्रश्न 11.
राज्य विधानमण्डल की शक्तियों पर कोई चार सीमाएं बताएं।
उत्तर-
राज्य विधानमण्डल की शक्तियों पर निम्नलिखित सीमाएं हैं-

  1. राज्य विधानमण्डल एक ऐसी संस्था है जिसके पास पूर्ण अधिकार नहीं है क्योंकि ये संविधान में संशोधन नहीं कर सकते।
  2. कई ऐसे बिल भी हैं जो राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना विधानमण्डल में पेश नहीं किए जा सकते। उदाहरणस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतन्त्रता पर रोक लगाने के विषय में बिल, व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबन्ध लागने वाले बिल आदि।
  3. विधानमण्डलों द्वारा पास किए कुछ बिलों को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना ये बिल पास नहीं हो सकते।
  4. संसद् राज्य सूची में लिखित विषयों के बारे में कानून बना सकती है। यह तभी होता है जब राज्यसभा इस उद्देश्य का प्रस्ताव पास कर दे कि अमुक विषय राष्ट्रीय महत्त्व का विषय बन गया है।

प्रश्न 12.
विधानसभा के स्पीकर का चुनाव तथा कार्यकाल लिखें।
उत्तर-
चुनाव-स्पीकर का चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अपने में से ही किया जाता है। वास्तव में बहुमत दल की इच्छानुसार ही कोई व्यक्ति स्पीकर चुना जा सकता है क्योंकि यदि स्पीकर के पद के लिए मुकाबला होता है तो बहुमत दल का उम्मीदवार ही विजयी होता है।

कार्यकाल-स्पीकर की अवधि 5 वर्ष है। यदि विधानसभा को भंग कर दिया जाए तो स्पीकर अपने पद का त्याग नहीं करता। जून, 1986 में अकाली दल के सुरजीत सिंह मिन्हास पंजाब विधानसभा के स्पीकर चुने गए। अगस्त, 1987 में पंजाब की विधानसभा के भंग होने के बाद भी श्री मिन्हास फरवरी, 1992 तक स्पीकर पद पर बने रहे। स्पीकर को 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भी हटाया जा सकता है और स्पीकर स्वयं भी त्याग-पत्र दे सकता है। परन्तु स्पीकर के हटाए जाने का प्रस्ताव विधानसभा में उसी समय पेश हो सकता है जबकि कम-से-कम 14 दिन पहले इस आशय की एक पूर्व सूचना उसे दी जा चुकी हो। हटाए जाने का प्रस्ताव के कारण स्पष्ट होने चाहिएं। यदि नहीं तो प्रस्ताव पेश करने की आज्ञा नहीं भी दी जा सकती। मार्च, 1984 में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर तारा सिंह के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी, लोक दल तथा जनता पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया परन्तु पास न हो सका। 20 जून, 1995 को उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर धनी राम वर्मा के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करके उन्हें उनके पद से हटा दिया गया।

प्रश्न 13.
विधानसभा और विधानपरिषद् का कार्यकाल बताओ।
उत्तर-
विधानसभा का कार्यकाल-विधानसभा का कार्यकाल पांच वर्ष है। इसके सभी सदस्यों का चुनाव एक साथ होता है। राज्यपाल 5 वर्ष से पहले जब चाहे विधानसभा को भंग करके दोबारा चुनाव करवा सकता है। राज्यपाल प्रायः मुख्यमन्त्री की सलाह से विधानसभा को भंग करता है। संकटकाल के समय विधानसभा की अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। यह अवधि एक समय में एक वर्ष के लिए और संकटकाल की स्थिति के समाप्त होने के बाद अधिक-से-अधिक 6 महीने तक बढ़ाई जा सकती है। अवधि बढ़ाने का अधिकार संसद् को है।

विधानपरिषद् का कार्यकाल-विधानपरिषद् एक स्थायी सदन है जिसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। परन्तु सभी सदस्य एक साथ नहीं चुने जाते। इसके एक-तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष के पश्चात् अवकाश ग्रहण करते हैं, परन्तु अवकाश ग्रहण करने वाले सदस्य दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। राज्यपाल विधानपरिषद् को भंग नहीं कर सकता है।

प्रश्न 14.
विधानसभा के स्पीकर की किन्हीं चार शक्तियों का वर्णन करें।
उत्तर-
विधानसभा के स्पीकर के पास निम्नलिखित शक्तियां होती हैं-

  1. स्पीकर सदन में शान्ति और व्यवस्था बनाए रखता है।
  2. स्पीकर सभा की कार्यवाही के नियमों की व्याख्या करता है।
  3. स्पीकर वाद-विवाद वाले बिलों पर मतदान करवा कर परिणाम घोषित करता है।
  4. जब किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में वोट समान हों तो स्पीकर को निर्णायक मत डालने का अधिकार है।

प्रश्न 15.
राज्य में विधानपरिषद् को समाप्त करने के पक्ष में चार तर्क दीजिए।
उत्तर-

  1. विधानपरिषद् के कारण दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होने की सम्भावना बनी रहती है।
  2. विधानपरिषद् से खर्चा बढ़ता है जिससे ग़रीब जनता पर बोझ पड़ता है।
  3. दूसरे सदन में प्रायः उन राजनीतिज्ञों को स्थान दिया जाता है जो विधानसभा का चुनाव हार जाते हैं।
  4. विशेष हितों तथा अल्पसंख्यकों को पहले सदन में ही प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है।

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.
राज्य विधानमण्डल किसे कहते हैं ?
उत्तर-
राज्य में संघात्मक सरकार होने के कारण केन्द्र के अतिरिक्त राज्यों में भी कानून बनाने के लिए राज्य विधानमण्डल की व्यवस्था की गई है। कुछ राज्यों में विधानमण्डल के दो सदन हैं और कुछ राज्यों में एक सदन है। राज्य विधानसभा के निम्न सदन को विधानसभा और ऊपरि सदन को विधानपरिषद् कहते हैं।

प्रश्न 2.
राज्य विधानमण्डल का सदस्य बनने के लिए कौन-सी योग्यताओं की आवश्यकता है ?
उत्तर-
राज्य विधानमण्डल का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिएं(1) वह भारत का नागरिक हो। (2) विधानसभा के लिए 25 वर्ष या इससे अधिक और विधान परिषद् के लिए 30 वर्ष या इससे अधिक आयु हो।

प्रश्न 3.
विधानसभा की रचना लिखें।
उत्तर-
संविधान में विधानसभा के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं की गई बल्कि अधिकतम और न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 170 (1) के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से कम और 500 से अधिक नहीं हो सकती। राज्य की विधानसभा की संख्या राज्य की जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाती है। पंजाब की विधानसभा में 117 सदस्य हैं।

प्रश्न 4.
विधानसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिएं ?
उत्तर-

  1. वह भारत का नागरिक हो।
  2. उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो।

प्रश्न 5.
विधानसभा की दो शक्तियों का वर्णन करो।
उत्तर-

  1.  विधायिनी शक्तियां-विधानसभा को राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार हैं। यदि विधानमण्डल द्वि-सदनीय है तो विधेयक यहां से विधानपरिषद् के पास जाता है।
  2. वित्तीय शक्तियां- राज्य के वित्त पर विधानसभा का ही नियन्त्रण है। धन बिल केवल विधानसभा में ही पेश हो सकते हैं। वित्तीय वर्ष के आरम्भ होने से पहले राज्य का वार्षिक बजट भी इसी के सामने प्रस्तुत किया जाता है।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 31 राज्य विधानमण्डल

प्रश्न 6.
विधानपरिषद् की रचना लिखें।
उत्तर-
किसी भी राज्य को विधानपरिषद् के सदस्यों की संख्या 40 से कम और विधानसभा के 1/3 भाग से अधिक नहीं हो सकती। परन्तु जम्मू-कश्मीर की विधानपरिषद् में कुल 36 सदस्य हैं। विधानपरिषद् में कुल सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।

प्रश्न 7.
विधानपरिषद् की दो शक्तियों का संक्षिप्त वर्णन करें।
उत्तर-
राज्य की विधानपरिषद् को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं-

  1. विधायिनी शक्तियां-विधानपरिषद् में उन सभी विषयों के सम्बन्ध में साधारण बिल पेश किया जा सकता है, जिनका वर्णन राज्य सूची और समवर्ती सूची में किया गया है।
  2. वित्तीय शक्तियां-धन-बिल विधानपरिषद् में पेश नहीं हो सकता। यह बजट और धन बिल पर विचार कर सकती है परन्तु उसे रद्द नहीं कर सकती। विधानपरिषद् धन बिल को अधिक-से-अधिक 14 दिन तक रोकने की शक्ति रखती है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

प्रश्न I. एक शब्द/वाक्य वाले प्रश्न-उत्तर-

प्रश्न 1. पंजाब में कितने सदनीय विधानमण्डल की व्यवस्था की गई है ?
उत्तर-एक सदनीय।

प्रश्न 2. पंजाब में विधानमण्डल के कितने सदस्य हैं ?
उत्तर-117 सदस्य।

प्रश्न 3. राज्य विधानमण्डल का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए ?
उत्तर-25 वर्ष।

प्रश्न 4. विधानमण्डल का कोई एक कार्य बताएं।
उत्तर-विधानमण्डल बजट पास करती है।

प्रश्न 5. विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कोई एक योग्यता बताएं।
उत्तर-वह भारत का नागरिक हो।

प्रश्न 6. राज्य विधानसभा की कोई एक शक्ति बताएं।
उत्तर-विधानसभा विधानपरिषद् के साथ मिलकर और जहां केवल एक सदन है, वहां विधानसभा अकेले कानून बनाती है।

प्रश्न 7. भारत में उन चार राज्यों के नाम लिखें जहां विधानमण्डल के दो सदन पाए जाते हैं।
उत्तर-बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटक में विधानमण्डल के दो सदन पाए जाते हैं।

प्रश्न 8. किन्हीं चार राज्यों के नाम लिखें जहां विधानमण्डल का एक सदन पाया जाता है ?
उत्तर-हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश इत्यादि में विधानमण्डल का एक सदन (विधानसभा) ही पाया ‘जाता है।

प्रश्न 9. विधानपरिषद् के सदस्यों की कोई एक योग्यता बताएं।
उत्तर-वह भारत का नागरिक हो।।

प्रश्न 10. विधानसभा की अवधि कब बढ़ाई जा सकती है ?
उत्तर-विधानसभा की अवधि 5 वर्ष है, परन्तु संकट के समय में इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है। यह अवधि एक समय में एक वर्ष के लिए और संकटकाल की स्थिति समाप्त होने के बाद अधिक-से-अधिक 6 महीने तक बढ़ाई जा सकती है।

प्रश्न 11. क्या विधानसभा को अवधि से पूर्व भी भंग किया जा सकता है ?
उत्तर-विधानसभा को 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भी भंग किया जा सकता है।

प्रश्न 12. राज्य विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है ?
उत्तर-विधानसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं और भारत के प्रत्येक स्त्री-पुरुष को जिसकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक हो, मत डालने का अधिकार है।

प्रश्न II. खाली स्थान भरें-

1. विधानसभा को ………. तथा समवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने के लिए बिल पास करने का अधिकार है।
2. विधानसभा के ……….. सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार है।
3. विधानसभा के सदस्य विधानपरिषद् में ……… सदस्यों को चुनते हैं।
4. उत्तर प्रदेश में ……………. विधानमण्डल पाया जाता है। 5. विधानपरिषद धन बिल को अधिक-से-अधिक ……… दिनों तक रोक सकती है।
उत्तर-

  1. राज्यसूची
  2. निर्वाचित
  3. 1/3
  4. द्वि-सदनीय
  5. 14.

प्रश्न III. निम्नलिखित में से सही एवं ग़लत का चुनाव करें-

1. स्पीकर विधानसभा के नेता से सलाह करके विधानसभा का कार्यक्रम निर्धारित करता है।
2. धन बिल के सम्बन्ध में विधानसभा एवं विधानपरिषद की शक्तियां समान हैं।
3. विधानसभा कार्यपालिका पर नियन्त्रण रखती है।
4. 30 वर्ष का व्यक्ति ही विधानपरिषद का सदस्य बन सकता है।
5. विधानसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है।
उत्तर-

  1. सही
  2. ग़लत
  3. सही
  4. सही
  5. ग़लत।

प्रश्न IV. बहुविकल्पीय प्रश्न-

प्रश्न 1.
निम्न में से किस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है?
(क) हरियाणा
(ख) पंजाब
(ग) मध्य प्रदेश
(घ) उत्तर-प्रदेश।
उत्तर-
(घ) उत्तर-प्रदेश।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 31 राज्य विधानमण्डल

प्रश्न 2.
विधानसभा को शक्तियां प्राप्त हैं-
(क) विधायिनी शक्तियां
(ख) वित्तीय शक्तियां
(ग) कार्यपालिका शक्तियां
(घ) उपरोक्त सभी।
उत्तर-
(घ) उपरोक्त सभी।

प्रश्न 3.
विधानपरिषद का सदस्य बनने के लिए क्या होना चाहिए-
(क) वह भारत का नागरिक हो।
(ख) उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए।
(ग) वह किसी सरकारी लाभदायक पद पर असीन न हो।
(घ) उपरोक्त सभी।
उत्तर-
(घ) उपरोक्त सभी।

प्रश्न 4.
विधानसभा के स्पीकर का चुनाव कौन करता है ?
(क) राज्यपाल
(ख) मुख्यमंत्री
(ग) राष्ट्रपति
(घ) विधानसभा के सदस्य।
उत्तर-
(घ) विधानसभा के सदस्य।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 30 राज्य कार्यपालिका

Punjab State Board PSEB 11th Class Political Science Book Solutions Chapter 30 राज्य कार्यपालिका Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 11 Political Science Chapter 30 राज्य कार्यपालिका

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

प्रश्न 1.
राज्यपाल की नियक्ति, शक्तियों तथा स्थिति का वर्णन करें।
(Explain the appointment, powers and position of the Governor of a state.)
अथवा
राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है ? (How is the Governor of a State appointed ?)
अथवा
राज्यपाल की वास्तविक स्थिति की संक्षिप्त व्याख्या करें। (Explain briefly the actual position of a State Governor.)
अथवा
आपके राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है ? उसकी शक्तियों और स्थिति का वर्णन करें।
(How is the Governor of a State appointed ? Discuss his powers and position.)
उत्तर-
भारत में संघीय प्रणाली की व्यवस्था होने के कारण राज्यों की अलग-अलग सरकारें हैं। राज्य की सरकारों का संगठन बहुत कुछ संघीय सरकार से मिलता-जुलता है। संविधान के अनुच्छेद 153 में अंकित है कि “प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है।” राज्य का शासन राज्यपाल के नाम पर चलता है जो राज्य का अध्यक्ष है, परन्तु राज्यों में भी केन्द्र की तरह संसदीय शासन-व्यवस्था होने के कारण राज्यपाल नाममात्र का तथा संवैधानिक अध्यक्ष है। राज्य का मन्त्रिमण्डल ही राज्य की वास्तविक कार्यपालिका है और राज्यपाल की शक्तियों का प्रयोग करता है। राज्यपाल की स्थिति बहुत कुछ वैसी ही है जैसी कि केन्द्र में राष्ट्रपति की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से 160 राज्यपाल की नियुक्ति तथा कार्यो का वर्णन किया गया है।

राज्यपाल की नियुक्ति (Appointment)-प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है तथा वह राष्ट्रपति की कृपा दृष्टि (During the pleasure of the President) तक ही अपने पद पर रह सकता है। व्यवहार में राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री की सलाह से ही राज्यपाल को नियुक्त करता है। 18 अगस्त, 2016 को श्री वी० पी० सिंह बदनौर (Sh. V.P. Singh Badnore) को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया।

राज्यपाल की नियुक्ति के सम्बन्ध में कुछ प्रथाएं स्थापित की गई हैं, जिनमें मुख्य निम्न प्रकार की हैं-

  • प्रथम परम्परा तो यह है कि ऐसे व्यक्ति को किसी राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जाता है जो उस राज्य का निवासी न हो।
  • दूसरे राष्ट्रपति किसी राज्यपाल को नियुक्त करने से पहले उस राज्य के मुख्यमन्त्री से भी इस बात का परामर्श लेता है।

योग्यताएं (Qualifications)-अनुच्छेद 157 के अन्तर्गत राज्यपाल के पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निश्चित की गई हैं-

  • वह भारत का नागरिक हो।
  • उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो।
  • वह किसी राज्य में विधानमण्डल अथवा संसद् का सदस्य न हो तथा यदि हो, तो राज्यपाल का पद ग्रहण करने के समय उसका सदन वाला स्थान रिक्त समझा जाएगा।
  • राज्यपाल अपने पद पर नियुक्त होने के बाद किसी अन्य लाभदायक पद पर नहीं रह सकता।
  • वह किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित न किया गया हो।

वेतन तथा भत्ते (Salary and Allowances)-राज्यपाल के वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाओं को निश्चित करने का अधिकार संसद् को दिया गया है, परन्तु राज्यपाल की नियुक्ति के बाद उसके वेतन तथा अन्य सुविधाओं में उसके कार्यकाल में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता जिससे उसकी हानि हो। प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को 3,50,000 रु० मासिक, नि:शुल्क सरकारी कोठी तथा कुछ भत्ते भी मिलते हैं। भत्तों की राशि समस्त राज्यों में एक जैसी नहीं है। राज्य के वातावरण तथा आवश्यकताओं के अनुसार भत्ते अधिक तथा कम दिये जाते हैं।

कार्यकाल (Term) साधारणतया राज्यपाल को 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है और वह अपने पद पर तब तक रह सकता है जब तक उसे राष्ट्रपति चाहे। राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व भी राज्यपाल को हटा सकता है। 27 अक्तूबर, 1980 को राष्ट्रपति ने तामिलनाडु के राज्यपाल प्रभुदास पटवारी को बर्खास्त किया। जनवरी, 1990 में राष्ट्रपति वेंकटरमण ने राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार की सलाह पर सभी राज्यपालों को त्याग-पत्र देने को कहा। अधिकतर राज्यपालों ने तुरन्त अपने त्याग-पत्र भेज दिए। राज्यपाल चाहे तो स्वयं भी 5 वर्ष से पूर्व त्याग-पत्र दे सकता है। 22 जून, 1991 को पंजाब के राज्यपाल जनरल ओ० पी० मल्होत्रा (O.P. Malhotra) ने पंजाब में चुनाव स्थगित किए जाने के विरोध में त्याग-पत्र दे दिया।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 30 राज्य कार्यपालिका

न्यायिक सुविधाएं (Immunities)-राज्यपाल को संविधान द्वारा कुछ न्यायिक सुविधाएं भी मिली हुई हैं-

  • उसको अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए किसी भी न्यायालय के सम्मुख उत्तरदायी नहीं होना पड़ता।
  • उसके कार्यकाल में उसके विरुद्ध कोई फौजदारी अभियोग नहीं चलाया जा सकता।
  • अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय को उसे नजरबन्द करने की आज्ञा जारी करने का अधिकार नहीं है।
  • यदि किसी ने राज्यपाल के विरुद्ध दीवानी मुकद्दमा करना हो तो दो मास का नोटिस देना ज़रूरी है।

राज्यपाल का स्थानान्तरण (Transfer of Governor)-राष्ट्रपति जब चाहे किसी राज्य के राज्यपाल को दूसरे राज्य में स्थानान्तरण कर सकता है। उदाहरणस्वरूप 13 सितम्बर, 1977 को हरियाणा के राज्यपाल जय सुखलाल हाथी को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया और उड़ीसा के राज्यपाल हरचरण सिंह बराड़ को हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया। 8 अक्तूबर, 1983 को पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल भैरव दत्त पांडे को पंजाब का राज्यपाल व पंजाब के राज्यपाल ए० पी० शर्मा को पश्चिमी बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया।

राज्यपाल की शक्तियां तथा कार्य (Powers and Functions of the Governor) –
राज्यपाल को लगभग वही शक्तियां तथा कार्य प्राप्त हैं जो केन्द्र में राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। डी० डी० वसु (D.D. Basu) के शब्दों में, “राष्ट्रपति की आपात्कालीन शक्तियों और कूटनीतिक व सैनिक शक्तियों को छोड़ कर राज्यप्रशासन में शेष शक्तियां राष्ट्रपति की भांति राज्यपाल को भी प्राप्त हैं।”

राज्यपाल की शक्तियां तथा कार्य निम्नलिखित हैं-

(क) कार्यपालिका शक्तियां (Executive Powers)-संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित की गई हैं जिनका प्रयोग या तो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से करता है या अपने अधीन कार्यपालिका द्वारा करता है। राज्यपाल को निम्नलिखित कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त हैं

  • राज्य का समस्त शासन गवर्नर के नाम से चलाया जाता है।
  • राज्यपाल मुख्यमन्त्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह से अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति करता है।
  • मन्त्री अपने पद पर राज्यपाल की कृपा-पर्यन्त रहते हैं। राज्यपाल भी मन्त्री को मुख्यमन्त्री की सलाह से हटा सकता है।
  • वह शासन के कार्य को सुविधापूर्वक चलाने के लिए तथा उस कार्य को मन्त्रियों में बांटने के लिए नियम बनाता है।
  • वह राज्य के महाधिवक्ता (Advocate General) और राज्य लोकसेवा आयोग के सभापति तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यों में बड़े-बड़े पदाधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा ही की जाती है।
  • राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राज्यपाल की सलाह लेता है।
  • राज्यपाल मन्त्री के किसी निर्णय को मन्त्रिपरिषद् के पास विचार करने के लिए वापिस भेज सकता है।
  • वह प्रशासन के बारे में मुख्यमन्त्री से कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता है।
  • असम के राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि वह अनुसूचित कबीलों का ध्यान रखे।
  • राज्यपाल जब यह अनुभव करे कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि राज्य प्रशासन लोकतन्त्रात्मक परम्पराओं के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तब वह राष्ट्रपति को इस सम्बन्ध में रिपोर्ट भेजता है और राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संकट की घोषणा पर वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का शासन चलाता है।

(ख) विधायिनी शक्तियां (Legislative Powers)–राज्यपाल विधानमण्डल का सदस्य नहीं, फिर भी कानूननिर्माण में उसका महत्त्वपूर्ण हाथ है और इसलिए उसे विधानमण्डल का एक अंग माना जाता है। उसे निम्नलिखित विधायिनी शक्तियां प्राप्त हैं-

  1. राज्यपाल विधानमण्डल का अधिवेशन बुला सकता है, स्थगित कर सकता है तथा इसकी अवधि बढ़ा सकता है।
  2. वह विधानमण्डल के दोनों सदनों में भाषण दे सकता है तथा उनको सन्देश भेज सकता है।
  3. वह विधानमण्डल के निम्न सदन विधानसभा को जब चाहे, भंग कर सकता है। अपने इस अधिकार का प्रयोग वह साधारणतया मुख्यमन्त्री के परामर्श पर ही करता है।
  4. प्रत्येक वर्ष विधानमण्डल का अधिवेशन राज्यपाल के भाषण से प्रारम्भ होता है जिसमें राज्य की नीति का वर्णन होता है।
  5. यदि राज्य विधानमण्डल में ऐंग्लो-इण्डियन जाति को उचित प्रतिनिधित्व न मिले, तो राज्यपाल उस जाति के एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत करता है।
  6. राज्य विधानमण्डल द्वारा पास हुआ बिल उतनी देर तक कानून नहीं बन सकता जब तक राज्यपाल अपनी स्वीकृति न दे दे। धन बिलों को राज्यपाल स्वीकृति देने से इन्कार नहीं कर सकता परन्तु साधारण बिलों को पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज सकता है। यदि विधानमण्डल साधारण बिल दोबारा पास कर दे तो राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। राज्यपाल कुछ बिलों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है।
  7. वह राज्य विधानमण्डल के उपरि सदन (विधानपरिषद्) के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यपाल ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करता है जिन्होंने विज्ञान, कला, साहित्य, समाज-सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की हो।
  8. राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार प्राप्त है। अध्यादेश को उसी प्रकार लागू किया जाता है जिस प्रकार विधानमण्डल के बनाए हुए कानून को, परन्तु यह अध्यादेश विधानमण्डल की बैठक आरम्भ होने के 6 सप्ताह के पश्चात् लागू नहीं रह सकता। यदि विधानमण्डल इस समय से पूर्व ही इसको समाप्त करने का प्रस्ताव पास कर दे, तो ऐसे अध्यादेशों का प्रभाव तुरन्त समाप्त हो जाता है। राज्यपाल स्वयं भी अध्यादेश वापस ले सकता है।
  9. राज्यपाल विधानपरिषद् के सभापति तथा उप-राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर किसी भी सदस्य को विधानपरिषद् की अध्यक्षता करने को कह सकता है।

(ग) वित्तीय शक्तियां (Financial Powers)-राज्यपाल को निम्नलिखित वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं-

  • राज्यपाल की सिफ़ारिश के बिना कोई धन-बिल विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता।
  • राज्यपाल वित्त मन्त्री द्वारा वार्षिक बजट विधानसभा में पेश करवाता है। कोई भी अनुदान की मांग (Demand for Grant) बजट में बिना राज्यपाल की आज्ञा के प्रस्तुत नहीं हो सकती।
  • राज्य की आकस्मिक निधि (Contingency Fund of the State) पर राज्यपाल का ही नियन्त्रण है। यदि संकट के समय आवश्यकता पड़े, तो राज्यपाल इसमें से आवश्यकतानुसार व्यय कर लेता है तथा उसके पश्चात् विधानमण्डल से उस व्यय की स्वीकृति ले लेता है।

(घ) न्यायिक शक्तियां (Judicial Powers)-राज्यपाल को निम्नलिखित न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं

  • उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह लेता है।
  • जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति राज्यपाल ही करता है।
  • राज्यपाल उस अपराधी के दण्ड को क्षमा कर सकता है, घटा सकता है तथा कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है, जिसे राज्य से कानून के विरुद्ध अपराध करने पर दण्ड मिला हो।
  • राज्यपाल यह भी देखता है कि किसी न्यायालय के पास अधिक कार्य तो नहीं है। यदि हो, तो वह आवश्यकतानुसार अधिक न्यायाधीशों को नियुक्त कर सकता है।

(ङ) स्वैच्छिक अधिकार (Discretionary Powers)-राज्यपाल को कुछ स्वविवेकी शक्तियां भी प्राप्त हैं। स्वविवेकी शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल अपनी इच्छा से करता है न कि मन्त्रिमण्डल के परामर्श से। राज्यपाल की मुख्य स्वविवेकी शक्तियां निम्नलिखित हैं-

  • संघीय क्षेत्र के प्रशासक के रूप में यदि राष्ट्रपति ने राज्यपाल के समीप संघीय क्षेत्र (Union Territory) का प्रशासक भी नियुक्त कर दिया है तो उस क्षेत्र का प्रशासन स्वविवेक से चलाता है।
  • असम में आदिम जातियों के प्रशासन के सम्बन्ध में- असम राज्य के राज्यपाल को आदिम जातियों के सम्बन्ध में स्वविवेक से कार्य करने का अधिकार दिया गया है।
  • सिक्किम के राज्यपाल के विशेष उत्तरदायित्व-सिक्किम राज्य में शान्ति बनाए रखने के लिए तथा सिक्किम को जनसंख्या के सब वर्गों के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए सिक्किम के राज्यपाल को विशेष उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
  • राज्य में संवैधानिक संकट होने पर-प्रत्येक राज्यपाल अपने राज्य में संवैधानिक मशीनरी के फेल हो जाने का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को करता है जिस पर वह संकटकाल की घोषणा करता है। इस दशा में मन्त्रिपरिषद् को भंग कर दिया जाता है तथा वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।
  • राज्यपाल अपने राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है।

राज्यपाल की स्थिति (Position of the Governor) – राज्यपाल एक संवैधानिक मुखिया के रूप में राज्य में राज्यपाल की स्थिति लगभग वही है जो कि संघीय सरकार में राष्ट्रपति की है। संविधान के दृष्टिकोण से सरकार की समस्त शक्तियां राज्यपाल में निहित हैं तथा मन्त्रिपरिषद् का कार्य उसको शासन में सहायता तथा परामर्श देना है। वह एक संवैधानिक शासक है तथा राज्य का सम्पूर्ण कार्य उसके नाम पर चलाया जाता है। राज्यपाल को जितनी भी शक्तियां प्राप्त हैं, उनका प्रयोग वह राज्य की मन्त्रिपरिषद् द्वारा करता है। हमारे संविधान में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि राज्यपाल के मन्त्रिपरिषद् के परामर्श को स्वीकार करना आवश्यक है अथवा नहीं, परन्तु देश तथा राज्यों में संसदीय प्रकार की सरकार स्थापित होने के कारण राज्यपाल को मन्त्रिपरिषद् की सम्मति से राज्य का प्रबन्ध चलाना पड़ता है। वास्तव में राज्यपाल की स्थिति एक संवैधानिक प्रमुख अथवा नाम मात्र प्रशासक की भान्ति है तथा राज्य की वास्तविक शक्ति मन्त्रिपरिषद् के पास है।

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राज्यपाल केवल एक संवैधानिक मुखिया नहीं बल्कि वह एक प्रभावशाली अधिकारी है।
राज्यपाल के संवैधानिक प्रमुख होने का यह अर्थ नहीं कि उसका पद बिल्कुल ही प्रभावहीन है। चाहे उसकी शक्तियों का प्रयोग मन्त्रिपरिषद् ही करती है फिर भी राज्यपाल शासन का महत्त्वपूर्ण अधिकारी होता है। वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधि तथा राज्य में केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधि है। वह केन्द्रीय सरकार को अपने राज्यों के विषयों के सम्बन्ध में सूचित करता है। वह मन्त्रिपरिषद् को परामर्श देने, चेतावनी देने तथा उत्साह देने का अधिकार रखता है। वर्तमान संविधान के अधीन कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हैं जिनके अनुसार राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग अपनी इच्छानुसार कर सकता है, जो कि इस प्रकार हैं-

  • जब राष्ट्रपति संकटकालीन घोषणा करता है तो राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि बन जाता है। उसको राष्ट्रपति की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता है।
  • जब राज्यपाल राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट भेजता है कि राज्य-कार्य संविधान की धाराओं के अनुसार नहीं चलाया जा रहा, तो राज्य में संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाने के कारण राज्यपाल केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि (Agent) की स्थिति में राज्य सरकार के वास्तविक शासक (Real Ruler) के रूप में कार्य करता है। जब राज्यपाल राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेजता है तब वह किसी दल का पक्ष भी ले सकता है।
  • जब विधानसभा के चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तब राज्यपाल अपनी इच्छा से मुख्यमन्त्री को नियुक्त करता है।
  • मन्त्रिपरिषद् को भंग करते समय राज्यपाल अपनी इच्छा का प्रयोग कर सकता है। 1967 के चुनाव के बाद पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल धर्मवीर ने अजय मुखर्जी के मन्त्रिमण्डल को भंग कर दिया और विधानसभा का अधिवेशन बुला कर यह तक नहीं देखा कि उनको विधानसभा में बहुमत प्राप्त है या नहीं।
  • विधानसभा का विघटन (Dissolution) करते समय जब तक बहुतम दल का नेता विधानसभा को भंग करने की सलाह राज्यपाल को देता है तब तो राज्यपाल को वह सलाह माननी पड़ती है, परन्तु इस सम्बन्ध में राज्यपाल को स्वविवेक का प्रयोग करने का अवसर तब प्राप्त होता है जबकि दल-बदल के कारण या अन्य किसी कारण से सरकार अल्पमत में रह गई हो।
  • राज्यपाल मुख्यमन्त्री से प्रशासन सम्बन्धी तथा वैधानिक कार्यों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने का अधिकार रखता है।
  • विधानमण्डल द्वारा पास किए बिल को अस्वीकार करते समय अथवा उसको विधानमण्डल के पुनर्विचार के लिए भेजते समय।
  • राज्य विधानमण्डल द्वारा पास किए बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजते समय।
  • इसके अतिरिक्त असम के राज्यपाल को कुछ अधिक स्वैच्छिक (Discretionary) अधिकार प्राप्त हैं। उसको कुछ विशेष कबीलों तथा क्षेत्रों के राज्य-प्रबन्ध के लिए अपनी स्वेच्छानुसार कार्य करने की स्वतन्त्रता है।

पायली ने ठीक ही कहा है कि, “राज्यपाल न तो नाममात्र का अध्यक्ष है, न ही रबड़ की मोहर है बल्कि एक ऐसा अधिकारी है जो राज्य के प्रशासन और जीवन में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है।” राज्यपाल के कर्त्तव्यों के विषय में स्वर्गीय राष्ट्रपति श्री वी० वी० गिरि के शब्दों में, “राज्यपालों को संविधान के उपबन्धों, अपनी श्रेष्ठ बुद्धि और योग्यता के अनुसार जनता के हितों के लिए काम करना चाहिए।”

प्रश्न 2.
मन्त्रिपरिषद् का निर्माण किस तरह होता है ? मन्त्रिपरिषद् की शक्तियों का वर्णन करें।
(How is the Council of Ministers formed ? Explain its powers.)
उत्तर-
हमारे संविधान में केन्द्र तथा प्रान्तों में संसदीय शासन-व्यवस्था का प्रबन्ध किया गया है। अनुच्छेद 163 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल की सहायता तथा उसको परामर्श देने के लिए एक मन्त्रिपरिषद् होगी, जिसका मुखिया मुख्यमन्त्री होगा। राज्यपाल के कुछ अधिकारों को छोड़ कर शेष सभी अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार मन्त्रिपरिषद् को ही है। अतः केन्द्र की तरह प्रान्तों को शासन वास्तव में मन्त्रिपरिषद् द्वारा ही चलाया जा सकता है।

मन्त्रिपरिषद् का निर्माण (Formation of the Council of Ministers)–मन्त्रिपरिषद् के निर्माण के लिए सबसे पहला महत्त्वपूर्ण पग मुख्यमन्त्री की नियुक्ति है। राज्यपाल मन्त्रिपरिषद् के अध्यक्ष मुख्यमन्त्री को सर्वप्रथम नियुक्त करता है, परन्तु राज्यपाल उसे अपनी इच्छा से नियुक्त नहीं कर सकता। जिस दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है, उसी दल के नेता को मुख्यमन्त्री नियुक्त किया जाता है। मुख्यमन्त्री की सलाह से राज्यपाल अन्य मन्त्रियों को नियुक्त करता है। मन्त्रियों के लिए विधानमण्डल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को मन्त्री नियुक्त किया जाए जो किसी भी सदन का सदस्य न हो, तो उसको 6 महीने के के अन्दर-अन्दर विधानमण्डल के किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ता है। दिसम्बर, 2003 में पारित 91वें संवैधानिक संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है, कि राज्य मन्त्रिपरिषद का आकार विधानपालिका के निचले सदन (विधानसभा) की कुल सदस्य संख्या का 15% होगा। मार्च, 2017 में पंजाब के मुख्यमन्त्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने अपने 9 सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् का निर्माण किया।
विभागों का वितरण (Distribution of Portfolios)—संविधान के अनुसार मन्त्रियों में विभागों का विभाजन करने का उत्तरदायित्व राज्यपाल का है, परन्तु वास्तव में यह कार्य मुख्यमन्त्री द्वारा किया जाता है। मुख्यमन्त्री जब चाहे अपने मन्त्रियों के विभागों को बदल सकता है।

कार्यकाल (Term of Office) मन्त्रिपरिषद् का कार्यकाल निश्चित नहीं है। वह अपने कार्यों के लिए सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है अर्थात् मन्त्रिपरिषद् उसी समय तक अपने पद पर रह सकती है जब तक कि उसे विधानसभा का विश्वास प्राप्त हो।

मन्त्रिपरिषद् की शक्तियां और कार्य (Powers and Functions of the Council of Ministers) राज्य की मन्त्रिपरिषद् की शक्तियां और कार्य भी संघीय मन्त्रिपरिषद् के कार्यों से मिलते-जुलते हैं। इसकी शक्तियों और कार्यों का उल्लेख निम्नलिखित कई श्रेणियों में किया जा सकता है-

  • नीति का निर्धारण (Determination of Policy)-मन्त्रिपरिषद् का मुख्य कार्य प्रशासन चलाने के लिए नीति निर्धारित करना है। मन्त्रिपरिषद् राज्य की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं का हल निकालती है। नीतियां बनाते समय मन्त्रिपरिषद् अपने दल के कार्यक्रम व नीतियों को ध्यान में रखती है। मन्त्रिपरिषद् केवल नीति का निर्णय नहीं करती बल्कि उसे विधानमण्डल की स्वीकृति के लिए भी प्रस्तुत करती है।
  • प्रशासन पर नियन्त्रण (Control over Administration)—शासन को अच्छी प्रकार चलाने के लिए कई विभागों में बांटा जाता है और प्रत्येक विभाग किसी-न-किसी मन्त्री के अधीन होता है। विभाग में मन्त्री के अधीन कई सरकारी कर्मचारी होते हैं जो उसकी आज्ञानुसार कार्य करते हैं। मन्त्री को अपने विभाग का शासन मन्त्रिपरिषद् की निश्चित नीति के अनुसार चलाना पड़ता है। मन्त्रिपरिषद् प्रशासन चलाने के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है।
  • कानून को लागू करना तथा व्यवस्था को बनाए रखना (Enforcement of Law and Maintenance of Order)-राज्य के विधानमण्डल द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना मन्त्रिपरिषद् की ज़िम्मेवारी है। कानून का तब तक कोई महत्त्व नहीं है जब तक उसे लागू न किया जाए और कानूनों को सख्ती से अथवा नर्मी से लागू करना मन्त्रिपरिषद् पर निर्भर करता है। राज्य के अन्दर शान्ति को बनाए रखना मन्त्रिपरिषद् का कार्य है।
  • नियुक्तियां (Appointments)-राज्य की सभी महत्त्वपूर्ण नियुक्तियां राज्यपाल मन्त्रिमण्डल के परामर्श से करता है। वास्तव में नियुक्तियों के सम्बन्ध में सभी निर्णय मन्त्रिमण्डल के द्वारा लिए जाते हैं और राज्यपाल उन सभी निर्णयों के अनुसार नियुक्तियां करता है। इन नियुक्तियों में एडवोकेट जनरल, राज्य के लोक-सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य, राज्य में विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों के पद इत्यादि सम्मिलित हैं।
  • विधायिनी शक्तियां (Legislative Powers)-राज्य के कानून निर्माण में मन्त्रिपरिषद् का मुख्य हाथ होता है। मन्त्रिपरिषद के सभी सदस्य विधानमण्डल के सदस्य होते हैं। ये विधानमण्डल की बैठकों में भाग लेते हैं तथा वोट डालते हैं। सभी महत्त्वपूर्ण बिल मन्त्रिपरिषद् द्वारा तैयार किये जाते हैं और किसी-न-किसी मन्त्री द्वारा विधानमण्डल में पेश किए जाते हैं। मन्त्रिपरिषद् को विधानमण्डल में बहुमत प्राप्त होता है, जिस कारण इसके द्वारा पेश किए गए सभी बिल पास हो जाते हैं। मन्त्रिपरिषद् की इच्छा के विरुद्ध कोई कानून पास नहीं हो सकता।
  • वित्तीय शक्तियां (Financial Powers)-राज्य का बजट मन्त्रिमण्डल द्वारा ही तैयार किया जाता है। मन्त्रिपरिषद् ही इस बात का निर्णय करती है कि कौन से नए कर लगाए जाएं और किस कर में कमी या बढ़ौतरी की जाए। बहुमत का समर्थन प्राप्त होने के कारण यह अपनी इच्छानुसार उन्हें पास करवा लेती है।
  • विभागों में तालमेल (Coordination among the Departments)-मन्त्रिपरिषद् का कार्य राज्य का प्रशासन ठीक प्रकार से चलाना है तथा मन्त्रिमण्डल का मुख्य कार्य भिन्न-भिन्न विभागों में तालमेल उत्पन्न करना है ताकि राज्य का प्रशासन-प्रबन्ध अच्छी तरह से चलाया जा सके। विभिन्न विभागों के मतभेदों को दूर करना मन्त्रिमण्डल का कार्य है।

मन्त्रिपरिषद् की स्थिति (Position of the Council of Ministers)—निःसन्देह मन्त्रिपरिषद् ही राज्य की वास्तविक शासक है। राज्य के कानून बनवाने, उन्हें लागू करने तथा शासन करने में उसकी इच्छा ही प्रधान रहती है। मन्त्रिपरिषद् को वास्तविक स्थिति कुछ कारकों पर निर्भर है-(क) यदि मन्त्रिपरिषद् केवल एक दल से ही सम्बन्धित है और उस दल को विधानसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त है तथा इसके साथ-साथ दलीय अनुशासन दृढ़ होने के नाते दलबदली की सम्भावना कम है तो मन्त्रिपरिषद् वास्तविक शासक होती है। (ख) यदि मन्त्रिपरिषद् मिली-जुली (Coalition) हो तो यह इतनी सुदृढ़ और शक्तिशाली नहीं होती (ग) धारा 356 के अन्तर्गत संकटकालीन घोषणा के दौरान तो मन्त्रिपरिषद् होती ही नहीं।

प्रश्न 3.
भारतीय संघ के राज्यों में नाममात्र कार्यपालिका तथा वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है ? वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियों की व्याख्या करे।
(Who is the Nominal Executive and Real Executive in the States of the Indian Union ? Explain the powers and position of the Real Executive.)
उत्तर-
भारतीय संघ के राज्यों में केन्द्र की तरह संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। जिस तरह केन्द्र में राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका है, उसी तरह राज्यों में राज्यपाल नाममात्र की कार्यपालिका है। राज्य का शासन राज्यपाल के नाम पर चलता है जो राज्य का अध्यक्ष परन्तु राज्यपाल नाममात्र का तथा संवैधानिक अध्यक्ष है। राज्य का मन्त्रिमण्डल ही राज्य की वास्तविक कार्यपालिका है और राज्यपाल की शक्तियों का प्रयोग करता है। केन्द्र की तरह राज्यों का शासन वास्तव में मन्त्रिपरिषद् द्वारा चलाया जाता है।
वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियां एवं स्थिति-इसके लिए पिछला प्रश्न देखिए।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 30 राज्य कार्यपालिका

प्रश्न 4.
मुख्यमन्त्री को कौन नियुक्त करता है ? उसकी शक्तियों तथा स्थिति की व्याख्या करें।
(Who appoints the Chief Minister ? Discuss his powers and position.)
उत्तर-
राज्य का समस्त प्रशासन राज्यपाल के नाम पर ही चलाया जाता है परन्तु वास्तव में प्रशासन को राज्यपाल अपनी इच्छा के अनुसार न चला कर मन्त्रिमण्डल की सलाह के अनुसार चलाता है और मन्त्रिमण्डल मुख्यमन्त्री के नेतृत्व में कार्य करता है। राज्य में मुख्यमन्त्री की लगभग वही स्थिति है जो केन्द्र में प्रधानमन्त्री की अर्थात् देश का वास्तविक शासक प्रधानमन्त्री तथा राज्य का वास्तविक शासक मुख्यमन्त्री है।

नियुक्ति (Appointment)-मुख्यमन्त्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है परन्तु राज्यपाल जिस व्यक्ति को चाहे, मुख्यमन्त्री नियुक्त नहीं कर सकता। राज्यपाल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमन्त्री बनाना पड़ता है। राज्यपाल को अपने स्वविवेक से नियुक्त करने का अवसर तभी प्राप्त है जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में राज्यपाल को या तो विधानसभा में सबसे अधिक स्थान प्राप्त दल के नेता को अथवा यदि कुछ दलों ने मिलकर सभा में सबसे अधिक स्थान प्राप्त दल के नेता को अथवा यदि कुछ दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा और उन्हें स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया तो ऐसे मिले-जुले दलों के नेता को मुख्यमन्त्री पद पर नियुक्त करना चाहिए। फरवरी, 1992 में पंजाब विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस (ई) को भारी बहुमत प्राप्त हुआ और राज्यपाल ने कांग्रेस (इ) के नेता बेअन्त सिंह को मुख्यमन्त्री नियुक्त किया। फरवरी, 1997 की पंजाब राज्य विधानसभा के चुनावों के पश्चात् अकाली दल व भारतीय जनता पार्टी गठजोड़ को भारी सफलता प्राप्त हुई और सरदार प्रकाश सिंह बादल राज्य के मुख्यमन्त्री बने। फरवरी, 2002 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ और राज्यपाल ने कांग्रेस के कैप्टन अमरिन्दर सिंह को मुख्यमन्त्री नियुक्त किया। फरवरी, 2017 में हुए पंजाब विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस पार्टी को भारी सफलता प्राप्त हुई तथा कैप्टन अमरिन्दर सिंह राज्य के मुख्यमन्त्री नियुक्त किये गए।

वेतन और भत्ते (Salary and Allowances)—मुख्यमन्त्री के वेतन तथा भत्ते राज्य विधानमण्डल द्वारा निश्चित किए जाते हैं।
अवधि (Term of Office)-मुख्यमन्त्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। वह उसी समय तक अपने पद पर रह सकता है जब तक कि विधानसभा का बहुमत उसके साथ है। राज्यपाल अपनी इच्छानुसार जब चाहे उसे अपदस्थ नहीं कर सकता और बहुमत का समर्थन खोने पर वह पद पर नहीं रह सकता। मुख्यमन्त्री स्वयं भी जब चाहे, त्यागपत्र दे सकता है। 21 नवम्बर, 1996 को पंजाब के मुख्यमन्त्री हरचरण सिंह बराड़ ने अपना त्याग-पत्र राज्यपाल छिब्बर को दे दिया।

मुख्यमन्त्री की शक्तियां तथा कार्य (Powers and Functions of the Chief Minister)-मुख्यमन्त्री की शक्तियों और कार्यों को निम्नलिखित कई भागों में बांटा जा सकता है-

1. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् (Chief Minister and the Council of Minister)-मुख्यमन्त्री के बिना मन्त्रिपरिषद् का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रधानमन्त्री की तरह उसे भी ‘मन्त्रिमण्डल रूपी मेहराब की आधारशिला’ (Keystone of the Cabinet arch) कहा जा सकता है। मुख्यमन्त्री की मन्त्रिपरिषद् से सम्बन्धित शक्तियां निम्नलिखित हैं-

(क) मन्त्रिपरिषद् का निर्माण (Formation of the Council of Ministers)-राज्य में मन्त्रिपरिषद् का निर्माण राज्यपाल मुख्यमन्त्री के परामर्श से करता है। मुख्यमन्त्री अपनी नियुक्ति के पश्चात् उन व्यक्तियों की सूची तैयार करता है जिन्हें वह मन्त्रिपरिषद् में लेना चाहता है। मुख्यमन्त्री मन्त्रियों की सूची तैयार करके राज्यपाल को भेजता है और राज्यपाल की स्वीकृति के पश्चात् सूची में दिए गए व्यक्ति मन्त्री नियुक्त कर दिए जाते हैं। राज्यपाल सूची में दिए गए व्यक्ति को मन्त्री नियुक्त करने से इन्कार नहीं कर सकता। मन्त्रिपरिषद् के निर्माण का वास्तविक कार्य मुख्यमन्त्री का है। दिसम्बर, 2003 में पारित 91वें संवैधानिक संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है, कि राज्य मन्त्रिपरिषद् का आकार विधानपालिका के निचले सदन (विधानसभा) की कुल सदस्य संख्या का 15% होगा। मार्च, 2017 में पंजाब के मुख्यमन्त्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने अपने 9 सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् का निर्माण किया।

(ख) मन्त्रियों की पदच्युति (Removal of Ministers)—मुख्यमन्त्री मन्त्रियों को अपने पद से हटा भी सकता है। यदि वह किसी मन्त्री के काम से प्रसन्न न हो या उसके विचार मन्त्री के विचारों से मेल न खाते हों, तो वह उस मन्त्री को त्याग-पत्र देने के लिए कह सकता है। यदि मन्त्री त्याग-पत्र न दे, तो मुख्यमन्त्री राज्यपाल को सलाह देकर उस मन्त्री को बर्खास्त करवा सकता है। यदि मन्त्री उसकी इच्छानुसार त्याग-पत्र न दे तो वह स्वयं भी अपना त्यागपत्र दे सकता है जिसका अर्थ यह होगा समस्त मन्त्रिपरिषद् का त्याग-पत्र। बहुमत दल का नेता होने के कारण जब दोबारा मन्त्रिमण्डल बनाने लगे, तो उस मन्त्री को छोड़कर अन्य सभी मन्त्रियों को मन्त्रिपरिषद् में ले सकता है। 16 फरवरी, 1993 को हरियाणा के मुख्यमन्त्री भजनलाल की सलाह पर राज्यपाल ने विज्ञान एवं टेकनालोजी राज्यमन्त्री डॉ० राम प्रकाश को बर्खास्त कर दिया।

(ग) विभागों का वितरण (Distribution of Portfolios)-मुख्यमन्त्री मन्त्रियों को केवल नियुक्त ही नहीं करता बल्कि उनमें विभागों का वितरण भी करता है। वह किसी भी मन्त्री को कोई भी विभाग दे सकता है। कोई भी मन्त्री यह मांग नहीं कर सकता कि उसे कोई विशेष विभाग मिलना चाहिए। मुख्यमन्त्री जब चाहे मन्त्रियों के विभागों में परिवर्तन कर सकता है। उदाहरणस्वरूप पंजाब के मुख्यमन्त्री हरचरण सिंह बराड़ ने 7 फरवरी, 1996 को अपने मन्त्रिमण्डल का विस्तार किया और मन्त्रियों के विभागों में परिवर्तन किया था।

(घ) मन्त्रिपरिषद् का अध्यक्ष (Chairman of the Council of Ministers)-मन्त्रिपरिषद् अपना समस्त कार्य मुख्यमन्त्री के नेतृत्व में ही करती है। मुख्यमन्त्री ही परिषद् की बैठक बुलाता है और इस बात का निश्चय करता है कि बैठक कब और कहां बुलाई जाए तथा उसमें किस विषय पर विचार किया जाएगा। मुख्यमन्त्री मन्त्रिपरिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करता है और मन्त्रिपरिषद् के निर्णय भी अधिकतर मुख्यमन्त्री की इच्छानुसार ही होते हैं।

(ङ) मन्त्रिमण्डल का नेतृत्व एवं प्रतिनिधित्व (Leadership and Representative of Cabinet)-मुख्यमन्त्री मन्त्रिमण्डल का नेतृत्व और प्रतिनिधित्व करता है। इसके महत्त्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा जनता तथा विधानमण्डल के सामने मुख्यमन्त्री के द्वारा ही की जाती है। शासन की नीति पर मुख्यमन्त्री ही प्रकाश डालता है और उस पर उत्पन्न हुए मतभेदों का स्पष्टीकरण करता है।

2. राज्यपाल और मन्त्रिपरिषद के बीच कड़ी (Link between the Governor and Council of Ministers)-मुख्यमन्त्री ही मन्त्रिपरिषद् तथा राज्यपाल के बीच कड़ी है। कोई भी मन्त्री मुख्यमन्त्री की आज्ञा के बिना राज्यपाल से मिलकर प्रशासनिक मामलों के बारे में बातचीत नहीं कर सकता। मन्त्रिपरिषद् के बारे में मुख्यमन्त्री ही राज्यपाल को सूचित करता है। राज्यपाल भी, यदि उसे प्रशासन के बारे में कोई सूचना चाहिए, मुख्यमन्त्री के द्वारा ही प्राप्त कर सकता है।

3. शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय (Co-ordination among the different Departments)शासन के विभिन्न विभागों में तालमेल होना आवश्यक है क्योंकि एक विभाग की नीतियों का दूसरे विभाग पर आवश्यक प्रभाव पड़ता है। यह तालमेल मुख्यमन्त्री द्वारा पैदा किया जाता है। मुख्यमन्त्री विभिन्न विभागों की देख-रेख करता है
और इस बात का ध्यान रखता है कि किसी विभाग की नीति का दूसरे विभाग पर बुरा प्रभाव न पड़े।

4. राज्यपाल का मुख्य सलाहकार (Principal Adviser of the Governor)—मुख्यमन्त्री राज्यपाल का मुख्य सलाहकार है और सभी विषयों पर मुख्यमन्त्री राज्यपाल को सलाह देता है। राज्यपाल प्रायः सभी विषयों पर मुख्यमन्त्री की सलाह मान लेता है सिवाय उन विषयों को छोड़कर, जब वह केन्द्रीय सरकार के निर्देशन में काम कर रहा हो।

5. विधानमण्डल का नेता (Leader of the State Legislature)-मुख्यमन्त्री विधानमण्डल का नेता समझा जाता है जिसके नेतृत्व तथा मार्गदर्शन में विधान मण्डल अपना काम करता है। वह विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है और इसलिए विधानसभा उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकती। किसी गम्भीर समस्या के होने पर विधानमण्डल तथा पथ-प्रदर्शन के लिए मुख्यमन्त्री की ओर ही देखता है। दूसरे मन्त्रियों की ओर से दिए गए वक्तव्यों को स्पष्ट करना तथा यदि कोई ग़लत बात हो गई हो तो उसे ठीक करने का अधिकार भी मुख्यमन्त्री को ही है।

6. विधानसभा का विघटन (Dissolution of the Legislative Assembly)-मुख्यमन्त्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है और जब इस सदन में उसे बहुमत प्राप्त न रहे तब उसके सामने दो रास्ते होते हैं। प्रथम, या तो वह त्यागपत्र दे दे। द्वितीय, या फिर वह राज्यपाल को सलाह देकर सदन को विघटित कर सकता है। प्रायः राज्यपाल विघटन की मांग को अस्वीकार नहीं करता।

7. नियुक्तियां (Appointments)-राज्य में होने वाली सभी बड़ी-बड़ी नियुक्तियां मुख्यमन्त्री के हाथों में हैं। मन्त्री, एडवोकेट जनरल, लोकसेवा आयोग का अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य, राज्य में स्थित यूनिवर्सिटियों के उप-कुलपति आदि की नियुक्तियां राज्यपाल मुख्यमन्त्री की सलाह के अनुसार करता है।

8. जनता का नेता (Leader of People)-मुख्यमन्त्री उसी प्रकार से राज्य की जनता का नेता है जिस प्रकार प्रधानमन्त्री समस्त राष्ट्र का नेता माना जाता है। राज्य की जनता का उसमें दृढ़ विश्वास रहता है और इस कारण उसकी स्थिति और भी महत्त्वपूर्ण बन जाती है। राज्य में होने वाले सामाजिक समारोहों का नेतृत्व भी मुख्यमन्त्री करता है। जैसे ज्ञानी जैलसिंह ने हरमन्दिर साहिब में हुई कार सेवा, गुरु गोबिन्द मार्ग की महायात्रा और रामचरित मानस की चार सौ साला शताब्दी के समारोहों का नेतृत्व किया।

9. दल का नेता (Leader of the Party)-मुख्यमन्त्री अपने दल का राज्य में नेतृत्व करता है, राज्य में दलों को संचालित करता है और नीतियां बनाता तथा उसका प्रचार करना उसी का कार्य है। चुनाव में मुख्यमन्त्री अपने दल का मुख्य वक्ता बन जाता है और अपने दल के उम्मीदवारों को चुनावों में विजयी करवाने में भरसक प्रयत्न करता है।

मुख्यमन्त्री की स्थिति (Position of the Chief Minister) राज्य में मुख्यमन्त्री की वही स्थिति है जोकि केन्द्र में प्रधानमन्त्री की है। राज्य में समस्त प्रशासन पर उसका प्रभाव रहता है। उसकी इच्छा के विरुद्ध न कोई कानून बन सकता है और न ही कोई टैक्स आदि लगाया जा सकता है। उसके मुकाबले में अन्य मन्त्रियों की स्थिति कुछ महत्त्व नहीं रखती। परन्तु मुख्यमन्त्री की वास्तविक स्थिति इस पर निर्भर करती है कि उसके राजनीतिक दल को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो।

मुख्यमन्त्री की वास्तविक स्थिति न केवल अपने दल के विधानसभा में बहुमत पर निर्भर करती है बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसके दल के सदस्य उसे कितना सहयोग देते हैं। मुख्यमन्त्री की स्थिति पार्टी की हाईकमान और प्रधानमन्त्री के समर्थन पर भी निर्भर करती है।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 30 राज्य कार्यपालिका

मुख्यमन्त्री की स्थिति उसके अपने व्यक्तित्व तथा राज्यपाल के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करती है। चाहे मुख्यमन्त्री एक ही दल का नेता हो और उसे अपने दल का भी सहयोग प्राप्त हो, तब भी वह तानाशाह नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी शक्तियों पर निम्नलिखित सीमाएं हैं जो उसे तानाशाह बनने नहीं देती-

  • विरोधी दल (Opposition Parties)-मुख्यमन्त्री को विरोधी दलों के होते हुए शासन चलाना होता है और विरोधी दल मुख्यमन्त्री की विधानमण्डल के अन्दर तथा बाहर आलोचना करके उसको तानाशाह बनने से रोकते हैं।
  • राज्य विधानमण्डल (State Legislature)-मुख्यमन्त्री राज्य विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी होता है और विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पास करके मुख्यमन्त्री को हटा सकती है।
  • गवर्नर (Governor)–यदि मुख्यमन्त्री जनता के हित के विरुद्ध कार्य करे तथा प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के विरुद्ध चले, तो गवर्नर अपनी स्वेच्छाचारी शक्तियों का प्रयोग मुख्यमन्त्री के विरुद्ध कर सकता है।
    संक्षेप में, मुख्यमन्त्री की स्थिति उसके अपने व्यक्तित्व और उसके दल के समर्थन पर निर्भर करती है।

प्रश्न 5.
मुख्यमन्त्री तथा राज्यपाल के पारस्परिक सम्बन्धों की व्याख्या करें।
(Discuss the relations between Chief Minister and Governor.)
उत्तर-
मुख्यमन्त्री तथा राज्यपाल में घनिष्ठ सम्बन्ध है। राज्यपाल राज्य का मुखिया है जबकि मुख्यमन्त्री सरकार का मुखिया है।

  • मुख्यमन्त्री की नियुक्ति-मुख्यमन्त्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है परन्तु राज्यपाल जिस व्यक्ति को चाहे मुख्यमन्त्री नियुक्त नहीं कर सकता। राज्यपाल को विधानसभा में बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमन्त्री बनाना पड़ता हैं। राज्यपाल को अपने स्वविवेक से नियुक्त करने का अवसर तभी प्राप्त होता है जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है।
  • मुख्यमन्त्री को हटाना-राज्यपाल मुख्यमन्त्री को जब चाहे अपनी इच्छानुसार अपदस्थ नहीं कर सकता है। मुख्यमन्त्री बहुमत का समर्थन प्राप्त न होने पर पद पर नहीं रह सकता। यदि मुख्यमन्त्री विधानसभा को यह अवसर नहीं देता कि विधानसभा उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर सके तो राज्यपाल उसे हटा सकता है।
  • मन्त्रियों की नियुक्ति-मन्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमन्त्री की सलाह से करता है। मुख्यमन्त्री मन्त्रियों की सूची तैयार करके राज्यपाल को भेजता है और राज्यपाल सूची में दिए गए व्यक्तियों को मन्त्री नियुक्त करता है।
  • मन्त्रियों की पच्युति-राज्यपाल मुख्यमन्त्री की सलाह से मन्त्रियों को हटा सकता है। परन्तु यदि मुख्यमन्त्री ने अपने मन्त्रिमण्डल में किसी ऐसे व्यक्ति को मन्त्री रखा हुआ है जिसके विरुद्ध रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार आदि के दोष हों तो राज्यपाल उसे पद से हटा सकता है, बेशक मुख्यमन्त्री का विश्वास अभी भी उस मन्त्री में हो।
  • मुख्यमन्त्री राज्यपाल का सलाहकार-मुख्यमन्त्री राज्यपाल का मुख्य सलाहकार है और सभी विषयों पर मुख्यमन्त्री राज्यपाल को सलाह देता है। राज्यपाल प्रायः सभी विषयों पर मुख्यमन्त्री की सलाह मान लेता है। सिवाय उन विषयों को छोड़कर जब वह केन्द्रीय सरकार के निर्देशन में काम कर रहा हो।
  • राज्यपाल का प्रशासनिक सूचना प्राप्त करने का अधिकार-राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त है कि वह समय-समय पर प्रशासनिक मामलों में जानकारी प्राप्त करने के लिए मुख्यमन्त्री से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकता है। मुख्यमन्त्री का भी यह कर्त्तव्य है कि मन्त्रिपरिषद् के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को दे। वह मुख्यमन्त्री को किसी ऐसे मामले के लिए जिस पर एक मन्त्री ने निर्णय लिया हो, समस्त मन्त्रिपरिषद् के सम्मुख विचार के लिए रखने को कह सकता है। इस प्रकार राज्यपाल मन्त्रिपरिषद् को सलाह भी दे सकता है, प्रोत्साहन और चेतावनी भी।
  • नियुक्तियां- राज्य में होने वाली सभी महत्त्वपूर्ण नियुक्तियां राज्यपाल मुख्यमन्त्री की सलाह से करता है।
  • विधानसभा का विघटन–मुख्यमन्त्री राज्यपाल को सलाह देकर विधानसभा को भंग करवा सकता है। प्रायः राज्यपाल मुख्यमन्त्री की सलाह मान लेता है परन्तु कई स्थितियों में सलाह मानने से इन्कार कर सकता है। 1967 में पंजाब में राज्यपाल ने विधानसभा को भंग करने की मुख्यमन्त्री गुरनाम सिंह की सिफ़ारिश को नहीं माना।
  • स्वैच्छिक अधिकार-राज्यपाल को कुछ स्वैच्छिक अधिकार प्राप्त होते हैं जिनका प्रयोग वह अपनी इच्छानुसार करता है न कि मुख्यमन्त्री की सलाह से।

प्रश्न 6.
भारतीय संघ के राज्यों में मन्त्रिमण्डल प्रणाली की कार्य-विधि की व्याख्या कीजिए।
(Explain the working principles of the cabinet system in the states of the Indian Union.)
उत्तर-
राज्यों में संसदीय शासन व्यवस्था है। मन्त्रिमण्डल ही राज्यों का वास्तविक शासक है और उसकी सलाह के बिना तथा सलाह के विरुद्ध राज्यपाल कोई कार्य नहीं कर सकता। मन्त्रिमण्डल के महत्त्व के कारण संसदीय शासन प्रणाली को मन्त्रिमण्डल शासन प्रणाली भी कहा जाता है। राज्यों की मन्त्रिमण्डल प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताएं हैं

  • नाममात्र का अध्यक्ष (Nominal Head)-राज्यपाल नाममात्र का अध्यक्ष है। समस्त शासन उसी के नाम से चलाया जाता है परन्तु वास्तव में शासन मन्त्रिमण्डल द्वारा चलाया जाता है। वह राज्य का मुखिया है, सरकार का नहीं। सरकार का मुख्यिा मुख्यमन्त्री है।
  • कार्यपालिका तथा विधानपालिका में घनिष्ठता (Close Relation between the Executive and Legislature)-राज्यों की विधानपालिका और मन्त्रिमण्डल में घनिष्ठ सम्बन्ध है। मन्त्रिमण्डल के सभी सदस्य विधानमण्डल के सदस्य होते हैं। मन्त्रिमण्डल के सदस्य विधानमण्डल की बैठकों में भाग लेते हैं, वाद-विवाद में हिस्सा लेते हैं, बिल पेश करते हैं, बिलों को पास कराते और मतदान कराते हैं।
  • मुख्यमन्त्री का नेतृत्व (Leadership of the Chief Minister)-राज्यों के मन्त्रिमण्डल अपना समस्त कार्य मुख्यमन्त्री के नेतृत्व में करते हैं। मुख्यमन्त्री ही अन्य मन्त्रियों की नियुक्तियां करता है। मुख्यमन्त्री ही मन्त्रियों में विभागों का बंटवारा करता है और जब चाहे विभाग बदल सकता है। उनके कार्यों की देख-भाल मुख्यमन्त्री ही करता है। मन्त्रिमण्डल की बैठकें मुख्यमन्त्री के द्वारा ही बुलाई जाती हैं और वही अध्यक्षता करता है। मुख्यमन्त्री का त्याग-पत्र समस्त मन्त्रिमण्डल का त्याग-पत्र समझा जाता है।
  • राजनीतिक एकता (Political Homogeneity)—कैबिनेट प्रणाली में मन्त्रिपरिषद् के सभी सदस्य एक ही दल से लिए जाते हैं। इसके फलस्वरूप उनके विचार तथा सिद्धान्तों में एकता होती है। राज्यों में प्रायः मन्त्रिमण्डल के सदस्य एक ही राजनीतिक दल से लिए जाते हैं।
  • मन्त्रिमण्डल की एकता (Unity of the Cabinet) राज्य मन्त्रिमण्डल प्रणाली की एक यह भी विशेषता है कि मन्त्रिमण्डल एक इकाई के रूप में काम करता है। मन्त्रिमण्डल के सभी सदस्य “इकडे आते और इकटे जाते हैं।” किसी एक मन्त्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर सभी मन्त्रियों को अपना त्याग-पत्र देना पड़ता है। मन्त्री इकट्ठे तैरते हैं और इकट्ठे डूबते हैं।
  • गोपनीयता (Secrecy)-मन्त्रिमण्डल की कार्यवाहियों की गोपनीयता शासन प्रणाली की एक विशेषता है। कोई भी मन्त्री मन्त्रिमण्डल की बैठक में हुए गुप्त वाद-विवाद तथा निर्णय आदि को सार्वजनिक तौर पर प्रकाशित नहीं कर सकता और न ही किसी को बता सकता है।
  • मन्त्रिमण्डल का उत्तरदायित्व (Responsibility of the Cabinet)-मन्त्रिमण्डल की एक यह भी विशेषता है कि वह अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। मन्त्रिमण्डल को मनमानी करने का अधिकार नहीं है। विधानमण्डल के सदस्य मन्त्रियों से उनके प्रशासकीय विभागों के सम्बन्ध और पूरक प्रश्न (Supplementary questions) पूछ सकते हैं जिनका उन्हें उत्तर देना पड़ता है। यदि विधानसभा में मन्त्रिमण्डल बहुमत का समर्थन खो बैठे तो उसे त्याग-पत्र देना पड़ता है।
  • मन्त्रिमण्डल की समितियां (Committees in the Cabinet) राज्यों के मन्त्रिमण्डल में भिन्न-भिन्न विषयों में कई समितियां स्थापित की गई हैं।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.
राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन करें।
उत्तर-
राज्यपाल की नियुक्ति–प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है तथा वह राष्ट्रपति की कृपा दृष्टि तक ही अपने पद पर रह सकता है। व्यवहार में राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री की सलाह से ही राज्यपाल को नियुक्त करता है।
राज्यपाल की नियुक्ति के सम्बन्ध में कुछ प्रथाएं स्थापित हो गई हैं, जिनमें मुख्य निम्न प्रकार हैं-

  • प्रथम परम्परा तो यह है कि ऐसे व्यक्ति को किसी राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जाता है जो उस राज्य का निवासी न हो।
  • दूसरे, राष्ट्रपति किसी राज्यपाल की नियुक्ति करने से पहले उस राज्य के मुख्यमन्त्री से भी इस बात का परामर्श लेता है।

प्रश्न 2.
राज्यपाल पद के लिए चार आवश्यक योग्यताएं लिखें।
उत्तर-
योग्यताएं- अनुच्छेद 157 के अन्तर्गत राज्यपाल के पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निश्चित की गई हैं-

  1. वह भारत का नागरिक हो।
  2. उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो।
  3. वह किसी राज्य में विधानमण्डल अथवा संसद् का सदस्य न हो तथा यदि हो, तो राज्यपाल का पद ग्रहण करने के समय उसका सदन वाला स्थान रिक्त समझा जाएगा।
  4. राज्यपाल अपने पद पर नियुक्त होने के पश्चात् किसी अन्य लाभदायक पद पर नहीं रह सकता।

प्रश्न 3.
राज्यपाल के चार कार्यकाल का वर्णन करो।
उत्तर-
कार्यकाल-साधारणतया राज्यपाल को 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है और वह अपने पद पर तब तक रह सकता है जब तक राष्ट्रपति चाहे । राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व भी राज्यपाल को हटा सकता है। 27 अक्तूबर, 1980 को राष्ट्रपति ने तमिलनाडु के राज्यपाल प्रभुदास पटवारी को बर्खास्त कर दिया। जनवरी, 1990 में राष्ट्रपति वेंकटरमन ने राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार की सलाह पर सभी राज्यपालों को त्याग-पत्र देने को कहा। अधिकतर राज्यपालों ने तुरन्त अपने त्याग-पत्र भेज दिये। राज्यपाल चाहे तो स्वयं भी 5 वर्ष से पूर्व त्याग-पत्र दे सकता है। 23 जून, 1991 को पंजाब के राज्यपाल जनरल ओ०पी० मल्होत्रा ने त्याग-पत्र दे दिया।

प्रश्न 4.
राज्यपाल की चार कार्यपालिका शक्तियों का वर्णन करें।
उत्तर-
राज्यपाल को निम्नलिखित कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त हैं-

  1. राज्य का समस्त शासन राज्यपाल के नाम पर चलाया जाता है।
  2. राज्यपाल मुख्यमन्त्री की नियुक्ति करता है तथा उसकी सलाह से अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति करता है।
  3. राज्यपाल मुख्यमन्त्री की सलाह पर किसी भी मन्त्री को अपदस्थ कर सकता है।
  4. वह शासन के कार्य को सुविधापूर्वक चलाने के लिए तथा मन्त्रियों में बांटने के लिये नियम बनाता है।

प्रश्न 5.
राज्यपाल की चार वैधानिक शक्तियों का वर्णन करें।
उत्तर-
राज्यपाल के पास निम्नलिखित वैधानिक शक्तियां हैं-

  1. राज्यपाल विधानमण्डल का अधिवेशन बुला सकता है, स्थगित कर सकता है तथा इसकी अवधि बढ़ा सकता
  2. वह विधानमण्डल के दोनों सदनों में भाषण दे सकता है।
  3. वह विधानमण्डल के निम्न सदन को मुख्यमन्त्री की सलाह पर भंग कर सकता है।
  4. प्रत्येक वर्ष विधानमण्डल का अधिवेशन राज्यपाल के भाषण से प्रारम्भ होता है।

प्रश्न 6.
राज्यपाल की चार स्वेच्छिक शक्तियों का वर्णन करें।
उत्तर-
राज्यपाल को कुछ स्वविवेकी शक्तियां भी प्राप्त हैं। स्वविवेकी शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल अपनी इच्छा से करता है न कि मन्त्रिमण्डल के परामर्श से। राज्यपाल की मुख्य स्वविवेकी शक्तियां निम्नलिखित हैं-

  1. संघीय क्षेत्र के प्रशासक के रूप में- यदि राष्ट्रपति ने राज्यपाल को राज्य के समीप के संघीय क्षेत्र का प्रशासक भी नियुक्त कर दिया है तो उस क्षेत्र का प्रशासन स्वविवेक से चलाता है।
  2. असम में आदिम जातियों के प्रशासन के सम्बन्ध में-असम राज्य के राज्यपाल को आदिम जातियों के प्रशासन के सम्बन्ध में स्वविवेक से कार्य करने का अधिकार दिया गया है।
  3. सिक्किम के राज्यपाल के विशेष उत्तरदायित्व-सिक्किम राज्य में शान्ति बनाए रखने के लिए तथा सिक्किम की जनसंख्या के सब वर्गों के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए सिक्किम के राज्यपाल को विशेष उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
  4. राज्य में संवैधानिक संकट होने पर-प्रत्येक राज्यपाल अपने राज्य में संवैधानिक मशीनरी के फेल हो जाने का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को करता है जिस पर वह संकटकाल की घोषणा करता है। इस दशा में मन्त्रिपरिषद् को भंग कर दिया जाता है तथा वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 30 राज्य कार्यपालिका

प्रश्न 7.
राज्यपाल की स्थिति का वर्णन करें।
उत्तर-
राज्य का समस्त शासन राज्यपाल के नाम पर चलता है, परन्तु शासन चलाने वाला वह स्वयं नहीं है। संविधान में राज्यपाल को जो शक्तियां प्राप्त हैं, व्यवहार में उनका प्रयोग मन्त्रिमण्डल करता है। राज्यपाल कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष है। परन्तु जब वह केन्द्रीय सरकार के एजेन्ट के रूप में काम करता है तो वह अधिक शक्तियों को प्रयोग कर सकता है। उस समय वह केन्द्रीय सरकार के आदेश के अनुसार काम करता है। वर्तमान समय में राज्यपाल के दायित्व पहले से अधिक बढ़ चुके हैं।

प्रश्न 8.
राज्य में मन्त्रिपरिषद् का निर्माण कैसे होता है ?
उत्तर-
मन्त्रिपरिषद् के निर्माण के लिए सबसे पहला महत्त्वपूर्ण पग मुख्यमन्त्री की नियुक्ति है। राज्यपाल मन्त्रिपरिषद् के अध्यक्ष को सर्वप्रथम मुख्यमन्त्री नियुक्त करता है, परन्तु राज्यपाल उसे अपनी इच्छा से नियुक्त नहीं कर सकता। जिस दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है, उसी दल के नेता को मुख्यमन्त्री नियुक्त किया जाता है। मुख्यमन्त्री की सलाह से राज्यपाल अन्य मन्त्रियों को नियुक्त करता है। मन्त्रियों के लिए विधानमण्डल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को मन्त्री नियुक्त किया जाए जो किसी भी सदन का सदस्य न हो, तो उसको 6 महीने के अन्दर-अन्दर विधानमण्डल के किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ता है। मन्त्रिपरिषद् की सदस्य संख्या भी मुख्यमन्त्री द्वारा निश्चित की जाती है।

प्रश्न 9.
मन्त्रिपरिषद् की चार शक्तियों का वर्णन करो।
उत्तर-

  1. नीति का निर्धारण-मन्त्रिपरिषद् का मुख्य कार्य प्रशासन चलाने के लिए नीति निर्धारित करना है।
  2. प्रशासन पर नियन्त्रण-शासन को अच्छी प्रकार चलाने के लिए कई विभागों में बांटा जाता है और प्रत्येक विभाग किसी-न-किसी मन्त्री के अधीन होता है। विभाग में मन्त्री के अधीन कई सरकारी कर्मचारी होते हैं जो उसकी आज्ञानुसार कार्य करते हैं। मन्त्री को अपने विभाग का शासन मन्त्रिपरिषद् की निश्चित नीति के अनुसार चलाना पड़ता है। मन्त्रिपरिषद् प्रशासन चलाने के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है।
  3. कानून को लागू करना तथा व्यवस्था को बनाए रखना- राज्य के विधानमण्डल द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना मन्त्रिपरिषद् की ज़िम्मेवारी है। कानून का तब तक कोई महत्त्व नहीं है जब तक उसे लागू न किया जाए
    और कानूनों को सख्ती से अथवा नर्मी से लागू करना मन्त्रिपरिषद् पर निर्भर करता है। राज्य के अन्दर शान्ति को बनाए रखना मन्त्रिपरिषद् का कार्य है।
  4. नियुक्तियां-राज्य की सभी महत्त्वपूर्ण नियुक्यिां राज्यपाल मन्त्रिमण्डल के परामर्श से करता है।

प्रश्न 10.
मुख्यमन्त्री की नियुक्ति कैसे होती है ?
उत्तर-
मुख्यमन्त्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है परन्तु राज्यपाल जिस व्यक्ति को चाहे, मुख्यमन्त्री नियुक्त नहीं कर सकता। राज्यपाल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमन्त्री बनाना पड़ता है। राज्यपाल को अपने स्वविवेक से नियुक्त करने का अवसर तभी प्राप्त है जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में राज्यपाल को या तो विधानसभा में सबसे अधिक स्थान प्राप्त दल के नेता को अथवा यदि कुछ दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा है और उन्हें स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया है तो ऐसे मिले-जुले दलों के नेता को मुख्यमन्त्री पद पर नियुक्त करना चाहिए। फरवरी, 2017 के पंजाब विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत प्राप्त हुआ और कैप्टन अमरिन्दर सिंह पंजाब के मुख्यमन्त्री बने।

प्रश्न 11.
मुख्यमन्त्री की चार शक्तियों का वर्णन करें।
उत्तर-
मुख्यमन्त्री को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं-

  1. मन्त्रिपरिषद् का निर्माण-राज्य में मन्त्रिपरिषद् का निर्माण राज्यपाल मुख्यमन्त्री के परामर्श से करता है। मुख्यमन्त्री अपने साथियों की एक सूची तैयार करके राज्यपाल के पास भेज देता है तथा राज्यपाल की स्वीकृति के पश्चात् वे व्यक्ति मन्त्री बन जाते हैं।
  2. मन्त्रियों की पदच्युति-मुख्यमन्त्री किसी भी मन्त्री को उसके पद से अपदस्थ कर सकता है। यदि मुख्यमन्त्री किसी मन्त्री के कार्यों से प्रसन्न न हो और उसके विचार उस मन्त्री के विचारों से मेल न खाते हों तो मुख्यमन्त्री राज्यपाल को सलाह देकर उस मन्त्री को हटा सकता है।
  3. मन्त्रियों में विभागों का वितरण-मुख्यमन्त्री केवल मन्त्रियों की नियुक्ति ही नहीं करता बल्कि उनमें विभागों का वितरण भी करता है। मुख्यमन्त्री जब चाहे उनके विभागों को बदल भी सकता है।
  4. राज्यपाल का मुख्य सलाहकार-मुख्यमन्त्री राज्यपाल का मुख्य सलाहकार है।

प्रश्न 12.
मुख्यमन्त्री का कार्यकाल क्या है ?
उत्तर-
मुख्यमन्त्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है। मुख्यमन्त्री उस समय तक अपने पद पर रहता है जब तक विधानसभा का बहुमत उसके साथ हो। परन्तु चौथे आम चुनाव के बाद नई परिस्थितियां उत्पन्न हुईं जिनके अधीन राज्यपाल ने विधानसभा द्वारा अविश्वास के प्रस्ताव की प्रतीक्षा किए बिना ही मुख्यमन्त्री को पदच्युत कर दिया। हरियाणा के राजनीतिक भ्रष्टाचार और प्रशासन में कुशलता के ह्रास के कारण राज्य के राज्यपाल श्री चक्रवर्ती ने मुख्यमन्त्री राव वीरेन्द्र सिंह को पदच्युत कर दिया था।

प्रश्न 13.
राज्य में मुख्यमन्त्री ही शक्तिशाली व्यक्ति है। कैसे ?
उत्तर-
केन्द्र की तरह राज्यों में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। राज्य में राज्यपाल संवैधानिक मुखिया है जबकि मुख्यमन्त्री वास्तविक शासक है। राज्य का समस्त शासन राज्यपाल के नाम पर चलाया जाता है परन्तु वास्तविकता में राज्यपाल मुख्यमन्त्री की सलाह से शासन चलाता है। मुख्यमन्त्री मन्त्रिपरिषद् का निर्माण करता है और जब चाहे किसी मन्त्री को पद से हटा सकता है। मन्त्रिपरिषद् मुख्यमन्त्री के नेतृत्व में कार्य करता है। राज्य में सभी महत्त्वपूर्ण नियुक्तियां मुख्यमन्त्री द्वारा की जाती हैं। 5 वर्ष की अवधि से पूर्व यह विधानसभा को राज्यपाल को सलाह देकर भंग करवा सकता है। राज्य का सारा शासन मुख्यमन्त्री के इर्द-गिर्द घूमता है।

प्रश्न 14.
मुख्यमन्त्री के मन्त्रिपरिषद् के साथ चार सम्बन्ध बताएं।
उत्तर-
मुख्यमन्त्री के बिना मन्त्रिपरिषद् का कोई अस्तित्व नहीं है। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् में महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध निम्नलिखित हैं-

  1. मन्त्रिपरिषद् का निर्माण-मुख्यमन्त्री अपनी नियुक्ति के पश्चात् उन व्यक्तियों की सूची तैयार करता है जिन्हें वह मन्त्रिपरिषद् में लेना चाहता है। मुख्यमन्त्री सूची तैयार करके राज्यपाल के पास भेजता है और राज्यपाल उस सूची के अनुसार ही मन्त्री नियुक्त करता है।
  2. विभागों का बंटवारा-मुख्यमन्त्री मन्त्रियों में विभागों का बंटवारा करता है। वह किसी भी मन्त्री को कोई भी विभाग दे सकता है। मुख्यमन्त्री जब चाहे मन्त्रियों के विभागों में परिवर्तन कर सकता है।
  3. मन्त्रियों की पदच्युति-मुख्यमन्त्री यदि किसी मन्त्री के कार्यों से अप्रसन्न हो और उसके विचार उस मन्त्री के विचारों से मेल न खाते हों तो मुख्यमन्त्री राज्यपाल को सलाह देकर उस मन्त्री को उसके पद से अपदस्थ कर सकता है।
  4. मन्त्रिपरिषद् का अध्यक्ष–मन्त्रिपरिषद् अपना समस्त कार्य मुख्यमन्त्री के नेतृत्व में ही करती है।

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.
राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन करें।
उत्तर-
प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है तथा वह राष्ट्रपति की कृपा दृष्टि तक ही अपने पद पर रह सकता है। व्यवहार में राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री की सलाह से ही राज्यपाल को नियुक्त करता है।

प्रश्न 2.
राज्यपाल पद के लिए कोई दो आवश्यक योग्यताएं लिखें।
उत्तर-
योग्यताएं-अनुच्छेद 157 के अन्तर्गत राज्यपाल के पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निश्चित की गई हैं

  1. वह भारत का नागरिक हो।
  2. उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो।

प्रश्न 3.
राज्यपाल के कार्यकाल का वर्णन करो।
उत्तर-
साधारणतया राज्यपाल को 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है और वह अपने पद पर तब तक रह सकता है जब तक राष्ट्रपति चाहे। राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व भी राज्यपाल को हटा सकता है।

प्रश्न 4.
राज्यपाल की कोई दो कार्यपालिका शक्तियों का वर्णन करें।
उत्तर-
राज्यपाल को निम्नलिखित कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त हैं-

  1. राज्य का समस्त शासन राज्यपाल के नाम पर चलाया जाता है।
  2. राज्यपाल मुख्यमन्त्री की नियुक्ति करता है तथा उसकी सलाह से अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति करता है।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 30 राज्य कार्यपालिका

प्रश्न 5.
राज्यपाल की कोई दो वैधानिक शक्तियों का वर्णन करें।
उत्तर-

  1. राज्यपाल विधानमण्डल का अधिवेशन बुला सकता है, स्थगित कर सकता है तथा इसकी अवधि बढ़ा सकता है।
  2. वह विधानमण्डल के दोनों सदनों में भाषण दे सकता है।

प्रश्न 6.
राज्यपाल की स्वेच्छिक शक्तियों का वर्णन करें।
उत्तर-

  1. संघीय क्षेत्र के प्रशासक के रूप में-यदि राष्ट्रपति ने राज्यपाल को राज्य के समीप के संघीय क्षेत्र का प्रशासक भी नियुक्त कर दिया है तो उस क्षेत्र का प्रशासन स्वविवेक से चलाता है।
  2. असम में आदिम जातियों के प्रशासन के सम्बन्ध में- असम राज्य के राज्यपाल को आदिम जातियों के प्रशासन के सम्बन्ध में स्वविवेक से कार्य करने का अधिकार दिया गया है।

प्रश्न 7.
राज्य में मन्त्रिपरिषद् का निर्माण कैसे होता है ?
उत्तर-
मन्त्रिपरिषद् के निर्माण के लिए सबसे पहला महत्त्वपूर्ण पग मुख्यमन्त्री की नियुक्ति है। मुख्यमन्त्री की सलाह से राज्यपाल अन्य मन्त्रियों को नियुक्त करता है। मन्त्रियों के लिए विधानमण्डल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को मन्त्री नियुक्त किया जाए जो किसी भी सदन का सदस्य न हो, तो उसको 6 महीने के अन्दर-अन्दर विधानमण्डल के किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ता है। मन्त्रिपरिषद् की सदस्य संख्या भी मुख्यमन्त्री द्वारा निश्चित की जाती है।

प्रश्न 8.
मन्त्रिपरिषद् की दो शक्तियों का वर्णन करो।
उत्तर-

  1. नीति का निर्धारण (Determination of Policy)-मन्त्रिपरिषद् का मुख्य कार्य प्रशासन चलाने के लिए नीति निर्धारित करना है।
  2. प्रशासन पर नियन्त्रण (Control over Administration)-शासन को अच्छी प्रकार चलाने के लिए कई विभागों में बांटा जाता है और प्रत्येक विभाग किसी-न-किसी मन्त्री के अधीन होता है।

प्रश्न 9.
मुख्यमन्त्री की नियुक्ति कैसे होती है ?
उत्तर-
मुख्यमन्त्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है परन्तु राज्यपाल जिस व्यक्ति को चाहे, मुख्यमन्त्री नियुक्त नहीं कर सकता। राज्यपाल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमन्त्री बनाना पड़ता है। राज्यपाल को अपने स्वविवेक से नियुक्त करने का अवसर तभी प्राप्त है जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता।

प्रश्न 10.
मुख्यमन्त्री की कोई दो शक्तियों का वर्णन करें।
उत्तर-

  1. मन्त्रिपरिषद् का निर्माण राज्य में मन्त्रिपरिषद् का निर्माण राज्यपाल मुख्यमन्त्री के परामर्श से करता है। मुख्यमन्त्री अपने साथियों की एक सूची तैयार करके राज्यपाल के पास भेज देता है तथा राज्यपाल की स्वीकृति के पश्चात् वे व्यक्ति मन्त्री बन जाते हैं।
  2. मन्त्रियों की पदच्युति-मुख्यमन्त्री किसी भी मन्त्री को उसके पद से अपदस्थ कर सकता है। यदि मुख्यमन्त्री किसी मन्त्री के कार्यों से प्रसन्न न हो और उसके विचार उस मन्त्री के विचारों से मेल न खाते हों तो मुख्यमन्त्री राज्यपाल को सलाह देकर उस मन्त्री को हटा सकता है।

प्रश्न 11.
मुख्यमन्त्री के मन्त्रिपरिषद् के साथ सम्बन्ध बताएं।
उत्तर-

  1. मन्त्रिपरिषद् का निर्माण-मुख्यमन्त्री अपनी नियुक्ति के पश्चात् उन व्यक्तियों की सूची तैयार करता है जिन्हें वह मन्त्रिपरिषद् में लेना चाहता है। मुख्यमन्त्री सूची तैयार करके राज्यपाल के पास भेजता है और राज्यपाल उस सूची के अनुसार ही मन्त्री नियुक्त करता है।
  2. विभागों का बंटवारा-मुख्यमन्त्री मन्त्रियों में विभागों का बंटवारा करता है। वह किसी भी मन्त्री को कोई भी विभाग दे सकता है। मुख्यमन्त्री जब चाहे मन्त्रियों के विभागों में परिवर्तन कर सकता है।

प्रश्न 12.
पंजाब के राज्यपाल एवं उसका वेतन तथा मुख्यमन्त्री का नाम बताएं।
उत्तर-
पंजाब के वर्तमान राज्यपाल श्री वी०पी० सिंह बदनौर हैं, एवं उनका वेतन 3,50,000 रु० मासिक है। पंजाब के वर्तमान मुख्यमन्त्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह हैं।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

प्रश्न I. एक शब्द/वाक्य वाले प्रश्न-उत्तर-

प्रश्न 1. राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है ?
उत्तर-राष्ट्रपति।

प्रश्न 2. राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है ?
उत्तर-3,50,000 रु० ।

प्रश्न 3. राज्यपाल बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए ?
उत्तर-35 वर्ष।

प्रश्न 4. मुख्यमन्त्री की नियुक्ति कौन करता है ?
उत्तर-राज्यपाल।

प्रश्न 5. राज्यपाल की कोई एक वैधानिक शक्ति लिखिए।
उत्तर- राज्यपाल विधानमण्डल का अधिवेशन बुला सकता है, स्थगित कर सकता है तथा इसकी अवधि बढ़ा सकता है।

प्रश्न 6. राज्यपाल की एक कार्यपालिका शक्ति का वर्णन करो।
उत्तर-राज्यपाल मुख्यमन्त्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह से अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति करता है।

प्रश्न 7. राज्य में संवैधानिक संकट के समय राज्यपाल की स्थिति क्या होती है ?
उत्तर-उस समय राज्यपाल केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का वास्तविक शासक बन जाता है। राज्यपाल कार्यपालिका की सभी शक्तियों का प्रयोग करता है और प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी उसी की होती है।

प्रश्न 8. राज्यपाल कब तक अपने पद पर रहता है ?
उत्तर-राज्यपाल की नियुक्ति केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत अपने पद पर रहता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है।

प्रश्न 9. मन्त्रिपरिषद् का निर्माण कौन करता है?
उत्तर- मुख्यमन्त्री अपनी नियुक्ति के पश्चात् मन्त्रियों की सूची तैयार करके राज्यपाल के पास भेजता है। राज्यपाल उस सूची में दिए गए व्यक्तियों को मन्त्री नियुक्त करता है।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 30 राज्य कार्यपालिका

प्रश्न 10. मन्त्रिमण्डल तथा मन्त्रिपरिषद् में अन्तर बताइए।
उत्तर-मन्त्रिपरिषद् का वर्णन संविधान में किया गया है जबकि मन्त्रिमण्डल शब्द संविधान में नहीं मिलता।

प्रश्न 11. मुख्यमन्त्री की नियुक्ति कैसे की जाती है?
उत्तर-मुख्यमन्त्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है परन्तु राज्यपाल मुख्यमन्त्री की नियुक्ति में अपनी इच्छा का प्रयोग नहीं कर सकता। राज्यपाल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबन्धन के नेता को ही मुख्यमन्त्री बनाना पड़ता है।

प्रश्न 12. राज्यपाल की एक स्वैच्छिक शक्ति बताइए।
उत्तर-जब राज्य विधानसभा में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तब राज्यपाल अपनी इच्छा से मुख्यमन्त्री को नियुक्त करता है।

प्रश्न 13. मन्त्रिपरिषद् की एक शक्ति का वर्णन करें।
उत्तर-मन्त्रिपरिषद् प्रशासन चलाने के लिए नीति निर्धारित करती है।

प्रश्न 14. मुख्यमन्त्री की एक शक्ति का वर्णन करें।
उत्तर-मन्त्रिपरिषद् का निर्माण मुख्यमन्त्री द्वारा किया जाता है।

प्रश्न II. खाली स्थान भरें-

1. राज्य मन्त्रिपरिषद् का निर्माण ………….. करता है।
2. मुख्यमन्त्री …………… की अध्यक्षता करता है।
3. राज्य विधानमण्डल का नेता ……………. होता है।
4. राज्यपाल का मुख्य सलाहकार ………….. होता है।
उत्तर-

  1. मुख्यमन्त्री
  2. मन्त्रिपरिषद
  3. मुख्यमन्त्री
  4. मुख्यमन्त्री।

प्रश्न III. निम्नलिखित कथनों में से सही एवं ग़लत का चुनाव करें-

1. राज्य का समस्त शासन राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है।
2. राज्यपाल प्रशासन के बारे में मुख्यमन्त्री से कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता है।
3. राज्यपाल तानाशाह बन सकता है।
4. मुख्यमन्त्री राज्यपाल की नियुक्ति करता है।
5. मन्त्रिपरिषद नीति का निर्धारण करती है।
उत्तर-

  1. सही
  2. सही
  3. ग़लत
  4. ग़लत
  5. सही।

प्रश्न IV. बहुविकल्पीय प्रश्न-

प्रश्न 1.
मुख्यमन्त्री को नियुक्त करता है
(क) राष्ट्रपति
(ख) राज्यपाल
(ग) प्रधानमन्त्री
(घ) विधानमण्डल।
उत्तर-
(ख) राज्यपाल ।

प्रश्न 2.
मुख्यमन्त्री की अवधि कितनी है ?
(क)5 वर्ष
(ख) निश्चित नहीं
(ग) 4 वर्ष
(घ) 3 वर्ष।
उत्तर-
(ख) निश्चित नहीं ।

प्रश्न 3.
राज्यपाल निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है ?
(क) राज्य के लोगों के प्रति
(ख) राष्ट्रपति के प्रति
(ग) प्रधानमन्त्री के प्रति
(घ) लोकसभा के प्रति।
उत्तर-
(ख) राष्ट्रपति के प्रति ।

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प्रश्न 4.
विधानसभा का नेता है-
(क) मुख्यमन्त्री
(ख) राज्यपाल
(ग) स्पीकर
(घ) प्रधानमन्त्री।
उत्तर-
(क) मुख्यमन्त्री।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 27 संघीय कार्यपालिका-राष्ट्रपति

Punjab State Board PSEB 11th Class Political Science Book Solutions Chapter 27 संघीय कार्यपालिका-राष्ट्रपति Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 11 Political Science Chapter 27 संघीय कार्यपालिका-राष्ट्रपति

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

प्रश्न 1.
भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है ?
(How is the President of India elected ?)
उत्तर-
भारतीय संविधान के अन्तर्गत भारतीय संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अधीन भारतीय राज्य संगठन में राष्ट्रपति का पद निश्चित किया गया है। वह राज्य का अध्यक्ष है और भारत का समस्त शासन उसी के नाम पर चलता है। वह देश का सर्वोच्च अधिकारी तथा भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है।

योग्यताएं (Qualifications)—राष्ट्रपति के पद के लिए के पद के लिए चुनाव लड़ सकता है जिसमें निम्नलिखित योग्यताएं हों

  1. वह भारत का नागरिक हो।
  2. वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
  3. वह सभी योग्यताएं रखता हो जो संसद् का सदस्य बनने के लिए आवश्यक हैं।
  4. वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार के अधीन किसी लाभदायक पद पर आसीन न हो।M
  5. विधानमण्डल का सदस्य नहीं होना चाहिए।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 27 संघीय कार्यपालिका-राष्ट्रपति (1)

5 जून, 1997 को राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी करके राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए जमानत .. की राशि 2500 से बढ़ा कर 15 हज़ार रुपये कर दी है।
इस अध्यादेश के अनुसार राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार का नाम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित तथा 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना अनिवार्य है।

चुनाव (Election)-भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक चुनाव मण्डल द्वारा होता है जिसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation Single Transferable Vote System) के आधार पर होता है। संविधान के अनुसार, जहां तक सम्भव हो सकेगा, राष्ट्रपति के चुनाव में भिन्नभिन्न राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इसी तरह जहां तक हो सकेगा, संसद् के सदस्यों तथा राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा तथा संसद् के सदस्यों तथा राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों की वोटों में समानता होगी। दूसरे शब्दों में, राष्ट्रपति के चुनाव में एक सदस्य एक मत’ (One Member One Vote) M गई, न ही अपनाई जा सकती थी। वैसे एक मतदाता को केवल एक ही मत मिलता है, परन्तु इसके मत की गणना नहीं होती, बल्कि उसका मूल्यांकन होता है। मतों की संख्या निम्न वर्णित तरीकों से ज्ञात की जाती है-

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 27 संघीय कार्यपालिका-राष्ट्रपति (2)

पहले राज्य की सारी जनसंख्या को विधानसभा में कुल चुने हुए सदस्यों की संख्या से भाग देकर भजनफल (Quotient) को 1000 से बांट दिया जाए।

(1) राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या
PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 27 संघीय कार्यपालिका-राष्ट्रपति (3) यदि शेष 500 से अधिक हो तो पूरा गिन लिया जाता है और 500 से कम हो तो उसकी गिनती नहीं होती।
उदाहरण के लिए 2017 में पंजाब की जनसंख्या 1,35,51,060 थी और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य 117 थे जिस कारण प्रत्येक सदस्य को 117 मत डालने का अधिकार प्राप्त था।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 27 संघीय कार्यपालिका-राष्ट्रपति (4) लोकसभा तथा राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य के राष्ट्रपति के चुनाव में वोट निकालने के लिए दोनों सदनों में चुने हुए सदस्यों की कुल संख्या में राज्यों की विधानसभाओं की सारी वोटों को बांट दिया जाता है।

(2) संसद् के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या =
PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 27 संघीय कार्यपालिका-राष्ट्रपति (5) समस्त राज्यों की विधानसभाओं के समस्त मतों की संज्या संसद् के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संज्या

उदाहरणस्वरूप, यदि समस्त राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा कुल 4,24,856 मत डाले गए हैं और संसद् के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 705 हो तो संसद् के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य को \(\frac{424856}{705}=602 \frac{446}{705}=603\) मत देने का अधिकार होगा।

2017 के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं में सदस्यों के कुल मतों की संख्या 5,49,495 थी। संसद् के निर्वाचित सदस्यों की संख्या = 776 (लोकसभा 543 + राज्यसभा 233)
प्रत्येक सदस्य के मत =\(\frac{5,49,511}{776}\) = 708
संसद् के कुल सदस्यों के मत = 5,49,408
राष्ट्रपति के निर्वाचन मण्डलों के सदस्यों के कुल मत = 10,98,903
जुलाई 2017 में हुए राष्ट्रपति के चुनाव में कुल मतों की संख्या 10,98,903 थी।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 27 संघीय कार्यपालिका-राष्ट्रपति

राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया (Procedure of Electing President)-राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है बल्कि इस सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार संसद् को दिया गया। भारतीय संसद् ने 1952 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन एक्ट पास किया, जिसे 1974 में संशोधित किया गया। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि निम्नलिखित हैं-

  • राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना (Notification regarding the election of President) राष्ट्रपति का चुनाव कराने की शक्ति निर्वाचन आयोग के पास है। निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में अधिसूचना जारी करता है जिसमें नामांकन-पत्रों के भरने, उनकी जांच-पड़ताल करने, उन्हें वापस लेने तथा चुनाव की तिथि इत्यादि निर्धारित करने का वर्णन किया जाता है।
  • निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति (Appointment of Returning Officer)—निर्वाचन आयोग केन्द्रीय सरकार से सलाह करके निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करता है और निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करता है।
  • नामांकन-पत्रों का प्रवेश करना, उनकी जांच-पड़ताल और उन्हें वापस लेना (Filling of Nomination Papers, their Scrutiny and Withdrawal)—निश्चित तिथि से पहले उम्मीदवार नामांकन-पत्र भरने शुरू कर देते हैं और प्रवेश-पत्रों को भरने की तिथि समाप्त होने के बाद नामांकन-पत्रों की जांच-पड़ताल की जाती है कि उम्मीदवार निश्चित योग्यताओं को पूरा करते हैं या नहीं। जिस उम्मीदवार का नामांकन-पत्र ठीक नहीं होता उसे रद्द कर दिया जाता है।
  • मतदान (Polling)—निश्चित तिथि को राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान दिल्ली और राज्यों की राजधानियों में होता है। संसद् के सदस्य दिल्ली में मतदान करते हैं और विधानसभाओं के सदस्य राज्यों की राजधानियों में मतदान करते हैं। संसद् के सदस्य अपने राज्य की राजधानियों में मतदान कर सकते हैं। 1974 के कानून के अनुसार संसद् के सदस्य को अपने राज्य के मतदान केन्द्र पर वोट डालने के लिए कम-से-कम 10 दिन पहले चुनाव आयोग को सूचना देनी पड़ती है। मतदान के पश्चात् मतों की पेटियों को सील करके दिल्ली निर्वाचन अधिकारी के पास भेज दिया जाता है।
  • मतगणना और चुनाव परिणाम (Counting of Votes and Declaration of Results) निश्चित तिथि को निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस में मतों की गिनती की जाती है। मतों की गिनती के पश्चात् चुनाव परिणाम घोषित किया जाता है।
    आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के कारण चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों को मतों का निश्चित कोटा प्राप्त करना पड़ता है। कोटा निश्चित करने के लिए अग्रलिखित विधि अपनाई जाती है।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 27 संघीय कार्यपालिका-राष्ट्रपति (6)

यदि किसी चुनाव में कुल 8,40,000 मत डाले जाएं तो एक उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए कम-से-कम \(\frac{8,40,000}{1+1}+1=4,20,001\) अवश्य मिलने चाहिए अर्थात् राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के लिए यह आवश्यक है कि उम्मीदवार को मतों का पूर्ण बहुमत अवश्य प्राप्त होना चाहिए।

सबसे पहले उम्मीदवारों को प्रथम पसन्द (First Preference) वाले मतों को गिना जाता है। यदि पहले गिनती में किसी उम्मीदवार को कोटा प्राप्त नहीं होता तो सबसे कम वोटों वाले उम्मीदवार को पराजित घोषित कर दिया जाता है और उसकी वोटों को दूसरी पसन्द के अनुसार हस्तांतरित (Transfer) कर दिया जाता है। यदि फिर भी किसी को कोटा प्राप्त न हो सके तो फिर जो सबसे कम वोटों वाला उम्मीदवार होगा उसे पराजित घोषित कर दिया जाएगा और उसकी वोटों को दूसरी पसन्द के अनुसार हस्तांतरित कर दिया जाएगा। यह क्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक किसी एक उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो जाता।।

अब तक हुए राष्ट्रपति के चुनाव-अब तक राष्ट्रपति सम्बन्धी कुल 15 चुनाव हुए हैं। इनका ब्योरा इस प्रकार है। दो बार डॉ० राजेन्द्र प्रसाद जी का, एक बार डॉ० राधाकृष्णन जी का, एक बार डॉ० जाकिर हुसैन जी का, एक बार डॉ० वी० वी० गिरी जी का, एक बार फखरुद्दीन अली अहमद का, एक बार श्री संजीवा रेड्डी का, एक बार ज्ञानी जैल सिंह का, एक बार डॉ० आर० वेंकटरमण का, एक बार डॉ० शंकर दयाल शर्मा और एक बार श्री के० आर० नारायणन का चुनाव हुआ। पहले चारों चुनावों में पहली मतगणना में ही सफल उम्मीदवार को कोटा प्राप्त हो गया था, परन्तु श्री वी० वी० गिरि के चुनाव के समय उन्हें कोटा दूसरी गणना (Second Count) में ही प्राप्त हो सका। 17 अगस्त, 1974 को हुए राष्ट्रपति चुनाव में श्री फखरुद्दीन अली अहमद को 765587 मत प्राप्त हुए जबकि उनके निकटतम विरोधी श्री त्रिविद कुमार चौधरी को 189196 मत प्राप्त हुए। जुलाई 1977 में श्री संजीवा रेड्डी को सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बनाया गया। यह पहला अवसर था जब राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव नहीं हुआ।

जुलाई, 1982 में कांग्रेस (आई) के उम्मीदवार ज्ञानी जैल सिंह अपने एकमात्र प्रतिद्वन्द्वी विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार श्री हंस राज खन्ना को 4,71,428 मूल्य के मतों से पराजित कर देश के सातवें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ज्ञानी जैल सिंह को 8,54,113 मूल्य के मत तथा श्री खन्ना को 2,82,685 मूल्य के मत मिले। जुलाई, 1987 में कांग्रेस (इ) के उम्मीदवार आर० वेंकटरमण ने विपक्षी उम्मीदवार न्यायाधीश अय्यर को हराया। जुलाई, 1992 में कांग्रेस (इ) के उम्मीदवार उप-राष्ट्रपति डॉ० शंकर दयाल शर्मा भारत के नौवें राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार जी० जी० स्वैल को 3,29,379 मतों से पराजित किया। जुलाई, 1997 में, राष्ट्रपति के पद के लिए 11वीं बार चुनाव हुआ। संयुक्त मोर्चा, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के सांझा उम्मीदवार उप-राष्ट्रपति के० आर० नारायणन ने शिव सेना के उम्मीदवार भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी० एन० शेषण को 9 लाख से अधिक मतों से पराजित किया। श्री के० आर० नारायणन प्रथम दलित हैं, जो राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए। राष्ट्रपति के लिए 12वां चुनाव जुलाई, 2002 में हुआ।

राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन, कांग्रेस एवं समाजवादी पार्टी के सांझा उम्मीदवार डॉ० पी० जे० अब्दुल कलाम ने वाम दलों की उम्मीदवार कैप्टन लक्ष्मी सहगल को हराया। इस चुनाव में डॉ० कलाम को निर्वाचक मण्डल के 4152 मत प्राप्त हुए जबकि श्रीमति सहगल को 459 मत प्राप्त हुए। जुलाई, 2007 में राष्ट्रपति के लिए 13वीं बार चुनाव हुआ। इस चुनाव में संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन की उम्मीदवार श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने स्वतन्त्र उम्मीदवार श्री भैरों सिंह शेखावत को हराया। राष्ट्रपति के पद के लिए 14वां चुनाव जुलाई, 2012 में हुआ। इस चुनाव में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के उम्मीदवार श्री प्रणव मुखर्जी ने, जिन्हें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, शिवसेना एवं जनता दल (यू) का भी समर्थन प्राप्त था, श्री पी० ए० संगमा को हराया। श्री प्रणव मुखर्जी को 713763 (60%) मत प्राप्त हुए, जबकि श्री पी० ए० संगमा को 315987 (31%) मत प्राप्त हुए। राष्ट्रपति के पद के लिए 15वां चुनाव जुलाई, 2017 में हुआ। इस चुनाव में राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन के उम्मीदवार श्री रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन की उम्मीदवार श्रीमती मीरा कुमार को हराया।

चुनाव प्रणाली की आलोचना (Criticism of the Electoral System) –
राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की गई है–

1. अप्रजातन्त्रात्मक विधि (Undemocratic Method)-आलोचकों का कहना है कि राष्ट्रपति की चुनाव विधि अप्रजातन्त्रात्मक है क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष जनता द्वारा नहीं होता, परन्तु हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि भारत जैसे विशाल देश के लिए राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुनाव कराना आसान नहीं है।

2. जटिल विधि (Complex Method)-राष्ट्रपति के चुनाव की विधि बड़ी जटिल है, जिसे समझना आसान नहीं है।

3. यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय प्रणाली नहीं है (It is not Proportional Representation and Single Transferable Vote System)-आलोचकों का कहना है कि राष्ट्रपति की चुनाव विधि को आनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमणीय प्रणाली का नाम देना उचित नहीं है क्योंकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के लिए चुनाव क्षेत्र बहुसदस्यीय होना चाहिए, परन्तु राष्ट्रपति के चुनाव में में सीट एक होती है। अतः आनुपातिक प्रणाली की एक अनिवार्य आवश्यकता राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली पूर्ण नहीं करती।

4. अस्पष्टता (Not Clear)-राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली में कई बातें अस्पष्ट हैं। उदाहरणस्वरूप, यदि उम्मीदवारों की संख्या दो से अधिक हो तथा किसी को भी पहली गिनती में पूर्ण बहुमत न मिले और साथ ही यदि मतदाताओं ने अपनी दूसरी पसन्द न दी हो तो उस अवस्था में चुनाव का निर्णय किस प्रकार किया जाएगा इस विषय में संविधान में कुछ नहीं लिखा गया है।

राष्ट्रपति के चुनाव सम्बन्धी विवाद (Dispute regarding Election of the President)-राष्ट्रपति का चुनाव सम्बन्धी विवाद केवल सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुना जा सकता है। चुनाव में खड़ा कोई भी उम्मीदवार या कम-से-कम दस निर्वाचकों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती दी जा सकती है। रिट का आधार सफल उम्मीदवार द्वारा रिश्वतखोरी, निर्वाचकों पर अनुचित प्रभाव, संविधान और राष्ट्रपति निर्वाचन सम्बन्धी कानून का उल्लंघन हो सकता है। डॉ० जाकिर हुसैन तथा श्री वी० वी० गिरि के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी परन्तु सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव सम्बन्धी रिटों को रद्द कर दिया।

कार्यकाल (Term of Office)-राष्ट्रपति अपने पद पर पांच वर्ष के लिए चुना जाता है और यह समय उस दिन से आरम्भ होता है जिस दिन राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होता है। उसे दोबारा चुने जाने का अधिकार है। भारत में डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने तीसरी बार चुनाव लड़ने से इन्कार कर दिया तो यह आशा की गई थी कि कोई भी राष्ट्रपति तीसरी क्योंकि डॉ० राधाकृष्णन दूसरी बार खड़े नहीं हुए।

पांच वर्ष की अवधि से पहले केवल तीन कारणों से ही उसका पद खाली हो सकता है-(1) यदि वह स्वयं त्यागपत्र दे दे, (2) यदि उसकी मृत्यु हो जाए तथा (3) यदि उसे महाभियोग द्वारा पद से हटा दिया जाए।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 27 संघीय कार्यपालिका-राष्ट्रपति

वेतन तथा भत्ते (Salary and Allowances)-राष्ट्रपति को 5,00,000 रु० मासिक वेतन मिलता है। राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन पर आय कर देना पड़ता है। राष्ट्रपति को रहने के लिए बिना किराए के निवास स्थान मिलता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को कई अन्य भत्ते मिलते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद उसे 2,50,000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है।

राष्ट्रपति को वेतन तथा भत्ते भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) से मिलते हैं। उनका वेतन, भत्ते तथा दूसरी सुविधाएं उनके कार्यकाल में घटाई नहीं जा सकती।

प्रश्न 2.
भारतीय राष्ट्रपति के अधिकारों और कार्यों का उल्लेख कीजिए।
(Describe the powers and duties of the President of India.)
अथवा
संकटकालीन शक्तियों को छोड़ कर भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख करें।
(Explain the powers of the President of India, other than emergency.)
उत्तर-
भारत में संसदीय शासन-प्रणाली की व्यवस्था है । संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां संविधान की धारा 53 के अनुसार राष्ट्रपति को दी गई हैं, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से कर सकता है। परन्तु वास्तव में संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण वह अपनी शक्तियों का प्रयोग अपनी इच्छानुसार न करके मन्त्रिमण्डल की सहायता से ही करता है ।

राष्ट्रपति की शक्तियां (Powers of the President)-राष्ट्रपति को मुख्य रूप से संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां मिली हुई हैं। इनके अतिरिक्त अन्य प्रकार की शक्तियां भी उसके पास हैं । वास्तव में भारत का समस्त शासन उसी ने नाम पर चलता है। उसकी शक्तियां को हम दो भागों में बांट सकते हैं-(क) शान्तिकालीन शक्तियां, तथा (ख) संकटकालीन शक्तियां।

(क) शान्तिकालीन शक्तियां (Powers in Normal Times)-राष्ट्रपति को शान्ति के समय जो शक्तियां मिली हुई हैं, वे भी कई प्रकार की हैं :

(1) कार्यपालिका शक्तियां (Executive Powers)
(2) विधायनी शक्तियां (Legislative Powers)
(3) वित्तीय शक्तियां (Financial Powers)
(4) न्यायिक शक्तियां (Judicial Powers) ।

1. कार्यपालिका शक्तियां (Executive Powers)-राष्ट्रपति को निम्नलिखित कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त हैं :

(i) प्रशासकीय शक्तियां (Administrative Powers)-भारत का समस्त प्रशासन उसी के नाम पर चलाया जाता है और भारत सरकार के सभी निर्णय औपचारिक रूप से उसी के नाम पर लिए जाते हैं । देश का सर्वोच्च शासक होने के नाते वह नियम तथा अधिनियम भी बनाता है ।
(ii) मन्त्रिपरिषद् से सम्बन्धित शक्तियां (Powers relating to Council of Ministers)-राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री को नियुक्त करता है और उसके परामर्श से मन्त्रिमण्डल के अन्य मन्त्रियों को नियुक्त करता है । वह मन्त्रियों को पदच्युत कर सकता है परन्तु प्रधानमन्त्री की सलाह पर ही वह यह कार्य कर सकता है ।
(iii) नियुक्तियां करने की शक्तियां (Powers of making Appointments)—सभी महत्त्वपूर्ण नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं । अटॉर्नी जनरल, चुनाव कमिश्नर, महालेखा परीक्षक, (Auditor and Comptroller General), संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा दूसरे सदस्य, यदि राज्यों का सांझा लोक सेवा आयोग हो तो उनका प्रधान तथा दूसरे सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायाधीशों तथा अन्य न्यायाधीशों, विदेशों को भेजे जाने वाले राजदूतों, राज्य के राज्यपालों तथा संघीय क्षेत्रों का राज्य-प्रबन्ध चलाने के लिए चीफ कमिश्नर तथा उप राज्यपाल आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है । राष्ट्रपति को कई प्रकार के आयोगों जैसे कि भाषा आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, अनुसूचित जातियों, कबीलों तथा पिछड़े हुए वर्गों के सम्बन्ध में आयोग आदि निर्माण करने का भी अधिकार है ।
(iv) सैनिक शक्तियां (Military Powers)-राष्ट्रपति राष्ट्र की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है । वह स्थल सेना, जल सेना और वायु सेनाध्यक्षों को नियुक्त करता है । वह फील्ड मार्शल की उपाधि भी प्रदान करता है । वह राष्ट्रीय रक्षा समिति का अध्यक्ष है ।

(v) विदेशी सम्बन्धों की शक्तियां (Powers relating to Foreign Affairs)-राष्ट्रपति को विदेशी मामलों में भी बहुत-से-अधिकार प्राप्त हैं । अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वह भारत का प्रतिनिधित्व करता है । दूसरे देशों को भेजे जाने वाले राजदूत उसी के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और अन्य देशों के राजदूतों को भारत में वही स्वीकार करता है। राष्ट्रपति युद्ध और शान्ति की घोषणा कर सकता है ।

(vi) राज्य सरकारों को निर्देश देने की शक्ति (Powers of issuing directions to State Governments)राष्ट्रपति को राज्यों के आपसी सम्बन्धों के बारे में कुछ निर्देश जारी करने और उन पर नियन्त्रण रखने तथा उनमें सहयोग उत्पन्न करने के भी कुछ अधिकार हैं। वह राज्य सरकारों को संघीय कानून के उचित पालन के लिए आदेश दे सकता है । आदिम जन-जाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए असम और नागालैंड के राज्यपाल राष्ट्रपति के एजेन्ट के रूप में काम करते हैं।

(vii) संघीय प्रदेशों का प्रशासन (Administration of Union Territories) केन्द्रीय प्रदेशों (Union Territories) का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम पर ही चलता है ।

2. विधायिनी शक्तियां (Legislative Powers)-यद्यपि राष्ट्रपति संसद् का सदस्य नहीं होता फिर भी उसे संसद् का अभिन्न अंग होने के कारण वैधानिक शक्तियां प्राप्त हैं ।
राष्ट्रपति की विधायिनी शक्तियों का उल्लेख निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है :

(i) राष्ट्रपति की संसद् के अधिवेशन बुलाने और सत्रावसान सम्बन्धी शक्तियां-राष्ट्रपति ही संसद् के दोनों सदनों का अधिवेशन बुला सकता है, अधिवेशन का समय बढ़ा सकता है तथा उसे स्थगित कर सकता है । राष्ट्रपति ही अधिवेशन के स्थान और समय को निश्चित करता है। वह जब चाहे अधिवेशन बुला सकता है, परन्तु यह आवश्यक है कि पिछले अधिवेशन की अन्तिम बैठक और अगले अधिवेशन की पहली बैठक में छ: महीने से अधिक अन्तर नहीं होना चाहिए।

(ii) राष्ट्रपति द्वारा संसद् में भाषण-राष्ट्रपति संसद् के दोनों सदनों में अलग-अलग या दोनों के सम्मिलित अधिवेशन को सम्बोधित कर सकता है । नई संसद् का पहला तथा वर्ष का पहला अधिवेशन राष्ट्रपति के भाषण से ही आरम्भ होता है जिसमें राष्ट्रपति संसद् को उन उद्देश्यों की सूचना देता है जिनके लिए कि अधिवेशन बुलाया गया है राष्ट्रपति अपने भाषण में सरकार की गृह-नीति, विदेश-नीति तथा अन्य नीतियों पर प्रकाश डालता है ।

(iii) राज्यसभा के 12 सदस्य मनोनीत करना-राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए ऐसे 12 सदस्यों को मनोनीत करता है । जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला या सामाजिक सेवा के बारे में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होता है ।

(iv) लोकसभा में एंग्लो-इण्डियन को मनोनीत करना-राष्ट्रपति को 2 एंग्लो इण्डियन को लोकसभा का सदस्य मनोनीत करने के अधिकार प्राप्त है बशर्ते कि इस समुदाय को निर्वाचन द्वारा समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पाया हो ।

(v) संसद् द्वारा पास किए गए बिलों पर स्वीकृति-दोनों सदनों के पास होने के बाद बिल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आता है तथा उसकी स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता । धन विधेयक (Money Bill) पर उसे स्वीकृति देनी पड़ती है क्योंकि धन-बिल राष्ट्रपति की सिफ़ारिश पर ही पेश होते हैं । साधारण बिलों पर उसे निषेधाधिकार (Veto Power) का अधिकार प्राप्त है अर्थात् वह साधारण बिल पर अपनी स्वीकृति देने से इन्कार कर सकता है, स्वीकृति रोक सकता है तथा बिल को संसद् में वापस भेज सकता है। परन्तु यदि दूसरी बार संसद् साधारण बहुमत से बिल को पास कर देती है तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है । 1987 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह ने भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक को न तो स्वीकृति दी और न ही संसद् को वापस भेजा ।

(vi) कुछ बिल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद् में पेश किए जा सकते हैं-धन बिल और कुछ बिल जैसे कि नए राज्यों को बनाने तथा वर्तमान राज्यों के नाम और सीमा में परिवर्तन करने से सम्बन्ध रखने वाले बिल राष्ट्रपति की सिफ़ारिश के बिना संसद् में पेश नहीं किए जा सकते । व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाने वाले विधेयक इसी प्रकार का विधेयक है।

(vii) लोकसभा को भंग करने की शक्ति-लोकसभा की अवधि पांच वर्ष है, परन्तु राष्ट्रपति निश्चित अवधि से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकता है । राष्ट्रपति अपनी इस शक्ति का प्रयोग प्रधानमन्त्री की सलाह से करता है । 26 अप्रैल, 1999 को राष्ट्रपति के० आर० नारायणन ने प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी की सलाह पर लोक सभा को भंग किया था।

(vii) राज्य विधानमण्डलों द्वारा पास कुछ बिल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं-गवर्नर राज्य विधानमण्डल द्वारा पास किए गए ऐसे बिलों के जिनका उद्देश्य निजी सम्पत्ति का अनिवार्य अर्जन हो या उच्च न्यायालय की शक्तियां को कम करना हो या संसद् द्वारा घोषित की गई आवश्यक वस्तुओं पर क्रय-विक्रय कर लगाना हो इत्यादि, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है ।

(ix) अध्यादेश जारी करना-जब संसद् का अधिवेशन न हो रहा हो और परिस्थितियां इस बात को बाध्य करती हों तो राष्ट्रपति को अध्यादेश (Ordinance) जारी करने का अधिकार है । यह अध्यादेश उसी शक्ति और प्रभाव के साथ लागू होते हैं जिस प्रकार कि संसद् द्वारा बनाए गए अधिनियम । परन्तु संसद् का अधिवेशन आरम्भ होते ही ये उसके सामने रखे जाने आवश्यक हैं और अधिवेशन आरम्भ होने की तिथि से लेकर 6 सप्ताह तक वह अध्यादेश जारी रह सकता है । 6 सप्ताह पश्चात् अध्यादेश समाप्त हो जाएगा । इसके पहले भी संसद् अध्यादेश को रद्द कर सकती है और राष्ट्रपति भी जब चाहे उसे वापस ले सकता है। यदि संविधान की धाराओं को अच्छी तरह पढ़ा जाए तो इसका भाव निकलता है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश पूरे 772 मास तक चल सकता है । राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की पूर्ण छूट है तथा उसके निर्णय को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती ।

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(x) सन्देश भेजने का अधिकार-राष्ट्रपति संसद् के किसी भी सदन को सन्देश भेज सकता है । जिस सदन को राष्ट्रपति द्वारा सन्देश भेजा जा सकता है । वह शीघ्र ही उस सन्देश पर विचार करता है । सन्देश किसी ऐसे विधेयक के साथ जो या तो संसद् के समक्ष विचाराधीन हो अथवा जो महत्त्वपूर्ण हो, भेजा जाता है ।

3. वित्तीय शक्तियां (Financial Powers)—राष्ट्रपति को काफ़ी महत्त्वपूर्ण वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए हैं:-

  • बजट पेश करना-सरकारी आय-व्यय का वार्षिक बजट राष्ट्रपति ओर से संसद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाता
  • वित्त बिल प्रस्तुत करने की अनुमति देता है-राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई वित्त बिल संसद में पेश नहीं किया जा सकता । उसकी अनुमति के बिना किसी वित्तीय अनुदान की मांग नहीं की जा सकती ।
  • आकस्मिक निधि पर नियन्त्रण-भारत की आकस्मिक निधि (Contingency Fund of India) राष्ट्रपति के अधीन है । इस निधि से वह किसी भी आकस्मिक खर्च के लिए संसद् की स्वीकृति से पूर्व ही धनराशि खर्च कर सकता है।
  • आयकर से होने वाली आय तथा पटसन के निर्यात कर से हुई आय का वितरण-राष्ट्रपति आय कर से होने वाली आय में विभिन्न राज्यों के भाग को निर्धारित करता है तथा यह भी निश्चित करता है कि पटसन के निर्यात कर की आय में से कुछ राज्यों को बदले में क्या धनराशि मिलनी चाहिए ।
  • राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है ।

4. न्यायिक शक्तियां (Judicial Powers)-राष्ट्रपति को बहुत-सी न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त हैं-

  • राष्ट्रपति को न्यायालयों द्वारा दण्डित व्यक्तियों के सम्बन्ध में क्षमा प्रदान (Pardon) करने और उनकी सज़ा को कम करने का अधिकार प्राप्त है अर्थात् राष्ट्रपति किसी अपराधी की सज़ा न केवल पूर्ण रूप से क्षमा कर सकता है बल्कि उसे कुछ दिनों के लिए लागू होने से रोक सकता है या उसके स्वरूप को परिवर्तित कर सकता है। 8 नवम्बर, 1997 को राष्ट्रपति के० आर० नारायणन ने निरंकारी संत बाबा गुरबचन सिंह की हत्या में अपराधी ठहराए गए अकाल तख्त के जत्थेदार भाई रणजीत सिंह को माफ़ी दी।
  • राष्ट्रपति राज्यों के उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियां करता है।
  • राष्ट्रपति किसी भी विषय में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है । सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे विषयों पर सलाह देनी पड़ती है, परन्तु राष्ट्रपति के लिए परामर्श लेना आवश्यक नहीं है ।

(ख) राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां (Emergency Powers)-राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का वर्णन संविधान के 18वें भाग में किया गया है । अग्रलिखित तीन प्रकार की अवस्थाओं में राष्ट्रपति को संकटकाल की घोषणा करने का अधिकार प्राप्त हैं :

  1. युद्ध, विदेशी आक्रमण तथा सशस्त्र-विद्रोह से उत्पन्न संकट ।
  2. किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी के फेल हो जाने के कारण उत्पन्न संकट ।
  3. देश में आर्थिक अथवा वित्तीय संकट के कारण उत्पन्न परिस्थिति ।

1. युद्ध, विदेशी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न संकट (Emergency due to War, External aggression or Armed Rebellion-Act. 352)—संविधान की धारा 352 के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय संकट (National Emergency) की घोषणा कर सकता है । यदि उसको विश्वास हो जाए कि गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है जैसे युद्ध, विदेशी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत अथवा उसके राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग की सुरक्षा खतरे में है । 59वें संशोधन के अनुसार आन्तरिक गड़बड़ी की स्थिति में पंजाब में आपात्काल को लागू किया जा सकता है । परन्तु राष्ट्रपति राष्ट्रीय संकट की घोषणा मन्त्रिमण्डल की लिखित सलाह से ही कर सकता है ।

2. राज्य में संवैधानिक मशीनरी फेल होने से उत्पन्न संकट (Emergency due to the constitutional breakdown-Art. 356)-जब राष्ट्रपति के राज्यपाल अथवा किसी अन्य स्त्रोत के आधार पर विश्वास हो जाए कि राज्य का शासन संविधान की धाराओं के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो वह इस आशय की घोषणा कर सकता है । संसद् की स्वीकृति के बिना यह घोषणा दो महीने तक लागू रह सकती है । संसद् की स्वीकृति मिलने पर यह घोषणा 6 महीने तक लागू रह सकती है और 6 महीने के बाद यदि संसद् दोबारा प्रस्ताव पास कर दे तो 6 महीने और लागू रह सकती है । 59वें संशोधन के अनुसार पंजाब में राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्षों तक लागू रह सकता है। परन्तु 64वें संशोधन के अनुसार यह अवधि 6 महीने और बढ़ा दी गई और 68वें संशोधन के अनुसार पंजाब में राष्ट्रपति शासन अधिकतम 5 वर्ष तक लागू रह सकता है ।

3. आर्थिक संकट के समय उत्पन्न स्थिति (Emergency due to Financial Crisis-Art. 360)—यदि राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि भारत या उसके किसी राज्य क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है तो वह वित्तीय आपात् की घोषणा (अनुच्छेद 360) कर सकता है । ऐसी उद्घोषणा पर दो महीने के अन्दर संसद् की स्वीकृति प्राप्त हो जानी चाहिए । ऐसी उद्घोषणा अनिश्चित समय तक जारी रहती है ।

राष्ट्रपति की स्थिति (Position of the President)-भारत में राष्ट्रपति की उचित स्थिति क्या है, इसके बारे शक्तियों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वह एक शक्तिशाली पद का स्वामी है। यदि वह चाहे तो अपनी इन शक्तियों का प्रयोग करके तानाशाह भी बन सकता है ।

राष्ट्रपति की शक्तियों की कानूनी व्याख्या के आधार पर हम राष्ट्रपति के बारे में कुछ भी कह लें, परन्तु उसकी वास्तविक और व्यावहारिक स्थिति कुछ और ही है । भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और राष्ट्रपति राज्य का नाममात्र का संवैधानिक अध्यक्ष है। वह केवल शान्ति के समय में ही नहीं बल्कि संकट के समय भी अपनी शक्तियों का प्रयोग मन्त्रिमण्डल की सलाह के अनुसार ही कर सकता है। मन्त्रिमण्डल की सलाह के बिना और सलाह के विरुद्ध वह किसी शक्ति का प्रयोग नहीं करता । 44वें संशोधन के अन्तर्गत अनुच्छेद 74 में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति को मन्त्रिमण्डल द्वारा जो भी सलाह दी जाती है, राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल को उस पर पुनः विचार करने के लिए कह सकता है और पुनर्विचार करने के बाद मन्त्रिमण्डल जो सलाह राष्ट्रपति को देता है, उसे वह सलाह माननी पड़ेगी । उसका पद आदर और सम्मान का पद तो है, परन्तु शक्ति सम्पन्न नहीं । यदि वह अपनी शक्ति का प्रयोग अपनी इच्छा के अनुसार करने का प्रयत्न करे तो एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो सकता है तथा इस बात को मन्त्रिमण्डल व संसद् दोनों में से कोई भी सहन नहीं करेगा और उस पर महाभियोग लगाकर संसद् द्वारा उसे अपदस्थ कर दिया जायगा । 29 अप्रैल, 1977 को मन्त्रिमण्डल ने कार्यवाहक राष्ट्रपति को 9 राज्यों की विधानसभाओं को भंग करके राष्ट्रपति शासन लागू करने की सलाह दी जिस पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बी० डी० जत्ती ने 24 घण्टे पश्चात् अर्थात् 30 अप्रैल, 1977 को अमल किया । कार्यवाहक राष्ट्रपति के 24 घण्टे बाद हस्ताक्षर करने की सभी समाचार-पत्रों ने अपने-अपने सम्पादकीय लेख में कड़ी आलोचना की और इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रपति को मन्त्रिमण्डल की सलाह तुरन्त माननी चाहिए थी । डॉ० अम्बेदकर ने संविधान-सभा में भाषण देते हुए कहा था, “हमारे राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो कि ब्रिटिश संविधान के अन्तर्गत वहां के सम्राट की। वह राज्य का अध्यक्ष है कार्यपालिका का नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, शासन नहीं ।”

राष्ट्रपति निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग अपनी इच्छानुसार कर सकता है :-

  1. सलाह देने का अधिकार (Right to Advice)-राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल को किसी भी विषय पर सलाह दे सकता है । भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने उस समय के प्रधानमन्त्री पं० जवाहरलाल नेहरू को कई बार कई महत्त्वपूर्ण विषयों पर सलाह दी । इसी प्रकार डॉ० राधाकृष्णन ने उस समय की प्रधानमन्त्री इन्दिरा गांधी को कई बार सलाह दी ।
  2. उत्साहित करने का अधिकार (Right to Encourage)-जब मन्त्रिमण्डल देश के हित में कार्य कर रहा हो तो राष्ट्रपति उसका उत्साह बढ़ाने के लिए उसकी प्रशंसा कर सकता है । भूतपूर्व राष्ट्रपति वी० वी० गिरी ने भूतपूर्व प्रधानमन्त्री इन्दिरा गांधी को उनकी नीतियों के लिए समय-समय पर प्रोत्साहित किया ।
  3. चेतावनी देने का अधिकार (Right to Warn)-यदि मन्त्रिमण्डल देश के हित में कार्य न कर रहा हो तो राष्ट्रपति उसको चेतावनी दे सकता है । .
  4. सूचना प्राप्त करने का अधिकार (Right to be Informed)-राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल व प्रधानमन्त्री से प्रशासन सम्बन्धी कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है ।
  5. संविधान की रक्षा का अधिकार (Right to Protect the Constitution)-राष्ट्रपति संविधान की रक्षा के लिए शपथ-बद्ध होता है । वह संविधान की रक्षा करने के लिए कई प्रकार के कदम उठा सकता है ।
  6. किसी बिल को पुनर्विचार के लिए भेजने का अधिकार (Right to send any bill for Reconsideration)-राष्ट्रपति किसी भी साधारण बिल को पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज सकता है ।।

उपर्युक्त सभी कार्यों के लिए राष्ट्रपति को मन्त्रिमण्डल की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती है । वास्तव में राष्ट्रपति की स्थिति उसके अपने व्यक्तित्व पर निर्भर करती है । यदि एक अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति इस पद पर आसीन हो तो वह शासन पर भी अपना प्रभाव डाल सकता है । पं० जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, “हमने अपने राष्ट्रपति को वास्तविक शक्ति नहीं दी अपितु उसके पद को बड़ा शक्तिशाली तथा सम्मानजनक बनाया है ।” (“We have not given our President any real power but we have made his position one of great authority and dignity.”’)

प्रश्न 3.
भारतीय राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए । क्या भारतीय राष्ट्रपति तानाशाह बन सकता है ?
(Critically examine the emergency powers of the Indian President. Can Indian President become a dictator ?)
उत्तर-
जिस प्रकार किसी व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं, उसी प्रकार राष्ट्र के जीवन में संकट आ सकते हैं । संकट का सामना करने के लिए सरकार के पास असाधारण शक्तियों का होना आवश्यक है । अतः संविधान के अन्तर्गत संकटकालीन धाराओं का वर्णन कर देना उचित होता है । भारतीय संविधान निर्माताओं ने संकटकाल का सामना करने के लिए संविधान के भाग 18 में संकटकालीन धाराओं का वर्णन किया है अर्थात् इस भाग में राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का वर्णन किया गया है ताकि देश की सुरक्षा को सुरक्षित रखा जा सके ।
संविधान के अनुच्छेद 352, 356 तथा 360 में तीन प्रकार के संकट का वर्णन किया गया है :

  • युद्ध, विदेशी आक्रमण तथा सशस्त्र-विद्रोह से उत्पन्न संकट ।
  • किसी राज्य में संवैधानिक प्रणाली के फेल हो जाने के कारण बने आकस्मिक संकट।
  • देश में आर्थिक अथवा वित्तीय संकट के कारण उत्पन्न परिस्थिति ।

Mसंविधान की धारा 352 के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय संकट (National Emergency) की घोषणा कर सकता है यदि उसको विश्वास हो जाए कि गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है जैसे युद्ध, विदेशी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत अथवा उसके राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग की सुरक्षा खतरे में है। 59वें संशोधन के अनुसार पंजाब में आन्तरिक गड़बड़ी (Internal disturbance) के आधार पर भी आपात्काल की घोषणा की जा सकती है। परन्तु राष्ट्रपति संकटकालीन घोषणा तभी कर सकता है यदि मन्त्रिमण्डल संकटकालीन घोषणा करने की लिखित सलाह दे ।

राष्ट्रपति की राष्ट्रीय संकट की घोषणा एक महीने तक लागू रह सकती है । एक महीने के बाद संकटकालीन घोषणा समाप्त हो जाती है । यदि इससे पहले संसद् के दोनों सदन अलग-अलग इसको कुल संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान के दो तिहाई सदस्यों ने पास न कर दिया हो । यह घोषणा 6 महीने तक लागू रह सकती है और संकटकाल की घोषणा को लागू रखने के लिए यह आवश्यक है कि 6 महीने के बाद संसद् के दोनों सदन संकटकाल की घोषणा के प्रस्ताव को पास करें । यदि लोकसभा संकटकाल की घोषणा लागू रहने के विरुद्ध प्रस्ताव को पास कर दे तो संकटकाल की घोषणा लागू नहीं रह सकती । लोकसभा के 10 प्रतिशत सदस्य अथवा अधिक सदस्य घोषणा के अस्वीकृति प्रस्ताव पर विचार करने के लिए लोकसभा की बैठक बुला सकते है ।

इस घोषणा के परिणाम (Effects of Proclamation)-राष्ट्रीय संकटकालीन घोषणा के समय शासन का संघीय रूप एकात्मक हो जाता है । समस्त देश का शासन संघीय सरकार के हाथ में आ जाता है ।

  1. केन्द्रीय सरकार राज्यों की सरकारों को निर्देश दे सकती है कि वे अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार करें ? राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रपति के आदेशानुसार कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हैं।
  2. संसद् को राज्य-सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है ।
  3. राष्ट्रपति को संघीय सरकार तथा राज्यों में धन विभाजन सम्बन्धी योजना में अपनी इच्छानुसार परिवर्तन करने का अधिकार मिल जाता है ।
  4. संसद् को संकटकाल के समय कानून द्वारा अपनी अवधि को एक बार में एक वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार मिल जाता है, परन्तु यह अवधि संकटकालीन घोषणा के समाप्त होने के 6 मास से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती ।
  5. धारा 19 के अन्तर्गत दी गई स्वतन्त्रताओं को स्थगित किया जा सकता है । परन्तु 44वें संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 19 में दिए गए अधिकार तभी स्थगित किए जा सकते हैं यदि संकटकाल की घोषणा युद्ध अथवा बाहरी हमले के कारण हो न कि सशस्त्र विद्रोह पर । 59वें संशोधन के अनुसार पंजाब में 19 अनुच्छेद में दी गई स्वतन्त्रताएं सशस्त्र विद्रोह अथवा आन्तरिक गड़बड़ी के कारण घोषित आपात्काल में भी स्थगित की जा सकती है ।
  6. राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है ।

7 M का सहारा लेने के अधिकारों को समस्त भारत या उसके किसी भी भाग में स्थगित कर सकता था, परन्तु 44वें संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के अधिकार को लागू कराने के अधिकार को स्थगित नहीं किया जा सकता । 59वें संशोधन के अन्तर्गत पंजाब में आन्तरिक गड़बड़ी के कारण घोषित आपात्काल में इस अधिकार को भी स्थगित किया जा सकता है ।

चीनी आक्रमण पर राष्ट्रपति ने 20 अक्तूबर, 1962 को संकटकाल की घोषणा की थी । दूसरी बार यह घोषणा 3 दिसम्बर, 1971 को की गई और तीसरी बार 26 जून, 1975 को राष्ट्रपति ने आन्तरिक अशान्ति के कारण आपात्कालीन घोषणा की और इस आन्तरिक आपात्कालीन स्थिति को 21 मार्च, 1977 को समाप्त किया गया और 1971 में लागू की गई आपात्कालीन स्थिति को 27 मार्च, 1977 को समाप्त किया गया ।

2. राज्यों में संवैधानिक मशीनरी फेल होने से पैदा हुए संकट (Emergency due to the Constitutional break down)-Art. (356)-जब राष्ट्रपति को गवर्नर की रिपोर्ट पर अथवा किसी अन्य स्रोत के आधार पर विश्वास हो जाए कि राज्य का शासन संविधान की धाराओं के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो वह इस आशय की संकटकाल की घोषणा कर सकता है। संसद् की स्वीकृति के बिना यह घोषणा 2 महीने तक लागू रह सकती है, संसद् की स्वीकृति मिलने पर यह घोषणा 6 महीने तक लागू रह सकती है और 6 महीने बाद यदि संसद् दोबारा प्रस्ताव पास कर दे तो 6 महीने और लागू रह सकती है। इस प्रकार की घोषणा साधारणतः अधिक-से-अधिक एक वर्ष तक लागू रह सकती है । एक वर्ष से अधिक तभी लागू रह सकती है यदि राष्ट्रीय संकटकालीन घोषणा लागू हो और चुनाव आयोग यह प्रमाण-पत्र दे कि विधानसभा के चुनाव करवाना कठिन है । 59वें संशोधन के अन्तर्गत पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि तीन वर्ष की गई और 68वें संशोधन के अनुसार पंजाब में राष्ट्रपति शासन अधिकतम 5 वर्ष तक लागू रह सकता है ।

प्रभाव (Effects) –

  1. राष्ट्रपति राज्य की सरकार के उच्च न्यायालय को छोड़ कर अन्य किसी अधिकारी के सब या कोई कार्य अपने हाथ में ले सकता है ।
  2. राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है कि राज्य में विधानमण्डल की शक्तियां संसद् के अधिकार द्वारा या अधीन प्रयुक्त होंगी ।
  3. राज्य का मन्त्रिमण्डल तथा विधानमण्डल स्थगित अथवा भंग किया जा सकता है।
  4. राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के एजेण्ट के रूप में कार्य करता है तथा उसके नियन्त्रण में रहते हुए उसकी सभी आज्ञाओं का पालन करता है ।
  5. संसद् उन वैधानिक शक्तियों को जो उसे राज्य विधानमण्डल के बदले में प्राप्त होती हैं, राष्ट्रपति को हस्तांतरित कर सकती है जो उसे अन्य किसी अधिकारी को सौंप सकता है ।
  6. जब लोकसभा का अधिवेशन न हो रहा हो तब राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि में से संसद् की आज्ञा मिलने तक आवश्यक व्यय को प्राधिकृत कर सकता है ।

1951 मे पंजाब में प्रथम बार इस घोषणा को लागू किया गया था । 1952 में पेप्सू, 1954 में आन्ध्र प्रदेश, 1966 में पंजाब, नवम्बर, 1972 में उत्तर प्रदेश तथा 1976 में गुजरात में इस घोषणा को लागू किया गया । मार्च, 1977 में जम्मू-कश्मीर में भी इस प्रकार की घोषणा को लागू किया गया । 30 अप्रैल, 1977 को कार्यवाहक राष्ट्रपति बी० डी० जत्ती (B. D. Jatti) ने भी नौ राज्यों-उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा के विधानसभाओं को भंग करके राष्ट्रपति शासन लागू किया। 17 फरवरी, 1980 को राष्ट्रपति संजीवा रेड्डी ने भी नौ राज्यों-उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडू, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा और गुजरात की विधानसभाओं को भंग करके राष्ट्रपति शासन लागू किया।

पंजाब के राज्यपाल सिद्धार्थ शंकर रे की सिफ़ारिश पर 11 मई, 1987 को पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया और 25 फरवरी, 1992 को समाप्त हुआ । 6 दिसम्बर, 1992 को उत्तर प्रदेश में तथा 15 दिसम्बर, 1992 को मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया ।

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3. आर्थिक संकट के समय उत्पन्न स्थिति (Emergency due to Financial Crisis, Art. 360) यदि राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि भारत या उसके किसी राज्य क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है तो वह वित्तीय आपात् की घोषणा (अनुच्छेद 360) कर सकता है । ऐसी उद्घोषणा पर दो महीने के अन्दर-अन्दर संसद् की स्वीकृति प्राप्त हो जानी चाहिए । वित्तीय संकट की घोषणा भारत में अभी तक एक बार भी नहीं की गई । इस प्रकार की संकट की स्थिति में राष्ट्रपति को निम्नलिखित विशेष शक्तियां मिलती हैं :-

(क) वह राज्यों द्वारा पास किए गए धन बिलों को अपनी स्वीकृति के लिए मंगवा सकता है ।
(ख) वह राज्यों को धन-सम्बन्धी कोई भी आदेश दे सकता है ।
(ग) वह सब सरकारी कर्मचारियों के (केन्द्र और राज्य के जिनमें सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों के जज भी सम्मिलित हैं), वेतन और भत्तों में कमी कर सकता है ।
(घ) राष्ट्रपति संघ तथा राज्यों के मध्य आय के साधारण विभाजन में परिवर्तन कर सकता है ।

संकटकालीन शक्तियों की आलोचना (Criticism of Emergency Powers) –

संविधान सभा के अन्दर तथा बाहर दोनों स्थानों पर राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों की बड़ी तीव्र आलोचना की गई थी । यह आलोचना बड़ी गम्भीर तथा आधारपूर्ण थी । संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने यह विचार प्रकट किया कि एक ऐसे शासन अधिकारी को जो न तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप में चुना गया हो तथा न ही संसद् के सम्मुख उत्तरदायी हो, इतनी व्यापक शक्तियों का देना उचित नहीं लगता । कुछ अन्य सदस्यों का यह विचार था कि भारत का राष्ट्रपति इन शक्तियों के दुरुपयोग से लोकतन्त्र का अन्त कर सकता है । इसी विचारधारा को लेकर इस डर को प्रकट किया गया कि भारत का राष्ट्रपति अपनी संकटकालीन शक्तियों का सहारा लेकर उसी प्रकार की तानाशाही स्थापित कर सकता है। जैसे कि हिटलर ने वाइमर संविधान की धारा 48 का सहारा लेते हुए की थी । श्री एच० वी० कॉमथ (Shri H.V. Kamth) ने आलोचना करते हुए कहा था, “विश्व के लोकतन्त्रीय देशों के किसी भी संविधान की हमारे संविधान के संकटकाल सम्बन्धी अध्याय से तुलना नहीं की जा सकती ।”

श्री के० टी० शाह (K.T. Shah) ने इसको संविधान के सबसे अधिक अप्रगतिशील अध्याय की अन्तिम तथा सुन्दर झांकी कहा है ।
जिस समय संविधान सभा ने राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों को निलम्बित (Suspend) करने की व्याख्या को स्वीकार किया तब श्री० एच० वी० कॉमथ ने यह घोषणा की, “यह लज्जा तथा शोक का दिन है, परमात्मा भारतीयों की रक्षा करे ।” (“It is a day of Shame and sorrow, God save Indian people.”)
राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों के विरुद्ध कुछ और भी विचार दिए गए हैं जिस कारण इन शक्तियों की बहुत आलोचना की जाती है । वे विचार निम्नलिखित हैं-

1. आपात्काल की शक्तियों का दुरुपयोग होने की सम्भावना (Possibility of misuse of Emergency Powers)-राष्ट्रपति को यह पूर्ण अधिकार दिया गया है कि यदि वह अनुभव करे तो किसी युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के उत्पन्न होने से पूर्व ही संकटकाल की घोषणा कर सकता है तथा उसकी शक्ति को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परन्तु 44वें संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति संकटकाल की घोषणा तभी कर सकता है यदि ऐसा करने की मन्त्रिमण्डल लिखित सलाह दे ।।

2. मौलिक अधिकारों का स्थगन (Suspension of Fundamental Rights)—संकट के समय राष्ट्रपति लोगों के मौलिक अधिकारों और स्वतन्त्रताओं को भी नष्ट कर सकता है और इससे उसकी स्थिति और भी शक्तिशाली बन जाती है । वह सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित अधिकारों को भी समाप्त कर सकता है ।

3. यह संघात्मक सरकार के लिए खतरा है (Danger for Federation)—यह भी बड़े आश्चर्य की बात है कि संकटकाल की घोषणा के समय संघीय ढांचा एकात्मक सरकार में बदला जाता है तथा इकाइयों की सरकारें समाप्त कर दी जाती हैं । इसी कारण संविधान सभा में श्री टी० टी० कृष्णमाचारी (T.T. Krishanamahari) ने कहा था, “भारतीय संविधान साधारण काल में संघात्मक तथा युद्ध एवं अन्य संकटकालीन परिस्थतियों में एकात्मक रूप धारण कर लेता है ।”

4. राष्ट्रपति एक महीने के लिए तानाशाह बन सकता है (President can become despot for one month)—संकटकालीन स्थिति संसद् की स्वीकृति के बिना एक महीने तक लागू रह सकती है। उस समय राष्ट्रपति समस्त देश का शासन अपने हाथों में ले सकता है और अपनी स्थिति बहुत शक्तिशाली बना सकता है।

5. अनुच्छेद 356 का राजनीतिक उद्देश्य के लिए प्रयोग (Use of Article 356 for Political Purposes). केन्द्र में सत्तारूढ़ दल किसी ऐसे राज्य में भी जहां मन्त्रिमण्डल की स्थिति दृढ़ हो, संवैधानिक मशीनरी के फेल होने की घोषणा कर सकता है, केवल इसलिए कि वहां पर कोई अन्य पार्टी शासन चला रही है । अतः संघीय सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से राज्य में विरोधी दलों द्वारा निर्मित सरकारों का दमन कर सकती है । व्यवहार में केन्द्र ने सत्तारूढ़ दल के अनुच्छेद 356 का कई बार दुरुपयोग किया है । 15 दिसम्बर, 1992 को केन्द्र की कांग्रेस सरकार ने मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश की सरकारें भंग करके राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया क्योंकि इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थीं । मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य की पूर्व भाजपा सरकार को भंग करने सम्बन्धी राष्ट्रपति की अधिसूचना अप्रैल 1993 को रद्द कर दी । उच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि राष्ट्रपति की अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधानों की परिधि से बाहर है। सर्वोच्च न्यायालय ने अक्तूबर 1993 को एक फैसले में नागालैण्ड में (1987), कर्नाटक में (1989) को राष्ट्रपति शासन को लागू करने के फैसले को असंवैधानिक बताया ।।

राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता (President cannot become dictator)-राष्ट्रपति को संकटकालीन शक्तियां काफ़ी सोच-विचार के बाद दी गई हैं और इनका प्रयोग करके उसके तानाशाह बनने की कोई सम्भावना नहीं है । राष्ट्रपति को ऐसा करने से रोकने के लिए मन्त्रिमण्डल है जो वास्तव में शक्तियों का प्रयोग करता है :-

  1. राष्ट्रपति संकटकाल की उद्घोषणा मन्त्रिमण्डल की सलाह से ही कर सकता है। 44वें संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति संकटकाल की घोषणा तभी कर सकता है यदि ऐसा करने की मन्त्रिमण्डल लिखित सलाह दे।
  2. राष्ट्रपति को संकटकालीन घोषणा पर एक महीने के अन्दर संसद् की स्वीकृति प्राप्त करनी होती है । यदि संसद् स्वीकृति नहीं देती तो वह घोषणा लागू होनी बन्द हो जाती है । यदि लोकसभा भंग हो तो राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक है।
  3. संकट के समय भी राष्ट्रपति संसद् को भंग नहीं कर सकता। राष्ट्रपति लोकसभा को तो भंग कर सकता है, पर राज्यसभा को नहीं । लोकसभा को मन्त्रिमण्डल की सलाह से ही भंग किया जा सकता है।
  4. यदि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का उचित प्रयोग न करे या मनमानी करना चाहे तो संसद् उसके विरुद्ध महाभियोग लगाकर उसे पद से हटा सकती है।

संकटकालीन शक्तियों की औचित्यतता (Justification of Emergency Powers)-निःसन्देह संकटकालीन शक्तियां बहुत व्यापक हैं तथा इनके विरुद्ध दिए गए तर्क ठीक हैं, परन्तु इसके बावजूद भी हमें यह मानना पड़ता है कि इनका संविधान में देना औचित्यपूर्ण है। इनके निम्नलिखित कारण हैं-

  1. भारत ने सदा ही केन्द्रीय सरकार के निर्बल होने पर हानि उठाई है, इसलिए केन्द्रीय सरकार को शक्तिशाली बनाना देश की स्वतन्त्रता बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है।
  2. भारत में संघीय सरकार ही देश की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है । संघीय रूप की इतनी महत्ता नहीं जितनी कि राष्ट्रीय सुरक्षा की।
  3. जब संकटकाल की घोषणा लागू होती है तब संविधान को 19वीं धारा द्वारा दी गई स्वतन्त्रताएं भंग की जा सकती हैं। श्री अलादी कृष्णास्वामी अय्यर तथा डॉ० अम्बेदकर ने इस व्यवस्था का बड़ी योग्यता से पक्ष पोषण किया है । श्री अल्लादी के अनुसार देश तथा राष्ट्र का व्यक्तिगत स्वतन्त्रता से पूर्व स्थान है। परन्तु 44वें संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 19वें दिए गए अधिकार तभी स्थगित किए जा सकते हैं यदि संकटकाल की घोषणा युद्ध अथवा बाहरी हमले के कारण की हो न कि सशस्त्र विद्रोह पर।
  4. वित्तीय संकट सम्बन्धी उप-धाराओं का होना भी बहुत उचित है।

निष्कर्ष (Conclusion)-ऊपरलिखित तर्कों के आधार पर हम कह सकते हैं कि संविधान निर्माताओं ने संकटकालीन धाराओं का संविधान में वर्णन करके कोई गलती नहीं की। संकटकालीन धाराओं के उचित प्रयोग से नागरिकों की स्वतन्त्रता की रक्षा की जा सकती है। श्री अमर नन्दी (Amar Nandi) ने राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों की तुलना, “एक भरी हुई बन्दूक से की है जिससे नागरिकों की स्वतन्त्रता की रक्षा भी हो सकती है और नाश भी हो सकता है।”

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.
राष्ट्रपति के चुनाव का ढंग बताएं। अभी तक राष्ट्रपति के कितने चुनाव हुए हैं ?
उत्तर-
राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मण्डल द्वारा किया जाता है। निर्वाचन मण्डल में संसद् के दोनों सदनोंराज्यसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य-विधान मण्डलों के चुने हुए सदस्य सम्मिलित होते हैं। निर्वाचन मण्डल में संसद् तथा राज्य विधानसभाओं में मनोनीत किए गए सदस्यों को सम्मिलित नहीं किया जाता। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में एक सदस्य एक मत वाली विधि नहीं अपनाई गई। वैसे एक मतदाता को केवल एक ही मत मिलता है। परन्तु उसके मत की गणना नहीं होती बल्कि उसका मूल्यांकन होता है। वर्तमान समय तक भारत में राष्ट्रपति पद के लिए पन्द्रह बार चुनाव हो चुके हैं।

प्रश्न 2.
‘राष्ट्रपति राज्य का नाममात्र मुखिया है।’ व्याख्या करें।
उत्तर-
समस्त शासन राष्ट्रपति के नाम पर चलता है, परन्तु वह नाममात्र का मुखिया है जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति राज्य का वास्तविक मुखिया है। इसका कारण यह है कि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है जबकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली के कारण राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया है। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मन्त्रिमण्डल की सलाह से करता है। व्यवहार में राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग मन्त्रिमण्डल द्वारा किया जाता है। वास्तविक कार्यपालिका मन्त्रिमण्डल है।

प्रश्न 3.
राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली की चार आधारों पर आलोचना करें।
उत्तर-
राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की गई है-

  1. अप्रजातन्त्रात्मक विधि-आलोचना का कहना है कि राष्ट्रपति की चुनाव विधि अप्रजातन्त्रात्मक है क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष जनता द्वारा नहीं होता, परन्तु हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि भारत जैसे विशाल देश के लिए राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव जनता द्वारा करना आसान नहीं है।
  2. जटिल विधि-राष्ट्रपति के चुनाव की विधि बड़ी जटिल है जिसे समझना आसान नहीं है।
  3. यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय प्रणाली नहीं है-आलोचकों का कहना है कि राष्ट्रपति की चुनाव विधि को आनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमणीय प्रणाली का नाम देना उचित नहीं है क्योंकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के लिए चुनाव क्षेत्र बहु-सदस्यीय होना चाहिए, परन्तु राष्ट्रपति के चुनाव में सीट एक होती है। अतः आनुपातिक प्रणाली की एक अनिवार्य आवश्यकता राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली पूर्ण नहीं करती।
  4. राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली में कई बातें अस्पष्ट हैं।

प्रश्न 4.
राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने तथा उसे पद से हटाने के लिए संविधान में कौन-सी प्रक्रिया वर्णित है ?
उत्तर-
राष्ट्रपति को पांच वर्ष के लिए चुना जाता है परन्तु यदि कोई राष्ट्रपति अपनी शक्तियों के प्रयोग में संविधान का उल्लंघन करे तो पांच वर्ष से पहले भी उसे अपने पद से महाभियोग द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है। एक सदन राष्ट्रपति के विरुद्ध आरोप लगाता है। आरोपों के प्रस्ताव पर सदन में उसी समय विचार हो सकता है जब सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षरों द्वारा इस आशय का नोटिस कम-से-कम 14 दिन पहले दिया जा चुका हो। यदि एक सदन में प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो जाए तो दूसरा सदन उन आरोपों की जांच-पड़ताल करता है। दूसरे सदन में आरोपों की जांच-पड़ताल के समय राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित होकर या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपनी सफाई पेश कर सकता है। यदि दूसरा सदन 2/3 बहुमत से उन आरोपों की पुष्टि कर दे तो राष्ट्रपति को उसी दिन पद छोड़ना पड़ता है। जब तक दूसरा सदन राष्ट्रपति के हटाए जाने का प्रस्ताव पास नहीं करता, उस समय तक राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन रहता है।

प्रश्न 5.
राष्ट्रपति की चार कार्यपालिका शक्तियां लिखें।
उत्तर-
राष्ट्रपति की मुख्य कार्यपालिका शक्तियां निम्नलिखित हैं-

  1. प्रशासकीय शक्तियां-भारत का समस्त प्रशासन राष्ट्रपति के नाम पर चलाया जाता है और भारत सरकार के सभी निर्णय औपचारिक रूप से उसी के नाम पर लिए जाते हैं। देश का सर्वोच्च शासक होने के नाते वह नियम तथा अधिनियम भी बनाता है।
  2. मन्त्रिपरिषद् से सम्बन्धित शक्तियां-राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री की नियुक्ति करता है और उसके परामर्श से अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति करता है। वह प्रधानमन्त्री की सलाह से मन्त्रियों को अपदस्थ कर सकता है।
  3. सैनिक शक्तियां-राष्ट्रपति राष्ट्र की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है। वह स्थल, जल तथा वायु सेनाध्यक्षों की नियुक्ति करता है। वह फील्ड मार्शल की उपाधि भी प्रदान करता है। वह राष्ट्रीय रक्षा समिति का अध्यक्ष है।
  4. नियुक्तियां करने की शक्ति-सभी महत्त्वपूर्ण नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं।

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प्रश्न 6.
राष्ट्रपति की चार विधायिनी शक्तियां लिखें।
उत्तर-
राष्ट्रपति की मुख्य विधायिनी शक्तियां निम्नलिखित हैं-

  1. राष्ट्रपति की संसद् के अधिवेशन बुलाने और सत्रावसान सम्बन्धी शक्तियां-राष्ट्रपति संसद् के दोनों सदनों का अधिवेशन बुला सकता है। अधिवेशन का समय बढ़ा सकता है तथा उसे स्थगित कर सकता है। राष्ट्रपति ही अधिवेशन का समय और स्थान निश्चित करता है।
  2. राष्ट्रपति द्वारा संसद् में भाषण-राष्ट्रपति संसद् के दोनों सदनों को अलग-अलग या दोनों के सम्मिलित अधिवेशन को सम्बोधित कर सकता है। नई संसद् का तथा वर्ष का पहला अधिवेशन राष्ट्रपति के भाषण से ही आरम्भ होता है।
  3. राज्यसभा के 12 सदस्य मनोनीत करना-राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए ऐसे 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान या सामाजिक सेवा के विषय में विशेष ज्ञान या अनुभव प्राप्त हो।
  4. लोकसभा को भंग करना-राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल की सिफ़ारिश पर लोकसभा को समय से पहले भी भंग कर सकता है

प्रश्न 7.
राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिएं ?
उत्तर-
राष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिएं-

  1. वह भारत का नागरिक हो।
  2. वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
  3. वह किसी सरकारी पद पर कार्यरत न हो।
  4. वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो।
  5. अपने चुनाव के बाद राष्ट्रपति, संसद् या राज्य विधानमण्डल के किसी सदन का सदस्य नहीं रह सकता।
  6. 5 जून, 1997 को राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी करके राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए ज़मानत की राशि 2500 रु० से बढ़ाकर 15000 रु० कर दी है। इस अध्यादेश के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित तथा 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना अनिवार्य है।

प्रश्न 8.
राष्ट्रपति का वेतन तथा सुविधाएं बताएं।
उत्तर-
राष्ट्रपति को 5,00,000 रुपए मासिक वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त उसको कई प्रकार के भत्ते तथा विशेष अधिकार भी प्राप्त हैं। उसे रहने के लिए सरकारी निवास मिलता है, जिसे राष्ट्रपति भवन कहा जाता है। अवकाश प्राप्त करने के बाद राष्ट्रपति को 2,50,000 रुपए मासिक पेंशन मिलती है। राष्ट्रपति के कार्यकाल में उसके विरुद्ध कोई फ़ौजदारी मुकद्दमा नहीं चलाया जा सकता। वह अपने किसी भी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय के सम्मुख उत्तरदायी नहीं है।

प्रश्न 9.
‘निर्वाचक मण्डल’ का अर्थ समझाइए।
उत्तर-
‘निर्वाचक मण्डल’ प्रतिनिधियों का एक ऐसा समूह होता है जिसका निर्माण किसी विशेष पद के चुनाव के लिए किया जाता है। अमेरिका और भारत में राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मण्डल के द्वारा किया जाता है। भारत में निर्वाचक मण्डल में संसद् के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य और प्रान्तीय विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के समय यदि निर्वाचक मण्डल में कुछ स्थान रिक्त हों तो उसका राष्ट्रपति के निर्वाचन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

प्रश्न 10.
‘अध्यादेश’ का अर्थ समझाइए।
उत्तर-
जब संसद् का अधिवेशन न हो रहा हो और राष्ट्रपति यह अनुभव करता हो कि परिस्थितियां ऐसी हैं जिनके अनुसार कार्यवाही करनी आवश्यक है तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इस अध्यादेश की शक्ति और प्रभाव वही होता है जो संसद् के द्वारा पास किए गए कानूनों का होता है और अधिवेशन आरम्भ होने की तिथि से लेकर 6 सप्ताह पश्चात् वह अध्यादेश जारी रह सकता है। 6 सप्ताह पश्चात् यह अध्यादेश समाप्त हो जाता है। इससे पहले भी संसद् अध्यादेश रद्द कर सकती है और राष्ट्रपति भी जब चाहे उसे वापस ले सकता है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का पूरा अधिकार है और उसके इस निर्णय को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

प्रश्न 11.
किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति अपनी इच्छा से प्रधानमन्त्री को नियुक्त कर सकता है ?
उत्तर-
कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति को अपनी इच्छा से प्रधानमन्त्री को नियुक्त करने का अवसर मिल जाता है। ये परिस्थितियां हैं-(1) जब लोकसभा में किसी भी राजनीतिक पार्टी की स्पष्ट बहुसंख्या न हो।
अथवा
(2) कुछ दल मिलकर संयुक्त सरकार (Coalition Ministry) का निर्माण न कर सकें।
अथवा
(3) लोकसभा में दोनों दलों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। उपर्युक्त परिस्थितियों में राष्ट्रपति अपनी विवेक, बुद्धि तथा उच्च सूझ-बूझ से काम लेते हुए अपनी इच्छानुसार किसी भी दल के नेता को जिसे वह स्थायी सरकार बनाने के योग्य समझता हो, मन्त्रिमण्डल बनाने के लिए आमन्त्रित कर सकता है।

प्रश्न 12.
‘निषेधाधिकार’ का अर्थ समझाइए।
उत्तर-
निषेधाधिकार का अर्थ अपनी असहमति प्रकट करना अथवा प्रस्ताव के विरोध में मतदान कर उस प्रस्ताव को अस्वीकार करना है। भारतीय संसद् द्वारा पास किया गया बिल राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर ही कानून का रूप ले सकता है। राष्ट्रपति संसद् द्वारा पास किए गए बिल पर निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है परन्तु यदि उस बिल को संसद् दुबारा पास कर दें तब राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है।

प्रश्न 13.
किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद् की सलाह मानने से इन्कार कर सकता है ?
उत्तर-
44वें संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति को मन्त्रिपरिषद् द्वारा जो सलाह दी जाती है, राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद् को उस पर पुनः विचार करने के लिए कह सकता है परन्तु पुनर्विचार करने के बाद मन्त्रिमण्डल जो सलाह राष्ट्रपति को देता है वह सलाह उसे माननी पड़ेगी। राष्ट्रपति को मन्त्रिपरिषद् की सलाह, चेतावनी तथा उत्साह देने का अधिकार प्राप्त है। पद ग्रहण करते समय राष्ट्रपति को शपथ लेनी पड़ती है कि वह संविधान की रक्षा करेगा। इसलिए वह मन्त्रिपरिषद् की ऐसी कोई बात मानने के लिए बाध्य नहीं जो संविधान की रक्षा में रुकावट डालती हो। इसी प्रकार लोकसभा को भंग करने, ऐसे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिमण्डल को पदच्युत करने में जो बहुमत का समर्थन खो बैठा हो, राष्ट्रपति अपने विवेक से काम ले सकता है।

प्रश्न 14.
राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का संक्षेप में वर्णन करें।
उत्तर-
राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां तीन प्रकार की हैं-

(क) राष्ट्रपति युद्ध, बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की दशा में मन्त्रिमण्डल की लिखित सलाह पर संकटकाल की घोषणा कर सकता है।
(ख) जब राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा दी गई सूचना से या किसी और सूत्र से यह विश्वास हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो वह अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत संकटकाल की उद्घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति राज्य के मन्त्रिमण्डल तथा विधान सभा को भंग करके राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले सकता है।
(ग) यदि राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि देश की आर्थिक स्थिति डांवाडोल है या भारत की साख खतरे में है तो वह वित्तीय संकटकाल की उद्घोषणा जारी कर सकता है। ऐसे समय में राष्ट्रपति सभी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कमी कर सकता है। वह राज्यों को धन सम्बन्धी कोई भी आदेश दे सकता है।

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प्रश्न 15.
राष्ट्रपति राष्ट्रीय संकटकाल की घोषणा कब कर सकता है ? इसके प्रभाव का वर्णन करें।
उत्तर-
निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रपति राष्ट्रीय संकट की घोषणा कर सकता है-

  1. युद्ध, विदेशी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न संकट।
  2. देश में आर्थिक अथवा वित्तीय संकट के कारण उत्पन्न परिस्थिति।

घोषणा के प्रभाव-राष्ट्रीय संकटकालीन घोषणा के समय शासन का संघीय रूप एकात्मक हो जाता है। समस्त देश का शासन सरकार के हाथ में आ जाता है।

  1. केन्द्रीय सरकार, राज्यों की सरकारों को निर्देश दे सकती है कि वे अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार करें। राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रपति के आदेशानुसार कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हैं।
  2. संसद् को राज्य-सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है।
  3. राष्ट्रपति को संघीय सरकार तथा राज्यों में धन विभाजन सम्बन्धी योजना में अपनी इच्छानुसार परिवर्तन करने का अधिकार मिल जाता है।

प्रश्न 16.
राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों के गलत प्रयोग को रोकने के लिए क्या व्यवस्था की गई
उत्तर-
राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों के गलत प्रयोग को रोकने के लिए जनता पार्टी की सरकार ने 1979 में 44वां संवैधानिक संशोधन किया। इस संशोधन के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रावधान किए गए-

  1. राष्ट्रपति संकटकाल की घोषणा मन्त्रिमण्डल की लिखित सलाह पर ही कर सकता है।
  2. राष्ट्रपति द्वारा लागू संकटकाल की घोषणा को लागू होने के एक महीने के भीतर संसद् के 2/3 बहुमत द्वारा स्वीकृति मिलनी आवश्यक है। यदि संकटकाल की घोषणा 6 महीने से ज्यादा लागू रखनी है तो उसे 6 महीने बाद पुनः संसद् की स्वीकृति लेनी आवश्यक है।
  3. संसद् कभी भी साधारण बहुमत द्वारा प्रस्ताव पास करके संकटकाल को खत्म कर सकती है।
  4. संविधान की धारा 21 में शामिल जीवन व व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के अधिकारों को संकटकाल में स्थगित किया जा सकता है।
  5. संकटकाल की घोषणा न्याय संगत होगी।

प्रश्न 17.
क्या राष्ट्रपति तानाशाह बन सकता है ?
उत्तर-
राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता और अगर संकटकाल में भी तानाशाह बनना चाहे तो भी नहीं बन सकता। इसका महत्त्वपूर्ण कारण यह है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और इसमें राष्ट्रपति नाममात्र का मुखिया होता है। राष्ट्रपति की शक्तियों का वास्तव में प्रयोग प्रधानमन्त्री और मन्त्रिमण्डल द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति यदि मनमानी करने की कोशिश करे तो उसे संसद् महाभियोग द्वारा हटा सकती है। राष्ट्रपति संकटकाल की घोषणा मन्त्रिपरिषद् की लिखित सलाह से ही कर सकता है। संसद् साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति को संकटकाल समाप्त करने को कह सकती है।

प्रश्न 18.
उप-राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिएं ?
उत्तर-

  1. वह भारत का नागरिक हो।
  2. उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो।
  3. वह राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो।
  4. वह किसी सरकारी पद पर आसीन न हो।
  5. वह संसद् का सदस्य न हो।
  6. वह विधानमण्डल का सदस्य न हो।

प्रश्न 19.
भारत के उप-राष्ट्रपति के कार्य बताएं।
उत्तर-
उप-राष्ट्रपति को दो प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं-

(1) उप-राष्ट्रपति के रूप में तथा
(2) राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में।

  1. उप-राष्ट्रपति के रूप में जब राष्ट्रपति का पद उसकी अनुपस्थिति, बीमारी तथा अन्य किसी कारण से अस्थायी रूप से खाली हो जाए, तो उप-राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद पर काम करना पड़ता है। राष्ट्रपति पद पर काम करते समय उप-राष्ट्रपति को राष्ट्रपति जैसा वेतन, भत्ता, सुविधाएं तथा शक्तियां प्राप्त होती हैं।
  2. राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में उप-राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है तथा वह अध्यक्ष के सभी कार्य करता है।

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.
राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है ?
उत्तर-
राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मण्डल द्वारा किया जाता है। निर्वाचन मण्डल में संसद् के दोनों सदनों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार होता है। वैसे एक मतदाता को केवल एक ही मत मिलता है। परन्तु उसके मत की गणना नहीं होती बल्कि उसका मूल्यांकन होता है।

प्रश्न 2.
राष्ट्रपति की कोई दो कार्यपालिका शक्तियां लिखें।
उत्तर-

  1. प्रशासकीय शक्तियां-भारत का समस्त प्रशासन राष्ट्रपति के नाम पर चलाया जाता है और भारत सरकार के सभी निर्णय औपचारिक रूप से उसी के नाम पर लिए जाते हैं। देश का सर्वोच्च शासक होने के नाते वह नियम तथा अधिनियम भी बनाता है।
  2. मन्त्रिपरिषद् से सम्बन्धित शक्तियां-राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री की नियुक्ति करता है और उसके परामर्श से अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति करता है। वह प्रधानमन्त्री की सलाह से मन्त्रियों को अपदस्थ कर सकता है।

प्रश्न 3.
राष्ट्रपति की कोई दो विधायिनी शक्तियां लिखें।
उत्तर-

  1. राष्ट्रपति की संसद् के अधिवेशन बुलाने और सत्रावसान सम्बन्धी शक्तियां-राष्ट्रपति संसद् के दोनों सदनों का अधिवेशन बुला सकता है। अधिवेशन का समय बढ़ा सकता है तथा उसे स्थगित कर सकता है। राष्ट्रपति ही अधिवेशन का समय और स्थान निश्चित करता है।
  2. राष्ट्रपति द्वारा संसद में भाषण-राष्ट्रपति संसद् के दोनों सदनों को अलग-अलग या दोनों के सम्मिलित अधिवेशन को सम्बोधित कर सकता है। नई संसद् का तथा वर्ष का पहला अधिवेशन राष्ट्रपति के भाषण से ही आरम्भ होता है।

प्रश्न 4.
राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिएं ?
उत्तर-

  1. वह भारत का नागरिक हो।
  2. वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

प्रश्न 5.
क्या राष्ट्रपति तानाशाह बन सकता है ?
उत्तर-
राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता और अगर संकटकाल में भी तानाशाह बनना चाहे तो भी नहीं बन सकता। इसका महत्त्वपूर्ण कारण यह है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और इसमें राष्ट्रपति नाममात्र का मुखिया होता है। राष्ट्रपति की शक्तियों का वास्तव में प्रयोग प्रधानमन्त्री और मन्त्रिमण्डल द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति यदि मनमानी करने की कोशिश करे तो उसे संसद् महाभियोग द्वारा हटा सकती है।

प्रश्न 6.
भारत के वर्तमान राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री के नाम बताएं।
उत्तर-
पद का नाम — व्यक्ति का नाम
1. राष्ट्रपति – श्री रामनाथ कोविंद
2. उप-राष्ट्रपति – श्री वेंकैया नायडू
3. प्रधानमन्त्री – श्री नरेन्द्र मोदी

प्रश्न 7.
राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति का वेतन बताएं।
उत्तर-
भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन पांच लाख रुपये, जबकि उप-राष्ट्रपति का मासिक वेतन चार लाख रुपये है।

PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 27 संघीय कार्यपालिका-राष्ट्रपति

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

प्रश्न I. एक शब्द/वाक्य वाले प्रश्न-उत्तर-

प्रश्न 1. राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है ? उसे क्या दोबारा चुना जा सकता है ?
उत्तर-राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है और उसे दोबारा चुने जाने का अधिकार है।

प्रश्न 2. राष्ट्रपति का मासिक वेतन और रिटायर होने पर कितनी पेंशन मिलती है ?
उत्तर-राष्ट्रपति को 5,00,000 रु० मासिक वेतन और रिटायर होने पर 2,50,000 रु० मासिक पेंशन मिलती है।

प्रश्न 3. राष्ट्रपति कब अध्यादेश जारी कर सकता है ?
उत्तर-जब संसद् का अधिवेशन न हो रहा हो और संकटकालीन परिस्थितियां बाध्य करती हों, तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है।

प्रश्न 4. राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा के कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है?
उत्तर-राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्य और लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन सदस्य नियुक्त कर सकता है।

प्रश्न 5. भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे ?
उत्तर-भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद थे।

प्रश्न 6. राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने हेतु कम-से-कम कितनी आयु होनी चाहिए?
उत्तर-राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने हेतु कम-से-कम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए।

प्रश्न 7. भारत के राष्ट्रपति को कौन निर्वाचित करता है?
उत्तर-भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचक मण्डल निर्वाचित करता है।

प्रश्न 8. राष्ट्रपति को किस प्रकार हटाया जा सकता है?
उत्तर-राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है।

प्रश्न 9. राष्ट्रपति राष्ट्रीय संकट की घोषणा कब कर सकता है?
उत्तर-राष्ट्रपति राष्ट्रीय संकट की घोषणा तब करता है, जब मन्त्रिमण्डल संकटकालीन घोषणा करने की लिखित सलाह दे।

प्रश्न 10. जुलाई, 2017 में किसे भारत का राष्ट्रपति चुना गया ?
उत्तर-जुलाई, 2017 में श्री रामनाथ कोंविद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया।

प्रश्न 11. भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है?
उत्तर-भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है।

प्रश्न 12. राष्ट्रपति किसे अपना त्याग-पत्र सौंपता है?
उत्तर-राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को अपना त्याग-पत्र सौंपता है।

प्रश्न 13. राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उप-राष्ट्रपति कब तक राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है?
उत्तर-छ: महीने तक।

प्रश्न 14. किस राष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से हुआ?
उत्तर-नीलम संजीवा रेड्डी का चुनाव सर्वसम्मति से हुआ।

प्रश्न 15. राष्ट्रपति के पद का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है?
उत्तर-अनुच्छेद 52 में।

प्रश्न 16. अगस्त, 2017 में किसे भारत का उप-राष्ट्रपति चुना गया ?
उत्तर-अगस्त, 2017 में श्री वेंकैया नायडू को भारत का उप-राष्ट्रपति चुना गया।

प्रश्न 17. उप-राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है ?
उत्तर-उप-राष्ट्रपति का मासिक वेतन चार लाख रु० है।

प्रश्न II. खाली स्थान भरें-

1. उपराष्ट्रपति ………….. की अध्यक्षता करता है।
2. राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को ………….. की राशि जमानत के रूप में जमा करवानी होती है।
3. राष्ट्रपति अनुच्छेद ……………. के अनुसार राष्ट्रीय आपात्काल की घोषणा कर सकता है।
4. राष्ट्रपति अनुच्छेद ……………….. के अनुसार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है।
उत्तर-

  1. राज्यसभा
  2. 15000
  3. 352
  4. 356.

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प्रश्न III. निम्नलिखित कथनों में से सही एवं ग़लत का चुनाव करें-

1. पं० जवाहर लाल नेहरू भारत के पहले राष्ट्रपति थे।
2. भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉ. ज़ाकिर हुसैन थे।
3. राष्ट्रपति को शपथ प्रधानमन्त्री दिलाता है।
4. संसद द्वारा पास किए विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजे जाते हैं।
उत्तर-

  1. ग़लत
  2. सही
  3. ग़लत
  4. सही ।

प्रश्न IV. बहुविकल्पीय प्रश्न-

प्रश्न 1.
भारत के राष्ट्रपति की वैसी ही स्थिति है जैसे कि-
(क) अमेरिका के राष्ट्रपति
(ख) चीन के प्रधानमंत्री
(ग) पाकिस्तान के राष्ट्रपति
(घ) इंग्लैंड की रानी।
उत्तर-
(घ) इंग्लैंड की रानी।

प्रश्न 2.
भारतीय राष्ट्रपति की अवधि कितनी है ?
(क) 4 वर्ष
(ख) 5 वर्ष
(ग) 6 वर्ष
(घ) 10 वर्ष।
उत्तर-
(ख) 5 वर्ष

प्रश्न 3.
भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है ?
(क) पं. जवाहर लाल नेहरू
(ख) पं० शंकर दयाल शर्मा
(ग) डॉ० राधाकृष्णन
(घ) श्री रामनाथ कोंविद।
उत्तर-
(घ) श्री रामनाथ कोंविद।

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प्रश्न 4.
भारत के राष्ट्रपति को कौन निर्वाचित करता है ?
( क) जनता
(ख) प्रधानमन्त्री
(ग) संसद्
(घ) निर्वाचक मंडल।
उत्तर-
(घ) निर्वाचक मंडल।